रेस्टोरेंट बिल, खाना और कैटरिंग पर GST, 26 अक्टूबर 2026: 5% / 18%। GST सेवा देने वाला चुकाता है (फ़ॉरवर्ड चार्ज); आज कोई रिवर्स-चार्ज प्रविष्टि लागू नहीं। सही दर उस प्रविष्टि पर निर्भर है जो सेवा पर लागू हो — नीचे हर प्रविष्टि उसकी अधिसूचना के साथ है।
राज्य के भीतर GST बराबर बँटता है: जैसे 18% = 9% CGST + 9% SGST; दूसरे राज्य में IGST लगता है।
आज की GST दर
26 अक्टूबर 2026 को लागू प्रविष्टियाँ:
- 18% — अन्य होटल और भोजन सेवाओं पर GST 18% है। एक उदाहरण ₹7,500 प्रति दिन से अधिक किराये वाले होटल के कमरे हैं। दूसरा उदाहरण ऐसे होटल का भोजनालय या खानपान सेवा है जिसमें कोई भी कमरा ₹7,500 प्रति दिन से अधिक का हो। यही बात उस होटल के भोजनालय या खानपान सेवा पर भी लागू है जिसने 18% चुकाने का विकल्प चुना है। (15/2025-CT(R), प्रविष्टि 7(vi), से 22 सितंबर 2025)
- 5% — भोजनालय (रेस्टोरेंट) पर GST 5% है और इनपुट कर क्रेडिट नहीं मिलता। यह दर तब लागू नहीं होती जब भोजनालय ऐसे होटल में हो जहाँ किसी भी कमरे का किराया ₹7,500 प्रति दिन से अधिक हो। जिस होटल ने 18% देना चुना है, उसमें भी यह लागू नहीं होती। (20/2019-CT(R), प्रविष्टि 7(ii), से 1 अक्टूबर 2019)
- 5% — जब भारतीय रेल, IRCTC या उनके अनुज्ञप्तिधारी रेलगाड़ियों में या प्लेटफ़ॉर्म पर खाद्य या पेय पदार्थ बेचते हैं, तो GST 5% है और इनपुट कर क्रेडिट नहीं मिलता। (20/2019-CT(R), प्रविष्टि 7(iii), से 1 अक्टूबर 2019)
- 5% — बाहरी खानपान सेवा पर GST 5% है और इनपुट कर क्रेडिट नहीं मिलता। यह दर तब लागू नहीं होती जब खानपान सेवा देने वाला या आयोजन ऐसे होटल में हो जिसके किसी भी कमरे का किराया ₹7,500 प्रति दिन से अधिक हो। जिस होटल ने 18% देना चुना है, उसमें भी यह लागू नहीं होती। (20/2019-CT(R), प्रविष्टि 7(iv), से 1 अक्टूबर 2019)
- 5% — किराए के सभागार, पंडाल या शामियाने के साथ दी जाने वाली बाहरी खानपान सेवा पर GST 5% है और इनपुट कर क्रेडिट नहीं मिलता। यह दर तब लागू नहीं होती जब यह ऐसे होटल में हो जहाँ किसी भी कमरे का किराया ₹7,500 प्रति दिन से अधिक हो। जिस होटल ने 18% देना चुना है, उसमें भी यह लागू नहीं होती। (20/2019-CT(R), प्रविष्टि 7(v), से 1 अक्टूबर 2019)
GST नहीं (लागू छूट)
- शून्य — जब कोई विद्यालय या महाविद्यालय अपने विद्यार्थियों और कर्मचारियों को सेवा देता है, या विद्यार्थियों के परिवहन, भोजन व्यवस्था, सुरक्षा या परीक्षा संबंधी कार्य जैसी सेवाएँ लेता है, तो कोई GST नहीं लगता (शर्तें लागू)। (28/2018-CT(R), प्रविष्टि 66, से 1 जनवरी 2019)
GST कौन चुकाता है (रिवर्स चार्ज)
आज कोई रिवर्स-चार्ज प्रविष्टि इस सेवा पर लागू नहीं, इसलिए सेवा देने वाला बीजक पर GST लगाता है (फ़ॉरवर्ड चार्ज)।
1 जुलाई 2017 से अवधि-दर-अवधि
अधिसूचनाओं के दो बदलावों के बीच की हर अवधि, उस अवधि में इस सेवा पर लागू हर दर-प्रविष्टि के साथ। नीचे की तालिका में हर प्रविष्टि एक बार, उसकी शुरुआत और अंत के साथ है।
1 जुलाई 2017 – 14 नवंबर 2017
- 18% — यदि किसी भोजनालय, मेस या कैंटीन के पास शराब परोसने की अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) है, तो भोजन और पेय पर GST 18% है। (11/2017-CT(R), प्रविष्टि 7(iii), से 1 जुलाई 2017)
- 18% — यदि किसी भोजनालय, मेस या कैंटीन के किसी भी हिस्से में साल में किसी भी समय वातानुकूलन (AC) या गरम करने की व्यवस्था है, तो भोजन और पेय पर GST 18% है। (11/2017-CT(R), प्रविष्टि 7(iv), से 1 जुलाई 2017)
- 18% — इस समूह की अन्य मदों में शामिल न होने वाली अन्य आवास, भोजन और पेय सेवाओं पर GST 18% है। (11/2017-CT(R), प्रविष्टि 7(ix), से 1 जुलाई 2017)
- 18% — यदि आप किसी आयोजन स्थल पर खानपान की सेवा (भोजन और पेय, शराब सहित या बिना) देते हैं, तो GST 18% है। (11/2017-CT(R), प्रविष्टि 7(v), से 1 जुलाई 2017)
- 18% — यदि आप किसी समारोह के लिए हॉल, होटल, क्लब, पंडाल या शामियाना भोजन, पेय या अन्य सामान के साथ किराये पर देते हैं, तो GST 18% है। (11/2017-CT(R), प्रविष्टि 7(vii), से 1 जुलाई 2017)
- 12% — यदि किसी भोजनालय, मेस या कैंटीन में साल में किसी भी समय, कहीं भी वातानुकूलन (AC) या गरम करने की व्यवस्था नहीं है और शराब की अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) नहीं है, तो भोजन पर GST 12% है। (11/2017-CT(R), प्रविष्टि 7(i), से 1 जुलाई 2017)
15 नवंबर 2017 – 26 जुलाई 2018
- 18% — ऐसे होटल या ठहरने के स्थान के भीतर स्थित भोजनालय द्वारा परोसे गए भोजन और पेय, जहाँ किसी भी कमरे का घोषित किराया ₹7,500 या उससे अधिक प्रतिदिन हो। (46/2017-CT(R), प्रविष्टि 7(iii), से 15 नवंबर 2017)
- 18% — आवास, भोजन और पेय की अन्य सेवाएँ जो कम दर वाली प्रविष्टियों में शामिल नहीं हैं; ₹7,500 या उससे अधिक किराये वाले होटलों के बाहर के साधारण भोजनालयों पर ITC के बिना 5% ही लगता है। (46/2017-CT(R), प्रविष्टि 7(ix), से 15 नवंबर 2017)
- 18% — यदि आप किसी आयोजन स्थल पर खानपान की सेवा (भोजन और पेय, शराब सहित या बिना) देते हैं, तो GST 18% है। (11/2017-CT(R), प्रविष्टि 7(v), से 1 जुलाई 2017)
- 18% — यदि आप किसी समारोह के लिए हॉल, होटल, क्लब, पंडाल या शामियाना भोजन, पेय या अन्य सामान के साथ किराये पर देते हैं, तो GST 18% है। (11/2017-CT(R), प्रविष्टि 7(vii), से 1 जुलाई 2017)
- 5% — भोजनालय, भोजनशाला या कैंटीन से भोजन और पेय (वहीं खाने या साथ ले जाने के लिए), जो ₹7,500 या उससे अधिक प्रतिदिन किराये के कमरों वाले होटल के भीतर न हो, और ITC न लिया गया हो। (46/2017-CT(R), प्रविष्टि 7(i), से 15 नवंबर 2017)
27 जुलाई 2018 – 31 दिसंबर 2018
- 18% — ऐसे होटल या ठहरने के स्थान के भीतर स्थित भोजनालय द्वारा परोसे गए भोजन और पेय, जहाँ किसी भी कमरे का घोषित किराया ₹7,500 या उससे अधिक प्रतिदिन हो। (46/2017-CT(R), प्रविष्टि 7(iii), से 15 नवंबर 2017)
- 18% — आवास, भोजन और पेय की अन्य सेवाएँ जो कम दर वाली प्रविष्टियों में शामिल नहीं हैं; ₹7,500 या उससे अधिक किराये वाले होटलों के बाहर के साधारण भोजनालयों पर ITC के बिना 5% ही लगता है। (46/2017-CT(R), प्रविष्टि 7(ix), से 15 नवंबर 2017)
- 18% — प्रदर्शनियों, आयोजनों, सम्मेलनों, विवाह भवनों और अन्य एक-बारगी समारोहों में परोसे जाने वाले भोजन और पेय पर GST 18% है। (13/2018-CT(R), प्रविष्टि 7(v), से 27 जुलाई 2018)
- 18% — यदि आप किसी समारोह के लिए हॉल, होटल, क्लब, पंडाल या शामियाना भोजन, पेय या अन्य सामान के साथ किराये पर देते हैं, तो GST 18% है। (11/2017-CT(R), प्रविष्टि 7(vii), से 1 जुलाई 2017)
- 5% — भोजनालय, मेस, कैंटीन और संस्थानों की कैंटीन (वहीं बैठकर खाना हो या साथ ले जाना) 5% GST लेते हैं और कोई इनपुट कर प्रत्यय (ITC) नहीं ले सकते — सिवाय उनके जो ₹7,500 या अधिक प्रति दिन के कमरों वाले होटल में हों। (13/2018-CT(R), प्रविष्टि 7(i), से 27 जुलाई 2018)
- 5% — भारतीय रेल, IRCTC या उनके अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा रेलगाड़ियों में या प्लेटफ़ॉर्म पर बेचे जाने वाले भोजन और पेय पर GST 5% है, और कोई इनपुट कर प्रत्यय (ITC) नहीं लिया जा सकता। (13/2018-CT(R), प्रविष्टि 7(ia), से 27 जुलाई 2018)
1 जनवरी 2019 – 30 सितंबर 2019
- 18% — ऐसे होटल या ठहरने के स्थान के भीतर स्थित भोजनालय द्वारा परोसे गए भोजन और पेय, जहाँ किसी भी कमरे का घोषित किराया ₹7,500 या उससे अधिक प्रतिदिन हो। (46/2017-CT(R), प्रविष्टि 7(iii), से 15 नवंबर 2017)
- 18% — आवास, भोजन और पेय की अन्य सेवाएँ जो कम दर वाली प्रविष्टियों में शामिल नहीं हैं; ₹7,500 या उससे अधिक किराये वाले होटलों के बाहर के साधारण भोजनालयों पर ITC के बिना 5% ही लगता है। (46/2017-CT(R), प्रविष्टि 7(ix), से 15 नवंबर 2017)
- 18% — प्रदर्शनियों, आयोजनों, सम्मेलनों, विवाह भवनों और अन्य एक-बारगी समारोहों में परोसे जाने वाले भोजन और पेय पर GST 18% है। (13/2018-CT(R), प्रविष्टि 7(v), से 27 जुलाई 2018)
- 18% — यदि आप किसी समारोह के लिए हॉल, होटल, क्लब, पंडाल या शामियाना भोजन, पेय या अन्य सामान के साथ किराये पर देते हैं, तो GST 18% है। (11/2017-CT(R), प्रविष्टि 7(vii), से 1 जुलाई 2017)
- 5% — जब कोई भोजनालय, भोजनशाला (मेस) या जलपान-गृह (कैंटीन), जो ₹7,500 या उससे अधिक कमरा किराए वाले होटल में न हो, भोजन परोसता है, तो GST 5% है और इनपुट कर क्रेडिट नहीं मिलता। (27/2018-CT(R), प्रविष्टि 7(i), से 1 जनवरी 2019)
- 5% — भारतीय रेल, IRCTC या उनके अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा रेलगाड़ियों में या प्लेटफ़ॉर्म पर बेचे जाने वाले भोजन और पेय पर GST 5% है, और कोई इनपुट कर प्रत्यय (ITC) नहीं लिया जा सकता। (13/2018-CT(R), प्रविष्टि 7(ia), से 27 जुलाई 2018)
- शून्य — जब कोई विद्यालय या महाविद्यालय अपने विद्यार्थियों और कर्मचारियों को सेवा देता है, या विद्यार्थियों के परिवहन, भोजन व्यवस्था, सुरक्षा या परीक्षा संबंधी कार्य जैसी सेवाएँ लेता है, तो कोई GST नहीं लगता (शर्तें लागू)। (28/2018-CT(R), प्रविष्टि 66, से 1 जनवरी 2019)
1 अक्टूबर 2019 – 21 सितंबर 2025
- 18% — कम दर में शामिल न किए गए भोजन, पेय या ठहरने पर GST 18% है। एक उदाहरण ₹7,500 प्रति दिन से अधिक किराए वाले कमरे हैं। दूसरा उदाहरण ऐसे होटल के भोजनालय हैं जिसके किसी भी कमरे का किराया ₹7,500 प्रति दिन से अधिक हो। जिस होटल ने 18% देना चुना है, उसके भोजनालयों पर भी यही लागू है। (20/2019-CT(R), प्रविष्टि 7(vi), से 1 अक्टूबर 2019)
- 5% — भोजनालय (रेस्टोरेंट) पर GST 5% है और इनपुट कर क्रेडिट नहीं मिलता। यह दर तब लागू नहीं होती जब भोजनालय ऐसे होटल में हो जहाँ किसी भी कमरे का किराया ₹7,500 प्रति दिन से अधिक हो। जिस होटल ने 18% देना चुना है, उसमें भी यह लागू नहीं होती। (20/2019-CT(R), प्रविष्टि 7(ii), से 1 अक्टूबर 2019)
- 5% — जब भारतीय रेल, IRCTC या उनके अनुज्ञप्तिधारी रेलगाड़ियों में या प्लेटफ़ॉर्म पर खाद्य या पेय पदार्थ बेचते हैं, तो GST 5% है और इनपुट कर क्रेडिट नहीं मिलता। (20/2019-CT(R), प्रविष्टि 7(iii), से 1 अक्टूबर 2019)
- 5% — बाहरी खानपान सेवा पर GST 5% है और इनपुट कर क्रेडिट नहीं मिलता। यह दर तब लागू नहीं होती जब खानपान सेवा देने वाला या आयोजन ऐसे होटल में हो जिसके किसी भी कमरे का किराया ₹7,500 प्रति दिन से अधिक हो। जिस होटल ने 18% देना चुना है, उसमें भी यह लागू नहीं होती। (20/2019-CT(R), प्रविष्टि 7(iv), से 1 अक्टूबर 2019)
- 5% — किराए के सभागार, पंडाल या शामियाने के साथ दी जाने वाली बाहरी खानपान सेवा पर GST 5% है और इनपुट कर क्रेडिट नहीं मिलता। यह दर तब लागू नहीं होती जब यह ऐसे होटल में हो जहाँ किसी भी कमरे का किराया ₹7,500 प्रति दिन से अधिक हो। जिस होटल ने 18% देना चुना है, उसमें भी यह लागू नहीं होती। (20/2019-CT(R), प्रविष्टि 7(v), से 1 अक्टूबर 2019)
- शून्य — जब कोई विद्यालय या महाविद्यालय अपने विद्यार्थियों और कर्मचारियों को सेवा देता है, या विद्यार्थियों के परिवहन, भोजन व्यवस्था, सुरक्षा या परीक्षा संबंधी कार्य जैसी सेवाएँ लेता है, तो कोई GST नहीं लगता (शर्तें लागू)। (28/2018-CT(R), प्रविष्टि 66, से 1 जनवरी 2019)
22 सितंबर 2025 – लागू
- 18% — अन्य होटल और भोजन सेवाओं पर GST 18% है। एक उदाहरण ₹7,500 प्रति दिन से अधिक किराये वाले होटल के कमरे हैं। दूसरा उदाहरण ऐसे होटल का भोजनालय या खानपान सेवा है जिसमें कोई भी कमरा ₹7,500 प्रति दिन से अधिक का हो। यही बात उस होटल के भोजनालय या खानपान सेवा पर भी लागू है जिसने 18% चुकाने का विकल्प चुना है। (15/2025-CT(R), प्रविष्टि 7(vi), से 22 सितंबर 2025)
- 5% — भोजनालय (रेस्टोरेंट) पर GST 5% है और इनपुट कर क्रेडिट नहीं मिलता। यह दर तब लागू नहीं होती जब भोजनालय ऐसे होटल में हो जहाँ किसी भी कमरे का किराया ₹7,500 प्रति दिन से अधिक हो। जिस होटल ने 18% देना चुना है, उसमें भी यह लागू नहीं होती। (20/2019-CT(R), प्रविष्टि 7(ii), से 1 अक्टूबर 2019)
- 5% — जब भारतीय रेल, IRCTC या उनके अनुज्ञप्तिधारी रेलगाड़ियों में या प्लेटफ़ॉर्म पर खाद्य या पेय पदार्थ बेचते हैं, तो GST 5% है और इनपुट कर क्रेडिट नहीं मिलता। (20/2019-CT(R), प्रविष्टि 7(iii), से 1 अक्टूबर 2019)
- 5% — बाहरी खानपान सेवा पर GST 5% है और इनपुट कर क्रेडिट नहीं मिलता। यह दर तब लागू नहीं होती जब खानपान सेवा देने वाला या आयोजन ऐसे होटल में हो जिसके किसी भी कमरे का किराया ₹7,500 प्रति दिन से अधिक हो। जिस होटल ने 18% देना चुना है, उसमें भी यह लागू नहीं होती। (20/2019-CT(R), प्रविष्टि 7(iv), से 1 अक्टूबर 2019)
- 5% — किराए के सभागार, पंडाल या शामियाने के साथ दी जाने वाली बाहरी खानपान सेवा पर GST 5% है और इनपुट कर क्रेडिट नहीं मिलता। यह दर तब लागू नहीं होती जब यह ऐसे होटल में हो जहाँ किसी भी कमरे का किराया ₹7,500 प्रति दिन से अधिक हो। जिस होटल ने 18% देना चुना है, उसमें भी यह लागू नहीं होती। (20/2019-CT(R), प्रविष्टि 7(v), से 1 अक्टूबर 2019)
- शून्य — जब कोई विद्यालय या महाविद्यालय अपने विद्यार्थियों और कर्मचारियों को सेवा देता है, या विद्यार्थियों के परिवहन, भोजन व्यवस्था, सुरक्षा या परीक्षा संबंधी कार्य जैसी सेवाएँ लेता है, तो कोई GST नहीं लगता (शर्तें लागू)। (28/2018-CT(R), प्रविष्टि 66, से 1 जनवरी 2019)
99633 के अंतर्गत SAC कोड
996331Services provided by restaurants, cafes and similar eating facilities including takeaway services, room services and door delivery of food996332Services provided by Hotels, Inn, Guest House, Club and the like including room services, takeaway services and door delivery of food996333Services provided in canteen and other similar establishments996334Catering Services in exhibition halls, events, marriage halls and other outdoor/indoor functions996335Catering services in trains, flights and the like996336Preparation or supply services of food, edible preparations, alcoholic and non-alcoholic beverages to airlines and other transportation operators996337Other contract food services996339Other food, edible preparations, alcoholic and non-alcoholic beverages serving services nowhere else classified
दरों का पूरा इतिहास
| से | तक | GST | किस पर लागू | अधिसूचना |
|---|---|---|---|---|
| 1 जुलाई 2017 | 14 नवंबर 2017 | 12% | यदि किसी भोजनालय, मेस या कैंटीन में साल में किसी भी समय, कहीं भी वातानुकूलन (AC) या गरम करने की व्यवस्था नहीं है और शराब की अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) नहीं है, तो भोजन पर GST 12% है। | 11/2017-CT(R), प्रविष्टि 7(i) |
| 1 जुलाई 2017 | 14 नवंबर 2017 | 18% | यदि किसी भोजनालय, मेस या कैंटीन के पास शराब परोसने की अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) है, तो भोजन और पेय पर GST 18% है। | 11/2017-CT(R), प्रविष्टि 7(iii) |
| 1 जुलाई 2017 | 14 नवंबर 2017 | 18% | यदि किसी भोजनालय, मेस या कैंटीन के किसी भी हिस्से में साल में किसी भी समय वातानुकूलन (AC) या गरम करने की व्यवस्था है, तो भोजन और पेय पर GST 18% है। | 11/2017-CT(R), प्रविष्टि 7(iv) |
| 1 जुलाई 2017 | 14 नवंबर 2017 | 18% | इस समूह की अन्य मदों में शामिल न होने वाली अन्य आवास, भोजन और पेय सेवाओं पर GST 18% है। | 11/2017-CT(R), प्रविष्टि 7(ix) |
| 1 जुलाई 2017 | 26 जुलाई 2018 | 18% | यदि आप किसी आयोजन स्थल पर खानपान की सेवा (भोजन और पेय, शराब सहित या बिना) देते हैं, तो GST 18% है। | 11/2017-CT(R), प्रविष्टि 7(v) |
| 1 जुलाई 2017 | 30 सितंबर 2019 | 18% | यदि आप किसी समारोह के लिए हॉल, होटल, क्लब, पंडाल या शामियाना भोजन, पेय या अन्य सामान के साथ किराये पर देते हैं, तो GST 18% है। | 11/2017-CT(R), प्रविष्टि 7(vii) |
| 15 नवंबर 2017 | 26 जुलाई 2018 | 5% | भोजनालय, भोजनशाला या कैंटीन से भोजन और पेय (वहीं खाने या साथ ले जाने के लिए), जो ₹7,500 या उससे अधिक प्रतिदिन किराये के कमरों वाले होटल के भीतर न हो, और ITC न लिया गया हो। | 46/2017-CT(R), प्रविष्टि 7(i) |
| 15 नवंबर 2017 | 30 सितंबर 2019 | 18% | ऐसे होटल या ठहरने के स्थान के भीतर स्थित भोजनालय द्वारा परोसे गए भोजन और पेय, जहाँ किसी भी कमरे का घोषित किराया ₹7,500 या उससे अधिक प्रतिदिन हो। | 46/2017-CT(R), प्रविष्टि 7(iii) |
| 15 नवंबर 2017 | 30 सितंबर 2019 | 18% | आवास, भोजन और पेय की अन्य सेवाएँ जो कम दर वाली प्रविष्टियों में शामिल नहीं हैं; ₹7,500 या उससे अधिक किराये वाले होटलों के बाहर के साधारण भोजनालयों पर ITC के बिना 5% ही लगता है। | 46/2017-CT(R), प्रविष्टि 7(ix) |
| 27 जुलाई 2018 | 31 दिसंबर 2018 | 5% | भोजनालय, मेस, कैंटीन और संस्थानों की कैंटीन (वहीं बैठकर खाना हो या साथ ले जाना) 5% GST लेते हैं और कोई इनपुट कर प्रत्यय (ITC) नहीं ले सकते — सिवाय उनके जो ₹7,500 या अधिक प्रति दिन के कमरों वाले होटल में हों। | 13/2018-CT(R), प्रविष्टि 7(i) |
| 27 जुलाई 2018 | 30 सितंबर 2019 | 5% | भारतीय रेल, IRCTC या उनके अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा रेलगाड़ियों में या प्लेटफ़ॉर्म पर बेचे जाने वाले भोजन और पेय पर GST 5% है, और कोई इनपुट कर प्रत्यय (ITC) नहीं लिया जा सकता। | 13/2018-CT(R), प्रविष्टि 7(ia) |
| 27 जुलाई 2018 | 30 सितंबर 2019 | 18% | प्रदर्शनियों, आयोजनों, सम्मेलनों, विवाह भवनों और अन्य एक-बारगी समारोहों में परोसे जाने वाले भोजन और पेय पर GST 18% है। | 13/2018-CT(R), प्रविष्टि 7(v) |
| 1 जनवरी 2019 | लागू | शून्य | जब कोई विद्यालय या महाविद्यालय अपने विद्यार्थियों और कर्मचारियों को सेवा देता है, या विद्यार्थियों के परिवहन, भोजन व्यवस्था, सुरक्षा या परीक्षा संबंधी कार्य जैसी सेवाएँ लेता है, तो कोई GST नहीं लगता (शर्तें लागू)। | 28/2018-CT(R), प्रविष्टि 66 |
| 1 जनवरी 2019 | 30 सितंबर 2019 | 5% | जब कोई भोजनालय, भोजनशाला (मेस) या जलपान-गृह (कैंटीन), जो ₹7,500 या उससे अधिक कमरा किराए वाले होटल में न हो, भोजन परोसता है, तो GST 5% है और इनपुट कर क्रेडिट नहीं मिलता। | 27/2018-CT(R), प्रविष्टि 7(i) |
| 1 अक्टूबर 2019 | लागू | 5% | भोजनालय (रेस्टोरेंट) पर GST 5% है और इनपुट कर क्रेडिट नहीं मिलता। यह दर तब लागू नहीं होती जब भोजनालय ऐसे होटल में हो जहाँ किसी भी कमरे का किराया ₹7,500 प्रति दिन से अधिक हो। जिस होटल ने 18% देना चुना है, उसमें भी यह लागू नहीं होती। | 20/2019-CT(R), प्रविष्टि 7(ii) |
| 1 अक्टूबर 2019 | लागू | 5% | जब भारतीय रेल, IRCTC या उनके अनुज्ञप्तिधारी रेलगाड़ियों में या प्लेटफ़ॉर्म पर खाद्य या पेय पदार्थ बेचते हैं, तो GST 5% है और इनपुट कर क्रेडिट नहीं मिलता। | 20/2019-CT(R), प्रविष्टि 7(iii) |
| 1 अक्टूबर 2019 | लागू | 5% | बाहरी खानपान सेवा पर GST 5% है और इनपुट कर क्रेडिट नहीं मिलता। यह दर तब लागू नहीं होती जब खानपान सेवा देने वाला या आयोजन ऐसे होटल में हो जिसके किसी भी कमरे का किराया ₹7,500 प्रति दिन से अधिक हो। जिस होटल ने 18% देना चुना है, उसमें भी यह लागू नहीं होती। | 20/2019-CT(R), प्रविष्टि 7(iv) |
| 1 अक्टूबर 2019 | लागू | 5% | किराए के सभागार, पंडाल या शामियाने के साथ दी जाने वाली बाहरी खानपान सेवा पर GST 5% है और इनपुट कर क्रेडिट नहीं मिलता। यह दर तब लागू नहीं होती जब यह ऐसे होटल में हो जहाँ किसी भी कमरे का किराया ₹7,500 प्रति दिन से अधिक हो। जिस होटल ने 18% देना चुना है, उसमें भी यह लागू नहीं होती। | 20/2019-CT(R), प्रविष्टि 7(v) |
| 1 अक्टूबर 2019 | 21 सितंबर 2025 | 18% | कम दर में शामिल न किए गए भोजन, पेय या ठहरने पर GST 18% है। एक उदाहरण ₹7,500 प्रति दिन से अधिक किराए वाले कमरे हैं। दूसरा उदाहरण ऐसे होटल के भोजनालय हैं जिसके किसी भी कमरे का किराया ₹7,500 प्रति दिन से अधिक हो। जिस होटल ने 18% देना चुना है, उसके भोजनालयों पर भी यही लागू है। | 20/2019-CT(R), प्रविष्टि 7(vi) |
| 22 सितंबर 2025 | लागू | 18% | अन्य होटल और भोजन सेवाओं पर GST 18% है। एक उदाहरण ₹7,500 प्रति दिन से अधिक किराये वाले होटल के कमरे हैं। दूसरा उदाहरण ऐसे होटल का भोजनालय या खानपान सेवा है जिसमें कोई भी कमरा ₹7,500 प्रति दिन से अधिक का हो। यही बात उस होटल के भोजनालय या खानपान सेवा पर भी लागू है जिसने 18% चुकाने का विकल्प चुना है। | 15/2025-CT(R), प्रविष्टि 7(vi) |
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- बीमा प्रीमियम
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- विज्ञापन चार्ज
- इवेंट मैनेजमेंट, पंडाल और शामियाना
- कमीशन और दलाली
BooksOn HSN आँकड़ा संग्रह (संस्करण 7) से, 1 जुलाई 2017 से CBIC अधिसूचनाओं से तैयार, 26 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया। केवल संदर्भ के लिए: बीजक बनाने से पहले अधिसूचना में प्रविष्टि और शर्तें देखें।

