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कैब, टैक्सी और यात्री परिवहन पर GST

आज की GST दर, कौन चुकाता है, छूट, और 1 जुलाई 2017 से हर बदलाव — हर एक CBIC अधिसूचना के साथ।

SAC 9964जाँचा 26 अक्टूबर 20261 जुलाई 2017 से

कैब, टैक्सी और यात्री परिवहन पर GST, 26 अक्टूबर 2026: 5% / 18%। GST सेवा देने वाला चुकाता है (फ़ॉरवर्ड चार्ज); आज कोई रिवर्स-चार्ज प्रविष्टि लागू नहीं। सही दर उस प्रविष्टि पर निर्भर है जो सेवा पर लागू हो — नीचे हर प्रविष्टि उसकी अधिसूचना के साथ है।

राज्य के भीतर GST बराबर बँटता है: जैसे 18% = 9% CGST + 9% SGST; दूसरे राज्य में IGST लगता है।

आज की GST दर

26 अक्टूबर 2026 को लागू प्रविष्टियाँ:

  • 18% — इकोनॉमी श्रेणी के अलावा किसी भी श्रेणी में हवाई यात्रा पर, साथ ले जाए गए सामान सहित या उसके बिना, 18% GST है। (15/2025-CT(R), प्रविष्टि 8(v), से 22 सितंबर 2025)
  • 18% — यदि आप किराये में ईंधन का खर्च शामिल करके किसी भी वाहन में यात्रियों को ले जाते हैं और 5% दर वाली "कोई इनपुट कर प्रत्यय (ITC) नहीं" की शर्त पूरी नहीं करते, तो GST 18% है। (15/2025-CT(R), प्रविष्टि 8(vi), से 22 सितंबर 2025)
  • 18% — ऊपर की मदों में शामिल न होने वाली अन्य यात्री परिवहन सेवाओं पर 18% GST है। (7/2024-CT(R), प्रविष्टि 8(vii), से 10 अक्टूबर 2024)
  • 5% — रेल के प्रथम श्रेणी या वातानुकूलित (AC) डिब्बे की यात्रा पर GST 5% है, बशर्ते इस्तेमाल किए गए माल पर मिले इनपुट कर प्रत्यय (ITC) का उपयोग यह GST चुकाने में न किया जाए। (11/2017-CT(R), प्रविष्टि 8(i), से 1 जुलाई 2017)
  • 5% — किराये पर ली गई वातानुकूलित बस या वाहन (ठेका वाहन, टैक्सी नहीं) में यात्रियों को ले जाना, जब ITC न लिया गया हो। (31/2017-CT(R), प्रविष्टि 8(ii)(a), से 13 अक्टूबर 2017)
  • 5% — वातानुकूलित मार्ग-बस (नियमित मार्ग पर चलने वाली, प्रति सीट किराये वाली बस) में यात्रियों को ले जाना, जब ITC न लिया गया हो। (31/2017-CT(R), प्रविष्टि 8(ii)(b), से 13 अक्टूबर 2017)
  • 5% — रेडियो टैक्सी (नियंत्रण कक्ष से जुड़ी और GPS से निगरानी में रहने वाली टैक्सी) से यात्रियों को ले जाना, जब ITC न लिया गया हो। (31/2017-CT(R), प्रविष्टि 8(ii)(c), से 13 अक्टूबर 2017)
  • 5% — सामान्य (इकॉनमी) श्रेणी की हवाई यात्रा पर GST 5% है, बशर्ते इस्तेमाल किए गए माल पर इनपुट कर प्रत्यय (ITC) न लिया जाए। (11/2017-CT(R), प्रविष्टि 8(iii), से 1 जुलाई 2017)
  • 5% — क्षेत्रीय संपर्क योजना (उड़ान) वाले हवाई अड्डे से शुरू होने या वहाँ समाप्त होने वाली हवाई यात्रा पर GST 5% है, बशर्ते इस्तेमाल किए गए माल पर इनपुट कर प्रत्यय (ITC) न लिया जाए। (11/2017-CT(R), प्रविष्टि 8(iv), से 1 जुलाई 2017)
  • 5% — जब कोई किराए पर ली गई (चार्टर) या गैर-अनुसूचित उड़ान सरकार द्वारा आयोजित धार्मिक तीर्थयात्रा पर तीर्थयात्रियों को ले जाती है, तो GST 5% है और माल पर इनपुट कर क्रेडिट नहीं मिलता। (27/2018-CT(R), प्रविष्टि 8(iva), से 1 जनवरी 2019)
  • 5% — सीट-साझा आधार पर हेलीकॉप्टर से यात्रियों की यात्रा, जब उपयोग की गई वस्तुओं पर ITC न लिया गया हो। (7/2024-CT(R), प्रविष्टि 8(ivb), से 10 अक्टूबर 2024)
  • 5% — यदि आप किराये में ईंधन का खर्च शामिल करके किसी भी वाहन में यात्रियों को ले जाते हैं, तो GST 5% है। यह दर तभी लागू है जब आप कोई इनपुट कर प्रत्यय (ITC) न लें — सिवाय उसी व्यवसाय के दूसरे लोगों से किराये पर लिए गए वाहनों पर सीमित प्रत्यय के। (15/2025-CT(R), प्रविष्टि 8(vi), से 22 सितंबर 2025)
  • 5% — जब आप रज्जुमार्ग (रोपवे) से यात्रियों को ले जाते हैं और माल पर इनपुट कर क्रेडिट नहीं लेते, तो GST 5% है। (3/2022-CT(R), प्रविष्टि 8(via), से 18 जुलाई 2022)

GST नहीं (लागू छूट)

  • शून्य — पूर्वोत्तर राज्यों या बागडोगरा से आने-जाने वाली सामान्य (इकॉनमी) श्रेणी की हवाई यात्रा, गैर-वातानुकूलित किराये की बसों (टैक्सी या पर्यटन यात्रा नहीं) और गैर-वातानुकूलित मार्ग-बसों पर GST नहीं; परंतु ऐप से बुक की गई बस या टैक्सी यात्रा इसमें शामिल नहीं। (4/2022-CT(R), प्रविष्टि 15, से 18 जुलाई 2022)
  • शून्य — यह क्षेत्रीय संपर्क योजना के ऐसे हवाई अड्डे से आने-जाने वाली यात्री उड़ानों पर लागू है, जिसके लिए केंद्र सरकार व्यवहार्यता अंतर निधि देती है। हवाई अड्डे के शुरू होने से 3 वर्ष तक कोई GST नहीं लगता। (2/2018-CT(R), प्रविष्टि 16, से 25 जनवरी 2018)
  • शून्य — बिना AC और प्रथम श्रेणी के अलावा रेल यात्रा, मेट्रो, मोनोरेल, ट्राम, अंतर्देशीय जलमार्ग और पर्यटन के लिए न चलने वाली सार्वजनिक नौकाओं पर कोई GST नहीं है। मीटर वाली टैक्सियों और ऑटो पर भी कोई GST नहीं है। लेकिन किसी अधिसूचित ऐप के माध्यम से आरक्षित ऑटो या टैक्सी इसमें शामिल नहीं हैं। (16/2021-CT(R), प्रविष्टि 17, से 1 जनवरी 2022)

GST कौन चुकाता है (रिवर्स चार्ज)

आज कोई रिवर्स-चार्ज प्रविष्टि इस सेवा पर लागू नहीं, इसलिए सेवा देने वाला बीजक पर GST लगाता है (फ़ॉरवर्ड चार्ज)।

1 जुलाई 2017 से अवधि-दर-अवधि

अधिसूचनाओं के दो बदलावों के बीच की हर अवधि, उस अवधि में इस सेवा पर लागू हर दर-प्रविष्टि के साथ। नीचे की तालिका में हर प्रविष्टि एक बार, उसकी शुरुआत और अंत के साथ है।

1 जुलाई 2017 – 21 अगस्त 2017

  • 18% — ऊपर की मदों में शामिल न होने वाली अन्य यात्री परिवहन सेवाओं पर 18% GST है। (11/2017-CT(R), प्रविष्टि 8(vii), से 1 जुलाई 2017)
  • 12% — इकोनॉमी श्रेणी के अलावा किसी भी श्रेणी में हवाई यात्रा पर, साथ ले जाए गए सामान सहित या उसके बिना, 12% GST है। (11/2017-CT(R), प्रविष्टि 8(v), से 1 जुलाई 2017)
  • 5% — रेल के प्रथम श्रेणी या वातानुकूलित (AC) डिब्बे की यात्रा पर GST 5% है, बशर्ते इस्तेमाल किए गए माल पर मिले इनपुट कर प्रत्यय (ITC) का उपयोग यह GST चुकाने में न किया जाए। (11/2017-CT(R), प्रविष्टि 8(i), से 1 जुलाई 2017)
  • 5% — यदि कोई वातानुकूलित (AC) अनुबंधित वाहन (किराये पर ली गई बस या गाड़ी, टैक्सी नहीं) यात्रियों को ले जाता है, तो GST 5% है, बशर्ते कोई इनपुट कर प्रत्यय (ITC) न लिया जाए। (11/2017-CT(R), प्रविष्टि 8(ii)(a), से 1 जुलाई 2017)
  • 5% — यदि कोई वातानुकूलित (AC) मार्ग-वाहन (तय मार्ग पर चलने वाली और प्रति सीट टिकट देने वाली बस) यात्रियों को ले जाता है, तो GST 5% है, बशर्ते कोई इनपुट कर प्रत्यय (ITC) न लिया जाए। (11/2017-CT(R), प्रविष्टि 8(ii)(b), से 1 जुलाई 2017)
  • 5% — यदि कोई रेडियो टैक्सी (नियंत्रण कार्यालय से जुड़ी और GPS से निगरानी वाली टैक्सी) यात्रियों को ले जाती है, तो GST 5% है, बशर्ते कोई इनपुट कर प्रत्यय (ITC) न लिया जाए। (11/2017-CT(R), प्रविष्टि 8(ii)(c), से 1 जुलाई 2017)
  • 5% — सामान्य (इकॉनमी) श्रेणी की हवाई यात्रा पर GST 5% है, बशर्ते इस्तेमाल किए गए माल पर इनपुट कर प्रत्यय (ITC) न लिया जाए। (11/2017-CT(R), प्रविष्टि 8(iii), से 1 जुलाई 2017)
  • 5% — क्षेत्रीय संपर्क योजना (उड़ान) वाले हवाई अड्डे से शुरू होने या वहाँ समाप्त होने वाली हवाई यात्रा पर GST 5% है, बशर्ते इस्तेमाल किए गए माल पर इनपुट कर प्रत्यय (ITC) न लिया जाए। (11/2017-CT(R), प्रविष्टि 8(iv), से 1 जुलाई 2017)
  • 5% — यदि कोई टैक्सी किराये में ईंधन का खर्च शामिल करके यात्रियों को ले जाती है, तो GST 5% है, बशर्ते कोई इनपुट कर प्रत्यय (ITC) न लिया जाए। (11/2017-CT(R), प्रविष्टि 8(vi), से 1 जुलाई 2017)
  • शून्य — पूर्वोत्तर राज्यों या बागडोगरा से आने-जाने वाली उड़ानों पर, बिना AC वाले किराये के वाहनों (रेडियो टैक्सी, पर्यटन या पूरी बुकिंग वाले वाहन नहीं) पर, और तय मार्गों पर चलने वाली बिना AC की बसों पर कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 15, से 1 जुलाई 2017)
  • शून्य — क्षेत्रीय संपर्क (उड़ान) हवाई अड्डे से आने-जाने वाली जिन उड़ानों का भुगतान केंद्र सरकार व्यवहार्यता अंतर निधि के रूप में करती है, उन पर कोई GST नहीं है — केवल हवाई अड्डे के संचालन शुरू होने से एक वर्ष तक। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 16, से 1 जुलाई 2017)
  • शून्य — प्रथम श्रेणी या AC के अलावा अन्य रेल यात्रा, मेट्रो, मोनोरेल, ट्राम, अंतर्देशीय जलमार्ग, पर्यटन के लिए न चलने वाली सार्वजनिक नौकाओं, मीटर वाली टैक्सियों और ऑटो (ई-रिक्शा सहित) पर कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 17, से 1 जुलाई 2017)

22 अगस्त 2017 – 12 अक्टूबर 2017

  • 18% — ऊपर की मदों में शामिल न होने वाली अन्य यात्री परिवहन सेवाओं पर 18% GST है। (11/2017-CT(R), प्रविष्टि 8(vii), से 1 जुलाई 2017)
  • 12% — इकोनॉमी श्रेणी के अलावा किसी भी श्रेणी में हवाई यात्रा पर, साथ ले जाए गए सामान सहित या उसके बिना, 12% GST है। (11/2017-CT(R), प्रविष्टि 8(v), से 1 जुलाई 2017)
  • 12% — जब आप ईंधन की लागत सहित यात्रियों के लिए मोटर टैक्सी चलाते हैं और इनपुट कर क्रेडिट लेते हैं, तो GST 12% है। (20/2017-CT(R), प्रविष्टि 8(vi), से 22 अगस्त 2017)
  • 5% — रेल के प्रथम श्रेणी या वातानुकूलित (AC) डिब्बे की यात्रा पर GST 5% है, बशर्ते इस्तेमाल किए गए माल पर मिले इनपुट कर प्रत्यय (ITC) का उपयोग यह GST चुकाने में न किया जाए। (11/2017-CT(R), प्रविष्टि 8(i), से 1 जुलाई 2017)
  • 5% — यदि कोई वातानुकूलित (AC) अनुबंधित वाहन (किराये पर ली गई बस या गाड़ी, टैक्सी नहीं) यात्रियों को ले जाता है, तो GST 5% है, बशर्ते कोई इनपुट कर प्रत्यय (ITC) न लिया जाए। (11/2017-CT(R), प्रविष्टि 8(ii)(a), से 1 जुलाई 2017)
  • 5% — यदि कोई वातानुकूलित (AC) मार्ग-वाहन (तय मार्ग पर चलने वाली और प्रति सीट टिकट देने वाली बस) यात्रियों को ले जाता है, तो GST 5% है, बशर्ते कोई इनपुट कर प्रत्यय (ITC) न लिया जाए। (11/2017-CT(R), प्रविष्टि 8(ii)(b), से 1 जुलाई 2017)
  • 5% — यदि कोई रेडियो टैक्सी (नियंत्रण कार्यालय से जुड़ी और GPS से निगरानी वाली टैक्सी) यात्रियों को ले जाती है, तो GST 5% है, बशर्ते कोई इनपुट कर प्रत्यय (ITC) न लिया जाए। (11/2017-CT(R), प्रविष्टि 8(ii)(c), से 1 जुलाई 2017)
  • 5% — सामान्य (इकॉनमी) श्रेणी की हवाई यात्रा पर GST 5% है, बशर्ते इस्तेमाल किए गए माल पर इनपुट कर प्रत्यय (ITC) न लिया जाए। (11/2017-CT(R), प्रविष्टि 8(iii), से 1 जुलाई 2017)
  • 5% — क्षेत्रीय संपर्क योजना (उड़ान) वाले हवाई अड्डे से शुरू होने या वहाँ समाप्त होने वाली हवाई यात्रा पर GST 5% है, बशर्ते इस्तेमाल किए गए माल पर इनपुट कर प्रत्यय (ITC) न लिया जाए। (11/2017-CT(R), प्रविष्टि 8(iv), से 1 जुलाई 2017)
  • 5% — जब आप ईंधन की लागत सहित यात्रियों के लिए मोटर टैक्सी चलाते हैं और इनपुट कर क्रेडिट नहीं लेते, तो GST 5% है। (20/2017-CT(R), प्रविष्टि 8(vi), से 22 अगस्त 2017)
  • शून्य — पूर्वोत्तर राज्यों या बागडोगरा से आने-जाने वाली उड़ानों पर, बिना AC वाले किराये के वाहनों (रेडियो टैक्सी, पर्यटन या पूरी बुकिंग वाले वाहन नहीं) पर, और तय मार्गों पर चलने वाली बिना AC की बसों पर कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 15, से 1 जुलाई 2017)
  • शून्य — क्षेत्रीय संपर्क (उड़ान) हवाई अड्डे से आने-जाने वाली जिन उड़ानों का भुगतान केंद्र सरकार व्यवहार्यता अंतर निधि के रूप में करती है, उन पर कोई GST नहीं है — केवल हवाई अड्डे के संचालन शुरू होने से एक वर्ष तक। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 16, से 1 जुलाई 2017)
  • शून्य — प्रथम श्रेणी या AC के अलावा अन्य रेल यात्रा, मेट्रो, मोनोरेल, ट्राम, अंतर्देशीय जलमार्ग, पर्यटन के लिए न चलने वाली सार्वजनिक नौकाओं, मीटर वाली टैक्सियों और ऑटो (ई-रिक्शा सहित) पर कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 17, से 1 जुलाई 2017)

13 अक्टूबर 2017 – 24 जनवरी 2018

  • 18% — ऊपर की मदों में शामिल न होने वाली अन्य यात्री परिवहन सेवाओं पर 18% GST है। (11/2017-CT(R), प्रविष्टि 8(vii), से 1 जुलाई 2017)
  • 12% — इकोनॉमी श्रेणी के अलावा किसी भी श्रेणी में हवाई यात्रा पर, साथ ले जाए गए सामान सहित या उसके बिना, 12% GST है। (11/2017-CT(R), प्रविष्टि 8(v), से 1 जुलाई 2017)
  • 12% — ऐसे वाहन में यात्रियों को ले जाना जिसके किराये में ईंधन शामिल हो, जब 5% वाली शर्त पूरी न हो, जैसे पूरा ITC लिया गया हो। (31/2017-CT(R), प्रविष्टि 8(vi), से 13 अक्टूबर 2017)
  • 5% — रेल के प्रथम श्रेणी या वातानुकूलित (AC) डिब्बे की यात्रा पर GST 5% है, बशर्ते इस्तेमाल किए गए माल पर मिले इनपुट कर प्रत्यय (ITC) का उपयोग यह GST चुकाने में न किया जाए। (11/2017-CT(R), प्रविष्टि 8(i), से 1 जुलाई 2017)
  • 5% — किराये पर ली गई वातानुकूलित बस या वाहन (ठेका वाहन, टैक्सी नहीं) में यात्रियों को ले जाना, जब ITC न लिया गया हो। (31/2017-CT(R), प्रविष्टि 8(ii)(a), से 13 अक्टूबर 2017)
  • 5% — वातानुकूलित मार्ग-बस (नियमित मार्ग पर चलने वाली, प्रति सीट किराये वाली बस) में यात्रियों को ले जाना, जब ITC न लिया गया हो। (31/2017-CT(R), प्रविष्टि 8(ii)(b), से 13 अक्टूबर 2017)
  • 5% — रेडियो टैक्सी (नियंत्रण कक्ष से जुड़ी और GPS से निगरानी में रहने वाली टैक्सी) से यात्रियों को ले जाना, जब ITC न लिया गया हो। (31/2017-CT(R), प्रविष्टि 8(ii)(c), से 13 अक्टूबर 2017)
  • 5% — सामान्य (इकॉनमी) श्रेणी की हवाई यात्रा पर GST 5% है, बशर्ते इस्तेमाल किए गए माल पर इनपुट कर प्रत्यय (ITC) न लिया जाए। (11/2017-CT(R), प्रविष्टि 8(iii), से 1 जुलाई 2017)
  • 5% — क्षेत्रीय संपर्क योजना (उड़ान) वाले हवाई अड्डे से शुरू होने या वहाँ समाप्त होने वाली हवाई यात्रा पर GST 5% है, बशर्ते इस्तेमाल किए गए माल पर इनपुट कर प्रत्यय (ITC) न लिया जाए। (11/2017-CT(R), प्रविष्टि 8(iv), से 1 जुलाई 2017)
  • 5% — ऐसे वाहन में यात्रियों को ले जाना जिसके किराये में ईंधन का खर्च शामिल हो, और दूसरे संचालकों से वाहन किराये पर लेने के अलावा किसी पर ITC न लिया गया हो। (31/2017-CT(R), प्रविष्टि 8(vi), से 13 अक्टूबर 2017)
  • शून्य — पूर्वोत्तर राज्यों या बागडोगरा से आने-जाने वाली उड़ानों पर, बिना AC वाले किराये के वाहनों (रेडियो टैक्सी, पर्यटन या पूरी बुकिंग वाले वाहन नहीं) पर, और तय मार्गों पर चलने वाली बिना AC की बसों पर कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 15, से 1 जुलाई 2017)
  • शून्य — क्षेत्रीय संपर्क (उड़ान) हवाई अड्डे से आने-जाने वाली जिन उड़ानों का भुगतान केंद्र सरकार व्यवहार्यता अंतर निधि के रूप में करती है, उन पर कोई GST नहीं है — केवल हवाई अड्डे के संचालन शुरू होने से एक वर्ष तक। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 16, से 1 जुलाई 2017)
  • शून्य — प्रथम श्रेणी या AC के अलावा अन्य रेल यात्रा, मेट्रो, मोनोरेल, ट्राम, अंतर्देशीय जलमार्ग, पर्यटन के लिए न चलने वाली सार्वजनिक नौकाओं, मीटर वाली टैक्सियों और ऑटो (ई-रिक्शा सहित) पर कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 17, से 1 जुलाई 2017)

25 जनवरी 2018 – 31 दिसंबर 2018

  • 18% — ऊपर की मदों में शामिल न होने वाली अन्य यात्री परिवहन सेवाओं पर 18% GST है। (11/2017-CT(R), प्रविष्टि 8(vii), से 1 जुलाई 2017)
  • 12% — इकोनॉमी श्रेणी के अलावा किसी भी श्रेणी में हवाई यात्रा पर, साथ ले जाए गए सामान सहित या उसके बिना, 12% GST है। (11/2017-CT(R), प्रविष्टि 8(v), से 1 जुलाई 2017)
  • 12% — ऐसे वाहन में यात्रियों को ले जाना जिसके किराये में ईंधन शामिल हो, जब 5% वाली शर्त पूरी न हो, जैसे पूरा ITC लिया गया हो। (31/2017-CT(R), प्रविष्टि 8(vi), से 13 अक्टूबर 2017)
  • 5% — रेल के प्रथम श्रेणी या वातानुकूलित (AC) डिब्बे की यात्रा पर GST 5% है, बशर्ते इस्तेमाल किए गए माल पर मिले इनपुट कर प्रत्यय (ITC) का उपयोग यह GST चुकाने में न किया जाए। (11/2017-CT(R), प्रविष्टि 8(i), से 1 जुलाई 2017)
  • 5% — किराये पर ली गई वातानुकूलित बस या वाहन (ठेका वाहन, टैक्सी नहीं) में यात्रियों को ले जाना, जब ITC न लिया गया हो। (31/2017-CT(R), प्रविष्टि 8(ii)(a), से 13 अक्टूबर 2017)
  • 5% — वातानुकूलित मार्ग-बस (नियमित मार्ग पर चलने वाली, प्रति सीट किराये वाली बस) में यात्रियों को ले जाना, जब ITC न लिया गया हो। (31/2017-CT(R), प्रविष्टि 8(ii)(b), से 13 अक्टूबर 2017)
  • 5% — रेडियो टैक्सी (नियंत्रण कक्ष से जुड़ी और GPS से निगरानी में रहने वाली टैक्सी) से यात्रियों को ले जाना, जब ITC न लिया गया हो। (31/2017-CT(R), प्रविष्टि 8(ii)(c), से 13 अक्टूबर 2017)
  • 5% — सामान्य (इकॉनमी) श्रेणी की हवाई यात्रा पर GST 5% है, बशर्ते इस्तेमाल किए गए माल पर इनपुट कर प्रत्यय (ITC) न लिया जाए। (11/2017-CT(R), प्रविष्टि 8(iii), से 1 जुलाई 2017)
  • 5% — क्षेत्रीय संपर्क योजना (उड़ान) वाले हवाई अड्डे से शुरू होने या वहाँ समाप्त होने वाली हवाई यात्रा पर GST 5% है, बशर्ते इस्तेमाल किए गए माल पर इनपुट कर प्रत्यय (ITC) न लिया जाए। (11/2017-CT(R), प्रविष्टि 8(iv), से 1 जुलाई 2017)
  • 5% — ऐसे वाहन में यात्रियों को ले जाना जिसके किराये में ईंधन का खर्च शामिल हो, और दूसरे संचालकों से वाहन किराये पर लेने के अलावा किसी पर ITC न लिया गया हो। (31/2017-CT(R), प्रविष्टि 8(vi), से 13 अक्टूबर 2017)
  • शून्य — पूर्वोत्तर राज्यों या बागडोगरा से आने-जाने वाली उड़ानों पर, बिना AC वाले किराये के वाहनों (रेडियो टैक्सी, पर्यटन या पूरी बुकिंग वाले वाहन नहीं) पर, और तय मार्गों पर चलने वाली बिना AC की बसों पर कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 15, से 1 जुलाई 2017)
  • शून्य — यह क्षेत्रीय संपर्क योजना के ऐसे हवाई अड्डे से आने-जाने वाली यात्री उड़ानों पर लागू है, जिसके लिए केंद्र सरकार व्यवहार्यता अंतर निधि देती है। हवाई अड्डे के शुरू होने से 3 वर्ष तक कोई GST नहीं लगता। (2/2018-CT(R), प्रविष्टि 16, से 25 जनवरी 2018)
  • शून्य — प्रथम श्रेणी या AC के अलावा अन्य रेल यात्रा, मेट्रो, मोनोरेल, ट्राम, अंतर्देशीय जलमार्ग, पर्यटन के लिए न चलने वाली सार्वजनिक नौकाओं, मीटर वाली टैक्सियों और ऑटो (ई-रिक्शा सहित) पर कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 17, से 1 जुलाई 2017)

1 जनवरी 2019 – 31 दिसंबर 2021

  • 18% — ऊपर की मदों में शामिल न होने वाली अन्य यात्री परिवहन सेवाओं पर 18% GST है। (27/2018-CT(R), प्रविष्टि 8(vii), से 1 जनवरी 2019)
  • 12% — इकोनॉमी श्रेणी के अलावा किसी भी श्रेणी में हवाई यात्रा पर, साथ ले जाए गए सामान सहित या उसके बिना, 12% GST है। (11/2017-CT(R), प्रविष्टि 8(v), से 1 जुलाई 2017)
  • 12% — ऐसे वाहन में यात्रियों को ले जाना जिसके किराये में ईंधन शामिल हो, जब 5% वाली शर्त पूरी न हो, जैसे पूरा ITC लिया गया हो। (31/2017-CT(R), प्रविष्टि 8(vi), से 13 अक्टूबर 2017)
  • 5% — रेल के प्रथम श्रेणी या वातानुकूलित (AC) डिब्बे की यात्रा पर GST 5% है, बशर्ते इस्तेमाल किए गए माल पर मिले इनपुट कर प्रत्यय (ITC) का उपयोग यह GST चुकाने में न किया जाए। (11/2017-CT(R), प्रविष्टि 8(i), से 1 जुलाई 2017)
  • 5% — किराये पर ली गई वातानुकूलित बस या वाहन (ठेका वाहन, टैक्सी नहीं) में यात्रियों को ले जाना, जब ITC न लिया गया हो। (31/2017-CT(R), प्रविष्टि 8(ii)(a), से 13 अक्टूबर 2017)
  • 5% — वातानुकूलित मार्ग-बस (नियमित मार्ग पर चलने वाली, प्रति सीट किराये वाली बस) में यात्रियों को ले जाना, जब ITC न लिया गया हो। (31/2017-CT(R), प्रविष्टि 8(ii)(b), से 13 अक्टूबर 2017)
  • 5% — रेडियो टैक्सी (नियंत्रण कक्ष से जुड़ी और GPS से निगरानी में रहने वाली टैक्सी) से यात्रियों को ले जाना, जब ITC न लिया गया हो। (31/2017-CT(R), प्रविष्टि 8(ii)(c), से 13 अक्टूबर 2017)
  • 5% — सामान्य (इकॉनमी) श्रेणी की हवाई यात्रा पर GST 5% है, बशर्ते इस्तेमाल किए गए माल पर इनपुट कर प्रत्यय (ITC) न लिया जाए। (11/2017-CT(R), प्रविष्टि 8(iii), से 1 जुलाई 2017)
  • 5% — क्षेत्रीय संपर्क योजना (उड़ान) वाले हवाई अड्डे से शुरू होने या वहाँ समाप्त होने वाली हवाई यात्रा पर GST 5% है, बशर्ते इस्तेमाल किए गए माल पर इनपुट कर प्रत्यय (ITC) न लिया जाए। (11/2017-CT(R), प्रविष्टि 8(iv), से 1 जुलाई 2017)
  • 5% — जब कोई किराए पर ली गई (चार्टर) या गैर-अनुसूचित उड़ान सरकार द्वारा आयोजित धार्मिक तीर्थयात्रा पर तीर्थयात्रियों को ले जाती है, तो GST 5% है और माल पर इनपुट कर क्रेडिट नहीं मिलता। (27/2018-CT(R), प्रविष्टि 8(iva), से 1 जनवरी 2019)
  • 5% — ऐसे वाहन में यात्रियों को ले जाना जिसके किराये में ईंधन का खर्च शामिल हो, और दूसरे संचालकों से वाहन किराये पर लेने के अलावा किसी पर ITC न लिया गया हो। (31/2017-CT(R), प्रविष्टि 8(vi), से 13 अक्टूबर 2017)
  • शून्य — पूर्वोत्तर राज्यों या बागडोगरा से आने-जाने वाली उड़ानों पर, बिना AC वाले किराये के वाहनों (रेडियो टैक्सी, पर्यटन या पूरी बुकिंग वाले वाहन नहीं) पर, और तय मार्गों पर चलने वाली बिना AC की बसों पर कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 15, से 1 जुलाई 2017)
  • शून्य — यह क्षेत्रीय संपर्क योजना के ऐसे हवाई अड्डे से आने-जाने वाली यात्री उड़ानों पर लागू है, जिसके लिए केंद्र सरकार व्यवहार्यता अंतर निधि देती है। हवाई अड्डे के शुरू होने से 3 वर्ष तक कोई GST नहीं लगता। (2/2018-CT(R), प्रविष्टि 16, से 25 जनवरी 2018)
  • शून्य — प्रथम श्रेणी या AC के अलावा अन्य रेल यात्रा, मेट्रो, मोनोरेल, ट्राम, अंतर्देशीय जलमार्ग, पर्यटन के लिए न चलने वाली सार्वजनिक नौकाओं, मीटर वाली टैक्सियों और ऑटो (ई-रिक्शा सहित) पर कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 17, से 1 जुलाई 2017)

1 जनवरी 2022 – 17 जुलाई 2022

  • 18% — ऊपर की मदों में शामिल न होने वाली अन्य यात्री परिवहन सेवाओं पर 18% GST है। (27/2018-CT(R), प्रविष्टि 8(vii), से 1 जनवरी 2019)
  • 12% — इकोनॉमी श्रेणी के अलावा किसी भी श्रेणी में हवाई यात्रा पर, साथ ले जाए गए सामान सहित या उसके बिना, 12% GST है। (11/2017-CT(R), प्रविष्टि 8(v), से 1 जुलाई 2017)
  • 12% — ऐसे वाहन में यात्रियों को ले जाना जिसके किराये में ईंधन शामिल हो, जब 5% वाली शर्त पूरी न हो, जैसे पूरा ITC लिया गया हो। (31/2017-CT(R), प्रविष्टि 8(vi), से 13 अक्टूबर 2017)
  • 5% — रेल के प्रथम श्रेणी या वातानुकूलित (AC) डिब्बे की यात्रा पर GST 5% है, बशर्ते इस्तेमाल किए गए माल पर मिले इनपुट कर प्रत्यय (ITC) का उपयोग यह GST चुकाने में न किया जाए। (11/2017-CT(R), प्रविष्टि 8(i), से 1 जुलाई 2017)
  • 5% — किराये पर ली गई वातानुकूलित बस या वाहन (ठेका वाहन, टैक्सी नहीं) में यात्रियों को ले जाना, जब ITC न लिया गया हो। (31/2017-CT(R), प्रविष्टि 8(ii)(a), से 13 अक्टूबर 2017)
  • 5% — वातानुकूलित मार्ग-बस (नियमित मार्ग पर चलने वाली, प्रति सीट किराये वाली बस) में यात्रियों को ले जाना, जब ITC न लिया गया हो। (31/2017-CT(R), प्रविष्टि 8(ii)(b), से 13 अक्टूबर 2017)
  • 5% — रेडियो टैक्सी (नियंत्रण कक्ष से जुड़ी और GPS से निगरानी में रहने वाली टैक्सी) से यात्रियों को ले जाना, जब ITC न लिया गया हो। (31/2017-CT(R), प्रविष्टि 8(ii)(c), से 13 अक्टूबर 2017)
  • 5% — सामान्य (इकॉनमी) श्रेणी की हवाई यात्रा पर GST 5% है, बशर्ते इस्तेमाल किए गए माल पर इनपुट कर प्रत्यय (ITC) न लिया जाए। (11/2017-CT(R), प्रविष्टि 8(iii), से 1 जुलाई 2017)
  • 5% — क्षेत्रीय संपर्क योजना (उड़ान) वाले हवाई अड्डे से शुरू होने या वहाँ समाप्त होने वाली हवाई यात्रा पर GST 5% है, बशर्ते इस्तेमाल किए गए माल पर इनपुट कर प्रत्यय (ITC) न लिया जाए। (11/2017-CT(R), प्रविष्टि 8(iv), से 1 जुलाई 2017)
  • 5% — जब कोई किराए पर ली गई (चार्टर) या गैर-अनुसूचित उड़ान सरकार द्वारा आयोजित धार्मिक तीर्थयात्रा पर तीर्थयात्रियों को ले जाती है, तो GST 5% है और माल पर इनपुट कर क्रेडिट नहीं मिलता। (27/2018-CT(R), प्रविष्टि 8(iva), से 1 जनवरी 2019)
  • 5% — ऐसे वाहन में यात्रियों को ले जाना जिसके किराये में ईंधन का खर्च शामिल हो, और दूसरे संचालकों से वाहन किराये पर लेने के अलावा किसी पर ITC न लिया गया हो। (31/2017-CT(R), प्रविष्टि 8(vi), से 13 अक्टूबर 2017)
  • शून्य — पूर्वोत्तर या बागडोगरा से आने-जाने वाली उड़ानों, बिना AC वाले किराये के वाहनों (रेडियो टैक्सी, पर्यटक या पूरी बुकिंग वाले वाहन नहीं) और बिना AC की मार्ग बसों पर कोई GST नहीं है। किसी अधिसूचित ऐप के माध्यम से आरक्षित वाहन और बसें इसमें शामिल नहीं हैं। (16/2021-CT(R), प्रविष्टि 15, से 1 जनवरी 2022)
  • शून्य — यह क्षेत्रीय संपर्क योजना के ऐसे हवाई अड्डे से आने-जाने वाली यात्री उड़ानों पर लागू है, जिसके लिए केंद्र सरकार व्यवहार्यता अंतर निधि देती है। हवाई अड्डे के शुरू होने से 3 वर्ष तक कोई GST नहीं लगता। (2/2018-CT(R), प्रविष्टि 16, से 25 जनवरी 2018)
  • शून्य — बिना AC और प्रथम श्रेणी के अलावा रेल यात्रा, मेट्रो, मोनोरेल, ट्राम, अंतर्देशीय जलमार्ग और पर्यटन के लिए न चलने वाली सार्वजनिक नौकाओं पर कोई GST नहीं है। मीटर वाली टैक्सियों और ऑटो पर भी कोई GST नहीं है। लेकिन किसी अधिसूचित ऐप के माध्यम से आरक्षित ऑटो या टैक्सी इसमें शामिल नहीं हैं। (16/2021-CT(R), प्रविष्टि 17, से 1 जनवरी 2022)

18 जुलाई 2022 – 19 अक्टूबर 2023

  • 18% — ऊपर की मदों में शामिल न होने वाली अन्य यात्री परिवहन सेवाओं पर 18% GST है। (3/2022-CT(R), प्रविष्टि 8(vii), से 18 जुलाई 2022)
  • 12% — इकोनॉमी श्रेणी के अलावा किसी भी श्रेणी में हवाई यात्रा पर, साथ ले जाए गए सामान सहित या उसके बिना, 12% GST है। (11/2017-CT(R), प्रविष्टि 8(v), से 1 जुलाई 2017)
  • 12% — ऐसे वाहन में यात्रियों को ले जाना जिसके किराये में ईंधन शामिल हो, जब 5% वाली शर्त पूरी न हो, जैसे पूरा ITC लिया गया हो। (31/2017-CT(R), प्रविष्टि 8(vi), से 13 अक्टूबर 2017)
  • 5% — रेल के प्रथम श्रेणी या वातानुकूलित (AC) डिब्बे की यात्रा पर GST 5% है, बशर्ते इस्तेमाल किए गए माल पर मिले इनपुट कर प्रत्यय (ITC) का उपयोग यह GST चुकाने में न किया जाए। (11/2017-CT(R), प्रविष्टि 8(i), से 1 जुलाई 2017)
  • 5% — किराये पर ली गई वातानुकूलित बस या वाहन (ठेका वाहन, टैक्सी नहीं) में यात्रियों को ले जाना, जब ITC न लिया गया हो। (31/2017-CT(R), प्रविष्टि 8(ii)(a), से 13 अक्टूबर 2017)
  • 5% — वातानुकूलित मार्ग-बस (नियमित मार्ग पर चलने वाली, प्रति सीट किराये वाली बस) में यात्रियों को ले जाना, जब ITC न लिया गया हो। (31/2017-CT(R), प्रविष्टि 8(ii)(b), से 13 अक्टूबर 2017)
  • 5% — रेडियो टैक्सी (नियंत्रण कक्ष से जुड़ी और GPS से निगरानी में रहने वाली टैक्सी) से यात्रियों को ले जाना, जब ITC न लिया गया हो। (31/2017-CT(R), प्रविष्टि 8(ii)(c), से 13 अक्टूबर 2017)
  • 5% — सामान्य (इकॉनमी) श्रेणी की हवाई यात्रा पर GST 5% है, बशर्ते इस्तेमाल किए गए माल पर इनपुट कर प्रत्यय (ITC) न लिया जाए। (11/2017-CT(R), प्रविष्टि 8(iii), से 1 जुलाई 2017)
  • 5% — क्षेत्रीय संपर्क योजना (उड़ान) वाले हवाई अड्डे से शुरू होने या वहाँ समाप्त होने वाली हवाई यात्रा पर GST 5% है, बशर्ते इस्तेमाल किए गए माल पर इनपुट कर प्रत्यय (ITC) न लिया जाए। (11/2017-CT(R), प्रविष्टि 8(iv), से 1 जुलाई 2017)
  • 5% — जब कोई किराए पर ली गई (चार्टर) या गैर-अनुसूचित उड़ान सरकार द्वारा आयोजित धार्मिक तीर्थयात्रा पर तीर्थयात्रियों को ले जाती है, तो GST 5% है और माल पर इनपुट कर क्रेडिट नहीं मिलता। (27/2018-CT(R), प्रविष्टि 8(iva), से 1 जनवरी 2019)
  • 5% — ऐसे वाहन में यात्रियों को ले जाना जिसके किराये में ईंधन का खर्च शामिल हो, और दूसरे संचालकों से वाहन किराये पर लेने के अलावा किसी पर ITC न लिया गया हो। (31/2017-CT(R), प्रविष्टि 8(vi), से 13 अक्टूबर 2017)
  • 5% — जब आप रज्जुमार्ग (रोपवे) से यात्रियों को ले जाते हैं और माल पर इनपुट कर क्रेडिट नहीं लेते, तो GST 5% है। (3/2022-CT(R), प्रविष्टि 8(via), से 18 जुलाई 2022)
  • शून्य — पूर्वोत्तर राज्यों या बागडोगरा से आने-जाने वाली सामान्य (इकॉनमी) श्रेणी की हवाई यात्रा, गैर-वातानुकूलित किराये की बसों (टैक्सी या पर्यटन यात्रा नहीं) और गैर-वातानुकूलित मार्ग-बसों पर GST नहीं; परंतु ऐप से बुक की गई बस या टैक्सी यात्रा इसमें शामिल नहीं। (4/2022-CT(R), प्रविष्टि 15, से 18 जुलाई 2022)
  • शून्य — यह क्षेत्रीय संपर्क योजना के ऐसे हवाई अड्डे से आने-जाने वाली यात्री उड़ानों पर लागू है, जिसके लिए केंद्र सरकार व्यवहार्यता अंतर निधि देती है। हवाई अड्डे के शुरू होने से 3 वर्ष तक कोई GST नहीं लगता। (2/2018-CT(R), प्रविष्टि 16, से 25 जनवरी 2018)
  • शून्य — बिना AC और प्रथम श्रेणी के अलावा रेल यात्रा, मेट्रो, मोनोरेल, ट्राम, अंतर्देशीय जलमार्ग और पर्यटन के लिए न चलने वाली सार्वजनिक नौकाओं पर कोई GST नहीं है। मीटर वाली टैक्सियों और ऑटो पर भी कोई GST नहीं है। लेकिन किसी अधिसूचित ऐप के माध्यम से आरक्षित ऑटो या टैक्सी इसमें शामिल नहीं हैं। (16/2021-CT(R), प्रविष्टि 17, से 1 जनवरी 2022)

20 अक्टूबर 2023 – 9 अक्टूबर 2024

  • 18% — ऊपर की मदों में शामिल न होने वाली अन्य यात्री परिवहन सेवाओं पर 18% GST है। (3/2022-CT(R), प्रविष्टि 8(vii), से 18 जुलाई 2022)
  • 12% — इकोनॉमी श्रेणी के अलावा किसी भी श्रेणी में हवाई यात्रा पर, साथ ले जाए गए सामान सहित या उसके बिना, 12% GST है। (11/2017-CT(R), प्रविष्टि 8(v), से 1 जुलाई 2017)
  • 12% — यदि आप किराये में ईंधन का खर्च शामिल करके किसी भी वाहन में यात्रियों को ले जाते हैं और 5% दर वाली "कोई इनपुट कर प्रत्यय (ITC) नहीं" की शर्त पूरी नहीं करते, तो GST 12% है। (12/2023-CT(R), प्रविष्टि 8(vi), से 20 अक्टूबर 2023)
  • 5% — रेल के प्रथम श्रेणी या वातानुकूलित (AC) डिब्बे की यात्रा पर GST 5% है, बशर्ते इस्तेमाल किए गए माल पर मिले इनपुट कर प्रत्यय (ITC) का उपयोग यह GST चुकाने में न किया जाए। (11/2017-CT(R), प्रविष्टि 8(i), से 1 जुलाई 2017)
  • 5% — किराये पर ली गई वातानुकूलित बस या वाहन (ठेका वाहन, टैक्सी नहीं) में यात्रियों को ले जाना, जब ITC न लिया गया हो। (31/2017-CT(R), प्रविष्टि 8(ii)(a), से 13 अक्टूबर 2017)
  • 5% — वातानुकूलित मार्ग-बस (नियमित मार्ग पर चलने वाली, प्रति सीट किराये वाली बस) में यात्रियों को ले जाना, जब ITC न लिया गया हो। (31/2017-CT(R), प्रविष्टि 8(ii)(b), से 13 अक्टूबर 2017)
  • 5% — रेडियो टैक्सी (नियंत्रण कक्ष से जुड़ी और GPS से निगरानी में रहने वाली टैक्सी) से यात्रियों को ले जाना, जब ITC न लिया गया हो। (31/2017-CT(R), प्रविष्टि 8(ii)(c), से 13 अक्टूबर 2017)
  • 5% — सामान्य (इकॉनमी) श्रेणी की हवाई यात्रा पर GST 5% है, बशर्ते इस्तेमाल किए गए माल पर इनपुट कर प्रत्यय (ITC) न लिया जाए। (11/2017-CT(R), प्रविष्टि 8(iii), से 1 जुलाई 2017)
  • 5% — क्षेत्रीय संपर्क योजना (उड़ान) वाले हवाई अड्डे से शुरू होने या वहाँ समाप्त होने वाली हवाई यात्रा पर GST 5% है, बशर्ते इस्तेमाल किए गए माल पर इनपुट कर प्रत्यय (ITC) न लिया जाए। (11/2017-CT(R), प्रविष्टि 8(iv), से 1 जुलाई 2017)
  • 5% — जब कोई किराए पर ली गई (चार्टर) या गैर-अनुसूचित उड़ान सरकार द्वारा आयोजित धार्मिक तीर्थयात्रा पर तीर्थयात्रियों को ले जाती है, तो GST 5% है और माल पर इनपुट कर क्रेडिट नहीं मिलता। (27/2018-CT(R), प्रविष्टि 8(iva), से 1 जनवरी 2019)
  • 5% — यदि आप किराये में ईंधन का खर्च शामिल करके किसी भी वाहन में यात्रियों को ले जाते हैं, तो GST 5% है। यह दर तभी लागू है जब आप कोई इनपुट कर प्रत्यय (ITC) न लें — सिवाय उसी व्यवसाय के दूसरे लोगों से किराये पर लिए गए वाहनों पर सीमित प्रत्यय के। (12/2023-CT(R), प्रविष्टि 8(vi), से 20 अक्टूबर 2023)
  • 5% — जब आप रज्जुमार्ग (रोपवे) से यात्रियों को ले जाते हैं और माल पर इनपुट कर क्रेडिट नहीं लेते, तो GST 5% है। (3/2022-CT(R), प्रविष्टि 8(via), से 18 जुलाई 2022)
  • शून्य — पूर्वोत्तर राज्यों या बागडोगरा से आने-जाने वाली सामान्य (इकॉनमी) श्रेणी की हवाई यात्रा, गैर-वातानुकूलित किराये की बसों (टैक्सी या पर्यटन यात्रा नहीं) और गैर-वातानुकूलित मार्ग-बसों पर GST नहीं; परंतु ऐप से बुक की गई बस या टैक्सी यात्रा इसमें शामिल नहीं। (4/2022-CT(R), प्रविष्टि 15, से 18 जुलाई 2022)
  • शून्य — यह क्षेत्रीय संपर्क योजना के ऐसे हवाई अड्डे से आने-जाने वाली यात्री उड़ानों पर लागू है, जिसके लिए केंद्र सरकार व्यवहार्यता अंतर निधि देती है। हवाई अड्डे के शुरू होने से 3 वर्ष तक कोई GST नहीं लगता। (2/2018-CT(R), प्रविष्टि 16, से 25 जनवरी 2018)
  • शून्य — बिना AC और प्रथम श्रेणी के अलावा रेल यात्रा, मेट्रो, मोनोरेल, ट्राम, अंतर्देशीय जलमार्ग और पर्यटन के लिए न चलने वाली सार्वजनिक नौकाओं पर कोई GST नहीं है। मीटर वाली टैक्सियों और ऑटो पर भी कोई GST नहीं है। लेकिन किसी अधिसूचित ऐप के माध्यम से आरक्षित ऑटो या टैक्सी इसमें शामिल नहीं हैं। (16/2021-CT(R), प्रविष्टि 17, से 1 जनवरी 2022)

10 अक्टूबर 2024 – 21 सितंबर 2025

  • 18% — ऊपर की मदों में शामिल न होने वाली अन्य यात्री परिवहन सेवाओं पर 18% GST है। (7/2024-CT(R), प्रविष्टि 8(vii), से 10 अक्टूबर 2024)
  • 12% — इकोनॉमी श्रेणी के अलावा किसी भी श्रेणी में हवाई यात्रा पर, साथ ले जाए गए सामान सहित या उसके बिना, 12% GST है। (11/2017-CT(R), प्रविष्टि 8(v), से 1 जुलाई 2017)
  • 12% — यदि आप किराये में ईंधन का खर्च शामिल करके किसी भी वाहन में यात्रियों को ले जाते हैं और 5% दर वाली "कोई इनपुट कर प्रत्यय (ITC) नहीं" की शर्त पूरी नहीं करते, तो GST 12% है। (12/2023-CT(R), प्रविष्टि 8(vi), से 20 अक्टूबर 2023)
  • 5% — रेल के प्रथम श्रेणी या वातानुकूलित (AC) डिब्बे की यात्रा पर GST 5% है, बशर्ते इस्तेमाल किए गए माल पर मिले इनपुट कर प्रत्यय (ITC) का उपयोग यह GST चुकाने में न किया जाए। (11/2017-CT(R), प्रविष्टि 8(i), से 1 जुलाई 2017)
  • 5% — किराये पर ली गई वातानुकूलित बस या वाहन (ठेका वाहन, टैक्सी नहीं) में यात्रियों को ले जाना, जब ITC न लिया गया हो। (31/2017-CT(R), प्रविष्टि 8(ii)(a), से 13 अक्टूबर 2017)
  • 5% — वातानुकूलित मार्ग-बस (नियमित मार्ग पर चलने वाली, प्रति सीट किराये वाली बस) में यात्रियों को ले जाना, जब ITC न लिया गया हो। (31/2017-CT(R), प्रविष्टि 8(ii)(b), से 13 अक्टूबर 2017)
  • 5% — रेडियो टैक्सी (नियंत्रण कक्ष से जुड़ी और GPS से निगरानी में रहने वाली टैक्सी) से यात्रियों को ले जाना, जब ITC न लिया गया हो। (31/2017-CT(R), प्रविष्टि 8(ii)(c), से 13 अक्टूबर 2017)
  • 5% — सामान्य (इकॉनमी) श्रेणी की हवाई यात्रा पर GST 5% है, बशर्ते इस्तेमाल किए गए माल पर इनपुट कर प्रत्यय (ITC) न लिया जाए। (11/2017-CT(R), प्रविष्टि 8(iii), से 1 जुलाई 2017)
  • 5% — क्षेत्रीय संपर्क योजना (उड़ान) वाले हवाई अड्डे से शुरू होने या वहाँ समाप्त होने वाली हवाई यात्रा पर GST 5% है, बशर्ते इस्तेमाल किए गए माल पर इनपुट कर प्रत्यय (ITC) न लिया जाए। (11/2017-CT(R), प्रविष्टि 8(iv), से 1 जुलाई 2017)
  • 5% — जब कोई किराए पर ली गई (चार्टर) या गैर-अनुसूचित उड़ान सरकार द्वारा आयोजित धार्मिक तीर्थयात्रा पर तीर्थयात्रियों को ले जाती है, तो GST 5% है और माल पर इनपुट कर क्रेडिट नहीं मिलता। (27/2018-CT(R), प्रविष्टि 8(iva), से 1 जनवरी 2019)
  • 5% — सीट-साझा आधार पर हेलीकॉप्टर से यात्रियों की यात्रा, जब उपयोग की गई वस्तुओं पर ITC न लिया गया हो। (7/2024-CT(R), प्रविष्टि 8(ivb), से 10 अक्टूबर 2024)
  • 5% — यदि आप किराये में ईंधन का खर्च शामिल करके किसी भी वाहन में यात्रियों को ले जाते हैं, तो GST 5% है। यह दर तभी लागू है जब आप कोई इनपुट कर प्रत्यय (ITC) न लें — सिवाय उसी व्यवसाय के दूसरे लोगों से किराये पर लिए गए वाहनों पर सीमित प्रत्यय के। (12/2023-CT(R), प्रविष्टि 8(vi), से 20 अक्टूबर 2023)
  • 5% — जब आप रज्जुमार्ग (रोपवे) से यात्रियों को ले जाते हैं और माल पर इनपुट कर क्रेडिट नहीं लेते, तो GST 5% है। (3/2022-CT(R), प्रविष्टि 8(via), से 18 जुलाई 2022)
  • शून्य — पूर्वोत्तर राज्यों या बागडोगरा से आने-जाने वाली सामान्य (इकॉनमी) श्रेणी की हवाई यात्रा, गैर-वातानुकूलित किराये की बसों (टैक्सी या पर्यटन यात्रा नहीं) और गैर-वातानुकूलित मार्ग-बसों पर GST नहीं; परंतु ऐप से बुक की गई बस या टैक्सी यात्रा इसमें शामिल नहीं। (4/2022-CT(R), प्रविष्टि 15, से 18 जुलाई 2022)
  • शून्य — यह क्षेत्रीय संपर्क योजना के ऐसे हवाई अड्डे से आने-जाने वाली यात्री उड़ानों पर लागू है, जिसके लिए केंद्र सरकार व्यवहार्यता अंतर निधि देती है। हवाई अड्डे के शुरू होने से 3 वर्ष तक कोई GST नहीं लगता। (2/2018-CT(R), प्रविष्टि 16, से 25 जनवरी 2018)
  • शून्य — बिना AC और प्रथम श्रेणी के अलावा रेल यात्रा, मेट्रो, मोनोरेल, ट्राम, अंतर्देशीय जलमार्ग और पर्यटन के लिए न चलने वाली सार्वजनिक नौकाओं पर कोई GST नहीं है। मीटर वाली टैक्सियों और ऑटो पर भी कोई GST नहीं है। लेकिन किसी अधिसूचित ऐप के माध्यम से आरक्षित ऑटो या टैक्सी इसमें शामिल नहीं हैं। (16/2021-CT(R), प्रविष्टि 17, से 1 जनवरी 2022)

22 सितंबर 2025 – लागू

  • 18% — इकोनॉमी श्रेणी के अलावा किसी भी श्रेणी में हवाई यात्रा पर, साथ ले जाए गए सामान सहित या उसके बिना, 18% GST है। (15/2025-CT(R), प्रविष्टि 8(v), से 22 सितंबर 2025)
  • 18% — यदि आप किराये में ईंधन का खर्च शामिल करके किसी भी वाहन में यात्रियों को ले जाते हैं और 5% दर वाली "कोई इनपुट कर प्रत्यय (ITC) नहीं" की शर्त पूरी नहीं करते, तो GST 18% है। (15/2025-CT(R), प्रविष्टि 8(vi), से 22 सितंबर 2025)
  • 18% — ऊपर की मदों में शामिल न होने वाली अन्य यात्री परिवहन सेवाओं पर 18% GST है। (7/2024-CT(R), प्रविष्टि 8(vii), से 10 अक्टूबर 2024)
  • 5% — रेल के प्रथम श्रेणी या वातानुकूलित (AC) डिब्बे की यात्रा पर GST 5% है, बशर्ते इस्तेमाल किए गए माल पर मिले इनपुट कर प्रत्यय (ITC) का उपयोग यह GST चुकाने में न किया जाए। (11/2017-CT(R), प्रविष्टि 8(i), से 1 जुलाई 2017)
  • 5% — किराये पर ली गई वातानुकूलित बस या वाहन (ठेका वाहन, टैक्सी नहीं) में यात्रियों को ले जाना, जब ITC न लिया गया हो। (31/2017-CT(R), प्रविष्टि 8(ii)(a), से 13 अक्टूबर 2017)
  • 5% — वातानुकूलित मार्ग-बस (नियमित मार्ग पर चलने वाली, प्रति सीट किराये वाली बस) में यात्रियों को ले जाना, जब ITC न लिया गया हो। (31/2017-CT(R), प्रविष्टि 8(ii)(b), से 13 अक्टूबर 2017)
  • 5% — रेडियो टैक्सी (नियंत्रण कक्ष से जुड़ी और GPS से निगरानी में रहने वाली टैक्सी) से यात्रियों को ले जाना, जब ITC न लिया गया हो। (31/2017-CT(R), प्रविष्टि 8(ii)(c), से 13 अक्टूबर 2017)
  • 5% — सामान्य (इकॉनमी) श्रेणी की हवाई यात्रा पर GST 5% है, बशर्ते इस्तेमाल किए गए माल पर इनपुट कर प्रत्यय (ITC) न लिया जाए। (11/2017-CT(R), प्रविष्टि 8(iii), से 1 जुलाई 2017)
  • 5% — क्षेत्रीय संपर्क योजना (उड़ान) वाले हवाई अड्डे से शुरू होने या वहाँ समाप्त होने वाली हवाई यात्रा पर GST 5% है, बशर्ते इस्तेमाल किए गए माल पर इनपुट कर प्रत्यय (ITC) न लिया जाए। (11/2017-CT(R), प्रविष्टि 8(iv), से 1 जुलाई 2017)
  • 5% — जब कोई किराए पर ली गई (चार्टर) या गैर-अनुसूचित उड़ान सरकार द्वारा आयोजित धार्मिक तीर्थयात्रा पर तीर्थयात्रियों को ले जाती है, तो GST 5% है और माल पर इनपुट कर क्रेडिट नहीं मिलता। (27/2018-CT(R), प्रविष्टि 8(iva), से 1 जनवरी 2019)
  • 5% — सीट-साझा आधार पर हेलीकॉप्टर से यात्रियों की यात्रा, जब उपयोग की गई वस्तुओं पर ITC न लिया गया हो। (7/2024-CT(R), प्रविष्टि 8(ivb), से 10 अक्टूबर 2024)
  • 5% — यदि आप किराये में ईंधन का खर्च शामिल करके किसी भी वाहन में यात्रियों को ले जाते हैं, तो GST 5% है। यह दर तभी लागू है जब आप कोई इनपुट कर प्रत्यय (ITC) न लें — सिवाय उसी व्यवसाय के दूसरे लोगों से किराये पर लिए गए वाहनों पर सीमित प्रत्यय के। (15/2025-CT(R), प्रविष्टि 8(vi), से 22 सितंबर 2025)
  • 5% — जब आप रज्जुमार्ग (रोपवे) से यात्रियों को ले जाते हैं और माल पर इनपुट कर क्रेडिट नहीं लेते, तो GST 5% है। (3/2022-CT(R), प्रविष्टि 8(via), से 18 जुलाई 2022)
  • शून्य — पूर्वोत्तर राज्यों या बागडोगरा से आने-जाने वाली सामान्य (इकॉनमी) श्रेणी की हवाई यात्रा, गैर-वातानुकूलित किराये की बसों (टैक्सी या पर्यटन यात्रा नहीं) और गैर-वातानुकूलित मार्ग-बसों पर GST नहीं; परंतु ऐप से बुक की गई बस या टैक्सी यात्रा इसमें शामिल नहीं। (4/2022-CT(R), प्रविष्टि 15, से 18 जुलाई 2022)
  • शून्य — यह क्षेत्रीय संपर्क योजना के ऐसे हवाई अड्डे से आने-जाने वाली यात्री उड़ानों पर लागू है, जिसके लिए केंद्र सरकार व्यवहार्यता अंतर निधि देती है। हवाई अड्डे के शुरू होने से 3 वर्ष तक कोई GST नहीं लगता। (2/2018-CT(R), प्रविष्टि 16, से 25 जनवरी 2018)
  • शून्य — बिना AC और प्रथम श्रेणी के अलावा रेल यात्रा, मेट्रो, मोनोरेल, ट्राम, अंतर्देशीय जलमार्ग और पर्यटन के लिए न चलने वाली सार्वजनिक नौकाओं पर कोई GST नहीं है। मीटर वाली टैक्सियों और ऑटो पर भी कोई GST नहीं है। लेकिन किसी अधिसूचित ऐप के माध्यम से आरक्षित ऑटो या टैक्सी इसमें शामिल नहीं हैं। (16/2021-CT(R), प्रविष्टि 17, से 1 जनवरी 2022)

9964 के अंतर्गत SAC कोड

  • 996411 Local land transport services of passengers by railways, metro, monorail, bus, tramway, autos, three wheelers, scooters and other motor vehicles
  • 996412 Taxi services including radio taxi and other similar services
  • 996413 Non-scheduled local bus and coach charter services
  • 996414 Other land transportation services of passengers
  • 996415 Local water transport services of passengers by ferries, cruises and the like
  • 996416 Sightseeing transportation services by rail, land, water and air
  • 996417 Transport services of passengers by ropeways
  • 996418 Sightseeing transportation services by rail or road
  • 996419 Other local transportation services of passengers nowhere else classified
  • 996421 Long-distance transport services of passengers through rail network by railways, metro and the like
  • 996422 Long-distance transport services of passengers through road by bus, car, non-scheduled long distance bus and coach services, stage carriage and the like
  • 996423 Taxi services including radio taxi and other similar services
  • 996424 Coastal and transoceanic (overseas) water transport services of passengers by Ferries, Cruise Ships and the like
  • 996425 Domestic/ international scheduled air transport services of passengers
  • 996426 Domestic/ international non-scheduled air transport services of passengers
  • 996427 Space transport services of passengers
  • 996429 Other long-distance transportation services of passengers nowhere else classified
  • 996431 Long-distance transport service of passengers through rail network by railways
  • 996432 Scheduled long-distance transport services of passengers through road by bus and coach services including stage carriage, contract carriage and the like
  • 996433 Non-scheduled long-distance transport services of passengers through road by bus and coach services including stage carriage, contract carriage and the like
  • 996434 Long-distance transport service of passengers by any motor vehicle other than bus including motorcab, maxicab and radio taxi
  • 996439 Other long distance transport service of passengers by land nowhere else specified
  • 996441 Coastal water transport service of passengers by ferries and the like
  • 996442 Coastal water transport service of passengers by cruise ships and the like
  • 996443 Inland water transport service of passengers by ferries and the like
  • 996444 Inland water transport service of passengers by cruise ships and the like
  • 996445 International water transport services of passengers by ferries, cruise ships and the like
  • 996449 Other long distance transport service of passengers by water nowhere else specified
  • 996451 Domestic scheduled air transport service of passengers in economy class
  • 996452 Domestic scheduled air transport service of passengers in other than economy class
  • 996453 Domestic non-scheduled air transport service of passengers
  • 996454 International scheduled air transport service of passengers in economy class
  • 996455 International scheduled air transport service of passengers in other than economy class
  • 996456 International non-scheduled air transport service of passengers
  • 996459 Other long-distance transportation service of passengers by air nowhere else specified including space transport service of passengers

दरों का पूरा इतिहास

सेतकGSTकिस पर लागूअधिसूचना
1 जुलाई 201731 दिसंबर 2021शून्यपूर्वोत्तर राज्यों या बागडोगरा से आने-जाने वाली उड़ानों पर, बिना AC वाले किराये के वाहनों (रेडियो टैक्सी, पर्यटन या पूरी बुकिंग वाले वाहन नहीं) पर, और तय मार्गों पर चलने वाली बिना AC की बसों पर कोई GST नहीं है।12/2017-CT(R), प्रविष्टि 15
1 जुलाई 201724 जनवरी 2018शून्यक्षेत्रीय संपर्क (उड़ान) हवाई अड्डे से आने-जाने वाली जिन उड़ानों का भुगतान केंद्र सरकार व्यवहार्यता अंतर निधि के रूप में करती है, उन पर कोई GST नहीं है — केवल हवाई अड्डे के संचालन शुरू होने से एक वर्ष तक।12/2017-CT(R), प्रविष्टि 16
1 जुलाई 201731 दिसंबर 2021शून्यप्रथम श्रेणी या AC के अलावा अन्य रेल यात्रा, मेट्रो, मोनोरेल, ट्राम, अंतर्देशीय जलमार्ग, पर्यटन के लिए न चलने वाली सार्वजनिक नौकाओं, मीटर वाली टैक्सियों और ऑटो (ई-रिक्शा सहित) पर कोई GST नहीं है।12/2017-CT(R), प्रविष्टि 17
1 जुलाई 2017लागू5%रेल के प्रथम श्रेणी या वातानुकूलित (AC) डिब्बे की यात्रा पर GST 5% है, बशर्ते इस्तेमाल किए गए माल पर मिले इनपुट कर प्रत्यय (ITC) का उपयोग यह GST चुकाने में न किया जाए।11/2017-CT(R), प्रविष्टि 8(i)
1 जुलाई 201712 अक्टूबर 20175%यदि कोई वातानुकूलित (AC) अनुबंधित वाहन (किराये पर ली गई बस या गाड़ी, टैक्सी नहीं) यात्रियों को ले जाता है, तो GST 5% है, बशर्ते कोई इनपुट कर प्रत्यय (ITC) न लिया जाए।11/2017-CT(R), प्रविष्टि 8(ii)(a)
1 जुलाई 201712 अक्टूबर 20175%यदि कोई वातानुकूलित (AC) मार्ग-वाहन (तय मार्ग पर चलने वाली और प्रति सीट टिकट देने वाली बस) यात्रियों को ले जाता है, तो GST 5% है, बशर्ते कोई इनपुट कर प्रत्यय (ITC) न लिया जाए।11/2017-CT(R), प्रविष्टि 8(ii)(b)
1 जुलाई 201712 अक्टूबर 20175%यदि कोई रेडियो टैक्सी (नियंत्रण कार्यालय से जुड़ी और GPS से निगरानी वाली टैक्सी) यात्रियों को ले जाती है, तो GST 5% है, बशर्ते कोई इनपुट कर प्रत्यय (ITC) न लिया जाए।11/2017-CT(R), प्रविष्टि 8(ii)(c)
1 जुलाई 2017लागू5%सामान्य (इकॉनमी) श्रेणी की हवाई यात्रा पर GST 5% है, बशर्ते इस्तेमाल किए गए माल पर इनपुट कर प्रत्यय (ITC) न लिया जाए।11/2017-CT(R), प्रविष्टि 8(iii)
1 जुलाई 2017लागू5%क्षेत्रीय संपर्क योजना (उड़ान) वाले हवाई अड्डे से शुरू होने या वहाँ समाप्त होने वाली हवाई यात्रा पर GST 5% है, बशर्ते इस्तेमाल किए गए माल पर इनपुट कर प्रत्यय (ITC) न लिया जाए।11/2017-CT(R), प्रविष्टि 8(iv)
1 जुलाई 201721 सितंबर 202512%इकोनॉमी श्रेणी के अलावा किसी भी श्रेणी में हवाई यात्रा पर, साथ ले जाए गए सामान सहित या उसके बिना, 12% GST है।11/2017-CT(R), प्रविष्टि 8(v)
1 जुलाई 201721 अगस्त 20175%यदि कोई टैक्सी किराये में ईंधन का खर्च शामिल करके यात्रियों को ले जाती है, तो GST 5% है, बशर्ते कोई इनपुट कर प्रत्यय (ITC) न लिया जाए।11/2017-CT(R), प्रविष्टि 8(vi)
1 जुलाई 201731 दिसंबर 201818%ऊपर की मदों में शामिल न होने वाली अन्य यात्री परिवहन सेवाओं पर 18% GST है।11/2017-CT(R), प्रविष्टि 8(vii)
22 अगस्त 201712 अक्टूबर 20175%जब आप ईंधन की लागत सहित यात्रियों के लिए मोटर टैक्सी चलाते हैं और इनपुट कर क्रेडिट नहीं लेते, तो GST 5% है।20/2017-CT(R), प्रविष्टि 8(vi)
22 अगस्त 201712 अक्टूबर 201712%जब आप ईंधन की लागत सहित यात्रियों के लिए मोटर टैक्सी चलाते हैं और इनपुट कर क्रेडिट लेते हैं, तो GST 12% है।20/2017-CT(R), प्रविष्टि 8(vi)
13 अक्टूबर 2017लागू5%किराये पर ली गई वातानुकूलित बस या वाहन (ठेका वाहन, टैक्सी नहीं) में यात्रियों को ले जाना, जब ITC न लिया गया हो।31/2017-CT(R), प्रविष्टि 8(ii)(a)
13 अक्टूबर 2017लागू5%वातानुकूलित मार्ग-बस (नियमित मार्ग पर चलने वाली, प्रति सीट किराये वाली बस) में यात्रियों को ले जाना, जब ITC न लिया गया हो।31/2017-CT(R), प्रविष्टि 8(ii)(b)
13 अक्टूबर 2017लागू5%रेडियो टैक्सी (नियंत्रण कक्ष से जुड़ी और GPS से निगरानी में रहने वाली टैक्सी) से यात्रियों को ले जाना, जब ITC न लिया गया हो।31/2017-CT(R), प्रविष्टि 8(ii)(c)
13 अक्टूबर 201719 अक्टूबर 20235%ऐसे वाहन में यात्रियों को ले जाना जिसके किराये में ईंधन का खर्च शामिल हो, और दूसरे संचालकों से वाहन किराये पर लेने के अलावा किसी पर ITC न लिया गया हो।31/2017-CT(R), प्रविष्टि 8(vi)
13 अक्टूबर 201719 अक्टूबर 202312%ऐसे वाहन में यात्रियों को ले जाना जिसके किराये में ईंधन शामिल हो, जब 5% वाली शर्त पूरी न हो, जैसे पूरा ITC लिया गया हो।31/2017-CT(R), प्रविष्टि 8(vi)
25 जनवरी 2018लागूशून्ययह क्षेत्रीय संपर्क योजना के ऐसे हवाई अड्डे से आने-जाने वाली यात्री उड़ानों पर लागू है, जिसके लिए केंद्र सरकार व्यवहार्यता अंतर निधि देती है। हवाई अड्डे के शुरू होने से 3 वर्ष तक कोई GST नहीं लगता।2/2018-CT(R), प्रविष्टि 16
1 जनवरी 2019लागू5%जब कोई किराए पर ली गई (चार्टर) या गैर-अनुसूचित उड़ान सरकार द्वारा आयोजित धार्मिक तीर्थयात्रा पर तीर्थयात्रियों को ले जाती है, तो GST 5% है और माल पर इनपुट कर क्रेडिट नहीं मिलता।27/2018-CT(R), प्रविष्टि 8(iva)
1 जनवरी 201917 जुलाई 202218%ऊपर की मदों में शामिल न होने वाली अन्य यात्री परिवहन सेवाओं पर 18% GST है।27/2018-CT(R), प्रविष्टि 8(vii)
1 जनवरी 202217 जुलाई 2022शून्यपूर्वोत्तर या बागडोगरा से आने-जाने वाली उड़ानों, बिना AC वाले किराये के वाहनों (रेडियो टैक्सी, पर्यटक या पूरी बुकिंग वाले वाहन नहीं) और बिना AC की मार्ग बसों पर कोई GST नहीं है। किसी अधिसूचित ऐप के माध्यम से आरक्षित वाहन और बसें इसमें शामिल नहीं हैं।16/2021-CT(R), प्रविष्टि 15
1 जनवरी 2022लागूशून्यबिना AC और प्रथम श्रेणी के अलावा रेल यात्रा, मेट्रो, मोनोरेल, ट्राम, अंतर्देशीय जलमार्ग और पर्यटन के लिए न चलने वाली सार्वजनिक नौकाओं पर कोई GST नहीं है। मीटर वाली टैक्सियों और ऑटो पर भी कोई GST नहीं है। लेकिन किसी अधिसूचित ऐप के माध्यम से आरक्षित ऑटो या टैक्सी इसमें शामिल नहीं हैं।16/2021-CT(R), प्रविष्टि 17
18 जुलाई 2022लागूशून्यपूर्वोत्तर राज्यों या बागडोगरा से आने-जाने वाली सामान्य (इकॉनमी) श्रेणी की हवाई यात्रा, गैर-वातानुकूलित किराये की बसों (टैक्सी या पर्यटन यात्रा नहीं) और गैर-वातानुकूलित मार्ग-बसों पर GST नहीं; परंतु ऐप से बुक की गई बस या टैक्सी यात्रा इसमें शामिल नहीं।4/2022-CT(R), प्रविष्टि 15
18 जुलाई 2022लागू5%जब आप रज्जुमार्ग (रोपवे) से यात्रियों को ले जाते हैं और माल पर इनपुट कर क्रेडिट नहीं लेते, तो GST 5% है।3/2022-CT(R), प्रविष्टि 8(via)
18 जुलाई 20229 अक्टूबर 202418%ऊपर की मदों में शामिल न होने वाली अन्य यात्री परिवहन सेवाओं पर 18% GST है।3/2022-CT(R), प्रविष्टि 8(vii)
20 अक्टूबर 202321 सितंबर 202512%यदि आप किराये में ईंधन का खर्च शामिल करके किसी भी वाहन में यात्रियों को ले जाते हैं और 5% दर वाली "कोई इनपुट कर प्रत्यय (ITC) नहीं" की शर्त पूरी नहीं करते, तो GST 12% है।12/2023-CT(R), प्रविष्टि 8(vi)
20 अक्टूबर 202321 सितंबर 20255%यदि आप किराये में ईंधन का खर्च शामिल करके किसी भी वाहन में यात्रियों को ले जाते हैं, तो GST 5% है। यह दर तभी लागू है जब आप कोई इनपुट कर प्रत्यय (ITC) न लें — सिवाय उसी व्यवसाय के दूसरे लोगों से किराये पर लिए गए वाहनों पर सीमित प्रत्यय के।12/2023-CT(R), प्रविष्टि 8(vi)
10 अक्टूबर 2024लागू5%सीट-साझा आधार पर हेलीकॉप्टर से यात्रियों की यात्रा, जब उपयोग की गई वस्तुओं पर ITC न लिया गया हो।7/2024-CT(R), प्रविष्टि 8(ivb)
10 अक्टूबर 2024लागू18%ऊपर की मदों में शामिल न होने वाली अन्य यात्री परिवहन सेवाओं पर 18% GST है।7/2024-CT(R), प्रविष्टि 8(vii)
22 सितंबर 2025लागू18%इकोनॉमी श्रेणी के अलावा किसी भी श्रेणी में हवाई यात्रा पर, साथ ले जाए गए सामान सहित या उसके बिना, 18% GST है।15/2025-CT(R), प्रविष्टि 8(v)
22 सितंबर 2025लागू5%यदि आप किराये में ईंधन का खर्च शामिल करके किसी भी वाहन में यात्रियों को ले जाते हैं, तो GST 5% है। यह दर तभी लागू है जब आप कोई इनपुट कर प्रत्यय (ITC) न लें — सिवाय उसी व्यवसाय के दूसरे लोगों से किराये पर लिए गए वाहनों पर सीमित प्रत्यय के।15/2025-CT(R), प्रविष्टि 8(vi)
22 सितंबर 2025लागू18%यदि आप किराये में ईंधन का खर्च शामिल करके किसी भी वाहन में यात्रियों को ले जाते हैं और 5% दर वाली "कोई इनपुट कर प्रत्यय (ITC) नहीं" की शर्त पूरी नहीं करते, तो GST 18% है।15/2025-CT(R), प्रविष्टि 8(vi)

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