बीमा प्रीमियम पर GST, 26 अक्टूबर 2026: 5% / 18%। कुछ मामलों में GST सेवा लेने वाला रिवर्स चार्ज में चुकाता है (नीचे देखें)। सही दर उस प्रविष्टि पर निर्भर है जो सेवा पर लागू हो — नीचे हर प्रविष्टि उसकी अधिसूचना के साथ है।
राज्य के भीतर GST बराबर बँटता है: जैसे 18% = 9% CGST + 9% SGST; दूसरे राज्य में IGST लगता है।
आज की GST दर
26 अक्टूबर 2026 को लागू प्रविष्टियाँ:
- 18% — ऊपर की मदों में शामिल न होने वाली अन्य वित्तीय और संबंधित सेवाओं पर 18% GST है। (3/2022-CT(R), प्रविष्टि 15(vii), से 18 जुलाई 2022)
- 5% — माल वाहनों के तृतीय पक्ष बीमा पर 5% GST है। (15/2025-CT(R), प्रविष्टि 15(vi), से 22 सितंबर 2025)
GST नहीं (लागू छूट)
- शून्य — राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत जीवन बीमा कंपनी द्वारा दी जाने वाली वार्षिकी पर कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 28, से 1 जुलाई 2017)
- शून्य — थल सेना, नौसेना और वायु सेना समूह बीमा निधियों द्वारा अपने सदस्यों को दिए जाने वाले जीवन बीमा पर कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 29, से 1 जुलाई 2017)
- शून्य — जब नौसेना समूह बीमा निधि सरकारी समूह योजनाओं के तहत तटरक्षक बल के कर्मियों को जीवन बीमा देती है, तो कोई GST नहीं लगता। (2/2018-CT(R), प्रविष्टि 29A, से 25 जनवरी 2018)
- शून्य — जब केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की समूह बीमा निधियाँ अपने सदस्यों को जीवन बीमा देती हैं, तो कोई GST नहीं लगता। (21/2019-CT(R), प्रविष्टि 29B, से 1 अक्टूबर 2019)
- शून्य — ESI अधिनियम के दायरे में आने वाले लोगों को ESIC की सेवाओं पर कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 30, से 1 जुलाई 2017)
- शून्य — सूचीबद्ध योजनाओं के तहत साधारण बीमा पर कोई GST नहीं लगता। उदाहरण हैं: झोपड़ी, पशु, फ़सल (PMFBY, मौसम-आधारित), जनता या ग्रामीण दुर्घटना, और जन आरोग्य बीमा (पूरी सूची के लिए अधिसूचना देखें)। (21/2019-CT(R), प्रविष्टि 35, से 1 अक्टूबर 2019)
- शून्य — जब जनश्री, आम आदमी, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति, प्रधानमंत्री वय वंदना जैसी योजनाओं या ₹2 लाख तक की बीमा राशि वाले स्वीकृत सूक्ष्म बीमा के तहत जीवन बीमा दिया जाए, तो कोई GST नहीं लगता। (2/2018-CT(R), प्रविष्टि 36, से 25 जनवरी 2018)
- शून्य — अधिसूचना की क्रम संख्या 35, 36 या 40 में दी गई बीमा योजनाओं के पुनर्बीमा पर कोई GST नहीं। (14/2018-CT(R), प्रविष्टि 36A, से 27 जुलाई 2018)
- शून्य — मोटर वाहन दुर्घटना कोष द्वारा दिए जाने वाले बीमे पर GST नहीं, जिसका खर्च बीमा कंपनियों की तृतीय-पक्ष बीमा किस्त के अंशदान से चलता है। (6/2025-CT(R), प्रविष्टि 36B, से 16 जनवरी 2025)
- शून्य — जब कोई बीमा कंपनी किसी व्यक्ति या परिवार को जीवन बीमा बेचती है (समूह बीमा नहीं), तो कोई GST नहीं लगता। (16/2025-CT(R), प्रविष्टि 36C, से 22 सितंबर 2025)
- शून्य — जब कोई बीमा कंपनी किसी व्यक्ति या परिवार को स्वास्थ्य बीमा बेचती है (समूह बीमा नहीं), तो कोई GST नहीं लगता। (16/2025-CT(R), प्रविष्टि 36D, से 22 सितंबर 2025)
- शून्य — अधिसूचना की क्रम संख्या 36C या 36D में दी गई बीमा सेवाओं के पुनर्बीमा पर कोई GST नहीं। (16/2025-CT(R), प्रविष्टि 36E, से 22 सितंबर 2025)
- शून्य — किसी बैंक की ग्रामीण शाखा के खातों या ग्रामीण क्षेत्रों में किसी बीमा कंपनी के लिए काम करने वाले बैंकिंग प्रतिनिधि या सुविधा-प्रदाता, और उनके मध्यस्थ, इस सेवा पर कोई GST नहीं चुकाते। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 39, से 1 जुलाई 2017)
- शून्य — जब IFSC विशेष आर्थिक क्षेत्र में कार्यरत कोई वित्तीय सेवा मध्यस्थ भारत के बाहर के ग्राहकों को विदेशी मुद्रा में सेवा देता है, तो कोई GST नहीं लगता। (2/2018-CT(R), प्रविष्टि 39A, से 25 जनवरी 2018)
- शून्य — जिन बीमा योजनाओं की पूरी बीमा किस्त सरकार चुकाती है, उन पर कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 40, से 1 जुलाई 2017)
GST कौन चुकाता है (रिवर्स चार्ज)
26 अक्टूबर 2026 को लागू रिवर्स-चार्ज प्रविष्टियाँ (अधिसूचना 13/2017-Central Tax (Rate) और संशोधन): GST सेवा देने वाले की जगह सेवा लेने वाला चुकाता है।
- यदि कोई बीमा अभिकर्ता (एजेंट) किसी बीमा कंपनी को सेवाएँ देता है, तो GST अभिकर्ता नहीं, बल्कि बीमा कंपनी चुकाती है। (13/2017-CT(R), प्रविष्टि 7, से 1 जुलाई 2017)
1 जुलाई 2017 से अवधि-दर-अवधि
अधिसूचनाओं के दो बदलावों के बीच की हर अवधि, उस अवधि में इस सेवा पर लागू हर दर-प्रविष्टि के साथ। नीचे की तालिका में हर प्रविष्टि एक बार, उसकी शुरुआत और अंत के साथ है।
1 जुलाई 2017 – 21 अगस्त 2017
- 18% — ऊपर की मदों में शामिल न होने वाली अन्य वित्तीय और संबंधित सेवाओं पर 18% GST है। (11/2017-CT(R), प्रविष्टि 15(v), से 1 जुलाई 2017)
- शून्य — राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत जीवन बीमा कंपनी द्वारा दी जाने वाली वार्षिकी पर कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 28, से 1 जुलाई 2017)
- शून्य — थल सेना, नौसेना और वायु सेना समूह बीमा निधियों द्वारा अपने सदस्यों को दिए जाने वाले जीवन बीमा पर कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 29, से 1 जुलाई 2017)
- शून्य — ESI अधिनियम के दायरे में आने वाले लोगों को ESIC की सेवाओं पर कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 30, से 1 जुलाई 2017)
- शून्य — IRDAI द्वारा बीमा कंपनियों को दी जाने वाली सेवाओं पर कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 32, से 1 जुलाई 2017)
- शून्य — सूचीबद्ध सरकारी योजनाओं के तहत सामान्य बीमा पर कोई GST नहीं है — जैसे झोपड़ी, पशु, फ़सल और पंपसेट बीमा, जनता दुर्घटना बीमा, जन आरोग्य, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 35, से 1 जुलाई 2017)
- शून्य — सूचीबद्ध योजनाओं के तहत जीवन बीमा पर कोई GST नहीं है — जनश्री, आम आदमी, ₹50,000 तक के बीमा आवरण वाला सूक्ष्म बीमा, वरिष्ठ पेंशन, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति, प्रधानमंत्री जन धन और प्रधानमंत्री वय वंदना। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 36, से 1 जुलाई 2017)
- शून्य — किसी बैंक की ग्रामीण शाखा के खातों या ग्रामीण क्षेत्रों में किसी बीमा कंपनी के लिए काम करने वाले बैंकिंग प्रतिनिधि या सुविधा-प्रदाता, और उनके मध्यस्थ, इस सेवा पर कोई GST नहीं चुकाते। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 39, से 1 जुलाई 2017)
- शून्य — जिन बीमा योजनाओं की पूरी बीमा किस्त सरकार चुकाती है, उन पर कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 40, से 1 जुलाई 2017)
22 अगस्त 2017 – 12 अक्टूबर 2017
- 18% — ऊपर की मदों में शामिल न होने वाली अन्य वित्तीय और संबंधित सेवाओं पर 18% GST है। (11/2017-CT(R), प्रविष्टि 15(v), से 1 जुलाई 2017)
- शून्य — राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत जीवन बीमा कंपनी द्वारा दी जाने वाली वार्षिकी पर कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 28, से 1 जुलाई 2017)
- शून्य — थल सेना, नौसेना और वायु सेना समूह बीमा निधियों द्वारा अपने सदस्यों को दिए जाने वाले जीवन बीमा पर कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 29, से 1 जुलाई 2017)
- शून्य — ESI अधिनियम के दायरे में आने वाले लोगों को ESIC की सेवाओं पर कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 30, से 1 जुलाई 2017)
- शून्य — IRDAI द्वारा बीमा कंपनियों को दी जाने वाली सेवाओं पर कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 32, से 1 जुलाई 2017)
- शून्य — सूचीबद्ध योजनाओं के तहत साधारण बीमा पर कोई GST नहीं लगता। उदाहरण हैं: झोपड़ी, पशु, फ़सल (PMFBY, मौसम-आधारित), जनता या ग्रामीण दुर्घटना, और जन आरोग्य बीमा (पूरी सूची के लिए अधिसूचना देखें)। (21/2017-CT(R), प्रविष्टि 35, से 22 अगस्त 2017)
- शून्य — सूचीबद्ध योजनाओं के तहत जीवन बीमा पर कोई GST नहीं है — जनश्री, आम आदमी, ₹50,000 तक के बीमा आवरण वाला सूक्ष्म बीमा, वरिष्ठ पेंशन, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति, प्रधानमंत्री जन धन और प्रधानमंत्री वय वंदना। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 36, से 1 जुलाई 2017)
- शून्य — किसी बैंक की ग्रामीण शाखा के खातों या ग्रामीण क्षेत्रों में किसी बीमा कंपनी के लिए काम करने वाले बैंकिंग प्रतिनिधि या सुविधा-प्रदाता, और उनके मध्यस्थ, इस सेवा पर कोई GST नहीं चुकाते। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 39, से 1 जुलाई 2017)
- शून्य — जिन बीमा योजनाओं की पूरी बीमा किस्त सरकार चुकाती है, उन पर कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 40, से 1 जुलाई 2017)
13 अक्टूबर 2017 – 24 जनवरी 2018
- 18% — ऊपर की मदों में शामिल न होने वाली अन्य वित्तीय और संबंधित सेवाओं पर 18% GST है। (31/2017-CT(R), प्रविष्टि 15(vi), से 13 अक्टूबर 2017)
- शून्य — राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत जीवन बीमा कंपनी द्वारा दी जाने वाली वार्षिकी पर कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 28, से 1 जुलाई 2017)
- शून्य — थल सेना, नौसेना और वायु सेना समूह बीमा निधियों द्वारा अपने सदस्यों को दिए जाने वाले जीवन बीमा पर कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 29, से 1 जुलाई 2017)
- शून्य — ESI अधिनियम के दायरे में आने वाले लोगों को ESIC की सेवाओं पर कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 30, से 1 जुलाई 2017)
- शून्य — IRDAI द्वारा बीमा कंपनियों को दी जाने वाली सेवाओं पर कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 32, से 1 जुलाई 2017)
- शून्य — सूचीबद्ध योजनाओं के तहत साधारण बीमा पर कोई GST नहीं लगता। उदाहरण हैं: झोपड़ी, पशु, फ़सल (PMFBY, मौसम-आधारित), जनता या ग्रामीण दुर्घटना, और जन आरोग्य बीमा (पूरी सूची के लिए अधिसूचना देखें)। (21/2017-CT(R), प्रविष्टि 35, से 22 अगस्त 2017)
- शून्य — सूचीबद्ध योजनाओं के तहत जीवन बीमा पर कोई GST नहीं है — जनश्री, आम आदमी, ₹50,000 तक के बीमा आवरण वाला सूक्ष्म बीमा, वरिष्ठ पेंशन, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति, प्रधानमंत्री जन धन और प्रधानमंत्री वय वंदना। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 36, से 1 जुलाई 2017)
- शून्य — किसी बैंक की ग्रामीण शाखा के खातों या ग्रामीण क्षेत्रों में किसी बीमा कंपनी के लिए काम करने वाले बैंकिंग प्रतिनिधि या सुविधा-प्रदाता, और उनके मध्यस्थ, इस सेवा पर कोई GST नहीं चुकाते। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 39, से 1 जुलाई 2017)
- शून्य — जिन बीमा योजनाओं की पूरी बीमा किस्त सरकार चुकाती है, उन पर कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 40, से 1 जुलाई 2017)
25 जनवरी 2018 – 26 जुलाई 2018
- 18% — ऊपर की मदों में शामिल न होने वाली अन्य वित्तीय और संबंधित सेवाओं पर 18% GST है। (31/2017-CT(R), प्रविष्टि 15(vi), से 13 अक्टूबर 2017)
- शून्य — राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत जीवन बीमा कंपनी द्वारा दी जाने वाली वार्षिकी पर कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 28, से 1 जुलाई 2017)
- शून्य — थल सेना, नौसेना और वायु सेना समूह बीमा निधियों द्वारा अपने सदस्यों को दिए जाने वाले जीवन बीमा पर कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 29, से 1 जुलाई 2017)
- शून्य — जब नौसेना समूह बीमा निधि सरकारी समूह योजनाओं के तहत तटरक्षक बल के कर्मियों को जीवन बीमा देती है, तो कोई GST नहीं लगता। (2/2018-CT(R), प्रविष्टि 29A, से 25 जनवरी 2018)
- शून्य — ESI अधिनियम के दायरे में आने वाले लोगों को ESIC की सेवाओं पर कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 30, से 1 जुलाई 2017)
- शून्य — IRDAI द्वारा बीमा कंपनियों को दी जाने वाली सेवाओं पर कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 32, से 1 जुलाई 2017)
- शून्य — सूचीबद्ध योजनाओं के तहत साधारण बीमा पर कोई GST नहीं लगता। उदाहरण हैं: झोपड़ी, पशु, फ़सल (PMFBY, मौसम-आधारित), जनता या ग्रामीण दुर्घटना, और जन आरोग्य बीमा (पूरी सूची के लिए अधिसूचना देखें)। (21/2017-CT(R), प्रविष्टि 35, से 22 अगस्त 2017)
- शून्य — जब जनश्री, आम आदमी, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति, प्रधानमंत्री वय वंदना जैसी योजनाओं या ₹2 लाख तक की बीमा राशि वाले स्वीकृत सूक्ष्म बीमा के तहत जीवन बीमा दिया जाए, तो कोई GST नहीं लगता। (2/2018-CT(R), प्रविष्टि 36, से 25 जनवरी 2018)
- शून्य — अधिसूचना की क्रम संख्या 35 या 36 में दी गई बीमा योजनाओं के पुनर्बीमा पर कोई GST नहीं। (2/2018-CT(R), प्रविष्टि 36A, से 25 जनवरी 2018)
- शून्य — किसी बैंक की ग्रामीण शाखा के खातों या ग्रामीण क्षेत्रों में किसी बीमा कंपनी के लिए काम करने वाले बैंकिंग प्रतिनिधि या सुविधा-प्रदाता, और उनके मध्यस्थ, इस सेवा पर कोई GST नहीं चुकाते। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 39, से 1 जुलाई 2017)
- शून्य — जब IFSC विशेष आर्थिक क्षेत्र में कार्यरत कोई वित्तीय सेवा मध्यस्थ भारत के बाहर के ग्राहकों को विदेशी मुद्रा में सेवा देता है, तो कोई GST नहीं लगता। (2/2018-CT(R), प्रविष्टि 39A, से 25 जनवरी 2018)
- शून्य — जिन बीमा योजनाओं की पूरी बीमा किस्त सरकार चुकाती है, उन पर कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 40, से 1 जुलाई 2017)
27 जुलाई 2018 – 31 दिसंबर 2018
- 18% — ऊपर की मदों में शामिल न होने वाली अन्य वित्तीय और संबंधित सेवाओं पर 18% GST है। (31/2017-CT(R), प्रविष्टि 15(vi), से 13 अक्टूबर 2017)
- शून्य — राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत जीवन बीमा कंपनी द्वारा दी जाने वाली वार्षिकी पर कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 28, से 1 जुलाई 2017)
- शून्य — थल सेना, नौसेना और वायु सेना समूह बीमा निधियों द्वारा अपने सदस्यों को दिए जाने वाले जीवन बीमा पर कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 29, से 1 जुलाई 2017)
- शून्य — जब नौसेना समूह बीमा निधि सरकारी समूह योजनाओं के तहत तटरक्षक बल के कर्मियों को जीवन बीमा देती है, तो कोई GST नहीं लगता। (2/2018-CT(R), प्रविष्टि 29A, से 25 जनवरी 2018)
- शून्य — ESI अधिनियम के दायरे में आने वाले लोगों को ESIC की सेवाओं पर कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 30, से 1 जुलाई 2017)
- शून्य — IRDAI द्वारा बीमा कंपनियों को दी जाने वाली सेवाओं पर कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 32, से 1 जुलाई 2017)
- शून्य — सूचीबद्ध योजनाओं के तहत साधारण बीमा पर कोई GST नहीं लगता। उदाहरण हैं: झोपड़ी, पशु, फ़सल (PMFBY, मौसम-आधारित), जनता या ग्रामीण दुर्घटना, और जन आरोग्य बीमा (पूरी सूची के लिए अधिसूचना देखें)। (21/2017-CT(R), प्रविष्टि 35, से 22 अगस्त 2017)
- शून्य — जब जनश्री, आम आदमी, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति, प्रधानमंत्री वय वंदना जैसी योजनाओं या ₹2 लाख तक की बीमा राशि वाले स्वीकृत सूक्ष्म बीमा के तहत जीवन बीमा दिया जाए, तो कोई GST नहीं लगता। (2/2018-CT(R), प्रविष्टि 36, से 25 जनवरी 2018)
- शून्य — अधिसूचना की क्रम संख्या 35, 36 या 40 में दी गई बीमा योजनाओं के पुनर्बीमा पर कोई GST नहीं। (14/2018-CT(R), प्रविष्टि 36A, से 27 जुलाई 2018)
- शून्य — किसी बैंक की ग्रामीण शाखा के खातों या ग्रामीण क्षेत्रों में किसी बीमा कंपनी के लिए काम करने वाले बैंकिंग प्रतिनिधि या सुविधा-प्रदाता, और उनके मध्यस्थ, इस सेवा पर कोई GST नहीं चुकाते। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 39, से 1 जुलाई 2017)
- शून्य — जब IFSC विशेष आर्थिक क्षेत्र में कार्यरत कोई वित्तीय सेवा मध्यस्थ भारत के बाहर के ग्राहकों को विदेशी मुद्रा में सेवा देता है, तो कोई GST नहीं लगता। (2/2018-CT(R), प्रविष्टि 39A, से 25 जनवरी 2018)
- शून्य — जिन बीमा योजनाओं की पूरी बीमा किस्त सरकार चुकाती है, उन पर कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 40, से 1 जुलाई 2017)
1 जनवरी 2019 – 30 सितंबर 2019
- 18% — ऊपर की मदों में शामिल न होने वाली अन्य वित्तीय और संबंधित सेवाओं पर 18% GST है। (27/2018-CT(R), प्रविष्टि 15(vii), से 1 जनवरी 2019)
- 12% — माल वाहनों के तृतीय पक्ष बीमा पर 12% GST है। (27/2018-CT(R), प्रविष्टि 15(vi), से 1 जनवरी 2019)
- शून्य — राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत जीवन बीमा कंपनी द्वारा दी जाने वाली वार्षिकी पर कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 28, से 1 जुलाई 2017)
- शून्य — थल सेना, नौसेना और वायु सेना समूह बीमा निधियों द्वारा अपने सदस्यों को दिए जाने वाले जीवन बीमा पर कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 29, से 1 जुलाई 2017)
- शून्य — जब नौसेना समूह बीमा निधि सरकारी समूह योजनाओं के तहत तटरक्षक बल के कर्मियों को जीवन बीमा देती है, तो कोई GST नहीं लगता। (2/2018-CT(R), प्रविष्टि 29A, से 25 जनवरी 2018)
- शून्य — ESI अधिनियम के दायरे में आने वाले लोगों को ESIC की सेवाओं पर कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 30, से 1 जुलाई 2017)
- शून्य — IRDAI द्वारा बीमा कंपनियों को दी जाने वाली सेवाओं पर कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 32, से 1 जुलाई 2017)
- शून्य — सूचीबद्ध योजनाओं के तहत साधारण बीमा पर कोई GST नहीं लगता। उदाहरण हैं: झोपड़ी, पशु, फ़सल (PMFBY, मौसम-आधारित), जनता या ग्रामीण दुर्घटना, और जन आरोग्य बीमा (पूरी सूची के लिए अधिसूचना देखें)। (21/2017-CT(R), प्रविष्टि 35, से 22 अगस्त 2017)
- शून्य — जब जनश्री, आम आदमी, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति, प्रधानमंत्री वय वंदना जैसी योजनाओं या ₹2 लाख तक की बीमा राशि वाले स्वीकृत सूक्ष्म बीमा के तहत जीवन बीमा दिया जाए, तो कोई GST नहीं लगता। (2/2018-CT(R), प्रविष्टि 36, से 25 जनवरी 2018)
- शून्य — अधिसूचना की क्रम संख्या 35, 36 या 40 में दी गई बीमा योजनाओं के पुनर्बीमा पर कोई GST नहीं। (14/2018-CT(R), प्रविष्टि 36A, से 27 जुलाई 2018)
- शून्य — किसी बैंक की ग्रामीण शाखा के खातों या ग्रामीण क्षेत्रों में किसी बीमा कंपनी के लिए काम करने वाले बैंकिंग प्रतिनिधि या सुविधा-प्रदाता, और उनके मध्यस्थ, इस सेवा पर कोई GST नहीं चुकाते। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 39, से 1 जुलाई 2017)
- शून्य — जब IFSC विशेष आर्थिक क्षेत्र में कार्यरत कोई वित्तीय सेवा मध्यस्थ भारत के बाहर के ग्राहकों को विदेशी मुद्रा में सेवा देता है, तो कोई GST नहीं लगता। (2/2018-CT(R), प्रविष्टि 39A, से 25 जनवरी 2018)
- शून्य — जिन बीमा योजनाओं की पूरी बीमा किस्त सरकार चुकाती है, उन पर कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 40, से 1 जुलाई 2017)
1 अक्टूबर 2019 – 17 जुलाई 2022
- 18% — ऊपर की मदों में शामिल न होने वाली अन्य वित्तीय और संबंधित सेवाओं पर 18% GST है। (20/2019-CT(R), प्रविष्टि 15(vii), से 1 अक्टूबर 2019)
- 12% — माल वाहनों के तृतीय पक्ष बीमा पर 12% GST है। (27/2018-CT(R), प्रविष्टि 15(vi), से 1 जनवरी 2019)
- शून्य — राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत जीवन बीमा कंपनी द्वारा दी जाने वाली वार्षिकी पर कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 28, से 1 जुलाई 2017)
- शून्य — थल सेना, नौसेना और वायु सेना समूह बीमा निधियों द्वारा अपने सदस्यों को दिए जाने वाले जीवन बीमा पर कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 29, से 1 जुलाई 2017)
- शून्य — जब नौसेना समूह बीमा निधि सरकारी समूह योजनाओं के तहत तटरक्षक बल के कर्मियों को जीवन बीमा देती है, तो कोई GST नहीं लगता। (2/2018-CT(R), प्रविष्टि 29A, से 25 जनवरी 2018)
- शून्य — जब केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की समूह बीमा निधियाँ अपने सदस्यों को जीवन बीमा देती हैं, तो कोई GST नहीं लगता। (21/2019-CT(R), प्रविष्टि 29B, से 1 अक्टूबर 2019)
- शून्य — ESI अधिनियम के दायरे में आने वाले लोगों को ESIC की सेवाओं पर कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 30, से 1 जुलाई 2017)
- शून्य — IRDAI द्वारा बीमा कंपनियों को दी जाने वाली सेवाओं पर कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 32, से 1 जुलाई 2017)
- शून्य — सूचीबद्ध योजनाओं के तहत साधारण बीमा पर कोई GST नहीं लगता। उदाहरण हैं: झोपड़ी, पशु, फ़सल (PMFBY, मौसम-आधारित), जनता या ग्रामीण दुर्घटना, और जन आरोग्य बीमा (पूरी सूची के लिए अधिसूचना देखें)। (21/2019-CT(R), प्रविष्टि 35, से 1 अक्टूबर 2019)
- शून्य — जब जनश्री, आम आदमी, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति, प्रधानमंत्री वय वंदना जैसी योजनाओं या ₹2 लाख तक की बीमा राशि वाले स्वीकृत सूक्ष्म बीमा के तहत जीवन बीमा दिया जाए, तो कोई GST नहीं लगता। (2/2018-CT(R), प्रविष्टि 36, से 25 जनवरी 2018)
- शून्य — अधिसूचना की क्रम संख्या 35, 36 या 40 में दी गई बीमा योजनाओं के पुनर्बीमा पर कोई GST नहीं। (14/2018-CT(R), प्रविष्टि 36A, से 27 जुलाई 2018)
- शून्य — किसी बैंक की ग्रामीण शाखा के खातों या ग्रामीण क्षेत्रों में किसी बीमा कंपनी के लिए काम करने वाले बैंकिंग प्रतिनिधि या सुविधा-प्रदाता, और उनके मध्यस्थ, इस सेवा पर कोई GST नहीं चुकाते। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 39, से 1 जुलाई 2017)
- शून्य — जब IFSC विशेष आर्थिक क्षेत्र में कार्यरत कोई वित्तीय सेवा मध्यस्थ भारत के बाहर के ग्राहकों को विदेशी मुद्रा में सेवा देता है, तो कोई GST नहीं लगता। (2/2018-CT(R), प्रविष्टि 39A, से 25 जनवरी 2018)
- शून्य — जिन बीमा योजनाओं की पूरी बीमा किस्त सरकार चुकाती है, उन पर कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 40, से 1 जुलाई 2017)
18 जुलाई 2022 – 15 जनवरी 2025
- 18% — ऊपर की मदों में शामिल न होने वाली अन्य वित्तीय और संबंधित सेवाओं पर 18% GST है। (3/2022-CT(R), प्रविष्टि 15(vii), से 18 जुलाई 2022)
- 12% — माल वाहनों के तृतीय पक्ष बीमा पर 12% GST है। (27/2018-CT(R), प्रविष्टि 15(vi), से 1 जनवरी 2019)
- शून्य — राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत जीवन बीमा कंपनी द्वारा दी जाने वाली वार्षिकी पर कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 28, से 1 जुलाई 2017)
- शून्य — थल सेना, नौसेना और वायु सेना समूह बीमा निधियों द्वारा अपने सदस्यों को दिए जाने वाले जीवन बीमा पर कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 29, से 1 जुलाई 2017)
- शून्य — जब नौसेना समूह बीमा निधि सरकारी समूह योजनाओं के तहत तटरक्षक बल के कर्मियों को जीवन बीमा देती है, तो कोई GST नहीं लगता। (2/2018-CT(R), प्रविष्टि 29A, से 25 जनवरी 2018)
- शून्य — जब केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की समूह बीमा निधियाँ अपने सदस्यों को जीवन बीमा देती हैं, तो कोई GST नहीं लगता। (21/2019-CT(R), प्रविष्टि 29B, से 1 अक्टूबर 2019)
- शून्य — ESI अधिनियम के दायरे में आने वाले लोगों को ESIC की सेवाओं पर कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 30, से 1 जुलाई 2017)
- शून्य — सूचीबद्ध योजनाओं के तहत साधारण बीमा पर कोई GST नहीं लगता। उदाहरण हैं: झोपड़ी, पशु, फ़सल (PMFBY, मौसम-आधारित), जनता या ग्रामीण दुर्घटना, और जन आरोग्य बीमा (पूरी सूची के लिए अधिसूचना देखें)। (21/2019-CT(R), प्रविष्टि 35, से 1 अक्टूबर 2019)
- शून्य — जब जनश्री, आम आदमी, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति, प्रधानमंत्री वय वंदना जैसी योजनाओं या ₹2 लाख तक की बीमा राशि वाले स्वीकृत सूक्ष्म बीमा के तहत जीवन बीमा दिया जाए, तो कोई GST नहीं लगता। (2/2018-CT(R), प्रविष्टि 36, से 25 जनवरी 2018)
- शून्य — अधिसूचना की क्रम संख्या 35, 36 या 40 में दी गई बीमा योजनाओं के पुनर्बीमा पर कोई GST नहीं। (14/2018-CT(R), प्रविष्टि 36A, से 27 जुलाई 2018)
- शून्य — किसी बैंक की ग्रामीण शाखा के खातों या ग्रामीण क्षेत्रों में किसी बीमा कंपनी के लिए काम करने वाले बैंकिंग प्रतिनिधि या सुविधा-प्रदाता, और उनके मध्यस्थ, इस सेवा पर कोई GST नहीं चुकाते। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 39, से 1 जुलाई 2017)
- शून्य — जब IFSC विशेष आर्थिक क्षेत्र में कार्यरत कोई वित्तीय सेवा मध्यस्थ भारत के बाहर के ग्राहकों को विदेशी मुद्रा में सेवा देता है, तो कोई GST नहीं लगता। (2/2018-CT(R), प्रविष्टि 39A, से 25 जनवरी 2018)
- शून्य — जिन बीमा योजनाओं की पूरी बीमा किस्त सरकार चुकाती है, उन पर कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 40, से 1 जुलाई 2017)
16 जनवरी 2025 – 21 सितंबर 2025
- 18% — ऊपर की मदों में शामिल न होने वाली अन्य वित्तीय और संबंधित सेवाओं पर 18% GST है। (3/2022-CT(R), प्रविष्टि 15(vii), से 18 जुलाई 2022)
- 12% — माल वाहनों के तृतीय पक्ष बीमा पर 12% GST है। (27/2018-CT(R), प्रविष्टि 15(vi), से 1 जनवरी 2019)
- शून्य — राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत जीवन बीमा कंपनी द्वारा दी जाने वाली वार्षिकी पर कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 28, से 1 जुलाई 2017)
- शून्य — थल सेना, नौसेना और वायु सेना समूह बीमा निधियों द्वारा अपने सदस्यों को दिए जाने वाले जीवन बीमा पर कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 29, से 1 जुलाई 2017)
- शून्य — जब नौसेना समूह बीमा निधि सरकारी समूह योजनाओं के तहत तटरक्षक बल के कर्मियों को जीवन बीमा देती है, तो कोई GST नहीं लगता। (2/2018-CT(R), प्रविष्टि 29A, से 25 जनवरी 2018)
- शून्य — जब केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की समूह बीमा निधियाँ अपने सदस्यों को जीवन बीमा देती हैं, तो कोई GST नहीं लगता। (21/2019-CT(R), प्रविष्टि 29B, से 1 अक्टूबर 2019)
- शून्य — ESI अधिनियम के दायरे में आने वाले लोगों को ESIC की सेवाओं पर कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 30, से 1 जुलाई 2017)
- शून्य — सूचीबद्ध योजनाओं के तहत साधारण बीमा पर कोई GST नहीं लगता। उदाहरण हैं: झोपड़ी, पशु, फ़सल (PMFBY, मौसम-आधारित), जनता या ग्रामीण दुर्घटना, और जन आरोग्य बीमा (पूरी सूची के लिए अधिसूचना देखें)। (21/2019-CT(R), प्रविष्टि 35, से 1 अक्टूबर 2019)
- शून्य — जब जनश्री, आम आदमी, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति, प्रधानमंत्री वय वंदना जैसी योजनाओं या ₹2 लाख तक की बीमा राशि वाले स्वीकृत सूक्ष्म बीमा के तहत जीवन बीमा दिया जाए, तो कोई GST नहीं लगता। (2/2018-CT(R), प्रविष्टि 36, से 25 जनवरी 2018)
- शून्य — अधिसूचना की क्रम संख्या 35, 36 या 40 में दी गई बीमा योजनाओं के पुनर्बीमा पर कोई GST नहीं। (14/2018-CT(R), प्रविष्टि 36A, से 27 जुलाई 2018)
- शून्य — मोटर वाहन दुर्घटना कोष द्वारा दिए जाने वाले बीमे पर GST नहीं, जिसका खर्च बीमा कंपनियों की तृतीय-पक्ष बीमा किस्त के अंशदान से चलता है। (6/2025-CT(R), प्रविष्टि 36B, से 16 जनवरी 2025)
- शून्य — किसी बैंक की ग्रामीण शाखा के खातों या ग्रामीण क्षेत्रों में किसी बीमा कंपनी के लिए काम करने वाले बैंकिंग प्रतिनिधि या सुविधा-प्रदाता, और उनके मध्यस्थ, इस सेवा पर कोई GST नहीं चुकाते। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 39, से 1 जुलाई 2017)
- शून्य — जब IFSC विशेष आर्थिक क्षेत्र में कार्यरत कोई वित्तीय सेवा मध्यस्थ भारत के बाहर के ग्राहकों को विदेशी मुद्रा में सेवा देता है, तो कोई GST नहीं लगता। (2/2018-CT(R), प्रविष्टि 39A, से 25 जनवरी 2018)
- शून्य — जिन बीमा योजनाओं की पूरी बीमा किस्त सरकार चुकाती है, उन पर कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 40, से 1 जुलाई 2017)
22 सितंबर 2025 – लागू
- 18% — ऊपर की मदों में शामिल न होने वाली अन्य वित्तीय और संबंधित सेवाओं पर 18% GST है। (3/2022-CT(R), प्रविष्टि 15(vii), से 18 जुलाई 2022)
- 5% — माल वाहनों के तृतीय पक्ष बीमा पर 5% GST है। (15/2025-CT(R), प्रविष्टि 15(vi), से 22 सितंबर 2025)
- शून्य — राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत जीवन बीमा कंपनी द्वारा दी जाने वाली वार्षिकी पर कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 28, से 1 जुलाई 2017)
- शून्य — थल सेना, नौसेना और वायु सेना समूह बीमा निधियों द्वारा अपने सदस्यों को दिए जाने वाले जीवन बीमा पर कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 29, से 1 जुलाई 2017)
- शून्य — जब नौसेना समूह बीमा निधि सरकारी समूह योजनाओं के तहत तटरक्षक बल के कर्मियों को जीवन बीमा देती है, तो कोई GST नहीं लगता। (2/2018-CT(R), प्रविष्टि 29A, से 25 जनवरी 2018)
- शून्य — जब केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की समूह बीमा निधियाँ अपने सदस्यों को जीवन बीमा देती हैं, तो कोई GST नहीं लगता। (21/2019-CT(R), प्रविष्टि 29B, से 1 अक्टूबर 2019)
- शून्य — ESI अधिनियम के दायरे में आने वाले लोगों को ESIC की सेवाओं पर कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 30, से 1 जुलाई 2017)
- शून्य — सूचीबद्ध योजनाओं के तहत साधारण बीमा पर कोई GST नहीं लगता। उदाहरण हैं: झोपड़ी, पशु, फ़सल (PMFBY, मौसम-आधारित), जनता या ग्रामीण दुर्घटना, और जन आरोग्य बीमा (पूरी सूची के लिए अधिसूचना देखें)। (21/2019-CT(R), प्रविष्टि 35, से 1 अक्टूबर 2019)
- शून्य — जब जनश्री, आम आदमी, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति, प्रधानमंत्री वय वंदना जैसी योजनाओं या ₹2 लाख तक की बीमा राशि वाले स्वीकृत सूक्ष्म बीमा के तहत जीवन बीमा दिया जाए, तो कोई GST नहीं लगता। (2/2018-CT(R), प्रविष्टि 36, से 25 जनवरी 2018)
- शून्य — अधिसूचना की क्रम संख्या 35, 36 या 40 में दी गई बीमा योजनाओं के पुनर्बीमा पर कोई GST नहीं। (14/2018-CT(R), प्रविष्टि 36A, से 27 जुलाई 2018)
- शून्य — मोटर वाहन दुर्घटना कोष द्वारा दिए जाने वाले बीमे पर GST नहीं, जिसका खर्च बीमा कंपनियों की तृतीय-पक्ष बीमा किस्त के अंशदान से चलता है। (6/2025-CT(R), प्रविष्टि 36B, से 16 जनवरी 2025)
- शून्य — जब कोई बीमा कंपनी किसी व्यक्ति या परिवार को जीवन बीमा बेचती है (समूह बीमा नहीं), तो कोई GST नहीं लगता। (16/2025-CT(R), प्रविष्टि 36C, से 22 सितंबर 2025)
- शून्य — जब कोई बीमा कंपनी किसी व्यक्ति या परिवार को स्वास्थ्य बीमा बेचती है (समूह बीमा नहीं), तो कोई GST नहीं लगता। (16/2025-CT(R), प्रविष्टि 36D, से 22 सितंबर 2025)
- शून्य — अधिसूचना की क्रम संख्या 36C या 36D में दी गई बीमा सेवाओं के पुनर्बीमा पर कोई GST नहीं। (16/2025-CT(R), प्रविष्टि 36E, से 22 सितंबर 2025)
- शून्य — किसी बैंक की ग्रामीण शाखा के खातों या ग्रामीण क्षेत्रों में किसी बीमा कंपनी के लिए काम करने वाले बैंकिंग प्रतिनिधि या सुविधा-प्रदाता, और उनके मध्यस्थ, इस सेवा पर कोई GST नहीं चुकाते। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 39, से 1 जुलाई 2017)
- शून्य — जब IFSC विशेष आर्थिक क्षेत्र में कार्यरत कोई वित्तीय सेवा मध्यस्थ भारत के बाहर के ग्राहकों को विदेशी मुद्रा में सेवा देता है, तो कोई GST नहीं लगता। (2/2018-CT(R), प्रविष्टि 39A, से 25 जनवरी 2018)
- शून्य — जिन बीमा योजनाओं की पूरी बीमा किस्त सरकार चुकाती है, उन पर कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 40, से 1 जुलाई 2017)
99713 के अंतर्गत SAC कोड
997131Pension services997132Life insurance services (excluding reinsurance services)997133Accident and health insurance services997134Motor vehicle insurance services997135Marine, aviation, and other transport insurance services997136Freight insurance services and travel insurance services997137Other property insurance services997138Freight insurance services and travel insurance services997139Other non-life insurance services (excluding reinsurance services)
दरों का पूरा इतिहास
| से | तक | GST | किस पर लागू | अधिसूचना |
|---|---|---|---|---|
| 1 जुलाई 2017 | 12 अक्टूबर 2017 | 18% | ऊपर की मदों में शामिल न होने वाली अन्य वित्तीय और संबंधित सेवाओं पर 18% GST है। | 11/2017-CT(R), प्रविष्टि 15(v) |
| 1 जुलाई 2017 | लागू | शून्य | राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत जीवन बीमा कंपनी द्वारा दी जाने वाली वार्षिकी पर कोई GST नहीं है। | 12/2017-CT(R), प्रविष्टि 28 |
| 1 जुलाई 2017 | लागू | शून्य | थल सेना, नौसेना और वायु सेना समूह बीमा निधियों द्वारा अपने सदस्यों को दिए जाने वाले जीवन बीमा पर कोई GST नहीं है। | 12/2017-CT(R), प्रविष्टि 29 |
| 1 जुलाई 2017 | लागू | शून्य | ESI अधिनियम के दायरे में आने वाले लोगों को ESIC की सेवाओं पर कोई GST नहीं है। | 12/2017-CT(R), प्रविष्टि 30 |
| 1 जुलाई 2017 | 17 जुलाई 2022 | शून्य | IRDAI द्वारा बीमा कंपनियों को दी जाने वाली सेवाओं पर कोई GST नहीं है। | 12/2017-CT(R), प्रविष्टि 32 |
| 1 जुलाई 2017 | 21 अगस्त 2017 | शून्य | सूचीबद्ध सरकारी योजनाओं के तहत सामान्य बीमा पर कोई GST नहीं है — जैसे झोपड़ी, पशु, फ़सल और पंपसेट बीमा, जनता दुर्घटना बीमा, जन आरोग्य, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा। | 12/2017-CT(R), प्रविष्टि 35 |
| 1 जुलाई 2017 | 24 जनवरी 2018 | शून्य | सूचीबद्ध योजनाओं के तहत जीवन बीमा पर कोई GST नहीं है — जनश्री, आम आदमी, ₹50,000 तक के बीमा आवरण वाला सूक्ष्म बीमा, वरिष्ठ पेंशन, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति, प्रधानमंत्री जन धन और प्रधानमंत्री वय वंदना। | 12/2017-CT(R), प्रविष्टि 36 |
| 1 जुलाई 2017 | लागू | शून्य | किसी बैंक की ग्रामीण शाखा के खातों या ग्रामीण क्षेत्रों में किसी बीमा कंपनी के लिए काम करने वाले बैंकिंग प्रतिनिधि या सुविधा-प्रदाता, और उनके मध्यस्थ, इस सेवा पर कोई GST नहीं चुकाते। | 12/2017-CT(R), प्रविष्टि 39 |
| 1 जुलाई 2017 | लागू | शून्य | जिन बीमा योजनाओं की पूरी बीमा किस्त सरकार चुकाती है, उन पर कोई GST नहीं है। | 12/2017-CT(R), प्रविष्टि 40 |
| 22 अगस्त 2017 | 30 सितंबर 2019 | शून्य | सूचीबद्ध योजनाओं के तहत साधारण बीमा पर कोई GST नहीं लगता। उदाहरण हैं: झोपड़ी, पशु, फ़सल (PMFBY, मौसम-आधारित), जनता या ग्रामीण दुर्घटना, और जन आरोग्य बीमा (पूरी सूची के लिए अधिसूचना देखें)। | 21/2017-CT(R), प्रविष्टि 35 |
| 13 अक्टूबर 2017 | 31 दिसंबर 2018 | 18% | ऊपर की मदों में शामिल न होने वाली अन्य वित्तीय और संबंधित सेवाओं पर 18% GST है। | 31/2017-CT(R), प्रविष्टि 15(vi) |
| 25 जनवरी 2018 | लागू | शून्य | जब नौसेना समूह बीमा निधि सरकारी समूह योजनाओं के तहत तटरक्षक बल के कर्मियों को जीवन बीमा देती है, तो कोई GST नहीं लगता। | 2/2018-CT(R), प्रविष्टि 29A |
| 25 जनवरी 2018 | लागू | शून्य | जब जनश्री, आम आदमी, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति, प्रधानमंत्री वय वंदना जैसी योजनाओं या ₹2 लाख तक की बीमा राशि वाले स्वीकृत सूक्ष्म बीमा के तहत जीवन बीमा दिया जाए, तो कोई GST नहीं लगता। | 2/2018-CT(R), प्रविष्टि 36 |
| 25 जनवरी 2018 | 26 जुलाई 2018 | शून्य | अधिसूचना की क्रम संख्या 35 या 36 में दी गई बीमा योजनाओं के पुनर्बीमा पर कोई GST नहीं। | 2/2018-CT(R), प्रविष्टि 36A |
| 25 जनवरी 2018 | लागू | शून्य | जब IFSC विशेष आर्थिक क्षेत्र में कार्यरत कोई वित्तीय सेवा मध्यस्थ भारत के बाहर के ग्राहकों को विदेशी मुद्रा में सेवा देता है, तो कोई GST नहीं लगता। | 2/2018-CT(R), प्रविष्टि 39A |
| 27 जुलाई 2018 | लागू | शून्य | अधिसूचना की क्रम संख्या 35, 36 या 40 में दी गई बीमा योजनाओं के पुनर्बीमा पर कोई GST नहीं। | 14/2018-CT(R), प्रविष्टि 36A |
| 1 जनवरी 2019 | 21 सितंबर 2025 | 12% | माल वाहनों के तृतीय पक्ष बीमा पर 12% GST है। | 27/2018-CT(R), प्रविष्टि 15(vi) |
| 1 जनवरी 2019 | 30 सितंबर 2019 | 18% | ऊपर की मदों में शामिल न होने वाली अन्य वित्तीय और संबंधित सेवाओं पर 18% GST है। | 27/2018-CT(R), प्रविष्टि 15(vii) |
| 1 अक्टूबर 2019 | 17 जुलाई 2022 | 18% | ऊपर की मदों में शामिल न होने वाली अन्य वित्तीय और संबंधित सेवाओं पर 18% GST है। | 20/2019-CT(R), प्रविष्टि 15(vii) |
| 1 अक्टूबर 2019 | लागू | शून्य | जब केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की समूह बीमा निधियाँ अपने सदस्यों को जीवन बीमा देती हैं, तो कोई GST नहीं लगता। | 21/2019-CT(R), प्रविष्टि 29B |
| 1 अक्टूबर 2019 | लागू | शून्य | सूचीबद्ध योजनाओं के तहत साधारण बीमा पर कोई GST नहीं लगता। उदाहरण हैं: झोपड़ी, पशु, फ़सल (PMFBY, मौसम-आधारित), जनता या ग्रामीण दुर्घटना, और जन आरोग्य बीमा (पूरी सूची के लिए अधिसूचना देखें)। | 21/2019-CT(R), प्रविष्टि 35 |
| 18 जुलाई 2022 | लागू | 18% | ऊपर की मदों में शामिल न होने वाली अन्य वित्तीय और संबंधित सेवाओं पर 18% GST है। | 3/2022-CT(R), प्रविष्टि 15(vii) |
| 16 जनवरी 2025 | लागू | शून्य | मोटर वाहन दुर्घटना कोष द्वारा दिए जाने वाले बीमे पर GST नहीं, जिसका खर्च बीमा कंपनियों की तृतीय-पक्ष बीमा किस्त के अंशदान से चलता है। | 6/2025-CT(R), प्रविष्टि 36B |
| 22 सितंबर 2025 | लागू | 5% | माल वाहनों के तृतीय पक्ष बीमा पर 5% GST है। | 15/2025-CT(R), प्रविष्टि 15(vi) |
| 22 सितंबर 2025 | लागू | शून्य | जब कोई बीमा कंपनी किसी व्यक्ति या परिवार को जीवन बीमा बेचती है (समूह बीमा नहीं), तो कोई GST नहीं लगता। | 16/2025-CT(R), प्रविष्टि 36C |
| 22 सितंबर 2025 | लागू | शून्य | जब कोई बीमा कंपनी किसी व्यक्ति या परिवार को स्वास्थ्य बीमा बेचती है (समूह बीमा नहीं), तो कोई GST नहीं लगता। | 16/2025-CT(R), प्रविष्टि 36D |
| 22 सितंबर 2025 | लागू | शून्य | अधिसूचना की क्रम संख्या 36C या 36D में दी गई बीमा सेवाओं के पुनर्बीमा पर कोई GST नहीं। | 16/2025-CT(R), प्रविष्टि 36E |
रिवर्स चार्ज का इतिहास
| से | तक | किस पर लागू | अधिसूचना |
|---|---|---|---|
| 1 जुलाई 2017 | लागू | यदि कोई बीमा अभिकर्ता (एजेंट) किसी बीमा कंपनी को सेवाएँ देता है, तो GST अभिकर्ता नहीं, बल्कि बीमा कंपनी चुकाती है। | 13/2017-CT(R), प्रविष्टि 7 |
कोड या तारीख़ जाँचें
- इस सेवा के कोड और हर कोड की आज की दर: SAC कोड पेज।
- कोई और वस्तु या सेवा: GST दर खोज; रकम पर कर: GST कैलकुलेटर।
- अधिसूचना ख़ुद कैसे पढ़ें: GST दर की पुष्टि। किसी भी पुराने बीजक की तारीख़ की दर मुफ़्त BooksOn HSN ऐप में।
दूसरी सेवाओं पर GST
- सभी सेवाएँ
- माल ढुलाई (ट्रांसपोर्ट, GTA, भाड़ा)
- कैब, टैक्सी और यात्री परिवहन
- किराया (मकान, दुकान, ऑफ़िस, ज़मीन)
- वाहन किराया (ड्राइवर के साथ)
- सुरक्षा सेवाएँ (सिक्योरिटी गार्ड)
- मैनपावर सप्लाई और लेबर चार्ज
- कानूनी फ़ीस (वकील की फ़ीस)
- परामर्श और प्रोफ़ेशनल फ़ीस
- कूरियर चार्ज
- होटल के कमरे का किराया
- रेस्टोरेंट बिल, खाना और कैटरिंग
- निर्माण और वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट
- मरम्मत और रखरखाव चार्ज
- जॉब वर्क चार्ज
- बैंक चार्ज और लोन प्रोसेसिंग फ़ीस
- विज्ञापन चार्ज
- इवेंट मैनेजमेंट, पंडाल और शामियाना
- कमीशन और दलाली
BooksOn HSN आँकड़ा संग्रह (संस्करण 7) से, 1 जुलाई 2017 से CBIC अधिसूचनाओं से तैयार, 26 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया। केवल संदर्भ के लिए: बीजक बनाने से पहले अधिसूचना में प्रविष्टि और शर्तें देखें।

