वाहन किराया (ड्राइवर के साथ) पर GST, 26 अक्टूबर 2026: 5% / 18%। कुछ मामलों में GST सेवा लेने वाला रिवर्स चार्ज में चुकाता है (नीचे देखें)। सही दर उस प्रविष्टि पर निर्भर है जो सेवा पर लागू हो — नीचे हर प्रविष्टि उसकी अधिसूचना के साथ है।
राज्य के भीतर GST बराबर बँटता है: जैसे 18% = 9% CGST + 9% SGST; दूसरे राज्य में IGST लगता है।
आज की GST दर
26 अक्टूबर 2026 को लागू प्रविष्टियाँ:
- 18% — यदि आप ईंधन सहित यात्री वाहन किराये पर देते हैं और 5% दर वाली "कोई इनपुट कर प्रत्यय (ITC) नहीं" की शर्त पूरी नहीं करते, तो GST 18% है। (15/2025-CT(R), प्रविष्टि 10(i), से 22 सितंबर 2025)
- 18% — यदि आप ईंधन सहित मालवाहक वाहन किराये पर देते हैं और 5% दर वाली "कोई इनपुट कर प्रत्यय (ITC) नहीं" की शर्त पूरी नहीं करते, तो GST 18% है। (15/2025-CT(R), प्रविष्टि 10(ia), से 22 सितंबर 2025)
- 18% — ऊपर की मदों में शामिल न होने वाले, चालक सहित परिवहन वाहनों को किराये पर देने के अन्य मामलों पर 18% GST है। (3/2022-CT(R), प्रविष्टि 10(iii), से 18 जुलाई 2022)
- 5% — यदि आप ईंधन सहित यात्री वाहन किराये पर देते हैं, तो GST 5% है। यह दर तभी लागू है जब आप कोई इनपुट कर प्रत्यय (ITC) न लें — सिवाय उसी व्यवसाय के दूसरे लोगों से किराये पर लिए गए वाहनों पर सीमित प्रत्यय के। (15/2025-CT(R), प्रविष्टि 10(i), से 22 सितंबर 2025)
- 5% — यदि आप ईंधन सहित मालवाहक वाहन किराये पर देते हैं और कोई इनपुट कर प्रत्यय (ITC) नहीं लेते — सिवाय उसी व्यवसाय के दूसरे लोगों से किराये पर लिए गए वाहनों पर सीमित प्रत्यय के — तो GST 5% है। (15/2025-CT(R), प्रविष्टि 10(ia), से 22 सितंबर 2025)
- 5% — यदि आप माल ढोने के लिए कोई जहाज़ या जलयान समय-आधारित किराये (टाइम चार्टर) पर देते हैं और जहाज़ों व जलयानों के अलावा अन्य वस्तुओं पर इनपुट कर प्रत्यय (ITC) नहीं लेते, तो GST 5% है। (1/2018-CT(R), प्रविष्टि 10(ii), से 25 जनवरी 2018)
GST नहीं (लागू छूट)
- शून्य — 12 या अधिक सीटों वाली बस राज्य परिवहन को, या बिजली से चलने वाली बस किसी स्थानीय प्राधिकरण को किराये पर देने पर कोई GST नहीं है। मालवाहक वाहन किसी माल परिवहन एजेंसी को, या उच्चतर माध्यमिक तक के विद्यालयों को स्कूल बसें किराये पर देने पर भी यही लागू है। (13/2019-CT(R), प्रविष्टि 22, से 1 अगस्त 2019)
GST कौन चुकाता है (रिवर्स चार्ज)
26 अक्टूबर 2026 को लागू रिवर्स-चार्ज प्रविष्टियाँ (अधिसूचना 13/2017-Central Tax (Rate) और संशोधन): GST सेवा देने वाले की जगह सेवा लेने वाला चुकाता है।
- यदि कोई गैर-कंपनी आपूर्तिकर्ता किसी कंपनी को ईंधन सहित यात्री वाहन किराये पर देता है और बीजक में 6% केंद्रीय कर नहीं लगाता, तो GST मालिक नहीं, बल्कि कंपनी चुकाती है। (29/2019-CT(R), प्रविष्टि 15, से 31 दिसंबर 2019)
1 जुलाई 2017 से अवधि-दर-अवधि
अधिसूचनाओं के दो बदलावों के बीच की हर अवधि, उस अवधि में इस सेवा पर लागू हर दर-प्रविष्टि के साथ। नीचे की तालिका में हर प्रविष्टि एक बार, उसकी शुरुआत और अंत के साथ है।
1 जुलाई 2017 – 21 अगस्त 2017
- 18% — ऊपर की मदों में शामिल न होने वाले, चालक सहित या चालक रहित परिवहन वाहनों को किराये पर देने के अन्य मामलों पर 18% GST है। (11/2017-CT(R), प्रविष्टि 10(ii), से 1 जुलाई 2017)
- 5% — यदि आप ईंधन का खर्च किराये में शामिल करके टैक्सी किराये पर देते हैं और इनपुट कर प्रत्यय (ITC — खरीद पर चुकाए गए GST का लाभ) नहीं लेते, तो GST 5% है। (11/2017-CT(R), प्रविष्टि 10(i), से 1 जुलाई 2017)
- शून्य — 12 से अधिक यात्रियों वाला वाहन किसी राज्य परिवहन उपक्रम को, या मालवाहक वाहन किसी माल परिवहन एजेंसी को किराये पर देने पर कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 22, से 1 जुलाई 2017)
22 अगस्त 2017 – 12 अक्टूबर 2017
- 18% — ऊपर की मदों में शामिल न होने वाले, चालक सहित या चालक रहित परिवहन वाहनों को किराये पर देने के अन्य मामलों पर 18% GST है। (11/2017-CT(R), प्रविष्टि 10(ii), से 1 जुलाई 2017)
- 12% — यदि आप ईंधन की लागत सहित मोटर टैक्सी किराए पर देते हैं और इनपुट कर क्रेडिट लेते हैं, तो GST 12% है। (20/2017-CT(R), प्रविष्टि 10(i), से 22 अगस्त 2017)
- 5% — यदि आप ईंधन की लागत सहित मोटर टैक्सी किराए पर देते हैं और इनपुट कर क्रेडिट नहीं लेते, तो GST 5% है। (20/2017-CT(R), प्रविष्टि 10(i), से 22 अगस्त 2017)
- शून्य — 12 से अधिक यात्रियों वाला वाहन किसी राज्य परिवहन उपक्रम को, या मालवाहक वाहन किसी माल परिवहन एजेंसी को किराये पर देने पर कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 22, से 1 जुलाई 2017)
13 अक्टूबर 2017 – 24 जनवरी 2018
- 18% — ऊपर की मदों में शामिल न होने वाले, चालक सहित या चालक रहित परिवहन वाहनों को किराये पर देने के अन्य मामलों पर 18% GST है। (11/2017-CT(R), प्रविष्टि 10(ii), से 1 जुलाई 2017)
- 12% — यदि आप ईंधन सहित यात्री वाहन किराये पर देते हैं, पर 5% वाली शर्त पूरी नहीं करते, जैसे पूरा ITC लेते हैं। (31/2017-CT(R), प्रविष्टि 10(i), से 13 अक्टूबर 2017)
- 5% — यदि आप यात्री वाहन किराये पर देते हैं और किराये में ईंधन का खर्च शामिल है, तथा दूसरे वाहन संचालकों से वाहन किराये पर लेने के अलावा किसी पर ITC नहीं लेते, तो GST 5% है। (31/2017-CT(R), प्रविष्टि 10(i), से 13 अक्टूबर 2017)
- शून्य — 12 से अधिक यात्रियों वाला वाहन किसी राज्य परिवहन उपक्रम को, या मालवाहक वाहन किसी माल परिवहन एजेंसी को किराये पर देने पर कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 22, से 1 जुलाई 2017)
25 जनवरी 2018 – 31 जुलाई 2019
- 18% — ऊपर की मदों में शामिल न होने वाले, चालक सहित या चालक रहित परिवहन वाहनों को किराये पर देने के अन्य मामलों पर 18% GST है। (1/2018-CT(R), प्रविष्टि 10(iii), से 25 जनवरी 2018)
- 12% — यदि आप ईंधन सहित यात्री वाहन किराये पर देते हैं, पर 5% वाली शर्त पूरी नहीं करते, जैसे पूरा ITC लेते हैं। (31/2017-CT(R), प्रविष्टि 10(i), से 13 अक्टूबर 2017)
- 5% — यदि आप यात्री वाहन किराये पर देते हैं और किराये में ईंधन का खर्च शामिल है, तथा दूसरे वाहन संचालकों से वाहन किराये पर लेने के अलावा किसी पर ITC नहीं लेते, तो GST 5% है। (31/2017-CT(R), प्रविष्टि 10(i), से 13 अक्टूबर 2017)
- 5% — यदि आप माल ढोने के लिए कोई जहाज़ या जलयान समय-आधारित किराये (टाइम चार्टर) पर देते हैं और जहाज़ों व जलयानों के अलावा अन्य वस्तुओं पर इनपुट कर प्रत्यय (ITC) नहीं लेते, तो GST 5% है। (1/2018-CT(R), प्रविष्टि 10(ii), से 25 जनवरी 2018)
- शून्य — किसी राज्य परिवहन उपक्रम को बस (12 से अधिक यात्रियों वाली) किराए पर देने पर कोई GST नहीं लगता। यही बात किसी परिवहन कंपनी को किराए पर दिए गए मालवाहक वाहन, या कक्षा 12 तक के विद्यार्थियों को लाने-ले जाने वाले वाहन पर भी लागू है। (2/2018-CT(R), प्रविष्टि 22, से 25 जनवरी 2018)
1 अगस्त 2019 – 30 सितंबर 2019
- 18% — ऊपर की मदों में शामिल न होने वाले, चालक सहित या चालक रहित परिवहन वाहनों को किराये पर देने के अन्य मामलों पर 18% GST है। (1/2018-CT(R), प्रविष्टि 10(iii), से 25 जनवरी 2018)
- 12% — यदि आप ईंधन सहित यात्री वाहन किराये पर देते हैं, पर 5% वाली शर्त पूरी नहीं करते, जैसे पूरा ITC लेते हैं। (31/2017-CT(R), प्रविष्टि 10(i), से 13 अक्टूबर 2017)
- 5% — यदि आप यात्री वाहन किराये पर देते हैं और किराये में ईंधन का खर्च शामिल है, तथा दूसरे वाहन संचालकों से वाहन किराये पर लेने के अलावा किसी पर ITC नहीं लेते, तो GST 5% है। (31/2017-CT(R), प्रविष्टि 10(i), से 13 अक्टूबर 2017)
- 5% — यदि आप माल ढोने के लिए कोई जहाज़ या जलयान समय-आधारित किराये (टाइम चार्टर) पर देते हैं और जहाज़ों व जलयानों के अलावा अन्य वस्तुओं पर इनपुट कर प्रत्यय (ITC) नहीं लेते, तो GST 5% है। (1/2018-CT(R), प्रविष्टि 10(ii), से 25 जनवरी 2018)
- शून्य — 12 या अधिक सीटों वाली बस राज्य परिवहन को, या बिजली से चलने वाली बस किसी स्थानीय प्राधिकरण को किराये पर देने पर कोई GST नहीं है। मालवाहक वाहन किसी माल परिवहन एजेंसी को, या उच्चतर माध्यमिक तक के विद्यालयों को स्कूल बसें किराये पर देने पर भी यही लागू है। (13/2019-CT(R), प्रविष्टि 22, से 1 अगस्त 2019)
1 अक्टूबर 2019 – 17 जुलाई 2022
- 18% — ऊपर की मदों में शामिल न होने वाले, चालक सहित परिवहन वाहनों को किराये पर देने के अन्य मामलों पर 18% GST है। (20/2019-CT(R), प्रविष्टि 10(iii), से 1 अक्टूबर 2019)
- 12% — यदि आप ईंधन सहित यात्री वाहन किराये पर देते हैं, पर 5% वाली शर्त पूरी नहीं करते, जैसे पूरा ITC लेते हैं। (31/2017-CT(R), प्रविष्टि 10(i), से 13 अक्टूबर 2017)
- 5% — यदि आप यात्री वाहन किराये पर देते हैं और किराये में ईंधन का खर्च शामिल है, तथा दूसरे वाहन संचालकों से वाहन किराये पर लेने के अलावा किसी पर ITC नहीं लेते, तो GST 5% है। (31/2017-CT(R), प्रविष्टि 10(i), से 13 अक्टूबर 2017)
- 5% — यदि आप माल ढोने के लिए कोई जहाज़ या जलयान समय-आधारित किराये (टाइम चार्टर) पर देते हैं और जहाज़ों व जलयानों के अलावा अन्य वस्तुओं पर इनपुट कर प्रत्यय (ITC) नहीं लेते, तो GST 5% है। (1/2018-CT(R), प्रविष्टि 10(ii), से 25 जनवरी 2018)
- शून्य — 12 या अधिक सीटों वाली बस राज्य परिवहन को, या बिजली से चलने वाली बस किसी स्थानीय प्राधिकरण को किराये पर देने पर कोई GST नहीं है। मालवाहक वाहन किसी माल परिवहन एजेंसी को, या उच्चतर माध्यमिक तक के विद्यालयों को स्कूल बसें किराये पर देने पर भी यही लागू है। (13/2019-CT(R), प्रविष्टि 22, से 1 अगस्त 2019)
18 जुलाई 2022 – 19 अक्टूबर 2023
- 18% — ऊपर की मदों में शामिल न होने वाले, चालक सहित परिवहन वाहनों को किराये पर देने के अन्य मामलों पर 18% GST है। (3/2022-CT(R), प्रविष्टि 10(iii), से 18 जुलाई 2022)
- 12% — यदि आप ईंधन सहित यात्री वाहन किराये पर देते हैं, पर 5% वाली शर्त पूरी नहीं करते, जैसे पूरा ITC लेते हैं। (31/2017-CT(R), प्रविष्टि 10(i), से 13 अक्टूबर 2017)
- 12% — ईंधन की लागत सहित मालवाहक वाहन किराए पर देने पर GST 12% है। (3/2022-CT(R), प्रविष्टि 10(ia), से 18 जुलाई 2022)
- 5% — यदि आप यात्री वाहन किराये पर देते हैं और किराये में ईंधन का खर्च शामिल है, तथा दूसरे वाहन संचालकों से वाहन किराये पर लेने के अलावा किसी पर ITC नहीं लेते, तो GST 5% है। (31/2017-CT(R), प्रविष्टि 10(i), से 13 अक्टूबर 2017)
- 5% — यदि आप माल ढोने के लिए कोई जहाज़ या जलयान समय-आधारित किराये (टाइम चार्टर) पर देते हैं और जहाज़ों व जलयानों के अलावा अन्य वस्तुओं पर इनपुट कर प्रत्यय (ITC) नहीं लेते, तो GST 5% है। (1/2018-CT(R), प्रविष्टि 10(ii), से 25 जनवरी 2018)
- शून्य — 12 या अधिक सीटों वाली बस राज्य परिवहन को, या बिजली से चलने वाली बस किसी स्थानीय प्राधिकरण को किराये पर देने पर कोई GST नहीं है। मालवाहक वाहन किसी माल परिवहन एजेंसी को, या उच्चतर माध्यमिक तक के विद्यालयों को स्कूल बसें किराये पर देने पर भी यही लागू है। (13/2019-CT(R), प्रविष्टि 22, से 1 अगस्त 2019)
20 अक्टूबर 2023 – 21 सितंबर 2025
- 18% — ऊपर की मदों में शामिल न होने वाले, चालक सहित परिवहन वाहनों को किराये पर देने के अन्य मामलों पर 18% GST है। (3/2022-CT(R), प्रविष्टि 10(iii), से 18 जुलाई 2022)
- 12% — यदि आप ईंधन सहित यात्री वाहन किराये पर देते हैं और 5% दर वाली "कोई इनपुट कर प्रत्यय (ITC) नहीं" की शर्त पूरी नहीं करते, तो GST 12% है। (12/2023-CT(R), प्रविष्टि 10(i), से 20 अक्टूबर 2023)
- 12% — ईंधन की लागत सहित मालवाहक वाहन किराए पर देने पर GST 12% है। (3/2022-CT(R), प्रविष्टि 10(ia), से 18 जुलाई 2022)
- 5% — यदि आप ईंधन सहित यात्री वाहन किराये पर देते हैं, तो GST 5% है। यह दर तभी लागू है जब आप कोई इनपुट कर प्रत्यय (ITC) न लें — सिवाय उसी व्यवसाय के दूसरे लोगों से किराये पर लिए गए वाहनों पर सीमित प्रत्यय के। (12/2023-CT(R), प्रविष्टि 10(i), से 20 अक्टूबर 2023)
- 5% — यदि आप माल ढोने के लिए कोई जहाज़ या जलयान समय-आधारित किराये (टाइम चार्टर) पर देते हैं और जहाज़ों व जलयानों के अलावा अन्य वस्तुओं पर इनपुट कर प्रत्यय (ITC) नहीं लेते, तो GST 5% है। (1/2018-CT(R), प्रविष्टि 10(ii), से 25 जनवरी 2018)
- शून्य — 12 या अधिक सीटों वाली बस राज्य परिवहन को, या बिजली से चलने वाली बस किसी स्थानीय प्राधिकरण को किराये पर देने पर कोई GST नहीं है। मालवाहक वाहन किसी माल परिवहन एजेंसी को, या उच्चतर माध्यमिक तक के विद्यालयों को स्कूल बसें किराये पर देने पर भी यही लागू है। (13/2019-CT(R), प्रविष्टि 22, से 1 अगस्त 2019)
22 सितंबर 2025 – लागू
- 18% — यदि आप ईंधन सहित यात्री वाहन किराये पर देते हैं और 5% दर वाली "कोई इनपुट कर प्रत्यय (ITC) नहीं" की शर्त पूरी नहीं करते, तो GST 18% है। (15/2025-CT(R), प्रविष्टि 10(i), से 22 सितंबर 2025)
- 18% — यदि आप ईंधन सहित मालवाहक वाहन किराये पर देते हैं और 5% दर वाली "कोई इनपुट कर प्रत्यय (ITC) नहीं" की शर्त पूरी नहीं करते, तो GST 18% है। (15/2025-CT(R), प्रविष्टि 10(ia), से 22 सितंबर 2025)
- 18% — ऊपर की मदों में शामिल न होने वाले, चालक सहित परिवहन वाहनों को किराये पर देने के अन्य मामलों पर 18% GST है। (3/2022-CT(R), प्रविष्टि 10(iii), से 18 जुलाई 2022)
- 5% — यदि आप ईंधन सहित यात्री वाहन किराये पर देते हैं, तो GST 5% है। यह दर तभी लागू है जब आप कोई इनपुट कर प्रत्यय (ITC) न लें — सिवाय उसी व्यवसाय के दूसरे लोगों से किराये पर लिए गए वाहनों पर सीमित प्रत्यय के। (15/2025-CT(R), प्रविष्टि 10(i), से 22 सितंबर 2025)
- 5% — यदि आप ईंधन सहित मालवाहक वाहन किराये पर देते हैं और कोई इनपुट कर प्रत्यय (ITC) नहीं लेते — सिवाय उसी व्यवसाय के दूसरे लोगों से किराये पर लिए गए वाहनों पर सीमित प्रत्यय के — तो GST 5% है। (15/2025-CT(R), प्रविष्टि 10(ia), से 22 सितंबर 2025)
- 5% — यदि आप माल ढोने के लिए कोई जहाज़ या जलयान समय-आधारित किराये (टाइम चार्टर) पर देते हैं और जहाज़ों व जलयानों के अलावा अन्य वस्तुओं पर इनपुट कर प्रत्यय (ITC) नहीं लेते, तो GST 5% है। (1/2018-CT(R), प्रविष्टि 10(ii), से 25 जनवरी 2018)
- शून्य — 12 या अधिक सीटों वाली बस राज्य परिवहन को, या बिजली से चलने वाली बस किसी स्थानीय प्राधिकरण को किराये पर देने पर कोई GST नहीं है। मालवाहक वाहन किसी माल परिवहन एजेंसी को, या उच्चतर माध्यमिक तक के विद्यालयों को स्कूल बसें किराये पर देने पर भी यही लागू है। (13/2019-CT(R), प्रविष्टि 22, से 1 अगस्त 2019)
9966 के अंतर्गत SAC कोड
996601Rental services of road vehicles including buses, coaches, cars, trucks and other motor vehicles, operator996602Rental services of water vessels including passenger vessels, freight vessels and the like operator996603Rental services of aircraft including passenger aircrafts, freight aircrafts and the like operator996604Rental services of passenger vessels with operator996605Rental services of goods vessels with operator996606Rental service of passenger aircraft with operator996607Rental service of goods aircraft with operator996609Rental services of other transport vehicles nowhere else classified operator
दरों का पूरा इतिहास
| से | तक | GST | किस पर लागू | अधिसूचना |
|---|---|---|---|---|
| 1 जुलाई 2017 | 21 अगस्त 2017 | 5% | यदि आप ईंधन का खर्च किराये में शामिल करके टैक्सी किराये पर देते हैं और इनपुट कर प्रत्यय (ITC — खरीद पर चुकाए गए GST का लाभ) नहीं लेते, तो GST 5% है। | 11/2017-CT(R), प्रविष्टि 10(i) |
| 1 जुलाई 2017 | 24 जनवरी 2018 | 18% | ऊपर की मदों में शामिल न होने वाले, चालक सहित या चालक रहित परिवहन वाहनों को किराये पर देने के अन्य मामलों पर 18% GST है। | 11/2017-CT(R), प्रविष्टि 10(ii) |
| 1 जुलाई 2017 | 24 जनवरी 2018 | शून्य | 12 से अधिक यात्रियों वाला वाहन किसी राज्य परिवहन उपक्रम को, या मालवाहक वाहन किसी माल परिवहन एजेंसी को किराये पर देने पर कोई GST नहीं है। | 12/2017-CT(R), प्रविष्टि 22 |
| 22 अगस्त 2017 | 12 अक्टूबर 2017 | 12% | यदि आप ईंधन की लागत सहित मोटर टैक्सी किराए पर देते हैं और इनपुट कर क्रेडिट लेते हैं, तो GST 12% है। | 20/2017-CT(R), प्रविष्टि 10(i) |
| 22 अगस्त 2017 | 12 अक्टूबर 2017 | 5% | यदि आप ईंधन की लागत सहित मोटर टैक्सी किराए पर देते हैं और इनपुट कर क्रेडिट नहीं लेते, तो GST 5% है। | 20/2017-CT(R), प्रविष्टि 10(i) |
| 13 अक्टूबर 2017 | 19 अक्टूबर 2023 | 12% | यदि आप ईंधन सहित यात्री वाहन किराये पर देते हैं, पर 5% वाली शर्त पूरी नहीं करते, जैसे पूरा ITC लेते हैं। | 31/2017-CT(R), प्रविष्टि 10(i) |
| 13 अक्टूबर 2017 | 19 अक्टूबर 2023 | 5% | यदि आप यात्री वाहन किराये पर देते हैं और किराये में ईंधन का खर्च शामिल है, तथा दूसरे वाहन संचालकों से वाहन किराये पर लेने के अलावा किसी पर ITC नहीं लेते, तो GST 5% है। | 31/2017-CT(R), प्रविष्टि 10(i) |
| 25 जनवरी 2018 | लागू | 5% | यदि आप माल ढोने के लिए कोई जहाज़ या जलयान समय-आधारित किराये (टाइम चार्टर) पर देते हैं और जहाज़ों व जलयानों के अलावा अन्य वस्तुओं पर इनपुट कर प्रत्यय (ITC) नहीं लेते, तो GST 5% है। | 1/2018-CT(R), प्रविष्टि 10(ii) |
| 25 जनवरी 2018 | 30 सितंबर 2019 | 18% | ऊपर की मदों में शामिल न होने वाले, चालक सहित या चालक रहित परिवहन वाहनों को किराये पर देने के अन्य मामलों पर 18% GST है। | 1/2018-CT(R), प्रविष्टि 10(iii) |
| 25 जनवरी 2018 | 31 जुलाई 2019 | शून्य | किसी राज्य परिवहन उपक्रम को बस (12 से अधिक यात्रियों वाली) किराए पर देने पर कोई GST नहीं लगता। यही बात किसी परिवहन कंपनी को किराए पर दिए गए मालवाहक वाहन, या कक्षा 12 तक के विद्यार्थियों को लाने-ले जाने वाले वाहन पर भी लागू है। | 2/2018-CT(R), प्रविष्टि 22 |
| 1 अगस्त 2019 | लागू | शून्य | 12 या अधिक सीटों वाली बस राज्य परिवहन को, या बिजली से चलने वाली बस किसी स्थानीय प्राधिकरण को किराये पर देने पर कोई GST नहीं है। मालवाहक वाहन किसी माल परिवहन एजेंसी को, या उच्चतर माध्यमिक तक के विद्यालयों को स्कूल बसें किराये पर देने पर भी यही लागू है। | 13/2019-CT(R), प्रविष्टि 22 |
| 1 अक्टूबर 2019 | 17 जुलाई 2022 | 18% | ऊपर की मदों में शामिल न होने वाले, चालक सहित परिवहन वाहनों को किराये पर देने के अन्य मामलों पर 18% GST है। | 20/2019-CT(R), प्रविष्टि 10(iii) |
| 18 जुलाई 2022 | 21 सितंबर 2025 | 12% | ईंधन की लागत सहित मालवाहक वाहन किराए पर देने पर GST 12% है। | 3/2022-CT(R), प्रविष्टि 10(ia) |
| 18 जुलाई 2022 | लागू | 18% | ऊपर की मदों में शामिल न होने वाले, चालक सहित परिवहन वाहनों को किराये पर देने के अन्य मामलों पर 18% GST है। | 3/2022-CT(R), प्रविष्टि 10(iii) |
| 20 अक्टूबर 2023 | 21 सितंबर 2025 | 12% | यदि आप ईंधन सहित यात्री वाहन किराये पर देते हैं और 5% दर वाली "कोई इनपुट कर प्रत्यय (ITC) नहीं" की शर्त पूरी नहीं करते, तो GST 12% है। | 12/2023-CT(R), प्रविष्टि 10(i) |
| 20 अक्टूबर 2023 | 21 सितंबर 2025 | 5% | यदि आप ईंधन सहित यात्री वाहन किराये पर देते हैं, तो GST 5% है। यह दर तभी लागू है जब आप कोई इनपुट कर प्रत्यय (ITC) न लें — सिवाय उसी व्यवसाय के दूसरे लोगों से किराये पर लिए गए वाहनों पर सीमित प्रत्यय के। | 12/2023-CT(R), प्रविष्टि 10(i) |
| 22 सितंबर 2025 | लागू | 5% | यदि आप ईंधन सहित यात्री वाहन किराये पर देते हैं, तो GST 5% है। यह दर तभी लागू है जब आप कोई इनपुट कर प्रत्यय (ITC) न लें — सिवाय उसी व्यवसाय के दूसरे लोगों से किराये पर लिए गए वाहनों पर सीमित प्रत्यय के। | 15/2025-CT(R), प्रविष्टि 10(i) |
| 22 सितंबर 2025 | लागू | 18% | यदि आप ईंधन सहित यात्री वाहन किराये पर देते हैं और 5% दर वाली "कोई इनपुट कर प्रत्यय (ITC) नहीं" की शर्त पूरी नहीं करते, तो GST 18% है। | 15/2025-CT(R), प्रविष्टि 10(i) |
| 22 सितंबर 2025 | लागू | 18% | यदि आप ईंधन सहित मालवाहक वाहन किराये पर देते हैं और 5% दर वाली "कोई इनपुट कर प्रत्यय (ITC) नहीं" की शर्त पूरी नहीं करते, तो GST 18% है। | 15/2025-CT(R), प्रविष्टि 10(ia) |
| 22 सितंबर 2025 | लागू | 5% | यदि आप ईंधन सहित मालवाहक वाहन किराये पर देते हैं और कोई इनपुट कर प्रत्यय (ITC) नहीं लेते — सिवाय उसी व्यवसाय के दूसरे लोगों से किराये पर लिए गए वाहनों पर सीमित प्रत्यय के — तो GST 5% है। | 15/2025-CT(R), प्रविष्टि 10(ia) |
रिवर्स चार्ज का इतिहास
| से | तक | किस पर लागू | अधिसूचना |
|---|---|---|---|
| 1 अक्टूबर 2019 | 30 दिसंबर 2019 | यदि 2.5% केंद्रीय कर चुकाने वाला (सीमित इनपुट कर प्रत्यय वाला) कोई गैर-कंपनी आपूर्तिकर्ता किसी कंपनी को मोटर वाहन किराये पर देता है, तो GST मालिक नहीं, बल्कि कंपनी चुकाती है। | 22/2019-CT(R), प्रविष्टि 15 |
| 31 दिसंबर 2019 | लागू | यदि कोई गैर-कंपनी आपूर्तिकर्ता किसी कंपनी को ईंधन सहित यात्री वाहन किराये पर देता है और बीजक में 6% केंद्रीय कर नहीं लगाता, तो GST मालिक नहीं, बल्कि कंपनी चुकाती है। | 29/2019-CT(R), प्रविष्टि 15 |
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- मरम्मत और रखरखाव चार्ज
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- विज्ञापन चार्ज
- इवेंट मैनेजमेंट, पंडाल और शामियाना
- कमीशन और दलाली
BooksOn HSN आँकड़ा संग्रह (संस्करण 7) से, 1 जुलाई 2017 से CBIC अधिसूचनाओं से तैयार, 26 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया। केवल संदर्भ के लिए: बीजक बनाने से पहले अधिसूचना में प्रविष्टि और शर्तें देखें।

