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बीमा प्रीमियम पर GST

आज की GST दर, कौन चुकाता है, छूट, और 1 जुलाई 2017 से हर बदलाव — हर एक CBIC अधिसूचना के साथ।

SAC 99713जाँचा 26 अक्टूबर 20261 जुलाई 2017 से

बीमा प्रीमियम पर GST, 26 अक्टूबर 2026: 5% / 18%। कुछ मामलों में GST सेवा लेने वाला रिवर्स चार्ज में चुकाता है (नीचे देखें)। सही दर उस प्रविष्टि पर निर्भर है जो सेवा पर लागू हो — नीचे हर प्रविष्टि उसकी अधिसूचना के साथ है।

राज्य के भीतर GST बराबर बँटता है: जैसे 18% = 9% CGST + 9% SGST; दूसरे राज्य में IGST लगता है।

आज की GST दर

26 अक्टूबर 2026 को लागू प्रविष्टियाँ:

GST नहीं (लागू छूट)

  • शून्य — राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत जीवन बीमा कंपनी द्वारा दी जाने वाली वार्षिकी पर कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 28, से 1 जुलाई 2017)
  • शून्य — थल सेना, नौसेना और वायु सेना समूह बीमा निधियों द्वारा अपने सदस्यों को दिए जाने वाले जीवन बीमा पर कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 29, से 1 जुलाई 2017)
  • शून्य — जब नौसेना समूह बीमा निधि सरकारी समूह योजनाओं के तहत तटरक्षक बल के कर्मियों को जीवन बीमा देती है, तो कोई GST नहीं लगता। (2/2018-CT(R), प्रविष्टि 29A, से 25 जनवरी 2018)
  • शून्य — जब केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की समूह बीमा निधियाँ अपने सदस्यों को जीवन बीमा देती हैं, तो कोई GST नहीं लगता। (21/2019-CT(R), प्रविष्टि 29B, से 1 अक्टूबर 2019)
  • शून्य — ESI अधिनियम के दायरे में आने वाले लोगों को ESIC की सेवाओं पर कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 30, से 1 जुलाई 2017)
  • शून्य — सूचीबद्ध योजनाओं के तहत साधारण बीमा पर कोई GST नहीं लगता। उदाहरण हैं: झोपड़ी, पशु, फ़सल (PMFBY, मौसम-आधारित), जनता या ग्रामीण दुर्घटना, और जन आरोग्य बीमा (पूरी सूची के लिए अधिसूचना देखें)। (21/2019-CT(R), प्रविष्टि 35, से 1 अक्टूबर 2019)
  • शून्य — जब जनश्री, आम आदमी, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति, प्रधानमंत्री वय वंदना जैसी योजनाओं या ₹2 लाख तक की बीमा राशि वाले स्वीकृत सूक्ष्म बीमा के तहत जीवन बीमा दिया जाए, तो कोई GST नहीं लगता। (2/2018-CT(R), प्रविष्टि 36, से 25 जनवरी 2018)
  • शून्य — अधिसूचना की क्रम संख्या 35, 36 या 40 में दी गई बीमा योजनाओं के पुनर्बीमा पर कोई GST नहीं। (14/2018-CT(R), प्रविष्टि 36A, से 27 जुलाई 2018)
  • शून्य — मोटर वाहन दुर्घटना कोष द्वारा दिए जाने वाले बीमे पर GST नहीं, जिसका खर्च बीमा कंपनियों की तृतीय-पक्ष बीमा किस्त के अंशदान से चलता है। (6/2025-CT(R), प्रविष्टि 36B, से 16 जनवरी 2025)
  • शून्य — जब कोई बीमा कंपनी किसी व्यक्ति या परिवार को जीवन बीमा बेचती है (समूह बीमा नहीं), तो कोई GST नहीं लगता। (16/2025-CT(R), प्रविष्टि 36C, से 22 सितंबर 2025)
  • शून्य — जब कोई बीमा कंपनी किसी व्यक्ति या परिवार को स्वास्थ्य बीमा बेचती है (समूह बीमा नहीं), तो कोई GST नहीं लगता। (16/2025-CT(R), प्रविष्टि 36D, से 22 सितंबर 2025)
  • शून्य — अधिसूचना की क्रम संख्या 36C या 36D में दी गई बीमा सेवाओं के पुनर्बीमा पर कोई GST नहीं। (16/2025-CT(R), प्रविष्टि 36E, से 22 सितंबर 2025)
  • शून्य — किसी बैंक की ग्रामीण शाखा के खातों या ग्रामीण क्षेत्रों में किसी बीमा कंपनी के लिए काम करने वाले बैंकिंग प्रतिनिधि या सुविधा-प्रदाता, और उनके मध्यस्थ, इस सेवा पर कोई GST नहीं चुकाते। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 39, से 1 जुलाई 2017)
  • शून्य — जब IFSC विशेष आर्थिक क्षेत्र में कार्यरत कोई वित्तीय सेवा मध्यस्थ भारत के बाहर के ग्राहकों को विदेशी मुद्रा में सेवा देता है, तो कोई GST नहीं लगता। (2/2018-CT(R), प्रविष्टि 39A, से 25 जनवरी 2018)
  • शून्य — जिन बीमा योजनाओं की पूरी बीमा किस्त सरकार चुकाती है, उन पर कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 40, से 1 जुलाई 2017)

GST कौन चुकाता है (रिवर्स चार्ज)

26 अक्टूबर 2026 को लागू रिवर्स-चार्ज प्रविष्टियाँ (अधिसूचना 13/2017-Central Tax (Rate) और संशोधन): GST सेवा देने वाले की जगह सेवा लेने वाला चुकाता है।

  • यदि कोई बीमा अभिकर्ता (एजेंट) किसी बीमा कंपनी को सेवाएँ देता है, तो GST अभिकर्ता नहीं, बल्कि बीमा कंपनी चुकाती है। (13/2017-CT(R), प्रविष्टि 7, से 1 जुलाई 2017)

1 जुलाई 2017 से अवधि-दर-अवधि

अधिसूचनाओं के दो बदलावों के बीच की हर अवधि, उस अवधि में इस सेवा पर लागू हर दर-प्रविष्टि के साथ। नीचे की तालिका में हर प्रविष्टि एक बार, उसकी शुरुआत और अंत के साथ है।

1 जुलाई 2017 – 21 अगस्त 2017

  • 18% — ऊपर की मदों में शामिल न होने वाली अन्य वित्तीय और संबंधित सेवाओं पर 18% GST है। (11/2017-CT(R), प्रविष्टि 15(v), से 1 जुलाई 2017)
  • शून्य — राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत जीवन बीमा कंपनी द्वारा दी जाने वाली वार्षिकी पर कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 28, से 1 जुलाई 2017)
  • शून्य — थल सेना, नौसेना और वायु सेना समूह बीमा निधियों द्वारा अपने सदस्यों को दिए जाने वाले जीवन बीमा पर कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 29, से 1 जुलाई 2017)
  • शून्य — ESI अधिनियम के दायरे में आने वाले लोगों को ESIC की सेवाओं पर कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 30, से 1 जुलाई 2017)
  • शून्य — IRDAI द्वारा बीमा कंपनियों को दी जाने वाली सेवाओं पर कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 32, से 1 जुलाई 2017)
  • शून्य — सूचीबद्ध सरकारी योजनाओं के तहत सामान्य बीमा पर कोई GST नहीं है — जैसे झोपड़ी, पशु, फ़सल और पंपसेट बीमा, जनता दुर्घटना बीमा, जन आरोग्य, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 35, से 1 जुलाई 2017)
  • शून्य — सूचीबद्ध योजनाओं के तहत जीवन बीमा पर कोई GST नहीं है — जनश्री, आम आदमी, ₹50,000 तक के बीमा आवरण वाला सूक्ष्म बीमा, वरिष्ठ पेंशन, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति, प्रधानमंत्री जन धन और प्रधानमंत्री वय वंदना। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 36, से 1 जुलाई 2017)
  • शून्य — किसी बैंक की ग्रामीण शाखा के खातों या ग्रामीण क्षेत्रों में किसी बीमा कंपनी के लिए काम करने वाले बैंकिंग प्रतिनिधि या सुविधा-प्रदाता, और उनके मध्यस्थ, इस सेवा पर कोई GST नहीं चुकाते। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 39, से 1 जुलाई 2017)
  • शून्य — जिन बीमा योजनाओं की पूरी बीमा किस्त सरकार चुकाती है, उन पर कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 40, से 1 जुलाई 2017)

22 अगस्त 2017 – 12 अक्टूबर 2017

  • 18% — ऊपर की मदों में शामिल न होने वाली अन्य वित्तीय और संबंधित सेवाओं पर 18% GST है। (11/2017-CT(R), प्रविष्टि 15(v), से 1 जुलाई 2017)
  • शून्य — राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत जीवन बीमा कंपनी द्वारा दी जाने वाली वार्षिकी पर कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 28, से 1 जुलाई 2017)
  • शून्य — थल सेना, नौसेना और वायु सेना समूह बीमा निधियों द्वारा अपने सदस्यों को दिए जाने वाले जीवन बीमा पर कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 29, से 1 जुलाई 2017)
  • शून्य — ESI अधिनियम के दायरे में आने वाले लोगों को ESIC की सेवाओं पर कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 30, से 1 जुलाई 2017)
  • शून्य — IRDAI द्वारा बीमा कंपनियों को दी जाने वाली सेवाओं पर कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 32, से 1 जुलाई 2017)
  • शून्य — सूचीबद्ध योजनाओं के तहत साधारण बीमा पर कोई GST नहीं लगता। उदाहरण हैं: झोपड़ी, पशु, फ़सल (PMFBY, मौसम-आधारित), जनता या ग्रामीण दुर्घटना, और जन आरोग्य बीमा (पूरी सूची के लिए अधिसूचना देखें)। (21/2017-CT(R), प्रविष्टि 35, से 22 अगस्त 2017)
  • शून्य — सूचीबद्ध योजनाओं के तहत जीवन बीमा पर कोई GST नहीं है — जनश्री, आम आदमी, ₹50,000 तक के बीमा आवरण वाला सूक्ष्म बीमा, वरिष्ठ पेंशन, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति, प्रधानमंत्री जन धन और प्रधानमंत्री वय वंदना। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 36, से 1 जुलाई 2017)
  • शून्य — किसी बैंक की ग्रामीण शाखा के खातों या ग्रामीण क्षेत्रों में किसी बीमा कंपनी के लिए काम करने वाले बैंकिंग प्रतिनिधि या सुविधा-प्रदाता, और उनके मध्यस्थ, इस सेवा पर कोई GST नहीं चुकाते। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 39, से 1 जुलाई 2017)
  • शून्य — जिन बीमा योजनाओं की पूरी बीमा किस्त सरकार चुकाती है, उन पर कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 40, से 1 जुलाई 2017)

13 अक्टूबर 2017 – 24 जनवरी 2018

  • 18% — ऊपर की मदों में शामिल न होने वाली अन्य वित्तीय और संबंधित सेवाओं पर 18% GST है। (31/2017-CT(R), प्रविष्टि 15(vi), से 13 अक्टूबर 2017)
  • शून्य — राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत जीवन बीमा कंपनी द्वारा दी जाने वाली वार्षिकी पर कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 28, से 1 जुलाई 2017)
  • शून्य — थल सेना, नौसेना और वायु सेना समूह बीमा निधियों द्वारा अपने सदस्यों को दिए जाने वाले जीवन बीमा पर कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 29, से 1 जुलाई 2017)
  • शून्य — ESI अधिनियम के दायरे में आने वाले लोगों को ESIC की सेवाओं पर कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 30, से 1 जुलाई 2017)
  • शून्य — IRDAI द्वारा बीमा कंपनियों को दी जाने वाली सेवाओं पर कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 32, से 1 जुलाई 2017)
  • शून्य — सूचीबद्ध योजनाओं के तहत साधारण बीमा पर कोई GST नहीं लगता। उदाहरण हैं: झोपड़ी, पशु, फ़सल (PMFBY, मौसम-आधारित), जनता या ग्रामीण दुर्घटना, और जन आरोग्य बीमा (पूरी सूची के लिए अधिसूचना देखें)। (21/2017-CT(R), प्रविष्टि 35, से 22 अगस्त 2017)
  • शून्य — सूचीबद्ध योजनाओं के तहत जीवन बीमा पर कोई GST नहीं है — जनश्री, आम आदमी, ₹50,000 तक के बीमा आवरण वाला सूक्ष्म बीमा, वरिष्ठ पेंशन, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति, प्रधानमंत्री जन धन और प्रधानमंत्री वय वंदना। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 36, से 1 जुलाई 2017)
  • शून्य — किसी बैंक की ग्रामीण शाखा के खातों या ग्रामीण क्षेत्रों में किसी बीमा कंपनी के लिए काम करने वाले बैंकिंग प्रतिनिधि या सुविधा-प्रदाता, और उनके मध्यस्थ, इस सेवा पर कोई GST नहीं चुकाते। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 39, से 1 जुलाई 2017)
  • शून्य — जिन बीमा योजनाओं की पूरी बीमा किस्त सरकार चुकाती है, उन पर कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 40, से 1 जुलाई 2017)

25 जनवरी 2018 – 26 जुलाई 2018

  • 18% — ऊपर की मदों में शामिल न होने वाली अन्य वित्तीय और संबंधित सेवाओं पर 18% GST है। (31/2017-CT(R), प्रविष्टि 15(vi), से 13 अक्टूबर 2017)
  • शून्य — राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत जीवन बीमा कंपनी द्वारा दी जाने वाली वार्षिकी पर कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 28, से 1 जुलाई 2017)
  • शून्य — थल सेना, नौसेना और वायु सेना समूह बीमा निधियों द्वारा अपने सदस्यों को दिए जाने वाले जीवन बीमा पर कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 29, से 1 जुलाई 2017)
  • शून्य — जब नौसेना समूह बीमा निधि सरकारी समूह योजनाओं के तहत तटरक्षक बल के कर्मियों को जीवन बीमा देती है, तो कोई GST नहीं लगता। (2/2018-CT(R), प्रविष्टि 29A, से 25 जनवरी 2018)
  • शून्य — ESI अधिनियम के दायरे में आने वाले लोगों को ESIC की सेवाओं पर कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 30, से 1 जुलाई 2017)
  • शून्य — IRDAI द्वारा बीमा कंपनियों को दी जाने वाली सेवाओं पर कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 32, से 1 जुलाई 2017)
  • शून्य — सूचीबद्ध योजनाओं के तहत साधारण बीमा पर कोई GST नहीं लगता। उदाहरण हैं: झोपड़ी, पशु, फ़सल (PMFBY, मौसम-आधारित), जनता या ग्रामीण दुर्घटना, और जन आरोग्य बीमा (पूरी सूची के लिए अधिसूचना देखें)। (21/2017-CT(R), प्रविष्टि 35, से 22 अगस्त 2017)
  • शून्य — जब जनश्री, आम आदमी, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति, प्रधानमंत्री वय वंदना जैसी योजनाओं या ₹2 लाख तक की बीमा राशि वाले स्वीकृत सूक्ष्म बीमा के तहत जीवन बीमा दिया जाए, तो कोई GST नहीं लगता। (2/2018-CT(R), प्रविष्टि 36, से 25 जनवरी 2018)
  • शून्य — अधिसूचना की क्रम संख्या 35 या 36 में दी गई बीमा योजनाओं के पुनर्बीमा पर कोई GST नहीं। (2/2018-CT(R), प्रविष्टि 36A, से 25 जनवरी 2018)
  • शून्य — किसी बैंक की ग्रामीण शाखा के खातों या ग्रामीण क्षेत्रों में किसी बीमा कंपनी के लिए काम करने वाले बैंकिंग प्रतिनिधि या सुविधा-प्रदाता, और उनके मध्यस्थ, इस सेवा पर कोई GST नहीं चुकाते। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 39, से 1 जुलाई 2017)
  • शून्य — जब IFSC विशेष आर्थिक क्षेत्र में कार्यरत कोई वित्तीय सेवा मध्यस्थ भारत के बाहर के ग्राहकों को विदेशी मुद्रा में सेवा देता है, तो कोई GST नहीं लगता। (2/2018-CT(R), प्रविष्टि 39A, से 25 जनवरी 2018)
  • शून्य — जिन बीमा योजनाओं की पूरी बीमा किस्त सरकार चुकाती है, उन पर कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 40, से 1 जुलाई 2017)

27 जुलाई 2018 – 31 दिसंबर 2018

  • 18% — ऊपर की मदों में शामिल न होने वाली अन्य वित्तीय और संबंधित सेवाओं पर 18% GST है। (31/2017-CT(R), प्रविष्टि 15(vi), से 13 अक्टूबर 2017)
  • शून्य — राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत जीवन बीमा कंपनी द्वारा दी जाने वाली वार्षिकी पर कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 28, से 1 जुलाई 2017)
  • शून्य — थल सेना, नौसेना और वायु सेना समूह बीमा निधियों द्वारा अपने सदस्यों को दिए जाने वाले जीवन बीमा पर कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 29, से 1 जुलाई 2017)
  • शून्य — जब नौसेना समूह बीमा निधि सरकारी समूह योजनाओं के तहत तटरक्षक बल के कर्मियों को जीवन बीमा देती है, तो कोई GST नहीं लगता। (2/2018-CT(R), प्रविष्टि 29A, से 25 जनवरी 2018)
  • शून्य — ESI अधिनियम के दायरे में आने वाले लोगों को ESIC की सेवाओं पर कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 30, से 1 जुलाई 2017)
  • शून्य — IRDAI द्वारा बीमा कंपनियों को दी जाने वाली सेवाओं पर कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 32, से 1 जुलाई 2017)
  • शून्य — सूचीबद्ध योजनाओं के तहत साधारण बीमा पर कोई GST नहीं लगता। उदाहरण हैं: झोपड़ी, पशु, फ़सल (PMFBY, मौसम-आधारित), जनता या ग्रामीण दुर्घटना, और जन आरोग्य बीमा (पूरी सूची के लिए अधिसूचना देखें)। (21/2017-CT(R), प्रविष्टि 35, से 22 अगस्त 2017)
  • शून्य — जब जनश्री, आम आदमी, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति, प्रधानमंत्री वय वंदना जैसी योजनाओं या ₹2 लाख तक की बीमा राशि वाले स्वीकृत सूक्ष्म बीमा के तहत जीवन बीमा दिया जाए, तो कोई GST नहीं लगता। (2/2018-CT(R), प्रविष्टि 36, से 25 जनवरी 2018)
  • शून्य — अधिसूचना की क्रम संख्या 35, 36 या 40 में दी गई बीमा योजनाओं के पुनर्बीमा पर कोई GST नहीं। (14/2018-CT(R), प्रविष्टि 36A, से 27 जुलाई 2018)
  • शून्य — किसी बैंक की ग्रामीण शाखा के खातों या ग्रामीण क्षेत्रों में किसी बीमा कंपनी के लिए काम करने वाले बैंकिंग प्रतिनिधि या सुविधा-प्रदाता, और उनके मध्यस्थ, इस सेवा पर कोई GST नहीं चुकाते। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 39, से 1 जुलाई 2017)
  • शून्य — जब IFSC विशेष आर्थिक क्षेत्र में कार्यरत कोई वित्तीय सेवा मध्यस्थ भारत के बाहर के ग्राहकों को विदेशी मुद्रा में सेवा देता है, तो कोई GST नहीं लगता। (2/2018-CT(R), प्रविष्टि 39A, से 25 जनवरी 2018)
  • शून्य — जिन बीमा योजनाओं की पूरी बीमा किस्त सरकार चुकाती है, उन पर कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 40, से 1 जुलाई 2017)

1 जनवरी 2019 – 30 सितंबर 2019

  • 18% — ऊपर की मदों में शामिल न होने वाली अन्य वित्तीय और संबंधित सेवाओं पर 18% GST है। (27/2018-CT(R), प्रविष्टि 15(vii), से 1 जनवरी 2019)
  • 12% — माल वाहनों के तृतीय पक्ष बीमा पर 12% GST है। (27/2018-CT(R), प्रविष्टि 15(vi), से 1 जनवरी 2019)
  • शून्य — राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत जीवन बीमा कंपनी द्वारा दी जाने वाली वार्षिकी पर कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 28, से 1 जुलाई 2017)
  • शून्य — थल सेना, नौसेना और वायु सेना समूह बीमा निधियों द्वारा अपने सदस्यों को दिए जाने वाले जीवन बीमा पर कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 29, से 1 जुलाई 2017)
  • शून्य — जब नौसेना समूह बीमा निधि सरकारी समूह योजनाओं के तहत तटरक्षक बल के कर्मियों को जीवन बीमा देती है, तो कोई GST नहीं लगता। (2/2018-CT(R), प्रविष्टि 29A, से 25 जनवरी 2018)
  • शून्य — ESI अधिनियम के दायरे में आने वाले लोगों को ESIC की सेवाओं पर कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 30, से 1 जुलाई 2017)
  • शून्य — IRDAI द्वारा बीमा कंपनियों को दी जाने वाली सेवाओं पर कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 32, से 1 जुलाई 2017)
  • शून्य — सूचीबद्ध योजनाओं के तहत साधारण बीमा पर कोई GST नहीं लगता। उदाहरण हैं: झोपड़ी, पशु, फ़सल (PMFBY, मौसम-आधारित), जनता या ग्रामीण दुर्घटना, और जन आरोग्य बीमा (पूरी सूची के लिए अधिसूचना देखें)। (21/2017-CT(R), प्रविष्टि 35, से 22 अगस्त 2017)
  • शून्य — जब जनश्री, आम आदमी, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति, प्रधानमंत्री वय वंदना जैसी योजनाओं या ₹2 लाख तक की बीमा राशि वाले स्वीकृत सूक्ष्म बीमा के तहत जीवन बीमा दिया जाए, तो कोई GST नहीं लगता। (2/2018-CT(R), प्रविष्टि 36, से 25 जनवरी 2018)
  • शून्य — अधिसूचना की क्रम संख्या 35, 36 या 40 में दी गई बीमा योजनाओं के पुनर्बीमा पर कोई GST नहीं। (14/2018-CT(R), प्रविष्टि 36A, से 27 जुलाई 2018)
  • शून्य — किसी बैंक की ग्रामीण शाखा के खातों या ग्रामीण क्षेत्रों में किसी बीमा कंपनी के लिए काम करने वाले बैंकिंग प्रतिनिधि या सुविधा-प्रदाता, और उनके मध्यस्थ, इस सेवा पर कोई GST नहीं चुकाते। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 39, से 1 जुलाई 2017)
  • शून्य — जब IFSC विशेष आर्थिक क्षेत्र में कार्यरत कोई वित्तीय सेवा मध्यस्थ भारत के बाहर के ग्राहकों को विदेशी मुद्रा में सेवा देता है, तो कोई GST नहीं लगता। (2/2018-CT(R), प्रविष्टि 39A, से 25 जनवरी 2018)
  • शून्य — जिन बीमा योजनाओं की पूरी बीमा किस्त सरकार चुकाती है, उन पर कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 40, से 1 जुलाई 2017)

1 अक्टूबर 2019 – 17 जुलाई 2022

  • 18% — ऊपर की मदों में शामिल न होने वाली अन्य वित्तीय और संबंधित सेवाओं पर 18% GST है। (20/2019-CT(R), प्रविष्टि 15(vii), से 1 अक्टूबर 2019)
  • 12% — माल वाहनों के तृतीय पक्ष बीमा पर 12% GST है। (27/2018-CT(R), प्रविष्टि 15(vi), से 1 जनवरी 2019)
  • शून्य — राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत जीवन बीमा कंपनी द्वारा दी जाने वाली वार्षिकी पर कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 28, से 1 जुलाई 2017)
  • शून्य — थल सेना, नौसेना और वायु सेना समूह बीमा निधियों द्वारा अपने सदस्यों को दिए जाने वाले जीवन बीमा पर कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 29, से 1 जुलाई 2017)
  • शून्य — जब नौसेना समूह बीमा निधि सरकारी समूह योजनाओं के तहत तटरक्षक बल के कर्मियों को जीवन बीमा देती है, तो कोई GST नहीं लगता। (2/2018-CT(R), प्रविष्टि 29A, से 25 जनवरी 2018)
  • शून्य — जब केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की समूह बीमा निधियाँ अपने सदस्यों को जीवन बीमा देती हैं, तो कोई GST नहीं लगता। (21/2019-CT(R), प्रविष्टि 29B, से 1 अक्टूबर 2019)
  • शून्य — ESI अधिनियम के दायरे में आने वाले लोगों को ESIC की सेवाओं पर कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 30, से 1 जुलाई 2017)
  • शून्य — IRDAI द्वारा बीमा कंपनियों को दी जाने वाली सेवाओं पर कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 32, से 1 जुलाई 2017)
  • शून्य — सूचीबद्ध योजनाओं के तहत साधारण बीमा पर कोई GST नहीं लगता। उदाहरण हैं: झोपड़ी, पशु, फ़सल (PMFBY, मौसम-आधारित), जनता या ग्रामीण दुर्घटना, और जन आरोग्य बीमा (पूरी सूची के लिए अधिसूचना देखें)। (21/2019-CT(R), प्रविष्टि 35, से 1 अक्टूबर 2019)
  • शून्य — जब जनश्री, आम आदमी, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति, प्रधानमंत्री वय वंदना जैसी योजनाओं या ₹2 लाख तक की बीमा राशि वाले स्वीकृत सूक्ष्म बीमा के तहत जीवन बीमा दिया जाए, तो कोई GST नहीं लगता। (2/2018-CT(R), प्रविष्टि 36, से 25 जनवरी 2018)
  • शून्य — अधिसूचना की क्रम संख्या 35, 36 या 40 में दी गई बीमा योजनाओं के पुनर्बीमा पर कोई GST नहीं। (14/2018-CT(R), प्रविष्टि 36A, से 27 जुलाई 2018)
  • शून्य — किसी बैंक की ग्रामीण शाखा के खातों या ग्रामीण क्षेत्रों में किसी बीमा कंपनी के लिए काम करने वाले बैंकिंग प्रतिनिधि या सुविधा-प्रदाता, और उनके मध्यस्थ, इस सेवा पर कोई GST नहीं चुकाते। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 39, से 1 जुलाई 2017)
  • शून्य — जब IFSC विशेष आर्थिक क्षेत्र में कार्यरत कोई वित्तीय सेवा मध्यस्थ भारत के बाहर के ग्राहकों को विदेशी मुद्रा में सेवा देता है, तो कोई GST नहीं लगता। (2/2018-CT(R), प्रविष्टि 39A, से 25 जनवरी 2018)
  • शून्य — जिन बीमा योजनाओं की पूरी बीमा किस्त सरकार चुकाती है, उन पर कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 40, से 1 जुलाई 2017)

18 जुलाई 2022 – 15 जनवरी 2025

  • 18% — ऊपर की मदों में शामिल न होने वाली अन्य वित्तीय और संबंधित सेवाओं पर 18% GST है। (3/2022-CT(R), प्रविष्टि 15(vii), से 18 जुलाई 2022)
  • 12% — माल वाहनों के तृतीय पक्ष बीमा पर 12% GST है। (27/2018-CT(R), प्रविष्टि 15(vi), से 1 जनवरी 2019)
  • शून्य — राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत जीवन बीमा कंपनी द्वारा दी जाने वाली वार्षिकी पर कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 28, से 1 जुलाई 2017)
  • शून्य — थल सेना, नौसेना और वायु सेना समूह बीमा निधियों द्वारा अपने सदस्यों को दिए जाने वाले जीवन बीमा पर कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 29, से 1 जुलाई 2017)
  • शून्य — जब नौसेना समूह बीमा निधि सरकारी समूह योजनाओं के तहत तटरक्षक बल के कर्मियों को जीवन बीमा देती है, तो कोई GST नहीं लगता। (2/2018-CT(R), प्रविष्टि 29A, से 25 जनवरी 2018)
  • शून्य — जब केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की समूह बीमा निधियाँ अपने सदस्यों को जीवन बीमा देती हैं, तो कोई GST नहीं लगता। (21/2019-CT(R), प्रविष्टि 29B, से 1 अक्टूबर 2019)
  • शून्य — ESI अधिनियम के दायरे में आने वाले लोगों को ESIC की सेवाओं पर कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 30, से 1 जुलाई 2017)
  • शून्य — सूचीबद्ध योजनाओं के तहत साधारण बीमा पर कोई GST नहीं लगता। उदाहरण हैं: झोपड़ी, पशु, फ़सल (PMFBY, मौसम-आधारित), जनता या ग्रामीण दुर्घटना, और जन आरोग्य बीमा (पूरी सूची के लिए अधिसूचना देखें)। (21/2019-CT(R), प्रविष्टि 35, से 1 अक्टूबर 2019)
  • शून्य — जब जनश्री, आम आदमी, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति, प्रधानमंत्री वय वंदना जैसी योजनाओं या ₹2 लाख तक की बीमा राशि वाले स्वीकृत सूक्ष्म बीमा के तहत जीवन बीमा दिया जाए, तो कोई GST नहीं लगता। (2/2018-CT(R), प्रविष्टि 36, से 25 जनवरी 2018)
  • शून्य — अधिसूचना की क्रम संख्या 35, 36 या 40 में दी गई बीमा योजनाओं के पुनर्बीमा पर कोई GST नहीं। (14/2018-CT(R), प्रविष्टि 36A, से 27 जुलाई 2018)
  • शून्य — किसी बैंक की ग्रामीण शाखा के खातों या ग्रामीण क्षेत्रों में किसी बीमा कंपनी के लिए काम करने वाले बैंकिंग प्रतिनिधि या सुविधा-प्रदाता, और उनके मध्यस्थ, इस सेवा पर कोई GST नहीं चुकाते। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 39, से 1 जुलाई 2017)
  • शून्य — जब IFSC विशेष आर्थिक क्षेत्र में कार्यरत कोई वित्तीय सेवा मध्यस्थ भारत के बाहर के ग्राहकों को विदेशी मुद्रा में सेवा देता है, तो कोई GST नहीं लगता। (2/2018-CT(R), प्रविष्टि 39A, से 25 जनवरी 2018)
  • शून्य — जिन बीमा योजनाओं की पूरी बीमा किस्त सरकार चुकाती है, उन पर कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 40, से 1 जुलाई 2017)

16 जनवरी 2025 – 21 सितंबर 2025

  • 18% — ऊपर की मदों में शामिल न होने वाली अन्य वित्तीय और संबंधित सेवाओं पर 18% GST है। (3/2022-CT(R), प्रविष्टि 15(vii), से 18 जुलाई 2022)
  • 12% — माल वाहनों के तृतीय पक्ष बीमा पर 12% GST है। (27/2018-CT(R), प्रविष्टि 15(vi), से 1 जनवरी 2019)
  • शून्य — राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत जीवन बीमा कंपनी द्वारा दी जाने वाली वार्षिकी पर कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 28, से 1 जुलाई 2017)
  • शून्य — थल सेना, नौसेना और वायु सेना समूह बीमा निधियों द्वारा अपने सदस्यों को दिए जाने वाले जीवन बीमा पर कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 29, से 1 जुलाई 2017)
  • शून्य — जब नौसेना समूह बीमा निधि सरकारी समूह योजनाओं के तहत तटरक्षक बल के कर्मियों को जीवन बीमा देती है, तो कोई GST नहीं लगता। (2/2018-CT(R), प्रविष्टि 29A, से 25 जनवरी 2018)
  • शून्य — जब केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की समूह बीमा निधियाँ अपने सदस्यों को जीवन बीमा देती हैं, तो कोई GST नहीं लगता। (21/2019-CT(R), प्रविष्टि 29B, से 1 अक्टूबर 2019)
  • शून्य — ESI अधिनियम के दायरे में आने वाले लोगों को ESIC की सेवाओं पर कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 30, से 1 जुलाई 2017)
  • शून्य — सूचीबद्ध योजनाओं के तहत साधारण बीमा पर कोई GST नहीं लगता। उदाहरण हैं: झोपड़ी, पशु, फ़सल (PMFBY, मौसम-आधारित), जनता या ग्रामीण दुर्घटना, और जन आरोग्य बीमा (पूरी सूची के लिए अधिसूचना देखें)। (21/2019-CT(R), प्रविष्टि 35, से 1 अक्टूबर 2019)
  • शून्य — जब जनश्री, आम आदमी, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति, प्रधानमंत्री वय वंदना जैसी योजनाओं या ₹2 लाख तक की बीमा राशि वाले स्वीकृत सूक्ष्म बीमा के तहत जीवन बीमा दिया जाए, तो कोई GST नहीं लगता। (2/2018-CT(R), प्रविष्टि 36, से 25 जनवरी 2018)
  • शून्य — अधिसूचना की क्रम संख्या 35, 36 या 40 में दी गई बीमा योजनाओं के पुनर्बीमा पर कोई GST नहीं। (14/2018-CT(R), प्रविष्टि 36A, से 27 जुलाई 2018)
  • शून्य — मोटर वाहन दुर्घटना कोष द्वारा दिए जाने वाले बीमे पर GST नहीं, जिसका खर्च बीमा कंपनियों की तृतीय-पक्ष बीमा किस्त के अंशदान से चलता है। (6/2025-CT(R), प्रविष्टि 36B, से 16 जनवरी 2025)
  • शून्य — किसी बैंक की ग्रामीण शाखा के खातों या ग्रामीण क्षेत्रों में किसी बीमा कंपनी के लिए काम करने वाले बैंकिंग प्रतिनिधि या सुविधा-प्रदाता, और उनके मध्यस्थ, इस सेवा पर कोई GST नहीं चुकाते। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 39, से 1 जुलाई 2017)
  • शून्य — जब IFSC विशेष आर्थिक क्षेत्र में कार्यरत कोई वित्तीय सेवा मध्यस्थ भारत के बाहर के ग्राहकों को विदेशी मुद्रा में सेवा देता है, तो कोई GST नहीं लगता। (2/2018-CT(R), प्रविष्टि 39A, से 25 जनवरी 2018)
  • शून्य — जिन बीमा योजनाओं की पूरी बीमा किस्त सरकार चुकाती है, उन पर कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 40, से 1 जुलाई 2017)

22 सितंबर 2025 – लागू

  • 18% — ऊपर की मदों में शामिल न होने वाली अन्य वित्तीय और संबंधित सेवाओं पर 18% GST है। (3/2022-CT(R), प्रविष्टि 15(vii), से 18 जुलाई 2022)
  • 5% — माल वाहनों के तृतीय पक्ष बीमा पर 5% GST है। (15/2025-CT(R), प्रविष्टि 15(vi), से 22 सितंबर 2025)
  • शून्य — राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत जीवन बीमा कंपनी द्वारा दी जाने वाली वार्षिकी पर कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 28, से 1 जुलाई 2017)
  • शून्य — थल सेना, नौसेना और वायु सेना समूह बीमा निधियों द्वारा अपने सदस्यों को दिए जाने वाले जीवन बीमा पर कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 29, से 1 जुलाई 2017)
  • शून्य — जब नौसेना समूह बीमा निधि सरकारी समूह योजनाओं के तहत तटरक्षक बल के कर्मियों को जीवन बीमा देती है, तो कोई GST नहीं लगता। (2/2018-CT(R), प्रविष्टि 29A, से 25 जनवरी 2018)
  • शून्य — जब केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की समूह बीमा निधियाँ अपने सदस्यों को जीवन बीमा देती हैं, तो कोई GST नहीं लगता। (21/2019-CT(R), प्रविष्टि 29B, से 1 अक्टूबर 2019)
  • शून्य — ESI अधिनियम के दायरे में आने वाले लोगों को ESIC की सेवाओं पर कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 30, से 1 जुलाई 2017)
  • शून्य — सूचीबद्ध योजनाओं के तहत साधारण बीमा पर कोई GST नहीं लगता। उदाहरण हैं: झोपड़ी, पशु, फ़सल (PMFBY, मौसम-आधारित), जनता या ग्रामीण दुर्घटना, और जन आरोग्य बीमा (पूरी सूची के लिए अधिसूचना देखें)। (21/2019-CT(R), प्रविष्टि 35, से 1 अक्टूबर 2019)
  • शून्य — जब जनश्री, आम आदमी, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति, प्रधानमंत्री वय वंदना जैसी योजनाओं या ₹2 लाख तक की बीमा राशि वाले स्वीकृत सूक्ष्म बीमा के तहत जीवन बीमा दिया जाए, तो कोई GST नहीं लगता। (2/2018-CT(R), प्रविष्टि 36, से 25 जनवरी 2018)
  • शून्य — अधिसूचना की क्रम संख्या 35, 36 या 40 में दी गई बीमा योजनाओं के पुनर्बीमा पर कोई GST नहीं। (14/2018-CT(R), प्रविष्टि 36A, से 27 जुलाई 2018)
  • शून्य — मोटर वाहन दुर्घटना कोष द्वारा दिए जाने वाले बीमे पर GST नहीं, जिसका खर्च बीमा कंपनियों की तृतीय-पक्ष बीमा किस्त के अंशदान से चलता है। (6/2025-CT(R), प्रविष्टि 36B, से 16 जनवरी 2025)
  • शून्य — जब कोई बीमा कंपनी किसी व्यक्ति या परिवार को जीवन बीमा बेचती है (समूह बीमा नहीं), तो कोई GST नहीं लगता। (16/2025-CT(R), प्रविष्टि 36C, से 22 सितंबर 2025)
  • शून्य — जब कोई बीमा कंपनी किसी व्यक्ति या परिवार को स्वास्थ्य बीमा बेचती है (समूह बीमा नहीं), तो कोई GST नहीं लगता। (16/2025-CT(R), प्रविष्टि 36D, से 22 सितंबर 2025)
  • शून्य — अधिसूचना की क्रम संख्या 36C या 36D में दी गई बीमा सेवाओं के पुनर्बीमा पर कोई GST नहीं। (16/2025-CT(R), प्रविष्टि 36E, से 22 सितंबर 2025)
  • शून्य — किसी बैंक की ग्रामीण शाखा के खातों या ग्रामीण क्षेत्रों में किसी बीमा कंपनी के लिए काम करने वाले बैंकिंग प्रतिनिधि या सुविधा-प्रदाता, और उनके मध्यस्थ, इस सेवा पर कोई GST नहीं चुकाते। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 39, से 1 जुलाई 2017)
  • शून्य — जब IFSC विशेष आर्थिक क्षेत्र में कार्यरत कोई वित्तीय सेवा मध्यस्थ भारत के बाहर के ग्राहकों को विदेशी मुद्रा में सेवा देता है, तो कोई GST नहीं लगता। (2/2018-CT(R), प्रविष्टि 39A, से 25 जनवरी 2018)
  • शून्य — जिन बीमा योजनाओं की पूरी बीमा किस्त सरकार चुकाती है, उन पर कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 40, से 1 जुलाई 2017)

99713 के अंतर्गत SAC कोड

  • 997131 Pension services
  • 997132 Life insurance services (excluding reinsurance services)
  • 997133 Accident and health insurance services
  • 997134 Motor vehicle insurance services
  • 997135 Marine, aviation, and other transport insurance services
  • 997136 Freight insurance services and travel insurance services
  • 997137 Other property insurance services
  • 997138 Freight insurance services and travel insurance services
  • 997139 Other non-life insurance services (excluding reinsurance services)

दरों का पूरा इतिहास

सेतकGSTकिस पर लागूअधिसूचना
1 जुलाई 201712 अक्टूबर 201718%ऊपर की मदों में शामिल न होने वाली अन्य वित्तीय और संबंधित सेवाओं पर 18% GST है।11/2017-CT(R), प्रविष्टि 15(v)
1 जुलाई 2017लागूशून्यराष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत जीवन बीमा कंपनी द्वारा दी जाने वाली वार्षिकी पर कोई GST नहीं है।12/2017-CT(R), प्रविष्टि 28
1 जुलाई 2017लागूशून्यथल सेना, नौसेना और वायु सेना समूह बीमा निधियों द्वारा अपने सदस्यों को दिए जाने वाले जीवन बीमा पर कोई GST नहीं है।12/2017-CT(R), प्रविष्टि 29
1 जुलाई 2017लागूशून्यESI अधिनियम के दायरे में आने वाले लोगों को ESIC की सेवाओं पर कोई GST नहीं है।12/2017-CT(R), प्रविष्टि 30
1 जुलाई 201717 जुलाई 2022शून्यIRDAI द्वारा बीमा कंपनियों को दी जाने वाली सेवाओं पर कोई GST नहीं है।12/2017-CT(R), प्रविष्टि 32
1 जुलाई 201721 अगस्त 2017शून्यसूचीबद्ध सरकारी योजनाओं के तहत सामान्य बीमा पर कोई GST नहीं है — जैसे झोपड़ी, पशु, फ़सल और पंपसेट बीमा, जनता दुर्घटना बीमा, जन आरोग्य, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा।12/2017-CT(R), प्रविष्टि 35
1 जुलाई 201724 जनवरी 2018शून्यसूचीबद्ध योजनाओं के तहत जीवन बीमा पर कोई GST नहीं है — जनश्री, आम आदमी, ₹50,000 तक के बीमा आवरण वाला सूक्ष्म बीमा, वरिष्ठ पेंशन, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति, प्रधानमंत्री जन धन और प्रधानमंत्री वय वंदना।12/2017-CT(R), प्रविष्टि 36
1 जुलाई 2017लागूशून्यकिसी बैंक की ग्रामीण शाखा के खातों या ग्रामीण क्षेत्रों में किसी बीमा कंपनी के लिए काम करने वाले बैंकिंग प्रतिनिधि या सुविधा-प्रदाता, और उनके मध्यस्थ, इस सेवा पर कोई GST नहीं चुकाते।12/2017-CT(R), प्रविष्टि 39
1 जुलाई 2017लागूशून्यजिन बीमा योजनाओं की पूरी बीमा किस्त सरकार चुकाती है, उन पर कोई GST नहीं है।12/2017-CT(R), प्रविष्टि 40
22 अगस्त 201730 सितंबर 2019शून्यसूचीबद्ध योजनाओं के तहत साधारण बीमा पर कोई GST नहीं लगता। उदाहरण हैं: झोपड़ी, पशु, फ़सल (PMFBY, मौसम-आधारित), जनता या ग्रामीण दुर्घटना, और जन आरोग्य बीमा (पूरी सूची के लिए अधिसूचना देखें)।21/2017-CT(R), प्रविष्टि 35
13 अक्टूबर 201731 दिसंबर 201818%ऊपर की मदों में शामिल न होने वाली अन्य वित्तीय और संबंधित सेवाओं पर 18% GST है।31/2017-CT(R), प्रविष्टि 15(vi)
25 जनवरी 2018लागूशून्यजब नौसेना समूह बीमा निधि सरकारी समूह योजनाओं के तहत तटरक्षक बल के कर्मियों को जीवन बीमा देती है, तो कोई GST नहीं लगता।2/2018-CT(R), प्रविष्टि 29A
25 जनवरी 2018लागूशून्यजब जनश्री, आम आदमी, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति, प्रधानमंत्री वय वंदना जैसी योजनाओं या ₹2 लाख तक की बीमा राशि वाले स्वीकृत सूक्ष्म बीमा के तहत जीवन बीमा दिया जाए, तो कोई GST नहीं लगता।2/2018-CT(R), प्रविष्टि 36
25 जनवरी 201826 जुलाई 2018शून्यअधिसूचना की क्रम संख्या 35 या 36 में दी गई बीमा योजनाओं के पुनर्बीमा पर कोई GST नहीं।2/2018-CT(R), प्रविष्टि 36A
25 जनवरी 2018लागूशून्यजब IFSC विशेष आर्थिक क्षेत्र में कार्यरत कोई वित्तीय सेवा मध्यस्थ भारत के बाहर के ग्राहकों को विदेशी मुद्रा में सेवा देता है, तो कोई GST नहीं लगता।2/2018-CT(R), प्रविष्टि 39A
27 जुलाई 2018लागूशून्यअधिसूचना की क्रम संख्या 35, 36 या 40 में दी गई बीमा योजनाओं के पुनर्बीमा पर कोई GST नहीं।14/2018-CT(R), प्रविष्टि 36A
1 जनवरी 201921 सितंबर 202512%माल वाहनों के तृतीय पक्ष बीमा पर 12% GST है।27/2018-CT(R), प्रविष्टि 15(vi)
1 जनवरी 201930 सितंबर 201918%ऊपर की मदों में शामिल न होने वाली अन्य वित्तीय और संबंधित सेवाओं पर 18% GST है।27/2018-CT(R), प्रविष्टि 15(vii)
1 अक्टूबर 201917 जुलाई 202218%ऊपर की मदों में शामिल न होने वाली अन्य वित्तीय और संबंधित सेवाओं पर 18% GST है।20/2019-CT(R), प्रविष्टि 15(vii)
1 अक्टूबर 2019लागूशून्यजब केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की समूह बीमा निधियाँ अपने सदस्यों को जीवन बीमा देती हैं, तो कोई GST नहीं लगता।21/2019-CT(R), प्रविष्टि 29B
1 अक्टूबर 2019लागूशून्यसूचीबद्ध योजनाओं के तहत साधारण बीमा पर कोई GST नहीं लगता। उदाहरण हैं: झोपड़ी, पशु, फ़सल (PMFBY, मौसम-आधारित), जनता या ग्रामीण दुर्घटना, और जन आरोग्य बीमा (पूरी सूची के लिए अधिसूचना देखें)।21/2019-CT(R), प्रविष्टि 35
18 जुलाई 2022लागू18%ऊपर की मदों में शामिल न होने वाली अन्य वित्तीय और संबंधित सेवाओं पर 18% GST है।3/2022-CT(R), प्रविष्टि 15(vii)
16 जनवरी 2025लागूशून्यमोटर वाहन दुर्घटना कोष द्वारा दिए जाने वाले बीमे पर GST नहीं, जिसका खर्च बीमा कंपनियों की तृतीय-पक्ष बीमा किस्त के अंशदान से चलता है।6/2025-CT(R), प्रविष्टि 36B
22 सितंबर 2025लागू5%माल वाहनों के तृतीय पक्ष बीमा पर 5% GST है।15/2025-CT(R), प्रविष्टि 15(vi)
22 सितंबर 2025लागूशून्यजब कोई बीमा कंपनी किसी व्यक्ति या परिवार को जीवन बीमा बेचती है (समूह बीमा नहीं), तो कोई GST नहीं लगता।16/2025-CT(R), प्रविष्टि 36C
22 सितंबर 2025लागूशून्यजब कोई बीमा कंपनी किसी व्यक्ति या परिवार को स्वास्थ्य बीमा बेचती है (समूह बीमा नहीं), तो कोई GST नहीं लगता।16/2025-CT(R), प्रविष्टि 36D
22 सितंबर 2025लागूशून्यअधिसूचना की क्रम संख्या 36C या 36D में दी गई बीमा सेवाओं के पुनर्बीमा पर कोई GST नहीं।16/2025-CT(R), प्रविष्टि 36E

रिवर्स चार्ज का इतिहास

सेतककिस पर लागूअधिसूचना
1 जुलाई 2017लागूयदि कोई बीमा अभिकर्ता (एजेंट) किसी बीमा कंपनी को सेवाएँ देता है, तो GST अभिकर्ता नहीं, बल्कि बीमा कंपनी चुकाती है।13/2017-CT(R), प्रविष्टि 7

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