होटल के कमरे का किराया पर GST, 26 अक्टूबर 2026: 5% / 18%। GST सेवा देने वाला चुकाता है (फ़ॉरवर्ड चार्ज); आज कोई रिवर्स-चार्ज प्रविष्टि लागू नहीं। सही दर उस प्रविष्टि पर निर्भर है जो सेवा पर लागू हो — नीचे हर प्रविष्टि उसकी अधिसूचना के साथ है।
राज्य के भीतर GST बराबर बँटता है: जैसे 18% = 9% CGST + 9% SGST; दूसरे राज्य में IGST लगता है।
आज की GST दर
26 अक्टूबर 2026 को लागू प्रविष्टियाँ:
- 18% — अन्य होटल और भोजन सेवाओं पर GST 18% है। एक उदाहरण ₹7,500 प्रति दिन से अधिक किराये वाले होटल के कमरे हैं। दूसरा उदाहरण ऐसे होटल का भोजनालय या खानपान सेवा है जिसमें कोई भी कमरा ₹7,500 प्रति दिन से अधिक का हो। यही बात उस होटल के भोजनालय या खानपान सेवा पर भी लागू है जिसने 18% चुकाने का विकल्प चुना है। (15/2025-CT(R), प्रविष्टि 7(vi), से 22 सितंबर 2025)
- 5% — ₹7,500 प्रति दिन तक किराये वाले होटल के कमरों पर GST 5% है, और कोई इनपुट कर प्रत्यय (ITC) नहीं लिया जा सकता। (15/2025-CT(R), प्रविष्टि 7(i), से 22 सितंबर 2025)
- 5% — भोजनालय (रेस्टोरेंट) पर GST 5% है और इनपुट कर क्रेडिट नहीं मिलता। यह दर तब लागू नहीं होती जब भोजनालय ऐसे होटल में हो जहाँ किसी भी कमरे का किराया ₹7,500 प्रति दिन से अधिक हो। जिस होटल ने 18% देना चुना है, उसमें भी यह लागू नहीं होती। (20/2019-CT(R), प्रविष्टि 7(ii), से 1 अक्टूबर 2019)
- 5% — बाहरी खानपान सेवा पर GST 5% है और इनपुट कर क्रेडिट नहीं मिलता। यह दर तब लागू नहीं होती जब खानपान सेवा देने वाला या आयोजन ऐसे होटल में हो जिसके किसी भी कमरे का किराया ₹7,500 प्रति दिन से अधिक हो। जिस होटल ने 18% देना चुना है, उसमें भी यह लागू नहीं होती। (20/2019-CT(R), प्रविष्टि 7(iv), से 1 अक्टूबर 2019)
- 5% — किराए के सभागार, पंडाल या शामियाने के साथ दी जाने वाली बाहरी खानपान सेवा पर GST 5% है और इनपुट कर क्रेडिट नहीं मिलता। यह दर तब लागू नहीं होती जब यह ऐसे होटल में हो जहाँ किसी भी कमरे का किराया ₹7,500 प्रति दिन से अधिक हो। जिस होटल ने 18% देना चुना है, उसमें भी यह लागू नहीं होती। (20/2019-CT(R), प्रविष्टि 7(v), से 1 अक्टूबर 2019)
GST नहीं (लागू छूट)
- शून्य — लगातार कम से कम 90 दिनों तक दिए जाने वाले आवास पर GST नहीं, यदि उसका शुल्क प्रति व्यक्ति प्रति माह ₹20,000 तक हो। (4/2024-CT(R), प्रविष्टि 12A, से 15 जुलाई 2024)
- शून्य — धार्मिक अनुष्ठान कराने पर, या पंजीकृत न्यास द्वारा चलाए जाने वाले सार्वजनिक धार्मिक स्थल पर जगह किराये पर देने पर GST नहीं — जब तक कमरे का किराया ₹1000 या अधिक प्रतिदिन, सभागार का ₹10,000 या अधिक प्रतिदिन, या दुकान का ₹10,000 या अधिक प्रतिमाह न हो। (7/2021-CT(R), प्रविष्टि 13, से 1 अक्टूबर 2021)
GST कौन चुकाता है (रिवर्स चार्ज)
आज कोई रिवर्स-चार्ज प्रविष्टि इस सेवा पर लागू नहीं, इसलिए सेवा देने वाला बीजक पर GST लगाता है (फ़ॉरवर्ड चार्ज)।
1 जुलाई 2017 से अवधि-दर-अवधि
अधिसूचनाओं के दो बदलावों के बीच की हर अवधि, उस अवधि में इस सेवा पर लागू हर दर-प्रविष्टि के साथ। नीचे की तालिका में हर प्रविष्टि एक बार, उसकी शुरुआत और अंत के साथ है।
1 जुलाई 2017 – 14 नवंबर 2017
- 28% — यदि किसी होटल या अतिथि गृह के कमरे का घोषित किराया ₹7,500 प्रति दिन या उससे अधिक है, तो GST 28% है। (11/2017-CT(R), प्रविष्टि 7(viii), से 1 जुलाई 2017)
- 18% — इस समूह की अन्य मदों में शामिल न होने वाली अन्य आवास, भोजन और पेय सेवाओं पर GST 18% है। (11/2017-CT(R), प्रविष्टि 7(ix), से 1 जुलाई 2017)
- 18% — यदि किसी होटल या अतिथि गृह के कमरे का घोषित किराया ₹2,500 प्रति दिन या उससे अधिक, पर ₹7,500 प्रति दिन से कम है, तो GST 18% है। (11/2017-CT(R), प्रविष्टि 7(vi), से 1 जुलाई 2017)
- 18% — यदि आप किसी समारोह के लिए हॉल, होटल, क्लब, पंडाल या शामियाना भोजन, पेय या अन्य सामान के साथ किराये पर देते हैं, तो GST 18% है। (11/2017-CT(R), प्रविष्टि 7(vii), से 1 जुलाई 2017)
- 12% — यदि किसी होटल या अतिथि गृह के कमरे का घोषित किराया ₹1,000 प्रति दिन या उससे अधिक, पर ₹2,500 प्रति दिन से कम है, तो GST 12% है। (11/2017-CT(R), प्रविष्टि 7(ii), से 1 जुलाई 2017)
- शून्य — धार्मिक अनुष्ठान कराने पर कोई GST नहीं है; न्यास द्वारा चलाए जा रहे धार्मिक स्थल पर जगह किराये पर देने पर भी नहीं — सिवाय ₹1,000 या अधिक प्रति दिन के कमरों, ₹10,000 या अधिक प्रति दिन के हॉल, या ₹10,000 या अधिक प्रति माह की दुकानों के। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 13, से 1 जुलाई 2017)
- शून्य — जिन होटल, अतिथि गृह या लॉज के कमरों का घोषित किराया ₹1,000 प्रति दिन से कम है, उन पर कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 14, से 1 जुलाई 2017)
15 नवंबर 2017 – 26 जुलाई 2018
- 28% — यदि किसी होटल या अतिथि गृह के कमरे का घोषित किराया ₹7,500 प्रति दिन या उससे अधिक है, तो GST 28% है। (11/2017-CT(R), प्रविष्टि 7(viii), से 1 जुलाई 2017)
- 18% — ऐसे होटल या ठहरने के स्थान के भीतर स्थित भोजनालय द्वारा परोसे गए भोजन और पेय, जहाँ किसी भी कमरे का घोषित किराया ₹7,500 या उससे अधिक प्रतिदिन हो। (46/2017-CT(R), प्रविष्टि 7(iii), से 15 नवंबर 2017)
- 18% — आवास, भोजन और पेय की अन्य सेवाएँ जो कम दर वाली प्रविष्टियों में शामिल नहीं हैं; ₹7,500 या उससे अधिक किराये वाले होटलों के बाहर के साधारण भोजनालयों पर ITC के बिना 5% ही लगता है। (46/2017-CT(R), प्रविष्टि 7(ix), से 15 नवंबर 2017)
- 18% — यदि किसी होटल या अतिथि गृह के कमरे का घोषित किराया ₹2,500 प्रति दिन या उससे अधिक, पर ₹7,500 प्रति दिन से कम है, तो GST 18% है। (11/2017-CT(R), प्रविष्टि 7(vi), से 1 जुलाई 2017)
- 18% — यदि आप किसी समारोह के लिए हॉल, होटल, क्लब, पंडाल या शामियाना भोजन, पेय या अन्य सामान के साथ किराये पर देते हैं, तो GST 18% है। (11/2017-CT(R), प्रविष्टि 7(vii), से 1 जुलाई 2017)
- 12% — यदि किसी होटल या अतिथि गृह के कमरे का घोषित किराया ₹1,000 प्रति दिन या उससे अधिक, पर ₹2,500 प्रति दिन से कम है, तो GST 12% है। (11/2017-CT(R), प्रविष्टि 7(ii), से 1 जुलाई 2017)
- 5% — भोजनालय, भोजनशाला या कैंटीन से भोजन और पेय (वहीं खाने या साथ ले जाने के लिए), जो ₹7,500 या उससे अधिक प्रतिदिन किराये के कमरों वाले होटल के भीतर न हो, और ITC न लिया गया हो। (46/2017-CT(R), प्रविष्टि 7(i), से 15 नवंबर 2017)
- शून्य — धार्मिक अनुष्ठान कराने पर कोई GST नहीं है; न्यास द्वारा चलाए जा रहे धार्मिक स्थल पर जगह किराये पर देने पर भी नहीं — सिवाय ₹1,000 या अधिक प्रति दिन के कमरों, ₹10,000 या अधिक प्रति दिन के हॉल, या ₹10,000 या अधिक प्रति माह की दुकानों के। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 13, से 1 जुलाई 2017)
- शून्य — जिन होटल, अतिथि गृह या लॉज के कमरों का घोषित किराया ₹1,000 प्रति दिन से कम है, उन पर कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 14, से 1 जुलाई 2017)
27 जुलाई 2018 – 31 दिसंबर 2018
- 28% — यदि किसी होटल या अतिथि गृह के कमरे का किराया ₹7,500 प्रति दिन या उससे अधिक है, तो GST 28% है। (13/2018-CT(R), प्रविष्टि 7(viii), से 27 जुलाई 2018)
- 18% — ऐसे होटल या ठहरने के स्थान के भीतर स्थित भोजनालय द्वारा परोसे गए भोजन और पेय, जहाँ किसी भी कमरे का घोषित किराया ₹7,500 या उससे अधिक प्रतिदिन हो। (46/2017-CT(R), प्रविष्टि 7(iii), से 15 नवंबर 2017)
- 18% — आवास, भोजन और पेय की अन्य सेवाएँ जो कम दर वाली प्रविष्टियों में शामिल नहीं हैं; ₹7,500 या उससे अधिक किराये वाले होटलों के बाहर के साधारण भोजनालयों पर ITC के बिना 5% ही लगता है। (46/2017-CT(R), प्रविष्टि 7(ix), से 15 नवंबर 2017)
- 18% — यदि किसी होटल या अतिथि गृह के कमरे का किराया ₹2,500 प्रति दिन या उससे अधिक, पर ₹7,500 प्रति दिन से कम है, तो GST 18% है। (13/2018-CT(R), प्रविष्टि 7(vi), से 27 जुलाई 2018)
- 18% — यदि आप किसी समारोह के लिए हॉल, होटल, क्लब, पंडाल या शामियाना भोजन, पेय या अन्य सामान के साथ किराये पर देते हैं, तो GST 18% है। (11/2017-CT(R), प्रविष्टि 7(vii), से 1 जुलाई 2017)
- 12% — यदि किसी होटल या अतिथि गृह के कमरे का किराया ₹1,000 प्रति दिन या उससे अधिक, पर ₹2,500 प्रति दिन से कम है, तो GST 12% है। (13/2018-CT(R), प्रविष्टि 7(ii), से 27 जुलाई 2018)
- 5% — भोजनालय, मेस, कैंटीन और संस्थानों की कैंटीन (वहीं बैठकर खाना हो या साथ ले जाना) 5% GST लेते हैं और कोई इनपुट कर प्रत्यय (ITC) नहीं ले सकते — सिवाय उनके जो ₹7,500 या अधिक प्रति दिन के कमरों वाले होटल में हों। (13/2018-CT(R), प्रविष्टि 7(i), से 27 जुलाई 2018)
- शून्य — धार्मिक अनुष्ठान कराने पर कोई GST नहीं है; न्यास द्वारा चलाए जा रहे धार्मिक स्थल पर जगह किराये पर देने पर भी नहीं — सिवाय ₹1,000 या अधिक प्रति दिन के कमरों, ₹10,000 या अधिक प्रति दिन के हॉल, या ₹10,000 या अधिक प्रति माह की दुकानों के। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 13, से 1 जुलाई 2017)
- शून्य — जिन होटल, अतिथि गृह या लॉज के कमरों का किराया ₹1,000 प्रति दिन से कम है, उन पर कोई GST नहीं है। (14/2018-CT(R), प्रविष्टि 14, से 27 जुलाई 2018)
1 जनवरी 2019 – 30 सितंबर 2019
- 28% — यदि किसी होटल या अतिथि गृह के कमरे का किराया ₹7,500 प्रति दिन या उससे अधिक है, तो GST 28% है। (13/2018-CT(R), प्रविष्टि 7(viii), से 27 जुलाई 2018)
- 18% — ऐसे होटल या ठहरने के स्थान के भीतर स्थित भोजनालय द्वारा परोसे गए भोजन और पेय, जहाँ किसी भी कमरे का घोषित किराया ₹7,500 या उससे अधिक प्रतिदिन हो। (46/2017-CT(R), प्रविष्टि 7(iii), से 15 नवंबर 2017)
- 18% — आवास, भोजन और पेय की अन्य सेवाएँ जो कम दर वाली प्रविष्टियों में शामिल नहीं हैं; ₹7,500 या उससे अधिक किराये वाले होटलों के बाहर के साधारण भोजनालयों पर ITC के बिना 5% ही लगता है। (46/2017-CT(R), प्रविष्टि 7(ix), से 15 नवंबर 2017)
- 18% — यदि किसी होटल या अतिथि गृह के कमरे का किराया ₹2,500 प्रति दिन या उससे अधिक, पर ₹7,500 प्रति दिन से कम है, तो GST 18% है। (13/2018-CT(R), प्रविष्टि 7(vi), से 27 जुलाई 2018)
- 18% — यदि आप किसी समारोह के लिए हॉल, होटल, क्लब, पंडाल या शामियाना भोजन, पेय या अन्य सामान के साथ किराये पर देते हैं, तो GST 18% है। (11/2017-CT(R), प्रविष्टि 7(vii), से 1 जुलाई 2017)
- 12% — यदि किसी होटल या अतिथि गृह के कमरे का किराया ₹1,000 प्रति दिन या उससे अधिक, पर ₹2,500 प्रति दिन से कम है, तो GST 12% है। (13/2018-CT(R), प्रविष्टि 7(ii), से 27 जुलाई 2018)
- 5% — जब कोई भोजनालय, भोजनशाला (मेस) या जलपान-गृह (कैंटीन), जो ₹7,500 या उससे अधिक कमरा किराए वाले होटल में न हो, भोजन परोसता है, तो GST 5% है और इनपुट कर क्रेडिट नहीं मिलता। (27/2018-CT(R), प्रविष्टि 7(i), से 1 जनवरी 2019)
- शून्य — धार्मिक अनुष्ठान कराने पर कोई GST नहीं है; न्यास द्वारा चलाए जा रहे धार्मिक स्थल पर जगह किराये पर देने पर भी नहीं — सिवाय ₹1,000 या अधिक प्रति दिन के कमरों, ₹10,000 या अधिक प्रति दिन के हॉल, या ₹10,000 या अधिक प्रति माह की दुकानों के। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 13, से 1 जुलाई 2017)
- शून्य — जिन होटल, अतिथि गृह या लॉज के कमरों का किराया ₹1,000 प्रति दिन से कम है, उन पर कोई GST नहीं है। (14/2018-CT(R), प्रविष्टि 14, से 27 जुलाई 2018)
1 अक्टूबर 2019 – 30 सितंबर 2021
- 18% — कम दर में शामिल न किए गए भोजन, पेय या ठहरने पर GST 18% है। एक उदाहरण ₹7,500 प्रति दिन से अधिक किराए वाले कमरे हैं। दूसरा उदाहरण ऐसे होटल के भोजनालय हैं जिसके किसी भी कमरे का किराया ₹7,500 प्रति दिन से अधिक हो। जिस होटल ने 18% देना चुना है, उसके भोजनालयों पर भी यही लागू है। (20/2019-CT(R), प्रविष्टि 7(vi), से 1 अक्टूबर 2019)
- 12% — जब होटल के कमरे का किराया ₹1,000 से अधिक और ₹7,500 प्रति दिन तक हो, तो GST 12% है। (20/2019-CT(R), प्रविष्टि 7(i), से 1 अक्टूबर 2019)
- 5% — भोजनालय (रेस्टोरेंट) पर GST 5% है और इनपुट कर क्रेडिट नहीं मिलता। यह दर तब लागू नहीं होती जब भोजनालय ऐसे होटल में हो जहाँ किसी भी कमरे का किराया ₹7,500 प्रति दिन से अधिक हो। जिस होटल ने 18% देना चुना है, उसमें भी यह लागू नहीं होती। (20/2019-CT(R), प्रविष्टि 7(ii), से 1 अक्टूबर 2019)
- 5% — बाहरी खानपान सेवा पर GST 5% है और इनपुट कर क्रेडिट नहीं मिलता। यह दर तब लागू नहीं होती जब खानपान सेवा देने वाला या आयोजन ऐसे होटल में हो जिसके किसी भी कमरे का किराया ₹7,500 प्रति दिन से अधिक हो। जिस होटल ने 18% देना चुना है, उसमें भी यह लागू नहीं होती। (20/2019-CT(R), प्रविष्टि 7(iv), से 1 अक्टूबर 2019)
- 5% — किराए के सभागार, पंडाल या शामियाने के साथ दी जाने वाली बाहरी खानपान सेवा पर GST 5% है और इनपुट कर क्रेडिट नहीं मिलता। यह दर तब लागू नहीं होती जब यह ऐसे होटल में हो जहाँ किसी भी कमरे का किराया ₹7,500 प्रति दिन से अधिक हो। जिस होटल ने 18% देना चुना है, उसमें भी यह लागू नहीं होती। (20/2019-CT(R), प्रविष्टि 7(v), से 1 अक्टूबर 2019)
- शून्य — धार्मिक अनुष्ठान कराने पर कोई GST नहीं है; न्यास द्वारा चलाए जा रहे धार्मिक स्थल पर जगह किराये पर देने पर भी नहीं — सिवाय ₹1,000 या अधिक प्रति दिन के कमरों, ₹10,000 या अधिक प्रति दिन के हॉल, या ₹10,000 या अधिक प्रति माह की दुकानों के। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 13, से 1 जुलाई 2017)
- शून्य — जब कोई होटल, अतिथि गृह, क्लब या शिविर-स्थल किसी कमरे के लिए प्रति दिन ₹1,000 या उससे कम लेता है, तो कोई GST नहीं लगता। (21/2019-CT(R), प्रविष्टि 14, से 1 अक्टूबर 2019)
1 अक्टूबर 2021 – 17 जुलाई 2022
- 18% — कम दर में शामिल न किए गए भोजन, पेय या ठहरने पर GST 18% है। एक उदाहरण ₹7,500 प्रति दिन से अधिक किराए वाले कमरे हैं। दूसरा उदाहरण ऐसे होटल के भोजनालय हैं जिसके किसी भी कमरे का किराया ₹7,500 प्रति दिन से अधिक हो। जिस होटल ने 18% देना चुना है, उसके भोजनालयों पर भी यही लागू है। (20/2019-CT(R), प्रविष्टि 7(vi), से 1 अक्टूबर 2019)
- 12% — जब होटल के कमरे का किराया ₹1,000 से अधिक और ₹7,500 प्रति दिन तक हो, तो GST 12% है। (20/2019-CT(R), प्रविष्टि 7(i), से 1 अक्टूबर 2019)
- 5% — भोजनालय (रेस्टोरेंट) पर GST 5% है और इनपुट कर क्रेडिट नहीं मिलता। यह दर तब लागू नहीं होती जब भोजनालय ऐसे होटल में हो जहाँ किसी भी कमरे का किराया ₹7,500 प्रति दिन से अधिक हो। जिस होटल ने 18% देना चुना है, उसमें भी यह लागू नहीं होती। (20/2019-CT(R), प्रविष्टि 7(ii), से 1 अक्टूबर 2019)
- 5% — बाहरी खानपान सेवा पर GST 5% है और इनपुट कर क्रेडिट नहीं मिलता। यह दर तब लागू नहीं होती जब खानपान सेवा देने वाला या आयोजन ऐसे होटल में हो जिसके किसी भी कमरे का किराया ₹7,500 प्रति दिन से अधिक हो। जिस होटल ने 18% देना चुना है, उसमें भी यह लागू नहीं होती। (20/2019-CT(R), प्रविष्टि 7(iv), से 1 अक्टूबर 2019)
- 5% — किराए के सभागार, पंडाल या शामियाने के साथ दी जाने वाली बाहरी खानपान सेवा पर GST 5% है और इनपुट कर क्रेडिट नहीं मिलता। यह दर तब लागू नहीं होती जब यह ऐसे होटल में हो जहाँ किसी भी कमरे का किराया ₹7,500 प्रति दिन से अधिक हो। जिस होटल ने 18% देना चुना है, उसमें भी यह लागू नहीं होती। (20/2019-CT(R), प्रविष्टि 7(v), से 1 अक्टूबर 2019)
- शून्य — धार्मिक अनुष्ठान कराने पर, या पंजीकृत न्यास द्वारा चलाए जाने वाले सार्वजनिक धार्मिक स्थल पर जगह किराये पर देने पर GST नहीं — जब तक कमरे का किराया ₹1000 या अधिक प्रतिदिन, सभागार का ₹10,000 या अधिक प्रतिदिन, या दुकान का ₹10,000 या अधिक प्रतिमाह न हो। (7/2021-CT(R), प्रविष्टि 13, से 1 अक्टूबर 2021)
- शून्य — जब कोई होटल, अतिथि गृह, क्लब या शिविर-स्थल किसी कमरे के लिए प्रति दिन ₹1,000 या उससे कम लेता है, तो कोई GST नहीं लगता। (21/2019-CT(R), प्रविष्टि 14, से 1 अक्टूबर 2019)
18 जुलाई 2022 – 14 जुलाई 2024
- 18% — कम दर में शामिल न किए गए भोजन, पेय या ठहरने पर GST 18% है। एक उदाहरण ₹7,500 प्रति दिन से अधिक किराए वाले कमरे हैं। दूसरा उदाहरण ऐसे होटल के भोजनालय हैं जिसके किसी भी कमरे का किराया ₹7,500 प्रति दिन से अधिक हो। जिस होटल ने 18% देना चुना है, उसके भोजनालयों पर भी यही लागू है। (20/2019-CT(R), प्रविष्टि 7(vi), से 1 अक्टूबर 2019)
- 12% — जब होटल के कमरे का किराया प्रति दिन ₹7,500 या उससे कम हो, तो GST 12% है। (3/2022-CT(R), प्रविष्टि 7(i), से 18 जुलाई 2022)
- 5% — भोजनालय (रेस्टोरेंट) पर GST 5% है और इनपुट कर क्रेडिट नहीं मिलता। यह दर तब लागू नहीं होती जब भोजनालय ऐसे होटल में हो जहाँ किसी भी कमरे का किराया ₹7,500 प्रति दिन से अधिक हो। जिस होटल ने 18% देना चुना है, उसमें भी यह लागू नहीं होती। (20/2019-CT(R), प्रविष्टि 7(ii), से 1 अक्टूबर 2019)
- 5% — बाहरी खानपान सेवा पर GST 5% है और इनपुट कर क्रेडिट नहीं मिलता। यह दर तब लागू नहीं होती जब खानपान सेवा देने वाला या आयोजन ऐसे होटल में हो जिसके किसी भी कमरे का किराया ₹7,500 प्रति दिन से अधिक हो। जिस होटल ने 18% देना चुना है, उसमें भी यह लागू नहीं होती। (20/2019-CT(R), प्रविष्टि 7(iv), से 1 अक्टूबर 2019)
- 5% — किराए के सभागार, पंडाल या शामियाने के साथ दी जाने वाली बाहरी खानपान सेवा पर GST 5% है और इनपुट कर क्रेडिट नहीं मिलता। यह दर तब लागू नहीं होती जब यह ऐसे होटल में हो जहाँ किसी भी कमरे का किराया ₹7,500 प्रति दिन से अधिक हो। जिस होटल ने 18% देना चुना है, उसमें भी यह लागू नहीं होती। (20/2019-CT(R), प्रविष्टि 7(v), से 1 अक्टूबर 2019)
- शून्य — धार्मिक अनुष्ठान कराने पर, या पंजीकृत न्यास द्वारा चलाए जाने वाले सार्वजनिक धार्मिक स्थल पर जगह किराये पर देने पर GST नहीं — जब तक कमरे का किराया ₹1000 या अधिक प्रतिदिन, सभागार का ₹10,000 या अधिक प्रतिदिन, या दुकान का ₹10,000 या अधिक प्रतिमाह न हो। (7/2021-CT(R), प्रविष्टि 13, से 1 अक्टूबर 2021)
15 जुलाई 2024 – 21 सितंबर 2025
- 18% — कम दर में शामिल न किए गए भोजन, पेय या ठहरने पर GST 18% है। एक उदाहरण ₹7,500 प्रति दिन से अधिक किराए वाले कमरे हैं। दूसरा उदाहरण ऐसे होटल के भोजनालय हैं जिसके किसी भी कमरे का किराया ₹7,500 प्रति दिन से अधिक हो। जिस होटल ने 18% देना चुना है, उसके भोजनालयों पर भी यही लागू है। (20/2019-CT(R), प्रविष्टि 7(vi), से 1 अक्टूबर 2019)
- 12% — जब होटल के कमरे का किराया प्रति दिन ₹7,500 या उससे कम हो, तो GST 12% है। (3/2022-CT(R), प्रविष्टि 7(i), से 18 जुलाई 2022)
- 5% — भोजनालय (रेस्टोरेंट) पर GST 5% है और इनपुट कर क्रेडिट नहीं मिलता। यह दर तब लागू नहीं होती जब भोजनालय ऐसे होटल में हो जहाँ किसी भी कमरे का किराया ₹7,500 प्रति दिन से अधिक हो। जिस होटल ने 18% देना चुना है, उसमें भी यह लागू नहीं होती। (20/2019-CT(R), प्रविष्टि 7(ii), से 1 अक्टूबर 2019)
- 5% — बाहरी खानपान सेवा पर GST 5% है और इनपुट कर क्रेडिट नहीं मिलता। यह दर तब लागू नहीं होती जब खानपान सेवा देने वाला या आयोजन ऐसे होटल में हो जिसके किसी भी कमरे का किराया ₹7,500 प्रति दिन से अधिक हो। जिस होटल ने 18% देना चुना है, उसमें भी यह लागू नहीं होती। (20/2019-CT(R), प्रविष्टि 7(iv), से 1 अक्टूबर 2019)
- 5% — किराए के सभागार, पंडाल या शामियाने के साथ दी जाने वाली बाहरी खानपान सेवा पर GST 5% है और इनपुट कर क्रेडिट नहीं मिलता। यह दर तब लागू नहीं होती जब यह ऐसे होटल में हो जहाँ किसी भी कमरे का किराया ₹7,500 प्रति दिन से अधिक हो। जिस होटल ने 18% देना चुना है, उसमें भी यह लागू नहीं होती। (20/2019-CT(R), प्रविष्टि 7(v), से 1 अक्टूबर 2019)
- शून्य — लगातार कम से कम 90 दिनों तक दिए जाने वाले आवास पर GST नहीं, यदि उसका शुल्क प्रति व्यक्ति प्रति माह ₹20,000 तक हो। (4/2024-CT(R), प्रविष्टि 12A, से 15 जुलाई 2024)
- शून्य — धार्मिक अनुष्ठान कराने पर, या पंजीकृत न्यास द्वारा चलाए जाने वाले सार्वजनिक धार्मिक स्थल पर जगह किराये पर देने पर GST नहीं — जब तक कमरे का किराया ₹1000 या अधिक प्रतिदिन, सभागार का ₹10,000 या अधिक प्रतिदिन, या दुकान का ₹10,000 या अधिक प्रतिमाह न हो। (7/2021-CT(R), प्रविष्टि 13, से 1 अक्टूबर 2021)
22 सितंबर 2025 – लागू
- 18% — अन्य होटल और भोजन सेवाओं पर GST 18% है। एक उदाहरण ₹7,500 प्रति दिन से अधिक किराये वाले होटल के कमरे हैं। दूसरा उदाहरण ऐसे होटल का भोजनालय या खानपान सेवा है जिसमें कोई भी कमरा ₹7,500 प्रति दिन से अधिक का हो। यही बात उस होटल के भोजनालय या खानपान सेवा पर भी लागू है जिसने 18% चुकाने का विकल्प चुना है। (15/2025-CT(R), प्रविष्टि 7(vi), से 22 सितंबर 2025)
- 5% — ₹7,500 प्रति दिन तक किराये वाले होटल के कमरों पर GST 5% है, और कोई इनपुट कर प्रत्यय (ITC) नहीं लिया जा सकता। (15/2025-CT(R), प्रविष्टि 7(i), से 22 सितंबर 2025)
- 5% — भोजनालय (रेस्टोरेंट) पर GST 5% है और इनपुट कर क्रेडिट नहीं मिलता। यह दर तब लागू नहीं होती जब भोजनालय ऐसे होटल में हो जहाँ किसी भी कमरे का किराया ₹7,500 प्रति दिन से अधिक हो। जिस होटल ने 18% देना चुना है, उसमें भी यह लागू नहीं होती। (20/2019-CT(R), प्रविष्टि 7(ii), से 1 अक्टूबर 2019)
- 5% — बाहरी खानपान सेवा पर GST 5% है और इनपुट कर क्रेडिट नहीं मिलता। यह दर तब लागू नहीं होती जब खानपान सेवा देने वाला या आयोजन ऐसे होटल में हो जिसके किसी भी कमरे का किराया ₹7,500 प्रति दिन से अधिक हो। जिस होटल ने 18% देना चुना है, उसमें भी यह लागू नहीं होती। (20/2019-CT(R), प्रविष्टि 7(iv), से 1 अक्टूबर 2019)
- 5% — किराए के सभागार, पंडाल या शामियाने के साथ दी जाने वाली बाहरी खानपान सेवा पर GST 5% है और इनपुट कर क्रेडिट नहीं मिलता। यह दर तब लागू नहीं होती जब यह ऐसे होटल में हो जहाँ किसी भी कमरे का किराया ₹7,500 प्रति दिन से अधिक हो। जिस होटल ने 18% देना चुना है, उसमें भी यह लागू नहीं होती। (20/2019-CT(R), प्रविष्टि 7(v), से 1 अक्टूबर 2019)
- शून्य — लगातार कम से कम 90 दिनों तक दिए जाने वाले आवास पर GST नहीं, यदि उसका शुल्क प्रति व्यक्ति प्रति माह ₹20,000 तक हो। (4/2024-CT(R), प्रविष्टि 12A, से 15 जुलाई 2024)
- शून्य — धार्मिक अनुष्ठान कराने पर, या पंजीकृत न्यास द्वारा चलाए जाने वाले सार्वजनिक धार्मिक स्थल पर जगह किराये पर देने पर GST नहीं — जब तक कमरे का किराया ₹1000 या अधिक प्रतिदिन, सभागार का ₹10,000 या अधिक प्रतिदिन, या दुकान का ₹10,000 या अधिक प्रतिमाह न हो। (7/2021-CT(R), प्रविष्टि 13, से 1 अक्टूबर 2021)
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दरों का पूरा इतिहास
| से | तक | GST | किस पर लागू | अधिसूचना |
|---|---|---|---|---|
| 1 जुलाई 2017 | 30 सितंबर 2021 | शून्य | धार्मिक अनुष्ठान कराने पर कोई GST नहीं है; न्यास द्वारा चलाए जा रहे धार्मिक स्थल पर जगह किराये पर देने पर भी नहीं — सिवाय ₹1,000 या अधिक प्रति दिन के कमरों, ₹10,000 या अधिक प्रति दिन के हॉल, या ₹10,000 या अधिक प्रति माह की दुकानों के। | 12/2017-CT(R), प्रविष्टि 13 |
| 1 जुलाई 2017 | 26 जुलाई 2018 | शून्य | जिन होटल, अतिथि गृह या लॉज के कमरों का घोषित किराया ₹1,000 प्रति दिन से कम है, उन पर कोई GST नहीं है। | 12/2017-CT(R), प्रविष्टि 14 |
| 1 जुलाई 2017 | 26 जुलाई 2018 | 12% | यदि किसी होटल या अतिथि गृह के कमरे का घोषित किराया ₹1,000 प्रति दिन या उससे अधिक, पर ₹2,500 प्रति दिन से कम है, तो GST 12% है। | 11/2017-CT(R), प्रविष्टि 7(ii) |
| 1 जुलाई 2017 | 14 नवंबर 2017 | 18% | इस समूह की अन्य मदों में शामिल न होने वाली अन्य आवास, भोजन और पेय सेवाओं पर GST 18% है। | 11/2017-CT(R), प्रविष्टि 7(ix) |
| 1 जुलाई 2017 | 26 जुलाई 2018 | 18% | यदि किसी होटल या अतिथि गृह के कमरे का घोषित किराया ₹2,500 प्रति दिन या उससे अधिक, पर ₹7,500 प्रति दिन से कम है, तो GST 18% है। | 11/2017-CT(R), प्रविष्टि 7(vi) |
| 1 जुलाई 2017 | 30 सितंबर 2019 | 18% | यदि आप किसी समारोह के लिए हॉल, होटल, क्लब, पंडाल या शामियाना भोजन, पेय या अन्य सामान के साथ किराये पर देते हैं, तो GST 18% है। | 11/2017-CT(R), प्रविष्टि 7(vii) |
| 1 जुलाई 2017 | 26 जुलाई 2018 | 28% | यदि किसी होटल या अतिथि गृह के कमरे का घोषित किराया ₹7,500 प्रति दिन या उससे अधिक है, तो GST 28% है। | 11/2017-CT(R), प्रविष्टि 7(viii) |
| 15 नवंबर 2017 | 26 जुलाई 2018 | 5% | भोजनालय, भोजनशाला या कैंटीन से भोजन और पेय (वहीं खाने या साथ ले जाने के लिए), जो ₹7,500 या उससे अधिक प्रतिदिन किराये के कमरों वाले होटल के भीतर न हो, और ITC न लिया गया हो। | 46/2017-CT(R), प्रविष्टि 7(i) |
| 15 नवंबर 2017 | 30 सितंबर 2019 | 18% | ऐसे होटल या ठहरने के स्थान के भीतर स्थित भोजनालय द्वारा परोसे गए भोजन और पेय, जहाँ किसी भी कमरे का घोषित किराया ₹7,500 या उससे अधिक प्रतिदिन हो। | 46/2017-CT(R), प्रविष्टि 7(iii) |
| 15 नवंबर 2017 | 30 सितंबर 2019 | 18% | आवास, भोजन और पेय की अन्य सेवाएँ जो कम दर वाली प्रविष्टियों में शामिल नहीं हैं; ₹7,500 या उससे अधिक किराये वाले होटलों के बाहर के साधारण भोजनालयों पर ITC के बिना 5% ही लगता है। | 46/2017-CT(R), प्रविष्टि 7(ix) |
| 27 जुलाई 2018 | 30 सितंबर 2019 | शून्य | जिन होटल, अतिथि गृह या लॉज के कमरों का किराया ₹1,000 प्रति दिन से कम है, उन पर कोई GST नहीं है। | 14/2018-CT(R), प्रविष्टि 14 |
| 27 जुलाई 2018 | 31 दिसंबर 2018 | 5% | भोजनालय, मेस, कैंटीन और संस्थानों की कैंटीन (वहीं बैठकर खाना हो या साथ ले जाना) 5% GST लेते हैं और कोई इनपुट कर प्रत्यय (ITC) नहीं ले सकते — सिवाय उनके जो ₹7,500 या अधिक प्रति दिन के कमरों वाले होटल में हों। | 13/2018-CT(R), प्रविष्टि 7(i) |
| 27 जुलाई 2018 | 30 सितंबर 2019 | 12% | यदि किसी होटल या अतिथि गृह के कमरे का किराया ₹1,000 प्रति दिन या उससे अधिक, पर ₹2,500 प्रति दिन से कम है, तो GST 12% है। | 13/2018-CT(R), प्रविष्टि 7(ii) |
| 27 जुलाई 2018 | 30 सितंबर 2019 | 18% | यदि किसी होटल या अतिथि गृह के कमरे का किराया ₹2,500 प्रति दिन या उससे अधिक, पर ₹7,500 प्रति दिन से कम है, तो GST 18% है। | 13/2018-CT(R), प्रविष्टि 7(vi) |
| 27 जुलाई 2018 | 30 सितंबर 2019 | 28% | यदि किसी होटल या अतिथि गृह के कमरे का किराया ₹7,500 प्रति दिन या उससे अधिक है, तो GST 28% है। | 13/2018-CT(R), प्रविष्टि 7(viii) |
| 1 जनवरी 2019 | 30 सितंबर 2019 | 5% | जब कोई भोजनालय, भोजनशाला (मेस) या जलपान-गृह (कैंटीन), जो ₹7,500 या उससे अधिक कमरा किराए वाले होटल में न हो, भोजन परोसता है, तो GST 5% है और इनपुट कर क्रेडिट नहीं मिलता। | 27/2018-CT(R), प्रविष्टि 7(i) |
| 1 अक्टूबर 2019 | 17 जुलाई 2022 | शून्य | जब कोई होटल, अतिथि गृह, क्लब या शिविर-स्थल किसी कमरे के लिए प्रति दिन ₹1,000 या उससे कम लेता है, तो कोई GST नहीं लगता। | 21/2019-CT(R), प्रविष्टि 14 |
| 1 अक्टूबर 2019 | 17 जुलाई 2022 | 12% | जब होटल के कमरे का किराया ₹1,000 से अधिक और ₹7,500 प्रति दिन तक हो, तो GST 12% है। | 20/2019-CT(R), प्रविष्टि 7(i) |
| 1 अक्टूबर 2019 | लागू | 5% | भोजनालय (रेस्टोरेंट) पर GST 5% है और इनपुट कर क्रेडिट नहीं मिलता। यह दर तब लागू नहीं होती जब भोजनालय ऐसे होटल में हो जहाँ किसी भी कमरे का किराया ₹7,500 प्रति दिन से अधिक हो। जिस होटल ने 18% देना चुना है, उसमें भी यह लागू नहीं होती। | 20/2019-CT(R), प्रविष्टि 7(ii) |
| 1 अक्टूबर 2019 | लागू | 5% | बाहरी खानपान सेवा पर GST 5% है और इनपुट कर क्रेडिट नहीं मिलता। यह दर तब लागू नहीं होती जब खानपान सेवा देने वाला या आयोजन ऐसे होटल में हो जिसके किसी भी कमरे का किराया ₹7,500 प्रति दिन से अधिक हो। जिस होटल ने 18% देना चुना है, उसमें भी यह लागू नहीं होती। | 20/2019-CT(R), प्रविष्टि 7(iv) |
| 1 अक्टूबर 2019 | लागू | 5% | किराए के सभागार, पंडाल या शामियाने के साथ दी जाने वाली बाहरी खानपान सेवा पर GST 5% है और इनपुट कर क्रेडिट नहीं मिलता। यह दर तब लागू नहीं होती जब यह ऐसे होटल में हो जहाँ किसी भी कमरे का किराया ₹7,500 प्रति दिन से अधिक हो। जिस होटल ने 18% देना चुना है, उसमें भी यह लागू नहीं होती। | 20/2019-CT(R), प्रविष्टि 7(v) |
| 1 अक्टूबर 2019 | 21 सितंबर 2025 | 18% | कम दर में शामिल न किए गए भोजन, पेय या ठहरने पर GST 18% है। एक उदाहरण ₹7,500 प्रति दिन से अधिक किराए वाले कमरे हैं। दूसरा उदाहरण ऐसे होटल के भोजनालय हैं जिसके किसी भी कमरे का किराया ₹7,500 प्रति दिन से अधिक हो। जिस होटल ने 18% देना चुना है, उसके भोजनालयों पर भी यही लागू है। | 20/2019-CT(R), प्रविष्टि 7(vi) |
| 1 अक्टूबर 2021 | लागू | शून्य | धार्मिक अनुष्ठान कराने पर, या पंजीकृत न्यास द्वारा चलाए जाने वाले सार्वजनिक धार्मिक स्थल पर जगह किराये पर देने पर GST नहीं — जब तक कमरे का किराया ₹1000 या अधिक प्रतिदिन, सभागार का ₹10,000 या अधिक प्रतिदिन, या दुकान का ₹10,000 या अधिक प्रतिमाह न हो। | 7/2021-CT(R), प्रविष्टि 13 |
| 18 जुलाई 2022 | 21 सितंबर 2025 | 12% | जब होटल के कमरे का किराया प्रति दिन ₹7,500 या उससे कम हो, तो GST 12% है। | 3/2022-CT(R), प्रविष्टि 7(i) |
| 15 जुलाई 2024 | लागू | शून्य | लगातार कम से कम 90 दिनों तक दिए जाने वाले आवास पर GST नहीं, यदि उसका शुल्क प्रति व्यक्ति प्रति माह ₹20,000 तक हो। | 4/2024-CT(R), प्रविष्टि 12A |
| 22 सितंबर 2025 | लागू | 5% | ₹7,500 प्रति दिन तक किराये वाले होटल के कमरों पर GST 5% है, और कोई इनपुट कर प्रत्यय (ITC) नहीं लिया जा सकता। | 15/2025-CT(R), प्रविष्टि 7(i) |
| 22 सितंबर 2025 | लागू | 18% | अन्य होटल और भोजन सेवाओं पर GST 18% है। एक उदाहरण ₹7,500 प्रति दिन से अधिक किराये वाले होटल के कमरे हैं। दूसरा उदाहरण ऐसे होटल का भोजनालय या खानपान सेवा है जिसमें कोई भी कमरा ₹7,500 प्रति दिन से अधिक का हो। यही बात उस होटल के भोजनालय या खानपान सेवा पर भी लागू है जिसने 18% चुकाने का विकल्प चुना है। | 15/2025-CT(R), प्रविष्टि 7(vi) |
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