कैब, टैक्सी और यात्री परिवहन पर GST, 26 अक्टूबर 2026: 5% / 18%। GST सेवा देने वाला चुकाता है (फ़ॉरवर्ड चार्ज); आज कोई रिवर्स-चार्ज प्रविष्टि लागू नहीं। सही दर उस प्रविष्टि पर निर्भर है जो सेवा पर लागू हो — नीचे हर प्रविष्टि उसकी अधिसूचना के साथ है।
राज्य के भीतर GST बराबर बँटता है: जैसे 18% = 9% CGST + 9% SGST; दूसरे राज्य में IGST लगता है।
आज की GST दर
26 अक्टूबर 2026 को लागू प्रविष्टियाँ:
- 18% — इकोनॉमी श्रेणी के अलावा किसी भी श्रेणी में हवाई यात्रा पर, साथ ले जाए गए सामान सहित या उसके बिना, 18% GST है। (15/2025-CT(R), प्रविष्टि 8(v), से 22 सितंबर 2025)
- 18% — यदि आप किराये में ईंधन का खर्च शामिल करके किसी भी वाहन में यात्रियों को ले जाते हैं और 5% दर वाली "कोई इनपुट कर प्रत्यय (ITC) नहीं" की शर्त पूरी नहीं करते, तो GST 18% है। (15/2025-CT(R), प्रविष्टि 8(vi), से 22 सितंबर 2025)
- 18% — ऊपर की मदों में शामिल न होने वाली अन्य यात्री परिवहन सेवाओं पर 18% GST है। (7/2024-CT(R), प्रविष्टि 8(vii), से 10 अक्टूबर 2024)
- 5% — रेल के प्रथम श्रेणी या वातानुकूलित (AC) डिब्बे की यात्रा पर GST 5% है, बशर्ते इस्तेमाल किए गए माल पर मिले इनपुट कर प्रत्यय (ITC) का उपयोग यह GST चुकाने में न किया जाए। (11/2017-CT(R), प्रविष्टि 8(i), से 1 जुलाई 2017)
- 5% — किराये पर ली गई वातानुकूलित बस या वाहन (ठेका वाहन, टैक्सी नहीं) में यात्रियों को ले जाना, जब ITC न लिया गया हो। (31/2017-CT(R), प्रविष्टि 8(ii)(a), से 13 अक्टूबर 2017)
- 5% — वातानुकूलित मार्ग-बस (नियमित मार्ग पर चलने वाली, प्रति सीट किराये वाली बस) में यात्रियों को ले जाना, जब ITC न लिया गया हो। (31/2017-CT(R), प्रविष्टि 8(ii)(b), से 13 अक्टूबर 2017)
- 5% — रेडियो टैक्सी (नियंत्रण कक्ष से जुड़ी और GPS से निगरानी में रहने वाली टैक्सी) से यात्रियों को ले जाना, जब ITC न लिया गया हो। (31/2017-CT(R), प्रविष्टि 8(ii)(c), से 13 अक्टूबर 2017)
- 5% — सामान्य (इकॉनमी) श्रेणी की हवाई यात्रा पर GST 5% है, बशर्ते इस्तेमाल किए गए माल पर इनपुट कर प्रत्यय (ITC) न लिया जाए। (11/2017-CT(R), प्रविष्टि 8(iii), से 1 जुलाई 2017)
- 5% — क्षेत्रीय संपर्क योजना (उड़ान) वाले हवाई अड्डे से शुरू होने या वहाँ समाप्त होने वाली हवाई यात्रा पर GST 5% है, बशर्ते इस्तेमाल किए गए माल पर इनपुट कर प्रत्यय (ITC) न लिया जाए। (11/2017-CT(R), प्रविष्टि 8(iv), से 1 जुलाई 2017)
- 5% — जब कोई किराए पर ली गई (चार्टर) या गैर-अनुसूचित उड़ान सरकार द्वारा आयोजित धार्मिक तीर्थयात्रा पर तीर्थयात्रियों को ले जाती है, तो GST 5% है और माल पर इनपुट कर क्रेडिट नहीं मिलता। (27/2018-CT(R), प्रविष्टि 8(iva), से 1 जनवरी 2019)
- 5% — सीट-साझा आधार पर हेलीकॉप्टर से यात्रियों की यात्रा, जब उपयोग की गई वस्तुओं पर ITC न लिया गया हो। (7/2024-CT(R), प्रविष्टि 8(ivb), से 10 अक्टूबर 2024)
- 5% — यदि आप किराये में ईंधन का खर्च शामिल करके किसी भी वाहन में यात्रियों को ले जाते हैं, तो GST 5% है। यह दर तभी लागू है जब आप कोई इनपुट कर प्रत्यय (ITC) न लें — सिवाय उसी व्यवसाय के दूसरे लोगों से किराये पर लिए गए वाहनों पर सीमित प्रत्यय के। (15/2025-CT(R), प्रविष्टि 8(vi), से 22 सितंबर 2025)
- 5% — जब आप रज्जुमार्ग (रोपवे) से यात्रियों को ले जाते हैं और माल पर इनपुट कर क्रेडिट नहीं लेते, तो GST 5% है। (3/2022-CT(R), प्रविष्टि 8(via), से 18 जुलाई 2022)
GST नहीं (लागू छूट)
- शून्य — पूर्वोत्तर राज्यों या बागडोगरा से आने-जाने वाली सामान्य (इकॉनमी) श्रेणी की हवाई यात्रा, गैर-वातानुकूलित किराये की बसों (टैक्सी या पर्यटन यात्रा नहीं) और गैर-वातानुकूलित मार्ग-बसों पर GST नहीं; परंतु ऐप से बुक की गई बस या टैक्सी यात्रा इसमें शामिल नहीं। (4/2022-CT(R), प्रविष्टि 15, से 18 जुलाई 2022)
- शून्य — यह क्षेत्रीय संपर्क योजना के ऐसे हवाई अड्डे से आने-जाने वाली यात्री उड़ानों पर लागू है, जिसके लिए केंद्र सरकार व्यवहार्यता अंतर निधि देती है। हवाई अड्डे के शुरू होने से 3 वर्ष तक कोई GST नहीं लगता। (2/2018-CT(R), प्रविष्टि 16, से 25 जनवरी 2018)
- शून्य — बिना AC और प्रथम श्रेणी के अलावा रेल यात्रा, मेट्रो, मोनोरेल, ट्राम, अंतर्देशीय जलमार्ग और पर्यटन के लिए न चलने वाली सार्वजनिक नौकाओं पर कोई GST नहीं है। मीटर वाली टैक्सियों और ऑटो पर भी कोई GST नहीं है। लेकिन किसी अधिसूचित ऐप के माध्यम से आरक्षित ऑटो या टैक्सी इसमें शामिल नहीं हैं। (16/2021-CT(R), प्रविष्टि 17, से 1 जनवरी 2022)
GST कौन चुकाता है (रिवर्स चार्ज)
आज कोई रिवर्स-चार्ज प्रविष्टि इस सेवा पर लागू नहीं, इसलिए सेवा देने वाला बीजक पर GST लगाता है (फ़ॉरवर्ड चार्ज)।
1 जुलाई 2017 से अवधि-दर-अवधि
अधिसूचनाओं के दो बदलावों के बीच की हर अवधि, उस अवधि में इस सेवा पर लागू हर दर-प्रविष्टि के साथ। नीचे की तालिका में हर प्रविष्टि एक बार, उसकी शुरुआत और अंत के साथ है।
1 जुलाई 2017 – 21 अगस्त 2017
- 18% — ऊपर की मदों में शामिल न होने वाली अन्य यात्री परिवहन सेवाओं पर 18% GST है। (11/2017-CT(R), प्रविष्टि 8(vii), से 1 जुलाई 2017)
- 12% — इकोनॉमी श्रेणी के अलावा किसी भी श्रेणी में हवाई यात्रा पर, साथ ले जाए गए सामान सहित या उसके बिना, 12% GST है। (11/2017-CT(R), प्रविष्टि 8(v), से 1 जुलाई 2017)
- 5% — रेल के प्रथम श्रेणी या वातानुकूलित (AC) डिब्बे की यात्रा पर GST 5% है, बशर्ते इस्तेमाल किए गए माल पर मिले इनपुट कर प्रत्यय (ITC) का उपयोग यह GST चुकाने में न किया जाए। (11/2017-CT(R), प्रविष्टि 8(i), से 1 जुलाई 2017)
- 5% — यदि कोई वातानुकूलित (AC) अनुबंधित वाहन (किराये पर ली गई बस या गाड़ी, टैक्सी नहीं) यात्रियों को ले जाता है, तो GST 5% है, बशर्ते कोई इनपुट कर प्रत्यय (ITC) न लिया जाए। (11/2017-CT(R), प्रविष्टि 8(ii)(a), से 1 जुलाई 2017)
- 5% — यदि कोई वातानुकूलित (AC) मार्ग-वाहन (तय मार्ग पर चलने वाली और प्रति सीट टिकट देने वाली बस) यात्रियों को ले जाता है, तो GST 5% है, बशर्ते कोई इनपुट कर प्रत्यय (ITC) न लिया जाए। (11/2017-CT(R), प्रविष्टि 8(ii)(b), से 1 जुलाई 2017)
- 5% — यदि कोई रेडियो टैक्सी (नियंत्रण कार्यालय से जुड़ी और GPS से निगरानी वाली टैक्सी) यात्रियों को ले जाती है, तो GST 5% है, बशर्ते कोई इनपुट कर प्रत्यय (ITC) न लिया जाए। (11/2017-CT(R), प्रविष्टि 8(ii)(c), से 1 जुलाई 2017)
- 5% — सामान्य (इकॉनमी) श्रेणी की हवाई यात्रा पर GST 5% है, बशर्ते इस्तेमाल किए गए माल पर इनपुट कर प्रत्यय (ITC) न लिया जाए। (11/2017-CT(R), प्रविष्टि 8(iii), से 1 जुलाई 2017)
- 5% — क्षेत्रीय संपर्क योजना (उड़ान) वाले हवाई अड्डे से शुरू होने या वहाँ समाप्त होने वाली हवाई यात्रा पर GST 5% है, बशर्ते इस्तेमाल किए गए माल पर इनपुट कर प्रत्यय (ITC) न लिया जाए। (11/2017-CT(R), प्रविष्टि 8(iv), से 1 जुलाई 2017)
- 5% — यदि कोई टैक्सी किराये में ईंधन का खर्च शामिल करके यात्रियों को ले जाती है, तो GST 5% है, बशर्ते कोई इनपुट कर प्रत्यय (ITC) न लिया जाए। (11/2017-CT(R), प्रविष्टि 8(vi), से 1 जुलाई 2017)
- शून्य — पूर्वोत्तर राज्यों या बागडोगरा से आने-जाने वाली उड़ानों पर, बिना AC वाले किराये के वाहनों (रेडियो टैक्सी, पर्यटन या पूरी बुकिंग वाले वाहन नहीं) पर, और तय मार्गों पर चलने वाली बिना AC की बसों पर कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 15, से 1 जुलाई 2017)
- शून्य — क्षेत्रीय संपर्क (उड़ान) हवाई अड्डे से आने-जाने वाली जिन उड़ानों का भुगतान केंद्र सरकार व्यवहार्यता अंतर निधि के रूप में करती है, उन पर कोई GST नहीं है — केवल हवाई अड्डे के संचालन शुरू होने से एक वर्ष तक। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 16, से 1 जुलाई 2017)
- शून्य — प्रथम श्रेणी या AC के अलावा अन्य रेल यात्रा, मेट्रो, मोनोरेल, ट्राम, अंतर्देशीय जलमार्ग, पर्यटन के लिए न चलने वाली सार्वजनिक नौकाओं, मीटर वाली टैक्सियों और ऑटो (ई-रिक्शा सहित) पर कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 17, से 1 जुलाई 2017)
22 अगस्त 2017 – 12 अक्टूबर 2017
- 18% — ऊपर की मदों में शामिल न होने वाली अन्य यात्री परिवहन सेवाओं पर 18% GST है। (11/2017-CT(R), प्रविष्टि 8(vii), से 1 जुलाई 2017)
- 12% — इकोनॉमी श्रेणी के अलावा किसी भी श्रेणी में हवाई यात्रा पर, साथ ले जाए गए सामान सहित या उसके बिना, 12% GST है। (11/2017-CT(R), प्रविष्टि 8(v), से 1 जुलाई 2017)
- 12% — जब आप ईंधन की लागत सहित यात्रियों के लिए मोटर टैक्सी चलाते हैं और इनपुट कर क्रेडिट लेते हैं, तो GST 12% है। (20/2017-CT(R), प्रविष्टि 8(vi), से 22 अगस्त 2017)
- 5% — रेल के प्रथम श्रेणी या वातानुकूलित (AC) डिब्बे की यात्रा पर GST 5% है, बशर्ते इस्तेमाल किए गए माल पर मिले इनपुट कर प्रत्यय (ITC) का उपयोग यह GST चुकाने में न किया जाए। (11/2017-CT(R), प्रविष्टि 8(i), से 1 जुलाई 2017)
- 5% — यदि कोई वातानुकूलित (AC) अनुबंधित वाहन (किराये पर ली गई बस या गाड़ी, टैक्सी नहीं) यात्रियों को ले जाता है, तो GST 5% है, बशर्ते कोई इनपुट कर प्रत्यय (ITC) न लिया जाए। (11/2017-CT(R), प्रविष्टि 8(ii)(a), से 1 जुलाई 2017)
- 5% — यदि कोई वातानुकूलित (AC) मार्ग-वाहन (तय मार्ग पर चलने वाली और प्रति सीट टिकट देने वाली बस) यात्रियों को ले जाता है, तो GST 5% है, बशर्ते कोई इनपुट कर प्रत्यय (ITC) न लिया जाए। (11/2017-CT(R), प्रविष्टि 8(ii)(b), से 1 जुलाई 2017)
- 5% — यदि कोई रेडियो टैक्सी (नियंत्रण कार्यालय से जुड़ी और GPS से निगरानी वाली टैक्सी) यात्रियों को ले जाती है, तो GST 5% है, बशर्ते कोई इनपुट कर प्रत्यय (ITC) न लिया जाए। (11/2017-CT(R), प्रविष्टि 8(ii)(c), से 1 जुलाई 2017)
- 5% — सामान्य (इकॉनमी) श्रेणी की हवाई यात्रा पर GST 5% है, बशर्ते इस्तेमाल किए गए माल पर इनपुट कर प्रत्यय (ITC) न लिया जाए। (11/2017-CT(R), प्रविष्टि 8(iii), से 1 जुलाई 2017)
- 5% — क्षेत्रीय संपर्क योजना (उड़ान) वाले हवाई अड्डे से शुरू होने या वहाँ समाप्त होने वाली हवाई यात्रा पर GST 5% है, बशर्ते इस्तेमाल किए गए माल पर इनपुट कर प्रत्यय (ITC) न लिया जाए। (11/2017-CT(R), प्रविष्टि 8(iv), से 1 जुलाई 2017)
- 5% — जब आप ईंधन की लागत सहित यात्रियों के लिए मोटर टैक्सी चलाते हैं और इनपुट कर क्रेडिट नहीं लेते, तो GST 5% है। (20/2017-CT(R), प्रविष्टि 8(vi), से 22 अगस्त 2017)
- शून्य — पूर्वोत्तर राज्यों या बागडोगरा से आने-जाने वाली उड़ानों पर, बिना AC वाले किराये के वाहनों (रेडियो टैक्सी, पर्यटन या पूरी बुकिंग वाले वाहन नहीं) पर, और तय मार्गों पर चलने वाली बिना AC की बसों पर कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 15, से 1 जुलाई 2017)
- शून्य — क्षेत्रीय संपर्क (उड़ान) हवाई अड्डे से आने-जाने वाली जिन उड़ानों का भुगतान केंद्र सरकार व्यवहार्यता अंतर निधि के रूप में करती है, उन पर कोई GST नहीं है — केवल हवाई अड्डे के संचालन शुरू होने से एक वर्ष तक। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 16, से 1 जुलाई 2017)
- शून्य — प्रथम श्रेणी या AC के अलावा अन्य रेल यात्रा, मेट्रो, मोनोरेल, ट्राम, अंतर्देशीय जलमार्ग, पर्यटन के लिए न चलने वाली सार्वजनिक नौकाओं, मीटर वाली टैक्सियों और ऑटो (ई-रिक्शा सहित) पर कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 17, से 1 जुलाई 2017)
13 अक्टूबर 2017 – 24 जनवरी 2018
- 18% — ऊपर की मदों में शामिल न होने वाली अन्य यात्री परिवहन सेवाओं पर 18% GST है। (11/2017-CT(R), प्रविष्टि 8(vii), से 1 जुलाई 2017)
- 12% — इकोनॉमी श्रेणी के अलावा किसी भी श्रेणी में हवाई यात्रा पर, साथ ले जाए गए सामान सहित या उसके बिना, 12% GST है। (11/2017-CT(R), प्रविष्टि 8(v), से 1 जुलाई 2017)
- 12% — ऐसे वाहन में यात्रियों को ले जाना जिसके किराये में ईंधन शामिल हो, जब 5% वाली शर्त पूरी न हो, जैसे पूरा ITC लिया गया हो। (31/2017-CT(R), प्रविष्टि 8(vi), से 13 अक्टूबर 2017)
- 5% — रेल के प्रथम श्रेणी या वातानुकूलित (AC) डिब्बे की यात्रा पर GST 5% है, बशर्ते इस्तेमाल किए गए माल पर मिले इनपुट कर प्रत्यय (ITC) का उपयोग यह GST चुकाने में न किया जाए। (11/2017-CT(R), प्रविष्टि 8(i), से 1 जुलाई 2017)
- 5% — किराये पर ली गई वातानुकूलित बस या वाहन (ठेका वाहन, टैक्सी नहीं) में यात्रियों को ले जाना, जब ITC न लिया गया हो। (31/2017-CT(R), प्रविष्टि 8(ii)(a), से 13 अक्टूबर 2017)
- 5% — वातानुकूलित मार्ग-बस (नियमित मार्ग पर चलने वाली, प्रति सीट किराये वाली बस) में यात्रियों को ले जाना, जब ITC न लिया गया हो। (31/2017-CT(R), प्रविष्टि 8(ii)(b), से 13 अक्टूबर 2017)
- 5% — रेडियो टैक्सी (नियंत्रण कक्ष से जुड़ी और GPS से निगरानी में रहने वाली टैक्सी) से यात्रियों को ले जाना, जब ITC न लिया गया हो। (31/2017-CT(R), प्रविष्टि 8(ii)(c), से 13 अक्टूबर 2017)
- 5% — सामान्य (इकॉनमी) श्रेणी की हवाई यात्रा पर GST 5% है, बशर्ते इस्तेमाल किए गए माल पर इनपुट कर प्रत्यय (ITC) न लिया जाए। (11/2017-CT(R), प्रविष्टि 8(iii), से 1 जुलाई 2017)
- 5% — क्षेत्रीय संपर्क योजना (उड़ान) वाले हवाई अड्डे से शुरू होने या वहाँ समाप्त होने वाली हवाई यात्रा पर GST 5% है, बशर्ते इस्तेमाल किए गए माल पर इनपुट कर प्रत्यय (ITC) न लिया जाए। (11/2017-CT(R), प्रविष्टि 8(iv), से 1 जुलाई 2017)
- 5% — ऐसे वाहन में यात्रियों को ले जाना जिसके किराये में ईंधन का खर्च शामिल हो, और दूसरे संचालकों से वाहन किराये पर लेने के अलावा किसी पर ITC न लिया गया हो। (31/2017-CT(R), प्रविष्टि 8(vi), से 13 अक्टूबर 2017)
- शून्य — पूर्वोत्तर राज्यों या बागडोगरा से आने-जाने वाली उड़ानों पर, बिना AC वाले किराये के वाहनों (रेडियो टैक्सी, पर्यटन या पूरी बुकिंग वाले वाहन नहीं) पर, और तय मार्गों पर चलने वाली बिना AC की बसों पर कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 15, से 1 जुलाई 2017)
- शून्य — क्षेत्रीय संपर्क (उड़ान) हवाई अड्डे से आने-जाने वाली जिन उड़ानों का भुगतान केंद्र सरकार व्यवहार्यता अंतर निधि के रूप में करती है, उन पर कोई GST नहीं है — केवल हवाई अड्डे के संचालन शुरू होने से एक वर्ष तक। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 16, से 1 जुलाई 2017)
- शून्य — प्रथम श्रेणी या AC के अलावा अन्य रेल यात्रा, मेट्रो, मोनोरेल, ट्राम, अंतर्देशीय जलमार्ग, पर्यटन के लिए न चलने वाली सार्वजनिक नौकाओं, मीटर वाली टैक्सियों और ऑटो (ई-रिक्शा सहित) पर कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 17, से 1 जुलाई 2017)
25 जनवरी 2018 – 31 दिसंबर 2018
- 18% — ऊपर की मदों में शामिल न होने वाली अन्य यात्री परिवहन सेवाओं पर 18% GST है। (11/2017-CT(R), प्रविष्टि 8(vii), से 1 जुलाई 2017)
- 12% — इकोनॉमी श्रेणी के अलावा किसी भी श्रेणी में हवाई यात्रा पर, साथ ले जाए गए सामान सहित या उसके बिना, 12% GST है। (11/2017-CT(R), प्रविष्टि 8(v), से 1 जुलाई 2017)
- 12% — ऐसे वाहन में यात्रियों को ले जाना जिसके किराये में ईंधन शामिल हो, जब 5% वाली शर्त पूरी न हो, जैसे पूरा ITC लिया गया हो। (31/2017-CT(R), प्रविष्टि 8(vi), से 13 अक्टूबर 2017)
- 5% — रेल के प्रथम श्रेणी या वातानुकूलित (AC) डिब्बे की यात्रा पर GST 5% है, बशर्ते इस्तेमाल किए गए माल पर मिले इनपुट कर प्रत्यय (ITC) का उपयोग यह GST चुकाने में न किया जाए। (11/2017-CT(R), प्रविष्टि 8(i), से 1 जुलाई 2017)
- 5% — किराये पर ली गई वातानुकूलित बस या वाहन (ठेका वाहन, टैक्सी नहीं) में यात्रियों को ले जाना, जब ITC न लिया गया हो। (31/2017-CT(R), प्रविष्टि 8(ii)(a), से 13 अक्टूबर 2017)
- 5% — वातानुकूलित मार्ग-बस (नियमित मार्ग पर चलने वाली, प्रति सीट किराये वाली बस) में यात्रियों को ले जाना, जब ITC न लिया गया हो। (31/2017-CT(R), प्रविष्टि 8(ii)(b), से 13 अक्टूबर 2017)
- 5% — रेडियो टैक्सी (नियंत्रण कक्ष से जुड़ी और GPS से निगरानी में रहने वाली टैक्सी) से यात्रियों को ले जाना, जब ITC न लिया गया हो। (31/2017-CT(R), प्रविष्टि 8(ii)(c), से 13 अक्टूबर 2017)
- 5% — सामान्य (इकॉनमी) श्रेणी की हवाई यात्रा पर GST 5% है, बशर्ते इस्तेमाल किए गए माल पर इनपुट कर प्रत्यय (ITC) न लिया जाए। (11/2017-CT(R), प्रविष्टि 8(iii), से 1 जुलाई 2017)
- 5% — क्षेत्रीय संपर्क योजना (उड़ान) वाले हवाई अड्डे से शुरू होने या वहाँ समाप्त होने वाली हवाई यात्रा पर GST 5% है, बशर्ते इस्तेमाल किए गए माल पर इनपुट कर प्रत्यय (ITC) न लिया जाए। (11/2017-CT(R), प्रविष्टि 8(iv), से 1 जुलाई 2017)
- 5% — ऐसे वाहन में यात्रियों को ले जाना जिसके किराये में ईंधन का खर्च शामिल हो, और दूसरे संचालकों से वाहन किराये पर लेने के अलावा किसी पर ITC न लिया गया हो। (31/2017-CT(R), प्रविष्टि 8(vi), से 13 अक्टूबर 2017)
- शून्य — पूर्वोत्तर राज्यों या बागडोगरा से आने-जाने वाली उड़ानों पर, बिना AC वाले किराये के वाहनों (रेडियो टैक्सी, पर्यटन या पूरी बुकिंग वाले वाहन नहीं) पर, और तय मार्गों पर चलने वाली बिना AC की बसों पर कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 15, से 1 जुलाई 2017)
- शून्य — यह क्षेत्रीय संपर्क योजना के ऐसे हवाई अड्डे से आने-जाने वाली यात्री उड़ानों पर लागू है, जिसके लिए केंद्र सरकार व्यवहार्यता अंतर निधि देती है। हवाई अड्डे के शुरू होने से 3 वर्ष तक कोई GST नहीं लगता। (2/2018-CT(R), प्रविष्टि 16, से 25 जनवरी 2018)
- शून्य — प्रथम श्रेणी या AC के अलावा अन्य रेल यात्रा, मेट्रो, मोनोरेल, ट्राम, अंतर्देशीय जलमार्ग, पर्यटन के लिए न चलने वाली सार्वजनिक नौकाओं, मीटर वाली टैक्सियों और ऑटो (ई-रिक्शा सहित) पर कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 17, से 1 जुलाई 2017)
1 जनवरी 2019 – 31 दिसंबर 2021
- 18% — ऊपर की मदों में शामिल न होने वाली अन्य यात्री परिवहन सेवाओं पर 18% GST है। (27/2018-CT(R), प्रविष्टि 8(vii), से 1 जनवरी 2019)
- 12% — इकोनॉमी श्रेणी के अलावा किसी भी श्रेणी में हवाई यात्रा पर, साथ ले जाए गए सामान सहित या उसके बिना, 12% GST है। (11/2017-CT(R), प्रविष्टि 8(v), से 1 जुलाई 2017)
- 12% — ऐसे वाहन में यात्रियों को ले जाना जिसके किराये में ईंधन शामिल हो, जब 5% वाली शर्त पूरी न हो, जैसे पूरा ITC लिया गया हो। (31/2017-CT(R), प्रविष्टि 8(vi), से 13 अक्टूबर 2017)
- 5% — रेल के प्रथम श्रेणी या वातानुकूलित (AC) डिब्बे की यात्रा पर GST 5% है, बशर्ते इस्तेमाल किए गए माल पर मिले इनपुट कर प्रत्यय (ITC) का उपयोग यह GST चुकाने में न किया जाए। (11/2017-CT(R), प्रविष्टि 8(i), से 1 जुलाई 2017)
- 5% — किराये पर ली गई वातानुकूलित बस या वाहन (ठेका वाहन, टैक्सी नहीं) में यात्रियों को ले जाना, जब ITC न लिया गया हो। (31/2017-CT(R), प्रविष्टि 8(ii)(a), से 13 अक्टूबर 2017)
- 5% — वातानुकूलित मार्ग-बस (नियमित मार्ग पर चलने वाली, प्रति सीट किराये वाली बस) में यात्रियों को ले जाना, जब ITC न लिया गया हो। (31/2017-CT(R), प्रविष्टि 8(ii)(b), से 13 अक्टूबर 2017)
- 5% — रेडियो टैक्सी (नियंत्रण कक्ष से जुड़ी और GPS से निगरानी में रहने वाली टैक्सी) से यात्रियों को ले जाना, जब ITC न लिया गया हो। (31/2017-CT(R), प्रविष्टि 8(ii)(c), से 13 अक्टूबर 2017)
- 5% — सामान्य (इकॉनमी) श्रेणी की हवाई यात्रा पर GST 5% है, बशर्ते इस्तेमाल किए गए माल पर इनपुट कर प्रत्यय (ITC) न लिया जाए। (11/2017-CT(R), प्रविष्टि 8(iii), से 1 जुलाई 2017)
- 5% — क्षेत्रीय संपर्क योजना (उड़ान) वाले हवाई अड्डे से शुरू होने या वहाँ समाप्त होने वाली हवाई यात्रा पर GST 5% है, बशर्ते इस्तेमाल किए गए माल पर इनपुट कर प्रत्यय (ITC) न लिया जाए। (11/2017-CT(R), प्रविष्टि 8(iv), से 1 जुलाई 2017)
- 5% — जब कोई किराए पर ली गई (चार्टर) या गैर-अनुसूचित उड़ान सरकार द्वारा आयोजित धार्मिक तीर्थयात्रा पर तीर्थयात्रियों को ले जाती है, तो GST 5% है और माल पर इनपुट कर क्रेडिट नहीं मिलता। (27/2018-CT(R), प्रविष्टि 8(iva), से 1 जनवरी 2019)
- 5% — ऐसे वाहन में यात्रियों को ले जाना जिसके किराये में ईंधन का खर्च शामिल हो, और दूसरे संचालकों से वाहन किराये पर लेने के अलावा किसी पर ITC न लिया गया हो। (31/2017-CT(R), प्रविष्टि 8(vi), से 13 अक्टूबर 2017)
- शून्य — पूर्वोत्तर राज्यों या बागडोगरा से आने-जाने वाली उड़ानों पर, बिना AC वाले किराये के वाहनों (रेडियो टैक्सी, पर्यटन या पूरी बुकिंग वाले वाहन नहीं) पर, और तय मार्गों पर चलने वाली बिना AC की बसों पर कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 15, से 1 जुलाई 2017)
- शून्य — यह क्षेत्रीय संपर्क योजना के ऐसे हवाई अड्डे से आने-जाने वाली यात्री उड़ानों पर लागू है, जिसके लिए केंद्र सरकार व्यवहार्यता अंतर निधि देती है। हवाई अड्डे के शुरू होने से 3 वर्ष तक कोई GST नहीं लगता। (2/2018-CT(R), प्रविष्टि 16, से 25 जनवरी 2018)
- शून्य — प्रथम श्रेणी या AC के अलावा अन्य रेल यात्रा, मेट्रो, मोनोरेल, ट्राम, अंतर्देशीय जलमार्ग, पर्यटन के लिए न चलने वाली सार्वजनिक नौकाओं, मीटर वाली टैक्सियों और ऑटो (ई-रिक्शा सहित) पर कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 17, से 1 जुलाई 2017)
1 जनवरी 2022 – 17 जुलाई 2022
- 18% — ऊपर की मदों में शामिल न होने वाली अन्य यात्री परिवहन सेवाओं पर 18% GST है। (27/2018-CT(R), प्रविष्टि 8(vii), से 1 जनवरी 2019)
- 12% — इकोनॉमी श्रेणी के अलावा किसी भी श्रेणी में हवाई यात्रा पर, साथ ले जाए गए सामान सहित या उसके बिना, 12% GST है। (11/2017-CT(R), प्रविष्टि 8(v), से 1 जुलाई 2017)
- 12% — ऐसे वाहन में यात्रियों को ले जाना जिसके किराये में ईंधन शामिल हो, जब 5% वाली शर्त पूरी न हो, जैसे पूरा ITC लिया गया हो। (31/2017-CT(R), प्रविष्टि 8(vi), से 13 अक्टूबर 2017)
- 5% — रेल के प्रथम श्रेणी या वातानुकूलित (AC) डिब्बे की यात्रा पर GST 5% है, बशर्ते इस्तेमाल किए गए माल पर मिले इनपुट कर प्रत्यय (ITC) का उपयोग यह GST चुकाने में न किया जाए। (11/2017-CT(R), प्रविष्टि 8(i), से 1 जुलाई 2017)
- 5% — किराये पर ली गई वातानुकूलित बस या वाहन (ठेका वाहन, टैक्सी नहीं) में यात्रियों को ले जाना, जब ITC न लिया गया हो। (31/2017-CT(R), प्रविष्टि 8(ii)(a), से 13 अक्टूबर 2017)
- 5% — वातानुकूलित मार्ग-बस (नियमित मार्ग पर चलने वाली, प्रति सीट किराये वाली बस) में यात्रियों को ले जाना, जब ITC न लिया गया हो। (31/2017-CT(R), प्रविष्टि 8(ii)(b), से 13 अक्टूबर 2017)
- 5% — रेडियो टैक्सी (नियंत्रण कक्ष से जुड़ी और GPS से निगरानी में रहने वाली टैक्सी) से यात्रियों को ले जाना, जब ITC न लिया गया हो। (31/2017-CT(R), प्रविष्टि 8(ii)(c), से 13 अक्टूबर 2017)
- 5% — सामान्य (इकॉनमी) श्रेणी की हवाई यात्रा पर GST 5% है, बशर्ते इस्तेमाल किए गए माल पर इनपुट कर प्रत्यय (ITC) न लिया जाए। (11/2017-CT(R), प्रविष्टि 8(iii), से 1 जुलाई 2017)
- 5% — क्षेत्रीय संपर्क योजना (उड़ान) वाले हवाई अड्डे से शुरू होने या वहाँ समाप्त होने वाली हवाई यात्रा पर GST 5% है, बशर्ते इस्तेमाल किए गए माल पर इनपुट कर प्रत्यय (ITC) न लिया जाए। (11/2017-CT(R), प्रविष्टि 8(iv), से 1 जुलाई 2017)
- 5% — जब कोई किराए पर ली गई (चार्टर) या गैर-अनुसूचित उड़ान सरकार द्वारा आयोजित धार्मिक तीर्थयात्रा पर तीर्थयात्रियों को ले जाती है, तो GST 5% है और माल पर इनपुट कर क्रेडिट नहीं मिलता। (27/2018-CT(R), प्रविष्टि 8(iva), से 1 जनवरी 2019)
- 5% — ऐसे वाहन में यात्रियों को ले जाना जिसके किराये में ईंधन का खर्च शामिल हो, और दूसरे संचालकों से वाहन किराये पर लेने के अलावा किसी पर ITC न लिया गया हो। (31/2017-CT(R), प्रविष्टि 8(vi), से 13 अक्टूबर 2017)
- शून्य — पूर्वोत्तर या बागडोगरा से आने-जाने वाली उड़ानों, बिना AC वाले किराये के वाहनों (रेडियो टैक्सी, पर्यटक या पूरी बुकिंग वाले वाहन नहीं) और बिना AC की मार्ग बसों पर कोई GST नहीं है। किसी अधिसूचित ऐप के माध्यम से आरक्षित वाहन और बसें इसमें शामिल नहीं हैं। (16/2021-CT(R), प्रविष्टि 15, से 1 जनवरी 2022)
- शून्य — यह क्षेत्रीय संपर्क योजना के ऐसे हवाई अड्डे से आने-जाने वाली यात्री उड़ानों पर लागू है, जिसके लिए केंद्र सरकार व्यवहार्यता अंतर निधि देती है। हवाई अड्डे के शुरू होने से 3 वर्ष तक कोई GST नहीं लगता। (2/2018-CT(R), प्रविष्टि 16, से 25 जनवरी 2018)
- शून्य — बिना AC और प्रथम श्रेणी के अलावा रेल यात्रा, मेट्रो, मोनोरेल, ट्राम, अंतर्देशीय जलमार्ग और पर्यटन के लिए न चलने वाली सार्वजनिक नौकाओं पर कोई GST नहीं है। मीटर वाली टैक्सियों और ऑटो पर भी कोई GST नहीं है। लेकिन किसी अधिसूचित ऐप के माध्यम से आरक्षित ऑटो या टैक्सी इसमें शामिल नहीं हैं। (16/2021-CT(R), प्रविष्टि 17, से 1 जनवरी 2022)
18 जुलाई 2022 – 19 अक्टूबर 2023
- 18% — ऊपर की मदों में शामिल न होने वाली अन्य यात्री परिवहन सेवाओं पर 18% GST है। (3/2022-CT(R), प्रविष्टि 8(vii), से 18 जुलाई 2022)
- 12% — इकोनॉमी श्रेणी के अलावा किसी भी श्रेणी में हवाई यात्रा पर, साथ ले जाए गए सामान सहित या उसके बिना, 12% GST है। (11/2017-CT(R), प्रविष्टि 8(v), से 1 जुलाई 2017)
- 12% — ऐसे वाहन में यात्रियों को ले जाना जिसके किराये में ईंधन शामिल हो, जब 5% वाली शर्त पूरी न हो, जैसे पूरा ITC लिया गया हो। (31/2017-CT(R), प्रविष्टि 8(vi), से 13 अक्टूबर 2017)
- 5% — रेल के प्रथम श्रेणी या वातानुकूलित (AC) डिब्बे की यात्रा पर GST 5% है, बशर्ते इस्तेमाल किए गए माल पर मिले इनपुट कर प्रत्यय (ITC) का उपयोग यह GST चुकाने में न किया जाए। (11/2017-CT(R), प्रविष्टि 8(i), से 1 जुलाई 2017)
- 5% — किराये पर ली गई वातानुकूलित बस या वाहन (ठेका वाहन, टैक्सी नहीं) में यात्रियों को ले जाना, जब ITC न लिया गया हो। (31/2017-CT(R), प्रविष्टि 8(ii)(a), से 13 अक्टूबर 2017)
- 5% — वातानुकूलित मार्ग-बस (नियमित मार्ग पर चलने वाली, प्रति सीट किराये वाली बस) में यात्रियों को ले जाना, जब ITC न लिया गया हो। (31/2017-CT(R), प्रविष्टि 8(ii)(b), से 13 अक्टूबर 2017)
- 5% — रेडियो टैक्सी (नियंत्रण कक्ष से जुड़ी और GPS से निगरानी में रहने वाली टैक्सी) से यात्रियों को ले जाना, जब ITC न लिया गया हो। (31/2017-CT(R), प्रविष्टि 8(ii)(c), से 13 अक्टूबर 2017)
- 5% — सामान्य (इकॉनमी) श्रेणी की हवाई यात्रा पर GST 5% है, बशर्ते इस्तेमाल किए गए माल पर इनपुट कर प्रत्यय (ITC) न लिया जाए। (11/2017-CT(R), प्रविष्टि 8(iii), से 1 जुलाई 2017)
- 5% — क्षेत्रीय संपर्क योजना (उड़ान) वाले हवाई अड्डे से शुरू होने या वहाँ समाप्त होने वाली हवाई यात्रा पर GST 5% है, बशर्ते इस्तेमाल किए गए माल पर इनपुट कर प्रत्यय (ITC) न लिया जाए। (11/2017-CT(R), प्रविष्टि 8(iv), से 1 जुलाई 2017)
- 5% — जब कोई किराए पर ली गई (चार्टर) या गैर-अनुसूचित उड़ान सरकार द्वारा आयोजित धार्मिक तीर्थयात्रा पर तीर्थयात्रियों को ले जाती है, तो GST 5% है और माल पर इनपुट कर क्रेडिट नहीं मिलता। (27/2018-CT(R), प्रविष्टि 8(iva), से 1 जनवरी 2019)
- 5% — ऐसे वाहन में यात्रियों को ले जाना जिसके किराये में ईंधन का खर्च शामिल हो, और दूसरे संचालकों से वाहन किराये पर लेने के अलावा किसी पर ITC न लिया गया हो। (31/2017-CT(R), प्रविष्टि 8(vi), से 13 अक्टूबर 2017)
- 5% — जब आप रज्जुमार्ग (रोपवे) से यात्रियों को ले जाते हैं और माल पर इनपुट कर क्रेडिट नहीं लेते, तो GST 5% है। (3/2022-CT(R), प्रविष्टि 8(via), से 18 जुलाई 2022)
- शून्य — पूर्वोत्तर राज्यों या बागडोगरा से आने-जाने वाली सामान्य (इकॉनमी) श्रेणी की हवाई यात्रा, गैर-वातानुकूलित किराये की बसों (टैक्सी या पर्यटन यात्रा नहीं) और गैर-वातानुकूलित मार्ग-बसों पर GST नहीं; परंतु ऐप से बुक की गई बस या टैक्सी यात्रा इसमें शामिल नहीं। (4/2022-CT(R), प्रविष्टि 15, से 18 जुलाई 2022)
- शून्य — यह क्षेत्रीय संपर्क योजना के ऐसे हवाई अड्डे से आने-जाने वाली यात्री उड़ानों पर लागू है, जिसके लिए केंद्र सरकार व्यवहार्यता अंतर निधि देती है। हवाई अड्डे के शुरू होने से 3 वर्ष तक कोई GST नहीं लगता। (2/2018-CT(R), प्रविष्टि 16, से 25 जनवरी 2018)
- शून्य — बिना AC और प्रथम श्रेणी के अलावा रेल यात्रा, मेट्रो, मोनोरेल, ट्राम, अंतर्देशीय जलमार्ग और पर्यटन के लिए न चलने वाली सार्वजनिक नौकाओं पर कोई GST नहीं है। मीटर वाली टैक्सियों और ऑटो पर भी कोई GST नहीं है। लेकिन किसी अधिसूचित ऐप के माध्यम से आरक्षित ऑटो या टैक्सी इसमें शामिल नहीं हैं। (16/2021-CT(R), प्रविष्टि 17, से 1 जनवरी 2022)
20 अक्टूबर 2023 – 9 अक्टूबर 2024
- 18% — ऊपर की मदों में शामिल न होने वाली अन्य यात्री परिवहन सेवाओं पर 18% GST है। (3/2022-CT(R), प्रविष्टि 8(vii), से 18 जुलाई 2022)
- 12% — इकोनॉमी श्रेणी के अलावा किसी भी श्रेणी में हवाई यात्रा पर, साथ ले जाए गए सामान सहित या उसके बिना, 12% GST है। (11/2017-CT(R), प्रविष्टि 8(v), से 1 जुलाई 2017)
- 12% — यदि आप किराये में ईंधन का खर्च शामिल करके किसी भी वाहन में यात्रियों को ले जाते हैं और 5% दर वाली "कोई इनपुट कर प्रत्यय (ITC) नहीं" की शर्त पूरी नहीं करते, तो GST 12% है। (12/2023-CT(R), प्रविष्टि 8(vi), से 20 अक्टूबर 2023)
- 5% — रेल के प्रथम श्रेणी या वातानुकूलित (AC) डिब्बे की यात्रा पर GST 5% है, बशर्ते इस्तेमाल किए गए माल पर मिले इनपुट कर प्रत्यय (ITC) का उपयोग यह GST चुकाने में न किया जाए। (11/2017-CT(R), प्रविष्टि 8(i), से 1 जुलाई 2017)
- 5% — किराये पर ली गई वातानुकूलित बस या वाहन (ठेका वाहन, टैक्सी नहीं) में यात्रियों को ले जाना, जब ITC न लिया गया हो। (31/2017-CT(R), प्रविष्टि 8(ii)(a), से 13 अक्टूबर 2017)
- 5% — वातानुकूलित मार्ग-बस (नियमित मार्ग पर चलने वाली, प्रति सीट किराये वाली बस) में यात्रियों को ले जाना, जब ITC न लिया गया हो। (31/2017-CT(R), प्रविष्टि 8(ii)(b), से 13 अक्टूबर 2017)
- 5% — रेडियो टैक्सी (नियंत्रण कक्ष से जुड़ी और GPS से निगरानी में रहने वाली टैक्सी) से यात्रियों को ले जाना, जब ITC न लिया गया हो। (31/2017-CT(R), प्रविष्टि 8(ii)(c), से 13 अक्टूबर 2017)
- 5% — सामान्य (इकॉनमी) श्रेणी की हवाई यात्रा पर GST 5% है, बशर्ते इस्तेमाल किए गए माल पर इनपुट कर प्रत्यय (ITC) न लिया जाए। (11/2017-CT(R), प्रविष्टि 8(iii), से 1 जुलाई 2017)
- 5% — क्षेत्रीय संपर्क योजना (उड़ान) वाले हवाई अड्डे से शुरू होने या वहाँ समाप्त होने वाली हवाई यात्रा पर GST 5% है, बशर्ते इस्तेमाल किए गए माल पर इनपुट कर प्रत्यय (ITC) न लिया जाए। (11/2017-CT(R), प्रविष्टि 8(iv), से 1 जुलाई 2017)
- 5% — जब कोई किराए पर ली गई (चार्टर) या गैर-अनुसूचित उड़ान सरकार द्वारा आयोजित धार्मिक तीर्थयात्रा पर तीर्थयात्रियों को ले जाती है, तो GST 5% है और माल पर इनपुट कर क्रेडिट नहीं मिलता। (27/2018-CT(R), प्रविष्टि 8(iva), से 1 जनवरी 2019)
- 5% — यदि आप किराये में ईंधन का खर्च शामिल करके किसी भी वाहन में यात्रियों को ले जाते हैं, तो GST 5% है। यह दर तभी लागू है जब आप कोई इनपुट कर प्रत्यय (ITC) न लें — सिवाय उसी व्यवसाय के दूसरे लोगों से किराये पर लिए गए वाहनों पर सीमित प्रत्यय के। (12/2023-CT(R), प्रविष्टि 8(vi), से 20 अक्टूबर 2023)
- 5% — जब आप रज्जुमार्ग (रोपवे) से यात्रियों को ले जाते हैं और माल पर इनपुट कर क्रेडिट नहीं लेते, तो GST 5% है। (3/2022-CT(R), प्रविष्टि 8(via), से 18 जुलाई 2022)
- शून्य — पूर्वोत्तर राज्यों या बागडोगरा से आने-जाने वाली सामान्य (इकॉनमी) श्रेणी की हवाई यात्रा, गैर-वातानुकूलित किराये की बसों (टैक्सी या पर्यटन यात्रा नहीं) और गैर-वातानुकूलित मार्ग-बसों पर GST नहीं; परंतु ऐप से बुक की गई बस या टैक्सी यात्रा इसमें शामिल नहीं। (4/2022-CT(R), प्रविष्टि 15, से 18 जुलाई 2022)
- शून्य — यह क्षेत्रीय संपर्क योजना के ऐसे हवाई अड्डे से आने-जाने वाली यात्री उड़ानों पर लागू है, जिसके लिए केंद्र सरकार व्यवहार्यता अंतर निधि देती है। हवाई अड्डे के शुरू होने से 3 वर्ष तक कोई GST नहीं लगता। (2/2018-CT(R), प्रविष्टि 16, से 25 जनवरी 2018)
- शून्य — बिना AC और प्रथम श्रेणी के अलावा रेल यात्रा, मेट्रो, मोनोरेल, ट्राम, अंतर्देशीय जलमार्ग और पर्यटन के लिए न चलने वाली सार्वजनिक नौकाओं पर कोई GST नहीं है। मीटर वाली टैक्सियों और ऑटो पर भी कोई GST नहीं है। लेकिन किसी अधिसूचित ऐप के माध्यम से आरक्षित ऑटो या टैक्सी इसमें शामिल नहीं हैं। (16/2021-CT(R), प्रविष्टि 17, से 1 जनवरी 2022)
10 अक्टूबर 2024 – 21 सितंबर 2025
- 18% — ऊपर की मदों में शामिल न होने वाली अन्य यात्री परिवहन सेवाओं पर 18% GST है। (7/2024-CT(R), प्रविष्टि 8(vii), से 10 अक्टूबर 2024)
- 12% — इकोनॉमी श्रेणी के अलावा किसी भी श्रेणी में हवाई यात्रा पर, साथ ले जाए गए सामान सहित या उसके बिना, 12% GST है। (11/2017-CT(R), प्रविष्टि 8(v), से 1 जुलाई 2017)
- 12% — यदि आप किराये में ईंधन का खर्च शामिल करके किसी भी वाहन में यात्रियों को ले जाते हैं और 5% दर वाली "कोई इनपुट कर प्रत्यय (ITC) नहीं" की शर्त पूरी नहीं करते, तो GST 12% है। (12/2023-CT(R), प्रविष्टि 8(vi), से 20 अक्टूबर 2023)
- 5% — रेल के प्रथम श्रेणी या वातानुकूलित (AC) डिब्बे की यात्रा पर GST 5% है, बशर्ते इस्तेमाल किए गए माल पर मिले इनपुट कर प्रत्यय (ITC) का उपयोग यह GST चुकाने में न किया जाए। (11/2017-CT(R), प्रविष्टि 8(i), से 1 जुलाई 2017)
- 5% — किराये पर ली गई वातानुकूलित बस या वाहन (ठेका वाहन, टैक्सी नहीं) में यात्रियों को ले जाना, जब ITC न लिया गया हो। (31/2017-CT(R), प्रविष्टि 8(ii)(a), से 13 अक्टूबर 2017)
- 5% — वातानुकूलित मार्ग-बस (नियमित मार्ग पर चलने वाली, प्रति सीट किराये वाली बस) में यात्रियों को ले जाना, जब ITC न लिया गया हो। (31/2017-CT(R), प्रविष्टि 8(ii)(b), से 13 अक्टूबर 2017)
- 5% — रेडियो टैक्सी (नियंत्रण कक्ष से जुड़ी और GPS से निगरानी में रहने वाली टैक्सी) से यात्रियों को ले जाना, जब ITC न लिया गया हो। (31/2017-CT(R), प्रविष्टि 8(ii)(c), से 13 अक्टूबर 2017)
- 5% — सामान्य (इकॉनमी) श्रेणी की हवाई यात्रा पर GST 5% है, बशर्ते इस्तेमाल किए गए माल पर इनपुट कर प्रत्यय (ITC) न लिया जाए। (11/2017-CT(R), प्रविष्टि 8(iii), से 1 जुलाई 2017)
- 5% — क्षेत्रीय संपर्क योजना (उड़ान) वाले हवाई अड्डे से शुरू होने या वहाँ समाप्त होने वाली हवाई यात्रा पर GST 5% है, बशर्ते इस्तेमाल किए गए माल पर इनपुट कर प्रत्यय (ITC) न लिया जाए। (11/2017-CT(R), प्रविष्टि 8(iv), से 1 जुलाई 2017)
- 5% — जब कोई किराए पर ली गई (चार्टर) या गैर-अनुसूचित उड़ान सरकार द्वारा आयोजित धार्मिक तीर्थयात्रा पर तीर्थयात्रियों को ले जाती है, तो GST 5% है और माल पर इनपुट कर क्रेडिट नहीं मिलता। (27/2018-CT(R), प्रविष्टि 8(iva), से 1 जनवरी 2019)
- 5% — सीट-साझा आधार पर हेलीकॉप्टर से यात्रियों की यात्रा, जब उपयोग की गई वस्तुओं पर ITC न लिया गया हो। (7/2024-CT(R), प्रविष्टि 8(ivb), से 10 अक्टूबर 2024)
- 5% — यदि आप किराये में ईंधन का खर्च शामिल करके किसी भी वाहन में यात्रियों को ले जाते हैं, तो GST 5% है। यह दर तभी लागू है जब आप कोई इनपुट कर प्रत्यय (ITC) न लें — सिवाय उसी व्यवसाय के दूसरे लोगों से किराये पर लिए गए वाहनों पर सीमित प्रत्यय के। (12/2023-CT(R), प्रविष्टि 8(vi), से 20 अक्टूबर 2023)
- 5% — जब आप रज्जुमार्ग (रोपवे) से यात्रियों को ले जाते हैं और माल पर इनपुट कर क्रेडिट नहीं लेते, तो GST 5% है। (3/2022-CT(R), प्रविष्टि 8(via), से 18 जुलाई 2022)
- शून्य — पूर्वोत्तर राज्यों या बागडोगरा से आने-जाने वाली सामान्य (इकॉनमी) श्रेणी की हवाई यात्रा, गैर-वातानुकूलित किराये की बसों (टैक्सी या पर्यटन यात्रा नहीं) और गैर-वातानुकूलित मार्ग-बसों पर GST नहीं; परंतु ऐप से बुक की गई बस या टैक्सी यात्रा इसमें शामिल नहीं। (4/2022-CT(R), प्रविष्टि 15, से 18 जुलाई 2022)
- शून्य — यह क्षेत्रीय संपर्क योजना के ऐसे हवाई अड्डे से आने-जाने वाली यात्री उड़ानों पर लागू है, जिसके लिए केंद्र सरकार व्यवहार्यता अंतर निधि देती है। हवाई अड्डे के शुरू होने से 3 वर्ष तक कोई GST नहीं लगता। (2/2018-CT(R), प्रविष्टि 16, से 25 जनवरी 2018)
- शून्य — बिना AC और प्रथम श्रेणी के अलावा रेल यात्रा, मेट्रो, मोनोरेल, ट्राम, अंतर्देशीय जलमार्ग और पर्यटन के लिए न चलने वाली सार्वजनिक नौकाओं पर कोई GST नहीं है। मीटर वाली टैक्सियों और ऑटो पर भी कोई GST नहीं है। लेकिन किसी अधिसूचित ऐप के माध्यम से आरक्षित ऑटो या टैक्सी इसमें शामिल नहीं हैं। (16/2021-CT(R), प्रविष्टि 17, से 1 जनवरी 2022)
22 सितंबर 2025 – लागू
- 18% — इकोनॉमी श्रेणी के अलावा किसी भी श्रेणी में हवाई यात्रा पर, साथ ले जाए गए सामान सहित या उसके बिना, 18% GST है। (15/2025-CT(R), प्रविष्टि 8(v), से 22 सितंबर 2025)
- 18% — यदि आप किराये में ईंधन का खर्च शामिल करके किसी भी वाहन में यात्रियों को ले जाते हैं और 5% दर वाली "कोई इनपुट कर प्रत्यय (ITC) नहीं" की शर्त पूरी नहीं करते, तो GST 18% है। (15/2025-CT(R), प्रविष्टि 8(vi), से 22 सितंबर 2025)
- 18% — ऊपर की मदों में शामिल न होने वाली अन्य यात्री परिवहन सेवाओं पर 18% GST है। (7/2024-CT(R), प्रविष्टि 8(vii), से 10 अक्टूबर 2024)
- 5% — रेल के प्रथम श्रेणी या वातानुकूलित (AC) डिब्बे की यात्रा पर GST 5% है, बशर्ते इस्तेमाल किए गए माल पर मिले इनपुट कर प्रत्यय (ITC) का उपयोग यह GST चुकाने में न किया जाए। (11/2017-CT(R), प्रविष्टि 8(i), से 1 जुलाई 2017)
- 5% — किराये पर ली गई वातानुकूलित बस या वाहन (ठेका वाहन, टैक्सी नहीं) में यात्रियों को ले जाना, जब ITC न लिया गया हो। (31/2017-CT(R), प्रविष्टि 8(ii)(a), से 13 अक्टूबर 2017)
- 5% — वातानुकूलित मार्ग-बस (नियमित मार्ग पर चलने वाली, प्रति सीट किराये वाली बस) में यात्रियों को ले जाना, जब ITC न लिया गया हो। (31/2017-CT(R), प्रविष्टि 8(ii)(b), से 13 अक्टूबर 2017)
- 5% — रेडियो टैक्सी (नियंत्रण कक्ष से जुड़ी और GPS से निगरानी में रहने वाली टैक्सी) से यात्रियों को ले जाना, जब ITC न लिया गया हो। (31/2017-CT(R), प्रविष्टि 8(ii)(c), से 13 अक्टूबर 2017)
- 5% — सामान्य (इकॉनमी) श्रेणी की हवाई यात्रा पर GST 5% है, बशर्ते इस्तेमाल किए गए माल पर इनपुट कर प्रत्यय (ITC) न लिया जाए। (11/2017-CT(R), प्रविष्टि 8(iii), से 1 जुलाई 2017)
- 5% — क्षेत्रीय संपर्क योजना (उड़ान) वाले हवाई अड्डे से शुरू होने या वहाँ समाप्त होने वाली हवाई यात्रा पर GST 5% है, बशर्ते इस्तेमाल किए गए माल पर इनपुट कर प्रत्यय (ITC) न लिया जाए। (11/2017-CT(R), प्रविष्टि 8(iv), से 1 जुलाई 2017)
- 5% — जब कोई किराए पर ली गई (चार्टर) या गैर-अनुसूचित उड़ान सरकार द्वारा आयोजित धार्मिक तीर्थयात्रा पर तीर्थयात्रियों को ले जाती है, तो GST 5% है और माल पर इनपुट कर क्रेडिट नहीं मिलता। (27/2018-CT(R), प्रविष्टि 8(iva), से 1 जनवरी 2019)
- 5% — सीट-साझा आधार पर हेलीकॉप्टर से यात्रियों की यात्रा, जब उपयोग की गई वस्तुओं पर ITC न लिया गया हो। (7/2024-CT(R), प्रविष्टि 8(ivb), से 10 अक्टूबर 2024)
- 5% — यदि आप किराये में ईंधन का खर्च शामिल करके किसी भी वाहन में यात्रियों को ले जाते हैं, तो GST 5% है। यह दर तभी लागू है जब आप कोई इनपुट कर प्रत्यय (ITC) न लें — सिवाय उसी व्यवसाय के दूसरे लोगों से किराये पर लिए गए वाहनों पर सीमित प्रत्यय के। (15/2025-CT(R), प्रविष्टि 8(vi), से 22 सितंबर 2025)
- 5% — जब आप रज्जुमार्ग (रोपवे) से यात्रियों को ले जाते हैं और माल पर इनपुट कर क्रेडिट नहीं लेते, तो GST 5% है। (3/2022-CT(R), प्रविष्टि 8(via), से 18 जुलाई 2022)
- शून्य — पूर्वोत्तर राज्यों या बागडोगरा से आने-जाने वाली सामान्य (इकॉनमी) श्रेणी की हवाई यात्रा, गैर-वातानुकूलित किराये की बसों (टैक्सी या पर्यटन यात्रा नहीं) और गैर-वातानुकूलित मार्ग-बसों पर GST नहीं; परंतु ऐप से बुक की गई बस या टैक्सी यात्रा इसमें शामिल नहीं। (4/2022-CT(R), प्रविष्टि 15, से 18 जुलाई 2022)
- शून्य — यह क्षेत्रीय संपर्क योजना के ऐसे हवाई अड्डे से आने-जाने वाली यात्री उड़ानों पर लागू है, जिसके लिए केंद्र सरकार व्यवहार्यता अंतर निधि देती है। हवाई अड्डे के शुरू होने से 3 वर्ष तक कोई GST नहीं लगता। (2/2018-CT(R), प्रविष्टि 16, से 25 जनवरी 2018)
- शून्य — बिना AC और प्रथम श्रेणी के अलावा रेल यात्रा, मेट्रो, मोनोरेल, ट्राम, अंतर्देशीय जलमार्ग और पर्यटन के लिए न चलने वाली सार्वजनिक नौकाओं पर कोई GST नहीं है। मीटर वाली टैक्सियों और ऑटो पर भी कोई GST नहीं है। लेकिन किसी अधिसूचित ऐप के माध्यम से आरक्षित ऑटो या टैक्सी इसमें शामिल नहीं हैं। (16/2021-CT(R), प्रविष्टि 17, से 1 जनवरी 2022)
9964 के अंतर्गत SAC कोड
996411Local land transport services of passengers by railways, metro, monorail, bus, tramway, autos, three wheelers, scooters and other motor vehicles996412Taxi services including radio taxi and other similar services996413Non-scheduled local bus and coach charter services996414Other land transportation services of passengers996415Local water transport services of passengers by ferries, cruises and the like996416Sightseeing transportation services by rail, land, water and air996417Transport services of passengers by ropeways996418Sightseeing transportation services by rail or road996419Other local transportation services of passengers nowhere else classified996421Long-distance transport services of passengers through rail network by railways, metro and the like996422Long-distance transport services of passengers through road by bus, car, non-scheduled long distance bus and coach services, stage carriage and the like996423Taxi services including radio taxi and other similar services996424Coastal and transoceanic (overseas) water transport services of passengers by Ferries, Cruise Ships and the like996425Domestic/ international scheduled air transport services of passengers996426Domestic/ international non-scheduled air transport services of passengers996427Space transport services of passengers996429Other long-distance transportation services of passengers nowhere else classified996431Long-distance transport service of passengers through rail network by railways996432Scheduled long-distance transport services of passengers through road by bus and coach services including stage carriage, contract carriage and the like996433Non-scheduled long-distance transport services of passengers through road by bus and coach services including stage carriage, contract carriage and the like996434Long-distance transport service of passengers by any motor vehicle other than bus including motorcab, maxicab and radio taxi996439Other long distance transport service of passengers by land nowhere else specified996441Coastal water transport service of passengers by ferries and the like996442Coastal water transport service of passengers by cruise ships and the like996443Inland water transport service of passengers by ferries and the like996444Inland water transport service of passengers by cruise ships and the like996445International water transport services of passengers by ferries, cruise ships and the like996449Other long distance transport service of passengers by water nowhere else specified996451Domestic scheduled air transport service of passengers in economy class996452Domestic scheduled air transport service of passengers in other than economy class996453Domestic non-scheduled air transport service of passengers996454International scheduled air transport service of passengers in economy class996455International scheduled air transport service of passengers in other than economy class996456International non-scheduled air transport service of passengers996459Other long-distance transportation service of passengers by air nowhere else specified including space transport service of passengers
दरों का पूरा इतिहास
| से | तक | GST | किस पर लागू | अधिसूचना |
|---|---|---|---|---|
| 1 जुलाई 2017 | 31 दिसंबर 2021 | शून्य | पूर्वोत्तर राज्यों या बागडोगरा से आने-जाने वाली उड़ानों पर, बिना AC वाले किराये के वाहनों (रेडियो टैक्सी, पर्यटन या पूरी बुकिंग वाले वाहन नहीं) पर, और तय मार्गों पर चलने वाली बिना AC की बसों पर कोई GST नहीं है। | 12/2017-CT(R), प्रविष्टि 15 |
| 1 जुलाई 2017 | 24 जनवरी 2018 | शून्य | क्षेत्रीय संपर्क (उड़ान) हवाई अड्डे से आने-जाने वाली जिन उड़ानों का भुगतान केंद्र सरकार व्यवहार्यता अंतर निधि के रूप में करती है, उन पर कोई GST नहीं है — केवल हवाई अड्डे के संचालन शुरू होने से एक वर्ष तक। | 12/2017-CT(R), प्रविष्टि 16 |
| 1 जुलाई 2017 | 31 दिसंबर 2021 | शून्य | प्रथम श्रेणी या AC के अलावा अन्य रेल यात्रा, मेट्रो, मोनोरेल, ट्राम, अंतर्देशीय जलमार्ग, पर्यटन के लिए न चलने वाली सार्वजनिक नौकाओं, मीटर वाली टैक्सियों और ऑटो (ई-रिक्शा सहित) पर कोई GST नहीं है। | 12/2017-CT(R), प्रविष्टि 17 |
| 1 जुलाई 2017 | लागू | 5% | रेल के प्रथम श्रेणी या वातानुकूलित (AC) डिब्बे की यात्रा पर GST 5% है, बशर्ते इस्तेमाल किए गए माल पर मिले इनपुट कर प्रत्यय (ITC) का उपयोग यह GST चुकाने में न किया जाए। | 11/2017-CT(R), प्रविष्टि 8(i) |
| 1 जुलाई 2017 | 12 अक्टूबर 2017 | 5% | यदि कोई वातानुकूलित (AC) अनुबंधित वाहन (किराये पर ली गई बस या गाड़ी, टैक्सी नहीं) यात्रियों को ले जाता है, तो GST 5% है, बशर्ते कोई इनपुट कर प्रत्यय (ITC) न लिया जाए। | 11/2017-CT(R), प्रविष्टि 8(ii)(a) |
| 1 जुलाई 2017 | 12 अक्टूबर 2017 | 5% | यदि कोई वातानुकूलित (AC) मार्ग-वाहन (तय मार्ग पर चलने वाली और प्रति सीट टिकट देने वाली बस) यात्रियों को ले जाता है, तो GST 5% है, बशर्ते कोई इनपुट कर प्रत्यय (ITC) न लिया जाए। | 11/2017-CT(R), प्रविष्टि 8(ii)(b) |
| 1 जुलाई 2017 | 12 अक्टूबर 2017 | 5% | यदि कोई रेडियो टैक्सी (नियंत्रण कार्यालय से जुड़ी और GPS से निगरानी वाली टैक्सी) यात्रियों को ले जाती है, तो GST 5% है, बशर्ते कोई इनपुट कर प्रत्यय (ITC) न लिया जाए। | 11/2017-CT(R), प्रविष्टि 8(ii)(c) |
| 1 जुलाई 2017 | लागू | 5% | सामान्य (इकॉनमी) श्रेणी की हवाई यात्रा पर GST 5% है, बशर्ते इस्तेमाल किए गए माल पर इनपुट कर प्रत्यय (ITC) न लिया जाए। | 11/2017-CT(R), प्रविष्टि 8(iii) |
| 1 जुलाई 2017 | लागू | 5% | क्षेत्रीय संपर्क योजना (उड़ान) वाले हवाई अड्डे से शुरू होने या वहाँ समाप्त होने वाली हवाई यात्रा पर GST 5% है, बशर्ते इस्तेमाल किए गए माल पर इनपुट कर प्रत्यय (ITC) न लिया जाए। | 11/2017-CT(R), प्रविष्टि 8(iv) |
| 1 जुलाई 2017 | 21 सितंबर 2025 | 12% | इकोनॉमी श्रेणी के अलावा किसी भी श्रेणी में हवाई यात्रा पर, साथ ले जाए गए सामान सहित या उसके बिना, 12% GST है। | 11/2017-CT(R), प्रविष्टि 8(v) |
| 1 जुलाई 2017 | 21 अगस्त 2017 | 5% | यदि कोई टैक्सी किराये में ईंधन का खर्च शामिल करके यात्रियों को ले जाती है, तो GST 5% है, बशर्ते कोई इनपुट कर प्रत्यय (ITC) न लिया जाए। | 11/2017-CT(R), प्रविष्टि 8(vi) |
| 1 जुलाई 2017 | 31 दिसंबर 2018 | 18% | ऊपर की मदों में शामिल न होने वाली अन्य यात्री परिवहन सेवाओं पर 18% GST है। | 11/2017-CT(R), प्रविष्टि 8(vii) |
| 22 अगस्त 2017 | 12 अक्टूबर 2017 | 5% | जब आप ईंधन की लागत सहित यात्रियों के लिए मोटर टैक्सी चलाते हैं और इनपुट कर क्रेडिट नहीं लेते, तो GST 5% है। | 20/2017-CT(R), प्रविष्टि 8(vi) |
| 22 अगस्त 2017 | 12 अक्टूबर 2017 | 12% | जब आप ईंधन की लागत सहित यात्रियों के लिए मोटर टैक्सी चलाते हैं और इनपुट कर क्रेडिट लेते हैं, तो GST 12% है। | 20/2017-CT(R), प्रविष्टि 8(vi) |
| 13 अक्टूबर 2017 | लागू | 5% | किराये पर ली गई वातानुकूलित बस या वाहन (ठेका वाहन, टैक्सी नहीं) में यात्रियों को ले जाना, जब ITC न लिया गया हो। | 31/2017-CT(R), प्रविष्टि 8(ii)(a) |
| 13 अक्टूबर 2017 | लागू | 5% | वातानुकूलित मार्ग-बस (नियमित मार्ग पर चलने वाली, प्रति सीट किराये वाली बस) में यात्रियों को ले जाना, जब ITC न लिया गया हो। | 31/2017-CT(R), प्रविष्टि 8(ii)(b) |
| 13 अक्टूबर 2017 | लागू | 5% | रेडियो टैक्सी (नियंत्रण कक्ष से जुड़ी और GPS से निगरानी में रहने वाली टैक्सी) से यात्रियों को ले जाना, जब ITC न लिया गया हो। | 31/2017-CT(R), प्रविष्टि 8(ii)(c) |
| 13 अक्टूबर 2017 | 19 अक्टूबर 2023 | 5% | ऐसे वाहन में यात्रियों को ले जाना जिसके किराये में ईंधन का खर्च शामिल हो, और दूसरे संचालकों से वाहन किराये पर लेने के अलावा किसी पर ITC न लिया गया हो। | 31/2017-CT(R), प्रविष्टि 8(vi) |
| 13 अक्टूबर 2017 | 19 अक्टूबर 2023 | 12% | ऐसे वाहन में यात्रियों को ले जाना जिसके किराये में ईंधन शामिल हो, जब 5% वाली शर्त पूरी न हो, जैसे पूरा ITC लिया गया हो। | 31/2017-CT(R), प्रविष्टि 8(vi) |
| 25 जनवरी 2018 | लागू | शून्य | यह क्षेत्रीय संपर्क योजना के ऐसे हवाई अड्डे से आने-जाने वाली यात्री उड़ानों पर लागू है, जिसके लिए केंद्र सरकार व्यवहार्यता अंतर निधि देती है। हवाई अड्डे के शुरू होने से 3 वर्ष तक कोई GST नहीं लगता। | 2/2018-CT(R), प्रविष्टि 16 |
| 1 जनवरी 2019 | लागू | 5% | जब कोई किराए पर ली गई (चार्टर) या गैर-अनुसूचित उड़ान सरकार द्वारा आयोजित धार्मिक तीर्थयात्रा पर तीर्थयात्रियों को ले जाती है, तो GST 5% है और माल पर इनपुट कर क्रेडिट नहीं मिलता। | 27/2018-CT(R), प्रविष्टि 8(iva) |
| 1 जनवरी 2019 | 17 जुलाई 2022 | 18% | ऊपर की मदों में शामिल न होने वाली अन्य यात्री परिवहन सेवाओं पर 18% GST है। | 27/2018-CT(R), प्रविष्टि 8(vii) |
| 1 जनवरी 2022 | 17 जुलाई 2022 | शून्य | पूर्वोत्तर या बागडोगरा से आने-जाने वाली उड़ानों, बिना AC वाले किराये के वाहनों (रेडियो टैक्सी, पर्यटक या पूरी बुकिंग वाले वाहन नहीं) और बिना AC की मार्ग बसों पर कोई GST नहीं है। किसी अधिसूचित ऐप के माध्यम से आरक्षित वाहन और बसें इसमें शामिल नहीं हैं। | 16/2021-CT(R), प्रविष्टि 15 |
| 1 जनवरी 2022 | लागू | शून्य | बिना AC और प्रथम श्रेणी के अलावा रेल यात्रा, मेट्रो, मोनोरेल, ट्राम, अंतर्देशीय जलमार्ग और पर्यटन के लिए न चलने वाली सार्वजनिक नौकाओं पर कोई GST नहीं है। मीटर वाली टैक्सियों और ऑटो पर भी कोई GST नहीं है। लेकिन किसी अधिसूचित ऐप के माध्यम से आरक्षित ऑटो या टैक्सी इसमें शामिल नहीं हैं। | 16/2021-CT(R), प्रविष्टि 17 |
| 18 जुलाई 2022 | लागू | शून्य | पूर्वोत्तर राज्यों या बागडोगरा से आने-जाने वाली सामान्य (इकॉनमी) श्रेणी की हवाई यात्रा, गैर-वातानुकूलित किराये की बसों (टैक्सी या पर्यटन यात्रा नहीं) और गैर-वातानुकूलित मार्ग-बसों पर GST नहीं; परंतु ऐप से बुक की गई बस या टैक्सी यात्रा इसमें शामिल नहीं। | 4/2022-CT(R), प्रविष्टि 15 |
| 18 जुलाई 2022 | लागू | 5% | जब आप रज्जुमार्ग (रोपवे) से यात्रियों को ले जाते हैं और माल पर इनपुट कर क्रेडिट नहीं लेते, तो GST 5% है। | 3/2022-CT(R), प्रविष्टि 8(via) |
| 18 जुलाई 2022 | 9 अक्टूबर 2024 | 18% | ऊपर की मदों में शामिल न होने वाली अन्य यात्री परिवहन सेवाओं पर 18% GST है। | 3/2022-CT(R), प्रविष्टि 8(vii) |
| 20 अक्टूबर 2023 | 21 सितंबर 2025 | 12% | यदि आप किराये में ईंधन का खर्च शामिल करके किसी भी वाहन में यात्रियों को ले जाते हैं और 5% दर वाली "कोई इनपुट कर प्रत्यय (ITC) नहीं" की शर्त पूरी नहीं करते, तो GST 12% है। | 12/2023-CT(R), प्रविष्टि 8(vi) |
| 20 अक्टूबर 2023 | 21 सितंबर 2025 | 5% | यदि आप किराये में ईंधन का खर्च शामिल करके किसी भी वाहन में यात्रियों को ले जाते हैं, तो GST 5% है। यह दर तभी लागू है जब आप कोई इनपुट कर प्रत्यय (ITC) न लें — सिवाय उसी व्यवसाय के दूसरे लोगों से किराये पर लिए गए वाहनों पर सीमित प्रत्यय के। | 12/2023-CT(R), प्रविष्टि 8(vi) |
| 10 अक्टूबर 2024 | लागू | 5% | सीट-साझा आधार पर हेलीकॉप्टर से यात्रियों की यात्रा, जब उपयोग की गई वस्तुओं पर ITC न लिया गया हो। | 7/2024-CT(R), प्रविष्टि 8(ivb) |
| 10 अक्टूबर 2024 | लागू | 18% | ऊपर की मदों में शामिल न होने वाली अन्य यात्री परिवहन सेवाओं पर 18% GST है। | 7/2024-CT(R), प्रविष्टि 8(vii) |
| 22 सितंबर 2025 | लागू | 18% | इकोनॉमी श्रेणी के अलावा किसी भी श्रेणी में हवाई यात्रा पर, साथ ले जाए गए सामान सहित या उसके बिना, 18% GST है। | 15/2025-CT(R), प्रविष्टि 8(v) |
| 22 सितंबर 2025 | लागू | 5% | यदि आप किराये में ईंधन का खर्च शामिल करके किसी भी वाहन में यात्रियों को ले जाते हैं, तो GST 5% है। यह दर तभी लागू है जब आप कोई इनपुट कर प्रत्यय (ITC) न लें — सिवाय उसी व्यवसाय के दूसरे लोगों से किराये पर लिए गए वाहनों पर सीमित प्रत्यय के। | 15/2025-CT(R), प्रविष्टि 8(vi) |
| 22 सितंबर 2025 | लागू | 18% | यदि आप किराये में ईंधन का खर्च शामिल करके किसी भी वाहन में यात्रियों को ले जाते हैं और 5% दर वाली "कोई इनपुट कर प्रत्यय (ITC) नहीं" की शर्त पूरी नहीं करते, तो GST 18% है। | 15/2025-CT(R), प्रविष्टि 8(vi) |
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