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बैंक चार्ज और लोन प्रोसेसिंग फ़ीस पर GST

आज की GST दर, कौन चुकाता है, छूट, और 1 जुलाई 2017 से हर बदलाव — हर एक CBIC अधिसूचना के साथ।

SAC 99711जाँचा 26 अक्टूबर 20261 जुलाई 2017 से

बैंक चार्ज और लोन प्रोसेसिंग फ़ीस पर GST, 26 अक्टूबर 2026: 18%। कुछ मामलों में GST सेवा लेने वाला रिवर्स चार्ज में चुकाता है (नीचे देखें)। सही दर उस प्रविष्टि पर निर्भर है जो सेवा पर लागू हो — नीचे हर प्रविष्टि उसकी अधिसूचना के साथ है।

राज्य के भीतर GST बराबर बँटता है: जैसे 18% = 9% CGST + 9% SGST; दूसरे राज्य में IGST लगता है।

आज की GST दर

26 अक्टूबर 2026 को लागू प्रविष्टियाँ:

  • 18% — ऊपर की मदों में शामिल न होने वाली अन्य वित्तीय और संबंधित सेवाओं पर 18% GST है। (3/2022-CT(R), प्रविष्टि 15(vii), से 18 जुलाई 2022)

GST नहीं (लागू छूट)

  • शून्य — जमा, ऋण या अग्रिम पर अर्जित ब्याज या बट्टा (क्रेडिट कार्ड का ब्याज नहीं), और बैंकों या अधिकृत व्यापारियों के बीच विदेशी मुद्रा के सौदों पर कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 27, से 1 जुलाई 2017)
  • शून्य — जब कोई बैंक जन धन (PMJDY) के मूल बचत खाताधारकों को सेवा देता है, तो कोई GST नहीं लगता। (28/2018-CT(R), प्रविष्टि 27A, से 1 जनवरी 2019)
  • शून्य — जब कोई बैंक या भुगतान कंपनी किसी व्यापारी को कार्ड भुगतान (क्रेडिट, डेबिट या अन्य कार्ड) का निपटान करती है, तो ₹2,000 तक के प्रत्येक लेन-देन पर कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 34, से 1 जुलाई 2017)
  • शून्य — जब सरकार अपने उपक्रमों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSU) द्वारा बैंकों और वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋणों की गारंटी देती है, तो कोई GST नहीं लगता। (28/2018-CT(R), प्रविष्टि 34A, से 1 जनवरी 2019)
  • शून्य — सूचीबद्ध योजनाओं के तहत साधारण बीमा पर कोई GST नहीं लगता। उदाहरण हैं: झोपड़ी, पशु, फ़सल (PMFBY, मौसम-आधारित), जनता या ग्रामीण दुर्घटना, और जन आरोग्य बीमा (पूरी सूची के लिए अधिसूचना देखें)। (21/2019-CT(R), प्रविष्टि 35, से 1 अक्टूबर 2019)
  • शून्य — किसी बैंक की ग्रामीण शाखा के खातों या ग्रामीण क्षेत्रों में किसी बीमा कंपनी के लिए काम करने वाले बैंकिंग प्रतिनिधि या सुविधा-प्रदाता, और उनके मध्यस्थ, इस सेवा पर कोई GST नहीं चुकाते। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 39, से 1 जुलाई 2017)
  • शून्य — जब IFSC विशेष आर्थिक क्षेत्र में कार्यरत कोई वित्तीय सेवा मध्यस्थ भारत के बाहर के ग्राहकों को विदेशी मुद्रा में सेवा देता है, तो कोई GST नहीं लगता। (2/2018-CT(R), प्रविष्टि 39A, से 25 जनवरी 2018)

GST कौन चुकाता है (रिवर्स चार्ज)

26 अक्टूबर 2026 को लागू रिवर्स-चार्ज प्रविष्टियाँ (अधिसूचना 13/2017-Central Tax (Rate) और संशोधन): GST सेवा देने वाले की जगह सेवा लेने वाला चुकाता है।

  • यदि कोई व्यक्तिगत प्रत्यक्ष विक्रय अभिकर्ता (कंपनी, साझेदारी फ़र्म या LLP नहीं) किसी बैंक या गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) को सेवाएँ देता है, तो GST अभिकर्ता नहीं, बल्कि बैंक या NBFC चुकाती है। (15/2018-CT(R), प्रविष्टि 11, से 27 जुलाई 2018)
  • यदि कोई व्यवसाय सुविधादाता किसी बैंक को सेवाएँ देता है, तो GST सुविधादाता नहीं, बल्कि बैंक चुकाता है। (29/2018-CT(R), प्रविष्टि 12, से 1 जनवरी 2019)

1 जुलाई 2017 से अवधि-दर-अवधि

अधिसूचनाओं के दो बदलावों के बीच की हर अवधि, उस अवधि में इस सेवा पर लागू हर दर-प्रविष्टि के साथ। नीचे की तालिका में हर प्रविष्टि एक बार, उसकी शुरुआत और अंत के साथ है।

1 जुलाई 2017 – 21 अगस्त 2017

  • 18% — ऊपर की मदों में शामिल न होने वाली अन्य वित्तीय और संबंधित सेवाओं पर 18% GST है। (11/2017-CT(R), प्रविष्टि 15(v), से 1 जुलाई 2017)
  • शून्य — भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दी जाने वाली सेवाओं पर कोई GST नहीं। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 26, से 1 जुलाई 2017)
  • शून्य — जमा, ऋण या अग्रिम पर अर्जित ब्याज या बट्टा (क्रेडिट कार्ड का ब्याज नहीं), और बैंकों या अधिकृत व्यापारियों के बीच विदेशी मुद्रा के सौदों पर कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 27, से 1 जुलाई 2017)
  • शून्य — जब कोई बैंक या भुगतान कंपनी किसी व्यापारी को कार्ड भुगतान (क्रेडिट, डेबिट या अन्य कार्ड) का निपटान करती है, तो ₹2,000 तक के प्रत्येक लेन-देन पर कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 34, से 1 जुलाई 2017)
  • शून्य — सूचीबद्ध सरकारी योजनाओं के तहत सामान्य बीमा पर कोई GST नहीं है — जैसे झोपड़ी, पशु, फ़सल और पंपसेट बीमा, जनता दुर्घटना बीमा, जन आरोग्य, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 35, से 1 जुलाई 2017)
  • शून्य — किसी बैंक की ग्रामीण शाखा के खातों या ग्रामीण क्षेत्रों में किसी बीमा कंपनी के लिए काम करने वाले बैंकिंग प्रतिनिधि या सुविधा-प्रदाता, और उनके मध्यस्थ, इस सेवा पर कोई GST नहीं चुकाते। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 39, से 1 जुलाई 2017)

22 अगस्त 2017 – 12 अक्टूबर 2017

  • 18% — ऊपर की मदों में शामिल न होने वाली अन्य वित्तीय और संबंधित सेवाओं पर 18% GST है। (11/2017-CT(R), प्रविष्टि 15(v), से 1 जुलाई 2017)
  • शून्य — भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दी जाने वाली सेवाओं पर कोई GST नहीं। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 26, से 1 जुलाई 2017)
  • शून्य — जमा, ऋण या अग्रिम पर अर्जित ब्याज या बट्टा (क्रेडिट कार्ड का ब्याज नहीं), और बैंकों या अधिकृत व्यापारियों के बीच विदेशी मुद्रा के सौदों पर कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 27, से 1 जुलाई 2017)
  • शून्य — जब कोई बैंक या भुगतान कंपनी किसी व्यापारी को कार्ड भुगतान (क्रेडिट, डेबिट या अन्य कार्ड) का निपटान करती है, तो ₹2,000 तक के प्रत्येक लेन-देन पर कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 34, से 1 जुलाई 2017)
  • शून्य — सूचीबद्ध योजनाओं के तहत साधारण बीमा पर कोई GST नहीं लगता। उदाहरण हैं: झोपड़ी, पशु, फ़सल (PMFBY, मौसम-आधारित), जनता या ग्रामीण दुर्घटना, और जन आरोग्य बीमा (पूरी सूची के लिए अधिसूचना देखें)। (21/2017-CT(R), प्रविष्टि 35, से 22 अगस्त 2017)
  • शून्य — किसी बैंक की ग्रामीण शाखा के खातों या ग्रामीण क्षेत्रों में किसी बीमा कंपनी के लिए काम करने वाले बैंकिंग प्रतिनिधि या सुविधा-प्रदाता, और उनके मध्यस्थ, इस सेवा पर कोई GST नहीं चुकाते। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 39, से 1 जुलाई 2017)

13 अक्टूबर 2017 – 24 जनवरी 2018

  • 18% — ऊपर की मदों में शामिल न होने वाली अन्य वित्तीय और संबंधित सेवाओं पर 18% GST है। (31/2017-CT(R), प्रविष्टि 15(vi), से 13 अक्टूबर 2017)
  • शून्य — भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दी जाने वाली सेवाओं पर कोई GST नहीं। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 26, से 1 जुलाई 2017)
  • शून्य — जमा, ऋण या अग्रिम पर अर्जित ब्याज या बट्टा (क्रेडिट कार्ड का ब्याज नहीं), और बैंकों या अधिकृत व्यापारियों के बीच विदेशी मुद्रा के सौदों पर कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 27, से 1 जुलाई 2017)
  • शून्य — जब कोई बैंक या भुगतान कंपनी किसी व्यापारी को कार्ड भुगतान (क्रेडिट, डेबिट या अन्य कार्ड) का निपटान करती है, तो ₹2,000 तक के प्रत्येक लेन-देन पर कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 34, से 1 जुलाई 2017)
  • शून्य — सूचीबद्ध योजनाओं के तहत साधारण बीमा पर कोई GST नहीं लगता। उदाहरण हैं: झोपड़ी, पशु, फ़सल (PMFBY, मौसम-आधारित), जनता या ग्रामीण दुर्घटना, और जन आरोग्य बीमा (पूरी सूची के लिए अधिसूचना देखें)। (21/2017-CT(R), प्रविष्टि 35, से 22 अगस्त 2017)
  • शून्य — किसी बैंक की ग्रामीण शाखा के खातों या ग्रामीण क्षेत्रों में किसी बीमा कंपनी के लिए काम करने वाले बैंकिंग प्रतिनिधि या सुविधा-प्रदाता, और उनके मध्यस्थ, इस सेवा पर कोई GST नहीं चुकाते। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 39, से 1 जुलाई 2017)

25 जनवरी 2018 – 26 जुलाई 2018

  • 18% — ऊपर की मदों में शामिल न होने वाली अन्य वित्तीय और संबंधित सेवाओं पर 18% GST है। (31/2017-CT(R), प्रविष्टि 15(vi), से 13 अक्टूबर 2017)
  • शून्य — भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दी जाने वाली सेवाओं पर कोई GST नहीं। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 26, से 1 जुलाई 2017)
  • शून्य — जमा, ऋण या अग्रिम पर अर्जित ब्याज या बट्टा (क्रेडिट कार्ड का ब्याज नहीं), और बैंकों या अधिकृत व्यापारियों के बीच विदेशी मुद्रा के सौदों पर कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 27, से 1 जुलाई 2017)
  • शून्य — जब कोई बैंक या भुगतान कंपनी किसी व्यापारी को कार्ड भुगतान (क्रेडिट, डेबिट या अन्य कार्ड) का निपटान करती है, तो ₹2,000 तक के प्रत्येक लेन-देन पर कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 34, से 1 जुलाई 2017)
  • शून्य — सूचीबद्ध योजनाओं के तहत साधारण बीमा पर कोई GST नहीं लगता। उदाहरण हैं: झोपड़ी, पशु, फ़सल (PMFBY, मौसम-आधारित), जनता या ग्रामीण दुर्घटना, और जन आरोग्य बीमा (पूरी सूची के लिए अधिसूचना देखें)। (21/2017-CT(R), प्रविष्टि 35, से 22 अगस्त 2017)
  • शून्य — किसी बैंक की ग्रामीण शाखा के खातों या ग्रामीण क्षेत्रों में किसी बीमा कंपनी के लिए काम करने वाले बैंकिंग प्रतिनिधि या सुविधा-प्रदाता, और उनके मध्यस्थ, इस सेवा पर कोई GST नहीं चुकाते। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 39, से 1 जुलाई 2017)
  • शून्य — जब IFSC विशेष आर्थिक क्षेत्र में कार्यरत कोई वित्तीय सेवा मध्यस्थ भारत के बाहर के ग्राहकों को विदेशी मुद्रा में सेवा देता है, तो कोई GST नहीं लगता। (2/2018-CT(R), प्रविष्टि 39A, से 25 जनवरी 2018)

27 जुलाई 2018 – 31 दिसंबर 2018

  • 18% — ऊपर की मदों में शामिल न होने वाली अन्य वित्तीय और संबंधित सेवाओं पर 18% GST है। (31/2017-CT(R), प्रविष्टि 15(vi), से 13 अक्टूबर 2017)
  • शून्य — भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दी जाने वाली सेवाओं पर कोई GST नहीं। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 26, से 1 जुलाई 2017)
  • शून्य — जमा, ऋण या अग्रिम पर अर्जित ब्याज या बट्टा (क्रेडिट कार्ड का ब्याज नहीं), और बैंकों या अधिकृत व्यापारियों के बीच विदेशी मुद्रा के सौदों पर कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 27, से 1 जुलाई 2017)
  • शून्य — जब कोई बैंक या भुगतान कंपनी किसी व्यापारी को कार्ड भुगतान (क्रेडिट, डेबिट या अन्य कार्ड) का निपटान करती है, तो ₹2,000 तक के प्रत्येक लेन-देन पर कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 34, से 1 जुलाई 2017)
  • शून्य — जब सरकार अपने उपक्रमों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSU) द्वारा वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋणों की ज़मानत देती है, तो कोई GST नहीं है। (14/2018-CT(R), प्रविष्टि 34A, से 27 जुलाई 2018)
  • शून्य — सूचीबद्ध योजनाओं के तहत साधारण बीमा पर कोई GST नहीं लगता। उदाहरण हैं: झोपड़ी, पशु, फ़सल (PMFBY, मौसम-आधारित), जनता या ग्रामीण दुर्घटना, और जन आरोग्य बीमा (पूरी सूची के लिए अधिसूचना देखें)। (21/2017-CT(R), प्रविष्टि 35, से 22 अगस्त 2017)
  • शून्य — किसी बैंक की ग्रामीण शाखा के खातों या ग्रामीण क्षेत्रों में किसी बीमा कंपनी के लिए काम करने वाले बैंकिंग प्रतिनिधि या सुविधा-प्रदाता, और उनके मध्यस्थ, इस सेवा पर कोई GST नहीं चुकाते। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 39, से 1 जुलाई 2017)
  • शून्य — जब IFSC विशेष आर्थिक क्षेत्र में कार्यरत कोई वित्तीय सेवा मध्यस्थ भारत के बाहर के ग्राहकों को विदेशी मुद्रा में सेवा देता है, तो कोई GST नहीं लगता। (2/2018-CT(R), प्रविष्टि 39A, से 25 जनवरी 2018)

1 जनवरी 2019 – 30 सितंबर 2019

  • 18% — ऊपर की मदों में शामिल न होने वाली अन्य वित्तीय और संबंधित सेवाओं पर 18% GST है। (27/2018-CT(R), प्रविष्टि 15(vii), से 1 जनवरी 2019)
  • शून्य — भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दी जाने वाली सेवाओं पर कोई GST नहीं। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 26, से 1 जुलाई 2017)
  • शून्य — जमा, ऋण या अग्रिम पर अर्जित ब्याज या बट्टा (क्रेडिट कार्ड का ब्याज नहीं), और बैंकों या अधिकृत व्यापारियों के बीच विदेशी मुद्रा के सौदों पर कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 27, से 1 जुलाई 2017)
  • शून्य — जब कोई बैंक जन धन (PMJDY) के मूल बचत खाताधारकों को सेवा देता है, तो कोई GST नहीं लगता। (28/2018-CT(R), प्रविष्टि 27A, से 1 जनवरी 2019)
  • शून्य — जब कोई बैंक या भुगतान कंपनी किसी व्यापारी को कार्ड भुगतान (क्रेडिट, डेबिट या अन्य कार्ड) का निपटान करती है, तो ₹2,000 तक के प्रत्येक लेन-देन पर कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 34, से 1 जुलाई 2017)
  • शून्य — जब सरकार अपने उपक्रमों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSU) द्वारा बैंकों और वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋणों की गारंटी देती है, तो कोई GST नहीं लगता। (28/2018-CT(R), प्रविष्टि 34A, से 1 जनवरी 2019)
  • शून्य — सूचीबद्ध योजनाओं के तहत साधारण बीमा पर कोई GST नहीं लगता। उदाहरण हैं: झोपड़ी, पशु, फ़सल (PMFBY, मौसम-आधारित), जनता या ग्रामीण दुर्घटना, और जन आरोग्य बीमा (पूरी सूची के लिए अधिसूचना देखें)। (21/2017-CT(R), प्रविष्टि 35, से 22 अगस्त 2017)
  • शून्य — किसी बैंक की ग्रामीण शाखा के खातों या ग्रामीण क्षेत्रों में किसी बीमा कंपनी के लिए काम करने वाले बैंकिंग प्रतिनिधि या सुविधा-प्रदाता, और उनके मध्यस्थ, इस सेवा पर कोई GST नहीं चुकाते। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 39, से 1 जुलाई 2017)
  • शून्य — जब IFSC विशेष आर्थिक क्षेत्र में कार्यरत कोई वित्तीय सेवा मध्यस्थ भारत के बाहर के ग्राहकों को विदेशी मुद्रा में सेवा देता है, तो कोई GST नहीं लगता। (2/2018-CT(R), प्रविष्टि 39A, से 25 जनवरी 2018)

1 अक्टूबर 2019 – 17 जुलाई 2022

  • 18% — ऊपर की मदों में शामिल न होने वाली अन्य वित्तीय और संबंधित सेवाओं पर 18% GST है। (20/2019-CT(R), प्रविष्टि 15(vii), से 1 अक्टूबर 2019)
  • शून्य — भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दी जाने वाली सेवाओं पर कोई GST नहीं। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 26, से 1 जुलाई 2017)
  • शून्य — जमा, ऋण या अग्रिम पर अर्जित ब्याज या बट्टा (क्रेडिट कार्ड का ब्याज नहीं), और बैंकों या अधिकृत व्यापारियों के बीच विदेशी मुद्रा के सौदों पर कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 27, से 1 जुलाई 2017)
  • शून्य — जब कोई बैंक जन धन (PMJDY) के मूल बचत खाताधारकों को सेवा देता है, तो कोई GST नहीं लगता। (28/2018-CT(R), प्रविष्टि 27A, से 1 जनवरी 2019)
  • शून्य — जब कोई बैंक या भुगतान कंपनी किसी व्यापारी को कार्ड भुगतान (क्रेडिट, डेबिट या अन्य कार्ड) का निपटान करती है, तो ₹2,000 तक के प्रत्येक लेन-देन पर कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 34, से 1 जुलाई 2017)
  • शून्य — जब सरकार अपने उपक्रमों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSU) द्वारा बैंकों और वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋणों की गारंटी देती है, तो कोई GST नहीं लगता। (28/2018-CT(R), प्रविष्टि 34A, से 1 जनवरी 2019)
  • शून्य — सूचीबद्ध योजनाओं के तहत साधारण बीमा पर कोई GST नहीं लगता। उदाहरण हैं: झोपड़ी, पशु, फ़सल (PMFBY, मौसम-आधारित), जनता या ग्रामीण दुर्घटना, और जन आरोग्य बीमा (पूरी सूची के लिए अधिसूचना देखें)। (21/2019-CT(R), प्रविष्टि 35, से 1 अक्टूबर 2019)
  • शून्य — किसी बैंक की ग्रामीण शाखा के खातों या ग्रामीण क्षेत्रों में किसी बीमा कंपनी के लिए काम करने वाले बैंकिंग प्रतिनिधि या सुविधा-प्रदाता, और उनके मध्यस्थ, इस सेवा पर कोई GST नहीं चुकाते। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 39, से 1 जुलाई 2017)
  • शून्य — जब IFSC विशेष आर्थिक क्षेत्र में कार्यरत कोई वित्तीय सेवा मध्यस्थ भारत के बाहर के ग्राहकों को विदेशी मुद्रा में सेवा देता है, तो कोई GST नहीं लगता। (2/2018-CT(R), प्रविष्टि 39A, से 25 जनवरी 2018)

18 जुलाई 2022 – लागू

  • 18% — ऊपर की मदों में शामिल न होने वाली अन्य वित्तीय और संबंधित सेवाओं पर 18% GST है। (3/2022-CT(R), प्रविष्टि 15(vii), से 18 जुलाई 2022)
  • शून्य — जमा, ऋण या अग्रिम पर अर्जित ब्याज या बट्टा (क्रेडिट कार्ड का ब्याज नहीं), और बैंकों या अधिकृत व्यापारियों के बीच विदेशी मुद्रा के सौदों पर कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 27, से 1 जुलाई 2017)
  • शून्य — जब कोई बैंक जन धन (PMJDY) के मूल बचत खाताधारकों को सेवा देता है, तो कोई GST नहीं लगता। (28/2018-CT(R), प्रविष्टि 27A, से 1 जनवरी 2019)
  • शून्य — जब कोई बैंक या भुगतान कंपनी किसी व्यापारी को कार्ड भुगतान (क्रेडिट, डेबिट या अन्य कार्ड) का निपटान करती है, तो ₹2,000 तक के प्रत्येक लेन-देन पर कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 34, से 1 जुलाई 2017)
  • शून्य — जब सरकार अपने उपक्रमों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSU) द्वारा बैंकों और वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋणों की गारंटी देती है, तो कोई GST नहीं लगता। (28/2018-CT(R), प्रविष्टि 34A, से 1 जनवरी 2019)
  • शून्य — सूचीबद्ध योजनाओं के तहत साधारण बीमा पर कोई GST नहीं लगता। उदाहरण हैं: झोपड़ी, पशु, फ़सल (PMFBY, मौसम-आधारित), जनता या ग्रामीण दुर्घटना, और जन आरोग्य बीमा (पूरी सूची के लिए अधिसूचना देखें)। (21/2019-CT(R), प्रविष्टि 35, से 1 अक्टूबर 2019)
  • शून्य — किसी बैंक की ग्रामीण शाखा के खातों या ग्रामीण क्षेत्रों में किसी बीमा कंपनी के लिए काम करने वाले बैंकिंग प्रतिनिधि या सुविधा-प्रदाता, और उनके मध्यस्थ, इस सेवा पर कोई GST नहीं चुकाते। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 39, से 1 जुलाई 2017)
  • शून्य — जब IFSC विशेष आर्थिक क्षेत्र में कार्यरत कोई वित्तीय सेवा मध्यस्थ भारत के बाहर के ग्राहकों को विदेशी मुद्रा में सेवा देता है, तो कोई GST नहीं लगता। (2/2018-CT(R), प्रविष्टि 39A, से 25 जनवरी 2018)

99711 के अंतर्गत SAC कोड

  • 997111 Central banking services
  • 997112 Deposit services
  • 997113 Credit-granting services including stand-by commitment, guarantees and securities
  • 997114 Financial leasing services
  • 997115 Transfer of the right to use any goods for any purpose (whether or not for a specified period) for cash, deferred payment or other valuable consideration.
  • 997116 Any transfer of right in goods or of undivided share in goods without the transfer of title thereof.
  • 997119 Other financial services (except investment banking, insurance services and pension services)

दरों का पूरा इतिहास

सेतकGSTकिस पर लागूअधिसूचना
1 जुलाई 201712 अक्टूबर 201718%ऊपर की मदों में शामिल न होने वाली अन्य वित्तीय और संबंधित सेवाओं पर 18% GST है।11/2017-CT(R), प्रविष्टि 15(v)
1 जुलाई 201717 जुलाई 2022शून्यभारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दी जाने वाली सेवाओं पर कोई GST नहीं।12/2017-CT(R), प्रविष्टि 26
1 जुलाई 2017लागूशून्यजमा, ऋण या अग्रिम पर अर्जित ब्याज या बट्टा (क्रेडिट कार्ड का ब्याज नहीं), और बैंकों या अधिकृत व्यापारियों के बीच विदेशी मुद्रा के सौदों पर कोई GST नहीं है।12/2017-CT(R), प्रविष्टि 27
1 जुलाई 2017लागूशून्यजब कोई बैंक या भुगतान कंपनी किसी व्यापारी को कार्ड भुगतान (क्रेडिट, डेबिट या अन्य कार्ड) का निपटान करती है, तो ₹2,000 तक के प्रत्येक लेन-देन पर कोई GST नहीं है।12/2017-CT(R), प्रविष्टि 34
1 जुलाई 201721 अगस्त 2017शून्यसूचीबद्ध सरकारी योजनाओं के तहत सामान्य बीमा पर कोई GST नहीं है — जैसे झोपड़ी, पशु, फ़सल और पंपसेट बीमा, जनता दुर्घटना बीमा, जन आरोग्य, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा।12/2017-CT(R), प्रविष्टि 35
1 जुलाई 2017लागूशून्यकिसी बैंक की ग्रामीण शाखा के खातों या ग्रामीण क्षेत्रों में किसी बीमा कंपनी के लिए काम करने वाले बैंकिंग प्रतिनिधि या सुविधा-प्रदाता, और उनके मध्यस्थ, इस सेवा पर कोई GST नहीं चुकाते।12/2017-CT(R), प्रविष्टि 39
22 अगस्त 201730 सितंबर 2019शून्यसूचीबद्ध योजनाओं के तहत साधारण बीमा पर कोई GST नहीं लगता। उदाहरण हैं: झोपड़ी, पशु, फ़सल (PMFBY, मौसम-आधारित), जनता या ग्रामीण दुर्घटना, और जन आरोग्य बीमा (पूरी सूची के लिए अधिसूचना देखें)।21/2017-CT(R), प्रविष्टि 35
13 अक्टूबर 201731 दिसंबर 201818%ऊपर की मदों में शामिल न होने वाली अन्य वित्तीय और संबंधित सेवाओं पर 18% GST है।31/2017-CT(R), प्रविष्टि 15(vi)
25 जनवरी 2018लागूशून्यजब IFSC विशेष आर्थिक क्षेत्र में कार्यरत कोई वित्तीय सेवा मध्यस्थ भारत के बाहर के ग्राहकों को विदेशी मुद्रा में सेवा देता है, तो कोई GST नहीं लगता।2/2018-CT(R), प्रविष्टि 39A
27 जुलाई 201831 दिसंबर 2018शून्यजब सरकार अपने उपक्रमों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSU) द्वारा वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋणों की ज़मानत देती है, तो कोई GST नहीं है।14/2018-CT(R), प्रविष्टि 34A
1 जनवरी 201930 सितंबर 201918%ऊपर की मदों में शामिल न होने वाली अन्य वित्तीय और संबंधित सेवाओं पर 18% GST है।27/2018-CT(R), प्रविष्टि 15(vii)
1 जनवरी 2019लागूशून्यजब कोई बैंक जन धन (PMJDY) के मूल बचत खाताधारकों को सेवा देता है, तो कोई GST नहीं लगता।28/2018-CT(R), प्रविष्टि 27A
1 जनवरी 2019लागूशून्यजब सरकार अपने उपक्रमों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSU) द्वारा बैंकों और वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋणों की गारंटी देती है, तो कोई GST नहीं लगता।28/2018-CT(R), प्रविष्टि 34A
1 अक्टूबर 201917 जुलाई 202218%ऊपर की मदों में शामिल न होने वाली अन्य वित्तीय और संबंधित सेवाओं पर 18% GST है।20/2019-CT(R), प्रविष्टि 15(vii)
1 अक्टूबर 2019लागूशून्यसूचीबद्ध योजनाओं के तहत साधारण बीमा पर कोई GST नहीं लगता। उदाहरण हैं: झोपड़ी, पशु, फ़सल (PMFBY, मौसम-आधारित), जनता या ग्रामीण दुर्घटना, और जन आरोग्य बीमा (पूरी सूची के लिए अधिसूचना देखें)।21/2019-CT(R), प्रविष्टि 35
18 जुलाई 2022लागू18%ऊपर की मदों में शामिल न होने वाली अन्य वित्तीय और संबंधित सेवाओं पर 18% GST है।3/2022-CT(R), प्रविष्टि 15(vii)

रिवर्स चार्ज का इतिहास

सेतककिस पर लागूअधिसूचना
27 जुलाई 2018लागूयदि कोई व्यक्तिगत प्रत्यक्ष विक्रय अभिकर्ता (कंपनी, साझेदारी फ़र्म या LLP नहीं) किसी बैंक या गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) को सेवाएँ देता है, तो GST अभिकर्ता नहीं, बल्कि बैंक या NBFC चुकाती है।15/2018-CT(R), प्रविष्टि 11
1 जनवरी 2019लागूयदि कोई व्यवसाय सुविधादाता किसी बैंक को सेवाएँ देता है, तो GST सुविधादाता नहीं, बल्कि बैंक चुकाता है।29/2018-CT(R), प्रविष्टि 12

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दूसरी सेवाओं पर GST

BooksOn HSN आँकड़ा संग्रह (संस्करण 7) से, 1 जुलाई 2017 से CBIC अधिसूचनाओं से तैयार, 26 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया। केवल संदर्भ के लिए: बीजक बनाने से पहले अधिसूचना में प्रविष्टि और शर्तें देखें।

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