किराया (मकान, दुकान, ऑफ़िस, ज़मीन) पर GST, 26 अक्टूबर 2026: 18%। कुछ मामलों में GST सेवा लेने वाला रिवर्स चार्ज में चुकाता है (नीचे देखें)। सही दर उस प्रविष्टि पर निर्भर है जो सेवा पर लागू हो — नीचे हर प्रविष्टि उसकी अधिसूचना के साथ है।
राज्य के भीतर GST बराबर बँटता है: जैसे 18% = 9% CGST + 9% SGST; दूसरे राज्य में IGST लगता है।
आज की GST दर
26 अक्टूबर 2026 को लागू प्रविष्टियाँ:
- 18% — ऊपर की मदों में शामिल न होने वाली अन्य अचल संपत्ति सेवाओं पर 18% GST है। (1/2018-CT(R), प्रविष्टि 16(iii), से 25 जनवरी 2018)
GST नहीं (लागू छूट)
- शून्य — रहने के लिए मकान किराये पर देने पर GST नहीं, जब तक वह GST में पंजीकृत व्यापार को न दिया गया हो (एकल स्वामी अपने निजी निवास के लिए किराये पर ले तो छूट मिलती है); छात्रावास और PG आवास इसमें शामिल नहीं। (4/2024-CT(R), प्रविष्टि 12, से 15 जुलाई 2024)
- शून्य — धार्मिक अनुष्ठान कराने पर, या पंजीकृत न्यास द्वारा चलाए जाने वाले सार्वजनिक धार्मिक स्थल पर जगह किराये पर देने पर GST नहीं — जब तक कमरे का किराया ₹1000 या अधिक प्रतिदिन, सभागार का ₹10,000 या अधिक प्रतिदिन, या दुकान का ₹10,000 या अधिक प्रतिमाह न हो। (7/2021-CT(R), प्रविष्टि 13, से 1 अक्टूबर 2021)
- शून्य — यदि केंद्र या राज्य सरकार, कोई केंद्रशासित प्रदेश या कोई स्थानीय प्राधिकरण किसी सरकारी प्राधिकरण या सरकारी संस्था को भूमि पट्टे पर देता है, तो GST नहीं लगता। (1/2018-CT(R), प्रविष्टि 16(i), से 25 जनवरी 2018)
- शून्य — जब भवन निर्माता द्वारा फ़्लैटों की बिक्री के हिस्से के रूप में भूमि पट्टे पर दी जाती है, तो कुल राशि के एक-तिहाई तक के भूमि वाले हिस्से पर कोई GST नहीं लगता। (3/2019-CT(R), प्रविष्टि 16(ii), से 1 अप्रैल 2019)
- शून्य — यह सरकार के स्वामित्व वाले औद्योगिक निगम, या 20% या अधिक सरकारी स्वामित्व वाले निकाय पर लागू है। जब यह औद्योगिक या वित्तीय व्यापार के भूखंड 30 वर्ष या अधिक के लिए पट्टे पर देता है, तो एकमुश्त अग्रिम राशि (प्रीमियम) पर कोई GST नहीं लगता (शर्तें लागू)। (28/2019-CT(R), प्रविष्टि 41, से 1 जनवरी 2020)
- शून्य — 1 अप्रैल 2019 से बेचे गए फ़्लैटों के लिए भवन निर्माता द्वारा उपयोग किए गए विकास अधिकारों (TDR/FSI) पर, आवासीय क्षेत्रफल के अनुपात में, GST नहीं (शर्तें लागू)। (4/2019-CT(R), प्रविष्टि 41A, से 1 अप्रैल 2019)
- शून्य — 1 अप्रैल 2019 से बिक्री हेतु फ़्लैट बनाने के लिए भवन निर्माता द्वारा 30 वर्ष या उससे अधिक के पट्टे पर ली गई भूमि की अग्रिम एकमुश्त राशि पर, आवासीय क्षेत्रफल के अनुपात में, GST नहीं (शर्तें लागू)। (4/2019-CT(R), प्रविष्टि 41B, से 1 अप्रैल 2019)
GST कौन चुकाता है (रिवर्स चार्ज)
26 अक्टूबर 2026 को लागू रिवर्स-चार्ज प्रविष्टियाँ (अधिसूचना 13/2017-Central Tax (Rate) और संशोधन): GST सेवा देने वाले की जगह सेवा लेने वाला चुकाता है।
- यह नियम उस भूमि पर लागू है जो किसी निर्माण परियोजना के लिए 30 वर्ष या अधिक की अवधि के लिए किसी बिल्डर (प्रवर्तक) को एकमुश्त प्रीमियम और/या किराये पर पट्टे पर दी गई हो। GST भूमि मालिक नहीं, बल्कि बिल्डर चुकाता है। (5/2019-CT(R), प्रविष्टि 5C, से 1 अप्रैल 2019)
- यदि कोई व्यक्ति रिहायशी मकान या फ़्लैट किसी GST-पंजीकृत व्यक्ति को किराये पर देता है, तो GST मालिक नहीं, बल्कि किरायेदार चुकाता है। (5/2022-CT(R), प्रविष्टि 5AA, से 18 जुलाई 2022)
- यदि सरकार (भारतीय रेल नहीं), कोई केंद्रशासित प्रदेश या स्थानीय प्राधिकरण किसी GST-पंजीकृत व्यापारी को संपत्ति किराये पर देता है, तो GST सरकार नहीं, बल्कि किरायेदार चुकाता है। (14/2023-CT(R), प्रविष्टि 5A, से 20 अक्टूबर 2023)
- यदि GST में अपंजीकृत कोई व्यक्ति दुकान, कार्यालय या अन्य गैर-आवासीय संपत्ति किसी GST-पंजीकृत व्यापारी (एकमुश्त कर (कंपोज़िशन) योजना वाला नहीं) को किराये पर देता है, तो GST किरायेदार चुकाता है। (7/2025-CT(R), प्रविष्टि 5AB, से 16 जनवरी 2025)
1 जुलाई 2017 से अवधि-दर-अवधि
अधिसूचनाओं के दो बदलावों के बीच की हर अवधि, उस अवधि में इस सेवा पर लागू हर दर-प्रविष्टि के साथ। नीचे की तालिका में हर प्रविष्टि एक बार, उसकी शुरुआत और अंत के साथ है।
1 जुलाई 2017 – 12 अक्टूबर 2017
- 18% — अचल संपत्ति सेवाओं पर 18% GST है। (11/2017-CT(R), प्रविष्टि 16, से 1 जुलाई 2017)
- शून्य — रहने के लिए आवासीय मकान या फ़्लैट किराये पर देने पर कोई GST नहीं। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 12, से 1 जुलाई 2017)
- शून्य — धार्मिक अनुष्ठान कराने पर कोई GST नहीं है; न्यास द्वारा चलाए जा रहे धार्मिक स्थल पर जगह किराये पर देने पर भी नहीं — सिवाय ₹1,000 या अधिक प्रति दिन के कमरों, ₹10,000 या अधिक प्रति दिन के हॉल, या ₹10,000 या अधिक प्रति माह की दुकानों के। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 13, से 1 जुलाई 2017)
- शून्य — किसी औद्योगिक भूखंड के 30 वर्ष या उससे अधिक के पट्टे के लिए राज्य औद्योगिक विकास निगम को एकमुश्त अग्रिम चुकाई गई राशि पर कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 41, से 1 जुलाई 2017)
13 अक्टूबर 2017 – 24 जनवरी 2018
- 18% — अचल संपत्ति सेवाओं पर 18% GST है। (11/2017-CT(R), प्रविष्टि 16, से 1 जुलाई 2017)
- शून्य — रहने के लिए आवासीय मकान या फ़्लैट किराये पर देने पर कोई GST नहीं। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 12, से 1 जुलाई 2017)
- शून्य — धार्मिक अनुष्ठान कराने पर कोई GST नहीं है; न्यास द्वारा चलाए जा रहे धार्मिक स्थल पर जगह किराये पर देने पर भी नहीं — सिवाय ₹1,000 या अधिक प्रति दिन के कमरों, ₹10,000 या अधिक प्रति दिन के हॉल, या ₹10,000 या अधिक प्रति माह की दुकानों के। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 13, से 1 जुलाई 2017)
- शून्य — राज्य औद्योगिक विकास निकायों से औद्योगिक या वित्तीय कारोबार के भूखंड 30 वर्ष या उससे अधिक के पट्टे पर लेने के लिए दी गई अग्रिम एकमुश्त राशि पर GST नहीं लगता। (32/2017-CT(R), प्रविष्टि 41, से 13 अक्टूबर 2017)
25 जनवरी 2018 – 19 सितंबर 2018
- 18% — ऊपर की मदों में शामिल न होने वाली अन्य अचल संपत्ति सेवाओं पर 18% GST है। (1/2018-CT(R), प्रविष्टि 16(iii), से 25 जनवरी 2018)
- शून्य — रहने के लिए आवासीय मकान या फ़्लैट किराये पर देने पर कोई GST नहीं। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 12, से 1 जुलाई 2017)
- शून्य — धार्मिक अनुष्ठान कराने पर कोई GST नहीं है; न्यास द्वारा चलाए जा रहे धार्मिक स्थल पर जगह किराये पर देने पर भी नहीं — सिवाय ₹1,000 या अधिक प्रति दिन के कमरों, ₹10,000 या अधिक प्रति दिन के हॉल, या ₹10,000 या अधिक प्रति माह की दुकानों के। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 13, से 1 जुलाई 2017)
- शून्य — यदि केंद्र या राज्य सरकार, कोई केंद्रशासित प्रदेश या कोई स्थानीय प्राधिकरण किसी सरकारी प्राधिकरण या सरकारी संस्था को भूमि पट्टे पर देता है, तो GST नहीं लगता। (1/2018-CT(R), प्रविष्टि 16(i), से 25 जनवरी 2018)
- शून्य — यदि सूचीबद्ध आवास मदों के अंतर्गत फ़्लैट बनाने के लिए भूमि पट्टे पर दी जाती है, तो भूमि वाले भाग पर छूट है, पर केवल कुल राशि के एक-तिहाई तक। (1/2018-CT(R), प्रविष्टि 16(ii), से 25 जनवरी 2018)
- शून्य — राज्य औद्योगिक विकास निकायों से औद्योगिक या वित्तीय कारोबार के भूखंड 30 वर्ष या उससे अधिक के पट्टे पर लेने के लिए दी गई अग्रिम एकमुश्त राशि पर GST नहीं लगता। (32/2017-CT(R), प्रविष्टि 41, से 13 अक्टूबर 2017)
20 सितंबर 2018 – 31 मार्च 2019
- 18% — ऊपर की मदों में शामिल न होने वाली अन्य अचल संपत्ति सेवाओं पर 18% GST है। (1/2018-CT(R), प्रविष्टि 16(iii), से 25 जनवरी 2018)
- शून्य — रहने के लिए आवासीय मकान या फ़्लैट किराये पर देने पर कोई GST नहीं। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 12, से 1 जुलाई 2017)
- शून्य — धार्मिक अनुष्ठान कराने पर कोई GST नहीं है; न्यास द्वारा चलाए जा रहे धार्मिक स्थल पर जगह किराये पर देने पर भी नहीं — सिवाय ₹1,000 या अधिक प्रति दिन के कमरों, ₹10,000 या अधिक प्रति दिन के हॉल, या ₹10,000 या अधिक प्रति माह की दुकानों के। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 13, से 1 जुलाई 2017)
- शून्य — यदि केंद्र या राज्य सरकार, कोई केंद्रशासित प्रदेश या कोई स्थानीय प्राधिकरण किसी सरकारी प्राधिकरण या सरकारी संस्था को भूमि पट्टे पर देता है, तो GST नहीं लगता। (1/2018-CT(R), प्रविष्टि 16(i), से 25 जनवरी 2018)
- शून्य — यदि सूचीबद्ध आवास मदों के अंतर्गत फ़्लैट बनाने के लिए भूमि पट्टे पर दी जाती है, तो भूमि वाले भाग पर छूट है, पर केवल कुल राशि के एक-तिहाई तक। (1/2018-CT(R), प्रविष्टि 16(ii), से 25 जनवरी 2018)
- शून्य — यह सरकार के स्वामित्व वाले औद्योगिक निगम, या 50% या अधिक सरकारी स्वामित्व वाले निकाय पर लागू है। जब यह औद्योगिक या वित्तीय व्यापार के भूखंड 30 वर्ष या अधिक के लिए पट्टे पर देता है, तो एकमुश्त अग्रिम राशि (प्रीमियम) पर कोई GST नहीं लगता (शर्तें लागू)। (23/2018-CT(R), प्रविष्टि 41, से 20 सितंबर 2018)
1 अप्रैल 2019 – 31 दिसंबर 2019
- 18% — ऊपर की मदों में शामिल न होने वाली अन्य अचल संपत्ति सेवाओं पर 18% GST है। (1/2018-CT(R), प्रविष्टि 16(iii), से 25 जनवरी 2018)
- शून्य — रहने के लिए आवासीय मकान या फ़्लैट किराये पर देने पर कोई GST नहीं। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 12, से 1 जुलाई 2017)
- शून्य — धार्मिक अनुष्ठान कराने पर कोई GST नहीं है; न्यास द्वारा चलाए जा रहे धार्मिक स्थल पर जगह किराये पर देने पर भी नहीं — सिवाय ₹1,000 या अधिक प्रति दिन के कमरों, ₹10,000 या अधिक प्रति दिन के हॉल, या ₹10,000 या अधिक प्रति माह की दुकानों के। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 13, से 1 जुलाई 2017)
- शून्य — यदि केंद्र या राज्य सरकार, कोई केंद्रशासित प्रदेश या कोई स्थानीय प्राधिकरण किसी सरकारी प्राधिकरण या सरकारी संस्था को भूमि पट्टे पर देता है, तो GST नहीं लगता। (1/2018-CT(R), प्रविष्टि 16(i), से 25 जनवरी 2018)
- शून्य — जब भवन निर्माता द्वारा फ़्लैटों की बिक्री के हिस्से के रूप में भूमि पट्टे पर दी जाती है, तो कुल राशि के एक-तिहाई तक के भूमि वाले हिस्से पर कोई GST नहीं लगता। (3/2019-CT(R), प्रविष्टि 16(ii), से 1 अप्रैल 2019)
- शून्य — यह सरकार के स्वामित्व वाले औद्योगिक निगम, या 50% या अधिक सरकारी स्वामित्व वाले निकाय पर लागू है। जब यह औद्योगिक या वित्तीय व्यापार के भूखंड 30 वर्ष या अधिक के लिए पट्टे पर देता है, तो एकमुश्त अग्रिम राशि (प्रीमियम) पर कोई GST नहीं लगता (शर्तें लागू)। (23/2018-CT(R), प्रविष्टि 41, से 20 सितंबर 2018)
- शून्य — 1 अप्रैल 2019 से बेचे गए फ़्लैटों के लिए भवन निर्माता द्वारा उपयोग किए गए विकास अधिकारों (TDR/FSI) पर, आवासीय क्षेत्रफल के अनुपात में, GST नहीं (शर्तें लागू)। (4/2019-CT(R), प्रविष्टि 41A, से 1 अप्रैल 2019)
- शून्य — 1 अप्रैल 2019 से बिक्री हेतु फ़्लैट बनाने के लिए भवन निर्माता द्वारा 30 वर्ष या उससे अधिक के पट्टे पर ली गई भूमि की अग्रिम एकमुश्त राशि पर, आवासीय क्षेत्रफल के अनुपात में, GST नहीं (शर्तें लागू)। (4/2019-CT(R), प्रविष्टि 41B, से 1 अप्रैल 2019)
1 जनवरी 2020 – 30 सितंबर 2021
- 18% — ऊपर की मदों में शामिल न होने वाली अन्य अचल संपत्ति सेवाओं पर 18% GST है। (1/2018-CT(R), प्रविष्टि 16(iii), से 25 जनवरी 2018)
- शून्य — रहने के लिए आवासीय मकान या फ़्लैट किराये पर देने पर कोई GST नहीं। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 12, से 1 जुलाई 2017)
- शून्य — धार्मिक अनुष्ठान कराने पर कोई GST नहीं है; न्यास द्वारा चलाए जा रहे धार्मिक स्थल पर जगह किराये पर देने पर भी नहीं — सिवाय ₹1,000 या अधिक प्रति दिन के कमरों, ₹10,000 या अधिक प्रति दिन के हॉल, या ₹10,000 या अधिक प्रति माह की दुकानों के। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 13, से 1 जुलाई 2017)
- शून्य — यदि केंद्र या राज्य सरकार, कोई केंद्रशासित प्रदेश या कोई स्थानीय प्राधिकरण किसी सरकारी प्राधिकरण या सरकारी संस्था को भूमि पट्टे पर देता है, तो GST नहीं लगता। (1/2018-CT(R), प्रविष्टि 16(i), से 25 जनवरी 2018)
- शून्य — जब भवन निर्माता द्वारा फ़्लैटों की बिक्री के हिस्से के रूप में भूमि पट्टे पर दी जाती है, तो कुल राशि के एक-तिहाई तक के भूमि वाले हिस्से पर कोई GST नहीं लगता। (3/2019-CT(R), प्रविष्टि 16(ii), से 1 अप्रैल 2019)
- शून्य — यह सरकार के स्वामित्व वाले औद्योगिक निगम, या 20% या अधिक सरकारी स्वामित्व वाले निकाय पर लागू है। जब यह औद्योगिक या वित्तीय व्यापार के भूखंड 30 वर्ष या अधिक के लिए पट्टे पर देता है, तो एकमुश्त अग्रिम राशि (प्रीमियम) पर कोई GST नहीं लगता (शर्तें लागू)। (28/2019-CT(R), प्रविष्टि 41, से 1 जनवरी 2020)
- शून्य — 1 अप्रैल 2019 से बेचे गए फ़्लैटों के लिए भवन निर्माता द्वारा उपयोग किए गए विकास अधिकारों (TDR/FSI) पर, आवासीय क्षेत्रफल के अनुपात में, GST नहीं (शर्तें लागू)। (4/2019-CT(R), प्रविष्टि 41A, से 1 अप्रैल 2019)
- शून्य — 1 अप्रैल 2019 से बिक्री हेतु फ़्लैट बनाने के लिए भवन निर्माता द्वारा 30 वर्ष या उससे अधिक के पट्टे पर ली गई भूमि की अग्रिम एकमुश्त राशि पर, आवासीय क्षेत्रफल के अनुपात में, GST नहीं (शर्तें लागू)। (4/2019-CT(R), प्रविष्टि 41B, से 1 अप्रैल 2019)
1 अक्टूबर 2021 – 17 जुलाई 2022
- 18% — ऊपर की मदों में शामिल न होने वाली अन्य अचल संपत्ति सेवाओं पर 18% GST है। (1/2018-CT(R), प्रविष्टि 16(iii), से 25 जनवरी 2018)
- शून्य — रहने के लिए आवासीय मकान या फ़्लैट किराये पर देने पर कोई GST नहीं। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 12, से 1 जुलाई 2017)
- शून्य — धार्मिक अनुष्ठान कराने पर, या पंजीकृत न्यास द्वारा चलाए जाने वाले सार्वजनिक धार्मिक स्थल पर जगह किराये पर देने पर GST नहीं — जब तक कमरे का किराया ₹1000 या अधिक प्रतिदिन, सभागार का ₹10,000 या अधिक प्रतिदिन, या दुकान का ₹10,000 या अधिक प्रतिमाह न हो। (7/2021-CT(R), प्रविष्टि 13, से 1 अक्टूबर 2021)
- शून्य — यदि केंद्र या राज्य सरकार, कोई केंद्रशासित प्रदेश या कोई स्थानीय प्राधिकरण किसी सरकारी प्राधिकरण या सरकारी संस्था को भूमि पट्टे पर देता है, तो GST नहीं लगता। (1/2018-CT(R), प्रविष्टि 16(i), से 25 जनवरी 2018)
- शून्य — जब भवन निर्माता द्वारा फ़्लैटों की बिक्री के हिस्से के रूप में भूमि पट्टे पर दी जाती है, तो कुल राशि के एक-तिहाई तक के भूमि वाले हिस्से पर कोई GST नहीं लगता। (3/2019-CT(R), प्रविष्टि 16(ii), से 1 अप्रैल 2019)
- शून्य — यह सरकार के स्वामित्व वाले औद्योगिक निगम, या 20% या अधिक सरकारी स्वामित्व वाले निकाय पर लागू है। जब यह औद्योगिक या वित्तीय व्यापार के भूखंड 30 वर्ष या अधिक के लिए पट्टे पर देता है, तो एकमुश्त अग्रिम राशि (प्रीमियम) पर कोई GST नहीं लगता (शर्तें लागू)। (28/2019-CT(R), प्रविष्टि 41, से 1 जनवरी 2020)
- शून्य — 1 अप्रैल 2019 से बेचे गए फ़्लैटों के लिए भवन निर्माता द्वारा उपयोग किए गए विकास अधिकारों (TDR/FSI) पर, आवासीय क्षेत्रफल के अनुपात में, GST नहीं (शर्तें लागू)। (4/2019-CT(R), प्रविष्टि 41A, से 1 अप्रैल 2019)
- शून्य — 1 अप्रैल 2019 से बिक्री हेतु फ़्लैट बनाने के लिए भवन निर्माता द्वारा 30 वर्ष या उससे अधिक के पट्टे पर ली गई भूमि की अग्रिम एकमुश्त राशि पर, आवासीय क्षेत्रफल के अनुपात में, GST नहीं (शर्तें लागू)। (4/2019-CT(R), प्रविष्टि 41B, से 1 अप्रैल 2019)
18 जुलाई 2022 – 31 दिसंबर 2022
- 18% — ऊपर की मदों में शामिल न होने वाली अन्य अचल संपत्ति सेवाओं पर 18% GST है। (1/2018-CT(R), प्रविष्टि 16(iii), से 25 जनवरी 2018)
- शून्य — रहने के लिए मकान किराये पर देने पर GST नहीं लगता, जब तक वह GST में पंजीकृत व्यापार को किराये पर न दिया गया हो। (4/2022-CT(R), प्रविष्टि 12, से 18 जुलाई 2022)
- शून्य — धार्मिक अनुष्ठान कराने पर, या पंजीकृत न्यास द्वारा चलाए जाने वाले सार्वजनिक धार्मिक स्थल पर जगह किराये पर देने पर GST नहीं — जब तक कमरे का किराया ₹1000 या अधिक प्रतिदिन, सभागार का ₹10,000 या अधिक प्रतिदिन, या दुकान का ₹10,000 या अधिक प्रतिमाह न हो। (7/2021-CT(R), प्रविष्टि 13, से 1 अक्टूबर 2021)
- शून्य — यदि केंद्र या राज्य सरकार, कोई केंद्रशासित प्रदेश या कोई स्थानीय प्राधिकरण किसी सरकारी प्राधिकरण या सरकारी संस्था को भूमि पट्टे पर देता है, तो GST नहीं लगता। (1/2018-CT(R), प्रविष्टि 16(i), से 25 जनवरी 2018)
- शून्य — जब भवन निर्माता द्वारा फ़्लैटों की बिक्री के हिस्से के रूप में भूमि पट्टे पर दी जाती है, तो कुल राशि के एक-तिहाई तक के भूमि वाले हिस्से पर कोई GST नहीं लगता। (3/2019-CT(R), प्रविष्टि 16(ii), से 1 अप्रैल 2019)
- शून्य — यह सरकार के स्वामित्व वाले औद्योगिक निगम, या 20% या अधिक सरकारी स्वामित्व वाले निकाय पर लागू है। जब यह औद्योगिक या वित्तीय व्यापार के भूखंड 30 वर्ष या अधिक के लिए पट्टे पर देता है, तो एकमुश्त अग्रिम राशि (प्रीमियम) पर कोई GST नहीं लगता (शर्तें लागू)। (28/2019-CT(R), प्रविष्टि 41, से 1 जनवरी 2020)
- शून्य — 1 अप्रैल 2019 से बेचे गए फ़्लैटों के लिए भवन निर्माता द्वारा उपयोग किए गए विकास अधिकारों (TDR/FSI) पर, आवासीय क्षेत्रफल के अनुपात में, GST नहीं (शर्तें लागू)। (4/2019-CT(R), प्रविष्टि 41A, से 1 अप्रैल 2019)
- शून्य — 1 अप्रैल 2019 से बिक्री हेतु फ़्लैट बनाने के लिए भवन निर्माता द्वारा 30 वर्ष या उससे अधिक के पट्टे पर ली गई भूमि की अग्रिम एकमुश्त राशि पर, आवासीय क्षेत्रफल के अनुपात में, GST नहीं (शर्तें लागू)। (4/2019-CT(R), प्रविष्टि 41B, से 1 अप्रैल 2019)
1 जनवरी 2023 – 14 जुलाई 2024
- 18% — ऊपर की मदों में शामिल न होने वाली अन्य अचल संपत्ति सेवाओं पर 18% GST है। (1/2018-CT(R), प्रविष्टि 16(iii), से 25 जनवरी 2018)
- शून्य — रहने के लिए मकान किराये पर देने पर कोई GST नहीं है, जब तक वह GST में पंजीकृत किसी व्यवसाय को किराये पर न दिया जाए — लेकिन यदि कोई एकल स्वामी उसे निजी तौर पर अपने घर के रूप में किराये पर लेता है, तो छूट फिर भी मिलती है। (15/2022-CT(R), प्रविष्टि 12, से 1 जनवरी 2023)
- शून्य — धार्मिक अनुष्ठान कराने पर, या पंजीकृत न्यास द्वारा चलाए जाने वाले सार्वजनिक धार्मिक स्थल पर जगह किराये पर देने पर GST नहीं — जब तक कमरे का किराया ₹1000 या अधिक प्रतिदिन, सभागार का ₹10,000 या अधिक प्रतिदिन, या दुकान का ₹10,000 या अधिक प्रतिमाह न हो। (7/2021-CT(R), प्रविष्टि 13, से 1 अक्टूबर 2021)
- शून्य — यदि केंद्र या राज्य सरकार, कोई केंद्रशासित प्रदेश या कोई स्थानीय प्राधिकरण किसी सरकारी प्राधिकरण या सरकारी संस्था को भूमि पट्टे पर देता है, तो GST नहीं लगता। (1/2018-CT(R), प्रविष्टि 16(i), से 25 जनवरी 2018)
- शून्य — जब भवन निर्माता द्वारा फ़्लैटों की बिक्री के हिस्से के रूप में भूमि पट्टे पर दी जाती है, तो कुल राशि के एक-तिहाई तक के भूमि वाले हिस्से पर कोई GST नहीं लगता। (3/2019-CT(R), प्रविष्टि 16(ii), से 1 अप्रैल 2019)
- शून्य — यह सरकार के स्वामित्व वाले औद्योगिक निगम, या 20% या अधिक सरकारी स्वामित्व वाले निकाय पर लागू है। जब यह औद्योगिक या वित्तीय व्यापार के भूखंड 30 वर्ष या अधिक के लिए पट्टे पर देता है, तो एकमुश्त अग्रिम राशि (प्रीमियम) पर कोई GST नहीं लगता (शर्तें लागू)। (28/2019-CT(R), प्रविष्टि 41, से 1 जनवरी 2020)
- शून्य — 1 अप्रैल 2019 से बेचे गए फ़्लैटों के लिए भवन निर्माता द्वारा उपयोग किए गए विकास अधिकारों (TDR/FSI) पर, आवासीय क्षेत्रफल के अनुपात में, GST नहीं (शर्तें लागू)। (4/2019-CT(R), प्रविष्टि 41A, से 1 अप्रैल 2019)
- शून्य — 1 अप्रैल 2019 से बिक्री हेतु फ़्लैट बनाने के लिए भवन निर्माता द्वारा 30 वर्ष या उससे अधिक के पट्टे पर ली गई भूमि की अग्रिम एकमुश्त राशि पर, आवासीय क्षेत्रफल के अनुपात में, GST नहीं (शर्तें लागू)। (4/2019-CT(R), प्रविष्टि 41B, से 1 अप्रैल 2019)
15 जुलाई 2024 – लागू
- 18% — ऊपर की मदों में शामिल न होने वाली अन्य अचल संपत्ति सेवाओं पर 18% GST है। (1/2018-CT(R), प्रविष्टि 16(iii), से 25 जनवरी 2018)
- शून्य — रहने के लिए मकान किराये पर देने पर GST नहीं, जब तक वह GST में पंजीकृत व्यापार को न दिया गया हो (एकल स्वामी अपने निजी निवास के लिए किराये पर ले तो छूट मिलती है); छात्रावास और PG आवास इसमें शामिल नहीं। (4/2024-CT(R), प्रविष्टि 12, से 15 जुलाई 2024)
- शून्य — धार्मिक अनुष्ठान कराने पर, या पंजीकृत न्यास द्वारा चलाए जाने वाले सार्वजनिक धार्मिक स्थल पर जगह किराये पर देने पर GST नहीं — जब तक कमरे का किराया ₹1000 या अधिक प्रतिदिन, सभागार का ₹10,000 या अधिक प्रतिदिन, या दुकान का ₹10,000 या अधिक प्रतिमाह न हो। (7/2021-CT(R), प्रविष्टि 13, से 1 अक्टूबर 2021)
- शून्य — यदि केंद्र या राज्य सरकार, कोई केंद्रशासित प्रदेश या कोई स्थानीय प्राधिकरण किसी सरकारी प्राधिकरण या सरकारी संस्था को भूमि पट्टे पर देता है, तो GST नहीं लगता। (1/2018-CT(R), प्रविष्टि 16(i), से 25 जनवरी 2018)
- शून्य — जब भवन निर्माता द्वारा फ़्लैटों की बिक्री के हिस्से के रूप में भूमि पट्टे पर दी जाती है, तो कुल राशि के एक-तिहाई तक के भूमि वाले हिस्से पर कोई GST नहीं लगता। (3/2019-CT(R), प्रविष्टि 16(ii), से 1 अप्रैल 2019)
- शून्य — यह सरकार के स्वामित्व वाले औद्योगिक निगम, या 20% या अधिक सरकारी स्वामित्व वाले निकाय पर लागू है। जब यह औद्योगिक या वित्तीय व्यापार के भूखंड 30 वर्ष या अधिक के लिए पट्टे पर देता है, तो एकमुश्त अग्रिम राशि (प्रीमियम) पर कोई GST नहीं लगता (शर्तें लागू)। (28/2019-CT(R), प्रविष्टि 41, से 1 जनवरी 2020)
- शून्य — 1 अप्रैल 2019 से बेचे गए फ़्लैटों के लिए भवन निर्माता द्वारा उपयोग किए गए विकास अधिकारों (TDR/FSI) पर, आवासीय क्षेत्रफल के अनुपात में, GST नहीं (शर्तें लागू)। (4/2019-CT(R), प्रविष्टि 41A, से 1 अप्रैल 2019)
- शून्य — 1 अप्रैल 2019 से बिक्री हेतु फ़्लैट बनाने के लिए भवन निर्माता द्वारा 30 वर्ष या उससे अधिक के पट्टे पर ली गई भूमि की अग्रिम एकमुश्त राशि पर, आवासीय क्षेत्रफल के अनुपात में, GST नहीं (शर्तें लागू)। (4/2019-CT(R), प्रविष्टि 41B, से 1 अप्रैल 2019)
9972 के अंतर्गत SAC कोड
997211Rental or leasing services involving own or leased residential property997212Rental or leasing services involving own or leased non-residential property997213Trade services of buildings997214Trade services of time-share properties997215Trade services of vacant and subdivided land997219Other real estate services involving owned or leased property997221Property management services on a fee or commission basis or on contract basis997222Building sales on a fee or commission basis or on contract basis997223Land sales on a fee or commission basis or on contract basis997224Real estate appraisal services on a fee or commission basis or on contract basis997229Other real estate services on a fee or commission basis or on contract basis997231Services by way of grant of development rights, FSI or additional FSI
दरों का पूरा इतिहास
| से | तक | GST | किस पर लागू | अधिसूचना |
|---|---|---|---|---|
| 1 जुलाई 2017 | 17 जुलाई 2022 | शून्य | रहने के लिए आवासीय मकान या फ़्लैट किराये पर देने पर कोई GST नहीं। | 12/2017-CT(R), प्रविष्टि 12 |
| 1 जुलाई 2017 | 30 सितंबर 2021 | शून्य | धार्मिक अनुष्ठान कराने पर कोई GST नहीं है; न्यास द्वारा चलाए जा रहे धार्मिक स्थल पर जगह किराये पर देने पर भी नहीं — सिवाय ₹1,000 या अधिक प्रति दिन के कमरों, ₹10,000 या अधिक प्रति दिन के हॉल, या ₹10,000 या अधिक प्रति माह की दुकानों के। | 12/2017-CT(R), प्रविष्टि 13 |
| 1 जुलाई 2017 | 24 जनवरी 2018 | 18% | अचल संपत्ति सेवाओं पर 18% GST है। | 11/2017-CT(R), प्रविष्टि 16 |
| 1 जुलाई 2017 | 12 अक्टूबर 2017 | शून्य | किसी औद्योगिक भूखंड के 30 वर्ष या उससे अधिक के पट्टे के लिए राज्य औद्योगिक विकास निगम को एकमुश्त अग्रिम चुकाई गई राशि पर कोई GST नहीं है। | 12/2017-CT(R), प्रविष्टि 41 |
| 13 अक्टूबर 2017 | 19 सितंबर 2018 | शून्य | राज्य औद्योगिक विकास निकायों से औद्योगिक या वित्तीय कारोबार के भूखंड 30 वर्ष या उससे अधिक के पट्टे पर लेने के लिए दी गई अग्रिम एकमुश्त राशि पर GST नहीं लगता। | 32/2017-CT(R), प्रविष्टि 41 |
| 25 जनवरी 2018 | लागू | शून्य | यदि केंद्र या राज्य सरकार, कोई केंद्रशासित प्रदेश या कोई स्थानीय प्राधिकरण किसी सरकारी प्राधिकरण या सरकारी संस्था को भूमि पट्टे पर देता है, तो GST नहीं लगता। | 1/2018-CT(R), प्रविष्टि 16(i) |
| 25 जनवरी 2018 | 31 मार्च 2019 | शून्य | यदि सूचीबद्ध आवास मदों के अंतर्गत फ़्लैट बनाने के लिए भूमि पट्टे पर दी जाती है, तो भूमि वाले भाग पर छूट है, पर केवल कुल राशि के एक-तिहाई तक। | 1/2018-CT(R), प्रविष्टि 16(ii) |
| 25 जनवरी 2018 | लागू | 18% | ऊपर की मदों में शामिल न होने वाली अन्य अचल संपत्ति सेवाओं पर 18% GST है। | 1/2018-CT(R), प्रविष्टि 16(iii) |
| 20 सितंबर 2018 | 31 दिसंबर 2019 | शून्य | यह सरकार के स्वामित्व वाले औद्योगिक निगम, या 50% या अधिक सरकारी स्वामित्व वाले निकाय पर लागू है। जब यह औद्योगिक या वित्तीय व्यापार के भूखंड 30 वर्ष या अधिक के लिए पट्टे पर देता है, तो एकमुश्त अग्रिम राशि (प्रीमियम) पर कोई GST नहीं लगता (शर्तें लागू)। | 23/2018-CT(R), प्रविष्टि 41 |
| 1 अप्रैल 2019 | लागू | शून्य | जब भवन निर्माता द्वारा फ़्लैटों की बिक्री के हिस्से के रूप में भूमि पट्टे पर दी जाती है, तो कुल राशि के एक-तिहाई तक के भूमि वाले हिस्से पर कोई GST नहीं लगता। | 3/2019-CT(R), प्रविष्टि 16(ii) |
| 1 अप्रैल 2019 | लागू | शून्य | 1 अप्रैल 2019 से बेचे गए फ़्लैटों के लिए भवन निर्माता द्वारा उपयोग किए गए विकास अधिकारों (TDR/FSI) पर, आवासीय क्षेत्रफल के अनुपात में, GST नहीं (शर्तें लागू)। | 4/2019-CT(R), प्रविष्टि 41A |
| 1 अप्रैल 2019 | लागू | शून्य | 1 अप्रैल 2019 से बिक्री हेतु फ़्लैट बनाने के लिए भवन निर्माता द्वारा 30 वर्ष या उससे अधिक के पट्टे पर ली गई भूमि की अग्रिम एकमुश्त राशि पर, आवासीय क्षेत्रफल के अनुपात में, GST नहीं (शर्तें लागू)। | 4/2019-CT(R), प्रविष्टि 41B |
| 1 जनवरी 2020 | लागू | शून्य | यह सरकार के स्वामित्व वाले औद्योगिक निगम, या 20% या अधिक सरकारी स्वामित्व वाले निकाय पर लागू है। जब यह औद्योगिक या वित्तीय व्यापार के भूखंड 30 वर्ष या अधिक के लिए पट्टे पर देता है, तो एकमुश्त अग्रिम राशि (प्रीमियम) पर कोई GST नहीं लगता (शर्तें लागू)। | 28/2019-CT(R), प्रविष्टि 41 |
| 1 अक्टूबर 2021 | लागू | शून्य | धार्मिक अनुष्ठान कराने पर, या पंजीकृत न्यास द्वारा चलाए जाने वाले सार्वजनिक धार्मिक स्थल पर जगह किराये पर देने पर GST नहीं — जब तक कमरे का किराया ₹1000 या अधिक प्रतिदिन, सभागार का ₹10,000 या अधिक प्रतिदिन, या दुकान का ₹10,000 या अधिक प्रतिमाह न हो। | 7/2021-CT(R), प्रविष्टि 13 |
| 18 जुलाई 2022 | 31 दिसंबर 2022 | शून्य | रहने के लिए मकान किराये पर देने पर GST नहीं लगता, जब तक वह GST में पंजीकृत व्यापार को किराये पर न दिया गया हो। | 4/2022-CT(R), प्रविष्टि 12 |
| 1 जनवरी 2023 | 14 जुलाई 2024 | शून्य | रहने के लिए मकान किराये पर देने पर कोई GST नहीं है, जब तक वह GST में पंजीकृत किसी व्यवसाय को किराये पर न दिया जाए — लेकिन यदि कोई एकल स्वामी उसे निजी तौर पर अपने घर के रूप में किराये पर लेता है, तो छूट फिर भी मिलती है। | 15/2022-CT(R), प्रविष्टि 12 |
| 15 जुलाई 2024 | लागू | शून्य | रहने के लिए मकान किराये पर देने पर GST नहीं, जब तक वह GST में पंजीकृत व्यापार को न दिया गया हो (एकल स्वामी अपने निजी निवास के लिए किराये पर ले तो छूट मिलती है); छात्रावास और PG आवास इसमें शामिल नहीं। | 4/2024-CT(R), प्रविष्टि 12 |
रिवर्स चार्ज का इतिहास
| से | तक | किस पर लागू | अधिसूचना |
|---|---|---|---|
| 25 जनवरी 2018 | 19 अक्टूबर 2023 | यदि सरकार, कोई केंद्रशासित प्रदेश या स्थानीय प्राधिकरण किसी GST-पंजीकृत व्यापारी को संपत्ति किराये पर देता है, तो GST सरकार नहीं, बल्कि किरायेदार चुकाता है। | 3/2018-CT(R), प्रविष्टि 5A |
| 1 अप्रैल 2019 | लागू | यह नियम उस भूमि पर लागू है जो किसी निर्माण परियोजना के लिए 30 वर्ष या अधिक की अवधि के लिए किसी बिल्डर (प्रवर्तक) को एकमुश्त प्रीमियम और/या किराये पर पट्टे पर दी गई हो। GST भूमि मालिक नहीं, बल्कि बिल्डर चुकाता है। | 5/2019-CT(R), प्रविष्टि 5C |
| 18 जुलाई 2022 | लागू | यदि कोई व्यक्ति रिहायशी मकान या फ़्लैट किसी GST-पंजीकृत व्यक्ति को किराये पर देता है, तो GST मालिक नहीं, बल्कि किरायेदार चुकाता है। | 5/2022-CT(R), प्रविष्टि 5AA |
| 20 अक्टूबर 2023 | लागू | यदि सरकार (भारतीय रेल नहीं), कोई केंद्रशासित प्रदेश या स्थानीय प्राधिकरण किसी GST-पंजीकृत व्यापारी को संपत्ति किराये पर देता है, तो GST सरकार नहीं, बल्कि किरायेदार चुकाता है। | 14/2023-CT(R), प्रविष्टि 5A |
| 10 अक्टूबर 2024 | 15 जनवरी 2025 | यदि GST में अपंजीकृत कोई व्यक्ति दुकान, कार्यालय या अन्य गैर-आवासीय संपत्ति किसी GST-पंजीकृत व्यापारी को किराये पर देता है, तो GST मालिक नहीं, बल्कि किरायेदार चुकाता है। | Corrigendum 22.10.2024 to 9/2024-CT(R), प्रविष्टि 5AB |
| 16 जनवरी 2025 | लागू | यदि GST में अपंजीकृत कोई व्यक्ति दुकान, कार्यालय या अन्य गैर-आवासीय संपत्ति किसी GST-पंजीकृत व्यापारी (एकमुश्त कर (कंपोज़िशन) योजना वाला नहीं) को किराये पर देता है, तो GST किरायेदार चुकाता है। | 7/2025-CT(R), प्रविष्टि 5AB |
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BooksOn HSN आँकड़ा संग्रह (संस्करण 7) से, 1 जुलाई 2017 से CBIC अधिसूचनाओं से तैयार, 26 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया। केवल संदर्भ के लिए: बीजक बनाने से पहले अधिसूचना में प्रविष्टि और शर्तें देखें।

