कानूनी फ़ीस (वकील की फ़ीस) पर GST, 26 अक्टूबर 2026: 18%। कुछ मामलों में GST सेवा लेने वाला रिवर्स चार्ज में चुकाता है (नीचे देखें)। सही दर उस प्रविष्टि पर निर्भर है जो सेवा पर लागू हो — नीचे हर प्रविष्टि उसकी अधिसूचना के साथ है।
राज्य के भीतर GST बराबर बँटता है: जैसे 18% = 9% CGST + 9% SGST; दूसरे राज्य में IGST लगता है।
आज की GST दर
26 अक्टूबर 2026 को लागू प्रविष्टियाँ:
- 18% — विधिक और लेखा सेवाओं पर 18% GST है। (11/2017-CT(R), प्रविष्टि 20, से 1 जुलाई 2017)
GST नहीं (लागू छूट)
- शून्य — जब कोई मध्यस्थ न्यायाधिकरण या अधिवक्ता व्यक्तियों, GST पंजीकरण सीमा से कम कुल कारोबार वाले व्यापारों, या सरकार को सेवा देता है, तो कोई GST नहीं लगता (शर्तें लागू)। (21/2019-CT(R), प्रविष्टि 45, से 1 अक्टूबर 2019)
GST कौन चुकाता है (रिवर्स चार्ज)
26 अक्टूबर 2026 को लागू रिवर्स-चार्ज प्रविष्टियाँ (अधिसूचना 13/2017-Central Tax (Rate) और संशोधन): GST सेवा देने वाले की जगह सेवा लेने वाला चुकाता है।
- यदि कोई अधिवक्ता या विधि फ़र्म किसी व्यापारी को विधिक सेवाएँ देती है, न्यायालय में प्रतिनिधित्व सहित, तो GST अधिवक्ता नहीं, बल्कि वह व्यापारी चुकाता है। (Corrigendum 25.09.2017 to 13/2017-CT(R), प्रविष्टि 2, से 1 जुलाई 2017)
- यदि कोई मध्यस्थता अधिकरण किसी व्यापारी को अपनी सेवाएँ देता है, तो GST अधिकरण नहीं, बल्कि वह व्यापारी चुकाता है। (13/2017-CT(R), प्रविष्टि 3, से 1 जुलाई 2017)
1 जुलाई 2017 से अवधि-दर-अवधि
अधिसूचनाओं के दो बदलावों के बीच की हर अवधि, उस अवधि में इस सेवा पर लागू हर दर-प्रविष्टि के साथ। नीचे की तालिका में हर प्रविष्टि एक बार, उसकी शुरुआत और अंत के साथ है।
1 जुलाई 2017 – 24 जनवरी 2018
- 18% — विधिक और लेखा सेवाओं पर 18% GST है। (11/2017-CT(R), प्रविष्टि 20, से 1 जुलाई 2017)
- शून्य — अधिवक्ताओं और मध्यस्थता अधिकरणों की विधिक सेवाएँ व्यक्तियों या अन्य अधिवक्ताओं को दी जाएँ तो उन पर कोई GST नहीं है। यही छूट उन व्यवसायों को भी है जिनका पिछले वर्ष का कुल कारोबार ₹20 लाख तक (विशेष श्रेणी राज्यों में ₹10 लाख तक) रहा हो। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 45, से 1 जुलाई 2017)
25 जनवरी 2018 – 30 सितंबर 2019
- 18% — विधिक और लेखा सेवाओं पर 18% GST है। (11/2017-CT(R), प्रविष्टि 20, से 1 जुलाई 2017)
- शून्य — जब कोई मध्यस्थ न्यायाधिकरण या अधिवक्ता व्यक्तियों या सरकार को सेवा देता है, तो कोई GST नहीं लगता। ₹20 लाख (विशेष श्रेणी के राज्यों में ₹10 लाख) तक के कुल कारोबार वाले व्यापारों पर भी यही लागू है (शर्तें लागू)। (2/2018-CT(R), प्रविष्टि 45, से 25 जनवरी 2018)
1 अक्टूबर 2019 – लागू
- 18% — विधिक और लेखा सेवाओं पर 18% GST है। (11/2017-CT(R), प्रविष्टि 20, से 1 जुलाई 2017)
- शून्य — जब कोई मध्यस्थ न्यायाधिकरण या अधिवक्ता व्यक्तियों, GST पंजीकरण सीमा से कम कुल कारोबार वाले व्यापारों, या सरकार को सेवा देता है, तो कोई GST नहीं लगता (शर्तें लागू)। (21/2019-CT(R), प्रविष्टि 45, से 1 अक्टूबर 2019)
9982 के अंतर्गत SAC कोड
998211Legal advisory and representation services concerning criminal law998212Legal advisory and representation services concerning other fields of law998213Legal documentation and certification services concerning patents, copyrights and other intellectual property rights998214Legal documentation and certification services concerning other documents998215Arbitration and conciliation services998216Other legal services nowhere else classified998219Other legal services nowhere else classified998221Financial auditing services998222Accounting and bookkeeping services998223Payroll services998224Other similar services nowhere else classified998229Other similar services nowhere else classified998231Corporate tax consulting and preparation services998232Individual tax preparation and planning services998239Other tax consultancy and preparation services998240Insolvency and receivership services
दरों का पूरा इतिहास
| से | तक | GST | किस पर लागू | अधिसूचना |
|---|---|---|---|---|
| 1 जुलाई 2017 | लागू | 18% | विधिक और लेखा सेवाओं पर 18% GST है। | 11/2017-CT(R), प्रविष्टि 20 |
| 1 जुलाई 2017 | 24 जनवरी 2018 | शून्य | अधिवक्ताओं और मध्यस्थता अधिकरणों की विधिक सेवाएँ व्यक्तियों या अन्य अधिवक्ताओं को दी जाएँ तो उन पर कोई GST नहीं है। यही छूट उन व्यवसायों को भी है जिनका पिछले वर्ष का कुल कारोबार ₹20 लाख तक (विशेष श्रेणी राज्यों में ₹10 लाख तक) रहा हो। | 12/2017-CT(R), प्रविष्टि 45 |
| 25 जनवरी 2018 | 30 सितंबर 2019 | शून्य | जब कोई मध्यस्थ न्यायाधिकरण या अधिवक्ता व्यक्तियों या सरकार को सेवा देता है, तो कोई GST नहीं लगता। ₹20 लाख (विशेष श्रेणी के राज्यों में ₹10 लाख) तक के कुल कारोबार वाले व्यापारों पर भी यही लागू है (शर्तें लागू)। | 2/2018-CT(R), प्रविष्टि 45 |
| 1 अक्टूबर 2019 | लागू | शून्य | जब कोई मध्यस्थ न्यायाधिकरण या अधिवक्ता व्यक्तियों, GST पंजीकरण सीमा से कम कुल कारोबार वाले व्यापारों, या सरकार को सेवा देता है, तो कोई GST नहीं लगता (शर्तें लागू)। | 21/2019-CT(R), प्रविष्टि 45 |
रिवर्स चार्ज का इतिहास
| से | तक | किस पर लागू | अधिसूचना |
|---|---|---|---|
| 1 जुलाई 2017 | लागू | यदि कोई अधिवक्ता या विधि फ़र्म किसी व्यापारी को विधिक सेवाएँ देती है, न्यायालय में प्रतिनिधित्व सहित, तो GST अधिवक्ता नहीं, बल्कि वह व्यापारी चुकाता है। | Corrigendum 25.09.2017 to 13/2017-CT(R), प्रविष्टि 2 |
| 1 जुलाई 2017 | लागू | यदि कोई मध्यस्थता अधिकरण किसी व्यापारी को अपनी सेवाएँ देता है, तो GST अधिकरण नहीं, बल्कि वह व्यापारी चुकाता है। | 13/2017-CT(R), प्रविष्टि 3 |
कोड या तारीख़ जाँचें
- इस सेवा के कोड और हर कोड की आज की दर: SAC कोड पेज।
- कोई और वस्तु या सेवा: GST दर खोज; रकम पर कर: GST कैलकुलेटर।
- अधिसूचना ख़ुद कैसे पढ़ें: GST दर की पुष्टि। किसी भी पुराने बीजक की तारीख़ की दर मुफ़्त BooksOn HSN ऐप में।
दूसरी सेवाओं पर GST
- सभी सेवाएँ
- माल ढुलाई (ट्रांसपोर्ट, GTA, भाड़ा)
- कैब, टैक्सी और यात्री परिवहन
- किराया (मकान, दुकान, ऑफ़िस, ज़मीन)
- वाहन किराया (ड्राइवर के साथ)
- सुरक्षा सेवाएँ (सिक्योरिटी गार्ड)
- मैनपावर सप्लाई और लेबर चार्ज
- परामर्श और प्रोफ़ेशनल फ़ीस
- कूरियर चार्ज
- होटल के कमरे का किराया
- रेस्टोरेंट बिल, खाना और कैटरिंग
- निर्माण और वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट
- मरम्मत और रखरखाव चार्ज
- जॉब वर्क चार्ज
- बीमा प्रीमियम
- बैंक चार्ज और लोन प्रोसेसिंग फ़ीस
- विज्ञापन चार्ज
- इवेंट मैनेजमेंट, पंडाल और शामियाना
- कमीशन और दलाली
BooksOn HSN आँकड़ा संग्रह (संस्करण 7) से, 1 जुलाई 2017 से CBIC अधिसूचनाओं से तैयार, 26 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया। केवल संदर्भ के लिए: बीजक बनाने से पहले अधिसूचना में प्रविष्टि और शर्तें देखें।

