1 अप्रैल 2020 से किसी भी तारीख का TDS और TCS: धारा या भुगतान का प्रकार, जमा (क्रेडिट) या भुगतान की तारीख (TCS के लिए नामे या प्राप्ति की तारीख) और रकम चुनें। उस तारीख को लागू दर और सीमा से गणना होती है, और परिणाम में उल्लेख करने की धारा भी मिलती है: 1 अप्रैल 2026 से आयकर अधिनियम, 2025 का प्रावधान (TDS के लिए धारा 392 और 393, TCS के लिए धारा 394), साथ में 1961 की वह धारा जिसकी जगह यह आया। नीचे की तालिकाओं में हर दर का कानूनी आधार दिया है: अधिनियम, वित्त अधिनियम, परिपत्र या प्रेस विज्ञप्ति। केवल संदर्भ के लिए: कर काटने या वसूलने से पहले अधिनियम या अधिसूचना से जाँच लें।
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कर वर्ष 2026-27 की TDS और TCS दरें (आयकर अधिनियम, 2025)
1 अप्रैल 2026 से लागू: वित्त अधिनियम, 2026 से संशोधित आयकर अधिनियम, 2025 का प्रावधान, 1961 की वह धारा जिसकी जगह यह आया, दर और सीमा, हर एक के कानूनी आधार के साथ।
जाँचें का निशान उस दर या सीमा पर है जो आधिकारिक पाठ से पक्की नहीं है; उस पर गणक कोई राशि नहीं देता।
कानूनी आधार, टिप्पणियाँ और नियम स्रोतों की तरह अंग्रेज़ी में दिए गए हैं।
| धारा (2025 का अधिनियम) | पहले (1961 का अधिनियम) | भुगतान का प्रकार | दर | सीमा | कानूनी आधार |
|---|---|---|---|---|---|
| TDS (स्रोत पर कर कटौती) | |||||
| 392(1) | 192 | वेतन TDS की गणना यहाँ नहीं होती | स्लैब दरें जाँचें | — | Income-tax Act, 2025 (No. 30 of 2025) s.392(1), (2), (8); Finance Act, 2026 (No. 4 of 2026) s.2(10) and First Schedule Part III; cess s.2(15)स्रोत: incometaxindia.gov.in |
| 392(7) | 192A | भविष्य निधि (EPF) की निकासी | 10% | साल में कुल ₹50,000 या अधिक | Income-tax Act, 2025 s.392(7) ('10%, where the aggregate amount of such payment is Rs. 50000 or more')स्रोत: incometaxindia.gov.in |
| 393(1) Table Sl. 5(i) | 193 | प्रतिभूतियों पर ब्याज (ऋणपत्र, बंधपत्र) | 10% | साल में कुल ₹10,000 से अधिक | Income-tax Act, 2025 s.393(1) Table Sl.5(i); s.393(4) Table Sl.6; Finance Act 2026 First Schedule Part IIस्रोत: incometaxindia.gov.in |
| 393(1) Table Sl. 7 | 194 | कंपनी से मिला लाभांश पाने वाला: व्यक्ति | 10% | साल में कुल ₹10,000 से अधिक | Income-tax Act, 2025 s.393(1) Table Sl.7 and Note; s.393(4) Table Sl.10(f)स्रोत: incometaxindia.gov.in |
| 393(1) Table Sl. 7 | 194 | कंपनी से मिला लाभांश पाने वाला: कंपनी, फ़र्म या अन्य | 10% | कोई सीमा नहीं | Income-tax Act, 2025 s.393(1) Table Sl.7 (threshold Nil); s.393(4) Table Sl.10(a)-(e)स्रोत: incometaxindia.gov.in |
| 393(1) Table Sl. 5(ii) | 194A | बैंक, सहकारी बैंक या डाकघर से ब्याज पाने वाला: 60 वर्ष से कम आयु, या व्यक्ति नहीं | 10% | साल में कुल ₹50,000 से अधिक | Income-tax Act, 2025 s.393(1) Table Sl.5(ii); s.393(4) Table Sl.7स्रोत: incometaxindia.gov.in |
| 393(1) Table Sl. 5(ii) | 194A | बैंक, सहकारी बैंक या डाकघर से ब्याज पाने वाला: वरिष्ठ नागरिक (60 वर्ष या अधिक) | 10% | साल में कुल ₹1 लाख से अधिक | Income-tax Act, 2025 s.393(1) Table Sl.5(ii), Notes 1-2; s.393(4) Table Sl.7; s.393(6)स्रोत: incometaxindia.gov.in |
| 393(1) Table Sl. 5(iii) | 194A | अन्य द्वारा दिया गया ब्याज (कंपनी, फ़र्म, NBFC) | 10% | साल में कुल ₹10,000 से अधिक | Income-tax Act, 2025 s.393(1) Table Sl.5(iii); s.393(4) Table Sl.7 (item (c)(iv) substituted by Finance Act 2026 s.84(b)(ii), w.e.f. 1-4-2026)स्रोत: incometaxindia.gov.in |
| 393(1) Table Sl. 5(iii); 393(4) Table Sl. 7 | 194A | मोटर दुर्घटना दावा मुआवज़े पर ब्याज पाने वाला: व्यक्ति | TDS नहीं | — | Income-tax Act, 2025 s.393(4) Table Sl.7, col. C, cl. (b)(c)(iv)(A) as substituted by Finance Act 2026 (No. 4 of 2026) s.84(b)(ii), w.e.f. 1-4-2026: no deduction on interest on compensation awarded by a Motor Accidents Claims Tribunal to an individual (Gazette text)स्रोत: egazette.gov.in |
| 393(1) Table Sl. 5(iii); 393(4) Table Sl. 7 | 194A | मोटर दुर्घटना दावा मुआवज़े पर ब्याज पाने वाला: कंपनी, फ़र्म या अन्य | 10% | साल में कुल ₹50,000 से अधिक | Income-tax Act, 2025 s.393(1) Table Sl.5(iii) ('Rates in force'); s.393(4) Table Sl.7, col. C, cl. (b)(c)(iv)(B) as substituted by Finance Act 2026 (No. 4 of 2026) s.84(b)(ii), w.e.f. 1-4-2026: no deduction where the aggregate interest on such compensation does not exceed Rs 50,000 during the tax year (Gazette text)स्रोत: egazette.gov.in |
| 393(3) Table Sl. 1 | 194B | लॉटरी, पहेली, खेल या सट्टे में जीती रकम | 30% | एक रकम ₹10,000 से अधिक | Income-tax Act, 2025 s.393(3) Table Sl.1, Note 2; Finance Act 2026 First Schedule Part II para 1(a)(ii), 2(a)(ii)स्रोत: incometaxindia.gov.in |
| 393(3) Table Sl. 2 | 194BA | ऑनलाइन खेलों में जीती शुद्ध रकम | 30% | कोई सीमा नहीं | Income-tax Act, 2025 s.393(3) Table Sl.2, Notes 1-2; Finance Act 2026 First Schedule Part II para 1(a)(iv), 2(a)(iv)स्रोत: incometaxindia.gov.in |
| 393(3) Table Sl. 3 | 194BB | घुड़दौड़ में जीती रकम | 30% | एक रकम ₹10,000 से अधिक | Income-tax Act, 2025 s.393(3) Table Sl.3; Finance Act 2026 First Schedule Part II para 1(a)(iii), 2(a)(iii)स्रोत: incometaxindia.gov.in |
| 393(1) Table Sl. 6(i) | 194C | ठेकेदारों को भुगतान (काम, श्रमिक या कर्मियों की आपूर्ति) पाने वाला: व्यक्ति या HUF | 1% | एक रकम ₹30,000 से अधिक, या साल में कुल ₹1 लाख से अधिक | Income-tax Act, 2025 s.393(1) Table Sl.6(i) and Note; s.402(11); s.402(47)(f) 'supply of manpower' inserted by Finance Act 2026 s.90(b), w.e.f. 1-4-2026; s.393(4) Table Sl.8स्रोत: incometaxindia.gov.in |
| 393(1) Table Sl. 6(i) | 194C | ठेकेदारों को भुगतान (काम, श्रमिक या कर्मियों की आपूर्ति) पाने वाला: फ़र्म, कंपनी या अन्य | 2% | एक रकम ₹30,000 से अधिक, या साल में कुल ₹1 लाख से अधिक | Income-tax Act, 2025 s.393(1) Table Sl.6(i); s.402(47)(f) inserted by Finance Act 2026 s.90(b), w.e.f. 1-4-2026स्रोत: incometaxindia.gov.in |
| 393(1) Table Sl. 1(i) | 194D | बीमा कमीशन पाने वाला: कंपनी के अलावा | 2% | साल में कुल ₹20,000 से अधिक | Income-tax Act, 2025 s.393(1) Table Sl.1(i) ('Rates in force'); Finance Act 2026 (No. 4 of 2026, Gazette 30-3-2026) First Schedule Part II para 1(a)(v) 'on income by way of insurance commission' 2%स्रोत: egazette.gov.in |
| 393(1) Table Sl. 1(i) | 194D | बीमा कमीशन पाने वाला: घरेलू कंपनी | 10% | साल में कुल ₹20,000 से अधिक | Income-tax Act, 2025 s.393(1) Table Sl.1(i); Finance Act 2026 First Schedule Part II para 2(a)(v) 10%स्रोत: egazette.gov.in |
| 393(1) Table Sl. 8(i) | 194DA | जीवन बीमा पॉलिसी से मिली रकम (कर योग्य) | 2% | साल में कुल ₹1 लाख से अधिक | Income-tax Act, 2025 s.393(1) Table Sl.8(i)स्रोत: incometaxindia.gov.in |
| 393(2) Table Sl. 1 | 194E | अनिवासी खिलाड़ी, कलाकार या खेल संघ TDS की गणना यहाँ नहीं होती | 20% | कोई सीमा नहीं | Income-tax Act, 2025 s.393(2) Table Sl.1; Finance Act 2026 s.2(7), (16)स्रोत: incometaxindia.gov.in |
| 393(3) Table Sl. 6 | 194EE | राष्ट्रीय बचत योजना (NSS) से भुगतान | 10% | साल में कुल ₹2,500 से अधिक | Income-tax Act, 2025 s.393(3)(a) and Table Sl.6; s.393(4) Table Sl.19स्रोत: incometaxindia.gov.in |
| 2025 के अधिनियम में नहीं | 194F (omitted) | म्यूचुअल फ़ंड या UTI द्वारा यूनिटों की पुनर्खरीद | TDS नहीं | — | IT Act 1961 s.194F omitted by Finance (No.2) Act 2024 (Bill cl. 55) w.e.f. 1.10.2024 (Memorandum, Finance (No.2) Bill 2024); no successor in the Income-tax Act 2025स्रोत: indiabudget.gov.in |
| 393(3) Table Sl. 4 | 194G | लॉटरी टिकटों की बिक्री पर कमीशन | 2% | साल में कुल ₹20,000 से अधिक | Income-tax Act, 2025 s.393(3) Table Sl.4, Note 3स्रोत: incometaxindia.gov.in |
| 393(1) Table Sl. 1(ii) | 194H | कमीशन या दलाली | 2% | साल में कुल ₹20,000 से अधिक | Income-tax Act, 2025 s.393(1) Table Sl.1(ii); s.402(37); s.393(4) Table Sl.1स्रोत: incometaxindia.gov.in |
| 393(1) Table Sl. 2(ii)(a) | 194-I(a) | संयंत्र, मशीनरी या उपकरण का किराया | 2% | हर महीने ₹50,000 से अधिक | Income-tax Act, 2025 s.393(1) Table Sl.2(ii)(a); s.402(37)स्रोत: incometaxindia.gov.in |
| 393(1) Table Sl. 2(ii)(b) | 194-I(b) | भूमि, भवन या फ़र्नीचर का किराया | 10% | हर महीने ₹50,000 से अधिक | Income-tax Act, 2025 s.393(1) Table Sl.2(ii)(b); s.393(4) Table Sl.2स्रोत: incometaxindia.gov.in |
| 393(1) Table Sl. 3(i) | 194-IA | अचल संपत्ति की खरीद | 1% | एक रकम ₹50 लाख या अधिक | Income-tax Act, 2025 s.393(1) Table Sl.3(i), Notes 1-3 (Note 3 reference corrected from 3(iii) to 3(i) by Finance Act 2026 s.84(a), w.e.f. 1-4-2026); s.397(1)(c)(i)स्रोत: incometaxindia.gov.in |
| 393(1) Table Sl. 2(i) | 194-IB | व्यक्ति या HUF द्वारा दिया गया किराया (छोटा व्यापार या कोई व्यापार नहीं) | 2% | हर महीने ₹50,000 से अधिक | Income-tax Act, 2025 s.393(1) Table Sl.2(i) and Note 1; s.402(29); s.397(1)(c)(i), 397(2)(e)स्रोत: incometaxindia.gov.in |
| 393(1) Table Sl. 3(ii) | 194-IC | संयुक्त विकास समझौता (नकद हिस्सा) | 10% | कोई सीमा नहीं | Income-tax Act, 2025 s.393(1) Table Sl.3(ii)स्रोत: incometaxindia.gov.in |
| 393(1) Table Sl. 6(iii) | 194J(a) | तकनीकी सेवाओं का शुल्क, फ़िल्म स्वामिस्व (रॉयल्टी) या कॉल सेंटर | 2% | साल में कुल ₹50,000 से अधिक | Income-tax Act, 2025 s.393(1) Table Sl.6(iii), Rate (a); s.402(15); s.393(4) Table Sl.9स्रोत: incometaxindia.gov.in |
| 393(1) Table Sl. 6(iii) | 194J(b) | पेशेवर सेवाओं का शुल्क | 10% | साल में कुल ₹50,000 से अधिक | Income-tax Act, 2025 s.393(1) Table Sl.6(iii), Rate (b); s.402(28)स्रोत: incometaxindia.gov.in |
| 393(1) Table Sl. 6(iii)(c) | 194J(1)(ba) | निदेशक का शुल्क या कमीशन (वेतन नहीं) | 10% | कोई सीमा नहीं | Income-tax Act, 2025 s.393(1) Table Sl.6(iii), Col.B(c), threshold (ii) Nilस्रोत: incometaxindia.gov.in |
| 393(1) Table Sl. 6(iii) | 194J(b) | स्वामिस्व (रॉयल्टी), फ़िल्म के अलावा | 10% | साल में कुल ₹50,000 से अधिक | Income-tax Act, 2025 s.393(1) Table Sl.6(iii), Rate (b); s.402(28)स्रोत: incometaxindia.gov.in |
| 393(1) Table Sl. 6(iii) | 194J(b) | प्रतिस्पर्धा न करने का शुल्क या ऐसी रकम | 10% | साल में कुल ₹50,000 से अधिक | Income-tax Act, 2025 s.393(1) Table Sl.6(iii), Rate (b); s.402(28)स्रोत: incometaxindia.gov.in |
| 393(1) Table Sl. 4(i) | 194K | म्यूचुअल फ़ंड यूनिटों से आय | 10% | साल में कुल ₹10,000 से अधिक | Income-tax Act, 2025 s.393(1) Table Sl.4(i); s.393(4) Table Sl.4; s.393(6)स्रोत: incometaxindia.gov.in |
| 393(1) Table Sl. 3(iii) | 194LA | संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण पर मुआवज़ा | 10% | साल में कुल ₹5 लाख से अधिक | Income-tax Act, 2025 s.393(1) Table Sl.3(iii); s.393(4) Table Sl.3स्रोत: incometaxindia.gov.in |
| 393(1) Table Sl. 4(ii) | 194LBA | व्यापार न्यास (REIT या InvIT) से वितरण | 10% | कोई सीमा नहीं | Income-tax Act, 2025 s.393(1) Table Sl.4(ii); s.393(4) Table Sl.5स्रोत: incometaxindia.gov.in |
| 393(1) Table Sl. 4(iii) | 194LBB | निवेश कोष (AIF) से आय | 10% | कोई सीमा नहीं | Income-tax Act, 2025 s.393(1) Table Sl.4(iii)स्रोत: incometaxindia.gov.in |
| 393(1) Table Sl. 4(iv) | 194LBC | प्रतिभूतिकरण न्यास से आय पाने वाला: व्यक्ति या HUF | 10% | कोई सीमा नहीं | Income-tax Act, 2025 s.393(1) Table Sl.4(iv)स्रोत: incometaxindia.gov.in |
| 393(1) Table Sl. 4(iv) | 194LBC | प्रतिभूतिकरण न्यास से आय पाने वाला: फ़र्म, कंपनी या अन्य | 10% | कोई सीमा नहीं | Income-tax Act, 2025 s.393(1) Table Sl.4(iv)स्रोत: incometaxindia.gov.in |
| 393(1) Table Sl. 6(ii) | 194M | व्यक्ति या HUF द्वारा ठेका, कमीशन या पेशेवर शुल्क का भुगतान (छोटा व्यापार या कोई व्यापार नहीं) | 2% | साल में कुल ₹50 लाख से अधिक | Income-tax Act, 2025 s.393(1) Table Sl.6(ii); s.397(1)(c)(i)स्रोत: incometaxindia.gov.in |
| 393(3) Table Sl. 5 | 194N | बैंक या डाकघर से नकद निकासी पाने वाला: विवरणी भरता है, सहकारी समिति नहीं | 2% जाँचें | साल के कुल जोड़ में ₹1 करोड़ से ऊपर के हिस्से पर | Income-tax Act, 2025 s.393(3)(a) and Table Sl.5; s.393(4) Table Sl.18; official TDS Rates page 2026-27 ('in excess of Rs. 1 crore')स्रोत: incometaxindia.gov.in |
| 393(3) Table Sl. 5 | 194N | बैंक या डाकघर से नकद निकासी पाने वाला: विवरणी भरने वाली सहकारी समिति | 2% जाँचें | साल के कुल जोड़ में ₹3 करोड़ से ऊपर के हिस्से पर | Income-tax Act, 2025 s.393(3) Table Sl.5, threshold (a)स्रोत: incometaxindia.gov.in |
| 393(3) Table Sl. 5 | 194N | बैंक या डाकघर से नकद निकासी पाने वाला: विवरणी नहीं भरी, सहकारी समिति नहीं | 2% जाँचें | साल के कुल जोड़ में ₹1 करोड़ से ऊपर के हिस्से पर | Income-tax Act, 2025 s.393(3)(a) and Table Sl.5; s.393(4) Table Sl.18; official TDS Rates page 2026-27 ('in excess of Rs. 1 crore')स्रोत: incometaxindia.gov.in |
| 393(3) Table Sl. 5 | 194N | बैंक या डाकघर से नकद निकासी पाने वाला: विवरणी न भरने वाली सहकारी समिति | 2% जाँचें | साल के कुल जोड़ में ₹3 करोड़ से ऊपर के हिस्से पर | Income-tax Act, 2025 s.393(3) Table Sl.5, threshold (a)स्रोत: incometaxindia.gov.in |
| 393(1) Table Sl. 8(v) | 194-O | ई-कॉमर्स ऑपरेटर के ज़रिए बिक्री पाने वाला: व्यक्ति या HUF | 0.1% | साल में कुल ₹5 लाख से अधिक | Income-tax Act, 2025 s.393(1) Table Sl.8(v), Notes 3-4; s.393(4) Table Sl.11स्रोत: incometaxindia.gov.in |
| 393(1) Table Sl. 8(v) | 194-O | ई-कॉमर्स ऑपरेटर के ज़रिए बिक्री पाने वाला: फ़र्म, कंपनी या अन्य | 0.1% | कोई सीमा नहीं | Income-tax Act, 2025 s.393(1) Table Sl.8(v) (threshold Nil), Notes 3-4स्रोत: incometaxindia.gov.in |
| 393(1) Table Sl. 8(iii) | 194P | 75 वर्ष या अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक का कर, जो बैंक काटता है TDS की गणना यहाँ नहीं होती | स्लैब दरें | — | Income-tax Act, 2025 s.393(1) Table Sl.8(iii), Note 5; s.402(39)स्रोत: incometaxindia.gov.in |
| 393(1) Table Sl. 8(ii) | 194Q | माल की खरीद (खरीदार का कुल कारोबार ₹10 करोड़ से अधिक) | 0.1% | साल के कुल जोड़ में ₹50 लाख से ऊपर के हिस्से पर | Income-tax Act, 2025 s.393(1) Table Sl.8(ii), Note 1; s.402(6) Table Sl.1; s.397(2)(b)(i)(C)स्रोत: incometaxindia.gov.in |
| 393(1) Table Sl. 8(iv) | 194R | व्यापार से मिला लाभ या सुविधा | 10% | साल में कुल ₹20,000 से अधिक | Income-tax Act, 2025 s.393(1) Table Sl.8(iv), Notes 2 and 6स्रोत: incometaxindia.gov.in |
| 393(1) Table Sl. 8(vi) | 194S | क्रिप्टो (आभासी डिजिटल संपत्ति), छोटे व्यक्ति या HUF द्वारा भुगतान | 1% | साल में कुल ₹50,000 से अधिक | Income-tax Act, 2025 s.393(1) Table Sl.8(vi); s.393(4) Table Sl.12(a); s.397(1)(c)स्रोत: incometaxindia.gov.in |
| 393(1) Table Sl. 8(vi) | 194S | क्रिप्टो (आभासी डिजिटल संपत्ति), अन्य द्वारा भुगतान | 1% | साल में कुल ₹10,000 से अधिक | Income-tax Act, 2025 s.393(1) Table Sl.8(vi); s.393(4) Table Sl.12(b)स्रोत: incometaxindia.gov.in |
| 393(3) Table Sl. 7 | 194T | फ़र्म द्वारा साझेदार को वेतन, ब्याज या कमीशन | 10% | साल में कुल ₹20,000 से अधिक | Income-tax Act, 2025 s.393(3) Table Sl.7स्रोत: incometaxindia.gov.in |
| 393(2) Table Sl. 17 | 195 | अनिवासियों को अन्य भुगतान TDS की गणना यहाँ नहीं होती | स्लैब दरें | — | Income-tax Act, 2025 s.393(2) Table Sl.17; s.395(2); Finance Act 2026 First Schedule Part IIस्रोत: egazette.gov.in |
| TCS (स्रोत पर कर संग्रह) | |||||
| 394(1) Table Sl. 1 | 206C(1) Table Sl.(i) | शराब की बिक्री | 2% | कोई सीमा नहीं | Income-tax Act, 2025 s.394(1) Table Sl.1; '1%' substituted by '2%' by Finance Act 2026 (No. 4 of 2026) s.85(a), w.e.f. 1-4-2026 (official footnote 86)स्रोत: incometaxindia.gov.in |
| 394(1) Table Sl. 2 | 206C(1) Table Sl.(ii) | तेंदू पत्तों की बिक्री | 2% | कोई सीमा नहीं | Income-tax Act, 2025 s.394(1) Table Sl.2; '5%' substituted by '2%' by Finance Act 2026 s.85(b), w.e.f. 1-4-2026 (official footnote 87)स्रोत: incometaxindia.gov.in |
| 394(1) Table Sl. 3 | 206C(1) Table Sl.(iii) | वन पट्टे से मिली इमारती लकड़ी की बिक्री | 2% | कोई सीमा नहीं | Income-tax Act, 2025 s.394(1) Table Sl.3; s.394(6) ('forest produce')स्रोत: incometaxindia.gov.in |
| 394(1) Table Sl. 3 | 206C(1) Table Sl.(iv) | अन्य तरीके से मिली इमारती लकड़ी की बिक्री | 2% | कोई सीमा नहीं | Income-tax Act, 2025 s.394(1) Table Sl.3 ('timber whether obtained under a forest lease or otherwise')स्रोत: incometaxindia.gov.in |
| 394(1) Table Sl. 3 | 206C(1) Table Sl.(iii) | वन पट्टे से मिली अन्य वन उपज की बिक्री | 2% | कोई सीमा नहीं | Income-tax Act, 2025 s.394(1) Table Sl.3 ('any other forest produce (not being timber or tendu leaves) obtained under a forest lease'); s.394(6)स्रोत: incometaxindia.gov.in |
| 394(1) Table Sl. 3 | 206C(1) Table Sl.(iii) | अन्य तरीके से मिली अन्य वन उपज की बिक्री | TCS नहीं | — | Income-tax Act, 2025 s.394(1) Table Sl.3 ('any other forest produce (not being timber or tendu leaves) obtained under a forest lease'); s.394(6)स्रोत: incometaxindia.gov.in |
| 394(1) Table Sl. 4 | 206C(1) Table Sl.(vi) | कबाड़ (स्क्रैप) की बिक्री | 2% | कोई सीमा नहीं | Income-tax Act, 2025 s.394(1) Table Sl.4; '1%' substituted by '2%' by Finance Act 2026 s.85(c), w.e.f. 1-4-2026 (official footnote 88); s.402(31)स्रोत: incometaxindia.gov.in |
| 394(1) Table Sl. 5 | 206C(1) Table Sl.(vii) | कोयला, लिग्नाइट या लौह अयस्क की बिक्री | 2% | कोई सीमा नहीं | Income-tax Act, 2025 s.394(1) Table Sl.5; '1%' substituted by '2%' by Finance Act 2026 s.85(d), w.e.f. 1-4-2026 (official footnote 88a)स्रोत: incometaxindia.gov.in |
| 394(1) Table Sl. 9 | 206C(1C) Table Sl.(i) | पार्किंग स्थल का पट्टा या अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) | 2% | कोई सीमा नहीं | Income-tax Act, 2025 s.394(1) Table Sl.9स्रोत: incometaxindia.gov.in |
| 394(1) Table Sl. 9 | 206C(1C) Table Sl.(ii) | टोल प्लाज़ा का पट्टा या अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) | 2% | कोई सीमा नहीं | Income-tax Act, 2025 s.394(1) Table Sl.9स्रोत: incometaxindia.gov.in |
| 394(1) Table Sl. 9 | 206C(1C) Table Sl.(iii) | खान या पत्थर की खदान का पट्टा या अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) | 2% | कोई सीमा नहीं | Income-tax Act, 2025 s.394(1) Table Sl.9स्रोत: incometaxindia.gov.in |
| 394(1) Table Sl. 6(a) | 206C(1F)(i) | मोटर वाहन की बिक्री | 1% | एक रकम ₹10 लाख से अधिक | Income-tax Act, 2025 s.394(1) Table Sl.6(a), s.394(1)(c); s.402(6) Table Sl.3; s.402(33)स्रोत: incometaxindia.gov.in |
| 394(1) Table Sl. 6(b) | 206C(1F)(ii) | अधिसूचित विलासिता की वस्तुओं की बिक्री (घड़ी, कलाकृति, नौका, हैंडबैग आदि) | 1% जाँचें | एक रकम ₹10 लाख से अधिक | Income-tax Act, 2025 s.394(1) Table Sl.6(b) ('any other goods, as may be notified by the Central Government'); goods list per CBDT Notification No. 36/2025 dated 22-4-2025 issued under the 1961 Act (continuation under the 2025 Act's repeal-and-savings section assumed, not verified)स्रोत: incometaxindia.gov.in |
| 394(1) Table Sl. 7(b) | 206C(1G)(a) 2nd proviso | LRS के तहत विदेश भेजी गई रकम (अन्य उद्देश्य) | 20% जाँचें | साल के कुल जोड़ में ₹10 लाख से ऊपर के हिस्से पर | Income-tax Act, 2025 s.394(1) Table Sl.7(b) (not amended by Finance Act 2026)स्रोत: incometaxindia.gov.in |
| 394(1) Table Sl. 7(a) | 206C(1G)(a) | LRS के तहत शिक्षा या इलाज के लिए विदेश भेजी गई रकम | 2% जाँचें | साल के कुल जोड़ में ₹10 लाख से ऊपर के हिस्से पर | Income-tax Act, 2025 s.394(1) Table Sl.7(a); '5%' substituted by '2%' by Finance Act 2026 s.85(e), w.e.f. 1-4-2026 (official footnote 88b); s.394(4), (5); s.402(6) Table Sl.4स्रोत: incometaxindia.gov.in |
| 394(4)(b) | 206C(1G)(a) 3rd proviso | शिक्षा ऋण से शिक्षा के लिए विदेश भेजी गई रकम | TCS नहीं | — | Income-tax Act, 2025 s.394(4)(b) (loan from a financial institution as defined in s.129(3)(b))स्रोत: incometaxindia.gov.in |
| 394(1) Table Sl. 8 | 206C(1G)(b) | विदेश यात्रा पैकेज | 2% | कोई सीमा नहीं | Income-tax Act, 2025 s.394(1) Table Sl.8; clauses (a) '5% ... up to ten lakh' and (b) '20% ... exceeding ten lakh' substituted by '2%' by Finance Act 2026 s.85(f), w.e.f. 1-4-2026 (official footnote 89)स्रोत: incometaxindia.gov.in |
| 2025 के अधिनियम में नहीं | 206C(1H) | माल की बिक्री (विक्रेता का कुल कारोबार ₹10 करोड़ से अधिक) | TCS नहीं | — | IT Act 1961 s.206C(1H): proviso inserted by Finance Act 2025 ('nothing contained in this sub-section shall apply from the 1st day of April, 2025', official footnote 74); no equivalent in the Income-tax Act 2025स्रोत: incometaxindia.gov.in |
वित्त वर्ष 2025-26 की TDS और TCS दरें (आयकर अधिनियम, 1961)
1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक: 1961 की धारा, 1 अप्रैल 2026 से उसकी जगह लेने वाला 2025 के अधिनियम का प्रावधान, दर और सीमा, हर एक के कानूनी आधार के साथ।
जाँचें का निशान उस दर या सीमा पर है जो आधिकारिक पाठ से पक्की नहीं है; उस पर गणक कोई राशि नहीं देता।
कानूनी आधार, टिप्पणियाँ और नियम स्रोतों की तरह अंग्रेज़ी में दिए गए हैं।
| धारा (1961 का अधिनियम) | 1 अप्रैल 2026 से (2025 का अधिनियम) | भुगतान का प्रकार | दर | सीमा | कानूनी आधार |
|---|---|---|---|---|---|
| TDS (स्रोत पर कर कटौती) | |||||
| 192 | 392(1) | वेतन TDS की गणना यहाँ नहीं होती | स्लैब दरें | — | IT Act 1961 s.192; Part III, First Schedule to each Finance Act. Successor: Income-tax Act 2025 s.392(1)स्रोत: eztax.in |
| 192A | 392(7) | भविष्य निधि (EPF) की निकासी | 10% | साल में कुल ₹50,000 या अधिक | IT Act 1961 s.192A; second proviso (maximum marginal rate without PAN) omitted by Finance Act 2023 (Bill cl. 80) w.e.f. 1.4.2023 (Memorandum, Finance Bill 2023). Successor: Income-tax Act 2025 s.392(7) (10%, Rs 50,000 or more)स्रोत: indiabudget.gov.in |
| 193 | 393(1) Table Sl. 5(i) | प्रतिभूतियों पर ब्याज (ऋणपत्र, बंधपत्र) | 10% | साल में कुल ₹10,000 से अधिक | IT Act 1961 s.193 as amended by Finance Act 2025 (Bill cl. 51) w.e.f. 1.4.2025 (Memorandum, Finance Bill 2025, TDS threshold table Sl. 1)स्रोत: indiabudget.gov.in |
| 194 | 393(1) Table Sl. 7 | कंपनी से मिला लाभांश पाने वाला: व्यक्ति | 10% | साल में कुल ₹10,000 से अधिक | IT Act 1961 s.194 first proviso as amended by Finance Act 2025 (Bill cl. 52) w.e.f. 1.4.2025स्रोत: indiabudget.gov.in |
| 194 | 393(1) Table Sl. 7 | कंपनी से मिला लाभांश पाने वाला: कंपनी, फ़र्म या अन्य | 10% | कोई सीमा नहीं | IT Act 1961 s.194स्रोत: indiabudget.gov.in |
| 194A | 393(1) Table Sl. 5(ii) | बैंक, सहकारी बैंक या डाकघर से ब्याज पाने वाला: 60 वर्ष से कम आयु, या व्यक्ति नहीं | 10% | साल में कुल ₹50,000 से अधिक | IT Act 1961 s.194A(3) as amended by Finance Act 2025 (Bill cl. 53) w.e.f. 1.4.2025स्रोत: indiabudget.gov.in |
| 194A | 393(1) Table Sl. 5(ii) | बैंक, सहकारी बैंक या डाकघर से ब्याज पाने वाला: वरिष्ठ नागरिक (60 वर्ष या अधिक) | 10% | साल में कुल ₹1 लाख से अधिक | IT Act 1961 s.194A(3) as amended by Finance Act 2025 (Bill cl. 53) w.e.f. 1.4.2025स्रोत: indiabudget.gov.in |
| 194A | 393(1) Table Sl. 5(iii) | अन्य द्वारा दिया गया ब्याज (कंपनी, फ़र्म, NBFC) | 10% | साल में कुल ₹10,000 से अधिक | IT Act 1961 s.194A(3) as amended by Finance Act 2025 (Bill cl. 53) w.e.f. 1.4.2025स्रोत: indiabudget.gov.in |
| 194A | 393(1) Table Sl. 5(iii); 393(4) Table Sl. 7 | मोटर दुर्घटना दावा मुआवज़े पर ब्याज पाने वाला: व्यक्ति | 10% जाँचें | साल में कुल ₹50,000 से अधिक | IT Act 1961 s.194A(3)(ixa); not in the Finance Act 2025 threshold table (no change found)स्रोत: taxmann.com |
| 194A | 393(1) Table Sl. 5(iii); 393(4) Table Sl. 7 | मोटर दुर्घटना दावा मुआवज़े पर ब्याज पाने वाला: कंपनी, फ़र्म या अन्य | 10% जाँचें | साल में कुल ₹50,000 से अधिक | IT Act 1961 s.194A(3)(ixa); not in the Finance Act 2025 threshold table (no change found)स्रोत: taxmann.com |
| 194B | 393(3) Table Sl. 1 | लॉटरी, पहेली, खेल या सट्टे में जीती रकम | 30% | एक रकम ₹10,000 से अधिक | IT Act 1961 s.194B as amended by Finance Act 2025 (Bill cl. 54) w.e.f. 1.4.2025स्रोत: indiabudget.gov.in |
| 194BA | 393(3) Table Sl. 2 | ऑनलाइन खेलों में जीती शुद्ध रकम | 30% | कोई सीमा नहीं | IT Act 1961 s.194BA inserted by Finance Act 2023 w.e.f. 1.7.2023; Part II, First Schedule applies at 30% 'being the rate in force' (Memorandum, Finance Bill 2023, Rates for TDS para)स्रोत: indiabudget.gov.in |
| 194BB | 393(3) Table Sl. 3 | घुड़दौड़ में जीती रकम | 30% | एक रकम ₹10,000 से अधिक | IT Act 1961 s.194BB as amended by Finance Act 2025 (Bill cl. 55) w.e.f. 1.4.2025स्रोत: indiabudget.gov.in |
| 194C | 393(1) Table Sl. 6(i) D(a) | ठेकेदारों को भुगतान (काम, श्रमिक या कर्मियों की आपूर्ति) पाने वाला: व्यक्ति या HUF | 1% | एक रकम ₹30,000 से अधिक, या साल में कुल ₹1 लाख से अधिक | IT Act 1961 s.194C; definition of 'work' amended by Finance (No.2) Act 2024 (Bill cl. 53) w.e.f. 1.10.2024स्रोत: indiabudget.gov.in |
| 194C | 393(1) Table Sl. 6(i) D(b) | ठेकेदारों को भुगतान (काम, श्रमिक या कर्मियों की आपूर्ति) पाने वाला: फ़र्म, कंपनी या अन्य | 2% | एक रकम ₹30,000 से अधिक, या साल में कुल ₹1 लाख से अधिक | IT Act 1961 s.194C; Finance (No.2) Act 2024 ('work' excludes s.194J sums w.e.f. 1.10.2024)स्रोत: indiabudget.gov.in |
| 194D | 393(1) Table Sl. 1(i) | बीमा कमीशन पाने वाला: कंपनी के अलावा | 2% | साल में कुल ₹20,000 से अधिक | Part II, First Schedule, Finance Act 2025 (rate 2%, announced in Finance (No.2) Act 2024 w.e.f. 1.4.2025); threshold by Finance Act 2025 (Bill cl. 56)स्रोत: indiabudget.gov.in |
| 194D | 393(1) Table Sl. 1(i) | बीमा कमीशन पाने वाला: घरेलू कंपनी | 10% | साल में कुल ₹20,000 से अधिक | IT Act 1961 s.194D as amended by Finance Act 2025 (threshold, Bill cl. 56); Part II, First Schedule, Finance Act 2025स्रोत: indiabudget.gov.in |
| 194DA | 393(1) Table Sl. 8(i) | जीवन बीमा पॉलिसी से मिली रकम (कर योग्य) | 2% | साल में कुल ₹1 लाख या अधिक | IT Act 1961 s.194DA as amended by Finance (No.2) Act 2024 (Bill cl. 54) w.e.f. 1.10.2024स्रोत: indiabudget.gov.in |
| 194E | 393(2) Table Sl. 1 | अनिवासी खिलाड़ी, कलाकार या खेल संघ TDS की गणना यहाँ नहीं होती | 20% | कोई सीमा नहीं | IT Act 1961 s.194E ('twenty per cent', ITD section text); successor Income-tax Act 2025 s.393(2) Table Sl. 1 (20%)स्रोत: incometaxindia.gov.in |
| 194EE | 393(3) Table Sl. 6 | राष्ट्रीय बचत योजना (NSS) से भुगतान | 10% | साल में कुल ₹2,500 या अधिक | IT Act 1961 s.194EEस्रोत: incometaxindia.gov.in |
| 194F (omitted) | 2025 के अधिनियम में नहीं | म्यूचुअल फ़ंड या UTI द्वारा यूनिटों की पुनर्खरीद | TDS नहीं | — | IT Act 1961 s.194F omitted by Finance (No.2) Act 2024 (Bill cl. 55) w.e.f. 1.10.2024 (Memorandum, Finance (No.2) Bill 2024); no successor in the Income-tax Act 2025स्रोत: indiabudget.gov.in |
| 194G | 393(3) Table Sl. 4 | लॉटरी टिकटों की बिक्री पर कमीशन | 2% | साल में कुल ₹20,000 से अधिक | IT Act 1961 s.194G as amended by Finance Act 2025 (Bill cl. 57) w.e.f. 1.4.2025स्रोत: indiabudget.gov.in |
| 194H | 393(1) Table Sl. 1(ii) | कमीशन या दलाली | 2% | साल में कुल ₹20,000 से अधिक | IT Act 1961 s.194H as amended by Finance Act 2025 (Bill cl. 58) w.e.f. 1.4.2025स्रोत: indiabudget.gov.in |
| 194-I(a) | 393(1) Table Sl. 2(ii) D(a) | संयंत्र, मशीनरी या उपकरण का किराया | 2% | हर महीने ₹50,000 से अधिक | IT Act 1961 s.194-I as amended by Finance Act 2025 (Bill cl. 59) w.e.f. 1.4.2025स्रोत: indiabudget.gov.in |
| 194-I(b) | 393(1) Table Sl. 2(ii) D(b) | भूमि, भवन या फ़र्नीचर का किराया | 10% | हर महीने ₹50,000 से अधिक | IT Act 1961 s.194-I as amended by Finance Act 2025 (Bill cl. 59) w.e.f. 1.4.2025स्रोत: indiabudget.gov.in |
| 194-IA | 393(1) Table Sl. 3(i) | अचल संपत्ति की खरीद | 1% | एक रकम ₹50 लाख या अधिक | IT Act 1961 s.194-IA(2) as amended by Finance (No.2) Act 2024 (Bill cl. 58) w.e.f. 1.10.2024स्रोत: indiabudget.gov.in |
| 194-IB | 393(1) Table Sl. 2(i) | व्यक्ति या HUF द्वारा दिया गया किराया (छोटा व्यापार या कोई व्यापार नहीं) | 2% | हर महीने ₹50,000 से अधिक | IT Act 1961 s.194-IB as amended by Finance (No.2) Act 2024 (Bill cl. 59) w.e.f. 1.10.2024स्रोत: indiabudget.gov.in |
| 194-IC | 393(1) Table Sl. 3(ii) | संयुक्त विकास समझौता (नकद हिस्सा) | 10% | कोई सीमा नहीं | IT Act 1961 s.194-IC (Memorandum, Finance Bill 2023, para on s.45(5A))स्रोत: indiabudget.gov.in |
| 194J | 393(1) Table Sl. 6(iii) D(a) | तकनीकी सेवाओं का शुल्क, फ़िल्म स्वामिस्व (रॉयल्टी) या कॉल सेंटर | 2% | साल में कुल ₹50,000 से अधिक | IT Act 1961 s.194J(1) proviso cl. (B) as amended by Finance Act 2025 (Bill cl. 60) w.e.f. 1.4.2025स्रोत: indiabudget.gov.in |
| 194J | 393(1) Table Sl. 6(iii) D(b) | पेशेवर सेवाओं का शुल्क | 10% | साल में कुल ₹50,000 से अधिक | IT Act 1961 s.194J as amended by Finance Act 2025 (Bill cl. 60) w.e.f. 1.4.2025स्रोत: indiabudget.gov.in |
| 194J | 393(1) Table Sl. 6(iii) D(b) | निदेशक का शुल्क या कमीशन (वेतन नहीं) | 10% | कोई सीमा नहीं | IT Act 1961 s.194J(1)(ba)स्रोत: indiabudget.gov.in |
| 194J | 393(1) Table Sl. 6(iii) D(b) | स्वामिस्व (रॉयल्टी), फ़िल्म के अलावा | 10% | साल में कुल ₹50,000 से अधिक | IT Act 1961 s.194J as amended by Finance Act 2025 (Bill cl. 60) w.e.f. 1.4.2025स्रोत: indiabudget.gov.in |
| 194J | 393(1) Table Sl. 6(iii) D(b) | प्रतिस्पर्धा न करने का शुल्क या ऐसी रकम | 10% | साल में कुल ₹50,000 से अधिक | IT Act 1961 s.194J as amended by Finance Act 2025 (Bill cl. 60) w.e.f. 1.4.2025स्रोत: indiabudget.gov.in |
| 194K | 393(1) Table Sl. 4(i) | म्यूचुअल फ़ंड यूनिटों से आय | 10% | साल में कुल ₹10,000 से अधिक | IT Act 1961 s.194K as amended by Finance Act 2025 (Bill cl. 61) w.e.f. 1.4.2025स्रोत: indiabudget.gov.in |
| 194LA | 393(1) Table Sl. 3(iii) | संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण पर मुआवज़ा | 10% | साल में कुल ₹5 लाख से अधिक | IT Act 1961 s.194LA as amended by Finance Act 2025 (Bill cl. 62) w.e.f. 1.4.2025स्रोत: indiabudget.gov.in |
| 194LBA | 393(1) Table Sl. 4(ii) | व्यापार न्यास (REIT या InvIT) से वितरण | 10% | कोई सीमा नहीं | IT Act 1961 s.194LBA(1)स्रोत: indiabudget.gov.in |
| 194LBB | 393(1) Table Sl. 4(iii) | निवेश कोष (AIF) से आय | 10% | कोई सीमा नहीं | IT Act 1961 s.194LBB(i)स्रोत: pib.gov.in |
| 194LBC | 393(1) Table Sl. 4(iv) | प्रतिभूतिकरण न्यास से आय पाने वाला: व्यक्ति या HUF | 10% | कोई सीमा नहीं | IT Act 1961 s.194LBC as amended by Finance Act 2025 (Bill cl. 63) w.e.f. 1.4.2025स्रोत: indiabudget.gov.in |
| 194LBC | 393(1) Table Sl. 4(iv) | प्रतिभूतिकरण न्यास से आय पाने वाला: फ़र्म, कंपनी या अन्य | 10% | कोई सीमा नहीं | IT Act 1961 s.194LBC as amended by Finance Act 2025 (Bill cl. 63) w.e.f. 1.4.2025स्रोत: indiabudget.gov.in |
| 194M | 393(1) Table Sl. 6(ii) | व्यक्ति या HUF द्वारा ठेका, कमीशन या पेशेवर शुल्क का भुगतान (छोटा व्यापार या कोई व्यापार नहीं) | 2% | साल में कुल ₹50 लाख से अधिक | IT Act 1961 s.194M as amended by Finance (No.2) Act 2024 (Bill cl. 60) w.e.f. 1.10.2024स्रोत: indiabudget.gov.in |
| 194N | 393(3) Table Sl. 5 | बैंक या डाकघर से नकद निकासी पाने वाला: विवरणी भरता है, सहकारी समिति नहीं | 2% | साल के कुल जोड़ में ₹1 करोड़ से ऊपर के हिस्से पर | IT Act 1961 s.194N inserted by Finance (No.2) Act 2019 w.e.f. 1.9.2019; substituted by Finance Act 2020 s.84 w.e.f. 1.7.2020 (same main rule)स्रोत: gstcouncil.gov.in |
| 194N | 393(3) Table Sl. 5 | बैंक या डाकघर से नकद निकासी पाने वाला: विवरणी भरने वाली सहकारी समिति | 2% | साल के कुल जोड़ में ₹3 करोड़ से ऊपर के हिस्से पर | IT Act 1961 s.194N, proviso inserted by Finance Act 2023 (Bill cl. 85) w.e.f. 1.4.2023स्रोत: indiabudget.gov.in |
| 194N | 2025 के अधिनियम में नहीं | बैंक या डाकघर से नकद निकासी पाने वाला: विवरणी नहीं भरी, सहकारी समिति नहीं | 2% 5% | साल के कुल जोड़ में ₹20 लाख से ऊपर, ₹1 करोड़ तक के हिस्से पर साल के कुल जोड़ में ₹1 करोड़ से ऊपर के हिस्से पर | IT Act 1961 s.194N first proviso, as substituted by Finance Act 2020 s.84 w.e.f. 1.7.2020 (Gazette text); slab reading per Memorandum, Finance Bill 2023IT Act 1961 s.194N first proviso cl. (ii)(b), as substituted by Finance Act 2020 s.84 w.e.f. 1.7.2020; Memorandum, Finance Bill 2023स्रोत: gstcouncil.gov.in |
| 194N | 2025 के अधिनियम में नहीं | बैंक या डाकघर से नकद निकासी पाने वाला: विवरणी न भरने वाली सहकारी समिति | 2% 5% जाँचें | साल के कुल जोड़ में ₹20 लाख से ऊपर, ₹3 करोड़ तक के हिस्से पर साल के कुल जोड़ में ₹3 करोड़ से ऊपर के हिस्से पर | IT Act 1961 s.194N first proviso, as substituted by Finance Act 2020 s.84 w.e.f. 1.7.2020 (Gazette text); slab reading per Memorandum, Finance Bill 2023IT Act 1961 s.194N; Finance Act 2023 (Bill cl. 85) proviso: for a co-operative society, 'one crore rupees' reads 'three crore rupees' throughout the sectionस्रोत: gstcouncil.gov.in · indiabudget.gov.in |
| 194-O | 393(1) Table Sl. 8(v) | ई-कॉमर्स ऑपरेटर के ज़रिए बिक्री पाने वाला: व्यक्ति या HUF | 0.1% | साल में कुल ₹5 लाख से अधिक | IT Act 1961 s.194-O as amended by Finance (No.2) Act 2024 (Bill cl. 61) w.e.f. 1.10.2024स्रोत: indiabudget.gov.in |
| 194-O | 393(1) Table Sl. 8(v) | ई-कॉमर्स ऑपरेटर के ज़रिए बिक्री पाने वाला: फ़र्म, कंपनी या अन्य | 0.1% | कोई सीमा नहीं | IT Act 1961 s.194-O as amended by Finance (No.2) Act 2024 (Bill cl. 61) w.e.f. 1.10.2024स्रोत: indiabudget.gov.in |
| 194P | 393(1) Table Sl. 8(iii) | 75 वर्ष या अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक का कर, जो बैंक काटता है TDS की गणना यहाँ नहीं होती | स्लैब दरें | — | IT Act 1961 s.194P inserted by Finance Act 2021 w.e.f. 1.4.2021स्रोत: indiabudget.gov.in |
| 194Q | 393(1) Table Sl. 8(ii) | माल की खरीद (खरीदार का कुल कारोबार ₹10 करोड़ से अधिक) | 0.1% | साल के कुल जोड़ में ₹50 लाख से ऊपर के हिस्से पर | IT Act 1961 s.194Q inserted by Finance Act 2021 w.e.f. 1.7.2021 (Bill cls. 48 and 50)स्रोत: indiabudget.gov.in |
| 194R | 393(1) Table Sl. 8(iv) | व्यापार से मिला लाभ या सुविधा | 10% | साल में कुल ₹20,000 से अधिक | IT Act 1961 s.194R inserted by Finance Act 2022 (Bill cl. 58) w.e.f. 1.7.2022स्रोत: indiabudget.gov.in |
| 194S | 393(1) Table Sl. 8(vi) | क्रिप्टो (आभासी डिजिटल संपत्ति), छोटे व्यक्ति या HUF द्वारा भुगतान | 1% | साल में कुल ₹50,000 से अधिक | IT Act 1961 s.194S inserted by Finance Act 2022 w.e.f. 1.7.2022स्रोत: indiabudget.gov.in |
| 194S | 393(1) Table Sl. 8(vi) | क्रिप्टो (आभासी डिजिटल संपत्ति), अन्य द्वारा भुगतान | 1% | साल में कुल ₹10,000 से अधिक | IT Act 1961 s.194S inserted by Finance Act 2022 w.e.f. 1.7.2022स्रोत: indiabudget.gov.in |
| 194T | 393(3) Table Sl. 7 | फ़र्म द्वारा साझेदार को वेतन, ब्याज या कमीशन | 10% | साल में कुल ₹20,000 से अधिक | IT Act 1961 s.194T inserted by Finance (No.2) Act 2024 (Bill cl. 62) w.e.f. 1.4.2025स्रोत: indiabudget.gov.in |
| 195 | 393(2) Table Sl. 17 | अनिवासियों को अन्य भुगतान TDS की गणना यहाँ नहीं होती | स्लैब दरें | — | IT Act 1961 s.195; Part II, First Scheduleस्रोत: indiabudget.gov.in |
| TCS (स्रोत पर कर संग्रह) | |||||
| 206C(1) Table Sl.(i) | 394(1) Table Sl. 1 | शराब की बिक्री | 1% | कोई सीमा नहीं | IT Act 1961 s.206C(1) Table Sl.(i) 'One per cent' (official text, 2020 and 2026 versions); not reduced in the Covid period: s.206C(10A) excludes Sl.(i) (TOLA 2020, Act 38 of 2020, s.4)स्रोत: incometaxindia.gov.in |
| 206C(1) Table Sl.(ii) | 394(1) Table Sl. 2 | तेंदू पत्तों की बिक्री | 5% | कोई सीमा नहीं | IT Act 1961 s.206C(1) Table Sl.(ii) 'Five per cent' (official 2026 version, unamended)स्रोत: incometaxindia.gov.in |
| 206C(1) Table Sl.(iii) | 394(1) Table Sl. 3 | वन पट्टे से मिली इमारती लकड़ी की बिक्री | 2% | कोई सीमा नहीं | Finance Act 2025 (Act 7 of 2025) s.72(a), w.e.f. 01.04.2025: Sl.(iii) widened and 'two and one-half' replaced by 'two'; Sl.(v) omitted; Explanation defining 'forest produce' inserted (official footnotes 61-64 to s.206C)स्रोत: incometaxindia.gov.in |
| 206C(1) Table Sl.(iv) | 394(1) Table Sl. 3 | अन्य तरीके से मिली इमारती लकड़ी की बिक्री | 2% | कोई सीमा नहीं | Finance Act 2025 (Act 7 of 2025) s.72(a), w.e.f. 01.04.2025 (official footnote 62 to s.206C)स्रोत: incometaxindia.gov.in |
| 206C(1) Table Sl.(iii) | 394(1) Table Sl. 3 | वन पट्टे से मिली अन्य वन उपज की बिक्री | 2% | कोई सीमा नहीं | Finance Act 2025 (Act 7 of 2025) s.72(a), w.e.f. 01.04.2025: Sl.(v) omitted; Sl.(iii) now 'Timber or any other forest produce (not being tendu leaves) obtained under a forest lease' at 2%स्रोत: incometaxindia.gov.in |
| 206C(1) Table Sl.(iii) | 394(1) Table Sl. 3 | अन्य तरीके से मिली अन्य वन उपज की बिक्री | TCS नहीं | — | Finance Act 2025 (Act 7 of 2025) s.72(a), w.e.f. 01.04.2025: Sl.(v) omitted; Sl.(iii) now 'Timber or any other forest produce (not being tendu leaves) obtained under a forest lease' at 2%स्रोत: incometaxindia.gov.in |
| 206C(1) Table Sl.(vi) | 394(1) Table Sl. 4 | कबाड़ (स्क्रैप) की बिक्री | 1% | कोई सीमा नहीं | IT Act 1961 s.206C(1) Table Sl.(vi) 'One per cent' (official 2026 version, unamended)स्रोत: incometaxindia.gov.in |
| 206C(1) Table Sl.(vii) | 394(1) Table Sl. 5 | कोयला, लिग्नाइट या लौह अयस्क की बिक्री | 1% | कोई सीमा नहीं | IT Act 1961 s.206C(1) Table Sl.(vii) 'One per cent'स्रोत: incometaxindia.gov.in |
| 206C(1C) Table Sl.(i) | 394(1) Table Sl. 9 | पार्किंग स्थल का पट्टा या अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) | 2% | कोई सीमा नहीं | IT Act 1961 s.206C(1C) Table Sl.(i)स्रोत: incometaxindia.gov.in |
| 206C(1C) Table Sl.(ii) | 394(1) Table Sl. 9 | टोल प्लाज़ा का पट्टा या अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) | 2% | कोई सीमा नहीं | IT Act 1961 s.206C(1C) Table Sl.(ii)स्रोत: incometaxindia.gov.in |
| 206C(1C) Table Sl.(iii) | 394(1) Table Sl. 9 | खान या पत्थर की खदान का पट्टा या अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) | 2% | कोई सीमा नहीं | IT Act 1961 s.206C(1C) Table Sl.(iii)स्रोत: incometaxindia.gov.in |
| 206C(1F)(i) | 394(1) Table Sl. 6(a) | मोटर वाहन की बिक्री | 1% | एक रकम ₹10 लाख से अधिक | IT Act 1961 s.206C(1F); substituted by Finance (No.2) Act 2024 (Act 15 of 2024) w.e.f. 01.01.2025 as clause (i), rate unchanged (official footnote 64a)स्रोत: incometaxindia.gov.in |
| 206C(1F)(ii) | 394(1) Table Sl. 6(b) | अधिसूचित विलासिता की वस्तुओं की बिक्री (घड़ी, कलाकृति, नौका, हैंडबैग आदि) | 22 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक 1% | एक रकम ₹10 लाख से अधिक | s.206C(1F)(ii) (Finance (No.2) Act 2024, w.e.f. 01.01.2025); CBDT Notification No. 36/2025 [S.O. 1825(E)] dated 22.04.2025; Income Tax Department TCS Rates page: '10 goods ... subject to 1% TCS under section 206C(1F) effective from 22-04-2025 [Notification No. 36/2025]'स्रोत: incometaxindia.gov.in |
| 206C(1G)(a) 2nd proviso | 394(1) Table Sl. 7(b) | LRS के तहत विदेश भेजी गई रकम (अन्य उद्देश्य) | 20% | साल के कुल जोड़ में ₹10 लाख से ऊपर के हिस्से पर | Finance Act 2025 (Act 7 of 2025) s.72(b)(i): 'seven lakh' replaced by 'ten lakh' in s.206C(1G) provisos, w.e.f. 01.04.2025 (official footnotes 66, 69, 73); official TCS Rates page: '20% of amount remitted in excess of Rs. 10 lakh'स्रोत: incometaxindia.gov.in |
| 206C(1G)(a) main rate + 1st proviso | 394(1) Table Sl. 7(a) | LRS के तहत शिक्षा या इलाज के लिए विदेश भेजी गई रकम | 5% | साल के कुल जोड़ में ₹10 लाख से ऊपर के हिस्से पर | Finance Act 2025 s.72(b)(i) (Rs 10 lakh) w.e.f. 01.04.2025 (official footnote 66); official TCS Rates page: 5%, 'No TCS ... if amount of remittance doesn't exceed Rs. 10 lakhs'स्रोत: incometaxindia.gov.in |
| 206C(1G)(a) 3rd proviso | 394(4)(b) | शिक्षा ऋण से शिक्षा के लिए विदेश भेजी गई रकम | TCS नहीं | — | Finance Act 2025 s.72(b)(ii): 3rd proviso substituted ('shall not collect the sum if the amount being remitted out is a loan obtained from any financial institution ... for the purpose of pursuing any education'), w.e.f. 01.04.2025 (official footnote 71)स्रोत: incometaxindia.gov.in |
| 206C(1G)(b) main rate + 206C(1G) tour-package proviso | 394(1) Table Sl. 8 | विदेश यात्रा पैकेज | 5% 20% | साल के कुल जोड़ में ₹10 लाख तक के हिस्से पर साल के कुल जोड़ में ₹10 लाख से ऊपर के हिस्से पर | Finance Act 2025 s.72(b)(i) (tour proviso 'ten lakh') w.e.f. 01.04.2025 (official footnote 73); official TCS Rates page: '5% on payments up to Rs. 10 lakhs and amounts exceeding Rs. 10 lakhs will be subject to 20%'Finance Act 2025 s.72(b)(i) w.e.f. 01.04.2025 (official footnote 73)स्रोत: incometaxindia.gov.in · incometaxindia.gov.in |
| 206C(1H) | 2025 के अधिनियम में नहीं | माल की बिक्री (विक्रेता का कुल कारोबार ₹10 करोड़ से अधिक) | TCS नहीं | — | IT Act 1961 s.206C(1H): proviso inserted by Finance Act 2025 ('nothing contained in this sub-section shall apply from the 1st day of April, 2025', official footnote 74); no equivalent in the Income-tax Act 2025स्रोत: incometaxindia.gov.in |
गणक गणना कैसे करता है
- सीमा पार होते ही कर पूरी रकम पर लगता है, सिवाय उन मामलों के जहाँ केवल सीमा से ऊपर के हिस्से पर कर है (माल की खरीद, नकद निकासी, LRS के तहत विदेश भेजी गई रकम, विदेश यात्रा पैकेज के स्लैब, माल की बिक्री)। जिस धारा में "से अधिक" लिखा है, उसमें सीमा से ऊपर की रकम पर कर है; जिसमें "या अधिक" या "से कम" लिखा है, उसमें सीमा के बराबर रकम पर भी कर है।
- इस रकम से साल का कुल जोड़ सीमा से ऊपर चला गया, इसलिए साल की पहले की रकमों पर भी कर बनता है। यह मानकर कि उन पर कोई कर नहीं काटा गया, उन्हें यहाँ जोड़ा गया है।
- निकटतम रुपये तक पूर्णांकित, जैसा कटौती करने वाले आम तौर पर करते हैं। हर कटौती के पूर्णांकन का कोई आधिकारिक नियम पक्का नहीं हो सका; धारा 288B और 516 देय कर को निकटतम ₹10 तक पूर्णांकित करती हैं।
- घटी हुई दर: 14 मई 2020 से 31 मार्च 2021 तक जमा या भुगतान की गई रकम पर दर एक-चौथाई कम थी (वित्त मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति, 13 मई 2020)। PAN न होने पर लगने वाली ऊँची दर पर यह कमी लागू नहीं थी।
- इस तारीख की दर या सीमा किसी आधिकारिक स्रोत से पक्की नहीं हो सकी, इसलिए कोई राशि नहीं दी गई। दिखाया गया आँकड़ा केवल जाँच के लिए है।
- निवासियों के लिए TDS या TCS में अधिभार या स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर नहीं जुड़ता (वेतन को छोड़कर, जिसकी गणना यहाँ नहीं होती)। अनिवासियों को भुगतान की गणना भी यहाँ नहीं होती।
BooksOn HSN ऐप में
- यही गणक बिना इंटरनेट के, हिन्दी, English और தமிழ் में; ऐप के संस्करण 1.0.4 में नया।
- गणना PDF या पाठ के रूप में ग्राहक की भाषा में साझा करें, चाहें तो ‘तैयारकर्ता’ (आपका नाम, पद और फ़र्म) के साथ।
- 1 अप्रैल 2020 से हर धारा की तारीख के अनुसार दर, और PAN न होने तथा विवरणी न भरने वालों के तारीख के अनुसार नियम।
प्रश्न-उत्तर
1 अप्रैल 2026 से TDS और TCS की नई धारा संख्याएँ क्या हैं?
1 अप्रैल 2026 से आयकर अधिनियम, 2025 लागू है (TDS धारा 392 और 393, TCS धारा 394, PAN न होने पर धारा 397); इससे पहले की तारीखों पर आयकर अधिनियम, 1961 लागू होता है। दिखाई गई धारा तारीख के अनुसार है। उदाहरण: ठेकेदारों को भुगतान (काम, श्रमिक या कर्मियों की आपूर्ति): 194C → 393(1) Table Sl. 6(i); कमीशन या दलाली: 194H → 393(1) Table Sl. 1(ii); संयंत्र, मशीनरी या उपकरण का किराया: 194-I(a) → 393(1) Table Sl. 2(ii)(a); भूमि, भवन या फ़र्नीचर का किराया: 194-I(b) → 393(1) Table Sl. 2(ii)(b); पेशेवर सेवाओं का शुल्क: 194J → 393(1) Table Sl. 6(iii); तकनीकी सेवाओं का शुल्क, फ़िल्म स्वामिस्व (रॉयल्टी) या कॉल सेंटर: 194J → 393(1) Table Sl. 6(iii); अन्य द्वारा दिया गया ब्याज (कंपनी, फ़र्म, NBFC): 194A → 393(1) Table Sl. 5(iii); अचल संपत्ति की खरीद: 194-IA → 393(1) Table Sl. 3(i); माल की खरीद (खरीदार का कुल कारोबार ₹10 करोड़ से अधिक): 194Q → 393(1) Table Sl. 8(ii); ई-कॉमर्स ऑपरेटर के ज़रिए बिक्री: 194-O → 393(1) Table Sl. 8(v); कबाड़ (स्क्रैप) की बिक्री: 206C(1) → 394(1) Table Sl. 4; मोटर वाहन की बिक्री: 206C(1F) → 394(1) Table Sl. 6(a)।
TDS या TCS की दर किस तारीख से तय होती है?
TDS के लिए वह तारीख जब रकम पाने वाले के खाते में जमा (क्रेडिट) हुई या उसका भुगतान हुआ, जो पहले हो; TCS के लिए वह तारीख जब रकम खरीदार के खाते में नामे (डेबिट) हुई या प्राप्त हुई, जो पहले हो। कुछ धाराएँ दूसरा समय तय करती हैं, जैसे भुगतान (वेतन, EPF, लॉटरी में जीती रकम, नकद निकासी), बाँटने से पहले (लाभांश), आख़िरी महीने का किराया (194-IB) या प्राप्ति (1961 के अधिनियम में मोटर वाहन और अधिसूचित वस्तुओं पर TCS); गणक बताता है कि कौन-सी तारीख लिखनी है। उस तारीख को लागू दर और सीमा लगती है: 31 मार्च 2026 को जमा रकम आयकर अधिनियम, 1961 में आती है और 1 अप्रैल 2026 को जमा रकम आयकर अधिनियम, 2025 में।
PAN न होने पर TDS या TCS की दर क्या है?
TDS के लिए धारा में दी गई दर, लागू दरें और 20%, इनमें जो सबसे अधिक हो; ई-कॉमर्स बिक्री और माल की खरीद पर 5% (धारा 206AA; 1 अप्रैल 2026 से धारा 397(2))। 194-IB में कर आख़िरी महीने के किराये से अधिक नहीं हो सकता, और 1 अप्रैल 2023 से पहले EPF निकासी पर अधिकतम सीमांत दर लगती थी। TCS के लिए दोगुनी दर या 5%, जो अधिक हो, और 1 जुलाई 2023 से अधिकतम 20% (धारा 206CC; 1 अप्रैल 2026 से धारा 397(2)); 206C(1H) में 1%। PAN न होने पर 2020-21 की कोविड राहत (दर में एक-चौथाई कमी) नहीं मिलती थी।
क्या धारा 206AB और 206CCA अब भी लागू हैं?
विवरणी न भरने वाले: 1 जुलाई 2021 से 31 मार्च 2025 तक, विवरणी न भरने वाले पाने वालों या खरीदारों पर धारा 206AB (TDS) और 206CCA (TCS) से ऊँची दर लगती थी: दोगुनी दर या 5 प्रतिशत, जो अधिक हो। 1 अप्रैल 2025 से दोनों धाराएँ हटा दी गईं। यहाँ यह लागू नहीं की गई है।
क्या फ़ॉर्म 15G या 15H से TDS रुक जाता है?
फ़ॉर्म 15G या 15H (1 अप्रैल 2026 से धारा 393(6) की घोषणा) से TDS केवल उन भुगतानों पर रुकता है जो कानून में गिनाए गए हैं, जैसे ब्याज, लाभांश, किराया और भविष्य निधि। जाँच लें कि यह भुगतान उनमें आता है या नहीं।
क्या यह दर तालिका आधिकारिक है?
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यह भी देखें: आयकर कैलकुलेटर · आयकर: नियत तिथि, ब्याज और विलंब शुल्क · CA, लेखा परीक्षक और कर सलाहकारों के लिए
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