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GST विवरणी (रिटर्न) की नियत तिथियाँ

GSTR-1, GSTR-3B, IFF, PMT-06, CMP-08, GSTR-4 और GSTR-9 कब तक भरें और अग्रिम कर कब जमा करें — मार्च 2027 तक की हर तिथि के साथ।

वित्त वर्ष 2026-27मासिक, तिमाही, समाधान योजनाअधिसूचनाओं के साथ

GST विवरणी की नियत तिथियाँ: मासिक विवरणी भरने वाले अगले महीने की 11 तारीख़ तक GSTR-1 और 20 तारीख़ तक GSTR-3B भरते हैं। तिमाही (QRMP) योजना वाले तिमाही के पहले दो महीनों का कर 25 तारीख़ तक PMT-06 से जमा करते हैं, और तिमाही के बाद 13 तारीख़ तक GSTR-1 और राज्य के अनुसार 22 या 24 तारीख़ तक GSTR-3B भरते हैं। समाधान (कंपोज़िशन) योजना वाले हर तिमाही के बाद 18 तारीख़ तक CMP-08 से कर जमा करते हैं और 30 जून तक GSTR-4 भरते हैं। वार्षिक विवरणी GSTR-9 की नियत तिथि 31 दिसंबर है। आयकर: अग्रिम कर 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च तक।

आगे की नियत तिथियाँ: नवंबर 2026 से मार्च 2027

अक्टूबर 2026 की तिथियाँ निकल चुकी हैं: सितंबर का GSTR-1 11 अक्टूबर और GSTR-3B 20 अक्टूबर तक; जुलाई–सितंबर तिमाही का GSTR-1 13 अक्टूबर, CMP-08 18 अक्टूबर और तिमाही GSTR-3B 22 या 24 अक्टूबर तक।

नियत तिथिक्याकिसके लिए
11 नवंबर 2026 (बुधवार)अक्टूबर 2026 का GSTR-1मासिक विवरणी भरने वाले
13 नवंबर 2026 (शुक्रवार)अक्टूबर 2026 का IFF (वैकल्पिक)तिमाही (QRMP) विवरणी भरने वाले
20 नवंबर 2026 (शुक्रवार)अक्टूबर 2026 का GSTR-3Bमासिक विवरणी भरने वाले
25 नवंबर 2026 (बुधवार)PMT-06: अक्टूबर 2026 का GSTतिमाही (QRMP) विवरणी भरने वाले
11 दिसंबर 2026 (शुक्रवार)नवंबर 2026 का GSTR-1मासिक विवरणी भरने वाले
13 दिसंबर 2026 (रविवार)नवंबर 2026 का IFF (वैकल्पिक)तिमाही (QRMP) विवरणी भरने वाले
15 दिसंबर 2026 (मंगलवार)अग्रिम कर: कर वर्ष 2026-27 के कर का 75%जिनका TDS के बाद बचा आयकर ₹10,000 या अधिक है
20 दिसंबर 2026 (रविवार)नवंबर 2026 का GSTR-3Bमासिक विवरणी भरने वाले
25 दिसंबर 2026 (शुक्रवार)PMT-06: नवंबर 2026 का GSTतिमाही (QRMP) विवरणी भरने वाले
31 दिसंबर 2026 (गुरुवार)2025-26 की वार्षिक विवरणी GSTR-9, और GSTR-9C₹2 करोड़ से अधिक कुल कारोबार वाले नियमित करदाता (₹5 करोड़ से ऊपर 9C भी)
11 जनवरी 2027 (सोमवार)दिसंबर 2026 का GSTR-1मासिक विवरणी भरने वाले
13 जनवरी 2027 (बुधवार)अक्टूबर–दिसंबर 2026 का GSTR-1 (तिमाही)तिमाही (QRMP) विवरणी भरने वाले
18 जनवरी 2027 (सोमवार)अक्टूबर–दिसंबर 2026 का CMP-08समाधान (कंपोज़िशन) योजना वाले
20 जनवरी 2027 (बुधवार)दिसंबर 2026 का GSTR-3Bमासिक विवरणी भरने वाले
22 जनवरी 2027 (शुक्रवार)अक्टूबर–दिसंबर 2026 का GSTR-3B (तिमाही)22 तारीख़ वाले राज्यों के QRMP करदाता
24 जनवरी 2027 (रविवार)अक्टूबर–दिसंबर 2026 का GSTR-3B (तिमाही)24 तारीख़ वाले राज्यों के QRMP करदाता
11 फ़रवरी 2027 (गुरुवार)जनवरी 2027 का GSTR-1मासिक विवरणी भरने वाले
13 फ़रवरी 2027 (शनिवार)जनवरी 2027 का IFF (वैकल्पिक)तिमाही (QRMP) विवरणी भरने वाले
20 फ़रवरी 2027 (शनिवार)जनवरी 2027 का GSTR-3Bमासिक विवरणी भरने वाले
25 फ़रवरी 2027 (गुरुवार)PMT-06: जनवरी 2027 का GSTतिमाही (QRMP) विवरणी भरने वाले
11 मार्च 2027 (गुरुवार)फ़रवरी 2027 का GSTR-1मासिक विवरणी भरने वाले
13 मार्च 2027 (शनिवार)फ़रवरी 2027 का IFF (वैकल्पिक)तिमाही (QRMP) विवरणी भरने वाले
15 मार्च 2027 (सोमवार)अग्रिम कर: कर वर्ष 2026-27 के कर का 100% (अनुमानित आय, 44AD/44ADA वालों का पूरा कर)जिनका TDS के बाद बचा आयकर ₹10,000 या अधिक है
20 मार्च 2027 (शनिवार)फ़रवरी 2027 का GSTR-3Bमासिक विवरणी भरने वाले
25 मार्च 2027 (गुरुवार)PMT-06: फ़रवरी 2027 का GSTतिमाही (QRMP) विवरणी भरने वाले

मार्च के बाद: मार्च 2027 का GSTR-1 11 अप्रैल तक, जनवरी–मार्च तिमाही का GSTR-1 13 अप्रैल, CMP-08 18 अप्रैल, मार्च का GSTR-3B 20 अप्रैल और तिमाही GSTR-3B 22 या 24 अप्रैल 2027 तक। 2027-28 के अग्रिम कर की पहली किस्त 15 जून 2027 तक, और समाधान योजना वालों का 2026-27 का GSTR-4 30 जून 2027 तक।

ये सामान्य तिथियाँ हैं। CBIC कभी-कभी अधिसूचना से तिथि बढ़ाता है, अक्सर आख़िरी दिन से एक-दो दिन पहले; रविवार या छुट्टी के दिन पड़ने वाली तिथि अपने-आप नहीं बढ़ती, जब तक CBIC अधिसूचना न दे। आख़िरी दिन से पहले GST पोर्टल पर समाचार देख लें।

मासिक विवरणी: GSTR-1 और GSTR-3B

₹5 करोड़ से अधिक कुल कारोबार वाला व्यापार हर महीने विवरणी भरता है; छोटा व्यापार भी हर महीने भरता है, जब तक वह तिमाही QRMP योजना न चुने।

विवरणीक्या हैनियत तिथिक़ानून
GSTR-1आपकी बिक्री: पंजीकृत खरीदार को दिया हर बीजक (B2B) अलग-अलग, बाकी बिक्री ज़्यादातर कुल राशि मेंअगले महीने की 11 तारीख़धारा 37, नियम 59; अधिसूचना 83/2020-CT
GSTR-3Bसारांश विवरणी: बिक्री पर कर, ITC (इनपुट कर का लाभ) और जमा किया GSTअगले महीने की 20 तारीख़धारा 39(1), नियम 61(1)(i), जैसा अधिसूचना 82/2020-CT ने प्रतिस्थापित किया

तिमाही विवरणी (QRMP योजना)

₹5 करोड़ तक कुल कारोबार वाले व्यापारी विवरणी हर तिमाही भर सकते हैं, पर कर हर महीने जमा करते हैं (तिमाही विवरणी, मासिक भुगतान — नियम 61A; अधिसूचना 84/2020-CT)।

विवरणी या भुगतानक्या हैनियत तिथिक़ानून
IFF (वैकल्पिक)तिमाही के पहले और दूसरे महीने के B2B बीजक, ताकि आपके खरीदार को उसी महीने क्रेडिट मिलेअगले महीने की 13 तारीख़नियम 59(2), अधिसूचना 82/2020-CT
PMT-06पहले और दूसरे महीने का GST: पिछली तिमाही में नकद जमा कर का 35%, या वास्तव में देय करअगले महीने की 25 तारीख़अधिसूचना 85/2020-CT
GSTR-1 (तिमाही)तिमाही की बिक्री (IFF में दिए बीजक दोबारा नहीं)तिमाही के बाद वाले महीने की 13 तारीख़अधिसूचना 83/2020-CT
GSTR-3B (तिमाही)तिमाही की सारांश विवरणीतिमाही के बाद वाले महीने की 22 या 24 तारीख़, राज्य के अनुसारनियम 61(1)(ii), अधिसूचना 82/2020-CT

तिमाही GSTR-3B: राज्य के अनुसार 22 या 24 तारीख़

तारीख़ इस पर निर्भर है कि आप किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पंजीकृत हैं — यानी आपके GSTIN के पहले दो अंक (देखें राज्य कोड सूची)।

नियत तिथिराज्य और केंद्र शासित प्रदेश
22 तारीख़छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश; केंद्र शासित प्रदेश: दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप
24 तारीख़हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा; केंद्र शासित प्रदेश: जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, दिल्ली

CGST नियमावली के नियम 61(1)(ii) की तालिका, जिसे अधिसूचना 82/2020-CT ने 1 जनवरी 2021 से प्रतिस्थापित किया।

समाधान (कंपोज़िशन) योजना: CMP-08 और GSTR-4

विवरणी या भुगतानक्या हैनियत तिथिक़ानून
CMP-08तिमाही का कर, कुल कारोबार पर समाधान दर सेतिमाही के बाद वाले महीने की 18 तारीख़नियम 62(1)(i)
GSTR-4साल की वार्षिक विवरणीसाल के बाद 30 जून (2023-24 तक 30 अप्रैल)नियम 62(1)(ii), अधिसूचना 12/2024-CT द्वारा संशोधित

वार्षिक विवरणी: GSTR-9 और GSTR-9C

  • GSTR-9 वित्त वर्ष के बाद 31 दिसंबर तक भरनी है: 2025-26 के लिए 31 दिसंबर 2026 तक (धारा 44, नियम 80)।
  • ₹2 करोड़ तक वैकल्पिक: जिस व्यापार का साल का कुल कारोबार ₹2 करोड़ तक है, उसे 2024-25 से GSTR-9 भरना ज़रूरी नहीं (अधिसूचना 15/2025-CT; पिछले वर्षों के लिए भी ऐसी ही अधिसूचनाएँ थीं)। चाहें तो भर सकते हैं।
  • GSTR-9C, स्व-प्रमाणित मिलान विवरण, GSTR-9 के साथ तभी भरा जाता है जब कुल कारोबार ₹5 करोड़ से अधिक हो (नियम 80(3), अधिसूचना 30/2021-CT)।
  • समाधान योजना वाले GSTR-9 की जगह GSTR-4 भरते हैं।

आयकर: अग्रिम कर

अगर साल का आयकर TDS घटाने के बाद ₹10,000 या अधिक है, तो उसे साल के अंत में एक साथ नहीं, साल भर में चार किस्तों में जमा करें।

इस तारीख़ तकतब तक कुल जमा
15 जूनसाल के कर का 15%
15 सितंबर45%
15 दिसंबर75%
15 मार्च100%
  • व्यापार (44AD) या पेशे (44ADA) की अनुमानित आय: पूरा कर 15 मार्च तक।
  • 60 वर्ष या अधिक के निवासी वरिष्ठ नागरिक, जिनकी व्यापार या पेशे की आय नहीं है, अग्रिम कर नहीं देते।
  • देर से या कम जमा करने पर कमी की राशि पर 1% प्रति माह ब्याज लगता है (धारा 234B और 234C); देखें ITR की नियत तिथि, विलंब शुल्क और ब्याज।
  • आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 211; आयकर अधिनियम, 2025 कर वर्ष 2026-27 से यही चार तिथियाँ रखता है। अपना कर आयकर कैलकुलेटर से निकालें।

देर से भरने पर: विलंब शुल्क और ब्याज

नियत तिथि के अगले दिन से विवरणी भरने तक हर दिन का विलंब शुल्क लगता है, आधा CGST और आधा SGST। इसके ऊपर, देर से जमा किए कर पर 18% सालाना ब्याज लगता है, नकद में जमा कर पर (धारा 50(1), अधिसूचना 13/2017-CT)।

विवरणीप्रतिदिन विलंब शुल्कअधिकतम
GSTR-1 या GSTR-3B, शून्य विवरणी₹20₹500
GSTR-1 या GSTR-3B, कुल कारोबार ₹1.5 करोड़ तक₹50₹2,000
GSTR-1 या GSTR-3B, कुल कारोबार ₹1.5 करोड़ से ₹5 करोड़₹50₹5,000
GSTR-1 या GSTR-3B, कुल कारोबार ₹5 करोड़ से अधिक₹50₹10,000
GSTR-4 (कोष्ठक में शून्य विवरणी)₹50 (₹20)₹2,000 (₹500)
GSTR-9, कुल कारोबार ₹5 करोड़ तक₹50राज्य में कुल कारोबार का 0.04%
GSTR-9, कुल कारोबार ₹5 करोड़ से ₹20 करोड़₹100राज्य में कुल कारोबार का 0.04%
GSTR-9, कुल कारोबार ₹20 करोड़ से अधिक₹200राज्य में कुल कारोबार का 0.5%
  • स्रोत: अधिसूचना 19/2021-CT (GSTR-3B), 20/2021-CT (GSTR-1) और 21/2021-CT (GSTR-4), जून 2021 की अवधि से; 07/2023-CT (GSTR-9, 2022-23 से)। देर से भरे GSTR-9C पर GSTR-9 की नियत तिथि से GSTR-9 वाला विलंब शुल्क लगता है (अधिसूचना 08/2025-CT)।
  • IFF पर कोई विलंब शुल्क नहीं: उसमें छूटे बीजक तिमाही GSTR-1 में जाते हैं। PMT-06 और CMP-08 देर से जमा करने पर केवल ब्याज लगता है।
  • मुफ़्त BooksOn HSN ऐप का विलंब शुल्क और ब्याज गणक जुलाई 2017 से किसी भी अवधि की सही राशि, उसकी अधिसूचना के साथ, निकालता है।

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  • हर GST विवरणी और अग्रिम कर किस्त की नियत तिथि से एक दिन पहले और उसी दिन सूचना, ऐप बंद होने पर भी।
  • चुनें कि आप कैसे भरते हैं: मासिक, तिमाही (QRMP, अपने राज्य की 22 या 24 तारीख़ के साथ), समाधान योजना, या GST में पंजीकृत नहीं (केवल अग्रिम कर)।
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  • GST तिथियों में ऐप के नवीनतम संस्करण तक CBIC द्वारा देशभर के लिए बढ़ाई गई तिथियाँ शामिल हैं। सूचनाएँ ऐप के "परिचय" टैब में कभी भी चालू करें या बदलें।
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प्रश्न-उत्तर

GSTR-3B की नियत तिथि क्या है?

मासिक विवरणी भरने वालों के लिए अगले महीने की 20 तारीख़: नवंबर 2026 का GSTR-3B 20 दिसंबर 2026 तक। तिमाही (QRMP) योजना वाले इसे तिमाही के बाद वाले महीने की 22 या 24 तारीख़ तक, अपने राज्य के अनुसार, भरते हैं: अक्टूबर–दिसंबर 2026 के लिए 22 या 24 जनवरी 2027 (नियम 61, अधिसूचना 82/2020-CT)।

GSTR-1 की नियत तिथि क्या है?

मासिक विवरणी में अगले महीने की 11 तारीख़, और तिमाही (QRMP) योजना में तिमाही के बाद वाले महीने की 13 तारीख़ (अधिसूचना 83/2020-CT)। QRMP वाले पहले दो महीनों के B2B बीजक वैकल्पिक IFF में अगले महीने की 13 तारीख़ तक डाल सकते हैं।

किन राज्यों में तिमाही GSTR-3B 22 तारीख़ को और किनमें 24 तारीख़ को है?

22 तारीख़: छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह और लक्षद्वीप। 24 तारीख़: हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़ और दिल्ली (नियम 61(1)(ii), अधिसूचना 82/2020-CT)।

GSTR-9 कब तक और किसे भरना है?

वित्त वर्ष के बाद 31 दिसंबर तक: 2025-26 के लिए 31 दिसंबर 2026। ₹2 करोड़ तक कुल कारोबार पर यह ज़रूरी नहीं (अधिसूचना 15/2025-CT, 2024-25 से), पर चाहें तो भर सकते हैं। ₹5 करोड़ से अधिक कारोबार पर साथ में GSTR-9C भी।

GSTR-3B देर से भरने पर कितना विलंब शुल्क लगता है?

₹50 प्रतिदिन (₹25 CGST + ₹25 SGST), शून्य विवरणी पर ₹20 प्रतिदिन, नियत तिथि के अगले दिन से भरने तक। कुल अधिकतम: ₹1.5 करोड़ तक कारोबार पर ₹2,000, ₹5 करोड़ तक ₹5,000 और उससे ऊपर ₹10,000 (शून्य विवरणी पर ₹500), अधिसूचना 19/2021-CT के अनुसार। देर से जमा कर पर 18% सालाना ब्याज भी लगता है।

अग्रिम कर कब जमा करना है?

साल के कर का 15% 15 जून तक, 45% 15 सितंबर तक, 75% 15 दिसंबर तक और 100% 15 मार्च तक, जब TDS के बाद बचा कर ₹10,000 या अधिक हो। 44AD या 44ADA की अनुमानित आय वाले पूरा कर 15 मार्च तक जमा करते हैं।

यह भी देखें: GSTIN जाँच · GST कैलकुलेटर · आयकर कैलकुलेटर · GST राज्य कोड सूची

केवल संदर्भ के लिए, कर सलाह नहीं: नियत तिथियाँ CGST अधिनियम और नियमावली तथा ऊपर दी गई CBIC केंद्रीय कर अधिसूचनाओं (cbic-gst.gov.in) से हैं, जैसी BooksOn HSN ऐप में हैं। तिथियाँ अक्सर बढ़ाई जाती हैं; किसी तिथि पर भरोसा करने से पहले GST पोर्टल पर पुष्टि करें। देखें स्रोत और अस्वीकरण।

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