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होटल के कमरे का किराया पर GST

आज की GST दर, कौन चुकाता है, छूट, और 1 जुलाई 2017 से हर बदलाव — हर एक CBIC अधिसूचना के साथ।

SAC 99631जाँचा 26 अक्टूबर 20261 जुलाई 2017 से

होटल के कमरे का किराया पर GST, 26 अक्टूबर 2026: 5% / 18%। GST सेवा देने वाला चुकाता है (फ़ॉरवर्ड चार्ज); आज कोई रिवर्स-चार्ज प्रविष्टि लागू नहीं। सही दर उस प्रविष्टि पर निर्भर है जो सेवा पर लागू हो — नीचे हर प्रविष्टि उसकी अधिसूचना के साथ है।

राज्य के भीतर GST बराबर बँटता है: जैसे 18% = 9% CGST + 9% SGST; दूसरे राज्य में IGST लगता है।

आज की GST दर

26 अक्टूबर 2026 को लागू प्रविष्टियाँ:

  • 18% — अन्य होटल और भोजन सेवाओं पर GST 18% है। एक उदाहरण ₹7,500 प्रति दिन से अधिक किराये वाले होटल के कमरे हैं। दूसरा उदाहरण ऐसे होटल का भोजनालय या खानपान सेवा है जिसमें कोई भी कमरा ₹7,500 प्रति दिन से अधिक का हो। यही बात उस होटल के भोजनालय या खानपान सेवा पर भी लागू है जिसने 18% चुकाने का विकल्प चुना है। (15/2025-CT(R), प्रविष्टि 7(vi), से 22 सितंबर 2025)
  • 5% — ₹7,500 प्रति दिन तक किराये वाले होटल के कमरों पर GST 5% है, और कोई इनपुट कर प्रत्यय (ITC) नहीं लिया जा सकता। (15/2025-CT(R), प्रविष्टि 7(i), से 22 सितंबर 2025)
  • 5% — भोजनालय (रेस्टोरेंट) पर GST 5% है और इनपुट कर क्रेडिट नहीं मिलता। यह दर तब लागू नहीं होती जब भोजनालय ऐसे होटल में हो जहाँ किसी भी कमरे का किराया ₹7,500 प्रति दिन से अधिक हो। जिस होटल ने 18% देना चुना है, उसमें भी यह लागू नहीं होती। (20/2019-CT(R), प्रविष्टि 7(ii), से 1 अक्टूबर 2019)
  • 5% — बाहरी खानपान सेवा पर GST 5% है और इनपुट कर क्रेडिट नहीं मिलता। यह दर तब लागू नहीं होती जब खानपान सेवा देने वाला या आयोजन ऐसे होटल में हो जिसके किसी भी कमरे का किराया ₹7,500 प्रति दिन से अधिक हो। जिस होटल ने 18% देना चुना है, उसमें भी यह लागू नहीं होती। (20/2019-CT(R), प्रविष्टि 7(iv), से 1 अक्टूबर 2019)
  • 5% — किराए के सभागार, पंडाल या शामियाने के साथ दी जाने वाली बाहरी खानपान सेवा पर GST 5% है और इनपुट कर क्रेडिट नहीं मिलता। यह दर तब लागू नहीं होती जब यह ऐसे होटल में हो जहाँ किसी भी कमरे का किराया ₹7,500 प्रति दिन से अधिक हो। जिस होटल ने 18% देना चुना है, उसमें भी यह लागू नहीं होती। (20/2019-CT(R), प्रविष्टि 7(v), से 1 अक्टूबर 2019)

GST नहीं (लागू छूट)

  • शून्य — लगातार कम से कम 90 दिनों तक दिए जाने वाले आवास पर GST नहीं, यदि उसका शुल्क प्रति व्यक्ति प्रति माह ₹20,000 तक हो। (4/2024-CT(R), प्रविष्टि 12A, से 15 जुलाई 2024)
  • शून्य — धार्मिक अनुष्ठान कराने पर, या पंजीकृत न्यास द्वारा चलाए जाने वाले सार्वजनिक धार्मिक स्थल पर जगह किराये पर देने पर GST नहीं — जब तक कमरे का किराया ₹1000 या अधिक प्रतिदिन, सभागार का ₹10,000 या अधिक प्रतिदिन, या दुकान का ₹10,000 या अधिक प्रतिमाह न हो। (7/2021-CT(R), प्रविष्टि 13, से 1 अक्टूबर 2021)

GST कौन चुकाता है (रिवर्स चार्ज)

आज कोई रिवर्स-चार्ज प्रविष्टि इस सेवा पर लागू नहीं, इसलिए सेवा देने वाला बीजक पर GST लगाता है (फ़ॉरवर्ड चार्ज)।

1 जुलाई 2017 से अवधि-दर-अवधि

अधिसूचनाओं के दो बदलावों के बीच की हर अवधि, उस अवधि में इस सेवा पर लागू हर दर-प्रविष्टि के साथ। नीचे की तालिका में हर प्रविष्टि एक बार, उसकी शुरुआत और अंत के साथ है।

1 जुलाई 2017 – 14 नवंबर 2017

  • 28% — यदि किसी होटल या अतिथि गृह के कमरे का घोषित किराया ₹7,500 प्रति दिन या उससे अधिक है, तो GST 28% है। (11/2017-CT(R), प्रविष्टि 7(viii), से 1 जुलाई 2017)
  • 18% — इस समूह की अन्य मदों में शामिल न होने वाली अन्य आवास, भोजन और पेय सेवाओं पर GST 18% है। (11/2017-CT(R), प्रविष्टि 7(ix), से 1 जुलाई 2017)
  • 18% — यदि किसी होटल या अतिथि गृह के कमरे का घोषित किराया ₹2,500 प्रति दिन या उससे अधिक, पर ₹7,500 प्रति दिन से कम है, तो GST 18% है। (11/2017-CT(R), प्रविष्टि 7(vi), से 1 जुलाई 2017)
  • 18% — यदि आप किसी समारोह के लिए हॉल, होटल, क्लब, पंडाल या शामियाना भोजन, पेय या अन्य सामान के साथ किराये पर देते हैं, तो GST 18% है। (11/2017-CT(R), प्रविष्टि 7(vii), से 1 जुलाई 2017)
  • 12% — यदि किसी होटल या अतिथि गृह के कमरे का घोषित किराया ₹1,000 प्रति दिन या उससे अधिक, पर ₹2,500 प्रति दिन से कम है, तो GST 12% है। (11/2017-CT(R), प्रविष्टि 7(ii), से 1 जुलाई 2017)
  • शून्य — धार्मिक अनुष्ठान कराने पर कोई GST नहीं है; न्यास द्वारा चलाए जा रहे धार्मिक स्थल पर जगह किराये पर देने पर भी नहीं — सिवाय ₹1,000 या अधिक प्रति दिन के कमरों, ₹10,000 या अधिक प्रति दिन के हॉल, या ₹10,000 या अधिक प्रति माह की दुकानों के। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 13, से 1 जुलाई 2017)
  • शून्य — जिन होटल, अतिथि गृह या लॉज के कमरों का घोषित किराया ₹1,000 प्रति दिन से कम है, उन पर कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 14, से 1 जुलाई 2017)

15 नवंबर 2017 – 26 जुलाई 2018

  • 28% — यदि किसी होटल या अतिथि गृह के कमरे का घोषित किराया ₹7,500 प्रति दिन या उससे अधिक है, तो GST 28% है। (11/2017-CT(R), प्रविष्टि 7(viii), से 1 जुलाई 2017)
  • 18% — ऐसे होटल या ठहरने के स्थान के भीतर स्थित भोजनालय द्वारा परोसे गए भोजन और पेय, जहाँ किसी भी कमरे का घोषित किराया ₹7,500 या उससे अधिक प्रतिदिन हो। (46/2017-CT(R), प्रविष्टि 7(iii), से 15 नवंबर 2017)
  • 18% — आवास, भोजन और पेय की अन्य सेवाएँ जो कम दर वाली प्रविष्टियों में शामिल नहीं हैं; ₹7,500 या उससे अधिक किराये वाले होटलों के बाहर के साधारण भोजनालयों पर ITC के बिना 5% ही लगता है। (46/2017-CT(R), प्रविष्टि 7(ix), से 15 नवंबर 2017)
  • 18% — यदि किसी होटल या अतिथि गृह के कमरे का घोषित किराया ₹2,500 प्रति दिन या उससे अधिक, पर ₹7,500 प्रति दिन से कम है, तो GST 18% है। (11/2017-CT(R), प्रविष्टि 7(vi), से 1 जुलाई 2017)
  • 18% — यदि आप किसी समारोह के लिए हॉल, होटल, क्लब, पंडाल या शामियाना भोजन, पेय या अन्य सामान के साथ किराये पर देते हैं, तो GST 18% है। (11/2017-CT(R), प्रविष्टि 7(vii), से 1 जुलाई 2017)
  • 12% — यदि किसी होटल या अतिथि गृह के कमरे का घोषित किराया ₹1,000 प्रति दिन या उससे अधिक, पर ₹2,500 प्रति दिन से कम है, तो GST 12% है। (11/2017-CT(R), प्रविष्टि 7(ii), से 1 जुलाई 2017)
  • 5% — भोजनालय, भोजनशाला या कैंटीन से भोजन और पेय (वहीं खाने या साथ ले जाने के लिए), जो ₹7,500 या उससे अधिक प्रतिदिन किराये के कमरों वाले होटल के भीतर न हो, और ITC न लिया गया हो। (46/2017-CT(R), प्रविष्टि 7(i), से 15 नवंबर 2017)
  • शून्य — धार्मिक अनुष्ठान कराने पर कोई GST नहीं है; न्यास द्वारा चलाए जा रहे धार्मिक स्थल पर जगह किराये पर देने पर भी नहीं — सिवाय ₹1,000 या अधिक प्रति दिन के कमरों, ₹10,000 या अधिक प्रति दिन के हॉल, या ₹10,000 या अधिक प्रति माह की दुकानों के। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 13, से 1 जुलाई 2017)
  • शून्य — जिन होटल, अतिथि गृह या लॉज के कमरों का घोषित किराया ₹1,000 प्रति दिन से कम है, उन पर कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 14, से 1 जुलाई 2017)

27 जुलाई 2018 – 31 दिसंबर 2018

  • 28% — यदि किसी होटल या अतिथि गृह के कमरे का किराया ₹7,500 प्रति दिन या उससे अधिक है, तो GST 28% है। (13/2018-CT(R), प्रविष्टि 7(viii), से 27 जुलाई 2018)
  • 18% — ऐसे होटल या ठहरने के स्थान के भीतर स्थित भोजनालय द्वारा परोसे गए भोजन और पेय, जहाँ किसी भी कमरे का घोषित किराया ₹7,500 या उससे अधिक प्रतिदिन हो। (46/2017-CT(R), प्रविष्टि 7(iii), से 15 नवंबर 2017)
  • 18% — आवास, भोजन और पेय की अन्य सेवाएँ जो कम दर वाली प्रविष्टियों में शामिल नहीं हैं; ₹7,500 या उससे अधिक किराये वाले होटलों के बाहर के साधारण भोजनालयों पर ITC के बिना 5% ही लगता है। (46/2017-CT(R), प्रविष्टि 7(ix), से 15 नवंबर 2017)
  • 18% — यदि किसी होटल या अतिथि गृह के कमरे का किराया ₹2,500 प्रति दिन या उससे अधिक, पर ₹7,500 प्रति दिन से कम है, तो GST 18% है। (13/2018-CT(R), प्रविष्टि 7(vi), से 27 जुलाई 2018)
  • 18% — यदि आप किसी समारोह के लिए हॉल, होटल, क्लब, पंडाल या शामियाना भोजन, पेय या अन्य सामान के साथ किराये पर देते हैं, तो GST 18% है। (11/2017-CT(R), प्रविष्टि 7(vii), से 1 जुलाई 2017)
  • 12% — यदि किसी होटल या अतिथि गृह के कमरे का किराया ₹1,000 प्रति दिन या उससे अधिक, पर ₹2,500 प्रति दिन से कम है, तो GST 12% है। (13/2018-CT(R), प्रविष्टि 7(ii), से 27 जुलाई 2018)
  • 5% — भोजनालय, मेस, कैंटीन और संस्थानों की कैंटीन (वहीं बैठकर खाना हो या साथ ले जाना) 5% GST लेते हैं और कोई इनपुट कर प्रत्यय (ITC) नहीं ले सकते — सिवाय उनके जो ₹7,500 या अधिक प्रति दिन के कमरों वाले होटल में हों। (13/2018-CT(R), प्रविष्टि 7(i), से 27 जुलाई 2018)
  • शून्य — धार्मिक अनुष्ठान कराने पर कोई GST नहीं है; न्यास द्वारा चलाए जा रहे धार्मिक स्थल पर जगह किराये पर देने पर भी नहीं — सिवाय ₹1,000 या अधिक प्रति दिन के कमरों, ₹10,000 या अधिक प्रति दिन के हॉल, या ₹10,000 या अधिक प्रति माह की दुकानों के। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 13, से 1 जुलाई 2017)
  • शून्य — जिन होटल, अतिथि गृह या लॉज के कमरों का किराया ₹1,000 प्रति दिन से कम है, उन पर कोई GST नहीं है। (14/2018-CT(R), प्रविष्टि 14, से 27 जुलाई 2018)

1 जनवरी 2019 – 30 सितंबर 2019

  • 28% — यदि किसी होटल या अतिथि गृह के कमरे का किराया ₹7,500 प्रति दिन या उससे अधिक है, तो GST 28% है। (13/2018-CT(R), प्रविष्टि 7(viii), से 27 जुलाई 2018)
  • 18% — ऐसे होटल या ठहरने के स्थान के भीतर स्थित भोजनालय द्वारा परोसे गए भोजन और पेय, जहाँ किसी भी कमरे का घोषित किराया ₹7,500 या उससे अधिक प्रतिदिन हो। (46/2017-CT(R), प्रविष्टि 7(iii), से 15 नवंबर 2017)
  • 18% — आवास, भोजन और पेय की अन्य सेवाएँ जो कम दर वाली प्रविष्टियों में शामिल नहीं हैं; ₹7,500 या उससे अधिक किराये वाले होटलों के बाहर के साधारण भोजनालयों पर ITC के बिना 5% ही लगता है। (46/2017-CT(R), प्रविष्टि 7(ix), से 15 नवंबर 2017)
  • 18% — यदि किसी होटल या अतिथि गृह के कमरे का किराया ₹2,500 प्रति दिन या उससे अधिक, पर ₹7,500 प्रति दिन से कम है, तो GST 18% है। (13/2018-CT(R), प्रविष्टि 7(vi), से 27 जुलाई 2018)
  • 18% — यदि आप किसी समारोह के लिए हॉल, होटल, क्लब, पंडाल या शामियाना भोजन, पेय या अन्य सामान के साथ किराये पर देते हैं, तो GST 18% है। (11/2017-CT(R), प्रविष्टि 7(vii), से 1 जुलाई 2017)
  • 12% — यदि किसी होटल या अतिथि गृह के कमरे का किराया ₹1,000 प्रति दिन या उससे अधिक, पर ₹2,500 प्रति दिन से कम है, तो GST 12% है। (13/2018-CT(R), प्रविष्टि 7(ii), से 27 जुलाई 2018)
  • 5% — जब कोई भोजनालय, भोजनशाला (मेस) या जलपान-गृह (कैंटीन), जो ₹7,500 या उससे अधिक कमरा किराए वाले होटल में न हो, भोजन परोसता है, तो GST 5% है और इनपुट कर क्रेडिट नहीं मिलता। (27/2018-CT(R), प्रविष्टि 7(i), से 1 जनवरी 2019)
  • शून्य — धार्मिक अनुष्ठान कराने पर कोई GST नहीं है; न्यास द्वारा चलाए जा रहे धार्मिक स्थल पर जगह किराये पर देने पर भी नहीं — सिवाय ₹1,000 या अधिक प्रति दिन के कमरों, ₹10,000 या अधिक प्रति दिन के हॉल, या ₹10,000 या अधिक प्रति माह की दुकानों के। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 13, से 1 जुलाई 2017)
  • शून्य — जिन होटल, अतिथि गृह या लॉज के कमरों का किराया ₹1,000 प्रति दिन से कम है, उन पर कोई GST नहीं है। (14/2018-CT(R), प्रविष्टि 14, से 27 जुलाई 2018)

1 अक्टूबर 2019 – 30 सितंबर 2021

  • 18% — कम दर में शामिल न किए गए भोजन, पेय या ठहरने पर GST 18% है। एक उदाहरण ₹7,500 प्रति दिन से अधिक किराए वाले कमरे हैं। दूसरा उदाहरण ऐसे होटल के भोजनालय हैं जिसके किसी भी कमरे का किराया ₹7,500 प्रति दिन से अधिक हो। जिस होटल ने 18% देना चुना है, उसके भोजनालयों पर भी यही लागू है। (20/2019-CT(R), प्रविष्टि 7(vi), से 1 अक्टूबर 2019)
  • 12% — जब होटल के कमरे का किराया ₹1,000 से अधिक और ₹7,500 प्रति दिन तक हो, तो GST 12% है। (20/2019-CT(R), प्रविष्टि 7(i), से 1 अक्टूबर 2019)
  • 5% — भोजनालय (रेस्टोरेंट) पर GST 5% है और इनपुट कर क्रेडिट नहीं मिलता। यह दर तब लागू नहीं होती जब भोजनालय ऐसे होटल में हो जहाँ किसी भी कमरे का किराया ₹7,500 प्रति दिन से अधिक हो। जिस होटल ने 18% देना चुना है, उसमें भी यह लागू नहीं होती। (20/2019-CT(R), प्रविष्टि 7(ii), से 1 अक्टूबर 2019)
  • 5% — बाहरी खानपान सेवा पर GST 5% है और इनपुट कर क्रेडिट नहीं मिलता। यह दर तब लागू नहीं होती जब खानपान सेवा देने वाला या आयोजन ऐसे होटल में हो जिसके किसी भी कमरे का किराया ₹7,500 प्रति दिन से अधिक हो। जिस होटल ने 18% देना चुना है, उसमें भी यह लागू नहीं होती। (20/2019-CT(R), प्रविष्टि 7(iv), से 1 अक्टूबर 2019)
  • 5% — किराए के सभागार, पंडाल या शामियाने के साथ दी जाने वाली बाहरी खानपान सेवा पर GST 5% है और इनपुट कर क्रेडिट नहीं मिलता। यह दर तब लागू नहीं होती जब यह ऐसे होटल में हो जहाँ किसी भी कमरे का किराया ₹7,500 प्रति दिन से अधिक हो। जिस होटल ने 18% देना चुना है, उसमें भी यह लागू नहीं होती। (20/2019-CT(R), प्रविष्टि 7(v), से 1 अक्टूबर 2019)
  • शून्य — धार्मिक अनुष्ठान कराने पर कोई GST नहीं है; न्यास द्वारा चलाए जा रहे धार्मिक स्थल पर जगह किराये पर देने पर भी नहीं — सिवाय ₹1,000 या अधिक प्रति दिन के कमरों, ₹10,000 या अधिक प्रति दिन के हॉल, या ₹10,000 या अधिक प्रति माह की दुकानों के। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 13, से 1 जुलाई 2017)
  • शून्य — जब कोई होटल, अतिथि गृह, क्लब या शिविर-स्थल किसी कमरे के लिए प्रति दिन ₹1,000 या उससे कम लेता है, तो कोई GST नहीं लगता। (21/2019-CT(R), प्रविष्टि 14, से 1 अक्टूबर 2019)

1 अक्टूबर 2021 – 17 जुलाई 2022

  • 18% — कम दर में शामिल न किए गए भोजन, पेय या ठहरने पर GST 18% है। एक उदाहरण ₹7,500 प्रति दिन से अधिक किराए वाले कमरे हैं। दूसरा उदाहरण ऐसे होटल के भोजनालय हैं जिसके किसी भी कमरे का किराया ₹7,500 प्रति दिन से अधिक हो। जिस होटल ने 18% देना चुना है, उसके भोजनालयों पर भी यही लागू है। (20/2019-CT(R), प्रविष्टि 7(vi), से 1 अक्टूबर 2019)
  • 12% — जब होटल के कमरे का किराया ₹1,000 से अधिक और ₹7,500 प्रति दिन तक हो, तो GST 12% है। (20/2019-CT(R), प्रविष्टि 7(i), से 1 अक्टूबर 2019)
  • 5% — भोजनालय (रेस्टोरेंट) पर GST 5% है और इनपुट कर क्रेडिट नहीं मिलता। यह दर तब लागू नहीं होती जब भोजनालय ऐसे होटल में हो जहाँ किसी भी कमरे का किराया ₹7,500 प्रति दिन से अधिक हो। जिस होटल ने 18% देना चुना है, उसमें भी यह लागू नहीं होती। (20/2019-CT(R), प्रविष्टि 7(ii), से 1 अक्टूबर 2019)
  • 5% — बाहरी खानपान सेवा पर GST 5% है और इनपुट कर क्रेडिट नहीं मिलता। यह दर तब लागू नहीं होती जब खानपान सेवा देने वाला या आयोजन ऐसे होटल में हो जिसके किसी भी कमरे का किराया ₹7,500 प्रति दिन से अधिक हो। जिस होटल ने 18% देना चुना है, उसमें भी यह लागू नहीं होती। (20/2019-CT(R), प्रविष्टि 7(iv), से 1 अक्टूबर 2019)
  • 5% — किराए के सभागार, पंडाल या शामियाने के साथ दी जाने वाली बाहरी खानपान सेवा पर GST 5% है और इनपुट कर क्रेडिट नहीं मिलता। यह दर तब लागू नहीं होती जब यह ऐसे होटल में हो जहाँ किसी भी कमरे का किराया ₹7,500 प्रति दिन से अधिक हो। जिस होटल ने 18% देना चुना है, उसमें भी यह लागू नहीं होती। (20/2019-CT(R), प्रविष्टि 7(v), से 1 अक्टूबर 2019)
  • शून्य — धार्मिक अनुष्ठान कराने पर, या पंजीकृत न्यास द्वारा चलाए जाने वाले सार्वजनिक धार्मिक स्थल पर जगह किराये पर देने पर GST नहीं — जब तक कमरे का किराया ₹1000 या अधिक प्रतिदिन, सभागार का ₹10,000 या अधिक प्रतिदिन, या दुकान का ₹10,000 या अधिक प्रतिमाह न हो। (7/2021-CT(R), प्रविष्टि 13, से 1 अक्टूबर 2021)
  • शून्य — जब कोई होटल, अतिथि गृह, क्लब या शिविर-स्थल किसी कमरे के लिए प्रति दिन ₹1,000 या उससे कम लेता है, तो कोई GST नहीं लगता। (21/2019-CT(R), प्रविष्टि 14, से 1 अक्टूबर 2019)

18 जुलाई 2022 – 14 जुलाई 2024

  • 18% — कम दर में शामिल न किए गए भोजन, पेय या ठहरने पर GST 18% है। एक उदाहरण ₹7,500 प्रति दिन से अधिक किराए वाले कमरे हैं। दूसरा उदाहरण ऐसे होटल के भोजनालय हैं जिसके किसी भी कमरे का किराया ₹7,500 प्रति दिन से अधिक हो। जिस होटल ने 18% देना चुना है, उसके भोजनालयों पर भी यही लागू है। (20/2019-CT(R), प्रविष्टि 7(vi), से 1 अक्टूबर 2019)
  • 12% — जब होटल के कमरे का किराया प्रति दिन ₹7,500 या उससे कम हो, तो GST 12% है। (3/2022-CT(R), प्रविष्टि 7(i), से 18 जुलाई 2022)
  • 5% — भोजनालय (रेस्टोरेंट) पर GST 5% है और इनपुट कर क्रेडिट नहीं मिलता। यह दर तब लागू नहीं होती जब भोजनालय ऐसे होटल में हो जहाँ किसी भी कमरे का किराया ₹7,500 प्रति दिन से अधिक हो। जिस होटल ने 18% देना चुना है, उसमें भी यह लागू नहीं होती। (20/2019-CT(R), प्रविष्टि 7(ii), से 1 अक्टूबर 2019)
  • 5% — बाहरी खानपान सेवा पर GST 5% है और इनपुट कर क्रेडिट नहीं मिलता। यह दर तब लागू नहीं होती जब खानपान सेवा देने वाला या आयोजन ऐसे होटल में हो जिसके किसी भी कमरे का किराया ₹7,500 प्रति दिन से अधिक हो। जिस होटल ने 18% देना चुना है, उसमें भी यह लागू नहीं होती। (20/2019-CT(R), प्रविष्टि 7(iv), से 1 अक्टूबर 2019)
  • 5% — किराए के सभागार, पंडाल या शामियाने के साथ दी जाने वाली बाहरी खानपान सेवा पर GST 5% है और इनपुट कर क्रेडिट नहीं मिलता। यह दर तब लागू नहीं होती जब यह ऐसे होटल में हो जहाँ किसी भी कमरे का किराया ₹7,500 प्रति दिन से अधिक हो। जिस होटल ने 18% देना चुना है, उसमें भी यह लागू नहीं होती। (20/2019-CT(R), प्रविष्टि 7(v), से 1 अक्टूबर 2019)
  • शून्य — धार्मिक अनुष्ठान कराने पर, या पंजीकृत न्यास द्वारा चलाए जाने वाले सार्वजनिक धार्मिक स्थल पर जगह किराये पर देने पर GST नहीं — जब तक कमरे का किराया ₹1000 या अधिक प्रतिदिन, सभागार का ₹10,000 या अधिक प्रतिदिन, या दुकान का ₹10,000 या अधिक प्रतिमाह न हो। (7/2021-CT(R), प्रविष्टि 13, से 1 अक्टूबर 2021)

15 जुलाई 2024 – 21 सितंबर 2025

  • 18% — कम दर में शामिल न किए गए भोजन, पेय या ठहरने पर GST 18% है। एक उदाहरण ₹7,500 प्रति दिन से अधिक किराए वाले कमरे हैं। दूसरा उदाहरण ऐसे होटल के भोजनालय हैं जिसके किसी भी कमरे का किराया ₹7,500 प्रति दिन से अधिक हो। जिस होटल ने 18% देना चुना है, उसके भोजनालयों पर भी यही लागू है। (20/2019-CT(R), प्रविष्टि 7(vi), से 1 अक्टूबर 2019)
  • 12% — जब होटल के कमरे का किराया प्रति दिन ₹7,500 या उससे कम हो, तो GST 12% है। (3/2022-CT(R), प्रविष्टि 7(i), से 18 जुलाई 2022)
  • 5% — भोजनालय (रेस्टोरेंट) पर GST 5% है और इनपुट कर क्रेडिट नहीं मिलता। यह दर तब लागू नहीं होती जब भोजनालय ऐसे होटल में हो जहाँ किसी भी कमरे का किराया ₹7,500 प्रति दिन से अधिक हो। जिस होटल ने 18% देना चुना है, उसमें भी यह लागू नहीं होती। (20/2019-CT(R), प्रविष्टि 7(ii), से 1 अक्टूबर 2019)
  • 5% — बाहरी खानपान सेवा पर GST 5% है और इनपुट कर क्रेडिट नहीं मिलता। यह दर तब लागू नहीं होती जब खानपान सेवा देने वाला या आयोजन ऐसे होटल में हो जिसके किसी भी कमरे का किराया ₹7,500 प्रति दिन से अधिक हो। जिस होटल ने 18% देना चुना है, उसमें भी यह लागू नहीं होती। (20/2019-CT(R), प्रविष्टि 7(iv), से 1 अक्टूबर 2019)
  • 5% — किराए के सभागार, पंडाल या शामियाने के साथ दी जाने वाली बाहरी खानपान सेवा पर GST 5% है और इनपुट कर क्रेडिट नहीं मिलता। यह दर तब लागू नहीं होती जब यह ऐसे होटल में हो जहाँ किसी भी कमरे का किराया ₹7,500 प्रति दिन से अधिक हो। जिस होटल ने 18% देना चुना है, उसमें भी यह लागू नहीं होती। (20/2019-CT(R), प्रविष्टि 7(v), से 1 अक्टूबर 2019)
  • शून्य — लगातार कम से कम 90 दिनों तक दिए जाने वाले आवास पर GST नहीं, यदि उसका शुल्क प्रति व्यक्ति प्रति माह ₹20,000 तक हो। (4/2024-CT(R), प्रविष्टि 12A, से 15 जुलाई 2024)
  • शून्य — धार्मिक अनुष्ठान कराने पर, या पंजीकृत न्यास द्वारा चलाए जाने वाले सार्वजनिक धार्मिक स्थल पर जगह किराये पर देने पर GST नहीं — जब तक कमरे का किराया ₹1000 या अधिक प्रतिदिन, सभागार का ₹10,000 या अधिक प्रतिदिन, या दुकान का ₹10,000 या अधिक प्रतिमाह न हो। (7/2021-CT(R), प्रविष्टि 13, से 1 अक्टूबर 2021)

22 सितंबर 2025 – लागू

  • 18% — अन्य होटल और भोजन सेवाओं पर GST 18% है। एक उदाहरण ₹7,500 प्रति दिन से अधिक किराये वाले होटल के कमरे हैं। दूसरा उदाहरण ऐसे होटल का भोजनालय या खानपान सेवा है जिसमें कोई भी कमरा ₹7,500 प्रति दिन से अधिक का हो। यही बात उस होटल के भोजनालय या खानपान सेवा पर भी लागू है जिसने 18% चुकाने का विकल्प चुना है। (15/2025-CT(R), प्रविष्टि 7(vi), से 22 सितंबर 2025)
  • 5% — ₹7,500 प्रति दिन तक किराये वाले होटल के कमरों पर GST 5% है, और कोई इनपुट कर प्रत्यय (ITC) नहीं लिया जा सकता। (15/2025-CT(R), प्रविष्टि 7(i), से 22 सितंबर 2025)
  • 5% — भोजनालय (रेस्टोरेंट) पर GST 5% है और इनपुट कर क्रेडिट नहीं मिलता। यह दर तब लागू नहीं होती जब भोजनालय ऐसे होटल में हो जहाँ किसी भी कमरे का किराया ₹7,500 प्रति दिन से अधिक हो। जिस होटल ने 18% देना चुना है, उसमें भी यह लागू नहीं होती। (20/2019-CT(R), प्रविष्टि 7(ii), से 1 अक्टूबर 2019)
  • 5% — बाहरी खानपान सेवा पर GST 5% है और इनपुट कर क्रेडिट नहीं मिलता। यह दर तब लागू नहीं होती जब खानपान सेवा देने वाला या आयोजन ऐसे होटल में हो जिसके किसी भी कमरे का किराया ₹7,500 प्रति दिन से अधिक हो। जिस होटल ने 18% देना चुना है, उसमें भी यह लागू नहीं होती। (20/2019-CT(R), प्रविष्टि 7(iv), से 1 अक्टूबर 2019)
  • 5% — किराए के सभागार, पंडाल या शामियाने के साथ दी जाने वाली बाहरी खानपान सेवा पर GST 5% है और इनपुट कर क्रेडिट नहीं मिलता। यह दर तब लागू नहीं होती जब यह ऐसे होटल में हो जहाँ किसी भी कमरे का किराया ₹7,500 प्रति दिन से अधिक हो। जिस होटल ने 18% देना चुना है, उसमें भी यह लागू नहीं होती। (20/2019-CT(R), प्रविष्टि 7(v), से 1 अक्टूबर 2019)
  • शून्य — लगातार कम से कम 90 दिनों तक दिए जाने वाले आवास पर GST नहीं, यदि उसका शुल्क प्रति व्यक्ति प्रति माह ₹20,000 तक हो। (4/2024-CT(R), प्रविष्टि 12A, से 15 जुलाई 2024)
  • शून्य — धार्मिक अनुष्ठान कराने पर, या पंजीकृत न्यास द्वारा चलाए जाने वाले सार्वजनिक धार्मिक स्थल पर जगह किराये पर देने पर GST नहीं — जब तक कमरे का किराया ₹1000 या अधिक प्रतिदिन, सभागार का ₹10,000 या अधिक प्रतिदिन, या दुकान का ₹10,000 या अधिक प्रतिमाह न हो। (7/2021-CT(R), प्रविष्टि 13, से 1 अक्टूबर 2021)

99631 के अंतर्गत SAC कोड

  • 996311 Room or unit accommodation services provided by Hotels, Inn, Guest House, Club and the like
  • 996312 Camp site services
  • 996313 Recreational and vacation camp services

दरों का पूरा इतिहास

सेतकGSTकिस पर लागूअधिसूचना
1 जुलाई 201730 सितंबर 2021शून्यधार्मिक अनुष्ठान कराने पर कोई GST नहीं है; न्यास द्वारा चलाए जा रहे धार्मिक स्थल पर जगह किराये पर देने पर भी नहीं — सिवाय ₹1,000 या अधिक प्रति दिन के कमरों, ₹10,000 या अधिक प्रति दिन के हॉल, या ₹10,000 या अधिक प्रति माह की दुकानों के।12/2017-CT(R), प्रविष्टि 13
1 जुलाई 201726 जुलाई 2018शून्यजिन होटल, अतिथि गृह या लॉज के कमरों का घोषित किराया ₹1,000 प्रति दिन से कम है, उन पर कोई GST नहीं है।12/2017-CT(R), प्रविष्टि 14
1 जुलाई 201726 जुलाई 201812%यदि किसी होटल या अतिथि गृह के कमरे का घोषित किराया ₹1,000 प्रति दिन या उससे अधिक, पर ₹2,500 प्रति दिन से कम है, तो GST 12% है।11/2017-CT(R), प्रविष्टि 7(ii)
1 जुलाई 201714 नवंबर 201718%इस समूह की अन्य मदों में शामिल न होने वाली अन्य आवास, भोजन और पेय सेवाओं पर GST 18% है।11/2017-CT(R), प्रविष्टि 7(ix)
1 जुलाई 201726 जुलाई 201818%यदि किसी होटल या अतिथि गृह के कमरे का घोषित किराया ₹2,500 प्रति दिन या उससे अधिक, पर ₹7,500 प्रति दिन से कम है, तो GST 18% है।11/2017-CT(R), प्रविष्टि 7(vi)
1 जुलाई 201730 सितंबर 201918%यदि आप किसी समारोह के लिए हॉल, होटल, क्लब, पंडाल या शामियाना भोजन, पेय या अन्य सामान के साथ किराये पर देते हैं, तो GST 18% है।11/2017-CT(R), प्रविष्टि 7(vii)
1 जुलाई 201726 जुलाई 201828%यदि किसी होटल या अतिथि गृह के कमरे का घोषित किराया ₹7,500 प्रति दिन या उससे अधिक है, तो GST 28% है।11/2017-CT(R), प्रविष्टि 7(viii)
15 नवंबर 201726 जुलाई 20185%भोजनालय, भोजनशाला या कैंटीन से भोजन और पेय (वहीं खाने या साथ ले जाने के लिए), जो ₹7,500 या उससे अधिक प्रतिदिन किराये के कमरों वाले होटल के भीतर न हो, और ITC न लिया गया हो।46/2017-CT(R), प्रविष्टि 7(i)
15 नवंबर 201730 सितंबर 201918%ऐसे होटल या ठहरने के स्थान के भीतर स्थित भोजनालय द्वारा परोसे गए भोजन और पेय, जहाँ किसी भी कमरे का घोषित किराया ₹7,500 या उससे अधिक प्रतिदिन हो।46/2017-CT(R), प्रविष्टि 7(iii)
15 नवंबर 201730 सितंबर 201918%आवास, भोजन और पेय की अन्य सेवाएँ जो कम दर वाली प्रविष्टियों में शामिल नहीं हैं; ₹7,500 या उससे अधिक किराये वाले होटलों के बाहर के साधारण भोजनालयों पर ITC के बिना 5% ही लगता है।46/2017-CT(R), प्रविष्टि 7(ix)
27 जुलाई 201830 सितंबर 2019शून्यजिन होटल, अतिथि गृह या लॉज के कमरों का किराया ₹1,000 प्रति दिन से कम है, उन पर कोई GST नहीं है।14/2018-CT(R), प्रविष्टि 14
27 जुलाई 201831 दिसंबर 20185%भोजनालय, मेस, कैंटीन और संस्थानों की कैंटीन (वहीं बैठकर खाना हो या साथ ले जाना) 5% GST लेते हैं और कोई इनपुट कर प्रत्यय (ITC) नहीं ले सकते — सिवाय उनके जो ₹7,500 या अधिक प्रति दिन के कमरों वाले होटल में हों।13/2018-CT(R), प्रविष्टि 7(i)
27 जुलाई 201830 सितंबर 201912%यदि किसी होटल या अतिथि गृह के कमरे का किराया ₹1,000 प्रति दिन या उससे अधिक, पर ₹2,500 प्रति दिन से कम है, तो GST 12% है।13/2018-CT(R), प्रविष्टि 7(ii)
27 जुलाई 201830 सितंबर 201918%यदि किसी होटल या अतिथि गृह के कमरे का किराया ₹2,500 प्रति दिन या उससे अधिक, पर ₹7,500 प्रति दिन से कम है, तो GST 18% है।13/2018-CT(R), प्रविष्टि 7(vi)
27 जुलाई 201830 सितंबर 201928%यदि किसी होटल या अतिथि गृह के कमरे का किराया ₹7,500 प्रति दिन या उससे अधिक है, तो GST 28% है।13/2018-CT(R), प्रविष्टि 7(viii)
1 जनवरी 201930 सितंबर 20195%जब कोई भोजनालय, भोजनशाला (मेस) या जलपान-गृह (कैंटीन), जो ₹7,500 या उससे अधिक कमरा किराए वाले होटल में न हो, भोजन परोसता है, तो GST 5% है और इनपुट कर क्रेडिट नहीं मिलता।27/2018-CT(R), प्रविष्टि 7(i)
1 अक्टूबर 201917 जुलाई 2022शून्यजब कोई होटल, अतिथि गृह, क्लब या शिविर-स्थल किसी कमरे के लिए प्रति दिन ₹1,000 या उससे कम लेता है, तो कोई GST नहीं लगता।21/2019-CT(R), प्रविष्टि 14
1 अक्टूबर 201917 जुलाई 202212%जब होटल के कमरे का किराया ₹1,000 से अधिक और ₹7,500 प्रति दिन तक हो, तो GST 12% है।20/2019-CT(R), प्रविष्टि 7(i)
1 अक्टूबर 2019लागू5%भोजनालय (रेस्टोरेंट) पर GST 5% है और इनपुट कर क्रेडिट नहीं मिलता। यह दर तब लागू नहीं होती जब भोजनालय ऐसे होटल में हो जहाँ किसी भी कमरे का किराया ₹7,500 प्रति दिन से अधिक हो। जिस होटल ने 18% देना चुना है, उसमें भी यह लागू नहीं होती।20/2019-CT(R), प्रविष्टि 7(ii)
1 अक्टूबर 2019लागू5%बाहरी खानपान सेवा पर GST 5% है और इनपुट कर क्रेडिट नहीं मिलता। यह दर तब लागू नहीं होती जब खानपान सेवा देने वाला या आयोजन ऐसे होटल में हो जिसके किसी भी कमरे का किराया ₹7,500 प्रति दिन से अधिक हो। जिस होटल ने 18% देना चुना है, उसमें भी यह लागू नहीं होती।20/2019-CT(R), प्रविष्टि 7(iv)
1 अक्टूबर 2019लागू5%किराए के सभागार, पंडाल या शामियाने के साथ दी जाने वाली बाहरी खानपान सेवा पर GST 5% है और इनपुट कर क्रेडिट नहीं मिलता। यह दर तब लागू नहीं होती जब यह ऐसे होटल में हो जहाँ किसी भी कमरे का किराया ₹7,500 प्रति दिन से अधिक हो। जिस होटल ने 18% देना चुना है, उसमें भी यह लागू नहीं होती।20/2019-CT(R), प्रविष्टि 7(v)
1 अक्टूबर 201921 सितंबर 202518%कम दर में शामिल न किए गए भोजन, पेय या ठहरने पर GST 18% है। एक उदाहरण ₹7,500 प्रति दिन से अधिक किराए वाले कमरे हैं। दूसरा उदाहरण ऐसे होटल के भोजनालय हैं जिसके किसी भी कमरे का किराया ₹7,500 प्रति दिन से अधिक हो। जिस होटल ने 18% देना चुना है, उसके भोजनालयों पर भी यही लागू है।20/2019-CT(R), प्रविष्टि 7(vi)
1 अक्टूबर 2021लागूशून्यधार्मिक अनुष्ठान कराने पर, या पंजीकृत न्यास द्वारा चलाए जाने वाले सार्वजनिक धार्मिक स्थल पर जगह किराये पर देने पर GST नहीं — जब तक कमरे का किराया ₹1000 या अधिक प्रतिदिन, सभागार का ₹10,000 या अधिक प्रतिदिन, या दुकान का ₹10,000 या अधिक प्रतिमाह न हो।7/2021-CT(R), प्रविष्टि 13
18 जुलाई 202221 सितंबर 202512%जब होटल के कमरे का किराया प्रति दिन ₹7,500 या उससे कम हो, तो GST 12% है।3/2022-CT(R), प्रविष्टि 7(i)
15 जुलाई 2024लागूशून्यलगातार कम से कम 90 दिनों तक दिए जाने वाले आवास पर GST नहीं, यदि उसका शुल्क प्रति व्यक्ति प्रति माह ₹20,000 तक हो।4/2024-CT(R), प्रविष्टि 12A
22 सितंबर 2025लागू5%₹7,500 प्रति दिन तक किराये वाले होटल के कमरों पर GST 5% है, और कोई इनपुट कर प्रत्यय (ITC) नहीं लिया जा सकता।15/2025-CT(R), प्रविष्टि 7(i)
22 सितंबर 2025लागू18%अन्य होटल और भोजन सेवाओं पर GST 18% है। एक उदाहरण ₹7,500 प्रति दिन से अधिक किराये वाले होटल के कमरे हैं। दूसरा उदाहरण ऐसे होटल का भोजनालय या खानपान सेवा है जिसमें कोई भी कमरा ₹7,500 प्रति दिन से अधिक का हो। यही बात उस होटल के भोजनालय या खानपान सेवा पर भी लागू है जिसने 18% चुकाने का विकल्प चुना है।15/2025-CT(R), प्रविष्टि 7(vi)

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