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किराया (मकान, दुकान, ऑफ़िस, ज़मीन) पर GST

आज की GST दर, कौन चुकाता है, छूट, और 1 जुलाई 2017 से हर बदलाव — हर एक CBIC अधिसूचना के साथ।

SAC 9972जाँचा 26 अक्टूबर 20261 जुलाई 2017 से

किराया (मकान, दुकान, ऑफ़िस, ज़मीन) पर GST, 26 अक्टूबर 2026: 18%। कुछ मामलों में GST सेवा लेने वाला रिवर्स चार्ज में चुकाता है (नीचे देखें)। सही दर उस प्रविष्टि पर निर्भर है जो सेवा पर लागू हो — नीचे हर प्रविष्टि उसकी अधिसूचना के साथ है।

राज्य के भीतर GST बराबर बँटता है: जैसे 18% = 9% CGST + 9% SGST; दूसरे राज्य में IGST लगता है।

आज की GST दर

26 अक्टूबर 2026 को लागू प्रविष्टियाँ:

  • 18% — ऊपर की मदों में शामिल न होने वाली अन्य अचल संपत्ति सेवाओं पर 18% GST है। (1/2018-CT(R), प्रविष्टि 16(iii), से 25 जनवरी 2018)

GST नहीं (लागू छूट)

  • शून्य — रहने के लिए मकान किराये पर देने पर GST नहीं, जब तक वह GST में पंजीकृत व्यापार को न दिया गया हो (एकल स्वामी अपने निजी निवास के लिए किराये पर ले तो छूट मिलती है); छात्रावास और PG आवास इसमें शामिल नहीं। (4/2024-CT(R), प्रविष्टि 12, से 15 जुलाई 2024)
  • शून्य — धार्मिक अनुष्ठान कराने पर, या पंजीकृत न्यास द्वारा चलाए जाने वाले सार्वजनिक धार्मिक स्थल पर जगह किराये पर देने पर GST नहीं — जब तक कमरे का किराया ₹1000 या अधिक प्रतिदिन, सभागार का ₹10,000 या अधिक प्रतिदिन, या दुकान का ₹10,000 या अधिक प्रतिमाह न हो। (7/2021-CT(R), प्रविष्टि 13, से 1 अक्टूबर 2021)
  • शून्य — यदि केंद्र या राज्य सरकार, कोई केंद्रशासित प्रदेश या कोई स्थानीय प्राधिकरण किसी सरकारी प्राधिकरण या सरकारी संस्था को भूमि पट्टे पर देता है, तो GST नहीं लगता। (1/2018-CT(R), प्रविष्टि 16(i), से 25 जनवरी 2018)
  • शून्य — जब भवन निर्माता द्वारा फ़्लैटों की बिक्री के हिस्से के रूप में भूमि पट्टे पर दी जाती है, तो कुल राशि के एक-तिहाई तक के भूमि वाले हिस्से पर कोई GST नहीं लगता। (3/2019-CT(R), प्रविष्टि 16(ii), से 1 अप्रैल 2019)
  • शून्य — यह सरकार के स्वामित्व वाले औद्योगिक निगम, या 20% या अधिक सरकारी स्वामित्व वाले निकाय पर लागू है। जब यह औद्योगिक या वित्तीय व्यापार के भूखंड 30 वर्ष या अधिक के लिए पट्टे पर देता है, तो एकमुश्त अग्रिम राशि (प्रीमियम) पर कोई GST नहीं लगता (शर्तें लागू)। (28/2019-CT(R), प्रविष्टि 41, से 1 जनवरी 2020)
  • शून्य — 1 अप्रैल 2019 से बेचे गए फ़्लैटों के लिए भवन निर्माता द्वारा उपयोग किए गए विकास अधिकारों (TDR/FSI) पर, आवासीय क्षेत्रफल के अनुपात में, GST नहीं (शर्तें लागू)। (4/2019-CT(R), प्रविष्टि 41A, से 1 अप्रैल 2019)
  • शून्य — 1 अप्रैल 2019 से बिक्री हेतु फ़्लैट बनाने के लिए भवन निर्माता द्वारा 30 वर्ष या उससे अधिक के पट्टे पर ली गई भूमि की अग्रिम एकमुश्त राशि पर, आवासीय क्षेत्रफल के अनुपात में, GST नहीं (शर्तें लागू)। (4/2019-CT(R), प्रविष्टि 41B, से 1 अप्रैल 2019)

GST कौन चुकाता है (रिवर्स चार्ज)

26 अक्टूबर 2026 को लागू रिवर्स-चार्ज प्रविष्टियाँ (अधिसूचना 13/2017-Central Tax (Rate) और संशोधन): GST सेवा देने वाले की जगह सेवा लेने वाला चुकाता है।

  • यह नियम उस भूमि पर लागू है जो किसी निर्माण परियोजना के लिए 30 वर्ष या अधिक की अवधि के लिए किसी बिल्डर (प्रवर्तक) को एकमुश्त प्रीमियम और/या किराये पर पट्टे पर दी गई हो। GST भूमि मालिक नहीं, बल्कि बिल्डर चुकाता है। (5/2019-CT(R), प्रविष्टि 5C, से 1 अप्रैल 2019)
  • यदि कोई व्यक्ति रिहायशी मकान या फ़्लैट किसी GST-पंजीकृत व्यक्ति को किराये पर देता है, तो GST मालिक नहीं, बल्कि किरायेदार चुकाता है। (5/2022-CT(R), प्रविष्टि 5AA, से 18 जुलाई 2022)
  • यदि सरकार (भारतीय रेल नहीं), कोई केंद्रशासित प्रदेश या स्थानीय प्राधिकरण किसी GST-पंजीकृत व्यापारी को संपत्ति किराये पर देता है, तो GST सरकार नहीं, बल्कि किरायेदार चुकाता है। (14/2023-CT(R), प्रविष्टि 5A, से 20 अक्टूबर 2023)
  • यदि GST में अपंजीकृत कोई व्यक्ति दुकान, कार्यालय या अन्य गैर-आवासीय संपत्ति किसी GST-पंजीकृत व्यापारी (एकमुश्त कर (कंपोज़िशन) योजना वाला नहीं) को किराये पर देता है, तो GST किरायेदार चुकाता है। (7/2025-CT(R), प्रविष्टि 5AB, से 16 जनवरी 2025)

1 जुलाई 2017 से अवधि-दर-अवधि

अधिसूचनाओं के दो बदलावों के बीच की हर अवधि, उस अवधि में इस सेवा पर लागू हर दर-प्रविष्टि के साथ। नीचे की तालिका में हर प्रविष्टि एक बार, उसकी शुरुआत और अंत के साथ है।

1 जुलाई 2017 – 12 अक्टूबर 2017

  • 18% — अचल संपत्ति सेवाओं पर 18% GST है। (11/2017-CT(R), प्रविष्टि 16, से 1 जुलाई 2017)
  • शून्य — रहने के लिए आवासीय मकान या फ़्लैट किराये पर देने पर कोई GST नहीं। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 12, से 1 जुलाई 2017)
  • शून्य — धार्मिक अनुष्ठान कराने पर कोई GST नहीं है; न्यास द्वारा चलाए जा रहे धार्मिक स्थल पर जगह किराये पर देने पर भी नहीं — सिवाय ₹1,000 या अधिक प्रति दिन के कमरों, ₹10,000 या अधिक प्रति दिन के हॉल, या ₹10,000 या अधिक प्रति माह की दुकानों के। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 13, से 1 जुलाई 2017)
  • शून्य — किसी औद्योगिक भूखंड के 30 वर्ष या उससे अधिक के पट्टे के लिए राज्य औद्योगिक विकास निगम को एकमुश्त अग्रिम चुकाई गई राशि पर कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 41, से 1 जुलाई 2017)

13 अक्टूबर 2017 – 24 जनवरी 2018

  • 18% — अचल संपत्ति सेवाओं पर 18% GST है। (11/2017-CT(R), प्रविष्टि 16, से 1 जुलाई 2017)
  • शून्य — रहने के लिए आवासीय मकान या फ़्लैट किराये पर देने पर कोई GST नहीं। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 12, से 1 जुलाई 2017)
  • शून्य — धार्मिक अनुष्ठान कराने पर कोई GST नहीं है; न्यास द्वारा चलाए जा रहे धार्मिक स्थल पर जगह किराये पर देने पर भी नहीं — सिवाय ₹1,000 या अधिक प्रति दिन के कमरों, ₹10,000 या अधिक प्रति दिन के हॉल, या ₹10,000 या अधिक प्रति माह की दुकानों के। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 13, से 1 जुलाई 2017)
  • शून्य — राज्य औद्योगिक विकास निकायों से औद्योगिक या वित्तीय कारोबार के भूखंड 30 वर्ष या उससे अधिक के पट्टे पर लेने के लिए दी गई अग्रिम एकमुश्त राशि पर GST नहीं लगता। (32/2017-CT(R), प्रविष्टि 41, से 13 अक्टूबर 2017)

25 जनवरी 2018 – 19 सितंबर 2018

  • 18% — ऊपर की मदों में शामिल न होने वाली अन्य अचल संपत्ति सेवाओं पर 18% GST है। (1/2018-CT(R), प्रविष्टि 16(iii), से 25 जनवरी 2018)
  • शून्य — रहने के लिए आवासीय मकान या फ़्लैट किराये पर देने पर कोई GST नहीं। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 12, से 1 जुलाई 2017)
  • शून्य — धार्मिक अनुष्ठान कराने पर कोई GST नहीं है; न्यास द्वारा चलाए जा रहे धार्मिक स्थल पर जगह किराये पर देने पर भी नहीं — सिवाय ₹1,000 या अधिक प्रति दिन के कमरों, ₹10,000 या अधिक प्रति दिन के हॉल, या ₹10,000 या अधिक प्रति माह की दुकानों के। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 13, से 1 जुलाई 2017)
  • शून्य — यदि केंद्र या राज्य सरकार, कोई केंद्रशासित प्रदेश या कोई स्थानीय प्राधिकरण किसी सरकारी प्राधिकरण या सरकारी संस्था को भूमि पट्टे पर देता है, तो GST नहीं लगता। (1/2018-CT(R), प्रविष्टि 16(i), से 25 जनवरी 2018)
  • शून्य — यदि सूचीबद्ध आवास मदों के अंतर्गत फ़्लैट बनाने के लिए भूमि पट्टे पर दी जाती है, तो भूमि वाले भाग पर छूट है, पर केवल कुल राशि के एक-तिहाई तक। (1/2018-CT(R), प्रविष्टि 16(ii), से 25 जनवरी 2018)
  • शून्य — राज्य औद्योगिक विकास निकायों से औद्योगिक या वित्तीय कारोबार के भूखंड 30 वर्ष या उससे अधिक के पट्टे पर लेने के लिए दी गई अग्रिम एकमुश्त राशि पर GST नहीं लगता। (32/2017-CT(R), प्रविष्टि 41, से 13 अक्टूबर 2017)

20 सितंबर 2018 – 31 मार्च 2019

  • 18% — ऊपर की मदों में शामिल न होने वाली अन्य अचल संपत्ति सेवाओं पर 18% GST है। (1/2018-CT(R), प्रविष्टि 16(iii), से 25 जनवरी 2018)
  • शून्य — रहने के लिए आवासीय मकान या फ़्लैट किराये पर देने पर कोई GST नहीं। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 12, से 1 जुलाई 2017)
  • शून्य — धार्मिक अनुष्ठान कराने पर कोई GST नहीं है; न्यास द्वारा चलाए जा रहे धार्मिक स्थल पर जगह किराये पर देने पर भी नहीं — सिवाय ₹1,000 या अधिक प्रति दिन के कमरों, ₹10,000 या अधिक प्रति दिन के हॉल, या ₹10,000 या अधिक प्रति माह की दुकानों के। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 13, से 1 जुलाई 2017)
  • शून्य — यदि केंद्र या राज्य सरकार, कोई केंद्रशासित प्रदेश या कोई स्थानीय प्राधिकरण किसी सरकारी प्राधिकरण या सरकारी संस्था को भूमि पट्टे पर देता है, तो GST नहीं लगता। (1/2018-CT(R), प्रविष्टि 16(i), से 25 जनवरी 2018)
  • शून्य — यदि सूचीबद्ध आवास मदों के अंतर्गत फ़्लैट बनाने के लिए भूमि पट्टे पर दी जाती है, तो भूमि वाले भाग पर छूट है, पर केवल कुल राशि के एक-तिहाई तक। (1/2018-CT(R), प्रविष्टि 16(ii), से 25 जनवरी 2018)
  • शून्य — यह सरकार के स्वामित्व वाले औद्योगिक निगम, या 50% या अधिक सरकारी स्वामित्व वाले निकाय पर लागू है। जब यह औद्योगिक या वित्तीय व्यापार के भूखंड 30 वर्ष या अधिक के लिए पट्टे पर देता है, तो एकमुश्त अग्रिम राशि (प्रीमियम) पर कोई GST नहीं लगता (शर्तें लागू)। (23/2018-CT(R), प्रविष्टि 41, से 20 सितंबर 2018)

1 अप्रैल 2019 – 31 दिसंबर 2019

  • 18% — ऊपर की मदों में शामिल न होने वाली अन्य अचल संपत्ति सेवाओं पर 18% GST है। (1/2018-CT(R), प्रविष्टि 16(iii), से 25 जनवरी 2018)
  • शून्य — रहने के लिए आवासीय मकान या फ़्लैट किराये पर देने पर कोई GST नहीं। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 12, से 1 जुलाई 2017)
  • शून्य — धार्मिक अनुष्ठान कराने पर कोई GST नहीं है; न्यास द्वारा चलाए जा रहे धार्मिक स्थल पर जगह किराये पर देने पर भी नहीं — सिवाय ₹1,000 या अधिक प्रति दिन के कमरों, ₹10,000 या अधिक प्रति दिन के हॉल, या ₹10,000 या अधिक प्रति माह की दुकानों के। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 13, से 1 जुलाई 2017)
  • शून्य — यदि केंद्र या राज्य सरकार, कोई केंद्रशासित प्रदेश या कोई स्थानीय प्राधिकरण किसी सरकारी प्राधिकरण या सरकारी संस्था को भूमि पट्टे पर देता है, तो GST नहीं लगता। (1/2018-CT(R), प्रविष्टि 16(i), से 25 जनवरी 2018)
  • शून्य — जब भवन निर्माता द्वारा फ़्लैटों की बिक्री के हिस्से के रूप में भूमि पट्टे पर दी जाती है, तो कुल राशि के एक-तिहाई तक के भूमि वाले हिस्से पर कोई GST नहीं लगता। (3/2019-CT(R), प्रविष्टि 16(ii), से 1 अप्रैल 2019)
  • शून्य — यह सरकार के स्वामित्व वाले औद्योगिक निगम, या 50% या अधिक सरकारी स्वामित्व वाले निकाय पर लागू है। जब यह औद्योगिक या वित्तीय व्यापार के भूखंड 30 वर्ष या अधिक के लिए पट्टे पर देता है, तो एकमुश्त अग्रिम राशि (प्रीमियम) पर कोई GST नहीं लगता (शर्तें लागू)। (23/2018-CT(R), प्रविष्टि 41, से 20 सितंबर 2018)
  • शून्य — 1 अप्रैल 2019 से बेचे गए फ़्लैटों के लिए भवन निर्माता द्वारा उपयोग किए गए विकास अधिकारों (TDR/FSI) पर, आवासीय क्षेत्रफल के अनुपात में, GST नहीं (शर्तें लागू)। (4/2019-CT(R), प्रविष्टि 41A, से 1 अप्रैल 2019)
  • शून्य — 1 अप्रैल 2019 से बिक्री हेतु फ़्लैट बनाने के लिए भवन निर्माता द्वारा 30 वर्ष या उससे अधिक के पट्टे पर ली गई भूमि की अग्रिम एकमुश्त राशि पर, आवासीय क्षेत्रफल के अनुपात में, GST नहीं (शर्तें लागू)। (4/2019-CT(R), प्रविष्टि 41B, से 1 अप्रैल 2019)

1 जनवरी 2020 – 30 सितंबर 2021

  • 18% — ऊपर की मदों में शामिल न होने वाली अन्य अचल संपत्ति सेवाओं पर 18% GST है। (1/2018-CT(R), प्रविष्टि 16(iii), से 25 जनवरी 2018)
  • शून्य — रहने के लिए आवासीय मकान या फ़्लैट किराये पर देने पर कोई GST नहीं। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 12, से 1 जुलाई 2017)
  • शून्य — धार्मिक अनुष्ठान कराने पर कोई GST नहीं है; न्यास द्वारा चलाए जा रहे धार्मिक स्थल पर जगह किराये पर देने पर भी नहीं — सिवाय ₹1,000 या अधिक प्रति दिन के कमरों, ₹10,000 या अधिक प्रति दिन के हॉल, या ₹10,000 या अधिक प्रति माह की दुकानों के। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 13, से 1 जुलाई 2017)
  • शून्य — यदि केंद्र या राज्य सरकार, कोई केंद्रशासित प्रदेश या कोई स्थानीय प्राधिकरण किसी सरकारी प्राधिकरण या सरकारी संस्था को भूमि पट्टे पर देता है, तो GST नहीं लगता। (1/2018-CT(R), प्रविष्टि 16(i), से 25 जनवरी 2018)
  • शून्य — जब भवन निर्माता द्वारा फ़्लैटों की बिक्री के हिस्से के रूप में भूमि पट्टे पर दी जाती है, तो कुल राशि के एक-तिहाई तक के भूमि वाले हिस्से पर कोई GST नहीं लगता। (3/2019-CT(R), प्रविष्टि 16(ii), से 1 अप्रैल 2019)
  • शून्य — यह सरकार के स्वामित्व वाले औद्योगिक निगम, या 20% या अधिक सरकारी स्वामित्व वाले निकाय पर लागू है। जब यह औद्योगिक या वित्तीय व्यापार के भूखंड 30 वर्ष या अधिक के लिए पट्टे पर देता है, तो एकमुश्त अग्रिम राशि (प्रीमियम) पर कोई GST नहीं लगता (शर्तें लागू)। (28/2019-CT(R), प्रविष्टि 41, से 1 जनवरी 2020)
  • शून्य — 1 अप्रैल 2019 से बेचे गए फ़्लैटों के लिए भवन निर्माता द्वारा उपयोग किए गए विकास अधिकारों (TDR/FSI) पर, आवासीय क्षेत्रफल के अनुपात में, GST नहीं (शर्तें लागू)। (4/2019-CT(R), प्रविष्टि 41A, से 1 अप्रैल 2019)
  • शून्य — 1 अप्रैल 2019 से बिक्री हेतु फ़्लैट बनाने के लिए भवन निर्माता द्वारा 30 वर्ष या उससे अधिक के पट्टे पर ली गई भूमि की अग्रिम एकमुश्त राशि पर, आवासीय क्षेत्रफल के अनुपात में, GST नहीं (शर्तें लागू)। (4/2019-CT(R), प्रविष्टि 41B, से 1 अप्रैल 2019)

1 अक्टूबर 2021 – 17 जुलाई 2022

  • 18% — ऊपर की मदों में शामिल न होने वाली अन्य अचल संपत्ति सेवाओं पर 18% GST है। (1/2018-CT(R), प्रविष्टि 16(iii), से 25 जनवरी 2018)
  • शून्य — रहने के लिए आवासीय मकान या फ़्लैट किराये पर देने पर कोई GST नहीं। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 12, से 1 जुलाई 2017)
  • शून्य — धार्मिक अनुष्ठान कराने पर, या पंजीकृत न्यास द्वारा चलाए जाने वाले सार्वजनिक धार्मिक स्थल पर जगह किराये पर देने पर GST नहीं — जब तक कमरे का किराया ₹1000 या अधिक प्रतिदिन, सभागार का ₹10,000 या अधिक प्रतिदिन, या दुकान का ₹10,000 या अधिक प्रतिमाह न हो। (7/2021-CT(R), प्रविष्टि 13, से 1 अक्टूबर 2021)
  • शून्य — यदि केंद्र या राज्य सरकार, कोई केंद्रशासित प्रदेश या कोई स्थानीय प्राधिकरण किसी सरकारी प्राधिकरण या सरकारी संस्था को भूमि पट्टे पर देता है, तो GST नहीं लगता। (1/2018-CT(R), प्रविष्टि 16(i), से 25 जनवरी 2018)
  • शून्य — जब भवन निर्माता द्वारा फ़्लैटों की बिक्री के हिस्से के रूप में भूमि पट्टे पर दी जाती है, तो कुल राशि के एक-तिहाई तक के भूमि वाले हिस्से पर कोई GST नहीं लगता। (3/2019-CT(R), प्रविष्टि 16(ii), से 1 अप्रैल 2019)
  • शून्य — यह सरकार के स्वामित्व वाले औद्योगिक निगम, या 20% या अधिक सरकारी स्वामित्व वाले निकाय पर लागू है। जब यह औद्योगिक या वित्तीय व्यापार के भूखंड 30 वर्ष या अधिक के लिए पट्टे पर देता है, तो एकमुश्त अग्रिम राशि (प्रीमियम) पर कोई GST नहीं लगता (शर्तें लागू)। (28/2019-CT(R), प्रविष्टि 41, से 1 जनवरी 2020)
  • शून्य — 1 अप्रैल 2019 से बेचे गए फ़्लैटों के लिए भवन निर्माता द्वारा उपयोग किए गए विकास अधिकारों (TDR/FSI) पर, आवासीय क्षेत्रफल के अनुपात में, GST नहीं (शर्तें लागू)। (4/2019-CT(R), प्रविष्टि 41A, से 1 अप्रैल 2019)
  • शून्य — 1 अप्रैल 2019 से बिक्री हेतु फ़्लैट बनाने के लिए भवन निर्माता द्वारा 30 वर्ष या उससे अधिक के पट्टे पर ली गई भूमि की अग्रिम एकमुश्त राशि पर, आवासीय क्षेत्रफल के अनुपात में, GST नहीं (शर्तें लागू)। (4/2019-CT(R), प्रविष्टि 41B, से 1 अप्रैल 2019)

18 जुलाई 2022 – 31 दिसंबर 2022

  • 18% — ऊपर की मदों में शामिल न होने वाली अन्य अचल संपत्ति सेवाओं पर 18% GST है। (1/2018-CT(R), प्रविष्टि 16(iii), से 25 जनवरी 2018)
  • शून्य — रहने के लिए मकान किराये पर देने पर GST नहीं लगता, जब तक वह GST में पंजीकृत व्यापार को किराये पर न दिया गया हो। (4/2022-CT(R), प्रविष्टि 12, से 18 जुलाई 2022)
  • शून्य — धार्मिक अनुष्ठान कराने पर, या पंजीकृत न्यास द्वारा चलाए जाने वाले सार्वजनिक धार्मिक स्थल पर जगह किराये पर देने पर GST नहीं — जब तक कमरे का किराया ₹1000 या अधिक प्रतिदिन, सभागार का ₹10,000 या अधिक प्रतिदिन, या दुकान का ₹10,000 या अधिक प्रतिमाह न हो। (7/2021-CT(R), प्रविष्टि 13, से 1 अक्टूबर 2021)
  • शून्य — यदि केंद्र या राज्य सरकार, कोई केंद्रशासित प्रदेश या कोई स्थानीय प्राधिकरण किसी सरकारी प्राधिकरण या सरकारी संस्था को भूमि पट्टे पर देता है, तो GST नहीं लगता। (1/2018-CT(R), प्रविष्टि 16(i), से 25 जनवरी 2018)
  • शून्य — जब भवन निर्माता द्वारा फ़्लैटों की बिक्री के हिस्से के रूप में भूमि पट्टे पर दी जाती है, तो कुल राशि के एक-तिहाई तक के भूमि वाले हिस्से पर कोई GST नहीं लगता। (3/2019-CT(R), प्रविष्टि 16(ii), से 1 अप्रैल 2019)
  • शून्य — यह सरकार के स्वामित्व वाले औद्योगिक निगम, या 20% या अधिक सरकारी स्वामित्व वाले निकाय पर लागू है। जब यह औद्योगिक या वित्तीय व्यापार के भूखंड 30 वर्ष या अधिक के लिए पट्टे पर देता है, तो एकमुश्त अग्रिम राशि (प्रीमियम) पर कोई GST नहीं लगता (शर्तें लागू)। (28/2019-CT(R), प्रविष्टि 41, से 1 जनवरी 2020)
  • शून्य — 1 अप्रैल 2019 से बेचे गए फ़्लैटों के लिए भवन निर्माता द्वारा उपयोग किए गए विकास अधिकारों (TDR/FSI) पर, आवासीय क्षेत्रफल के अनुपात में, GST नहीं (शर्तें लागू)। (4/2019-CT(R), प्रविष्टि 41A, से 1 अप्रैल 2019)
  • शून्य — 1 अप्रैल 2019 से बिक्री हेतु फ़्लैट बनाने के लिए भवन निर्माता द्वारा 30 वर्ष या उससे अधिक के पट्टे पर ली गई भूमि की अग्रिम एकमुश्त राशि पर, आवासीय क्षेत्रफल के अनुपात में, GST नहीं (शर्तें लागू)। (4/2019-CT(R), प्रविष्टि 41B, से 1 अप्रैल 2019)

1 जनवरी 2023 – 14 जुलाई 2024

  • 18% — ऊपर की मदों में शामिल न होने वाली अन्य अचल संपत्ति सेवाओं पर 18% GST है। (1/2018-CT(R), प्रविष्टि 16(iii), से 25 जनवरी 2018)
  • शून्य — रहने के लिए मकान किराये पर देने पर कोई GST नहीं है, जब तक वह GST में पंजीकृत किसी व्यवसाय को किराये पर न दिया जाए — लेकिन यदि कोई एकल स्वामी उसे निजी तौर पर अपने घर के रूप में किराये पर लेता है, तो छूट फिर भी मिलती है। (15/2022-CT(R), प्रविष्टि 12, से 1 जनवरी 2023)
  • शून्य — धार्मिक अनुष्ठान कराने पर, या पंजीकृत न्यास द्वारा चलाए जाने वाले सार्वजनिक धार्मिक स्थल पर जगह किराये पर देने पर GST नहीं — जब तक कमरे का किराया ₹1000 या अधिक प्रतिदिन, सभागार का ₹10,000 या अधिक प्रतिदिन, या दुकान का ₹10,000 या अधिक प्रतिमाह न हो। (7/2021-CT(R), प्रविष्टि 13, से 1 अक्टूबर 2021)
  • शून्य — यदि केंद्र या राज्य सरकार, कोई केंद्रशासित प्रदेश या कोई स्थानीय प्राधिकरण किसी सरकारी प्राधिकरण या सरकारी संस्था को भूमि पट्टे पर देता है, तो GST नहीं लगता। (1/2018-CT(R), प्रविष्टि 16(i), से 25 जनवरी 2018)
  • शून्य — जब भवन निर्माता द्वारा फ़्लैटों की बिक्री के हिस्से के रूप में भूमि पट्टे पर दी जाती है, तो कुल राशि के एक-तिहाई तक के भूमि वाले हिस्से पर कोई GST नहीं लगता। (3/2019-CT(R), प्रविष्टि 16(ii), से 1 अप्रैल 2019)
  • शून्य — यह सरकार के स्वामित्व वाले औद्योगिक निगम, या 20% या अधिक सरकारी स्वामित्व वाले निकाय पर लागू है। जब यह औद्योगिक या वित्तीय व्यापार के भूखंड 30 वर्ष या अधिक के लिए पट्टे पर देता है, तो एकमुश्त अग्रिम राशि (प्रीमियम) पर कोई GST नहीं लगता (शर्तें लागू)। (28/2019-CT(R), प्रविष्टि 41, से 1 जनवरी 2020)
  • शून्य — 1 अप्रैल 2019 से बेचे गए फ़्लैटों के लिए भवन निर्माता द्वारा उपयोग किए गए विकास अधिकारों (TDR/FSI) पर, आवासीय क्षेत्रफल के अनुपात में, GST नहीं (शर्तें लागू)। (4/2019-CT(R), प्रविष्टि 41A, से 1 अप्रैल 2019)
  • शून्य — 1 अप्रैल 2019 से बिक्री हेतु फ़्लैट बनाने के लिए भवन निर्माता द्वारा 30 वर्ष या उससे अधिक के पट्टे पर ली गई भूमि की अग्रिम एकमुश्त राशि पर, आवासीय क्षेत्रफल के अनुपात में, GST नहीं (शर्तें लागू)। (4/2019-CT(R), प्रविष्टि 41B, से 1 अप्रैल 2019)

15 जुलाई 2024 – लागू

  • 18% — ऊपर की मदों में शामिल न होने वाली अन्य अचल संपत्ति सेवाओं पर 18% GST है। (1/2018-CT(R), प्रविष्टि 16(iii), से 25 जनवरी 2018)
  • शून्य — रहने के लिए मकान किराये पर देने पर GST नहीं, जब तक वह GST में पंजीकृत व्यापार को न दिया गया हो (एकल स्वामी अपने निजी निवास के लिए किराये पर ले तो छूट मिलती है); छात्रावास और PG आवास इसमें शामिल नहीं। (4/2024-CT(R), प्रविष्टि 12, से 15 जुलाई 2024)
  • शून्य — धार्मिक अनुष्ठान कराने पर, या पंजीकृत न्यास द्वारा चलाए जाने वाले सार्वजनिक धार्मिक स्थल पर जगह किराये पर देने पर GST नहीं — जब तक कमरे का किराया ₹1000 या अधिक प्रतिदिन, सभागार का ₹10,000 या अधिक प्रतिदिन, या दुकान का ₹10,000 या अधिक प्रतिमाह न हो। (7/2021-CT(R), प्रविष्टि 13, से 1 अक्टूबर 2021)
  • शून्य — यदि केंद्र या राज्य सरकार, कोई केंद्रशासित प्रदेश या कोई स्थानीय प्राधिकरण किसी सरकारी प्राधिकरण या सरकारी संस्था को भूमि पट्टे पर देता है, तो GST नहीं लगता। (1/2018-CT(R), प्रविष्टि 16(i), से 25 जनवरी 2018)
  • शून्य — जब भवन निर्माता द्वारा फ़्लैटों की बिक्री के हिस्से के रूप में भूमि पट्टे पर दी जाती है, तो कुल राशि के एक-तिहाई तक के भूमि वाले हिस्से पर कोई GST नहीं लगता। (3/2019-CT(R), प्रविष्टि 16(ii), से 1 अप्रैल 2019)
  • शून्य — यह सरकार के स्वामित्व वाले औद्योगिक निगम, या 20% या अधिक सरकारी स्वामित्व वाले निकाय पर लागू है। जब यह औद्योगिक या वित्तीय व्यापार के भूखंड 30 वर्ष या अधिक के लिए पट्टे पर देता है, तो एकमुश्त अग्रिम राशि (प्रीमियम) पर कोई GST नहीं लगता (शर्तें लागू)। (28/2019-CT(R), प्रविष्टि 41, से 1 जनवरी 2020)
  • शून्य — 1 अप्रैल 2019 से बेचे गए फ़्लैटों के लिए भवन निर्माता द्वारा उपयोग किए गए विकास अधिकारों (TDR/FSI) पर, आवासीय क्षेत्रफल के अनुपात में, GST नहीं (शर्तें लागू)। (4/2019-CT(R), प्रविष्टि 41A, से 1 अप्रैल 2019)
  • शून्य — 1 अप्रैल 2019 से बिक्री हेतु फ़्लैट बनाने के लिए भवन निर्माता द्वारा 30 वर्ष या उससे अधिक के पट्टे पर ली गई भूमि की अग्रिम एकमुश्त राशि पर, आवासीय क्षेत्रफल के अनुपात में, GST नहीं (शर्तें लागू)। (4/2019-CT(R), प्रविष्टि 41B, से 1 अप्रैल 2019)

9972 के अंतर्गत SAC कोड

  • 997211 Rental or leasing services involving own or leased residential property
  • 997212 Rental or leasing services involving own or leased non-residential property
  • 997213 Trade services of buildings
  • 997214 Trade services of time-share properties
  • 997215 Trade services of vacant and subdivided land
  • 997219 Other real estate services involving owned or leased property
  • 997221 Property management services on a fee or commission basis or on contract basis
  • 997222 Building sales on a fee or commission basis or on contract basis
  • 997223 Land sales on a fee or commission basis or on contract basis
  • 997224 Real estate appraisal services on a fee or commission basis or on contract basis
  • 997229 Other real estate services on a fee or commission basis or on contract basis
  • 997231 Services by way of grant of development rights, FSI or additional FSI

दरों का पूरा इतिहास

सेतकGSTकिस पर लागूअधिसूचना
1 जुलाई 201717 जुलाई 2022शून्यरहने के लिए आवासीय मकान या फ़्लैट किराये पर देने पर कोई GST नहीं।12/2017-CT(R), प्रविष्टि 12
1 जुलाई 201730 सितंबर 2021शून्यधार्मिक अनुष्ठान कराने पर कोई GST नहीं है; न्यास द्वारा चलाए जा रहे धार्मिक स्थल पर जगह किराये पर देने पर भी नहीं — सिवाय ₹1,000 या अधिक प्रति दिन के कमरों, ₹10,000 या अधिक प्रति दिन के हॉल, या ₹10,000 या अधिक प्रति माह की दुकानों के।12/2017-CT(R), प्रविष्टि 13
1 जुलाई 201724 जनवरी 201818%अचल संपत्ति सेवाओं पर 18% GST है।11/2017-CT(R), प्रविष्टि 16
1 जुलाई 201712 अक्टूबर 2017शून्यकिसी औद्योगिक भूखंड के 30 वर्ष या उससे अधिक के पट्टे के लिए राज्य औद्योगिक विकास निगम को एकमुश्त अग्रिम चुकाई गई राशि पर कोई GST नहीं है।12/2017-CT(R), प्रविष्टि 41
13 अक्टूबर 201719 सितंबर 2018शून्यराज्य औद्योगिक विकास निकायों से औद्योगिक या वित्तीय कारोबार के भूखंड 30 वर्ष या उससे अधिक के पट्टे पर लेने के लिए दी गई अग्रिम एकमुश्त राशि पर GST नहीं लगता।32/2017-CT(R), प्रविष्टि 41
25 जनवरी 2018लागूशून्ययदि केंद्र या राज्य सरकार, कोई केंद्रशासित प्रदेश या कोई स्थानीय प्राधिकरण किसी सरकारी प्राधिकरण या सरकारी संस्था को भूमि पट्टे पर देता है, तो GST नहीं लगता।1/2018-CT(R), प्रविष्टि 16(i)
25 जनवरी 201831 मार्च 2019शून्ययदि सूचीबद्ध आवास मदों के अंतर्गत फ़्लैट बनाने के लिए भूमि पट्टे पर दी जाती है, तो भूमि वाले भाग पर छूट है, पर केवल कुल राशि के एक-तिहाई तक।1/2018-CT(R), प्रविष्टि 16(ii)
25 जनवरी 2018लागू18%ऊपर की मदों में शामिल न होने वाली अन्य अचल संपत्ति सेवाओं पर 18% GST है।1/2018-CT(R), प्रविष्टि 16(iii)
20 सितंबर 201831 दिसंबर 2019शून्ययह सरकार के स्वामित्व वाले औद्योगिक निगम, या 50% या अधिक सरकारी स्वामित्व वाले निकाय पर लागू है। जब यह औद्योगिक या वित्तीय व्यापार के भूखंड 30 वर्ष या अधिक के लिए पट्टे पर देता है, तो एकमुश्त अग्रिम राशि (प्रीमियम) पर कोई GST नहीं लगता (शर्तें लागू)।23/2018-CT(R), प्रविष्टि 41
1 अप्रैल 2019लागूशून्यजब भवन निर्माता द्वारा फ़्लैटों की बिक्री के हिस्से के रूप में भूमि पट्टे पर दी जाती है, तो कुल राशि के एक-तिहाई तक के भूमि वाले हिस्से पर कोई GST नहीं लगता।3/2019-CT(R), प्रविष्टि 16(ii)
1 अप्रैल 2019लागूशून्य1 अप्रैल 2019 से बेचे गए फ़्लैटों के लिए भवन निर्माता द्वारा उपयोग किए गए विकास अधिकारों (TDR/FSI) पर, आवासीय क्षेत्रफल के अनुपात में, GST नहीं (शर्तें लागू)।4/2019-CT(R), प्रविष्टि 41A
1 अप्रैल 2019लागूशून्य1 अप्रैल 2019 से बिक्री हेतु फ़्लैट बनाने के लिए भवन निर्माता द्वारा 30 वर्ष या उससे अधिक के पट्टे पर ली गई भूमि की अग्रिम एकमुश्त राशि पर, आवासीय क्षेत्रफल के अनुपात में, GST नहीं (शर्तें लागू)।4/2019-CT(R), प्रविष्टि 41B
1 जनवरी 2020लागूशून्ययह सरकार के स्वामित्व वाले औद्योगिक निगम, या 20% या अधिक सरकारी स्वामित्व वाले निकाय पर लागू है। जब यह औद्योगिक या वित्तीय व्यापार के भूखंड 30 वर्ष या अधिक के लिए पट्टे पर देता है, तो एकमुश्त अग्रिम राशि (प्रीमियम) पर कोई GST नहीं लगता (शर्तें लागू)।28/2019-CT(R), प्रविष्टि 41
1 अक्टूबर 2021लागूशून्यधार्मिक अनुष्ठान कराने पर, या पंजीकृत न्यास द्वारा चलाए जाने वाले सार्वजनिक धार्मिक स्थल पर जगह किराये पर देने पर GST नहीं — जब तक कमरे का किराया ₹1000 या अधिक प्रतिदिन, सभागार का ₹10,000 या अधिक प्रतिदिन, या दुकान का ₹10,000 या अधिक प्रतिमाह न हो।7/2021-CT(R), प्रविष्टि 13
18 जुलाई 202231 दिसंबर 2022शून्यरहने के लिए मकान किराये पर देने पर GST नहीं लगता, जब तक वह GST में पंजीकृत व्यापार को किराये पर न दिया गया हो।4/2022-CT(R), प्रविष्टि 12
1 जनवरी 202314 जुलाई 2024शून्यरहने के लिए मकान किराये पर देने पर कोई GST नहीं है, जब तक वह GST में पंजीकृत किसी व्यवसाय को किराये पर न दिया जाए — लेकिन यदि कोई एकल स्वामी उसे निजी तौर पर अपने घर के रूप में किराये पर लेता है, तो छूट फिर भी मिलती है।15/2022-CT(R), प्रविष्टि 12
15 जुलाई 2024लागूशून्यरहने के लिए मकान किराये पर देने पर GST नहीं, जब तक वह GST में पंजीकृत व्यापार को न दिया गया हो (एकल स्वामी अपने निजी निवास के लिए किराये पर ले तो छूट मिलती है); छात्रावास और PG आवास इसमें शामिल नहीं।4/2024-CT(R), प्रविष्टि 12

रिवर्स चार्ज का इतिहास

सेतककिस पर लागूअधिसूचना
25 जनवरी 201819 अक्टूबर 2023यदि सरकार, कोई केंद्रशासित प्रदेश या स्थानीय प्राधिकरण किसी GST-पंजीकृत व्यापारी को संपत्ति किराये पर देता है, तो GST सरकार नहीं, बल्कि किरायेदार चुकाता है।3/2018-CT(R), प्रविष्टि 5A
1 अप्रैल 2019लागूयह नियम उस भूमि पर लागू है जो किसी निर्माण परियोजना के लिए 30 वर्ष या अधिक की अवधि के लिए किसी बिल्डर (प्रवर्तक) को एकमुश्त प्रीमियम और/या किराये पर पट्टे पर दी गई हो। GST भूमि मालिक नहीं, बल्कि बिल्डर चुकाता है।5/2019-CT(R), प्रविष्टि 5C
18 जुलाई 2022लागूयदि कोई व्यक्ति रिहायशी मकान या फ़्लैट किसी GST-पंजीकृत व्यक्ति को किराये पर देता है, तो GST मालिक नहीं, बल्कि किरायेदार चुकाता है।5/2022-CT(R), प्रविष्टि 5AA
20 अक्टूबर 2023लागूयदि सरकार (भारतीय रेल नहीं), कोई केंद्रशासित प्रदेश या स्थानीय प्राधिकरण किसी GST-पंजीकृत व्यापारी को संपत्ति किराये पर देता है, तो GST सरकार नहीं, बल्कि किरायेदार चुकाता है।14/2023-CT(R), प्रविष्टि 5A
10 अक्टूबर 202415 जनवरी 2025यदि GST में अपंजीकृत कोई व्यक्ति दुकान, कार्यालय या अन्य गैर-आवासीय संपत्ति किसी GST-पंजीकृत व्यापारी को किराये पर देता है, तो GST मालिक नहीं, बल्कि किरायेदार चुकाता है।Corrigendum 22.10.2024 to 9/2024-CT(R), प्रविष्टि 5AB
16 जनवरी 2025लागूयदि GST में अपंजीकृत कोई व्यक्ति दुकान, कार्यालय या अन्य गैर-आवासीय संपत्ति किसी GST-पंजीकृत व्यापारी (एकमुश्त कर (कंपोज़िशन) योजना वाला नहीं) को किराये पर देता है, तो GST किरायेदार चुकाता है।7/2025-CT(R), प्रविष्टि 5AB

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