प्लास्टिक मोल्डिंग इकाइयों के लिए GST दर क्या है?
प्लास्टिक मोल्डिंग इकाइयों के लिए GST: यहाँ की ज़्यादातर वस्तुओं और सेवाओं पर 18% GST है। तालिका में हर वस्तु का HSN या SAC कोड, 1 नवंबर 2026 को लागू GST दरें, और GST 2.0 में बदली हो तो 22 सितंबर 2025 से पहले की दर है। हर प्रविष्टि, उसकी शर्तें और CBIC अधिसूचना के लिए वस्तु खोलें।
मुफ़्त BooksOn HSN ऐप में अपना व्यापार चुनें (किराना, दवा की दुकान, हार्डवेयर, इंजीनियरिंग इकाई…) और जो वस्तुएँ वह आम तौर पर बेचता, बनाता या ख़रीदता है, उनके HSN कोड और GST दर देखें। बिना इंटरनेट के चलता है, कोई विज्ञापन नहीं।
वस्तुएँ, कोड और GST दरें
सही कोड कैसे चुनें
- प्राथमिक रूप में दाना और रेज़िन 3901 से 3914 में (पॉलीथीन 3901, PP 3902, ABS और पॉलीस्टाइरीन 3903, PVC 3904, पॉलीकार्बोनेट और PET 3907, नायलॉन 3908); शीट और फ़िल्म 3920 और 3921 में; पैकिंग के डिब्बे, ढक्कन और प्रीफ़ॉर्म 3923 में; घरेलू सामान और बर्तन 3924 में; बाकी मोल्ड किया सामान 3926 में; प्लास्टिक का कबाड़ 3915 में। ज़्यादातर पर 18%; जैव-अपघटनीय थैलियों, दूध पिलाने की बोतलों और प्लास्टिक के मनकों पर 5%, और प्लास्टिक की चूड़ियों पर GST शून्य।
- वाहन, मशीन या बिजली के उपकरण के लिए बना मोल्डेड पुर्ज़ा उसी के साथ वर्गीकृत होता है (जैसे वाहनों के लिए 8708 या 8714), 3926 में नहीं; प्लास्टिक के स्क्रू, वॉशर और ऐसा आम उपयोग का सामान अध्याय 39 में ही रहता है।
- पैकिंग का सामान: कोरुगेटेड बॉक्स और लकड़ी के पैलेट पर 22 सितंबर 2025 से 5% (पहले 12%); प्लास्टिक के ढक्कन और डिब्बों पर 18%।
- ग्राहक के माल पर मोल्डिंग जॉब वर्क है, SAC 9988: 22 सितंबर 2025 से 18% (पहले पंजीकृत ग्राहक के लिए 12%, अपंजीकृत के लिए 18%)।
इन वस्तुओं पर GST के अन्य नियम
- यदि GST में अपंजीकृत कोई व्यक्ति किसी GST-पंजीकृत व्यापारी को प्लास्टिक का कचरा या कबाड़ बेचता है, तो GST विक्रेता नहीं, बल्कि खरीदार चुकाता है। (अधिसूचना 4/2026-CT(R), प्रविष्टि 3B)
- यदि कोई माल परिवहन एजेंसी किसी कारखाने, सोसाइटी, सहकारी समिति, कंपनी, फ़र्म या GST-पंजीकृत व्यापारी के लिए सड़क मार्ग से माल ढोती है, तो GST ग्राहक चुकाता है। यदि परिवहन एजेंसी ने स्वयं GST लगाने का विकल्प चुना हो, तो यह लागू नहीं होता (शर्तें लागू)। (अधिसूचना 8/2023-CT(R), प्रविष्टि 1)
- प्लास्टिक का कचरा और कबाड़ बेचने वाले का कुल कारोबार पंजीकरण की सीमा से ऊपर जाते ही उसे GST में पंजीकरण कराना होगा, भले ही सारा GST खरीदार प्रतिलोम प्रभार में चुकाता हो। (अधिसूचना 6/2026-CT, प्रविष्टि (ii))
- GST-पंजीकृत कोई व्यापारी किसी दूसरे पंजीकृत व्यापारी से प्लास्टिक का कचरा और कबाड़ खरीदे और अनुबंध ₹2.5 लाख से अधिक का हो, तो वह भुगतान में से 2% GST स्रोत पर काटता है (TDS: 1% CGST + 1% SGST, या 2% IGST)। (अधिसूचना 7/2026-CT, प्रविष्टि (d)(ii))
बीजक बनाने के सुझाव
- पिछले वर्ष का कुल कारोबार ₹5 करोड़ तक हो तो B2B बीजक पर HSN कोड के कम से कम 4 अंक, उससे ऊपर 6 अंक लिखें (अधिसूचना 78/2020-Central Tax)।
- जहाँ वस्तु की दो दरें दिखें, दर सटीक कोड या किसी शर्त (जैसे पैक और लेबल लगा, या कीमत की सीमा) पर निर्भर है — वस्तु का पेज देखें।
- राज्य के भीतर CGST + SGST और दूसरे राज्य में IGST लगाएँ। कर की गणना GST कैलकुलेटर से करें।
- किसी और वस्तु के लिए GST दर खोज देखें; पुराने बीजक की तारीख़ की दर मुफ़्त BooksOn HSN ऐप में देखें।
दूसरे व्यापारों के लिए मार्गदर्शिकाएँ
- व्यापार के अनुसार GST दरें
- किराना और राशन की दुकानें
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दरें BooksOn HSN आँकड़ा संग्रह (संस्करण 9) से, CBIC अधिसूचनाओं से तैयार, 1 नवंबर 2026 को जाँची गईं। केवल संदर्भ के लिए: बीजक बनाने से पहले अधिसूचना में प्रविष्टि की पुष्टि करें।

