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कानूनी फ़ीस (वकील की फ़ीस) पर GST

आज की GST दर, कौन चुकाता है, छूट, और 1 जुलाई 2017 से हर बदलाव — हर एक CBIC अधिसूचना के साथ।

SAC 9982जाँचा 26 अक्टूबर 20261 जुलाई 2017 से

कानूनी फ़ीस (वकील की फ़ीस) पर GST, 26 अक्टूबर 2026: 18%। कुछ मामलों में GST सेवा लेने वाला रिवर्स चार्ज में चुकाता है (नीचे देखें)। सही दर उस प्रविष्टि पर निर्भर है जो सेवा पर लागू हो — नीचे हर प्रविष्टि उसकी अधिसूचना के साथ है।

राज्य के भीतर GST बराबर बँटता है: जैसे 18% = 9% CGST + 9% SGST; दूसरे राज्य में IGST लगता है।

आज की GST दर

26 अक्टूबर 2026 को लागू प्रविष्टियाँ:

GST नहीं (लागू छूट)

  • शून्य — जब कोई मध्यस्थ न्यायाधिकरण या अधिवक्ता व्यक्तियों, GST पंजीकरण सीमा से कम कुल कारोबार वाले व्यापारों, या सरकार को सेवा देता है, तो कोई GST नहीं लगता (शर्तें लागू)। (21/2019-CT(R), प्रविष्टि 45, से 1 अक्टूबर 2019)

GST कौन चुकाता है (रिवर्स चार्ज)

26 अक्टूबर 2026 को लागू रिवर्स-चार्ज प्रविष्टियाँ (अधिसूचना 13/2017-Central Tax (Rate) और संशोधन): GST सेवा देने वाले की जगह सेवा लेने वाला चुकाता है।

  • यदि कोई अधिवक्ता या विधि फ़र्म किसी व्यापारी को विधिक सेवाएँ देती है, न्यायालय में प्रतिनिधित्व सहित, तो GST अधिवक्ता नहीं, बल्कि वह व्यापारी चुकाता है। (Corrigendum 25.09.2017 to 13/2017-CT(R), प्रविष्टि 2, से 1 जुलाई 2017)
  • यदि कोई मध्यस्थता अधिकरण किसी व्यापारी को अपनी सेवाएँ देता है, तो GST अधिकरण नहीं, बल्कि वह व्यापारी चुकाता है। (13/2017-CT(R), प्रविष्टि 3, से 1 जुलाई 2017)

1 जुलाई 2017 से अवधि-दर-अवधि

अधिसूचनाओं के दो बदलावों के बीच की हर अवधि, उस अवधि में इस सेवा पर लागू हर दर-प्रविष्टि के साथ। नीचे की तालिका में हर प्रविष्टि एक बार, उसकी शुरुआत और अंत के साथ है।

1 जुलाई 2017 – 24 जनवरी 2018

  • 18% — विधिक और लेखा सेवाओं पर 18% GST है। (11/2017-CT(R), प्रविष्टि 20, से 1 जुलाई 2017)
  • शून्य — अधिवक्ताओं और मध्यस्थता अधिकरणों की विधिक सेवाएँ व्यक्तियों या अन्य अधिवक्ताओं को दी जाएँ तो उन पर कोई GST नहीं है। यही छूट उन व्यवसायों को भी है जिनका पिछले वर्ष का कुल कारोबार ₹20 लाख तक (विशेष श्रेणी राज्यों में ₹10 लाख तक) रहा हो। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 45, से 1 जुलाई 2017)

25 जनवरी 2018 – 30 सितंबर 2019

  • 18% — विधिक और लेखा सेवाओं पर 18% GST है। (11/2017-CT(R), प्रविष्टि 20, से 1 जुलाई 2017)
  • शून्य — जब कोई मध्यस्थ न्यायाधिकरण या अधिवक्ता व्यक्तियों या सरकार को सेवा देता है, तो कोई GST नहीं लगता। ₹20 लाख (विशेष श्रेणी के राज्यों में ₹10 लाख) तक के कुल कारोबार वाले व्यापारों पर भी यही लागू है (शर्तें लागू)। (2/2018-CT(R), प्रविष्टि 45, से 25 जनवरी 2018)

1 अक्टूबर 2019 – लागू

  • 18% — विधिक और लेखा सेवाओं पर 18% GST है। (11/2017-CT(R), प्रविष्टि 20, से 1 जुलाई 2017)
  • शून्य — जब कोई मध्यस्थ न्यायाधिकरण या अधिवक्ता व्यक्तियों, GST पंजीकरण सीमा से कम कुल कारोबार वाले व्यापारों, या सरकार को सेवा देता है, तो कोई GST नहीं लगता (शर्तें लागू)। (21/2019-CT(R), प्रविष्टि 45, से 1 अक्टूबर 2019)

9982 के अंतर्गत SAC कोड

  • 998211 Legal advisory and representation services concerning criminal law
  • 998212 Legal advisory and representation services concerning other fields of law
  • 998213 Legal documentation and certification services concerning patents, copyrights and other intellectual property rights
  • 998214 Legal documentation and certification services concerning other documents
  • 998215 Arbitration and conciliation services
  • 998216 Other legal services nowhere else classified
  • 998219 Other legal services nowhere else classified
  • 998221 Financial auditing services
  • 998222 Accounting and bookkeeping services
  • 998223 Payroll services
  • 998224 Other similar services nowhere else classified
  • 998229 Other similar services nowhere else classified
  • 998231 Corporate tax consulting and preparation services
  • 998232 Individual tax preparation and planning services
  • 998239 Other tax consultancy and preparation services
  • 998240 Insolvency and receivership services

दरों का पूरा इतिहास

सेतकGSTकिस पर लागूअधिसूचना
1 जुलाई 2017लागू18%विधिक और लेखा सेवाओं पर 18% GST है।11/2017-CT(R), प्रविष्टि 20
1 जुलाई 201724 जनवरी 2018शून्यअधिवक्ताओं और मध्यस्थता अधिकरणों की विधिक सेवाएँ व्यक्तियों या अन्य अधिवक्ताओं को दी जाएँ तो उन पर कोई GST नहीं है। यही छूट उन व्यवसायों को भी है जिनका पिछले वर्ष का कुल कारोबार ₹20 लाख तक (विशेष श्रेणी राज्यों में ₹10 लाख तक) रहा हो।12/2017-CT(R), प्रविष्टि 45
25 जनवरी 201830 सितंबर 2019शून्यजब कोई मध्यस्थ न्यायाधिकरण या अधिवक्ता व्यक्तियों या सरकार को सेवा देता है, तो कोई GST नहीं लगता। ₹20 लाख (विशेष श्रेणी के राज्यों में ₹10 लाख) तक के कुल कारोबार वाले व्यापारों पर भी यही लागू है (शर्तें लागू)।2/2018-CT(R), प्रविष्टि 45
1 अक्टूबर 2019लागूशून्यजब कोई मध्यस्थ न्यायाधिकरण या अधिवक्ता व्यक्तियों, GST पंजीकरण सीमा से कम कुल कारोबार वाले व्यापारों, या सरकार को सेवा देता है, तो कोई GST नहीं लगता (शर्तें लागू)।21/2019-CT(R), प्रविष्टि 45

रिवर्स चार्ज का इतिहास

सेतककिस पर लागूअधिसूचना
1 जुलाई 2017लागूयदि कोई अधिवक्ता या विधि फ़र्म किसी व्यापारी को विधिक सेवाएँ देती है, न्यायालय में प्रतिनिधित्व सहित, तो GST अधिवक्ता नहीं, बल्कि वह व्यापारी चुकाता है।Corrigendum 25.09.2017 to 13/2017-CT(R), प्रविष्टि 2
1 जुलाई 2017लागूयदि कोई मध्यस्थता अधिकरण किसी व्यापारी को अपनी सेवाएँ देता है, तो GST अधिकरण नहीं, बल्कि वह व्यापारी चुकाता है।13/2017-CT(R), प्रविष्टि 3

कोड या तारीख़ जाँचें

दूसरी सेवाओं पर GST

BooksOn HSN आँकड़ा संग्रह (संस्करण 7) से, 1 जुलाई 2017 से CBIC अधिसूचनाओं से तैयार, 26 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया। केवल संदर्भ के लिए: बीजक बनाने से पहले अधिसूचना में प्रविष्टि और शर्तें देखें।

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