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माल ढुलाई (ट्रांसपोर्ट, GTA, भाड़ा) पर GST

आज की GST दर, कौन चुकाता है, छूट, और 1 जुलाई 2017 से हर बदलाव — हर एक CBIC अधिसूचना के साथ।

SAC 9965जाँचा 26 अक्टूबर 20261 जुलाई 2017 से

माल ढुलाई (ट्रांसपोर्ट, GTA, भाड़ा) पर GST, 26 अक्टूबर 2026: 5% / 18%। कुछ मामलों में GST सेवा लेने वाला रिवर्स चार्ज में चुकाता है (नीचे देखें)। सही दर उस प्रविष्टि पर निर्भर है जो सेवा पर लागू हो — नीचे हर प्रविष्टि उसकी अधिसूचना के साथ है।

राज्य के भीतर GST बराबर बँटता है: जैसे 18% = 9% CGST + 9% SGST; दूसरे राज्य में IGST लगता है।

आज की GST दर

26 अक्टूबर 2026 को लागू प्रविष्टियाँ:

  • 18% — यदि कोई माल परिवहन एजेंसी स्वयं GST चुकाने का विकल्प चुनती है और 5% दर वाली "कोई इनपुट कर प्रत्यय (ITC) नहीं" की शर्त पूरी नहीं करती, तो GST 18% है। (15/2025-CT(R), प्रविष्टि 9(iii)(b), से 22 सितंबर 2025)
  • 18% — यदि भारतीय रेल के अलावा कोई अन्य रेल से बड़े मालपात्रों (कंटेनरों) में माल ढोता है और 5% दर वाली "कोई इनपुट कर प्रत्यय (ITC) नहीं" की शर्त पूरी नहीं करता, तो GST 18% है। (15/2025-CT(R), प्रविष्टि 9(iv), से 22 सितंबर 2025)
  • 18% — यदि प्राकृतिक गैस, कच्चा तेल, पेट्रोल, डीज़ल या विमान ईंधन पाइपलाइन से ले जाया जाता है और 5% दर वाली "कोई इनपुट कर प्रत्यय (ITC) नहीं" की शर्त पूरी नहीं होती, तो GST 18% है। (15/2025-CT(R), प्रविष्टि 9(v), से 22 सितंबर 2025)
  • 18% — यदि एक ही परिवहनकर्ता भारत के भीतर दो या अधिक साधनों से माल ले जाता है, जिनमें कम से कम एक हवाई है, तो GST 18% है। (15/2025-CT(R), प्रविष्टि 9(vi)(b), से 22 सितंबर 2025)
  • 18% — ऊपर की मदों में शामिल न होने वाली अन्य माल परिवहन सेवाओं पर 18% GST है। (3/2022-CT(R), प्रविष्टि 9(vii), से 18 जुलाई 2022)
  • 5% — रेल से माल ढुलाई पर GST 5% है, बशर्ते माल पर मिले इनपुट कर प्रत्यय (ITC) का उपयोग यह GST चुकाने में न किया जाए। (11/2017-CT(R), प्रविष्टि 9(i), से 1 जुलाई 2017)
  • 5% — जहाज़ या पोत से माल ढुलाई पर GST 5% है, बशर्ते इस्तेमाल किए गए माल पर इनपुट कर प्रत्यय (ITC) न लिया जाए (जहाज़ों पर लिया गया ITC इसका अपवाद है)। (11/2017-CT(R), प्रविष्टि 9(ii), से 1 जुलाई 2017)
  • 5% — यदि कोई माल परिवहन एजेंसी माल (पुराना घरेलू सामान भी) ढोती है, स्वयं GST भरने का विकल्प नहीं चुनती और ITC नहीं लेती, तो GST 5% है। (3/2022-CT(R), प्रविष्टि 9(iii)(a), से 18 जुलाई 2022)
  • 5% — यदि कोई माल परिवहन एजेंसी स्वयं GST चुकाने का विकल्प चुनती है (वर्ष शुरू होने से पहले अनुलग्नक V दाखिल करके) और कोई इनपुट कर प्रत्यय (ITC) नहीं लेती, तो GST 5% है (शर्तें लागू)। (15/2025-CT(R), प्रविष्टि 9(iii)(b), से 22 सितंबर 2025)
  • 5% — यदि भारतीय रेल के अलावा कोई अन्य रेल से बड़े मालपात्रों (कंटेनरों) में माल ढोता है और कोई इनपुट कर प्रत्यय (ITC) नहीं लेता, तो GST 5% है। (15/2025-CT(R), प्रविष्टि 9(iv), से 22 सितंबर 2025)
  • 5% — यदि प्राकृतिक गैस, कच्चा तेल, पेट्रोल, डीज़ल या विमान ईंधन पाइपलाइन से ले जाया जाता है और कोई इनपुट कर प्रत्यय (ITC) नहीं लिया जाता, तो GST 5% है। (15/2025-CT(R), प्रविष्टि 9(v), से 22 सितंबर 2025)
  • 5% — यदि एक ही परिवहनकर्ता भारत के भीतर दो या अधिक साधनों से माल ले जाता है, जिनमें कोई भी हवाई नहीं है, और किराये पर लिए गए परिवहन पर सीमित प्रत्यय के सिवाय कोई इनपुट कर प्रत्यय (ITC) नहीं लेता, तो GST 5% है। (15/2025-CT(R), प्रविष्टि 9(vi)(a), से 22 सितंबर 2025)
  • 5% — जब माल रज्जुमार्ग (रोपवे) से ढोया जाए और इस सेवा में लगी वस्तुओं पर ITC न लिया गया हो, तो GST 5% है। (3/2022-CT(R), प्रविष्टि 9(via), से 18 जुलाई 2022)

GST नहीं (लागू छूट)

  • शून्य — सड़क से माल ढुलाई पर कोई GST नहीं है। यह छूट बिल्टी जारी करने वाली माल परिवहन एजेंसी, कूरियर, या किसी ऐप द्वारा या उसके माध्यम से स्थानीय स्तर पर सामान पहुँचाने पर लागू नहीं है। अंतर्देशीय जलमार्ग से माल ढुलाई पर भी कोई GST नहीं है। (16/2025-CT(R), प्रविष्टि 18, से 22 सितंबर 2025)
  • शून्य — भारत के बाहर से भारत के सीमा शुल्क स्टेशन तक हवाई माल ढुलाई पर कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 19, से 1 जुलाई 2017)
  • शून्य — भारतीय सीमा शुल्क स्टेशन से भारत के बाहर किसी स्थान तक निर्यात माल को हवाई मार्ग से ले जाने पर GST नहीं; यह छूट 30 सितंबर 2022 के बाद समाप्त हो गई। (7/2021-CT(R), प्रविष्टि 19A, से 1 अक्टूबर 2021)
  • शून्य — भारतीय सीमा शुल्क स्टेशन से भारत के बाहर किसी स्थान तक निर्यात माल को जहाज़ से ले जाने पर GST नहीं; यह छूट 30 सितंबर 2022 के बाद समाप्त हो गई। (7/2021-CT(R), प्रविष्टि 19B, से 1 अक्टूबर 2021)
  • शून्य — उपग्रह प्रक्षेपण सेवाओं पर कोई GST नहीं। (7/2023-CT(R), प्रविष्टि 19C, से 27 जुलाई 2023)
  • शून्य — राहत सामग्री, रक्षा सामग्री, पंजीकृत समाचार पत्र, कृषि उपज, दूध, नमक, खाद्यान्न, आटा, दालें, चावल या जैविक खाद को रेल या जहाज़ से ले जाने पर GST नहीं। (4/2022-CT(R), प्रविष्टि 20, से 18 जुलाई 2022)
  • शून्य — जब माल परिवहन एजेंसी कृषि उपज, दूध, नमक, खाद्यान्न, आटा, दालें, चावल, जैविक खाद, पंजीकृत समाचार पत्र, राहत सामग्री या रक्षा सामग्री ढोती है, तो GST नहीं लगता। (4/2022-CT(R), प्रविष्टि 21, से 18 जुलाई 2022)
  • शून्य — जब माल परिवहन एजेंसी ऐसे व्यक्ति के लिए माल ढोती है जो GST में पंजीकृत नहीं है, तो GST नहीं लगता — जब तक वह व्यक्ति कारख़ाना, कंपनी, फ़र्म, समिति या इसी तरह की संस्था न हो। (32/2017-CT(R), प्रविष्टि 21A, से 13 अक्टूबर 2017)
  • शून्य — जब कोई परिवहन कंपनी किसी सरकारी विभाग, स्थानीय निकाय, या केवल TDS काटने के लिए पंजीकृत सरकारी संस्था के लिए माल ढोती है, तो कोई GST नहीं लगता। (28/2018-CT(R), प्रविष्टि 21B, से 1 जनवरी 2019)

GST कौन चुकाता है (रिवर्स चार्ज)

26 अक्टूबर 2026 को लागू रिवर्स-चार्ज प्रविष्टियाँ (अधिसूचना 13/2017-Central Tax (Rate) और संशोधन): GST सेवा देने वाले की जगह सेवा लेने वाला चुकाता है।

  • यदि कोई माल परिवहन एजेंसी किसी कारखाने, सोसाइटी, सहकारी समिति, कंपनी, फ़र्म या GST-पंजीकृत व्यापारी के लिए सड़क मार्ग से माल ढोती है, तो GST ग्राहक चुकाता है। यदि परिवहन एजेंसी ने स्वयं GST लगाने का विकल्प चुना हो, तो यह लागू नहीं होता (शर्तें लागू)। (8/2023-CT(R), प्रविष्टि 1, से 27 जुलाई 2023)

1 जुलाई 2017 से अवधि-दर-अवधि

अधिसूचनाओं के दो बदलावों के बीच की हर अवधि, उस अवधि में इस सेवा पर लागू हर दर-प्रविष्टि के साथ। नीचे की तालिका में हर प्रविष्टि एक बार, उसकी शुरुआत और अंत के साथ है।

1 जुलाई 2017 – 21 अगस्त 2017

  • 18% — ऊपर की मदों में शामिल न होने वाली अन्य माल परिवहन सेवाओं पर 18% GST है। (11/2017-CT(R), प्रविष्टि 9(v), से 1 जुलाई 2017)
  • 12% — भारतीय रेल के अलावा किसी अन्य द्वारा रेल से मालवाही डिब्बों (कंटेनरों) में माल ढोने पर 12% GST है। (11/2017-CT(R), प्रविष्टि 9(iv), से 1 जुलाई 2017)
  • 5% — रेल से माल ढुलाई पर GST 5% है, बशर्ते माल पर मिले इनपुट कर प्रत्यय (ITC) का उपयोग यह GST चुकाने में न किया जाए। (11/2017-CT(R), प्रविष्टि 9(i), से 1 जुलाई 2017)
  • 5% — जहाज़ या पोत से माल ढुलाई पर GST 5% है, बशर्ते इस्तेमाल किए गए माल पर इनपुट कर प्रत्यय (ITC) न लिया जाए (जहाज़ों पर लिया गया ITC इसका अपवाद है)। (11/2017-CT(R), प्रविष्टि 9(ii), से 1 जुलाई 2017)
  • 5% — यदि कोई माल परिवहन एजेंसी (जो सड़क परिवहन के लिए माल-रसीद/बिल्टी जारी करती है) 5% GST लेती है, तो उसे कोई इनपुट कर प्रत्यय (ITC) नहीं लेना होगा। (11/2017-CT(R), प्रविष्टि 9(iii), से 1 जुलाई 2017)
  • शून्य — सड़क से माल ढुलाई पर कोई GST नहीं है, जब तक यह बिल्टी जारी करने वाली माल परिवहन एजेंसी या कूरियर द्वारा न की जाए; अंतर्देशीय जलमार्ग से माल ढुलाई पर भी कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 18, से 1 जुलाई 2017)
  • शून्य — भारत के बाहर से भारत के सीमा शुल्क स्टेशन तक हवाई माल ढुलाई पर कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 19, से 1 जुलाई 2017)
  • शून्य — भारत के भीतर रेल या जहाज़ से राहत सामग्री, रक्षा सामग्री, पंजीकृत समाचार पत्र, रेलवे सामग्री, कृषि उपज, दूध, नमक, खाद्यान्न, आटा, दालें, चावल या जैविक खाद की ढुलाई पर कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 20, से 1 जुलाई 2017)
  • शून्य — जब कोई माल परिवहन एजेंसी कृषि उपज, दूध, नमक, अनाज, आटा, दालें, चावल, जैविक खाद, समाचार पत्र, या राहत या रक्षा सामग्री ढोती है, तो कोई GST नहीं है। यदि भाड़ा प्रति ट्रक ₹1,500 तक या प्रति प्राप्तकर्ता ₹750 तक हो, तब भी कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 21, से 1 जुलाई 2017)

22 अगस्त 2017 – 12 अक्टूबर 2017

  • 18% — ऊपर की मदों में शामिल न होने वाली अन्य माल परिवहन सेवाओं पर 18% GST है। (11/2017-CT(R), प्रविष्टि 9(v), से 1 जुलाई 2017)
  • 12% — यदि परिवहन कंपनी (माल परिवहन अभिकरण) इनपुट कर क्रेडिट के साथ 12% GST चुनती है, तो उसे अपनी सभी परिवहन सेवाओं पर 12% GST लेना होगा। (20/2017-CT(R), प्रविष्टि 9(iii), से 22 अगस्त 2017)
  • 12% — भारतीय रेल के अलावा किसी अन्य द्वारा रेल से मालवाही डिब्बों (कंटेनरों) में माल ढोने पर 12% GST है। (11/2017-CT(R), प्रविष्टि 9(iv), से 1 जुलाई 2017)
  • 5% — रेल से माल ढुलाई पर GST 5% है, बशर्ते माल पर मिले इनपुट कर प्रत्यय (ITC) का उपयोग यह GST चुकाने में न किया जाए। (11/2017-CT(R), प्रविष्टि 9(i), से 1 जुलाई 2017)
  • 5% — जहाज़ या पोत से माल ढुलाई पर GST 5% है, बशर्ते इस्तेमाल किए गए माल पर इनपुट कर प्रत्यय (ITC) न लिया जाए (जहाज़ों पर लिया गया ITC इसका अपवाद है)। (11/2017-CT(R), प्रविष्टि 9(ii), से 1 जुलाई 2017)
  • 5% — यदि सड़क से माल ढोने वाली परिवहन कंपनी (माल परिवहन अभिकरण) इनपुट कर क्रेडिट नहीं लेती, तो GST 5% है। (20/2017-CT(R), प्रविष्टि 9(iii), से 22 अगस्त 2017)
  • शून्य — सड़क से माल ढुलाई पर कोई GST नहीं है, जब तक यह बिल्टी जारी करने वाली माल परिवहन एजेंसी या कूरियर द्वारा न की जाए; अंतर्देशीय जलमार्ग से माल ढुलाई पर भी कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 18, से 1 जुलाई 2017)
  • शून्य — भारत के बाहर से भारत के सीमा शुल्क स्टेशन तक हवाई माल ढुलाई पर कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 19, से 1 जुलाई 2017)
  • शून्य — भारत के भीतर रेल या जहाज़ से राहत सामग्री, रक्षा सामग्री, पंजीकृत समाचार पत्र, रेलवे सामग्री, कृषि उपज, दूध, नमक, खाद्यान्न, आटा, दालें, चावल या जैविक खाद की ढुलाई पर कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 20, से 1 जुलाई 2017)
  • शून्य — जब कोई माल परिवहन एजेंसी कृषि उपज, दूध, नमक, अनाज, आटा, दालें, चावल, जैविक खाद, समाचार पत्र, या राहत या रक्षा सामग्री ढोती है, तो कोई GST नहीं है। यदि भाड़ा प्रति ट्रक ₹1,500 तक या प्रति प्राप्तकर्ता ₹750 तक हो, तब भी कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 21, से 1 जुलाई 2017)

13 अक्टूबर 2017 – 24 जनवरी 2018

  • 18% — ऊपर की मदों में शामिल न होने वाली अन्य माल परिवहन सेवाओं पर 18% GST है। (31/2017-CT(R), प्रविष्टि 9(vi), से 13 अक्टूबर 2017)
  • 12% — यदि परिवहन कंपनी (माल परिवहन अभिकरण) इनपुट कर क्रेडिट के साथ 12% GST चुनती है, तो उसे अपनी सभी परिवहन सेवाओं पर 12% GST लेना होगा। (20/2017-CT(R), प्रविष्टि 9(iii), से 22 अगस्त 2017)
  • 12% — भारतीय रेल के अलावा किसी अन्य द्वारा रेल से मालवाही डिब्बों (कंटेनरों) में माल ढोने पर 12% GST है। (11/2017-CT(R), प्रविष्टि 9(iv), से 1 जुलाई 2017)
  • 12% — पाइपलाइन से प्राकृतिक गैस का परिवहन, जब ITC लिया गया हो (5% वाली शर्त पूरी नहीं होती)। (31/2017-CT(R), प्रविष्टि 9(v), से 13 अक्टूबर 2017)
  • 5% — रेल से माल ढुलाई पर GST 5% है, बशर्ते माल पर मिले इनपुट कर प्रत्यय (ITC) का उपयोग यह GST चुकाने में न किया जाए। (11/2017-CT(R), प्रविष्टि 9(i), से 1 जुलाई 2017)
  • 5% — जहाज़ या पोत से माल ढुलाई पर GST 5% है, बशर्ते इस्तेमाल किए गए माल पर इनपुट कर प्रत्यय (ITC) न लिया जाए (जहाज़ों पर लिया गया ITC इसका अपवाद है)। (11/2017-CT(R), प्रविष्टि 9(ii), से 1 जुलाई 2017)
  • 5% — यदि सड़क से माल ढोने वाली परिवहन कंपनी (माल परिवहन अभिकरण) इनपुट कर क्रेडिट नहीं लेती, तो GST 5% है। (20/2017-CT(R), प्रविष्टि 9(iii), से 22 अगस्त 2017)
  • 5% — पाइपलाइन से प्राकृतिक गैस का परिवहन, जब ITC न लिया गया हो। (31/2017-CT(R), प्रविष्टि 9(v), से 13 अक्टूबर 2017)
  • शून्य — सड़क से माल ढुलाई पर कोई GST नहीं है, जब तक यह बिल्टी जारी करने वाली माल परिवहन एजेंसी या कूरियर द्वारा न की जाए; अंतर्देशीय जलमार्ग से माल ढुलाई पर भी कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 18, से 1 जुलाई 2017)
  • शून्य — भारत के बाहर से भारत के सीमा शुल्क स्टेशन तक हवाई माल ढुलाई पर कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 19, से 1 जुलाई 2017)
  • शून्य — भारत के भीतर रेल या जहाज़ से राहत सामग्री, रक्षा सामग्री, पंजीकृत समाचार पत्र, रेलवे सामग्री, कृषि उपज, दूध, नमक, खाद्यान्न, आटा, दालें, चावल या जैविक खाद की ढुलाई पर कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 20, से 1 जुलाई 2017)
  • शून्य — जब कोई माल परिवहन एजेंसी कृषि उपज, दूध, नमक, अनाज, आटा, दालें, चावल, जैविक खाद, समाचार पत्र, या राहत या रक्षा सामग्री ढोती है, तो कोई GST नहीं है। यदि भाड़ा प्रति ट्रक ₹1,500 तक या प्रति प्राप्तकर्ता ₹750 तक हो, तब भी कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 21, से 1 जुलाई 2017)
  • शून्य — जब माल परिवहन एजेंसी ऐसे व्यक्ति के लिए माल ढोती है जो GST में पंजीकृत नहीं है, तो GST नहीं लगता — जब तक वह व्यक्ति कारख़ाना, कंपनी, फ़र्म, समिति या इसी तरह की संस्था न हो। (32/2017-CT(R), प्रविष्टि 21A, से 13 अक्टूबर 2017)

25 जनवरी 2018 – 26 जुलाई 2018

  • 18% — ऊपर की मदों में शामिल न होने वाली अन्य माल परिवहन सेवाओं पर 18% GST है। (31/2017-CT(R), प्रविष्टि 9(vi), से 13 अक्टूबर 2017)
  • 12% — यदि परिवहन कंपनी (माल परिवहन अभिकरण) इनपुट कर क्रेडिट के साथ 12% GST चुनती है, तो उसे अपनी सभी परिवहन सेवाओं पर 12% GST लेना होगा। (20/2017-CT(R), प्रविष्टि 9(iii), से 22 अगस्त 2017)
  • 12% — भारतीय रेल के अलावा किसी अन्य द्वारा रेल से मालवाही डिब्बों (कंटेनरों) में माल ढोने पर 12% GST है। (11/2017-CT(R), प्रविष्टि 9(iv), से 1 जुलाई 2017)
  • 12% — यदि आप पाइपलाइन से प्राकृतिक गैस, कच्चा तेल, पेट्रोल, डीज़ल या विमान ईंधन पहुँचाते हैं और इनपुट कर प्रत्यय (ITC) लेते हैं, तो GST 12% है। (1/2018-CT(R), प्रविष्टि 9(v), से 25 जनवरी 2018)
  • 5% — रेल से माल ढुलाई पर GST 5% है, बशर्ते माल पर मिले इनपुट कर प्रत्यय (ITC) का उपयोग यह GST चुकाने में न किया जाए। (11/2017-CT(R), प्रविष्टि 9(i), से 1 जुलाई 2017)
  • 5% — जहाज़ या पोत से माल ढुलाई पर GST 5% है, बशर्ते इस्तेमाल किए गए माल पर इनपुट कर प्रत्यय (ITC) न लिया जाए (जहाज़ों पर लिया गया ITC इसका अपवाद है)। (11/2017-CT(R), प्रविष्टि 9(ii), से 1 जुलाई 2017)
  • 5% — यदि सड़क से माल ढोने वाली परिवहन कंपनी (माल परिवहन अभिकरण) इनपुट कर क्रेडिट नहीं लेती, तो GST 5% है। (20/2017-CT(R), प्रविष्टि 9(iii), से 22 अगस्त 2017)
  • 5% — यदि आप पाइपलाइन से प्राकृतिक गैस, कच्चा तेल, पेट्रोल, डीज़ल या विमान ईंधन पहुँचाते हैं और इनपुट कर प्रत्यय (ITC) नहीं लेते, तो GST 5% है। (1/2018-CT(R), प्रविष्टि 9(v), से 25 जनवरी 2018)
  • शून्य — सड़क से माल ढुलाई पर कोई GST नहीं है, जब तक यह बिल्टी जारी करने वाली माल परिवहन एजेंसी या कूरियर द्वारा न की जाए; अंतर्देशीय जलमार्ग से माल ढुलाई पर भी कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 18, से 1 जुलाई 2017)
  • शून्य — भारत के बाहर से भारत के सीमा शुल्क स्टेशन तक हवाई माल ढुलाई पर कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 19, से 1 जुलाई 2017)
  • शून्य — जब माल भारत से भारत के बाहर किसी स्थान पर हवाई मार्ग से भेजा जाए, तो भाड़े पर कोई GST नहीं लगता (यह केवल 30 सितंबर 2018 तक लागू था)। (2/2018-CT(R), प्रविष्टि 19A, से 25 जनवरी 2018)
  • शून्य — जब माल भारत से भारत के बाहर किसी स्थान पर समुद्री जहाज़ से भेजा जाए, तो भाड़े पर कोई GST नहीं लगता (यह केवल 30 सितंबर 2018 तक लागू था)। (2/2018-CT(R), प्रविष्टि 19B, से 25 जनवरी 2018)
  • शून्य — भारत के भीतर रेल या जहाज़ से राहत सामग्री, रक्षा सामग्री, पंजीकृत समाचार पत्र, रेलवे सामग्री, कृषि उपज, दूध, नमक, खाद्यान्न, आटा, दालें, चावल या जैविक खाद की ढुलाई पर कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 20, से 1 जुलाई 2017)
  • शून्य — जब कोई माल परिवहन एजेंसी कृषि उपज, दूध, नमक, अनाज, आटा, दालें, चावल, जैविक खाद, समाचार पत्र, या राहत या रक्षा सामग्री ढोती है, तो कोई GST नहीं है। यदि भाड़ा प्रति ट्रक ₹1,500 तक या प्रति प्राप्तकर्ता ₹750 तक हो, तब भी कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 21, से 1 जुलाई 2017)
  • शून्य — जब माल परिवहन एजेंसी ऐसे व्यक्ति के लिए माल ढोती है जो GST में पंजीकृत नहीं है, तो GST नहीं लगता — जब तक वह व्यक्ति कारख़ाना, कंपनी, फ़र्म, समिति या इसी तरह की संस्था न हो। (32/2017-CT(R), प्रविष्टि 21A, से 13 अक्टूबर 2017)

27 जुलाई 2018 – 31 दिसंबर 2018

  • 18% — ऊपर की मदों में शामिल न होने वाली अन्य माल परिवहन सेवाओं पर 18% GST है। (13/2018-CT(R), प्रविष्टि 9(vii), से 27 जुलाई 2018)
  • 12% — यदि परिवहन कंपनी (माल परिवहन अभिकरण) इनपुट कर क्रेडिट के साथ 12% GST चुनती है, तो उसे अपनी सभी परिवहन सेवाओं पर 12% GST लेना होगा। (20/2017-CT(R), प्रविष्टि 9(iii), से 22 अगस्त 2017)
  • 12% — भारतीय रेल के अलावा किसी अन्य द्वारा रेल से मालवाही डिब्बों (कंटेनरों) में माल ढोने पर 12% GST है। (11/2017-CT(R), प्रविष्टि 9(iv), से 1 जुलाई 2017)
  • 12% — यदि आप पाइपलाइन से प्राकृतिक गैस, कच्चा तेल, पेट्रोल, डीज़ल या विमान ईंधन पहुँचाते हैं और इनपुट कर प्रत्यय (ITC) लेते हैं, तो GST 12% है। (1/2018-CT(R), प्रविष्टि 9(v), से 25 जनवरी 2018)
  • 12% — यदि एक ही परिवहनकर्ता एक ही अनुबंध के तहत कम से कम दो साधनों (सड़क, रेल, हवाई, जलमार्ग या समुद्र) से माल ढोता है, तो GST 12% है। (13/2018-CT(R), प्रविष्टि 9(vi), से 27 जुलाई 2018)
  • 5% — रेल से माल ढुलाई पर GST 5% है, बशर्ते माल पर मिले इनपुट कर प्रत्यय (ITC) का उपयोग यह GST चुकाने में न किया जाए। (11/2017-CT(R), प्रविष्टि 9(i), से 1 जुलाई 2017)
  • 5% — जहाज़ या पोत से माल ढुलाई पर GST 5% है, बशर्ते इस्तेमाल किए गए माल पर इनपुट कर प्रत्यय (ITC) न लिया जाए (जहाज़ों पर लिया गया ITC इसका अपवाद है)। (11/2017-CT(R), प्रविष्टि 9(ii), से 1 जुलाई 2017)
  • 5% — यदि सड़क से माल ढोने वाली परिवहन कंपनी (माल परिवहन अभिकरण) इनपुट कर क्रेडिट नहीं लेती, तो GST 5% है। (20/2017-CT(R), प्रविष्टि 9(iii), से 22 अगस्त 2017)
  • 5% — यदि आप पाइपलाइन से प्राकृतिक गैस, कच्चा तेल, पेट्रोल, डीज़ल या विमान ईंधन पहुँचाते हैं और इनपुट कर प्रत्यय (ITC) नहीं लेते, तो GST 5% है। (1/2018-CT(R), प्रविष्टि 9(v), से 25 जनवरी 2018)
  • शून्य — सड़क से माल ढुलाई पर कोई GST नहीं है, जब तक यह बिल्टी जारी करने वाली माल परिवहन एजेंसी या कूरियर द्वारा न की जाए; अंतर्देशीय जलमार्ग से माल ढुलाई पर भी कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 18, से 1 जुलाई 2017)
  • शून्य — भारत के बाहर से भारत के सीमा शुल्क स्टेशन तक हवाई माल ढुलाई पर कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 19, से 1 जुलाई 2017)
  • शून्य — भारत के सीमा शुल्क स्टेशन से भारत के बाहर किसी स्थान तक हवाई माल ढुलाई पर कोई GST नहीं था — केवल 30 सितंबर 2019 तक। (14/2018-CT(R), प्रविष्टि 19A, से 27 जुलाई 2018)
  • शून्य — भारत के सीमा शुल्क स्टेशन से भारत के बाहर किसी स्थान तक समुद्री माल ढुलाई पर कोई GST नहीं था — केवल 30 सितंबर 2019 तक। (14/2018-CT(R), प्रविष्टि 19B, से 27 जुलाई 2018)
  • शून्य — भारत के भीतर रेल या जहाज़ से राहत सामग्री, रक्षा सामग्री, पंजीकृत समाचार पत्र, रेलवे सामग्री, कृषि उपज, दूध, नमक, खाद्यान्न, आटा, दालें, चावल या जैविक खाद की ढुलाई पर कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 20, से 1 जुलाई 2017)
  • शून्य — जब कोई माल परिवहन एजेंसी कृषि उपज, दूध, नमक, अनाज, आटा, दालें, चावल, जैविक खाद, समाचार पत्र, या राहत या रक्षा सामग्री ढोती है, तो कोई GST नहीं है। यदि भाड़ा प्रति ट्रक ₹1,500 तक या प्रति प्राप्तकर्ता ₹750 तक हो, तब भी कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 21, से 1 जुलाई 2017)
  • शून्य — जब माल परिवहन एजेंसी ऐसे व्यक्ति के लिए माल ढोती है जो GST में पंजीकृत नहीं है, तो GST नहीं लगता — जब तक वह व्यक्ति कारख़ाना, कंपनी, फ़र्म, समिति या इसी तरह की संस्था न हो। (32/2017-CT(R), प्रविष्टि 21A, से 13 अक्टूबर 2017)

1 जनवरी 2019 – 30 सितंबर 2019

  • 18% — ऊपर की मदों में शामिल न होने वाली अन्य माल परिवहन सेवाओं पर 18% GST है। (13/2018-CT(R), प्रविष्टि 9(vii), से 27 जुलाई 2018)
  • 12% — यदि परिवहन कंपनी (माल परिवहन अभिकरण) इनपुट कर क्रेडिट के साथ 12% GST चुनती है, तो उसे अपनी सभी परिवहन सेवाओं पर 12% GST लेना होगा। (20/2017-CT(R), प्रविष्टि 9(iii), से 22 अगस्त 2017)
  • 12% — भारतीय रेल के अलावा किसी अन्य द्वारा रेल से मालवाही डिब्बों (कंटेनरों) में माल ढोने पर 12% GST है। (11/2017-CT(R), प्रविष्टि 9(iv), से 1 जुलाई 2017)
  • 12% — यदि आप पाइपलाइन से प्राकृतिक गैस, कच्चा तेल, पेट्रोल, डीज़ल या विमान ईंधन पहुँचाते हैं और इनपुट कर प्रत्यय (ITC) लेते हैं, तो GST 12% है। (1/2018-CT(R), प्रविष्टि 9(v), से 25 जनवरी 2018)
  • 12% — जब एक ही परिवहनकर्ता एक ही अनुबंध के तहत भारत के भीतर कम से कम दो साधनों — जैसे सड़क, रेल, वायु, जलमार्ग या समुद्र — से माल ढोने की ज़िम्मेदारी लेता है, तो GST 12% है। (30/2018-CT(R), प्रविष्टि 9(vi), से 1 जनवरी 2019)
  • 5% — रेल से माल ढुलाई पर GST 5% है, बशर्ते माल पर मिले इनपुट कर प्रत्यय (ITC) का उपयोग यह GST चुकाने में न किया जाए। (11/2017-CT(R), प्रविष्टि 9(i), से 1 जुलाई 2017)
  • 5% — जहाज़ या पोत से माल ढुलाई पर GST 5% है, बशर्ते इस्तेमाल किए गए माल पर इनपुट कर प्रत्यय (ITC) न लिया जाए (जहाज़ों पर लिया गया ITC इसका अपवाद है)। (11/2017-CT(R), प्रविष्टि 9(ii), से 1 जुलाई 2017)
  • 5% — यदि सड़क से माल ढोने वाली परिवहन कंपनी (माल परिवहन अभिकरण) इनपुट कर क्रेडिट नहीं लेती, तो GST 5% है। (20/2017-CT(R), प्रविष्टि 9(iii), से 22 अगस्त 2017)
  • 5% — यदि आप पाइपलाइन से प्राकृतिक गैस, कच्चा तेल, पेट्रोल, डीज़ल या विमान ईंधन पहुँचाते हैं और इनपुट कर प्रत्यय (ITC) नहीं लेते, तो GST 5% है। (1/2018-CT(R), प्रविष्टि 9(v), से 25 जनवरी 2018)
  • शून्य — सड़क से माल ढुलाई पर कोई GST नहीं है, जब तक यह बिल्टी जारी करने वाली माल परिवहन एजेंसी या कूरियर द्वारा न की जाए; अंतर्देशीय जलमार्ग से माल ढुलाई पर भी कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 18, से 1 जुलाई 2017)
  • शून्य — भारत के बाहर से भारत के सीमा शुल्क स्टेशन तक हवाई माल ढुलाई पर कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 19, से 1 जुलाई 2017)
  • शून्य — भारत के सीमा शुल्क स्टेशन से भारत के बाहर किसी स्थान तक हवाई माल ढुलाई पर कोई GST नहीं था — केवल 30 सितंबर 2019 तक। (14/2018-CT(R), प्रविष्टि 19A, से 27 जुलाई 2018)
  • शून्य — भारत के सीमा शुल्क स्टेशन से भारत के बाहर किसी स्थान तक समुद्री माल ढुलाई पर कोई GST नहीं था — केवल 30 सितंबर 2019 तक। (14/2018-CT(R), प्रविष्टि 19B, से 27 जुलाई 2018)
  • शून्य — भारत के भीतर रेल या जहाज़ से राहत सामग्री, रक्षा सामग्री, पंजीकृत समाचार पत्र, रेलवे सामग्री, कृषि उपज, दूध, नमक, खाद्यान्न, आटा, दालें, चावल या जैविक खाद की ढुलाई पर कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 20, से 1 जुलाई 2017)
  • शून्य — जब कोई माल परिवहन एजेंसी कृषि उपज, दूध, नमक, अनाज, आटा, दालें, चावल, जैविक खाद, समाचार पत्र, या राहत या रक्षा सामग्री ढोती है, तो कोई GST नहीं है। यदि भाड़ा प्रति ट्रक ₹1,500 तक या प्रति प्राप्तकर्ता ₹750 तक हो, तब भी कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 21, से 1 जुलाई 2017)
  • शून्य — जब माल परिवहन एजेंसी ऐसे व्यक्ति के लिए माल ढोती है जो GST में पंजीकृत नहीं है, तो GST नहीं लगता — जब तक वह व्यक्ति कारख़ाना, कंपनी, फ़र्म, समिति या इसी तरह की संस्था न हो। (32/2017-CT(R), प्रविष्टि 21A, से 13 अक्टूबर 2017)
  • शून्य — जब कोई परिवहन कंपनी किसी सरकारी विभाग, स्थानीय निकाय, या केवल TDS काटने के लिए पंजीकृत सरकारी संस्था के लिए माल ढोती है, तो कोई GST नहीं लगता। (28/2018-CT(R), प्रविष्टि 21B, से 1 जनवरी 2019)

1 अक्टूबर 2019 – 30 सितंबर 2020

  • 18% — ऊपर की मदों में शामिल न होने वाली अन्य माल परिवहन सेवाओं पर 18% GST है। (13/2018-CT(R), प्रविष्टि 9(vii), से 27 जुलाई 2018)
  • 12% — यदि परिवहन कंपनी (माल परिवहन अभिकरण) इनपुट कर क्रेडिट के साथ 12% GST चुनती है, तो उसे अपनी सभी परिवहन सेवाओं पर 12% GST लेना होगा। (20/2017-CT(R), प्रविष्टि 9(iii), से 22 अगस्त 2017)
  • 12% — भारतीय रेल के अलावा किसी अन्य द्वारा रेल से मालवाही डिब्बों (कंटेनरों) में माल ढोने पर 12% GST है। (11/2017-CT(R), प्रविष्टि 9(iv), से 1 जुलाई 2017)
  • 12% — यदि आप पाइपलाइन से प्राकृतिक गैस, कच्चा तेल, पेट्रोल, डीज़ल या विमान ईंधन पहुँचाते हैं और इनपुट कर प्रत्यय (ITC) लेते हैं, तो GST 12% है। (1/2018-CT(R), प्रविष्टि 9(v), से 25 जनवरी 2018)
  • 12% — जब एक ही परिवहनकर्ता एक ही अनुबंध के तहत भारत के भीतर कम से कम दो साधनों — जैसे सड़क, रेल, वायु, जलमार्ग या समुद्र — से माल ढोने की ज़िम्मेदारी लेता है, तो GST 12% है। (30/2018-CT(R), प्रविष्टि 9(vi), से 1 जनवरी 2019)
  • 5% — रेल से माल ढुलाई पर GST 5% है, बशर्ते माल पर मिले इनपुट कर प्रत्यय (ITC) का उपयोग यह GST चुकाने में न किया जाए। (11/2017-CT(R), प्रविष्टि 9(i), से 1 जुलाई 2017)
  • 5% — जहाज़ या पोत से माल ढुलाई पर GST 5% है, बशर्ते इस्तेमाल किए गए माल पर इनपुट कर प्रत्यय (ITC) न लिया जाए (जहाज़ों पर लिया गया ITC इसका अपवाद है)। (11/2017-CT(R), प्रविष्टि 9(ii), से 1 जुलाई 2017)
  • 5% — यदि सड़क से माल ढोने वाली परिवहन कंपनी (माल परिवहन अभिकरण) इनपुट कर क्रेडिट नहीं लेती, तो GST 5% है। (20/2017-CT(R), प्रविष्टि 9(iii), से 22 अगस्त 2017)
  • 5% — यदि आप पाइपलाइन से प्राकृतिक गैस, कच्चा तेल, पेट्रोल, डीज़ल या विमान ईंधन पहुँचाते हैं और इनपुट कर प्रत्यय (ITC) नहीं लेते, तो GST 5% है। (1/2018-CT(R), प्रविष्टि 9(v), से 25 जनवरी 2018)
  • शून्य — सड़क से माल ढुलाई पर कोई GST नहीं है, जब तक यह बिल्टी जारी करने वाली माल परिवहन एजेंसी या कूरियर द्वारा न की जाए; अंतर्देशीय जलमार्ग से माल ढुलाई पर भी कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 18, से 1 जुलाई 2017)
  • शून्य — भारत के बाहर से भारत के सीमा शुल्क स्टेशन तक हवाई माल ढुलाई पर कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 19, से 1 जुलाई 2017)
  • शून्य — जब माल भारत से भारत के बाहर किसी स्थान पर हवाई मार्ग से भेजा जाए, तो भाड़े पर कोई GST नहीं लगता (यह केवल 30 सितंबर 2020 तक लागू था)। (21/2019-CT(R), प्रविष्टि 19A, से 1 अक्टूबर 2019)
  • शून्य — जब माल भारत से भारत के बाहर किसी स्थान पर समुद्री जहाज़ से भेजा जाए, तो भाड़े पर कोई GST नहीं लगता (यह केवल 30 सितंबर 2020 तक लागू था)। (21/2019-CT(R), प्रविष्टि 19B, से 1 अक्टूबर 2019)
  • शून्य — भारत के भीतर रेल या जहाज़ से राहत सामग्री, रक्षा सामग्री, पंजीकृत समाचार पत्र, रेलवे सामग्री, कृषि उपज, दूध, नमक, खाद्यान्न, आटा, दालें, चावल या जैविक खाद की ढुलाई पर कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 20, से 1 जुलाई 2017)
  • शून्य — जब कोई माल परिवहन एजेंसी कृषि उपज, दूध, नमक, अनाज, आटा, दालें, चावल, जैविक खाद, समाचार पत्र, या राहत या रक्षा सामग्री ढोती है, तो कोई GST नहीं है। यदि भाड़ा प्रति ट्रक ₹1,500 तक या प्रति प्राप्तकर्ता ₹750 तक हो, तब भी कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 21, से 1 जुलाई 2017)
  • शून्य — जब माल परिवहन एजेंसी ऐसे व्यक्ति के लिए माल ढोती है जो GST में पंजीकृत नहीं है, तो GST नहीं लगता — जब तक वह व्यक्ति कारख़ाना, कंपनी, फ़र्म, समिति या इसी तरह की संस्था न हो। (32/2017-CT(R), प्रविष्टि 21A, से 13 अक्टूबर 2017)
  • शून्य — जब कोई परिवहन कंपनी किसी सरकारी विभाग, स्थानीय निकाय, या केवल TDS काटने के लिए पंजीकृत सरकारी संस्था के लिए माल ढोती है, तो कोई GST नहीं लगता। (28/2018-CT(R), प्रविष्टि 21B, से 1 जनवरी 2019)

1 अक्टूबर 2020 – 15 अक्टूबर 2020

  • 18% — ऊपर की मदों में शामिल न होने वाली अन्य माल परिवहन सेवाओं पर 18% GST है। (13/2018-CT(R), प्रविष्टि 9(vii), से 27 जुलाई 2018)
  • 12% — यदि परिवहन कंपनी (माल परिवहन अभिकरण) इनपुट कर क्रेडिट के साथ 12% GST चुनती है, तो उसे अपनी सभी परिवहन सेवाओं पर 12% GST लेना होगा। (20/2017-CT(R), प्रविष्टि 9(iii), से 22 अगस्त 2017)
  • 12% — भारतीय रेल के अलावा किसी अन्य द्वारा रेल से मालवाही डिब्बों (कंटेनरों) में माल ढोने पर 12% GST है। (11/2017-CT(R), प्रविष्टि 9(iv), से 1 जुलाई 2017)
  • 12% — यदि आप पाइपलाइन से प्राकृतिक गैस, कच्चा तेल, पेट्रोल, डीज़ल या विमान ईंधन पहुँचाते हैं और इनपुट कर प्रत्यय (ITC) लेते हैं, तो GST 12% है। (1/2018-CT(R), प्रविष्टि 9(v), से 25 जनवरी 2018)
  • 12% — जब एक ही परिवहनकर्ता एक ही अनुबंध के तहत भारत के भीतर कम से कम दो साधनों — जैसे सड़क, रेल, वायु, जलमार्ग या समुद्र — से माल ढोने की ज़िम्मेदारी लेता है, तो GST 12% है। (30/2018-CT(R), प्रविष्टि 9(vi), से 1 जनवरी 2019)
  • 5% — रेल से माल ढुलाई पर GST 5% है, बशर्ते माल पर मिले इनपुट कर प्रत्यय (ITC) का उपयोग यह GST चुकाने में न किया जाए। (11/2017-CT(R), प्रविष्टि 9(i), से 1 जुलाई 2017)
  • 5% — जहाज़ या पोत से माल ढुलाई पर GST 5% है, बशर्ते इस्तेमाल किए गए माल पर इनपुट कर प्रत्यय (ITC) न लिया जाए (जहाज़ों पर लिया गया ITC इसका अपवाद है)। (11/2017-CT(R), प्रविष्टि 9(ii), से 1 जुलाई 2017)
  • 5% — यदि सड़क से माल ढोने वाली परिवहन कंपनी (माल परिवहन अभिकरण) इनपुट कर क्रेडिट नहीं लेती, तो GST 5% है। (20/2017-CT(R), प्रविष्टि 9(iii), से 22 अगस्त 2017)
  • 5% — यदि आप पाइपलाइन से प्राकृतिक गैस, कच्चा तेल, पेट्रोल, डीज़ल या विमान ईंधन पहुँचाते हैं और इनपुट कर प्रत्यय (ITC) नहीं लेते, तो GST 5% है। (1/2018-CT(R), प्रविष्टि 9(v), से 25 जनवरी 2018)
  • शून्य — सड़क से माल ढुलाई पर कोई GST नहीं है, जब तक यह बिल्टी जारी करने वाली माल परिवहन एजेंसी या कूरियर द्वारा न की जाए; अंतर्देशीय जलमार्ग से माल ढुलाई पर भी कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 18, से 1 जुलाई 2017)
  • शून्य — भारत के बाहर से भारत के सीमा शुल्क स्टेशन तक हवाई माल ढुलाई पर कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 19, से 1 जुलाई 2017)
  • शून्य — भारतीय सीमा शुल्क स्टेशन से भारत के बाहर किसी स्थान तक निर्यात माल को हवाई मार्ग से ले जाने पर GST नहीं; यह छूट 30 सितंबर 2021 के बाद समाप्त हो गई। (4/2020-CT(R), प्रविष्टि 19A, से 1 अक्टूबर 2020)
  • शून्य — भारतीय सीमा शुल्क स्टेशन से भारत के बाहर किसी स्थान तक निर्यात माल को जहाज़ से ले जाने पर GST नहीं; यह छूट 30 सितंबर 2021 के बाद समाप्त हो गई। (4/2020-CT(R), प्रविष्टि 19B, से 1 अक्टूबर 2020)
  • शून्य — भारत के भीतर रेल या जहाज़ से राहत सामग्री, रक्षा सामग्री, पंजीकृत समाचार पत्र, रेलवे सामग्री, कृषि उपज, दूध, नमक, खाद्यान्न, आटा, दालें, चावल या जैविक खाद की ढुलाई पर कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 20, से 1 जुलाई 2017)
  • शून्य — जब कोई माल परिवहन एजेंसी कृषि उपज, दूध, नमक, अनाज, आटा, दालें, चावल, जैविक खाद, समाचार पत्र, या राहत या रक्षा सामग्री ढोती है, तो कोई GST नहीं है। यदि भाड़ा प्रति ट्रक ₹1,500 तक या प्रति प्राप्तकर्ता ₹750 तक हो, तब भी कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 21, से 1 जुलाई 2017)
  • शून्य — जब माल परिवहन एजेंसी ऐसे व्यक्ति के लिए माल ढोती है जो GST में पंजीकृत नहीं है, तो GST नहीं लगता — जब तक वह व्यक्ति कारख़ाना, कंपनी, फ़र्म, समिति या इसी तरह की संस्था न हो। (32/2017-CT(R), प्रविष्टि 21A, से 13 अक्टूबर 2017)
  • शून्य — जब कोई परिवहन कंपनी किसी सरकारी विभाग, स्थानीय निकाय, या केवल TDS काटने के लिए पंजीकृत सरकारी संस्था के लिए माल ढोती है, तो कोई GST नहीं लगता। (28/2018-CT(R), प्रविष्टि 21B, से 1 जनवरी 2019)

16 अक्टूबर 2020 – 30 सितंबर 2021

  • 18% — ऊपर की मदों में शामिल न होने वाली अन्य माल परिवहन सेवाओं पर 18% GST है। (13/2018-CT(R), प्रविष्टि 9(vii), से 27 जुलाई 2018)
  • 12% — यदि परिवहन कंपनी (माल परिवहन अभिकरण) इनपुट कर क्रेडिट के साथ 12% GST चुनती है, तो उसे अपनी सभी परिवहन सेवाओं पर 12% GST लेना होगा। (20/2017-CT(R), प्रविष्टि 9(iii), से 22 अगस्त 2017)
  • 12% — भारतीय रेल के अलावा किसी अन्य द्वारा रेल से मालवाही डिब्बों (कंटेनरों) में माल ढोने पर 12% GST है। (11/2017-CT(R), प्रविष्टि 9(iv), से 1 जुलाई 2017)
  • 12% — यदि आप पाइपलाइन से प्राकृतिक गैस, कच्चा तेल, पेट्रोल, डीज़ल या विमान ईंधन पहुँचाते हैं और इनपुट कर प्रत्यय (ITC) लेते हैं, तो GST 12% है। (1/2018-CT(R), प्रविष्टि 9(v), से 25 जनवरी 2018)
  • 12% — जब एक ही परिवहनकर्ता एक ही अनुबंध के तहत भारत के भीतर कम से कम दो साधनों — जैसे सड़क, रेल, वायु, जलमार्ग या समुद्र — से माल ढोने की ज़िम्मेदारी लेता है, तो GST 12% है। (30/2018-CT(R), प्रविष्टि 9(vi), से 1 जनवरी 2019)
  • 5% — रेल से माल ढुलाई पर GST 5% है, बशर्ते माल पर मिले इनपुट कर प्रत्यय (ITC) का उपयोग यह GST चुकाने में न किया जाए। (11/2017-CT(R), प्रविष्टि 9(i), से 1 जुलाई 2017)
  • 5% — जहाज़ या पोत से माल ढुलाई पर GST 5% है, बशर्ते इस्तेमाल किए गए माल पर इनपुट कर प्रत्यय (ITC) न लिया जाए (जहाज़ों पर लिया गया ITC इसका अपवाद है)। (11/2017-CT(R), प्रविष्टि 9(ii), से 1 जुलाई 2017)
  • 5% — यदि सड़क से माल ढोने वाली परिवहन कंपनी (माल परिवहन अभिकरण) इनपुट कर क्रेडिट नहीं लेती, तो GST 5% है। (20/2017-CT(R), प्रविष्टि 9(iii), से 22 अगस्त 2017)
  • 5% — यदि आप पाइपलाइन से प्राकृतिक गैस, कच्चा तेल, पेट्रोल, डीज़ल या विमान ईंधन पहुँचाते हैं और इनपुट कर प्रत्यय (ITC) नहीं लेते, तो GST 5% है। (1/2018-CT(R), प्रविष्टि 9(v), से 25 जनवरी 2018)
  • शून्य — सड़क से माल ढुलाई पर कोई GST नहीं है, जब तक यह बिल्टी जारी करने वाली माल परिवहन एजेंसी या कूरियर द्वारा न की जाए; अंतर्देशीय जलमार्ग से माल ढुलाई पर भी कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 18, से 1 जुलाई 2017)
  • शून्य — भारत के बाहर से भारत के सीमा शुल्क स्टेशन तक हवाई माल ढुलाई पर कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 19, से 1 जुलाई 2017)
  • शून्य — भारतीय सीमा शुल्क स्टेशन से भारत के बाहर किसी स्थान तक निर्यात माल को हवाई मार्ग से ले जाने पर GST नहीं; यह छूट 30 सितंबर 2021 के बाद समाप्त हो गई। (4/2020-CT(R), प्रविष्टि 19A, से 1 अक्टूबर 2020)
  • शून्य — भारतीय सीमा शुल्क स्टेशन से भारत के बाहर किसी स्थान तक निर्यात माल को जहाज़ से ले जाने पर GST नहीं; यह छूट 30 सितंबर 2021 के बाद समाप्त हो गई। (4/2020-CT(R), प्रविष्टि 19B, से 1 अक्टूबर 2020)
  • शून्य — इसरो, एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन या न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड द्वारा उपग्रह प्रक्षेपण सेवाओं पर GST नहीं। (5/2020-CT(R), प्रविष्टि 19C, से 16 अक्टूबर 2020)
  • शून्य — भारत के भीतर रेल या जहाज़ से राहत सामग्री, रक्षा सामग्री, पंजीकृत समाचार पत्र, रेलवे सामग्री, कृषि उपज, दूध, नमक, खाद्यान्न, आटा, दालें, चावल या जैविक खाद की ढुलाई पर कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 20, से 1 जुलाई 2017)
  • शून्य — जब कोई माल परिवहन एजेंसी कृषि उपज, दूध, नमक, अनाज, आटा, दालें, चावल, जैविक खाद, समाचार पत्र, या राहत या रक्षा सामग्री ढोती है, तो कोई GST नहीं है। यदि भाड़ा प्रति ट्रक ₹1,500 तक या प्रति प्राप्तकर्ता ₹750 तक हो, तब भी कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 21, से 1 जुलाई 2017)
  • शून्य — जब माल परिवहन एजेंसी ऐसे व्यक्ति के लिए माल ढोती है जो GST में पंजीकृत नहीं है, तो GST नहीं लगता — जब तक वह व्यक्ति कारख़ाना, कंपनी, फ़र्म, समिति या इसी तरह की संस्था न हो। (32/2017-CT(R), प्रविष्टि 21A, से 13 अक्टूबर 2017)
  • शून्य — जब कोई परिवहन कंपनी किसी सरकारी विभाग, स्थानीय निकाय, या केवल TDS काटने के लिए पंजीकृत सरकारी संस्था के लिए माल ढोती है, तो कोई GST नहीं लगता। (28/2018-CT(R), प्रविष्टि 21B, से 1 जनवरी 2019)

1 अक्टूबर 2021 – 17 जुलाई 2022

  • 18% — ऊपर की मदों में शामिल न होने वाली अन्य माल परिवहन सेवाओं पर 18% GST है। (13/2018-CT(R), प्रविष्टि 9(vii), से 27 जुलाई 2018)
  • 12% — यदि परिवहन कंपनी (माल परिवहन अभिकरण) इनपुट कर क्रेडिट के साथ 12% GST चुनती है, तो उसे अपनी सभी परिवहन सेवाओं पर 12% GST लेना होगा। (20/2017-CT(R), प्रविष्टि 9(iii), से 22 अगस्त 2017)
  • 12% — भारतीय रेल के अलावा किसी अन्य द्वारा रेल से मालवाही डिब्बों (कंटेनरों) में माल ढोने पर 12% GST है। (11/2017-CT(R), प्रविष्टि 9(iv), से 1 जुलाई 2017)
  • 12% — यदि आप पाइपलाइन से प्राकृतिक गैस, कच्चा तेल, पेट्रोल, डीज़ल या विमान ईंधन पहुँचाते हैं और इनपुट कर प्रत्यय (ITC) लेते हैं, तो GST 12% है। (1/2018-CT(R), प्रविष्टि 9(v), से 25 जनवरी 2018)
  • 12% — जब एक ही परिवहनकर्ता एक ही अनुबंध के तहत भारत के भीतर कम से कम दो साधनों — जैसे सड़क, रेल, वायु, जलमार्ग या समुद्र — से माल ढोने की ज़िम्मेदारी लेता है, तो GST 12% है। (30/2018-CT(R), प्रविष्टि 9(vi), से 1 जनवरी 2019)
  • 5% — रेल से माल ढुलाई पर GST 5% है, बशर्ते माल पर मिले इनपुट कर प्रत्यय (ITC) का उपयोग यह GST चुकाने में न किया जाए। (11/2017-CT(R), प्रविष्टि 9(i), से 1 जुलाई 2017)
  • 5% — जहाज़ या पोत से माल ढुलाई पर GST 5% है, बशर्ते इस्तेमाल किए गए माल पर इनपुट कर प्रत्यय (ITC) न लिया जाए (जहाज़ों पर लिया गया ITC इसका अपवाद है)। (11/2017-CT(R), प्रविष्टि 9(ii), से 1 जुलाई 2017)
  • 5% — यदि सड़क से माल ढोने वाली परिवहन कंपनी (माल परिवहन अभिकरण) इनपुट कर क्रेडिट नहीं लेती, तो GST 5% है। (20/2017-CT(R), प्रविष्टि 9(iii), से 22 अगस्त 2017)
  • 5% — यदि आप पाइपलाइन से प्राकृतिक गैस, कच्चा तेल, पेट्रोल, डीज़ल या विमान ईंधन पहुँचाते हैं और इनपुट कर प्रत्यय (ITC) नहीं लेते, तो GST 5% है। (1/2018-CT(R), प्रविष्टि 9(v), से 25 जनवरी 2018)
  • शून्य — सड़क से माल ढुलाई पर कोई GST नहीं है, जब तक यह बिल्टी जारी करने वाली माल परिवहन एजेंसी या कूरियर द्वारा न की जाए; अंतर्देशीय जलमार्ग से माल ढुलाई पर भी कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 18, से 1 जुलाई 2017)
  • शून्य — भारत के बाहर से भारत के सीमा शुल्क स्टेशन तक हवाई माल ढुलाई पर कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 19, से 1 जुलाई 2017)
  • शून्य — भारतीय सीमा शुल्क स्टेशन से भारत के बाहर किसी स्थान तक निर्यात माल को हवाई मार्ग से ले जाने पर GST नहीं; यह छूट 30 सितंबर 2022 के बाद समाप्त हो गई। (7/2021-CT(R), प्रविष्टि 19A, से 1 अक्टूबर 2021)
  • शून्य — भारतीय सीमा शुल्क स्टेशन से भारत के बाहर किसी स्थान तक निर्यात माल को जहाज़ से ले जाने पर GST नहीं; यह छूट 30 सितंबर 2022 के बाद समाप्त हो गई। (7/2021-CT(R), प्रविष्टि 19B, से 1 अक्टूबर 2021)
  • शून्य — इसरो, एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन या न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड द्वारा उपग्रह प्रक्षेपण सेवाओं पर GST नहीं। (5/2020-CT(R), प्रविष्टि 19C, से 16 अक्टूबर 2020)
  • शून्य — भारत के भीतर रेल या जहाज़ से राहत सामग्री, रक्षा सामग्री, पंजीकृत समाचार पत्र, रेलवे सामग्री, कृषि उपज, दूध, नमक, खाद्यान्न, आटा, दालें, चावल या जैविक खाद की ढुलाई पर कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 20, से 1 जुलाई 2017)
  • शून्य — जब कोई माल परिवहन एजेंसी कृषि उपज, दूध, नमक, अनाज, आटा, दालें, चावल, जैविक खाद, समाचार पत्र, या राहत या रक्षा सामग्री ढोती है, तो कोई GST नहीं है। यदि भाड़ा प्रति ट्रक ₹1,500 तक या प्रति प्राप्तकर्ता ₹750 तक हो, तब भी कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 21, से 1 जुलाई 2017)
  • शून्य — जब माल परिवहन एजेंसी ऐसे व्यक्ति के लिए माल ढोती है जो GST में पंजीकृत नहीं है, तो GST नहीं लगता — जब तक वह व्यक्ति कारख़ाना, कंपनी, फ़र्म, समिति या इसी तरह की संस्था न हो। (32/2017-CT(R), प्रविष्टि 21A, से 13 अक्टूबर 2017)
  • शून्य — जब कोई परिवहन कंपनी किसी सरकारी विभाग, स्थानीय निकाय, या केवल TDS काटने के लिए पंजीकृत सरकारी संस्था के लिए माल ढोती है, तो कोई GST नहीं लगता। (28/2018-CT(R), प्रविष्टि 21B, से 1 जनवरी 2019)

18 जुलाई 2022 – 8 मई 2023

  • 18% — ऊपर की मदों में शामिल न होने वाली अन्य माल परिवहन सेवाओं पर 18% GST है। (3/2022-CT(R), प्रविष्टि 9(vii), से 18 जुलाई 2022)
  • 12% — यदि माल परिवहन एजेंसी स्वयं GST भरने का विकल्प चुनती है, पर 5% दर की शर्तें पूरी नहीं करती, जैसे ITC लेती है। (3/2022-CT(R), प्रविष्टि 9(iii)(b), से 18 जुलाई 2022)
  • 12% — भारतीय रेल के अलावा किसी अन्य द्वारा रेल से मालवाही डिब्बों (कंटेनरों) में माल ढोने पर 12% GST है। (11/2017-CT(R), प्रविष्टि 9(iv), से 1 जुलाई 2017)
  • 12% — यदि आप पाइपलाइन से प्राकृतिक गैस, कच्चा तेल, पेट्रोल, डीज़ल या विमान ईंधन पहुँचाते हैं और इनपुट कर प्रत्यय (ITC) लेते हैं, तो GST 12% है। (1/2018-CT(R), प्रविष्टि 9(v), से 25 जनवरी 2018)
  • 12% — जब एक ही परिवहनकर्ता एक ही अनुबंध के तहत भारत के भीतर कम से कम दो साधनों — जैसे सड़क, रेल, वायु, जलमार्ग या समुद्र — से माल ढोने की ज़िम्मेदारी लेता है, तो GST 12% है। (30/2018-CT(R), प्रविष्टि 9(vi), से 1 जनवरी 2019)
  • 5% — रेल से माल ढुलाई पर GST 5% है, बशर्ते माल पर मिले इनपुट कर प्रत्यय (ITC) का उपयोग यह GST चुकाने में न किया जाए। (11/2017-CT(R), प्रविष्टि 9(i), से 1 जुलाई 2017)
  • 5% — जहाज़ या पोत से माल ढुलाई पर GST 5% है, बशर्ते इस्तेमाल किए गए माल पर इनपुट कर प्रत्यय (ITC) न लिया जाए (जहाज़ों पर लिया गया ITC इसका अपवाद है)। (11/2017-CT(R), प्रविष्टि 9(ii), से 1 जुलाई 2017)
  • 5% — यदि कोई माल परिवहन एजेंसी माल (पुराना घरेलू सामान भी) ढोती है, स्वयं GST भरने का विकल्प नहीं चुनती और ITC नहीं लेती, तो GST 5% है। (3/2022-CT(R), प्रविष्टि 9(iii)(a), से 18 जुलाई 2022)
  • 5% — यदि माल परिवहन एजेंसी स्वयं 5% की दर से GST भरने का विकल्प चुनती है और ITC नहीं लेती; यह विकल्प पिछले वर्ष की 15 मार्च तक घोषित करना होता है (शर्तें लागू)। (3/2022-CT(R), प्रविष्टि 9(iii)(b), से 18 जुलाई 2022)
  • 5% — यदि आप पाइपलाइन से प्राकृतिक गैस, कच्चा तेल, पेट्रोल, डीज़ल या विमान ईंधन पहुँचाते हैं और इनपुट कर प्रत्यय (ITC) नहीं लेते, तो GST 5% है। (1/2018-CT(R), प्रविष्टि 9(v), से 25 जनवरी 2018)
  • 5% — जब माल रज्जुमार्ग (रोपवे) से ढोया जाए और इस सेवा में लगी वस्तुओं पर ITC न लिया गया हो, तो GST 5% है। (3/2022-CT(R), प्रविष्टि 9(via), से 18 जुलाई 2022)
  • शून्य — सड़क से माल ढुलाई पर कोई GST नहीं है, जब तक यह बिल्टी जारी करने वाली माल परिवहन एजेंसी या कूरियर द्वारा न की जाए; अंतर्देशीय जलमार्ग से माल ढुलाई पर भी कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 18, से 1 जुलाई 2017)
  • शून्य — भारत के बाहर से भारत के सीमा शुल्क स्टेशन तक हवाई माल ढुलाई पर कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 19, से 1 जुलाई 2017)
  • शून्य — भारतीय सीमा शुल्क स्टेशन से भारत के बाहर किसी स्थान तक निर्यात माल को हवाई मार्ग से ले जाने पर GST नहीं; यह छूट 30 सितंबर 2022 के बाद समाप्त हो गई। (7/2021-CT(R), प्रविष्टि 19A, से 1 अक्टूबर 2021)
  • शून्य — भारतीय सीमा शुल्क स्टेशन से भारत के बाहर किसी स्थान तक निर्यात माल को जहाज़ से ले जाने पर GST नहीं; यह छूट 30 सितंबर 2022 के बाद समाप्त हो गई। (7/2021-CT(R), प्रविष्टि 19B, से 1 अक्टूबर 2021)
  • शून्य — इसरो, एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन या न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड द्वारा उपग्रह प्रक्षेपण सेवाओं पर GST नहीं। (5/2020-CT(R), प्रविष्टि 19C, से 16 अक्टूबर 2020)
  • शून्य — राहत सामग्री, रक्षा सामग्री, पंजीकृत समाचार पत्र, कृषि उपज, दूध, नमक, खाद्यान्न, आटा, दालें, चावल या जैविक खाद को रेल या जहाज़ से ले जाने पर GST नहीं। (4/2022-CT(R), प्रविष्टि 20, से 18 जुलाई 2022)
  • शून्य — जब माल परिवहन एजेंसी कृषि उपज, दूध, नमक, खाद्यान्न, आटा, दालें, चावल, जैविक खाद, पंजीकृत समाचार पत्र, राहत सामग्री या रक्षा सामग्री ढोती है, तो GST नहीं लगता। (4/2022-CT(R), प्रविष्टि 21, से 18 जुलाई 2022)
  • शून्य — जब माल परिवहन एजेंसी ऐसे व्यक्ति के लिए माल ढोती है जो GST में पंजीकृत नहीं है, तो GST नहीं लगता — जब तक वह व्यक्ति कारख़ाना, कंपनी, फ़र्म, समिति या इसी तरह की संस्था न हो। (32/2017-CT(R), प्रविष्टि 21A, से 13 अक्टूबर 2017)
  • शून्य — जब कोई परिवहन कंपनी किसी सरकारी विभाग, स्थानीय निकाय, या केवल TDS काटने के लिए पंजीकृत सरकारी संस्था के लिए माल ढोती है, तो कोई GST नहीं लगता। (28/2018-CT(R), प्रविष्टि 21B, से 1 जनवरी 2019)

9 मई 2023 – 26 जुलाई 2023

  • 18% — ऊपर की मदों में शामिल न होने वाली अन्य माल परिवहन सेवाओं पर 18% GST है। (3/2022-CT(R), प्रविष्टि 9(vii), से 18 जुलाई 2022)
  • 12% — यदि माल परिवहन एजेंसी स्वयं GST भरने का विकल्प चुनती है, पर 5% दर की शर्तें पूरी नहीं करती, जैसे ITC लेती है। (5/2023-CT(R), प्रविष्टि 9(iii)(b), से 9 मई 2023)
  • 12% — भारतीय रेल के अलावा किसी अन्य द्वारा रेल से मालवाही डिब्बों (कंटेनरों) में माल ढोने पर 12% GST है। (11/2017-CT(R), प्रविष्टि 9(iv), से 1 जुलाई 2017)
  • 12% — यदि आप पाइपलाइन से प्राकृतिक गैस, कच्चा तेल, पेट्रोल, डीज़ल या विमान ईंधन पहुँचाते हैं और इनपुट कर प्रत्यय (ITC) लेते हैं, तो GST 12% है। (1/2018-CT(R), प्रविष्टि 9(v), से 25 जनवरी 2018)
  • 12% — जब एक ही परिवहनकर्ता एक ही अनुबंध के तहत भारत के भीतर कम से कम दो साधनों — जैसे सड़क, रेल, वायु, जलमार्ग या समुद्र — से माल ढोने की ज़िम्मेदारी लेता है, तो GST 12% है। (30/2018-CT(R), प्रविष्टि 9(vi), से 1 जनवरी 2019)
  • 5% — रेल से माल ढुलाई पर GST 5% है, बशर्ते माल पर मिले इनपुट कर प्रत्यय (ITC) का उपयोग यह GST चुकाने में न किया जाए। (11/2017-CT(R), प्रविष्टि 9(i), से 1 जुलाई 2017)
  • 5% — जहाज़ या पोत से माल ढुलाई पर GST 5% है, बशर्ते इस्तेमाल किए गए माल पर इनपुट कर प्रत्यय (ITC) न लिया जाए (जहाज़ों पर लिया गया ITC इसका अपवाद है)। (11/2017-CT(R), प्रविष्टि 9(ii), से 1 जुलाई 2017)
  • 5% — यदि कोई माल परिवहन एजेंसी माल (पुराना घरेलू सामान भी) ढोती है, स्वयं GST भरने का विकल्प नहीं चुनती और ITC नहीं लेती, तो GST 5% है। (3/2022-CT(R), प्रविष्टि 9(iii)(a), से 18 जुलाई 2022)
  • 5% — यदि माल परिवहन एजेंसी स्वयं 5% की दर से GST भरने का विकल्प चुनती है और ITC नहीं लेती; यह विकल्प पिछले वर्ष की 15 मार्च तक घोषित करना होता है (शर्तें लागू)। (5/2023-CT(R), प्रविष्टि 9(iii)(b), से 9 मई 2023)
  • 5% — यदि आप पाइपलाइन से प्राकृतिक गैस, कच्चा तेल, पेट्रोल, डीज़ल या विमान ईंधन पहुँचाते हैं और इनपुट कर प्रत्यय (ITC) नहीं लेते, तो GST 5% है। (1/2018-CT(R), प्रविष्टि 9(v), से 25 जनवरी 2018)
  • 5% — जब माल रज्जुमार्ग (रोपवे) से ढोया जाए और इस सेवा में लगी वस्तुओं पर ITC न लिया गया हो, तो GST 5% है। (3/2022-CT(R), प्रविष्टि 9(via), से 18 जुलाई 2022)
  • शून्य — सड़क से माल ढुलाई पर कोई GST नहीं है, जब तक यह बिल्टी जारी करने वाली माल परिवहन एजेंसी या कूरियर द्वारा न की जाए; अंतर्देशीय जलमार्ग से माल ढुलाई पर भी कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 18, से 1 जुलाई 2017)
  • शून्य — भारत के बाहर से भारत के सीमा शुल्क स्टेशन तक हवाई माल ढुलाई पर कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 19, से 1 जुलाई 2017)
  • शून्य — भारतीय सीमा शुल्क स्टेशन से भारत के बाहर किसी स्थान तक निर्यात माल को हवाई मार्ग से ले जाने पर GST नहीं; यह छूट 30 सितंबर 2022 के बाद समाप्त हो गई। (7/2021-CT(R), प्रविष्टि 19A, से 1 अक्टूबर 2021)
  • शून्य — भारतीय सीमा शुल्क स्टेशन से भारत के बाहर किसी स्थान तक निर्यात माल को जहाज़ से ले जाने पर GST नहीं; यह छूट 30 सितंबर 2022 के बाद समाप्त हो गई। (7/2021-CT(R), प्रविष्टि 19B, से 1 अक्टूबर 2021)
  • शून्य — इसरो, एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन या न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड द्वारा उपग्रह प्रक्षेपण सेवाओं पर GST नहीं। (5/2020-CT(R), प्रविष्टि 19C, से 16 अक्टूबर 2020)
  • शून्य — राहत सामग्री, रक्षा सामग्री, पंजीकृत समाचार पत्र, कृषि उपज, दूध, नमक, खाद्यान्न, आटा, दालें, चावल या जैविक खाद को रेल या जहाज़ से ले जाने पर GST नहीं। (4/2022-CT(R), प्रविष्टि 20, से 18 जुलाई 2022)
  • शून्य — जब माल परिवहन एजेंसी कृषि उपज, दूध, नमक, खाद्यान्न, आटा, दालें, चावल, जैविक खाद, पंजीकृत समाचार पत्र, राहत सामग्री या रक्षा सामग्री ढोती है, तो GST नहीं लगता। (4/2022-CT(R), प्रविष्टि 21, से 18 जुलाई 2022)
  • शून्य — जब माल परिवहन एजेंसी ऐसे व्यक्ति के लिए माल ढोती है जो GST में पंजीकृत नहीं है, तो GST नहीं लगता — जब तक वह व्यक्ति कारख़ाना, कंपनी, फ़र्म, समिति या इसी तरह की संस्था न हो। (32/2017-CT(R), प्रविष्टि 21A, से 13 अक्टूबर 2017)
  • शून्य — जब कोई परिवहन कंपनी किसी सरकारी विभाग, स्थानीय निकाय, या केवल TDS काटने के लिए पंजीकृत सरकारी संस्था के लिए माल ढोती है, तो कोई GST नहीं लगता। (28/2018-CT(R), प्रविष्टि 21B, से 1 जनवरी 2019)

27 जुलाई 2023 – 21 सितंबर 2025

  • 18% — ऊपर की मदों में शामिल न होने वाली अन्य माल परिवहन सेवाओं पर 18% GST है। (3/2022-CT(R), प्रविष्टि 9(vii), से 18 जुलाई 2022)
  • 12% — यदि माल परिवहन एजेंसी स्वयं GST भरने का विकल्प चुनती है, पर 5% दर की शर्तें पूरी नहीं करती, जैसे ITC लेती है। (6/2023-CT(R), प्रविष्टि 9(iii)(b), से 27 जुलाई 2023)
  • 12% — भारतीय रेल के अलावा किसी अन्य द्वारा रेल से मालवाही डिब्बों (कंटेनरों) में माल ढोने पर 12% GST है। (11/2017-CT(R), प्रविष्टि 9(iv), से 1 जुलाई 2017)
  • 12% — यदि आप पाइपलाइन से प्राकृतिक गैस, कच्चा तेल, पेट्रोल, डीज़ल या विमान ईंधन पहुँचाते हैं और इनपुट कर प्रत्यय (ITC) लेते हैं, तो GST 12% है। (1/2018-CT(R), प्रविष्टि 9(v), से 25 जनवरी 2018)
  • 12% — जब एक ही परिवहनकर्ता एक ही अनुबंध के तहत भारत के भीतर कम से कम दो साधनों — जैसे सड़क, रेल, वायु, जलमार्ग या समुद्र — से माल ढोने की ज़िम्मेदारी लेता है, तो GST 12% है। (30/2018-CT(R), प्रविष्टि 9(vi), से 1 जनवरी 2019)
  • 5% — रेल से माल ढुलाई पर GST 5% है, बशर्ते माल पर मिले इनपुट कर प्रत्यय (ITC) का उपयोग यह GST चुकाने में न किया जाए। (11/2017-CT(R), प्रविष्टि 9(i), से 1 जुलाई 2017)
  • 5% — जहाज़ या पोत से माल ढुलाई पर GST 5% है, बशर्ते इस्तेमाल किए गए माल पर इनपुट कर प्रत्यय (ITC) न लिया जाए (जहाज़ों पर लिया गया ITC इसका अपवाद है)। (11/2017-CT(R), प्रविष्टि 9(ii), से 1 जुलाई 2017)
  • 5% — यदि कोई माल परिवहन एजेंसी माल (पुराना घरेलू सामान भी) ढोती है, स्वयं GST भरने का विकल्प नहीं चुनती और ITC नहीं लेती, तो GST 5% है। (3/2022-CT(R), प्रविष्टि 9(iii)(a), से 18 जुलाई 2022)
  • 5% — यह तब लागू होता है जब माल परिवहन एजेंसी स्वयं 5% की दर से GST भरने का विकल्प चुनती है और ITC नहीं लेती। यह विकल्प पिछले वर्ष की 1 जनवरी से 31 मार्च के बीच घोषित करना होता है (शर्तें लागू)। (6/2023-CT(R), प्रविष्टि 9(iii)(b), से 27 जुलाई 2023)
  • 5% — यदि आप पाइपलाइन से प्राकृतिक गैस, कच्चा तेल, पेट्रोल, डीज़ल या विमान ईंधन पहुँचाते हैं और इनपुट कर प्रत्यय (ITC) नहीं लेते, तो GST 5% है। (1/2018-CT(R), प्रविष्टि 9(v), से 25 जनवरी 2018)
  • 5% — जब माल रज्जुमार्ग (रोपवे) से ढोया जाए और इस सेवा में लगी वस्तुओं पर ITC न लिया गया हो, तो GST 5% है। (3/2022-CT(R), प्रविष्टि 9(via), से 18 जुलाई 2022)
  • शून्य — सड़क से माल ढुलाई पर कोई GST नहीं है, जब तक यह बिल्टी जारी करने वाली माल परिवहन एजेंसी या कूरियर द्वारा न की जाए; अंतर्देशीय जलमार्ग से माल ढुलाई पर भी कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 18, से 1 जुलाई 2017)
  • शून्य — भारत के बाहर से भारत के सीमा शुल्क स्टेशन तक हवाई माल ढुलाई पर कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 19, से 1 जुलाई 2017)
  • शून्य — भारतीय सीमा शुल्क स्टेशन से भारत के बाहर किसी स्थान तक निर्यात माल को हवाई मार्ग से ले जाने पर GST नहीं; यह छूट 30 सितंबर 2022 के बाद समाप्त हो गई। (7/2021-CT(R), प्रविष्टि 19A, से 1 अक्टूबर 2021)
  • शून्य — भारतीय सीमा शुल्क स्टेशन से भारत के बाहर किसी स्थान तक निर्यात माल को जहाज़ से ले जाने पर GST नहीं; यह छूट 30 सितंबर 2022 के बाद समाप्त हो गई। (7/2021-CT(R), प्रविष्टि 19B, से 1 अक्टूबर 2021)
  • शून्य — उपग्रह प्रक्षेपण सेवाओं पर कोई GST नहीं। (7/2023-CT(R), प्रविष्टि 19C, से 27 जुलाई 2023)
  • शून्य — राहत सामग्री, रक्षा सामग्री, पंजीकृत समाचार पत्र, कृषि उपज, दूध, नमक, खाद्यान्न, आटा, दालें, चावल या जैविक खाद को रेल या जहाज़ से ले जाने पर GST नहीं। (4/2022-CT(R), प्रविष्टि 20, से 18 जुलाई 2022)
  • शून्य — जब माल परिवहन एजेंसी कृषि उपज, दूध, नमक, खाद्यान्न, आटा, दालें, चावल, जैविक खाद, पंजीकृत समाचार पत्र, राहत सामग्री या रक्षा सामग्री ढोती है, तो GST नहीं लगता। (4/2022-CT(R), प्रविष्टि 21, से 18 जुलाई 2022)
  • शून्य — जब माल परिवहन एजेंसी ऐसे व्यक्ति के लिए माल ढोती है जो GST में पंजीकृत नहीं है, तो GST नहीं लगता — जब तक वह व्यक्ति कारख़ाना, कंपनी, फ़र्म, समिति या इसी तरह की संस्था न हो। (32/2017-CT(R), प्रविष्टि 21A, से 13 अक्टूबर 2017)
  • शून्य — जब कोई परिवहन कंपनी किसी सरकारी विभाग, स्थानीय निकाय, या केवल TDS काटने के लिए पंजीकृत सरकारी संस्था के लिए माल ढोती है, तो कोई GST नहीं लगता। (28/2018-CT(R), प्रविष्टि 21B, से 1 जनवरी 2019)

22 सितंबर 2025 – लागू

  • 18% — यदि कोई माल परिवहन एजेंसी स्वयं GST चुकाने का विकल्प चुनती है और 5% दर वाली "कोई इनपुट कर प्रत्यय (ITC) नहीं" की शर्त पूरी नहीं करती, तो GST 18% है। (15/2025-CT(R), प्रविष्टि 9(iii)(b), से 22 सितंबर 2025)
  • 18% — यदि भारतीय रेल के अलावा कोई अन्य रेल से बड़े मालपात्रों (कंटेनरों) में माल ढोता है और 5% दर वाली "कोई इनपुट कर प्रत्यय (ITC) नहीं" की शर्त पूरी नहीं करता, तो GST 18% है। (15/2025-CT(R), प्रविष्टि 9(iv), से 22 सितंबर 2025)
  • 18% — यदि प्राकृतिक गैस, कच्चा तेल, पेट्रोल, डीज़ल या विमान ईंधन पाइपलाइन से ले जाया जाता है और 5% दर वाली "कोई इनपुट कर प्रत्यय (ITC) नहीं" की शर्त पूरी नहीं होती, तो GST 18% है। (15/2025-CT(R), प्रविष्टि 9(v), से 22 सितंबर 2025)
  • 18% — यदि एक ही परिवहनकर्ता भारत के भीतर दो या अधिक साधनों से माल ले जाता है, जिनमें कम से कम एक हवाई है, तो GST 18% है। (15/2025-CT(R), प्रविष्टि 9(vi)(b), से 22 सितंबर 2025)
  • 18% — ऊपर की मदों में शामिल न होने वाली अन्य माल परिवहन सेवाओं पर 18% GST है। (3/2022-CT(R), प्रविष्टि 9(vii), से 18 जुलाई 2022)
  • 5% — रेल से माल ढुलाई पर GST 5% है, बशर्ते माल पर मिले इनपुट कर प्रत्यय (ITC) का उपयोग यह GST चुकाने में न किया जाए। (11/2017-CT(R), प्रविष्टि 9(i), से 1 जुलाई 2017)
  • 5% — जहाज़ या पोत से माल ढुलाई पर GST 5% है, बशर्ते इस्तेमाल किए गए माल पर इनपुट कर प्रत्यय (ITC) न लिया जाए (जहाज़ों पर लिया गया ITC इसका अपवाद है)। (11/2017-CT(R), प्रविष्टि 9(ii), से 1 जुलाई 2017)
  • 5% — यदि कोई माल परिवहन एजेंसी माल (पुराना घरेलू सामान भी) ढोती है, स्वयं GST भरने का विकल्प नहीं चुनती और ITC नहीं लेती, तो GST 5% है। (3/2022-CT(R), प्रविष्टि 9(iii)(a), से 18 जुलाई 2022)
  • 5% — यदि कोई माल परिवहन एजेंसी स्वयं GST चुकाने का विकल्प चुनती है (वर्ष शुरू होने से पहले अनुलग्नक V दाखिल करके) और कोई इनपुट कर प्रत्यय (ITC) नहीं लेती, तो GST 5% है (शर्तें लागू)। (15/2025-CT(R), प्रविष्टि 9(iii)(b), से 22 सितंबर 2025)
  • 5% — यदि भारतीय रेल के अलावा कोई अन्य रेल से बड़े मालपात्रों (कंटेनरों) में माल ढोता है और कोई इनपुट कर प्रत्यय (ITC) नहीं लेता, तो GST 5% है। (15/2025-CT(R), प्रविष्टि 9(iv), से 22 सितंबर 2025)
  • 5% — यदि प्राकृतिक गैस, कच्चा तेल, पेट्रोल, डीज़ल या विमान ईंधन पाइपलाइन से ले जाया जाता है और कोई इनपुट कर प्रत्यय (ITC) नहीं लिया जाता, तो GST 5% है। (15/2025-CT(R), प्रविष्टि 9(v), से 22 सितंबर 2025)
  • 5% — यदि एक ही परिवहनकर्ता भारत के भीतर दो या अधिक साधनों से माल ले जाता है, जिनमें कोई भी हवाई नहीं है, और किराये पर लिए गए परिवहन पर सीमित प्रत्यय के सिवाय कोई इनपुट कर प्रत्यय (ITC) नहीं लेता, तो GST 5% है। (15/2025-CT(R), प्रविष्टि 9(vi)(a), से 22 सितंबर 2025)
  • 5% — जब माल रज्जुमार्ग (रोपवे) से ढोया जाए और इस सेवा में लगी वस्तुओं पर ITC न लिया गया हो, तो GST 5% है। (3/2022-CT(R), प्रविष्टि 9(via), से 18 जुलाई 2022)
  • शून्य — सड़क से माल ढुलाई पर कोई GST नहीं है। यह छूट बिल्टी जारी करने वाली माल परिवहन एजेंसी, कूरियर, या किसी ऐप द्वारा या उसके माध्यम से स्थानीय स्तर पर सामान पहुँचाने पर लागू नहीं है। अंतर्देशीय जलमार्ग से माल ढुलाई पर भी कोई GST नहीं है। (16/2025-CT(R), प्रविष्टि 18, से 22 सितंबर 2025)
  • शून्य — भारत के बाहर से भारत के सीमा शुल्क स्टेशन तक हवाई माल ढुलाई पर कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 19, से 1 जुलाई 2017)
  • शून्य — भारतीय सीमा शुल्क स्टेशन से भारत के बाहर किसी स्थान तक निर्यात माल को हवाई मार्ग से ले जाने पर GST नहीं; यह छूट 30 सितंबर 2022 के बाद समाप्त हो गई। (7/2021-CT(R), प्रविष्टि 19A, से 1 अक्टूबर 2021)
  • शून्य — भारतीय सीमा शुल्क स्टेशन से भारत के बाहर किसी स्थान तक निर्यात माल को जहाज़ से ले जाने पर GST नहीं; यह छूट 30 सितंबर 2022 के बाद समाप्त हो गई। (7/2021-CT(R), प्रविष्टि 19B, से 1 अक्टूबर 2021)
  • शून्य — उपग्रह प्रक्षेपण सेवाओं पर कोई GST नहीं। (7/2023-CT(R), प्रविष्टि 19C, से 27 जुलाई 2023)
  • शून्य — राहत सामग्री, रक्षा सामग्री, पंजीकृत समाचार पत्र, कृषि उपज, दूध, नमक, खाद्यान्न, आटा, दालें, चावल या जैविक खाद को रेल या जहाज़ से ले जाने पर GST नहीं। (4/2022-CT(R), प्रविष्टि 20, से 18 जुलाई 2022)
  • शून्य — जब माल परिवहन एजेंसी कृषि उपज, दूध, नमक, खाद्यान्न, आटा, दालें, चावल, जैविक खाद, पंजीकृत समाचार पत्र, राहत सामग्री या रक्षा सामग्री ढोती है, तो GST नहीं लगता। (4/2022-CT(R), प्रविष्टि 21, से 18 जुलाई 2022)
  • शून्य — जब माल परिवहन एजेंसी ऐसे व्यक्ति के लिए माल ढोती है जो GST में पंजीकृत नहीं है, तो GST नहीं लगता — जब तक वह व्यक्ति कारख़ाना, कंपनी, फ़र्म, समिति या इसी तरह की संस्था न हो। (32/2017-CT(R), प्रविष्टि 21A, से 13 अक्टूबर 2017)
  • शून्य — जब कोई परिवहन कंपनी किसी सरकारी विभाग, स्थानीय निकाय, या केवल TDS काटने के लिए पंजीकृत सरकारी संस्था के लिए माल ढोती है, तो कोई GST नहीं लगता। (28/2018-CT(R), प्रविष्टि 21B, से 1 जनवरी 2019)

9965 के अंतर्गत SAC कोड

  • 996511 Road transport services of Goods including letters, parcels, live animals, household and office furniture, containers and the like by refrigerator vehicles, trucks, trailers, man or animal drawn vehicles or any other vehicles
  • 996512 Railway transport services of Goods including letters, parcels, live animals, household and office furniture, intermodal containers, bulk cargo and the like
  • 996513 Transport services of petroleum and natural gas, water, sewerage and other goods via pipeline
  • 996514 Transport services via pipeline of other chemicals, coal slurry and of other goods
  • 996515 Moving services of household goods, office equipment and furniture
  • 996516 Road transport services of goods including letters, parcels, live animals, containers and the like in referigerated vehicles, trucks, trailers or any other motor vehicle or in man or animal driven vehicles by any person other than a goods transport agency
  • 996517 Railway transport services of goods including letters, parcels, live animals, household and office furniture, intermodal containers, bulk cargo and the like by Container Transport Operators (CTOs) other than Railways
  • 996518 Transport of goods by ropeways
  • 996519 Other land transport services of goods nowhere else classified
  • 996521 Coastal and transoceanic (overseas) water transport services of goods by refrigerator vessels, tankers, bulk cargo vessels, container ships and the like
  • 996522 Inland water transport services of goods by refrigerator vessels, tankers and other vessels
  • 996523 International water transport services of goods by refrigerated vessels, tankers, bulk cargo vessels, container ships and the like
  • 996531 Air transport services of letters and parcels and other goods
  • 996532 Space transport services of freight
  • 996540 Multimodal Transport of goods from a place in India to another place in India
  • 996541 Multimodal Transport of goods from a place in India to another place in India

दरों का पूरा इतिहास

सेतकGSTकिस पर लागूअधिसूचना
1 जुलाई 201721 सितंबर 2025शून्यसड़क से माल ढुलाई पर कोई GST नहीं है, जब तक यह बिल्टी जारी करने वाली माल परिवहन एजेंसी या कूरियर द्वारा न की जाए; अंतर्देशीय जलमार्ग से माल ढुलाई पर भी कोई GST नहीं है।12/2017-CT(R), प्रविष्टि 18
1 जुलाई 2017लागूशून्यभारत के बाहर से भारत के सीमा शुल्क स्टेशन तक हवाई माल ढुलाई पर कोई GST नहीं है।12/2017-CT(R), प्रविष्टि 19
1 जुलाई 201717 जुलाई 2022शून्यभारत के भीतर रेल या जहाज़ से राहत सामग्री, रक्षा सामग्री, पंजीकृत समाचार पत्र, रेलवे सामग्री, कृषि उपज, दूध, नमक, खाद्यान्न, आटा, दालें, चावल या जैविक खाद की ढुलाई पर कोई GST नहीं है।12/2017-CT(R), प्रविष्टि 20
1 जुलाई 201717 जुलाई 2022शून्यजब कोई माल परिवहन एजेंसी कृषि उपज, दूध, नमक, अनाज, आटा, दालें, चावल, जैविक खाद, समाचार पत्र, या राहत या रक्षा सामग्री ढोती है, तो कोई GST नहीं है। यदि भाड़ा प्रति ट्रक ₹1,500 तक या प्रति प्राप्तकर्ता ₹750 तक हो, तब भी कोई GST नहीं है।12/2017-CT(R), प्रविष्टि 21
1 जुलाई 2017लागू5%रेल से माल ढुलाई पर GST 5% है, बशर्ते माल पर मिले इनपुट कर प्रत्यय (ITC) का उपयोग यह GST चुकाने में न किया जाए।11/2017-CT(R), प्रविष्टि 9(i)
1 जुलाई 2017लागू5%जहाज़ या पोत से माल ढुलाई पर GST 5% है, बशर्ते इस्तेमाल किए गए माल पर इनपुट कर प्रत्यय (ITC) न लिया जाए (जहाज़ों पर लिया गया ITC इसका अपवाद है)।11/2017-CT(R), प्रविष्टि 9(ii)
1 जुलाई 201721 अगस्त 20175%यदि कोई माल परिवहन एजेंसी (जो सड़क परिवहन के लिए माल-रसीद/बिल्टी जारी करती है) 5% GST लेती है, तो उसे कोई इनपुट कर प्रत्यय (ITC) नहीं लेना होगा।11/2017-CT(R), प्रविष्टि 9(iii)
1 जुलाई 201721 सितंबर 202512%भारतीय रेल के अलावा किसी अन्य द्वारा रेल से मालवाही डिब्बों (कंटेनरों) में माल ढोने पर 12% GST है।11/2017-CT(R), प्रविष्टि 9(iv)
1 जुलाई 201712 अक्टूबर 201718%ऊपर की मदों में शामिल न होने वाली अन्य माल परिवहन सेवाओं पर 18% GST है।11/2017-CT(R), प्रविष्टि 9(v)
22 अगस्त 201717 जुलाई 202212%यदि परिवहन कंपनी (माल परिवहन अभिकरण) इनपुट कर क्रेडिट के साथ 12% GST चुनती है, तो उसे अपनी सभी परिवहन सेवाओं पर 12% GST लेना होगा।20/2017-CT(R), प्रविष्टि 9(iii)
22 अगस्त 201717 जुलाई 20225%यदि सड़क से माल ढोने वाली परिवहन कंपनी (माल परिवहन अभिकरण) इनपुट कर क्रेडिट नहीं लेती, तो GST 5% है।20/2017-CT(R), प्रविष्टि 9(iii)
13 अक्टूबर 2017लागूशून्यजब माल परिवहन एजेंसी ऐसे व्यक्ति के लिए माल ढोती है जो GST में पंजीकृत नहीं है, तो GST नहीं लगता — जब तक वह व्यक्ति कारख़ाना, कंपनी, फ़र्म, समिति या इसी तरह की संस्था न हो।32/2017-CT(R), प्रविष्टि 21A
13 अक्टूबर 201724 जनवरी 20185%पाइपलाइन से प्राकृतिक गैस का परिवहन, जब ITC न लिया गया हो।31/2017-CT(R), प्रविष्टि 9(v)
13 अक्टूबर 201724 जनवरी 201812%पाइपलाइन से प्राकृतिक गैस का परिवहन, जब ITC लिया गया हो (5% वाली शर्त पूरी नहीं होती)।31/2017-CT(R), प्रविष्टि 9(v)
13 अक्टूबर 201726 जुलाई 201818%ऊपर की मदों में शामिल न होने वाली अन्य माल परिवहन सेवाओं पर 18% GST है।31/2017-CT(R), प्रविष्टि 9(vi)
25 जनवरी 201826 जुलाई 2018शून्यजब माल भारत से भारत के बाहर किसी स्थान पर हवाई मार्ग से भेजा जाए, तो भाड़े पर कोई GST नहीं लगता (यह केवल 30 सितंबर 2018 तक लागू था)।2/2018-CT(R), प्रविष्टि 19A
25 जनवरी 201826 जुलाई 2018शून्यजब माल भारत से भारत के बाहर किसी स्थान पर समुद्री जहाज़ से भेजा जाए, तो भाड़े पर कोई GST नहीं लगता (यह केवल 30 सितंबर 2018 तक लागू था)।2/2018-CT(R), प्रविष्टि 19B
25 जनवरी 201821 सितंबर 20255%यदि आप पाइपलाइन से प्राकृतिक गैस, कच्चा तेल, पेट्रोल, डीज़ल या विमान ईंधन पहुँचाते हैं और इनपुट कर प्रत्यय (ITC) नहीं लेते, तो GST 5% है।1/2018-CT(R), प्रविष्टि 9(v)
25 जनवरी 201821 सितंबर 202512%यदि आप पाइपलाइन से प्राकृतिक गैस, कच्चा तेल, पेट्रोल, डीज़ल या विमान ईंधन पहुँचाते हैं और इनपुट कर प्रत्यय (ITC) लेते हैं, तो GST 12% है।1/2018-CT(R), प्रविष्टि 9(v)
27 जुलाई 201830 सितंबर 2019शून्यभारत के सीमा शुल्क स्टेशन से भारत के बाहर किसी स्थान तक हवाई माल ढुलाई पर कोई GST नहीं था — केवल 30 सितंबर 2019 तक।14/2018-CT(R), प्रविष्टि 19A
27 जुलाई 201830 सितंबर 2019शून्यभारत के सीमा शुल्क स्टेशन से भारत के बाहर किसी स्थान तक समुद्री माल ढुलाई पर कोई GST नहीं था — केवल 30 सितंबर 2019 तक।14/2018-CT(R), प्रविष्टि 19B
27 जुलाई 201831 दिसंबर 201812%यदि एक ही परिवहनकर्ता एक ही अनुबंध के तहत कम से कम दो साधनों (सड़क, रेल, हवाई, जलमार्ग या समुद्र) से माल ढोता है, तो GST 12% है।13/2018-CT(R), प्रविष्टि 9(vi)
27 जुलाई 201817 जुलाई 202218%ऊपर की मदों में शामिल न होने वाली अन्य माल परिवहन सेवाओं पर 18% GST है।13/2018-CT(R), प्रविष्टि 9(vii)
1 जनवरी 2019लागूशून्यजब कोई परिवहन कंपनी किसी सरकारी विभाग, स्थानीय निकाय, या केवल TDS काटने के लिए पंजीकृत सरकारी संस्था के लिए माल ढोती है, तो कोई GST नहीं लगता।28/2018-CT(R), प्रविष्टि 21B
1 जनवरी 201921 सितंबर 202512%जब एक ही परिवहनकर्ता एक ही अनुबंध के तहत भारत के भीतर कम से कम दो साधनों — जैसे सड़क, रेल, वायु, जलमार्ग या समुद्र — से माल ढोने की ज़िम्मेदारी लेता है, तो GST 12% है।30/2018-CT(R), प्रविष्टि 9(vi)
1 अक्टूबर 201930 सितंबर 2020शून्यजब माल भारत से भारत के बाहर किसी स्थान पर हवाई मार्ग से भेजा जाए, तो भाड़े पर कोई GST नहीं लगता (यह केवल 30 सितंबर 2020 तक लागू था)।21/2019-CT(R), प्रविष्टि 19A
1 अक्टूबर 201930 सितंबर 2020शून्यजब माल भारत से भारत के बाहर किसी स्थान पर समुद्री जहाज़ से भेजा जाए, तो भाड़े पर कोई GST नहीं लगता (यह केवल 30 सितंबर 2020 तक लागू था)।21/2019-CT(R), प्रविष्टि 19B
1 अक्टूबर 202030 सितंबर 2021शून्यभारतीय सीमा शुल्क स्टेशन से भारत के बाहर किसी स्थान तक निर्यात माल को हवाई मार्ग से ले जाने पर GST नहीं; यह छूट 30 सितंबर 2021 के बाद समाप्त हो गई।4/2020-CT(R), प्रविष्टि 19A
1 अक्टूबर 202030 सितंबर 2021शून्यभारतीय सीमा शुल्क स्टेशन से भारत के बाहर किसी स्थान तक निर्यात माल को जहाज़ से ले जाने पर GST नहीं; यह छूट 30 सितंबर 2021 के बाद समाप्त हो गई।4/2020-CT(R), प्रविष्टि 19B
16 अक्टूबर 202026 जुलाई 2023शून्यइसरो, एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन या न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड द्वारा उपग्रह प्रक्षेपण सेवाओं पर GST नहीं।5/2020-CT(R), प्रविष्टि 19C
1 अक्टूबर 2021लागूशून्यभारतीय सीमा शुल्क स्टेशन से भारत के बाहर किसी स्थान तक निर्यात माल को हवाई मार्ग से ले जाने पर GST नहीं; यह छूट 30 सितंबर 2022 के बाद समाप्त हो गई।7/2021-CT(R), प्रविष्टि 19A
1 अक्टूबर 2021लागूशून्यभारतीय सीमा शुल्क स्टेशन से भारत के बाहर किसी स्थान तक निर्यात माल को जहाज़ से ले जाने पर GST नहीं; यह छूट 30 सितंबर 2022 के बाद समाप्त हो गई।7/2021-CT(R), प्रविष्टि 19B
18 जुलाई 2022लागूशून्यराहत सामग्री, रक्षा सामग्री, पंजीकृत समाचार पत्र, कृषि उपज, दूध, नमक, खाद्यान्न, आटा, दालें, चावल या जैविक खाद को रेल या जहाज़ से ले जाने पर GST नहीं।4/2022-CT(R), प्रविष्टि 20
18 जुलाई 2022लागूशून्यजब माल परिवहन एजेंसी कृषि उपज, दूध, नमक, खाद्यान्न, आटा, दालें, चावल, जैविक खाद, पंजीकृत समाचार पत्र, राहत सामग्री या रक्षा सामग्री ढोती है, तो GST नहीं लगता।4/2022-CT(R), प्रविष्टि 21
18 जुलाई 2022लागू5%यदि कोई माल परिवहन एजेंसी माल (पुराना घरेलू सामान भी) ढोती है, स्वयं GST भरने का विकल्प नहीं चुनती और ITC नहीं लेती, तो GST 5% है।3/2022-CT(R), प्रविष्टि 9(iii)(a)
18 जुलाई 20228 मई 202312%यदि माल परिवहन एजेंसी स्वयं GST भरने का विकल्प चुनती है, पर 5% दर की शर्तें पूरी नहीं करती, जैसे ITC लेती है।3/2022-CT(R), प्रविष्टि 9(iii)(b)
18 जुलाई 20228 मई 20235%यदि माल परिवहन एजेंसी स्वयं 5% की दर से GST भरने का विकल्प चुनती है और ITC नहीं लेती; यह विकल्प पिछले वर्ष की 15 मार्च तक घोषित करना होता है (शर्तें लागू)।3/2022-CT(R), प्रविष्टि 9(iii)(b)
18 जुलाई 2022लागू5%जब माल रज्जुमार्ग (रोपवे) से ढोया जाए और इस सेवा में लगी वस्तुओं पर ITC न लिया गया हो, तो GST 5% है।3/2022-CT(R), प्रविष्टि 9(via)
18 जुलाई 2022लागू18%ऊपर की मदों में शामिल न होने वाली अन्य माल परिवहन सेवाओं पर 18% GST है।3/2022-CT(R), प्रविष्टि 9(vii)
9 मई 202326 जुलाई 20235%यदि माल परिवहन एजेंसी स्वयं 5% की दर से GST भरने का विकल्प चुनती है और ITC नहीं लेती; यह विकल्प पिछले वर्ष की 15 मार्च तक घोषित करना होता है (शर्तें लागू)।5/2023-CT(R), प्रविष्टि 9(iii)(b)
9 मई 202326 जुलाई 202312%यदि माल परिवहन एजेंसी स्वयं GST भरने का विकल्प चुनती है, पर 5% दर की शर्तें पूरी नहीं करती, जैसे ITC लेती है।5/2023-CT(R), प्रविष्टि 9(iii)(b)
27 जुलाई 2023लागूशून्यउपग्रह प्रक्षेपण सेवाओं पर कोई GST नहीं।7/2023-CT(R), प्रविष्टि 19C
27 जुलाई 202321 सितंबर 20255%यह तब लागू होता है जब माल परिवहन एजेंसी स्वयं 5% की दर से GST भरने का विकल्प चुनती है और ITC नहीं लेती। यह विकल्प पिछले वर्ष की 1 जनवरी से 31 मार्च के बीच घोषित करना होता है (शर्तें लागू)।6/2023-CT(R), प्रविष्टि 9(iii)(b)
27 जुलाई 202321 सितंबर 202512%यदि माल परिवहन एजेंसी स्वयं GST भरने का विकल्प चुनती है, पर 5% दर की शर्तें पूरी नहीं करती, जैसे ITC लेती है।6/2023-CT(R), प्रविष्टि 9(iii)(b)
22 सितंबर 2025लागूशून्यसड़क से माल ढुलाई पर कोई GST नहीं है। यह छूट बिल्टी जारी करने वाली माल परिवहन एजेंसी, कूरियर, या किसी ऐप द्वारा या उसके माध्यम से स्थानीय स्तर पर सामान पहुँचाने पर लागू नहीं है। अंतर्देशीय जलमार्ग से माल ढुलाई पर भी कोई GST नहीं है।16/2025-CT(R), प्रविष्टि 18
22 सितंबर 2025लागू18%यदि कोई माल परिवहन एजेंसी स्वयं GST चुकाने का विकल्प चुनती है और 5% दर वाली "कोई इनपुट कर प्रत्यय (ITC) नहीं" की शर्त पूरी नहीं करती, तो GST 18% है।15/2025-CT(R), प्रविष्टि 9(iii)(b)
22 सितंबर 2025लागू5%यदि कोई माल परिवहन एजेंसी स्वयं GST चुकाने का विकल्प चुनती है (वर्ष शुरू होने से पहले अनुलग्नक V दाखिल करके) और कोई इनपुट कर प्रत्यय (ITC) नहीं लेती, तो GST 5% है (शर्तें लागू)।15/2025-CT(R), प्रविष्टि 9(iii)(b)
22 सितंबर 2025लागू18%यदि भारतीय रेल के अलावा कोई अन्य रेल से बड़े मालपात्रों (कंटेनरों) में माल ढोता है और 5% दर वाली "कोई इनपुट कर प्रत्यय (ITC) नहीं" की शर्त पूरी नहीं करता, तो GST 18% है।15/2025-CT(R), प्रविष्टि 9(iv)
22 सितंबर 2025लागू5%यदि भारतीय रेल के अलावा कोई अन्य रेल से बड़े मालपात्रों (कंटेनरों) में माल ढोता है और कोई इनपुट कर प्रत्यय (ITC) नहीं लेता, तो GST 5% है।15/2025-CT(R), प्रविष्टि 9(iv)
22 सितंबर 2025लागू5%यदि प्राकृतिक गैस, कच्चा तेल, पेट्रोल, डीज़ल या विमान ईंधन पाइपलाइन से ले जाया जाता है और कोई इनपुट कर प्रत्यय (ITC) नहीं लिया जाता, तो GST 5% है।15/2025-CT(R), प्रविष्टि 9(v)
22 सितंबर 2025लागू18%यदि प्राकृतिक गैस, कच्चा तेल, पेट्रोल, डीज़ल या विमान ईंधन पाइपलाइन से ले जाया जाता है और 5% दर वाली "कोई इनपुट कर प्रत्यय (ITC) नहीं" की शर्त पूरी नहीं होती, तो GST 18% है।15/2025-CT(R), प्रविष्टि 9(v)
22 सितंबर 2025लागू5%यदि एक ही परिवहनकर्ता भारत के भीतर दो या अधिक साधनों से माल ले जाता है, जिनमें कोई भी हवाई नहीं है, और किराये पर लिए गए परिवहन पर सीमित प्रत्यय के सिवाय कोई इनपुट कर प्रत्यय (ITC) नहीं लेता, तो GST 5% है।15/2025-CT(R), प्रविष्टि 9(vi)(a)
22 सितंबर 2025लागू18%यदि एक ही परिवहनकर्ता भारत के भीतर दो या अधिक साधनों से माल ले जाता है, जिनमें कम से कम एक हवाई है, तो GST 18% है।15/2025-CT(R), प्रविष्टि 9(vi)(b)

रिवर्स चार्ज का इतिहास

सेतककिस पर लागूअधिसूचना
1 जुलाई 201721 अगस्त 2017यदि कोई माल परिवहन एजेंसी किसी कारखाने, सोसाइटी, कंपनी, फ़र्म या GST-पंजीकृत व्यापारी के लिए सड़क मार्ग से माल ढोती है, तो GST परिवहन एजेंसी नहीं, बल्कि ग्राहक चुकाता है।13/2017-CT(R), प्रविष्टि 1
22 अगस्त 201731 दिसंबर 2018यदि 6% केंद्रीय कर न चुकाने वाली कोई माल परिवहन एजेंसी किसी कारखाने, सोसाइटी, कंपनी, फ़र्म या GST-पंजीकृत व्यापारी के लिए सड़क मार्ग से माल ढोती है, तो GST ग्राहक चुकाता है।22/2017-CT(R), प्रविष्टि 1
1 जनवरी 201917 जुलाई 20226% केंद्रीय कर न चुकाने वाली कोई माल परिवहन एजेंसी किसी कारखाने, सोसाइटी, सहकारी समिति, कंपनी, फ़र्म या GST-पंजीकृत व्यापारी के लिए सड़क मार्ग से माल ढो सकती है। ऐसे में GST ग्राहक चुकाता है (शर्तें लागू)।29/2018-CT(R), प्रविष्टि 1
18 जुलाई 202226 जुलाई 2023यदि कोई माल परिवहन एजेंसी किसी कारखाने, सोसाइटी, सहकारी समिति, कंपनी, फ़र्म या GST-पंजीकृत व्यापारी के लिए सड़क मार्ग से माल ढोती है, तो GST ग्राहक चुकाता है। यदि परिवहन एजेंसी ने स्वयं GST लगाने का विकल्प चुना हो, तो यह लागू नहीं होता (शर्तें लागू)।5/2022-CT(R), प्रविष्टि 1
27 जुलाई 2023लागूयदि कोई माल परिवहन एजेंसी किसी कारखाने, सोसाइटी, सहकारी समिति, कंपनी, फ़र्म या GST-पंजीकृत व्यापारी के लिए सड़क मार्ग से माल ढोती है, तो GST ग्राहक चुकाता है। यदि परिवहन एजेंसी ने स्वयं GST लगाने का विकल्प चुना हो, तो यह लागू नहीं होता (शर्तें लागू)।8/2023-CT(R), प्रविष्टि 1

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