1 नवंबर 2026 से GST में बदलाव: GST परिषद की 57वीं बैठक की सिफ़ारिशों पर 27 अक्टूबर 2026 को जारी अधिसूचनाओं 2/2026 से 10/2026-Central Tax (Rate) ने कुछ वस्तुओं और सेवाओं पर GST बदला है। ट्रैक्टर के नई परत चढ़ाए गए (रीट्रेड) टायरों पर 5% GST है (पहले 18%; अधिसूचना 2/2026, प्रविष्टि 272A)। इसबगोल (सिलियम) के बीज पर कोई GST नहीं (अधिसूचना 3/2026, प्रविष्टि 87A)। किसी ऐप या वेबसाइट (ई-वाणिज्य प्रचालक) के ज़रिए सामान पहुँचाने की सेवाओं पर, डाक और कूरियर को छोड़कर, 5% GST है, बिना इनपुट कर प्रत्यय (ITC) के (पहले 18%; अधिसूचना 6/2026, प्रविष्टि 12(iii))। किराये में बैटरी चार्ज करने का खर्च शामिल हो, तो बिजली से चलने वाले वाहनों की सवारी और किराये पर नई प्रविष्टियों में 5% (बिना ITC) या 18% GST है (अधिसूचना 6/2026, प्रविष्टि 8(vib), 10(ib) और 10(ic))। बुवाई के बीजों का भंडारण और कॉफ़ी उत्पादकों की कॉफ़ी का प्रसंस्करण (क्योरिंग) GST से मुक्त हैं (अधिसूचना 7/2026, प्रविष्टि 24B और 54A)। अपंजीकृत विक्रेताओं से खरीदे गए, खाना पकाने में इस्तेमाल हो चुके तेल, प्लास्टिक और टायर के कबाड़ तथा ई-कचरे पर पंजीकृत खरीदार प्रतिलोम प्रभार (रिवर्स चार्ज) में GST चुकाता है (अधिसूचना 4/2026-Central Tax (Rate))। 2026 में इससे पहले, 1 फ़रवरी से पान मसाला और ज़्यादातर तंबाकू उत्पादों पर 40% और बीड़ी पर 18% GST लगा (अधिसूचना 19/2025-Central Tax (Rate)), और 1 मई से पेय पदार्थों की प्रविष्टियों के शब्द बदले, दर वही रही (अधिसूचना 1/2026-Central Tax (Rate))।
दरें 1 नवंबर 2026 को BooksOn HSN आँकड़ा संग्रह (संस्करण 9) से जाँची गईं, जो CBIC अधिसूचनाओं से तैयार है। “पहले” उसी कोड और प्रविष्टि की, बदलाव से एक दिन पहले लागू दर है; जहाँ अधिसूचना ने नई प्रविष्टि जोड़ी और पहले की कोई एक दर उससे मेल नहीं खाती, वहाँ “नई प्रविष्टि” लिखा है।
मुफ़्त BooksOn HSN ऐप में किसी भी HSN या SAC कोड की GST दर देखें — 1 जुलाई 2017 से किसी भी तारीख़ की, CBIC अधिसूचना के साथ। बिना इंटरनेट के चलता है, कोई विज्ञापन नहीं।
1 नवंबर 2026
1 नवंबर 2026 से लागू। अधिसूचनाएँ: 2/2026-CT(R), 3/2026-CT(R), 4/2026-CT(R), 6/2026-CT(R), 7/2026-CT(R), 8/2026-CT(R), 9/2026-CT(R), 6/2026-CT, 7/2026-CT।
दर में बदलाव और नई प्रविष्टियाँ
| कोड | किस पर लागू | 1 नवंबर 2026 से | पहले | अधिसूचना |
|---|---|---|---|---|
12119013 | इसबगोल (सिलियम) के बीज पर कोई GST नहीं। इसबगोल की भूसी इसमें शामिल नहीं है। | शून्य | नई प्रविष्टि | 3/2026-CT(R), प्रविष्टि 87A |
4012 | ट्रैक्टर के नई परत चढ़ाए गए (रीट्रेड) टायर बेचने पर GST 5% है। | 5% | 18% | 2/2026-CT(R), प्रविष्टि 272A |
9964 | पूर्वोत्तर राज्यों या बागडोगरा से आने-जाने वाली सामान्य (इकॉनमी) श्रेणी की हवाई यात्रा और सीट-साझा आधार पर हेलीकॉप्टर यात्रा (हेलीपैड सहित), गैर-वातानुकूलित किराये की बसों (टैक्सी या पर्यटन यात्रा नहीं) और गैर-वातानुकूलित मार्ग-बसों पर GST नहीं; परंतु ऐप से बुक की गई बस या टैक्सी यात्रा इसमें शामिल नहीं। | शून्य | 5% (सीट-साझा आधार पर हेलीकॉप्टर यात्रा); शून्य (बाकी) | 7/2026-CT(R), प्रविष्टि 15 |
9964 | यदि आप किराये में बैटरी चार्ज करने का खर्च शामिल करके बिजली से चलने वाले किसी वाहन में यात्रियों को ले जाते हैं, तो GST 5% है। यह दर तभी लागू है जब आप कोई इनपुट कर प्रत्यय (ITC) न लें — सिवाय उसी व्यवसाय के दूसरे लोगों से किराये पर लिए गए बिजली से चलने वाले वाहनों पर सीमित प्रत्यय के। | 5% | नई प्रविष्टि | 6/2026-CT(R), प्रविष्टि 8(vib) |
9964 | यदि आप किराये में बैटरी चार्ज करने का खर्च शामिल करके बिजली से चलने वाले किसी वाहन में यात्रियों को ले जाते हैं और 5% दर वाली "कोई इनपुट कर प्रत्यय (ITC) नहीं" की शर्त पूरी नहीं करते, तो GST 18% है। | 18% | नई प्रविष्टि | 6/2026-CT(R), प्रविष्टि 8(vib) |
9966 | यदि आप बैटरी चार्ज करने का खर्च किराये में शामिल करके बिजली से चलने वाला यात्री वाहन किराये पर देते हैं, तो GST 5% है। यह दर तभी लागू है जब आप कोई इनपुट कर प्रत्यय (ITC) न लें — सिवाय उसी व्यवसाय के दूसरे लोगों से किराये पर लिए गए बिजली से चलने वाले वाहनों पर सीमित प्रत्यय के। | 5% | नई प्रविष्टि | 6/2026-CT(R), प्रविष्टि 10(ib) |
9966 | यदि आप बैटरी चार्ज करने के खर्च सहित बिजली से चलने वाला यात्री वाहन किराये पर देते हैं और 5% दर वाली "कोई इनपुट कर प्रत्यय (ITC) नहीं" की शर्त पूरी नहीं करते, तो GST 18% है। | 18% | नई प्रविष्टि | 6/2026-CT(R), प्रविष्टि 10(ib) |
9966 | यदि आप बैटरी चार्ज करने का खर्च किराये में शामिल करके माल ढोने के लिए बिजली से चलने वाला वाहन किराये पर देते हैं, तो GST 5% है। यह दर तभी लागू है जब आप कोई इनपुट कर प्रत्यय (ITC) न लें — सिवाय उसी व्यवसाय के दूसरे लोगों से किराये पर लिए गए बिजली से चलने वाले वाहनों पर सीमित प्रत्यय के। | 5% | नई प्रविष्टि | 6/2026-CT(R), प्रविष्टि 10(ic) |
9966 | यदि आप बैटरी चार्ज करने के खर्च सहित माल ढोने के लिए बिजली से चलने वाला वाहन किराये पर देते हैं और 5% दर वाली "कोई इनपुट कर प्रत्यय (ITC) नहीं" की शर्त पूरी नहीं करते, तो GST 18% है। | 18% | नई प्रविष्टि | 6/2026-CT(R), प्रविष्टि 10(ic) |
9967, 9985 | अनाज, दालों, फलों, सब्ज़ियों और बुवाई के लिए रखे बीजों (पौध, कंद, कलम और अन्य रोपण सामग्री सहित) के भंडारण या गोदाम में रखने पर कोई GST नहीं। | शून्य | 18% (बुवाई के बीज); शून्य (अनाज, दालें, फल, सब्ज़ियाँ) | 7/2026-CT(R), प्रविष्टि 24B |
9968 | डाक और कूरियर के अलावा सामान पहुँचाने की सेवाओं पर GST 5% है, और कोई इनपुट कर प्रत्यय (ITC) नहीं लिया जा सकता — जब कोई ऐसा आपूर्तिकर्ता, जिसके लिए GST पंजीकरण ज़रूरी नहीं है, किसी ऐप या वेबसाइट के माध्यम से यह सेवा दे, या जब पहुँचाया जाने वाला सामान किसी ऐप या वेबसाइट से बेचा गया हो। | 5% | 18% | 6/2026-CT(R), प्रविष्टि 12(iii) |
9971, 9991 | नाविक भविष्य निधि संगठन द्वारा अपने अधिनियम के दायरे में आने वाले लोगों को दी गई सेवाओं पर कोई GST नहीं है। | शून्य | नई प्रविष्टि | 7/2026-CT(R), प्रविष्टि 31AA |
9973 | सरकार, स्थानीय प्राधिकरण या किसी सरकारी संस्था द्वारा किसी को पथकर (टोल) वसूलने और अपने पास रखने का अनन्य अधिकार देने पर कोई GST नहीं। | शून्य | नई प्रविष्टि | 7/2026-CT(R), प्रविष्टि 42A |
9986 | कॉफ़ी उत्पादकों की कॉफ़ी के प्रसंस्करण (क्योरिंग, जैसा कॉफ़ी अधिनियम, 1942 में परिभाषित है) पर कोई GST नहीं। | शून्य | नई प्रविष्टि | 7/2026-CT(R), प्रविष्टि 54A |
शब्द या दायरा बदला, दर वही
| कोड | किस पर लागू | GST दर | अधिसूचना |
|---|---|---|---|
3101 | पहले से पैक और लेबल लगी पशु, वनस्पति या जैविक खाद बेचने पर GST 5% है। उर्वरक (नियंत्रण) आदेश में पंजीकृत, समुद्री शैवाल के अर्क से बने जैव-उत्तेजक (बायो-स्टिमुलेंट) भी इसी में आते हैं। | 5% | 2/2026-CT(R), प्रविष्टि 237 |
4012 | नई परत चढ़ाए गए (रीट्रेड) या पुराने हवा वाले रबर टायर, ठोस या कुशन टायर, टायर ट्रेड और टायर फ़्लैप बेचने पर GST 18% है; ट्रैक्टर के नई परत चढ़ाए गए टायर इसमें शामिल नहीं हैं (उन पर GST 5% है)। | 18% | 2/2026-CT(R), प्रविष्टि 138 |
9963 | ₹7,500 प्रति दिन तक किराये वाले होटल के कमरों पर GST 5% है। कोई इनपुट कर प्रत्यय (ITC) नहीं लिया जा सकता — सिवाय उन कमरों पर चुकाए गए GST के, जो आप अपने मेहमानों के लिए किसी दूसरे होटल से लेते हैं; यह प्रत्यय भी उन कमरों की कीमत के 5% तक ही मिलता है। | 5% | 6/2026-CT(R), प्रविष्टि 7(i) |
9963 | भोजनालय (रेस्टोरेंट) सेवा पर GST 5% है और इनपुट कर प्रत्यय (ITC) नहीं लिया जा सकता — सिवाय उस भोजनालय सेवा पर चुकाए गए GST के, जो आप किसी ऐसे दूसरे भोजनालय से लेते हैं जो 'निर्दिष्ट परिसर' वाले होटल में न हो। यह दर ऐसे होटल में लागू नहीं होती जहाँ पिछले वर्ष किसी कमरे का किराया ₹7,500 प्रति दिन से अधिक रहा हो, या जिस होटल ने 18% देना चुना हो। | 5% | 6/2026-CT(R), प्रविष्टि 7(ii) |
9963 | जब भारतीय रेल, IRCTC या उनके अनुज्ञप्तिधारी रेलगाड़ियों में या प्लेटफ़ॉर्म पर खाद्य या पेय पदार्थ बेचते हैं, तो GST 5% है। इनपुट कर प्रत्यय (ITC) नहीं लिया जा सकता — सिवाय उन खाद्य या पेय पदार्थों के, जो इसी काम के लिए भारतीय रेल, IRCTC या उनके अनुज्ञप्तिधारियों से ख़रीदे गए हों। | 5% | 6/2026-CT(R), प्रविष्टि 7(iii) |
9963 | बाहरी खानपान सेवा पर GST 5% है। इनपुट कर प्रत्यय (ITC) नहीं लिया जा सकता — सिवाय किसी दूसरे खानपान सेवा देने वाले से ली गई खानपान सेवा के; यह प्रत्यय भी उसकी कीमत के 5% तक ही मिलता है। यह दर तब लागू नहीं होती जब खानपान सेवा देने वाला या आयोजन ऐसे होटल में हो जहाँ पिछले वर्ष किसी कमरे का किराया ₹7,500 प्रति दिन से अधिक रहा हो, या जिस होटल ने 18% देना चुना हो। | 5% | 6/2026-CT(R), प्रविष्टि 7(iv) |
9963 | किराये के सभागार, पंडाल या शामियाने के साथ दी जाने वाली बाहरी खानपान सेवा पर GST 5% है। इनपुट कर प्रत्यय (ITC) नहीं लिया जा सकता — सिवाय किसी दूसरे खानपान सेवा देने वाले से ली गई खानपान सेवा के; यह प्रत्यय भी उसकी कीमत के 5% तक ही मिलता है। यह दर तब लागू नहीं होती जब यह सेवा ऐसे होटल में हो या ऐसा होटल दे, जहाँ पिछले वर्ष किसी कमरे का किराया ₹7,500 प्रति दिन से अधिक रहा हो, या जिस होटल ने 18% देना चुना हो। | 5% | 6/2026-CT(R), प्रविष्टि 7(v) |
9965 | सड़क से माल ढुलाई पर कोई GST नहीं है, जब तक यह बिल्टी जारी करने वाली माल परिवहन एजेंसी या कूरियर द्वारा न की जाए; अंतर्देशीय जलमार्ग से माल ढुलाई पर भी कोई GST नहीं है। | शून्य | 7/2026-CT(R), प्रविष्टि 18 |
9965, 9967 | जब माल परिवहन एजेंसी ऐसे व्यक्ति के लिए माल ढोती है जो GST में पंजीकृत नहीं है, तो GST नहीं लगता — जब तक वह व्यक्ति कारख़ाना, कंपनी, फ़र्म, समिति या इसी तरह की संस्था न हो, या वह माल किसी ऐप या वेबसाइट से न बेचा गया हो। | शून्य | 7/2026-CT(R), प्रविष्टि 21A |
प्रतिलोम प्रभार (रिवर्स चार्ज), पंजीकरण और GST TDS
- यदि GST में अपंजीकृत कोई व्यक्ति किसी GST-पंजीकृत व्यापारी को खाना पकाने में इस्तेमाल हो चुका तेल (यूज़्ड कुकिंग ऑयल) बेचता है, तो GST विक्रेता नहीं, बल्कि खरीदार चुकाता है। (4/2026-CT(R), प्रविष्टि 2A)
- यदि GST में अपंजीकृत कोई व्यक्ति किसी GST-पंजीकृत व्यापारी को प्लास्टिक का कचरा या कबाड़ बेचता है, तो GST विक्रेता नहीं, बल्कि खरीदार चुकाता है। (4/2026-CT(R), प्रविष्टि 3B)
- यदि GST में अपंजीकृत कोई व्यक्ति किसी GST-पंजीकृत व्यापारी को टायरों का कचरा या कबाड़ बेचता है, तो GST विक्रेता नहीं, बल्कि खरीदार चुकाता है। (4/2026-CT(R), प्रविष्टि 3C)
- यदि GST में अपंजीकृत कोई व्यक्ति किसी GST-पंजीकृत व्यापारी को बिजली के उपकरणों और इलेक्ट्रॉनिक सामान का कचरा व कबाड़ (ई-कचरा) बेचता है, तो GST विक्रेता नहीं, बल्कि खरीदार चुकाता है। (4/2026-CT(R), प्रविष्टि 9)
- इस्तेमाल किया हुआ खाना पकाने का तेल बेचने वाले का कुल कारोबार पंजीकरण की सीमा से ऊपर जाते ही उसे GST में पंजीकरण कराना होगा, भले ही सारा GST खरीदार प्रतिलोम प्रभार में चुकाता हो। (6/2026-CT, प्रविष्टि (i))
- प्लास्टिक का कचरा और कबाड़ बेचने वाले का कुल कारोबार पंजीकरण की सीमा से ऊपर जाते ही उसे GST में पंजीकरण कराना होगा, भले ही सारा GST खरीदार प्रतिलोम प्रभार में चुकाता हो। (6/2026-CT, प्रविष्टि (ii))
- पुराने टायरों का कचरा और कबाड़ बेचने वाले का कुल कारोबार पंजीकरण की सीमा से ऊपर जाते ही उसे GST में पंजीकरण कराना होगा, भले ही सारा GST खरीदार प्रतिलोम प्रभार में चुकाता हो। (6/2026-CT, प्रविष्टि (iii))
- धातु का कबाड़ बेचने वाले का कुल कारोबार पंजीकरण की सीमा से ऊपर जाते ही उसे GST में पंजीकरण कराना होगा, भले ही सारा GST खरीदार प्रतिलोम प्रभार में चुकाता हो। (6/2026-CT, प्रविष्टि (iv))
- बिजली और इलेक्ट्रॉनिक सामान का कचरा और कबाड़ (ई-कचरा) बेचने वाले का कुल कारोबार पंजीकरण की सीमा से ऊपर जाते ही उसे GST में पंजीकरण कराना होगा, भले ही सारा GST खरीदार प्रतिलोम प्रभार में चुकाता हो। (6/2026-CT, प्रविष्टि (v))
- GST-पंजीकृत कोई व्यापारी किसी दूसरे पंजीकृत व्यापारी से इस्तेमाल किया हुआ खाना पकाने का तेल खरीदे और अनुबंध ₹2.5 लाख से अधिक का हो, तो वह भुगतान में से 2% GST स्रोत पर काटता है (TDS: 1% CGST + 1% SGST, या 2% IGST)। (7/2026-CT, प्रविष्टि (d)(i))
- GST-पंजीकृत कोई व्यापारी किसी दूसरे पंजीकृत व्यापारी से प्लास्टिक का कचरा और कबाड़ खरीदे और अनुबंध ₹2.5 लाख से अधिक का हो, तो वह भुगतान में से 2% GST स्रोत पर काटता है (TDS: 1% CGST + 1% SGST, या 2% IGST)। (7/2026-CT, प्रविष्टि (d)(ii))
- GST-पंजीकृत कोई व्यापारी किसी दूसरे पंजीकृत व्यापारी से पुराने टायरों का कचरा और कबाड़ खरीदे और अनुबंध ₹2.5 लाख से अधिक का हो, तो वह भुगतान में से 2% GST स्रोत पर काटता है (TDS: 1% CGST + 1% SGST, या 2% IGST)। (7/2026-CT, प्रविष्टि (d)(iii))
- GST-पंजीकृत कोई व्यापारी किसी दूसरे पंजीकृत व्यापारी से धातु का कबाड़ खरीदे और अनुबंध ₹2.5 लाख से अधिक का हो, तो वह भुगतान में से 2% GST स्रोत पर काटता है (TDS: 1% CGST + 1% SGST, या 2% IGST)। (7/2026-CT, प्रविष्टि (d)(iv))
- GST-पंजीकृत कोई व्यापारी किसी दूसरे पंजीकृत व्यापारी से बिजली और इलेक्ट्रॉनिक सामान का कचरा और कबाड़ (ई-कचरा) खरीदे और अनुबंध ₹2.5 लाख से अधिक का हो, तो वह भुगतान में से 2% GST स्रोत पर काटता है (TDS: 1% CGST + 1% SGST, या 2% IGST)। (7/2026-CT, प्रविष्टि (d)(v))
- यदि कोई गैर-कंपनी आपूर्तिकर्ता किसी कंपनी को ईंधन सहित यात्री वाहन किराये पर देता है और बीजक में 9% केंद्रीय कर नहीं लगाता, तो GST मालिक नहीं, बल्कि कंपनी चुकाती है। (8/2026-CT(R), प्रविष्टि 15)
- यदि डाक और कूरियर के अलावा कोई भी डिलीवरी (सामान पहुँचाने की) सेवा किसी ऐप या वेबसाइट (ई-वाणिज्य प्रचालक) से बेची जाती है, तो GST प्रचालक चुकाता है, जब तक सामान पहुँचाने वाले के लिए GST पंजीकरण अनिवार्य न हो। (9/2026-CT(R), प्रविष्टि (v))
1 मई 2026
1 मई 2026 से लागू। अधिसूचनाएँ: 1/2026-CT(R)।
शब्द या दायरा बदला, दर वही
| कोड | किस पर लागू | GST दर | अधिसूचना |
|---|---|---|---|
22029100, 22029990, 22029991, 22029999 | अनुसूची I में न दिए गए अन्य बिना शराब वाले पेय बेचने पर GST 40% है। | 40% | 1/2026-CT(R), प्रविष्टि 2 |
22029920, 22029921, 22029929 | फलों के गूदे या फलों के रस से बने बिना गैस वाले पेय बेचने पर GST 5% है। | 5% | 1/2026-CT(R), प्रविष्टि 150 |
22029930, 22029931, 22029939 | दूध वाले पेय बेचने पर GST 5% है। | 5% | 1/2026-CT(R), प्रविष्टि 151 |
22029990, 22029991, 22029999 | कैफ़ीन वाले पेय बेचने पर GST 40% है। | 40% | 1/2026-CT(R), प्रविष्टि 3 |
1 फ़रवरी 2026
1 फ़रवरी 2026 से लागू। अधिसूचनाएँ: 9/2025-CT(R), 19/2025-CT(R)।
दर में बदलाव और नई प्रविष्टियाँ
| कोड | किस पर लागू | 1 फ़रवरी 2026 से | पहले | अधिसूचना |
|---|---|---|---|---|
21069020 | पान मसाला बेचने पर GST 40% है। | 40% | 28% + उपकर | 19/2025-CT(R), प्रविष्टि 14 |
2401 | बिना बना (कच्चा) तंबाकू या तंबाकू का कचरा बेचने पर GST 40% है (तंबाकू की पत्तियाँ इसमें शामिल नहीं हैं)। | 40% | 28% + उपकर | 19/2025-CT(R), प्रविष्टि 15 |
2401 | तंबाकू के पत्ते। | 5% | 5% + उपकर | 9/2025-CT(R), प्रविष्टि 162 |
2402 | तंबाकू या तंबाकू के विकल्प से बने सिगार, चुरुट, छोटे सिगार या सिगरेट बेचने पर GST 40% है। | 40% | 28% + उपकर | 19/2025-CT(R), प्रविष्टि 16 |
2403 | अन्य बना हुआ तंबाकू या तंबाकू के विकल्प, समरूप या पुनर्गठित तंबाकू, या तंबाकू के सत और अर्क बेचने पर GST 40% है (बीड़ी इसमें शामिल नहीं है)। | 40% | 28% + उपकर | 19/2025-CT(R), प्रविष्टि 17 |
24031921, 24031929 | बीड़ी बेचने पर GST 18% है। | 18% | 28% | 19/2025-CT(R), प्रविष्टि 4A |
24041100 | तंबाकू या पुनर्गठित तंबाकू वाले ऐसे उत्पाद, जो बिना जलाए साँस से लेने के लिए हों, बेचने पर GST 40% है। | 40% | 28% + उपकर | 19/2025-CT(R), प्रविष्टि 18 |
24041900 | तंबाकू या निकोटीन के विकल्प वाले ऐसे उत्पाद, जो बिना जलाए साँस से लेने के लिए हों, बेचने पर GST 40% है। | 40% | 28% + उपकर | 19/2025-CT(R), प्रविष्टि 19 |
दर ख़ुद जाँचें
हर पंक्ति उसकी CBIC अधिसूचना से जुड़ी है। 1 जुलाई 2017 से किसी भी तारीख़ की दर — पुराने बीजक, नोटिस या लेखा परीक्षा के लिए — मुफ़्त BooksOn HSN ऐप में देखें, जो उस दिन लागू अधिसूचना और प्रविष्टि दिखाता है। किसी भी वस्तु की आज की दर के लिए GST दर खोज इस्तेमाल करें।
पहले के बदलाव: GST दर बदलाव 2025 (GST 2.0, 22 सितंबर 2025)।
प्रश्न-उत्तर
नवंबर 2026 के GST बदलाव किस तारीख़ से लागू होते हैं?
1 नवंबर 2026 से। 27 अक्टूबर 2026 की अधिसूचनाएँ 2/2026 से 10/2026-Central Tax (Rate) GST परिषद की 57वीं बैठक की सिफ़ारिशें लागू करती हैं।
1 नवंबर 2026 से ट्रैक्टर के रीट्रेड टायरों पर GST कितना है?
5%, अधिसूचना 2/2026-Central Tax (Rate) की प्रविष्टि 272A के तहत (पहले 18%)। बाकी रीट्रेड और पुराने टायरों पर 18% ही है (प्रविष्टि 138)।
1 नवंबर 2026 से अपंजीकृत विक्रेता से खरीदे कबाड़ पर GST कौन चुकाता है?
पंजीकृत खरीदार, प्रतिलोम प्रभार (रिवर्स चार्ज) में: अधिसूचना 4/2026-Central Tax (Rate) ने खाना पकाने में इस्तेमाल हो चुके तेल, प्लास्टिक के कबाड़, टायर के कबाड़ और ई-कचरे को इसमें जोड़ा है; धातु का कबाड़ पहले से इसमें था। इन वस्तुओं के विक्रेताओं का कुल कारोबार पंजीकरण की सीमा पार करते ही उन्हें GST पंजीकरण कराना होगा (अधिसूचना 6/2026-Central Tax), और ₹2.5 लाख से अधिक के अनुबंध पर पंजीकृत खरीदार को 2% GST TDS काटना होगा (अधिसूचना 7/2026-Central Tax)। धातु के कबाड़ पर ये दोनों नियम 10 अक्टूबर 2024 से लागू हैं (अधिसूचना 24/2024-Central Tax और 25/2024-Central Tax)।
2026 के किसी बदलाव से पहले की GST दर कैसे पता करें?
यहाँ हर पंक्ति बदलाव से एक दिन पहले लागू दर दिखाती है। 1 जुलाई 2017 से किसी और तारीख़ के लिए मुफ़्त BooksOn HSN ऐप उस दिन लागू दर और अधिसूचना दिखाता है।

