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निर्माण और वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट पर GST

आज की GST दर, कौन चुकाता है, छूट, और 1 जुलाई 2017 से हर बदलाव — हर एक CBIC अधिसूचना के साथ।

SAC 9954जाँचा 26 अक्टूबर 20261 जुलाई 2017 से

निर्माण और वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट पर GST, 26 अक्टूबर 2026: 1.5% / 5% / 7.5% / 12% / 18%। GST सेवा देने वाला चुकाता है (फ़ॉरवर्ड चार्ज); आज कोई रिवर्स-चार्ज प्रविष्टि लागू नहीं। सही दर उस प्रविष्टि पर निर्भर है जो सेवा पर लागू हो — नीचे हर प्रविष्टि उसकी अधिसूचना के साथ है।

राज्य के भीतर GST बराबर बँटता है: जैसे 18% = 9% CGST + 9% SGST; दूसरे राज्य में IGST लगता है।

आज की GST दर

26 अक्टूबर 2026 को लागू प्रविष्टियाँ:

  • 18% — यदि कोई निर्माता किसी गैर-आवासीय अचल संपत्ति परियोजना में दुकानें या कार्यालय बेचता है, तो GST 18% है। यही दर उस चल रही परियोजना के फ़्लैटों पर भी लागू है, जिसमें निर्माता ने 20 मई 2019 तक पुरानी दरें चुनी थीं (शर्तें लागू)। (10/2019-CT(R), प्रविष्टि 3(if), से 10 मई 2019)
  • 18% — यदि सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण के लिए कार्य संविदा मुख्य रूप से मिट्टी का काम हो (उसके मूल्य का 75% से अधिक), तो GST 18% है। (15/2025-CT(R), प्रविष्टि 3(vii), से 22 सितंबर 2025)
  • 18% — तट से 12 समुद्री मील से आगे समुद्र में तेल और गैस की खोज और उत्पादन के लिए कार्य संविदाओं पर GST 18% है। (15/2025-CT(R), प्रविष्टि 3(viii), से 22 सितंबर 2025)
  • 18% — यदि कोई उप-ठेकेदार ऐसे मुख्य ठेकेदार के लिए कार्य संविदा करता है जो सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण के लिए मुख्य रूप से मिट्टी का काम कर रहा है, तो GST 18% है। (15/2025-CT(R), प्रविष्टि 3(x), से 22 सितंबर 2025)
  • 18% — जब निर्माण सेवाएँ किसी कम दर वाली प्रविष्टि में शामिल न हों, तो GST 18% है। (3/2022-CT(R), प्रविष्टि 3(xii), से 18 जुलाई 2022)
  • 18% — जैव गैस संयंत्र, सौर उपकरण या सौर बिजली प्रणालियाँ, पवनचक्कियाँ, कचरे से ऊर्जा या ज्वार/लहर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए निर्माण, स्थापना या तकनीकी सेवाओं पर GST 18% है। (15/2025-CT(R), प्रविष्टि 38, से 22 सितंबर 2025)
  • 12% — सरकारी योजना की चालू आवास परियोजना में फ़्लैट, जहाँ भवन निर्माता ने 20 मई 2019 तक यह दर चुनी थी (शर्तें लागू)। (6/2023-CT(R), प्रविष्टि 3(ie), से 27 जुलाई 2023)
  • 7.5% — जब कोई भवन निर्माता 1 अप्रैल 2019 से शुरू हुई आवासीय परियोजना में किफ़ायती मकानों के अलावा अन्य मकान बेचता है, तो GST 7.5% है और इनपुट कर क्रेडिट नहीं मिलता (शर्तें लागू)। (2/2021-CT(R), प्रविष्टि 3(ia), से 2 जून 2021)
  • 7.5% — जब कोई भवन निर्माता 1 अप्रैल 2019 से शुरू हुई आवासीय परियोजना में दुकानें, कार्यालय या गोदाम बेचता है, तो GST 7.5% है और इनपुट कर क्रेडिट नहीं मिलता (शर्तें लागू)। (2/2021-CT(R), प्रविष्टि 3(ib), से 2 जून 2021)
  • 7.5% — यह 1 अप्रैल 2019 से शुरू हुई ऐसी परियोजना पर लागू है जो मुख्य रूप से आवासीय नहीं है। जब कोई भवन निर्माता वहाँ किफ़ायती मकानों के अलावा अन्य मकान बेचता है, तो GST 7.5% है और इनपुट कर क्रेडिट नहीं मिलता (शर्तें लागू)। (2/2021-CT(R), प्रविष्टि 3(id), से 2 जून 2021)
  • 5% — यदि GST पंजीकरण के लिए बाध्य न होने वाला कोई व्यक्ति किसी ऐप या वेबसाइट के माध्यम से नलसाज़ी, बढ़ईगीरी या घर की देखभाल का अन्य काम उपलब्ध कराता है, तो GST 5% है और इनपुट कर प्रत्यय (ITC) नहीं मिलता। (1/2018-CT(R), प्रविष्टि 3(xi), से 25 जनवरी 2018)
  • 1.5% — जब कोई भवन निर्माता 1 अप्रैल 2019 से शुरू हुई आवासीय परियोजना में किफ़ायती मकान बेचता है, तो GST 1.5% है और इनपुट कर क्रेडिट नहीं मिलता (शर्तें लागू)। (2/2021-CT(R), प्रविष्टि 3(i), से 2 जून 2021)
  • 1.5% — जब कोई भवन निर्माता 1 अप्रैल 2019 से शुरू हुई ऐसी परियोजना में, जो मुख्य रूप से आवासीय नहीं है, किफ़ायती मकान बेचता है, तो GST 1.5% है और इनपुट कर क्रेडिट नहीं मिलता (शर्तें लागू)। (2/2021-CT(R), प्रविष्टि 3(ic), से 2 जून 2021)

GST नहीं (लागू छूट)

  • शून्य — प्रधानमंत्री आवास योजना या सबके लिए आवास (शहरी) के तहत लाभार्थी के अपने घर के निर्माण, मरम्मत या नवीनीकरण के केवल श्रम वाले ठेकों पर कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 10, से 1 जुलाई 2017)
  • शून्य — जब कोई बिजली कंपनी खेती के लिए किसी किसान के नलकूप तक बिजली आपूर्ति पहुँचाने हेतु बिजली की लाइनें बनाती या लगाती है, तो कोई GST नहीं है। (14/2018-CT(R), प्रविष्टि 10A, से 27 जुलाई 2018)
  • शून्य — किसी आवासीय परिसर का हिस्सा न होने वाले एकल मकान के निर्माण के केवल श्रम वाले ठेकों पर कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 11, से 1 जुलाई 2017)

GST कौन चुकाता है (रिवर्स चार्ज)

आज कोई रिवर्स-चार्ज प्रविष्टि इस सेवा पर लागू नहीं, इसलिए सेवा देने वाला बीजक पर GST लगाता है (फ़ॉरवर्ड चार्ज)।

1 जुलाई 2017 से अवधि-दर-अवधि

अधिसूचनाओं के दो बदलावों के बीच की हर अवधि, उस अवधि में इस सेवा पर लागू हर दर-प्रविष्टि के साथ। नीचे की तालिका में हर प्रविष्टि एक बार, उसकी शुरुआत और अंत के साथ है।

1 जुलाई 2017 – 21 अगस्त 2017

  • 18% — यदि आप कोई भवन, परिसर या ढाँचा बनाते हैं (बिक्री के लिए बनाया गया भी शामिल) और पूरा भुगतान पूर्णता प्रमाणपत्र मिलने या पहली बार कब्ज़ा होने के बाद नहीं आता, तो GST 18% है। (11/2017-CT(R), प्रविष्टि 3(i), से 1 जुलाई 2017)
  • 18% — यदि आप कोई कार्य संविदा करते हैं (ऐसा निर्माण, मरम्मत या स्थापना का काम जिसमें सामग्री और श्रम दोनों दिए जाते हैं), तो GST 18% है। (11/2017-CT(R), प्रविष्टि 3(ii), से 1 जुलाई 2017)
  • 18% — ऊपर की मदों में शामिल न होने वाली अन्य निर्माण सेवाओं पर 18% GST है। (11/2017-CT(R), प्रविष्टि 3(iii), से 1 जुलाई 2017)
  • शून्य — प्रधानमंत्री आवास योजना या सबके लिए आवास (शहरी) के तहत लाभार्थी के अपने घर के निर्माण, मरम्मत या नवीनीकरण के केवल श्रम वाले ठेकों पर कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 10, से 1 जुलाई 2017)
  • शून्य — किसी आवासीय परिसर का हिस्सा न होने वाले एकल मकान के निर्माण के केवल श्रम वाले ठेकों पर कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 11, से 1 जुलाई 2017)

22 अगस्त 2017 – 20 सितंबर 2017

  • 18% — यदि आप कोई भवन, परिसर या ढाँचा बनाते हैं (बिक्री के लिए बनाया गया भी शामिल) और पूरा भुगतान पूर्णता प्रमाणपत्र मिलने या पहली बार कब्ज़ा होने के बाद नहीं आता, तो GST 18% है। (11/2017-CT(R), प्रविष्टि 3(i), से 1 जुलाई 2017)
  • 18% — यदि आप कोई कार्य संविदा करते हैं (ऐसा निर्माण, मरम्मत या स्थापना का काम जिसमें सामग्री और श्रम दोनों दिए जाते हैं), तो GST 18% है। (11/2017-CT(R), प्रविष्टि 3(ii), से 1 जुलाई 2017)
  • 18% — ऊपर की मदों में शामिल न होने वाली अन्य निर्माण सेवाओं पर 18% GST है। (20/2017-CT(R), प्रविष्टि 3(vi), से 22 अगस्त 2017)
  • 12% — जब कोई ठेकेदार सरकार या स्थानीय निकाय के लिए ऐतिहासिक स्मारकों, नहरों, बाँधों, सिंचाई, या जल आपूर्ति और मल-जल शोधन संयंत्रों या पाइपलाइनों पर काम करता है, तो GST 12% है। (20/2017-CT(R), प्रविष्टि 3(iii), से 22 अगस्त 2017)
  • 12% — जब कोई ठेकेदार सार्वजनिक सड़कें, पुल या सुरंगें, सरकारी आवास योजना के कार्य, कारखानों के बाहर के अपशिष्ट जल शोधन संयंत्र या श्मशान बनाता है या उनकी मरम्मत करता है, तो GST 12% है (शर्तें लागू)। (20/2017-CT(R), प्रविष्टि 3(iv), से 22 अगस्त 2017)
  • 12% — जब कोई ठेकेदार नई रेल लाइनें (मेट्रो या मोनोरेल नहीं) या एक अकेला मकान बनाता है, तो GST 12% है। स्वीकृत योजनाओं के तहत 60 वर्ग मीटर तक के कम लागत वाले मकानों या कृषि उपज के शीत भंडारगृहों पर भी यही लागू है (शर्तें लागू)। (20/2017-CT(R), प्रविष्टि 3(v), से 22 अगस्त 2017)
  • शून्य — प्रधानमंत्री आवास योजना या सबके लिए आवास (शहरी) के तहत लाभार्थी के अपने घर के निर्माण, मरम्मत या नवीनीकरण के केवल श्रम वाले ठेकों पर कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 10, से 1 जुलाई 2017)
  • शून्य — किसी आवासीय परिसर का हिस्सा न होने वाले एकल मकान के निर्माण के केवल श्रम वाले ठेकों पर कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 11, से 1 जुलाई 2017)

21 सितंबर 2017 – 12 अक्टूबर 2017

  • 18% — यदि आप कोई भवन, परिसर या ढाँचा बनाते हैं (बिक्री के लिए बनाया गया भी शामिल) और पूरा भुगतान पूर्णता प्रमाणपत्र मिलने या पहली बार कब्ज़ा होने के बाद नहीं आता, तो GST 18% है। (11/2017-CT(R), प्रविष्टि 3(i), से 1 जुलाई 2017)
  • 18% — यदि आप कोई कार्य संविदा करते हैं (ऐसा निर्माण, मरम्मत या स्थापना का काम जिसमें सामग्री और श्रम दोनों दिए जाते हैं), तो GST 18% है। (11/2017-CT(R), प्रविष्टि 3(ii), से 1 जुलाई 2017)
  • 18% — ऊपर की मदों में शामिल न होने वाली अन्य निर्माण सेवाओं पर 18% GST है। (24/2017-CT(R), प्रविष्टि 3(vii), से 21 सितंबर 2017)
  • 12% — जब कोई ठेकेदार सरकार या स्थानीय निकाय के लिए ऐतिहासिक स्मारकों, नहरों, बाँधों, सिंचाई, या जल आपूर्ति और मल-जल शोधन संयंत्रों या पाइपलाइनों पर काम करता है, तो GST 12% है। (20/2017-CT(R), प्रविष्टि 3(iii), से 22 अगस्त 2017)
  • 12% — जब कोई ठेकेदार सार्वजनिक सड़कें, पुल या सुरंगें, सरकारी आवास योजना के कार्य, कारखानों के बाहर के अपशिष्ट जल शोधन संयंत्र या श्मशान बनाता है या उनकी मरम्मत करता है, तो GST 12% है (शर्तें लागू)। (20/2017-CT(R), प्रविष्टि 3(iv), से 22 अगस्त 2017)
  • 12% — जब कोई ठेकेदार नई रेल लाइनें (मेट्रो या मोनोरेल नहीं) या एक अकेला मकान बनाता है, तो GST 12% है। स्वीकृत योजनाओं के तहत 60 वर्ग मीटर तक के कम लागत वाले मकानों या कृषि उपज के शीत भंडारगृहों पर भी यही लागू है (शर्तें लागू)। (20/2017-CT(R), प्रविष्टि 3(v), से 22 अगस्त 2017)
  • 12% — जब सरकार या स्थानीय निकाय को गैर-व्यावसायिक, शैक्षिक, चिकित्सा या सांस्कृतिक भवनों, या कर्मचारी आवास के निर्माण या मरम्मत के लिए सेवाएँ दी जाती हैं, तो GST 12% है (शर्तें लागू)। (24/2017-CT(R), प्रविष्टि 3(vi), से 21 सितंबर 2017)
  • शून्य — प्रधानमंत्री आवास योजना या सबके लिए आवास (शहरी) के तहत लाभार्थी के अपने घर के निर्माण, मरम्मत या नवीनीकरण के केवल श्रम वाले ठेकों पर कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 10, से 1 जुलाई 2017)
  • शून्य — किसी आवासीय परिसर का हिस्सा न होने वाले एकल मकान के निर्माण के केवल श्रम वाले ठेकों पर कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 11, से 1 जुलाई 2017)

13 अक्टूबर 2017 – 14 नवंबर 2017

  • 18% — यदि आप कोई भवन, परिसर या ढाँचा बनाते हैं (बिक्री के लिए बनाया गया भी शामिल) और पूरा भुगतान पूर्णता प्रमाणपत्र मिलने या पहली बार कब्ज़ा होने के बाद नहीं आता, तो GST 18% है। (11/2017-CT(R), प्रविष्टि 3(i), से 1 जुलाई 2017)
  • 18% — यदि आप कोई कार्य संविदा करते हैं (ऐसा निर्माण, मरम्मत या स्थापना का काम जिसमें सामग्री और श्रम दोनों दिए जाते हैं), तो GST 18% है। (11/2017-CT(R), प्रविष्टि 3(ii), से 1 जुलाई 2017)
  • 18% — ऊपर की मदों में शामिल न होने वाली अन्य निर्माण सेवाओं पर 18% GST है। (31/2017-CT(R), प्रविष्टि 3(ix), से 13 अक्टूबर 2017)
  • 12% — सरकार या स्थानीय निकायों के लिए ऐतिहासिक स्मारकों, नहरों, बाँधों, सिंचाई, जल आपूर्ति या मल-जल शोधन संयंत्रों के निर्माण या मरम्मत का कार्य संविदा। (31/2017-CT(R), प्रविष्टि 3(iii), से 13 अक्टूबर 2017)
  • 12% — जब कोई ठेकेदार सार्वजनिक सड़कें, पुल या सुरंगें, सरकारी आवास योजना के कार्य, कारखानों के बाहर के अपशिष्ट जल शोधन संयंत्र या श्मशान बनाता है या उनकी मरम्मत करता है, तो GST 12% है (शर्तें लागू)। (20/2017-CT(R), प्रविष्टि 3(iv), से 22 अगस्त 2017)
  • 12% — जब कोई ठेकेदार नई रेल लाइनें (मेट्रो या मोनोरेल नहीं) या एक अकेला मकान बनाता है, तो GST 12% है। स्वीकृत योजनाओं के तहत 60 वर्ग मीटर तक के कम लागत वाले मकानों या कृषि उपज के शीत भंडारगृहों पर भी यही लागू है (शर्तें लागू)। (20/2017-CT(R), प्रविष्टि 3(v), से 22 अगस्त 2017)
  • 12% — सरकार या स्थानीय निकायों के लिए गैर-व्यावसायिक ढाँचों, विद्यालयों, अस्पतालों, सांस्कृतिक भवनों या कर्मचारी आवासों का निर्माण या मरम्मत (शर्तें लागू)। (31/2017-CT(R), प्रविष्टि 3(vi), से 13 अक्टूबर 2017)
  • 12% — तट से 12 समुद्री मील से अधिक दूरी पर अपतटीय तेल और गैस की खोज एवं उत्पादन के लिए कार्य संविदा और उससे जुड़ी सेवाएँ। (31/2017-CT(R), प्रविष्टि 3(viii), से 13 अक्टूबर 2017)
  • 5% — सरकार या स्थानीय निकायों के लिए ऐसा कार्य संविदा, जिसमें मिट्टी का काम अनुबंध मूल्य के 75% से अधिक हो। (31/2017-CT(R), प्रविष्टि 3(vii), से 13 अक्टूबर 2017)
  • शून्य — प्रधानमंत्री आवास योजना या सबके लिए आवास (शहरी) के तहत लाभार्थी के अपने घर के निर्माण, मरम्मत या नवीनीकरण के केवल श्रम वाले ठेकों पर कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 10, से 1 जुलाई 2017)
  • शून्य — किसी आवासीय परिसर का हिस्सा न होने वाले एकल मकान के निर्माण के केवल श्रम वाले ठेकों पर कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 11, से 1 जुलाई 2017)

15 नवंबर 2017 – 24 जनवरी 2018

  • 18% — यदि आप कोई भवन, परिसर या ढाँचा बनाते हैं (बिक्री के लिए बनाया गया भी शामिल) और पूरा भुगतान पूर्णता प्रमाणपत्र मिलने या पहली बार कब्ज़ा होने के बाद नहीं आता, तो GST 18% है। (11/2017-CT(R), प्रविष्टि 3(i), से 1 जुलाई 2017)
  • 18% — यदि आप कोई कार्य संविदा करते हैं (ऐसा निर्माण, मरम्मत या स्थापना का काम जिसमें सामग्री और श्रम दोनों दिए जाते हैं), तो GST 18% है। (11/2017-CT(R), प्रविष्टि 3(ii), से 1 जुलाई 2017)
  • 18% — ऊपर की मदों में शामिल न होने वाली अन्य निर्माण सेवाओं पर 18% GST है। (31/2017-CT(R), प्रविष्टि 3(ix), से 13 अक्टूबर 2017)
  • 12% — सरकार या स्थानीय निकायों के लिए ऐतिहासिक स्मारकों, नहरों, बाँधों, सिंचाई, जल आपूर्ति या मल-जल शोधन संयंत्रों के निर्माण या मरम्मत का कार्य संविदा। (31/2017-CT(R), प्रविष्टि 3(iii), से 13 अक्टूबर 2017)
  • 12% — जब कोई ठेकेदार सार्वजनिक सड़कें, पुल या सुरंगें, सरकारी आवास योजना के कार्य, कारखानों के बाहर के अपशिष्ट जल शोधन संयंत्र या श्मशान बनाता है या उनकी मरम्मत करता है, तो GST 12% है (शर्तें लागू)। (20/2017-CT(R), प्रविष्टि 3(iv), से 22 अगस्त 2017)
  • 12% — जब कोई ठेकेदार नई रेल लाइनें (मेट्रो या मोनोरेल नहीं) या एक अकेला मकान बनाता है, तो GST 12% है। स्वीकृत योजनाओं के तहत 60 वर्ग मीटर तक के कम लागत वाले मकानों या कृषि उपज के शीत भंडारगृहों पर भी यही लागू है (शर्तें लागू)। (20/2017-CT(R), प्रविष्टि 3(v), से 22 अगस्त 2017)
  • 12% — सरकार या स्थानीय निकायों के लिए गैर-व्यावसायिक ढाँचों, विद्यालयों, अस्पतालों, सांस्कृतिक भवनों या कर्मचारी आवासों का निर्माण या मरम्मत (शर्तें लागू)। (46/2017-CT(R), प्रविष्टि 3(vi), से 15 नवंबर 2017)
  • 12% — तट से 12 समुद्री मील से अधिक दूरी पर अपतटीय तेल और गैस की खोज एवं उत्पादन के लिए कार्य संविदा और उससे जुड़ी सेवाएँ। (31/2017-CT(R), प्रविष्टि 3(viii), से 13 अक्टूबर 2017)
  • 5% — सरकार या स्थानीय निकायों के लिए ऐसा कार्य संविदा, जिसमें मिट्टी का काम अनुबंध मूल्य के 75% से अधिक हो। (31/2017-CT(R), प्रविष्टि 3(vii), से 13 अक्टूबर 2017)
  • शून्य — प्रधानमंत्री आवास योजना या सबके लिए आवास (शहरी) के तहत लाभार्थी के अपने घर के निर्माण, मरम्मत या नवीनीकरण के केवल श्रम वाले ठेकों पर कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 10, से 1 जुलाई 2017)
  • शून्य — किसी आवासीय परिसर का हिस्सा न होने वाले एकल मकान के निर्माण के केवल श्रम वाले ठेकों पर कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 11, से 1 जुलाई 2017)

25 जनवरी 2018 – 26 जुलाई 2018

  • 18% — यदि आप कोई भवन, परिसर या ढाँचा बनाते हैं (बिक्री के लिए बनाया गया भी शामिल) और पूरा भुगतान पूर्णता प्रमाणपत्र मिलने या पहली बार कब्ज़ा होने के बाद नहीं आता, तो GST 18% है। (11/2017-CT(R), प्रविष्टि 3(i), से 1 जुलाई 2017)
  • 18% — यदि आप कोई कार्य संविदा करते हैं (ऐसा निर्माण, मरम्मत या स्थापना का काम जिसमें सामग्री और श्रम दोनों दिए जाते हैं), तो GST 18% है। (11/2017-CT(R), प्रविष्टि 3(ii), से 1 जुलाई 2017)
  • 18% — ऊपर की मदों में शामिल न होने वाली अन्य निर्माण सेवाओं पर 18% GST है। (1/2018-CT(R), प्रविष्टि 3(xii), से 25 जनवरी 2018)
  • 12% — सरकार या स्थानीय निकायों के लिए ऐतिहासिक स्मारकों, नहरों, बाँधों, सिंचाई, जल आपूर्ति या मल-जल शोधन संयंत्रों के निर्माण या मरम्मत का कार्य संविदा। (31/2017-CT(R), प्रविष्टि 3(iii), से 13 अक्टूबर 2017)
  • 12% — यदि आप सार्वजनिक सड़कें, पुल, PMAY या JNNURM योजनाओं के अंतर्गत आवास, प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र या श्मशान बनाने या उनकी मरम्मत का संकर्म संविदा (वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट) करते हैं, तो GST 12% है (शर्तें लागू)। (1/2018-CT(R), प्रविष्टि 3(iv), से 25 जनवरी 2018)
  • 12% — यदि कोई उप-ठेकेदार ऐसे मुख्य ठेकेदार के लिए संकर्म संविदा करता है, जो सरकार या किसी सरकारी निकाय के लिए मद (iii) या (vi) का काम कर रहा है, तो GST 12% है (शर्तें लागू)। (1/2018-CT(R), प्रविष्टि 3(ix), से 25 जनवरी 2018)
  • 12% — नई रेल या मेट्रो, एक अकेला मकान, 60 वर्ग मीटर तक के कम लागत वाले मकान, कृषि उपज के लिए शीत भंडार या अनाज संभालने की प्रणालियों के संकर्म संविदा पर GST 12% है (शर्तें लागू)। (1/2018-CT(R), प्रविष्टि 3(v), से 25 जनवरी 2018)
  • 12% — सरकार या स्थानीय निकायों के लिए गैर-व्यावसायिक ढाँचों, विद्यालयों, अस्पतालों, सांस्कृतिक भवनों या कर्मचारी आवासों का निर्माण या मरम्मत (शर्तें लागू)। (46/2017-CT(R), प्रविष्टि 3(vi), से 15 नवंबर 2017)
  • 12% — तट से 12 समुद्री मील से अधिक दूरी पर अपतटीय तेल और गैस की खोज एवं उत्पादन के लिए कार्य संविदा और उससे जुड़ी सेवाएँ। (31/2017-CT(R), प्रविष्टि 3(viii), से 13 अक्टूबर 2017)
  • 5% — सरकार या स्थानीय निकायों के लिए ऐसा कार्य संविदा, जिसमें मिट्टी का काम अनुबंध मूल्य के 75% से अधिक हो। (31/2017-CT(R), प्रविष्टि 3(vii), से 13 अक्टूबर 2017)
  • 5% — यदि कोई उप-ठेकेदार ऐसे मुख्य ठेकेदार के लिए संकर्म संविदा करता है, जो सरकार या किसी सरकारी निकाय के लिए मद (vii) का काम कर रहा है, तो GST 5% है (शर्तें लागू)। (1/2018-CT(R), प्रविष्टि 3(x), से 25 जनवरी 2018)
  • 5% — यदि GST पंजीकरण के लिए बाध्य न होने वाला कोई व्यक्ति किसी ऐप या वेबसाइट के माध्यम से नलसाज़ी, बढ़ईगीरी या घर की देखभाल का अन्य काम उपलब्ध कराता है, तो GST 5% है और इनपुट कर प्रत्यय (ITC) नहीं मिलता। (1/2018-CT(R), प्रविष्टि 3(xi), से 25 जनवरी 2018)
  • शून्य — प्रधानमंत्री आवास योजना या सबके लिए आवास (शहरी) के तहत लाभार्थी के अपने घर के निर्माण, मरम्मत या नवीनीकरण के केवल श्रम वाले ठेकों पर कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 10, से 1 जुलाई 2017)
  • शून्य — किसी आवासीय परिसर का हिस्सा न होने वाले एकल मकान के निर्माण के केवल श्रम वाले ठेकों पर कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 11, से 1 जुलाई 2017)

27 जुलाई 2018 – 31 दिसंबर 2018

  • 18% — यदि आप कोई भवन, परिसर या ढाँचा बनाते हैं (बिक्री के लिए बनाया गया भी शामिल) और पूरा भुगतान पूर्णता प्रमाणपत्र मिलने या पहली बार कब्ज़ा होने के बाद नहीं आता, तो GST 18% है। (11/2017-CT(R), प्रविष्टि 3(i), से 1 जुलाई 2017)
  • 18% — यदि आप कोई कार्य संविदा करते हैं (ऐसा निर्माण, मरम्मत या स्थापना का काम जिसमें सामग्री और श्रम दोनों दिए जाते हैं), तो GST 18% है। (11/2017-CT(R), प्रविष्टि 3(ii), से 1 जुलाई 2017)
  • 18% — ऊपर की मदों में शामिल न होने वाली अन्य निर्माण सेवाओं पर 18% GST है। (1/2018-CT(R), प्रविष्टि 3(xii), से 25 जनवरी 2018)
  • 12% — सरकार या स्थानीय निकायों के लिए ऐतिहासिक स्मारकों, नहरों, बाँधों, सिंचाई, जल आपूर्ति या मल-जल शोधन संयंत्रों के निर्माण या मरम्मत का कार्य संविदा। (31/2017-CT(R), प्रविष्टि 3(iii), से 13 अक्टूबर 2017)
  • 12% — यदि आप सार्वजनिक सड़कें, पुल, PMAY या JNNURM योजनाओं के अंतर्गत आवास, प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र या श्मशान बनाने या उनकी मरम्मत का संकर्म संविदा (वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट) करते हैं, तो GST 12% है (शर्तें लागू)। (1/2018-CT(R), प्रविष्टि 3(iv), से 25 जनवरी 2018)
  • 12% — यदि कोई उप-ठेकेदार ऐसे मुख्य ठेकेदार के लिए संकर्म संविदा करता है, जो सरकार या किसी सरकारी निकाय के लिए मद (iii) या (vi) का काम कर रहा है, तो GST 12% है (शर्तें लागू)। (1/2018-CT(R), प्रविष्टि 3(ix), से 25 जनवरी 2018)
  • 12% — नई रेल या मेट्रो, एक अकेला मकान, 60 वर्ग मीटर तक के कम लागत वाले मकान, कृषि उपज के लिए शीत भंडार या अनाज संभालने की प्रणालियों के संकर्म संविदा पर GST 12% है (शर्तें लागू)। (1/2018-CT(R), प्रविष्टि 3(v), से 25 जनवरी 2018)
  • 12% — जब कोई ठेकेदार सरकार या स्थानीय निकाय के लिए गैर-व्यावसायिक भवन, विद्यालय, अस्पताल, सांस्कृतिक भवन या कर्मचारी आवास बनाता है या उनकी मरम्मत करता है, तो GST 12% है (शर्तें लागू)। (17/2018-CT(R), प्रविष्टि 3(vi), से 27 जुलाई 2018)
  • 12% — तट से 12 समुद्री मील से अधिक दूरी पर अपतटीय तेल और गैस की खोज एवं उत्पादन के लिए कार्य संविदा और उससे जुड़ी सेवाएँ। (31/2017-CT(R), प्रविष्टि 3(viii), से 13 अक्टूबर 2017)
  • 5% — सरकार या स्थानीय निकायों के लिए ऐसा कार्य संविदा, जिसमें मिट्टी का काम अनुबंध मूल्य के 75% से अधिक हो। (31/2017-CT(R), प्रविष्टि 3(vii), से 13 अक्टूबर 2017)
  • 5% — यदि कोई उप-ठेकेदार ऐसे मुख्य ठेकेदार के लिए संकर्म संविदा करता है, जो सरकार या किसी सरकारी निकाय के लिए मद (vii) का काम कर रहा है, तो GST 5% है (शर्तें लागू)। (1/2018-CT(R), प्रविष्टि 3(x), से 25 जनवरी 2018)
  • 5% — यदि GST पंजीकरण के लिए बाध्य न होने वाला कोई व्यक्ति किसी ऐप या वेबसाइट के माध्यम से नलसाज़ी, बढ़ईगीरी या घर की देखभाल का अन्य काम उपलब्ध कराता है, तो GST 5% है और इनपुट कर प्रत्यय (ITC) नहीं मिलता। (1/2018-CT(R), प्रविष्टि 3(xi), से 25 जनवरी 2018)
  • शून्य — प्रधानमंत्री आवास योजना या सबके लिए आवास (शहरी) के तहत लाभार्थी के अपने घर के निर्माण, मरम्मत या नवीनीकरण के केवल श्रम वाले ठेकों पर कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 10, से 1 जुलाई 2017)
  • शून्य — जब कोई बिजली कंपनी खेती के लिए किसी किसान के नलकूप तक बिजली आपूर्ति पहुँचाने हेतु बिजली की लाइनें बनाती या लगाती है, तो कोई GST नहीं है। (14/2018-CT(R), प्रविष्टि 10A, से 27 जुलाई 2018)
  • शून्य — किसी आवासीय परिसर का हिस्सा न होने वाले एकल मकान के निर्माण के केवल श्रम वाले ठेकों पर कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 11, से 1 जुलाई 2017)

1 जनवरी 2019 – 31 मार्च 2019

  • 18% — यदि आप कोई भवन, परिसर या ढाँचा बनाते हैं (बिक्री के लिए बनाया गया भी शामिल) और पूरा भुगतान पूर्णता प्रमाणपत्र मिलने या पहली बार कब्ज़ा होने के बाद नहीं आता, तो GST 18% है। (11/2017-CT(R), प्रविष्टि 3(i), से 1 जुलाई 2017)
  • 18% — यदि आप कोई कार्य संविदा करते हैं (ऐसा निर्माण, मरम्मत या स्थापना का काम जिसमें सामग्री और श्रम दोनों दिए जाते हैं), तो GST 18% है। (11/2017-CT(R), प्रविष्टि 3(ii), से 1 जुलाई 2017)
  • 18% — जब निर्माण सेवाएँ किसी कम दर वाली प्रविष्टि में शामिल न हों, तो GST 18% है। (27/2018-CT(R), प्रविष्टि 3(xii), से 1 जनवरी 2019)
  • 18% — बायोगैस, सौर, पवन, कचरे से ऊर्जा, या समुद्री/ज्वारीय ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए निर्माण, स्थापना या तकनीकी कार्य करने पर GST 18% है। (27/2018-CT(R), प्रविष्टि 38, से 1 जनवरी 2019)
  • 12% — सरकार या स्थानीय निकायों के लिए ऐतिहासिक स्मारकों, नहरों, बाँधों, सिंचाई, जल आपूर्ति या मल-जल शोधन संयंत्रों के निर्माण या मरम्मत का कार्य संविदा। (31/2017-CT(R), प्रविष्टि 3(iii), से 13 अक्टूबर 2017)
  • 12% — यदि आप सार्वजनिक सड़कें, पुल, PMAY या JNNURM योजनाओं के अंतर्गत आवास, प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र या श्मशान बनाने या उनकी मरम्मत का संकर्म संविदा (वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट) करते हैं, तो GST 12% है (शर्तें लागू)। (1/2018-CT(R), प्रविष्टि 3(iv), से 25 जनवरी 2018)
  • 12% — यदि कोई उप-ठेकेदार ऐसे मुख्य ठेकेदार के लिए संकर्म संविदा करता है, जो सरकार या किसी सरकारी निकाय के लिए मद (iii) या (vi) का काम कर रहा है, तो GST 12% है (शर्तें लागू)। (1/2018-CT(R), प्रविष्टि 3(ix), से 25 जनवरी 2018)
  • 12% — नई रेल या मेट्रो, एक अकेला मकान, 60 वर्ग मीटर तक के कम लागत वाले मकान, कृषि उपज के लिए शीत भंडार या अनाज संभालने की प्रणालियों के संकर्म संविदा पर GST 12% है (शर्तें लागू)। (1/2018-CT(R), प्रविष्टि 3(v), से 25 जनवरी 2018)
  • 12% — जब कोई ठेकेदार सरकार या स्थानीय निकाय के लिए गैर-व्यावसायिक भवन, विद्यालय, अस्पताल, सांस्कृतिक भवन या कर्मचारी आवास बनाता है या उनकी मरम्मत करता है, तो GST 12% है (शर्तें लागू)। (17/2018-CT(R), प्रविष्टि 3(vi), से 27 जुलाई 2018)
  • 12% — तट से 12 समुद्री मील से अधिक दूरी पर अपतटीय तेल और गैस की खोज एवं उत्पादन के लिए कार्य संविदा और उससे जुड़ी सेवाएँ। (31/2017-CT(R), प्रविष्टि 3(viii), से 13 अक्टूबर 2017)
  • 5% — सरकार या स्थानीय निकायों के लिए ऐसा कार्य संविदा, जिसमें मिट्टी का काम अनुबंध मूल्य के 75% से अधिक हो। (31/2017-CT(R), प्रविष्टि 3(vii), से 13 अक्टूबर 2017)
  • 5% — यदि कोई उप-ठेकेदार ऐसे मुख्य ठेकेदार के लिए संकर्म संविदा करता है, जो सरकार या किसी सरकारी निकाय के लिए मद (vii) का काम कर रहा है, तो GST 5% है (शर्तें लागू)। (1/2018-CT(R), प्रविष्टि 3(x), से 25 जनवरी 2018)
  • 5% — यदि GST पंजीकरण के लिए बाध्य न होने वाला कोई व्यक्ति किसी ऐप या वेबसाइट के माध्यम से नलसाज़ी, बढ़ईगीरी या घर की देखभाल का अन्य काम उपलब्ध कराता है, तो GST 5% है और इनपुट कर प्रत्यय (ITC) नहीं मिलता। (1/2018-CT(R), प्रविष्टि 3(xi), से 25 जनवरी 2018)
  • शून्य — प्रधानमंत्री आवास योजना या सबके लिए आवास (शहरी) के तहत लाभार्थी के अपने घर के निर्माण, मरम्मत या नवीनीकरण के केवल श्रम वाले ठेकों पर कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 10, से 1 जुलाई 2017)
  • शून्य — जब कोई बिजली कंपनी खेती के लिए किसी किसान के नलकूप तक बिजली आपूर्ति पहुँचाने हेतु बिजली की लाइनें बनाती या लगाती है, तो कोई GST नहीं है। (14/2018-CT(R), प्रविष्टि 10A, से 27 जुलाई 2018)
  • शून्य — किसी आवासीय परिसर का हिस्सा न होने वाले एकल मकान के निर्माण के केवल श्रम वाले ठेकों पर कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 11, से 1 जुलाई 2017)

1 अप्रैल 2019 – 9 मई 2019

  • 18% — जब कोई भवन निर्माता ऐसी परियोजना में दुकानें या कार्यालय बेचता है जो मुख्य रूप से आवासीय नहीं है, तो GST 18% है। पुरानी दरें चुनने वाली चल रही परियोजना के अन्य मकानों पर भी यही लागू है (शर्तें लागू)। (3/2019-CT(R), प्रविष्टि 3(if), से 1 अप्रैल 2019)
  • 18% — जब निर्माण सेवाएँ किसी कम दर वाली प्रविष्टि में शामिल न हों, तो GST 18% है। (3/2019-CT(R), प्रविष्टि 3(xii), से 1 अप्रैल 2019)
  • 18% — बायोगैस, सौर, पवन, कचरे से ऊर्जा, या समुद्री/ज्वारीय ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए निर्माण, स्थापना या तकनीकी कार्य करने पर GST 18% है। (27/2018-CT(R), प्रविष्टि 38, से 1 जनवरी 2019)
  • 12% — जब किसी चल रही आवास योजना परियोजना के भवन निर्माता ने 10 मई 2019 तक पुरानी दरें जारी रखने का विकल्प चुना हो, तो GST 12% है (शर्तें लागू)। (3/2019-CT(R), प्रविष्टि 3(ie), से 1 अप्रैल 2019)
  • 12% — सरकार या स्थानीय निकायों के लिए ऐतिहासिक स्मारकों, नहरों, बाँधों, सिंचाई, जल आपूर्ति या मल-जल शोधन संयंत्रों के निर्माण या मरम्मत का कार्य संविदा। (31/2017-CT(R), प्रविष्टि 3(iii), से 13 अक्टूबर 2017)
  • 12% — जब कोई ठेकेदार सार्वजनिक सड़कें, पुल या सुरंगें, सरकारी आवास योजना के कार्य, कारखानों के बाहर के अपशिष्ट जल शोधन संयंत्र या श्मशान बनाता है या उनकी मरम्मत करता है, तो GST 12% है (शर्तें लागू)। (3/2019-CT(R), प्रविष्टि 3(iv), से 1 अप्रैल 2019)
  • 12% — यदि कोई उप-ठेकेदार ऐसे मुख्य ठेकेदार के लिए संकर्म संविदा करता है, जो सरकार या किसी सरकारी निकाय के लिए मद (iii) या (vi) का काम कर रहा है, तो GST 12% है (शर्तें लागू)। (1/2018-CT(R), प्रविष्टि 3(ix), से 25 जनवरी 2018)
  • 12% — जब कोई ठेकेदार नई रेल लाइनें (मेट्रो और मोनोरेल सहित) या एक अकेला मकान बनाता है, तो GST 12% है। स्वीकृत योजनाओं के तहत 60 वर्ग मीटर तक के कम लागत वाले मकानों या कृषि उपज के शीत भंडारगृहों पर भी यही लागू है (शर्तें लागू)। (3/2019-CT(R), प्रविष्टि 3(v), से 1 अप्रैल 2019)
  • 12% — जब कोई ठेकेदार 1 अप्रैल 2019 से शुरू हुई परियोजना में किफ़ायती फ़्लैट बनाता है, और वे कुल कालीन क्षेत्र (कार्पेट एरिया) का कम से कम आधा हों, तो GST 12% है (शर्तें लागू)। (3/2019-CT(R), प्रविष्टि 3(va), से 1 अप्रैल 2019)
  • 12% — जब कोई ठेकेदार सरकार या स्थानीय निकाय के लिए गैर-व्यावसायिक भवन, विद्यालय, अस्पताल, सांस्कृतिक भवन या कर्मचारी आवास बनाता है या उनकी मरम्मत करता है, तो GST 12% है (शर्तें लागू)। (3/2019-CT(R), प्रविष्टि 3(vi), से 1 अप्रैल 2019)
  • 12% — तट से 12 समुद्री मील से अधिक दूरी पर अपतटीय तेल और गैस की खोज एवं उत्पादन के लिए कार्य संविदा और उससे जुड़ी सेवाएँ। (31/2017-CT(R), प्रविष्टि 3(viii), से 13 अक्टूबर 2017)
  • 7.5% — जब कोई भवन निर्माता 1 अप्रैल 2019 से शुरू हुई आवासीय परियोजना में किफ़ायती मकानों के अलावा अन्य मकान बेचता है, तो GST 7.5% है और इनपुट कर क्रेडिट नहीं मिलता (शर्तें लागू)। (3/2019-CT(R), प्रविष्टि 3(ia), से 1 अप्रैल 2019)
  • 7.5% — जब कोई भवन निर्माता 1 अप्रैल 2019 से शुरू हुई आवासीय परियोजना में दुकानें, कार्यालय या गोदाम बेचता है, तो GST 7.5% है और इनपुट कर क्रेडिट नहीं मिलता (शर्तें लागू)। (3/2019-CT(R), प्रविष्टि 3(ib), से 1 अप्रैल 2019)
  • 7.5% — यह 1 अप्रैल 2019 से शुरू हुई ऐसी परियोजना पर लागू है जो मुख्य रूप से आवासीय नहीं है। जब कोई भवन निर्माता वहाँ किफ़ायती मकानों के अलावा अन्य मकान बेचता है, तो GST 7.5% है और इनपुट कर क्रेडिट नहीं मिलता (शर्तें लागू)। (3/2019-CT(R), प्रविष्टि 3(id), से 1 अप्रैल 2019)
  • 5% — सरकार या स्थानीय निकायों के लिए ऐसा कार्य संविदा, जिसमें मिट्टी का काम अनुबंध मूल्य के 75% से अधिक हो। (31/2017-CT(R), प्रविष्टि 3(vii), से 13 अक्टूबर 2017)
  • 5% — यदि कोई उप-ठेकेदार ऐसे मुख्य ठेकेदार के लिए संकर्म संविदा करता है, जो सरकार या किसी सरकारी निकाय के लिए मद (vii) का काम कर रहा है, तो GST 5% है (शर्तें लागू)। (1/2018-CT(R), प्रविष्टि 3(x), से 25 जनवरी 2018)
  • 5% — यदि GST पंजीकरण के लिए बाध्य न होने वाला कोई व्यक्ति किसी ऐप या वेबसाइट के माध्यम से नलसाज़ी, बढ़ईगीरी या घर की देखभाल का अन्य काम उपलब्ध कराता है, तो GST 5% है और इनपुट कर प्रत्यय (ITC) नहीं मिलता। (1/2018-CT(R), प्रविष्टि 3(xi), से 25 जनवरी 2018)
  • 1.5% — जब कोई भवन निर्माता 1 अप्रैल 2019 से शुरू हुई आवासीय परियोजना में किफ़ायती मकान बेचता है, तो GST 1.5% है और इनपुट कर क्रेडिट नहीं मिलता (शर्तें लागू)। (3/2019-CT(R), प्रविष्टि 3(i), से 1 अप्रैल 2019)
  • 1.5% — जब कोई भवन निर्माता 1 अप्रैल 2019 से शुरू हुई ऐसी परियोजना में, जो मुख्य रूप से आवासीय नहीं है, किफ़ायती मकान बेचता है, तो GST 1.5% है और इनपुट कर क्रेडिट नहीं मिलता (शर्तें लागू)। (3/2019-CT(R), प्रविष्टि 3(ic), से 1 अप्रैल 2019)
  • शून्य — प्रधानमंत्री आवास योजना या सबके लिए आवास (शहरी) के तहत लाभार्थी के अपने घर के निर्माण, मरम्मत या नवीनीकरण के केवल श्रम वाले ठेकों पर कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 10, से 1 जुलाई 2017)
  • शून्य — जब कोई बिजली कंपनी खेती के लिए किसी किसान के नलकूप तक बिजली आपूर्ति पहुँचाने हेतु बिजली की लाइनें बनाती या लगाती है, तो कोई GST नहीं है। (14/2018-CT(R), प्रविष्टि 10A, से 27 जुलाई 2018)
  • शून्य — किसी आवासीय परिसर का हिस्सा न होने वाले एकल मकान के निर्माण के केवल श्रम वाले ठेकों पर कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 11, से 1 जुलाई 2017)

10 मई 2019 – 1 जून 2021

  • 18% — यदि कोई निर्माता किसी गैर-आवासीय अचल संपत्ति परियोजना में दुकानें या कार्यालय बेचता है, तो GST 18% है। यही दर उस चल रही परियोजना के फ़्लैटों पर भी लागू है, जिसमें निर्माता ने 20 मई 2019 तक पुरानी दरें चुनी थीं (शर्तें लागू)। (10/2019-CT(R), प्रविष्टि 3(if), से 10 मई 2019)
  • 18% — जब निर्माण सेवाएँ किसी कम दर वाली प्रविष्टि में शामिल न हों, तो GST 18% है। (3/2019-CT(R), प्रविष्टि 3(xii), से 1 अप्रैल 2019)
  • 18% — बायोगैस, सौर, पवन, कचरे से ऊर्जा, या समुद्री/ज्वारीय ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए निर्माण, स्थापना या तकनीकी कार्य करने पर GST 18% है। (27/2018-CT(R), प्रविष्टि 38, से 1 जनवरी 2019)
  • 12% — यह सूचीबद्ध किफ़ायती आवास योजनाओं के अंतर्गत चल रही परियोजना पर लागू होता है। यदि निर्माता ने 20 मई 2019 तक इन दरों पर GST चुकाने का विकल्प चुना था, तो फ़्लैटों पर GST 12% है (शर्तें लागू)। (10/2019-CT(R), प्रविष्टि 3(ie), से 10 मई 2019)
  • 12% — सरकार या स्थानीय निकायों के लिए ऐतिहासिक स्मारकों, नहरों, बाँधों, सिंचाई, जल आपूर्ति या मल-जल शोधन संयंत्रों के निर्माण या मरम्मत का कार्य संविदा। (31/2017-CT(R), प्रविष्टि 3(iii), से 13 अक्टूबर 2017)
  • 12% — जब कोई ठेकेदार सार्वजनिक सड़कें, पुल या सुरंगें, सरकारी आवास योजना के कार्य, कारखानों के बाहर के अपशिष्ट जल शोधन संयंत्र या श्मशान बनाता है या उनकी मरम्मत करता है, तो GST 12% है (शर्तें लागू)। (3/2019-CT(R), प्रविष्टि 3(iv), से 1 अप्रैल 2019)
  • 12% — यदि कोई उप-ठेकेदार ऐसे मुख्य ठेकेदार के लिए संकर्म संविदा करता है, जो सरकार या किसी सरकारी निकाय के लिए मद (iii) या (vi) का काम कर रहा है, तो GST 12% है (शर्तें लागू)। (1/2018-CT(R), प्रविष्टि 3(ix), से 25 जनवरी 2018)
  • 12% — जब कोई ठेकेदार नई रेल लाइनें (मेट्रो और मोनोरेल सहित) या एक अकेला मकान बनाता है, तो GST 12% है। स्वीकृत योजनाओं के तहत 60 वर्ग मीटर तक के कम लागत वाले मकानों या कृषि उपज के शीत भंडारगृहों पर भी यही लागू है (शर्तें लागू)। (3/2019-CT(R), प्रविष्टि 3(v), से 1 अप्रैल 2019)
  • 12% — जब कोई ठेकेदार 1 अप्रैल 2019 से शुरू हुई परियोजना में किफ़ायती फ़्लैट बनाता है, और वे कुल कालीन क्षेत्र (कार्पेट एरिया) का कम से कम आधा हों, तो GST 12% है (शर्तें लागू)। (3/2019-CT(R), प्रविष्टि 3(va), से 1 अप्रैल 2019)
  • 12% — जब कोई ठेकेदार सरकार या स्थानीय निकाय के लिए गैर-व्यावसायिक भवन, विद्यालय, अस्पताल, सांस्कृतिक भवन या कर्मचारी आवास बनाता है या उनकी मरम्मत करता है, तो GST 12% है (शर्तें लागू)। (3/2019-CT(R), प्रविष्टि 3(vi), से 1 अप्रैल 2019)
  • 12% — तट से 12 समुद्री मील से अधिक दूरी पर अपतटीय तेल और गैस की खोज एवं उत्पादन के लिए कार्य संविदा और उससे जुड़ी सेवाएँ। (31/2017-CT(R), प्रविष्टि 3(viii), से 13 अक्टूबर 2017)
  • 7.5% — जब कोई भवन निर्माता 1 अप्रैल 2019 से शुरू हुई आवासीय परियोजना में किफ़ायती मकानों के अलावा अन्य मकान बेचता है, तो GST 7.5% है और इनपुट कर क्रेडिट नहीं मिलता (शर्तें लागू)। (3/2019-CT(R), प्रविष्टि 3(ia), से 1 अप्रैल 2019)
  • 7.5% — जब कोई भवन निर्माता 1 अप्रैल 2019 से शुरू हुई आवासीय परियोजना में दुकानें, कार्यालय या गोदाम बेचता है, तो GST 7.5% है और इनपुट कर क्रेडिट नहीं मिलता (शर्तें लागू)। (3/2019-CT(R), प्रविष्टि 3(ib), से 1 अप्रैल 2019)
  • 7.5% — यह 1 अप्रैल 2019 से शुरू हुई ऐसी परियोजना पर लागू है जो मुख्य रूप से आवासीय नहीं है। जब कोई भवन निर्माता वहाँ किफ़ायती मकानों के अलावा अन्य मकान बेचता है, तो GST 7.5% है और इनपुट कर क्रेडिट नहीं मिलता (शर्तें लागू)। (3/2019-CT(R), प्रविष्टि 3(id), से 1 अप्रैल 2019)
  • 5% — सरकार या स्थानीय निकायों के लिए ऐसा कार्य संविदा, जिसमें मिट्टी का काम अनुबंध मूल्य के 75% से अधिक हो। (31/2017-CT(R), प्रविष्टि 3(vii), से 13 अक्टूबर 2017)
  • 5% — यदि कोई उप-ठेकेदार ऐसे मुख्य ठेकेदार के लिए संकर्म संविदा करता है, जो सरकार या किसी सरकारी निकाय के लिए मद (vii) का काम कर रहा है, तो GST 5% है (शर्तें लागू)। (1/2018-CT(R), प्रविष्टि 3(x), से 25 जनवरी 2018)
  • 5% — यदि GST पंजीकरण के लिए बाध्य न होने वाला कोई व्यक्ति किसी ऐप या वेबसाइट के माध्यम से नलसाज़ी, बढ़ईगीरी या घर की देखभाल का अन्य काम उपलब्ध कराता है, तो GST 5% है और इनपुट कर प्रत्यय (ITC) नहीं मिलता। (1/2018-CT(R), प्रविष्टि 3(xi), से 25 जनवरी 2018)
  • 1.5% — जब कोई भवन निर्माता 1 अप्रैल 2019 से शुरू हुई आवासीय परियोजना में किफ़ायती मकान बेचता है, तो GST 1.5% है और इनपुट कर क्रेडिट नहीं मिलता (शर्तें लागू)। (3/2019-CT(R), प्रविष्टि 3(i), से 1 अप्रैल 2019)
  • 1.5% — जब कोई भवन निर्माता 1 अप्रैल 2019 से शुरू हुई ऐसी परियोजना में, जो मुख्य रूप से आवासीय नहीं है, किफ़ायती मकान बेचता है, तो GST 1.5% है और इनपुट कर क्रेडिट नहीं मिलता (शर्तें लागू)। (3/2019-CT(R), प्रविष्टि 3(ic), से 1 अप्रैल 2019)
  • शून्य — प्रधानमंत्री आवास योजना या सबके लिए आवास (शहरी) के तहत लाभार्थी के अपने घर के निर्माण, मरम्मत या नवीनीकरण के केवल श्रम वाले ठेकों पर कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 10, से 1 जुलाई 2017)
  • शून्य — जब कोई बिजली कंपनी खेती के लिए किसी किसान के नलकूप तक बिजली आपूर्ति पहुँचाने हेतु बिजली की लाइनें बनाती या लगाती है, तो कोई GST नहीं है। (14/2018-CT(R), प्रविष्टि 10A, से 27 जुलाई 2018)
  • शून्य — किसी आवासीय परिसर का हिस्सा न होने वाले एकल मकान के निर्माण के केवल श्रम वाले ठेकों पर कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 11, से 1 जुलाई 2017)

2 जून 2021 – 13 जून 2021

  • 18% — यदि कोई निर्माता किसी गैर-आवासीय अचल संपत्ति परियोजना में दुकानें या कार्यालय बेचता है, तो GST 18% है। यही दर उस चल रही परियोजना के फ़्लैटों पर भी लागू है, जिसमें निर्माता ने 20 मई 2019 तक पुरानी दरें चुनी थीं (शर्तें लागू)। (10/2019-CT(R), प्रविष्टि 3(if), से 10 मई 2019)
  • 18% — जब निर्माण सेवाएँ किसी कम दर वाली प्रविष्टि में शामिल न हों, तो GST 18% है। (3/2019-CT(R), प्रविष्टि 3(xii), से 1 अप्रैल 2019)
  • 18% — बायोगैस, सौर, पवन, कचरे से ऊर्जा, या समुद्री/ज्वारीय ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए निर्माण, स्थापना या तकनीकी कार्य करने पर GST 18% है। (27/2018-CT(R), प्रविष्टि 38, से 1 जनवरी 2019)
  • 12% — यह सूचीबद्ध किफ़ायती आवास योजनाओं के अंतर्गत चल रही परियोजना पर लागू होता है। यदि निर्माता ने 20 मई 2019 तक इन दरों पर GST चुकाने का विकल्प चुना था, तो फ़्लैटों पर GST 12% है (शर्तें लागू)। (10/2019-CT(R), प्रविष्टि 3(ie), से 10 मई 2019)
  • 12% — सरकार या स्थानीय निकायों के लिए ऐतिहासिक स्मारकों, नहरों, बाँधों, सिंचाई, जल आपूर्ति या मल-जल शोधन संयंत्रों के निर्माण या मरम्मत का कार्य संविदा। (31/2017-CT(R), प्रविष्टि 3(iii), से 13 अक्टूबर 2017)
  • 12% — जब कोई ठेकेदार सार्वजनिक सड़कें, पुल या सुरंगें, सरकारी आवास योजना के कार्य, कारखानों के बाहर के अपशिष्ट जल शोधन संयंत्र या श्मशान बनाता है या उनकी मरम्मत करता है, तो GST 12% है (शर्तें लागू)। (3/2019-CT(R), प्रविष्टि 3(iv), से 1 अप्रैल 2019)
  • 12% — यदि कोई उप-ठेकेदार ऐसे मुख्य ठेकेदार के लिए संकर्म संविदा करता है, जो सरकार या किसी सरकारी निकाय के लिए मद (iii) या (vi) का काम कर रहा है, तो GST 12% है (शर्तें लागू)। (1/2018-CT(R), प्रविष्टि 3(ix), से 25 जनवरी 2018)
  • 12% — जब कोई ठेकेदार नई रेल लाइनें (मेट्रो और मोनोरेल सहित) या एक अकेला मकान बनाता है, तो GST 12% है। स्वीकृत योजनाओं के तहत 60 वर्ग मीटर तक के कम लागत वाले मकानों या कृषि उपज के शीत भंडारगृहों पर भी यही लागू है (शर्तें लागू)। (3/2019-CT(R), प्रविष्टि 3(v), से 1 अप्रैल 2019)
  • 12% — जब कोई ठेकेदार 1 अप्रैल 2019 से शुरू हुई परियोजना में किफ़ायती फ़्लैट बनाता है, और वे कुल कालीन क्षेत्र (कार्पेट एरिया) का कम से कम आधा हों, तो GST 12% है (शर्तें लागू)। (3/2019-CT(R), प्रविष्टि 3(va), से 1 अप्रैल 2019)
  • 12% — जब कोई ठेकेदार सरकार या स्थानीय निकाय के लिए गैर-व्यावसायिक भवन, विद्यालय, अस्पताल, सांस्कृतिक भवन या कर्मचारी आवास बनाता है या उनकी मरम्मत करता है, तो GST 12% है (शर्तें लागू)। (3/2019-CT(R), प्रविष्टि 3(vi), से 1 अप्रैल 2019)
  • 12% — तट से 12 समुद्री मील से अधिक दूरी पर अपतटीय तेल और गैस की खोज एवं उत्पादन के लिए कार्य संविदा और उससे जुड़ी सेवाएँ। (31/2017-CT(R), प्रविष्टि 3(viii), से 13 अक्टूबर 2017)
  • 7.5% — जब कोई भवन निर्माता 1 अप्रैल 2019 से शुरू हुई आवासीय परियोजना में किफ़ायती मकानों के अलावा अन्य मकान बेचता है, तो GST 7.5% है और इनपुट कर क्रेडिट नहीं मिलता (शर्तें लागू)। (2/2021-CT(R), प्रविष्टि 3(ia), से 2 जून 2021)
  • 7.5% — जब कोई भवन निर्माता 1 अप्रैल 2019 से शुरू हुई आवासीय परियोजना में दुकानें, कार्यालय या गोदाम बेचता है, तो GST 7.5% है और इनपुट कर क्रेडिट नहीं मिलता (शर्तें लागू)। (2/2021-CT(R), प्रविष्टि 3(ib), से 2 जून 2021)
  • 7.5% — यह 1 अप्रैल 2019 से शुरू हुई ऐसी परियोजना पर लागू है जो मुख्य रूप से आवासीय नहीं है। जब कोई भवन निर्माता वहाँ किफ़ायती मकानों के अलावा अन्य मकान बेचता है, तो GST 7.5% है और इनपुट कर क्रेडिट नहीं मिलता (शर्तें लागू)। (2/2021-CT(R), प्रविष्टि 3(id), से 2 जून 2021)
  • 5% — सरकार या स्थानीय निकायों के लिए ऐसा कार्य संविदा, जिसमें मिट्टी का काम अनुबंध मूल्य के 75% से अधिक हो। (31/2017-CT(R), प्रविष्टि 3(vii), से 13 अक्टूबर 2017)
  • 5% — यदि कोई उप-ठेकेदार ऐसे मुख्य ठेकेदार के लिए संकर्म संविदा करता है, जो सरकार या किसी सरकारी निकाय के लिए मद (vii) का काम कर रहा है, तो GST 5% है (शर्तें लागू)। (1/2018-CT(R), प्रविष्टि 3(x), से 25 जनवरी 2018)
  • 5% — यदि GST पंजीकरण के लिए बाध्य न होने वाला कोई व्यक्ति किसी ऐप या वेबसाइट के माध्यम से नलसाज़ी, बढ़ईगीरी या घर की देखभाल का अन्य काम उपलब्ध कराता है, तो GST 5% है और इनपुट कर प्रत्यय (ITC) नहीं मिलता। (1/2018-CT(R), प्रविष्टि 3(xi), से 25 जनवरी 2018)
  • 1.5% — जब कोई भवन निर्माता 1 अप्रैल 2019 से शुरू हुई आवासीय परियोजना में किफ़ायती मकान बेचता है, तो GST 1.5% है और इनपुट कर क्रेडिट नहीं मिलता (शर्तें लागू)। (2/2021-CT(R), प्रविष्टि 3(i), से 2 जून 2021)
  • 1.5% — जब कोई भवन निर्माता 1 अप्रैल 2019 से शुरू हुई ऐसी परियोजना में, जो मुख्य रूप से आवासीय नहीं है, किफ़ायती मकान बेचता है, तो GST 1.5% है और इनपुट कर क्रेडिट नहीं मिलता (शर्तें लागू)। (2/2021-CT(R), प्रविष्टि 3(ic), से 2 जून 2021)
  • शून्य — प्रधानमंत्री आवास योजना या सबके लिए आवास (शहरी) के तहत लाभार्थी के अपने घर के निर्माण, मरम्मत या नवीनीकरण के केवल श्रम वाले ठेकों पर कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 10, से 1 जुलाई 2017)
  • शून्य — जब कोई बिजली कंपनी खेती के लिए किसी किसान के नलकूप तक बिजली आपूर्ति पहुँचाने हेतु बिजली की लाइनें बनाती या लगाती है, तो कोई GST नहीं है। (14/2018-CT(R), प्रविष्टि 10A, से 27 जुलाई 2018)
  • शून्य — किसी आवासीय परिसर का हिस्सा न होने वाले एकल मकान के निर्माण के केवल श्रम वाले ठेकों पर कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 11, से 1 जुलाई 2017)

14 जून 2021 – 30 सितंबर 2021

  • 18% — यदि कोई निर्माता किसी गैर-आवासीय अचल संपत्ति परियोजना में दुकानें या कार्यालय बेचता है, तो GST 18% है। यही दर उस चल रही परियोजना के फ़्लैटों पर भी लागू है, जिसमें निर्माता ने 20 मई 2019 तक पुरानी दरें चुनी थीं (शर्तें लागू)। (10/2019-CT(R), प्रविष्टि 3(if), से 10 मई 2019)
  • 18% — जब निर्माण सेवाएँ किसी कम दर वाली प्रविष्टि में शामिल न हों, तो GST 18% है। (3/2019-CT(R), प्रविष्टि 3(xii), से 1 अप्रैल 2019)
  • 18% — बायोगैस, सौर, पवन, कचरे से ऊर्जा, या समुद्री/ज्वारीय ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए निर्माण, स्थापना या तकनीकी कार्य करने पर GST 18% है। (27/2018-CT(R), प्रविष्टि 38, से 1 जनवरी 2019)
  • 12% — यह सूचीबद्ध किफ़ायती आवास योजनाओं के अंतर्गत चल रही परियोजना पर लागू होता है। यदि निर्माता ने 20 मई 2019 तक इन दरों पर GST चुकाने का विकल्प चुना था, तो फ़्लैटों पर GST 12% है (शर्तें लागू)। (10/2019-CT(R), प्रविष्टि 3(ie), से 10 मई 2019)
  • 12% — सरकार या स्थानीय निकायों के लिए ऐतिहासिक स्मारकों, नहरों, बाँधों, सिंचाई, जल आपूर्ति या मल-जल शोधन संयंत्रों के निर्माण या मरम्मत का कार्य संविदा। (31/2017-CT(R), प्रविष्टि 3(iii), से 13 अक्टूबर 2017)
  • 12% — सार्वजनिक सड़कों, पुलों, सुरंगों, तथा PMAY और JNNURM जैसी सरकारी आवास एवं शहरी योजनाओं के अंतर्गत बनने वाले ढाँचों के लिए कार्य संविदा (शर्तें लागू)। (4/2021-CT(R), प्रविष्टि 3(iv), से 14 जून 2021)
  • 12% — यदि कोई उप-ठेकेदार ऐसे मुख्य ठेकेदार के लिए संकर्म संविदा करता है, जो सरकार या किसी सरकारी निकाय के लिए मद (iii) या (vi) का काम कर रहा है, तो GST 12% है (शर्तें लागू)। (1/2018-CT(R), प्रविष्टि 3(ix), से 25 जनवरी 2018)
  • 12% — जब कोई ठेकेदार नई रेल लाइनें (मेट्रो और मोनोरेल सहित) या एक अकेला मकान बनाता है, तो GST 12% है। स्वीकृत योजनाओं के तहत 60 वर्ग मीटर तक के कम लागत वाले मकानों या कृषि उपज के शीत भंडारगृहों पर भी यही लागू है (शर्तें लागू)। (3/2019-CT(R), प्रविष्टि 3(v), से 1 अप्रैल 2019)
  • 12% — जब कोई ठेकेदार 1 अप्रैल 2019 से शुरू हुई परियोजना में किफ़ायती फ़्लैट बनाता है, और वे कुल कालीन क्षेत्र (कार्पेट एरिया) का कम से कम आधा हों, तो GST 12% है (शर्तें लागू)। (3/2019-CT(R), प्रविष्टि 3(va), से 1 अप्रैल 2019)
  • 12% — जब कोई ठेकेदार सरकार या स्थानीय निकाय के लिए गैर-व्यावसायिक भवन, विद्यालय, अस्पताल, सांस्कृतिक भवन या कर्मचारी आवास बनाता है या उनकी मरम्मत करता है, तो GST 12% है (शर्तें लागू)। (3/2019-CT(R), प्रविष्टि 3(vi), से 1 अप्रैल 2019)
  • 12% — तट से 12 समुद्री मील से अधिक दूरी पर अपतटीय तेल और गैस की खोज एवं उत्पादन के लिए कार्य संविदा और उससे जुड़ी सेवाएँ। (31/2017-CT(R), प्रविष्टि 3(viii), से 13 अक्टूबर 2017)
  • 7.5% — जब कोई भवन निर्माता 1 अप्रैल 2019 से शुरू हुई आवासीय परियोजना में किफ़ायती मकानों के अलावा अन्य मकान बेचता है, तो GST 7.5% है और इनपुट कर क्रेडिट नहीं मिलता (शर्तें लागू)। (2/2021-CT(R), प्रविष्टि 3(ia), से 2 जून 2021)
  • 7.5% — जब कोई भवन निर्माता 1 अप्रैल 2019 से शुरू हुई आवासीय परियोजना में दुकानें, कार्यालय या गोदाम बेचता है, तो GST 7.5% है और इनपुट कर क्रेडिट नहीं मिलता (शर्तें लागू)। (2/2021-CT(R), प्रविष्टि 3(ib), से 2 जून 2021)
  • 7.5% — यह 1 अप्रैल 2019 से शुरू हुई ऐसी परियोजना पर लागू है जो मुख्य रूप से आवासीय नहीं है। जब कोई भवन निर्माता वहाँ किफ़ायती मकानों के अलावा अन्य मकान बेचता है, तो GST 7.5% है और इनपुट कर क्रेडिट नहीं मिलता (शर्तें लागू)। (2/2021-CT(R), प्रविष्टि 3(id), से 2 जून 2021)
  • 5% — अंतिम संस्कार, दफ़न या दाह-संस्कार के लिए उपयोग होने वाले ढाँचे के निर्माण या मरम्मत का कार्य संविदा। (4/2021-CT(R), प्रविष्टि 3(iv)(f), से 14 जून 2021)
  • 5% — सरकार या स्थानीय निकायों के लिए ऐसा कार्य संविदा, जिसमें मिट्टी का काम अनुबंध मूल्य के 75% से अधिक हो। (31/2017-CT(R), प्रविष्टि 3(vii), से 13 अक्टूबर 2017)
  • 5% — यदि कोई उप-ठेकेदार ऐसे मुख्य ठेकेदार के लिए संकर्म संविदा करता है, जो सरकार या किसी सरकारी निकाय के लिए मद (vii) का काम कर रहा है, तो GST 5% है (शर्तें लागू)। (1/2018-CT(R), प्रविष्टि 3(x), से 25 जनवरी 2018)
  • 5% — यदि GST पंजीकरण के लिए बाध्य न होने वाला कोई व्यक्ति किसी ऐप या वेबसाइट के माध्यम से नलसाज़ी, बढ़ईगीरी या घर की देखभाल का अन्य काम उपलब्ध कराता है, तो GST 5% है और इनपुट कर प्रत्यय (ITC) नहीं मिलता। (1/2018-CT(R), प्रविष्टि 3(xi), से 25 जनवरी 2018)
  • 1.5% — जब कोई भवन निर्माता 1 अप्रैल 2019 से शुरू हुई आवासीय परियोजना में किफ़ायती मकान बेचता है, तो GST 1.5% है और इनपुट कर क्रेडिट नहीं मिलता (शर्तें लागू)। (2/2021-CT(R), प्रविष्टि 3(i), से 2 जून 2021)
  • 1.5% — जब कोई भवन निर्माता 1 अप्रैल 2019 से शुरू हुई ऐसी परियोजना में, जो मुख्य रूप से आवासीय नहीं है, किफ़ायती मकान बेचता है, तो GST 1.5% है और इनपुट कर क्रेडिट नहीं मिलता (शर्तें लागू)। (2/2021-CT(R), प्रविष्टि 3(ic), से 2 जून 2021)
  • शून्य — प्रधानमंत्री आवास योजना या सबके लिए आवास (शहरी) के तहत लाभार्थी के अपने घर के निर्माण, मरम्मत या नवीनीकरण के केवल श्रम वाले ठेकों पर कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 10, से 1 जुलाई 2017)
  • शून्य — जब कोई बिजली कंपनी खेती के लिए किसी किसान के नलकूप तक बिजली आपूर्ति पहुँचाने हेतु बिजली की लाइनें बनाती या लगाती है, तो कोई GST नहीं है। (14/2018-CT(R), प्रविष्टि 10A, से 27 जुलाई 2018)
  • शून्य — किसी आवासीय परिसर का हिस्सा न होने वाले एकल मकान के निर्माण के केवल श्रम वाले ठेकों पर कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 11, से 1 जुलाई 2017)

1 अक्टूबर 2021 – 31 दिसंबर 2021

  • 18% — यदि कोई निर्माता किसी गैर-आवासीय अचल संपत्ति परियोजना में दुकानें या कार्यालय बेचता है, तो GST 18% है। यही दर उस चल रही परियोजना के फ़्लैटों पर भी लागू है, जिसमें निर्माता ने 20 मई 2019 तक पुरानी दरें चुनी थीं (शर्तें लागू)। (10/2019-CT(R), प्रविष्टि 3(if), से 10 मई 2019)
  • 18% — जब निर्माण सेवाएँ किसी कम दर वाली प्रविष्टि में शामिल न हों, तो GST 18% है। (3/2019-CT(R), प्रविष्टि 3(xii), से 1 अप्रैल 2019)
  • 18% — जैव गैस संयंत्र, सौर उपकरण और बिजली प्रणालियाँ, पवन चक्कियाँ, कचरे से ऊर्जा या ज्वारीय ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए निर्माण, स्थापना या तकनीकी सेवाएँ। (6/2021-CT(R), प्रविष्टि 38, से 1 अक्टूबर 2021)
  • 12% — यह सूचीबद्ध किफ़ायती आवास योजनाओं के अंतर्गत चल रही परियोजना पर लागू होता है। यदि निर्माता ने 20 मई 2019 तक इन दरों पर GST चुकाने का विकल्प चुना था, तो फ़्लैटों पर GST 12% है (शर्तें लागू)। (10/2019-CT(R), प्रविष्टि 3(ie), से 10 मई 2019)
  • 12% — सरकार या स्थानीय निकायों के लिए ऐतिहासिक स्मारकों, नहरों, बाँधों, सिंचाई, जल आपूर्ति या मल-जल शोधन संयंत्रों के निर्माण या मरम्मत का कार्य संविदा। (31/2017-CT(R), प्रविष्टि 3(iii), से 13 अक्टूबर 2017)
  • 12% — सार्वजनिक सड़कों, पुलों, सुरंगों, तथा PMAY और JNNURM जैसी सरकारी आवास एवं शहरी योजनाओं के अंतर्गत बनने वाले ढाँचों के लिए कार्य संविदा (शर्तें लागू)। (6/2021-CT(R), प्रविष्टि 3(iv), से 1 अक्टूबर 2021)
  • 12% — यदि कोई उप-ठेकेदार ऐसे मुख्य ठेकेदार के लिए संकर्म संविदा करता है, जो सरकार या किसी सरकारी निकाय के लिए मद (iii) या (vi) का काम कर रहा है, तो GST 12% है (शर्तें लागू)। (1/2018-CT(R), प्रविष्टि 3(ix), से 25 जनवरी 2018)
  • 12% — जब कोई ठेकेदार नई रेल लाइनें (मेट्रो और मोनोरेल सहित) या एक अकेला मकान बनाता है, तो GST 12% है। स्वीकृत योजनाओं के तहत 60 वर्ग मीटर तक के कम लागत वाले मकानों या कृषि उपज के शीत भंडारगृहों पर भी यही लागू है (शर्तें लागू)। (3/2019-CT(R), प्रविष्टि 3(v), से 1 अप्रैल 2019)
  • 12% — जब कोई ठेकेदार 1 अप्रैल 2019 से शुरू हुई परियोजना में किफ़ायती फ़्लैट बनाता है, और वे कुल कालीन क्षेत्र (कार्पेट एरिया) का कम से कम आधा हों, तो GST 12% है (शर्तें लागू)। (3/2019-CT(R), प्रविष्टि 3(va), से 1 अप्रैल 2019)
  • 12% — जब कोई ठेकेदार सरकार या स्थानीय निकाय के लिए गैर-व्यावसायिक भवन, विद्यालय, अस्पताल, सांस्कृतिक भवन या कर्मचारी आवास बनाता है या उनकी मरम्मत करता है, तो GST 12% है (शर्तें लागू)। (3/2019-CT(R), प्रविष्टि 3(vi), से 1 अप्रैल 2019)
  • 12% — तट से 12 समुद्री मील से अधिक दूरी पर अपतटीय तेल और गैस की खोज एवं उत्पादन के लिए कार्य संविदा और उससे जुड़ी सेवाएँ। (31/2017-CT(R), प्रविष्टि 3(viii), से 13 अक्टूबर 2017)
  • 7.5% — जब कोई भवन निर्माता 1 अप्रैल 2019 से शुरू हुई आवासीय परियोजना में किफ़ायती मकानों के अलावा अन्य मकान बेचता है, तो GST 7.5% है और इनपुट कर क्रेडिट नहीं मिलता (शर्तें लागू)। (2/2021-CT(R), प्रविष्टि 3(ia), से 2 जून 2021)
  • 7.5% — जब कोई भवन निर्माता 1 अप्रैल 2019 से शुरू हुई आवासीय परियोजना में दुकानें, कार्यालय या गोदाम बेचता है, तो GST 7.5% है और इनपुट कर क्रेडिट नहीं मिलता (शर्तें लागू)। (2/2021-CT(R), प्रविष्टि 3(ib), से 2 जून 2021)
  • 7.5% — यह 1 अप्रैल 2019 से शुरू हुई ऐसी परियोजना पर लागू है जो मुख्य रूप से आवासीय नहीं है। जब कोई भवन निर्माता वहाँ किफ़ायती मकानों के अलावा अन्य मकान बेचता है, तो GST 7.5% है और इनपुट कर क्रेडिट नहीं मिलता (शर्तें लागू)। (2/2021-CT(R), प्रविष्टि 3(id), से 2 जून 2021)
  • 5% — सरकार या स्थानीय निकायों के लिए ऐसा कार्य संविदा, जिसमें मिट्टी का काम अनुबंध मूल्य के 75% से अधिक हो। (31/2017-CT(R), प्रविष्टि 3(vii), से 13 अक्टूबर 2017)
  • 5% — यदि कोई उप-ठेकेदार ऐसे मुख्य ठेकेदार के लिए संकर्म संविदा करता है, जो सरकार या किसी सरकारी निकाय के लिए मद (vii) का काम कर रहा है, तो GST 5% है (शर्तें लागू)। (1/2018-CT(R), प्रविष्टि 3(x), से 25 जनवरी 2018)
  • 5% — यदि GST पंजीकरण के लिए बाध्य न होने वाला कोई व्यक्ति किसी ऐप या वेबसाइट के माध्यम से नलसाज़ी, बढ़ईगीरी या घर की देखभाल का अन्य काम उपलब्ध कराता है, तो GST 5% है और इनपुट कर प्रत्यय (ITC) नहीं मिलता। (1/2018-CT(R), प्रविष्टि 3(xi), से 25 जनवरी 2018)
  • 1.5% — जब कोई भवन निर्माता 1 अप्रैल 2019 से शुरू हुई आवासीय परियोजना में किफ़ायती मकान बेचता है, तो GST 1.5% है और इनपुट कर क्रेडिट नहीं मिलता (शर्तें लागू)। (2/2021-CT(R), प्रविष्टि 3(i), से 2 जून 2021)
  • 1.5% — जब कोई भवन निर्माता 1 अप्रैल 2019 से शुरू हुई ऐसी परियोजना में, जो मुख्य रूप से आवासीय नहीं है, किफ़ायती मकान बेचता है, तो GST 1.5% है और इनपुट कर क्रेडिट नहीं मिलता (शर्तें लागू)। (2/2021-CT(R), प्रविष्टि 3(ic), से 2 जून 2021)
  • शून्य — प्रधानमंत्री आवास योजना या सबके लिए आवास (शहरी) के तहत लाभार्थी के अपने घर के निर्माण, मरम्मत या नवीनीकरण के केवल श्रम वाले ठेकों पर कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 10, से 1 जुलाई 2017)
  • शून्य — जब कोई बिजली कंपनी खेती के लिए किसी किसान के नलकूप तक बिजली आपूर्ति पहुँचाने हेतु बिजली की लाइनें बनाती या लगाती है, तो कोई GST नहीं है। (14/2018-CT(R), प्रविष्टि 10A, से 27 जुलाई 2018)
  • शून्य — किसी आवासीय परिसर का हिस्सा न होने वाले एकल मकान के निर्माण के केवल श्रम वाले ठेकों पर कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 11, से 1 जुलाई 2017)

1 जनवरी 2022 – 17 जुलाई 2022

  • 18% — यदि कोई निर्माता किसी गैर-आवासीय अचल संपत्ति परियोजना में दुकानें या कार्यालय बेचता है, तो GST 18% है। यही दर उस चल रही परियोजना के फ़्लैटों पर भी लागू है, जिसमें निर्माता ने 20 मई 2019 तक पुरानी दरें चुनी थीं (शर्तें लागू)। (10/2019-CT(R), प्रविष्टि 3(if), से 10 मई 2019)
  • 18% — जब निर्माण सेवाएँ किसी कम दर वाली प्रविष्टि में शामिल न हों, तो GST 18% है। (3/2019-CT(R), प्रविष्टि 3(xii), से 1 अप्रैल 2019)
  • 18% — जैव गैस संयंत्र, सौर उपकरण और बिजली प्रणालियाँ, पवन चक्कियाँ, कचरे से ऊर्जा या ज्वारीय ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए निर्माण, स्थापना या तकनीकी सेवाएँ। (6/2021-CT(R), प्रविष्टि 38, से 1 अक्टूबर 2021)
  • 12% — यह सूचीबद्ध किफ़ायती आवास योजनाओं के अंतर्गत चल रही परियोजना पर लागू होता है। यदि निर्माता ने 20 मई 2019 तक इन दरों पर GST चुकाने का विकल्प चुना था, तो फ़्लैटों पर GST 12% है (शर्तें लागू)। (10/2019-CT(R), प्रविष्टि 3(ie), से 10 मई 2019)
  • 12% — जब कोई ठेकेदार सरकार या स्थानीय निकाय के लिए ऐतिहासिक स्मारकों, नहरों, बाँधों, सिंचाई, या जल आपूर्ति और मल-जल शोधन संयंत्रों या पाइपलाइनों पर काम करता है, तो GST 12% है। (22/2021-CT(R), प्रविष्टि 3(iii), से 1 जनवरी 2022)
  • 12% — सार्वजनिक सड़कों, पुलों, सुरंगों, तथा PMAY और JNNURM जैसी सरकारी आवास एवं शहरी योजनाओं के अंतर्गत बनने वाले ढाँचों के लिए कार्य संविदा (शर्तें लागू)। (6/2021-CT(R), प्रविष्टि 3(iv), से 1 अक्टूबर 2021)
  • 12% — जब कोई उप-ठेकेदार मुख्य ठेकेदार के लिए सरकार या स्थानीय निकाय के ऐसे कार्यों पर कार्य अनुबंध करता है जो मद (iii) या (vi) में आते हैं, तो GST 12% है। (22/2021-CT(R), प्रविष्टि 3(ix), से 1 जनवरी 2022)
  • 12% — जब कोई ठेकेदार नई रेल लाइनें (मेट्रो और मोनोरेल सहित) या एक अकेला मकान बनाता है, तो GST 12% है। स्वीकृत योजनाओं के तहत 60 वर्ग मीटर तक के कम लागत वाले मकानों या कृषि उपज के शीत भंडारगृहों पर भी यही लागू है (शर्तें लागू)। (3/2019-CT(R), प्रविष्टि 3(v), से 1 अप्रैल 2019)
  • 12% — जब कोई ठेकेदार 1 अप्रैल 2019 से शुरू हुई परियोजना में किफ़ायती फ़्लैट बनाता है, और वे कुल कालीन क्षेत्र (कार्पेट एरिया) का कम से कम आधा हों, तो GST 12% है (शर्तें लागू)। (3/2019-CT(R), प्रविष्टि 3(va), से 1 अप्रैल 2019)
  • 12% — जब कोई ठेकेदार सरकार या स्थानीय निकाय के लिए गैर-व्यावसायिक भवन, विद्यालय, अस्पताल, सांस्कृतिक भवन या कर्मचारी आवास बनाता है या उनकी मरम्मत करता है, तो GST 12% है (शर्तें लागू)। (22/2021-CT(R), प्रविष्टि 3(vi), से 1 जनवरी 2022)
  • 12% — तट से 12 समुद्री मील से अधिक दूरी पर अपतटीय तेल और गैस की खोज एवं उत्पादन के लिए कार्य संविदा और उससे जुड़ी सेवाएँ। (31/2017-CT(R), प्रविष्टि 3(viii), से 13 अक्टूबर 2017)
  • 7.5% — जब कोई भवन निर्माता 1 अप्रैल 2019 से शुरू हुई आवासीय परियोजना में किफ़ायती मकानों के अलावा अन्य मकान बेचता है, तो GST 7.5% है और इनपुट कर क्रेडिट नहीं मिलता (शर्तें लागू)। (2/2021-CT(R), प्रविष्टि 3(ia), से 2 जून 2021)
  • 7.5% — जब कोई भवन निर्माता 1 अप्रैल 2019 से शुरू हुई आवासीय परियोजना में दुकानें, कार्यालय या गोदाम बेचता है, तो GST 7.5% है और इनपुट कर क्रेडिट नहीं मिलता (शर्तें लागू)। (2/2021-CT(R), प्रविष्टि 3(ib), से 2 जून 2021)
  • 7.5% — यह 1 अप्रैल 2019 से शुरू हुई ऐसी परियोजना पर लागू है जो मुख्य रूप से आवासीय नहीं है। जब कोई भवन निर्माता वहाँ किफ़ायती मकानों के अलावा अन्य मकान बेचता है, तो GST 7.5% है और इनपुट कर क्रेडिट नहीं मिलता (शर्तें लागू)। (2/2021-CT(R), प्रविष्टि 3(id), से 2 जून 2021)
  • 5% — जब सरकार या स्थानीय निकाय के लिए कार्य अनुबंध में मुख्य रूप से मिट्टी का काम हो (मूल्य का 75% से अधिक), तो GST 5% है। (22/2021-CT(R), प्रविष्टि 3(vii), से 1 जनवरी 2022)
  • 5% — जब कोई उप-ठेकेदार मुख्य ठेकेदार के लिए सरकार या स्थानीय निकाय के कार्यों पर मुख्य रूप से मिट्टी का काम (मूल्य का 75% से अधिक) करता है, तो GST 5% है। (22/2021-CT(R), प्रविष्टि 3(x), से 1 जनवरी 2022)
  • 5% — यदि GST पंजीकरण के लिए बाध्य न होने वाला कोई व्यक्ति किसी ऐप या वेबसाइट के माध्यम से नलसाज़ी, बढ़ईगीरी या घर की देखभाल का अन्य काम उपलब्ध कराता है, तो GST 5% है और इनपुट कर प्रत्यय (ITC) नहीं मिलता। (1/2018-CT(R), प्रविष्टि 3(xi), से 25 जनवरी 2018)
  • 1.5% — जब कोई भवन निर्माता 1 अप्रैल 2019 से शुरू हुई आवासीय परियोजना में किफ़ायती मकान बेचता है, तो GST 1.5% है और इनपुट कर क्रेडिट नहीं मिलता (शर्तें लागू)। (2/2021-CT(R), प्रविष्टि 3(i), से 2 जून 2021)
  • 1.5% — जब कोई भवन निर्माता 1 अप्रैल 2019 से शुरू हुई ऐसी परियोजना में, जो मुख्य रूप से आवासीय नहीं है, किफ़ायती मकान बेचता है, तो GST 1.5% है और इनपुट कर क्रेडिट नहीं मिलता (शर्तें लागू)। (2/2021-CT(R), प्रविष्टि 3(ic), से 2 जून 2021)
  • शून्य — प्रधानमंत्री आवास योजना या सबके लिए आवास (शहरी) के तहत लाभार्थी के अपने घर के निर्माण, मरम्मत या नवीनीकरण के केवल श्रम वाले ठेकों पर कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 10, से 1 जुलाई 2017)
  • शून्य — जब कोई बिजली कंपनी खेती के लिए किसी किसान के नलकूप तक बिजली आपूर्ति पहुँचाने हेतु बिजली की लाइनें बनाती या लगाती है, तो कोई GST नहीं है। (14/2018-CT(R), प्रविष्टि 10A, से 27 जुलाई 2018)
  • शून्य — किसी आवासीय परिसर का हिस्सा न होने वाले एकल मकान के निर्माण के केवल श्रम वाले ठेकों पर कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 11, से 1 जुलाई 2017)

18 जुलाई 2022 – 26 जुलाई 2023

  • 18% — यदि कोई निर्माता किसी गैर-आवासीय अचल संपत्ति परियोजना में दुकानें या कार्यालय बेचता है, तो GST 18% है। यही दर उस चल रही परियोजना के फ़्लैटों पर भी लागू है, जिसमें निर्माता ने 20 मई 2019 तक पुरानी दरें चुनी थीं (शर्तें लागू)। (10/2019-CT(R), प्रविष्टि 3(if), से 10 मई 2019)
  • 18% — जब निर्माण सेवाएँ किसी कम दर वाली प्रविष्टि में शामिल न हों, तो GST 18% है। (3/2022-CT(R), प्रविष्टि 3(xii), से 18 जुलाई 2022)
  • 18% — जैव गैस संयंत्र, सौर उपकरण और बिजली प्रणालियाँ, पवन चक्कियाँ, कचरे से ऊर्जा या ज्वारीय ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए निर्माण, स्थापना या तकनीकी सेवाएँ। (6/2021-CT(R), प्रविष्टि 38, से 1 अक्टूबर 2021)
  • 12% — यह सूचीबद्ध किफ़ायती आवास योजनाओं के अंतर्गत चल रही परियोजना पर लागू होता है। यदि निर्माता ने 20 मई 2019 तक इन दरों पर GST चुकाने का विकल्प चुना था, तो फ़्लैटों पर GST 12% है (शर्तें लागू)। (10/2019-CT(R), प्रविष्टि 3(ie), से 10 मई 2019)
  • 12% — जब सरकार या स्थानीय निकाय के लिए कार्य अनुबंध में मुख्य रूप से मिट्टी का काम हो (मूल्य का 75% से अधिक), तो GST 12% है। (3/2022-CT(R), प्रविष्टि 3(vii), से 18 जुलाई 2022)
  • 12% — तट से 12 समुद्री मील से अधिक दूरी पर अपतटीय तेल और गैस की खोज एवं उत्पादन के लिए कार्य संविदा और उससे जुड़ी सेवाएँ। (31/2017-CT(R), प्रविष्टि 3(viii), से 13 अक्टूबर 2017)
  • 12% — जब कोई उप-ठेकेदार मुख्य ठेकेदार के लिए सरकार या स्थानीय निकाय के कार्यों पर मुख्य रूप से मिट्टी का काम (मूल्य का 75% से अधिक) करता है, तो GST 12% है। (3/2022-CT(R), प्रविष्टि 3(x), से 18 जुलाई 2022)
  • 7.5% — जब कोई भवन निर्माता 1 अप्रैल 2019 से शुरू हुई आवासीय परियोजना में किफ़ायती मकानों के अलावा अन्य मकान बेचता है, तो GST 7.5% है और इनपुट कर क्रेडिट नहीं मिलता (शर्तें लागू)। (2/2021-CT(R), प्रविष्टि 3(ia), से 2 जून 2021)
  • 7.5% — जब कोई भवन निर्माता 1 अप्रैल 2019 से शुरू हुई आवासीय परियोजना में दुकानें, कार्यालय या गोदाम बेचता है, तो GST 7.5% है और इनपुट कर क्रेडिट नहीं मिलता (शर्तें लागू)। (2/2021-CT(R), प्रविष्टि 3(ib), से 2 जून 2021)
  • 7.5% — यह 1 अप्रैल 2019 से शुरू हुई ऐसी परियोजना पर लागू है जो मुख्य रूप से आवासीय नहीं है। जब कोई भवन निर्माता वहाँ किफ़ायती मकानों के अलावा अन्य मकान बेचता है, तो GST 7.5% है और इनपुट कर क्रेडिट नहीं मिलता (शर्तें लागू)। (2/2021-CT(R), प्रविष्टि 3(id), से 2 जून 2021)
  • 5% — यदि GST पंजीकरण के लिए बाध्य न होने वाला कोई व्यक्ति किसी ऐप या वेबसाइट के माध्यम से नलसाज़ी, बढ़ईगीरी या घर की देखभाल का अन्य काम उपलब्ध कराता है, तो GST 5% है और इनपुट कर प्रत्यय (ITC) नहीं मिलता। (1/2018-CT(R), प्रविष्टि 3(xi), से 25 जनवरी 2018)
  • 1.5% — जब कोई भवन निर्माता 1 अप्रैल 2019 से शुरू हुई आवासीय परियोजना में किफ़ायती मकान बेचता है, तो GST 1.5% है और इनपुट कर क्रेडिट नहीं मिलता (शर्तें लागू)। (2/2021-CT(R), प्रविष्टि 3(i), से 2 जून 2021)
  • 1.5% — जब कोई भवन निर्माता 1 अप्रैल 2019 से शुरू हुई ऐसी परियोजना में, जो मुख्य रूप से आवासीय नहीं है, किफ़ायती मकान बेचता है, तो GST 1.5% है और इनपुट कर क्रेडिट नहीं मिलता (शर्तें लागू)। (2/2021-CT(R), प्रविष्टि 3(ic), से 2 जून 2021)
  • शून्य — प्रधानमंत्री आवास योजना या सबके लिए आवास (शहरी) के तहत लाभार्थी के अपने घर के निर्माण, मरम्मत या नवीनीकरण के केवल श्रम वाले ठेकों पर कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 10, से 1 जुलाई 2017)
  • शून्य — जब कोई बिजली कंपनी खेती के लिए किसी किसान के नलकूप तक बिजली आपूर्ति पहुँचाने हेतु बिजली की लाइनें बनाती या लगाती है, तो कोई GST नहीं है। (14/2018-CT(R), प्रविष्टि 10A, से 27 जुलाई 2018)
  • शून्य — किसी आवासीय परिसर का हिस्सा न होने वाले एकल मकान के निर्माण के केवल श्रम वाले ठेकों पर कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 11, से 1 जुलाई 2017)

27 जुलाई 2023 – 21 सितंबर 2025

  • 18% — यदि कोई निर्माता किसी गैर-आवासीय अचल संपत्ति परियोजना में दुकानें या कार्यालय बेचता है, तो GST 18% है। यही दर उस चल रही परियोजना के फ़्लैटों पर भी लागू है, जिसमें निर्माता ने 20 मई 2019 तक पुरानी दरें चुनी थीं (शर्तें लागू)। (10/2019-CT(R), प्रविष्टि 3(if), से 10 मई 2019)
  • 18% — जब निर्माण सेवाएँ किसी कम दर वाली प्रविष्टि में शामिल न हों, तो GST 18% है। (3/2022-CT(R), प्रविष्टि 3(xii), से 18 जुलाई 2022)
  • 18% — जैव गैस संयंत्र, सौर उपकरण और बिजली प्रणालियाँ, पवन चक्कियाँ, कचरे से ऊर्जा या ज्वारीय ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए निर्माण, स्थापना या तकनीकी सेवाएँ। (6/2021-CT(R), प्रविष्टि 38, से 1 अक्टूबर 2021)
  • 12% — सरकारी योजना की चालू आवास परियोजना में फ़्लैट, जहाँ भवन निर्माता ने 20 मई 2019 तक यह दर चुनी थी (शर्तें लागू)। (6/2023-CT(R), प्रविष्टि 3(ie), से 27 जुलाई 2023)
  • 12% — जब सरकार या स्थानीय निकाय के लिए कार्य अनुबंध में मुख्य रूप से मिट्टी का काम हो (मूल्य का 75% से अधिक), तो GST 12% है। (3/2022-CT(R), प्रविष्टि 3(vii), से 18 जुलाई 2022)
  • 12% — तट से 12 समुद्री मील से अधिक दूरी पर अपतटीय तेल और गैस की खोज एवं उत्पादन के लिए कार्य संविदा और उससे जुड़ी सेवाएँ। (31/2017-CT(R), प्रविष्टि 3(viii), से 13 अक्टूबर 2017)
  • 12% — जब कोई उप-ठेकेदार मुख्य ठेकेदार के लिए सरकार या स्थानीय निकाय के कार्यों पर मुख्य रूप से मिट्टी का काम (मूल्य का 75% से अधिक) करता है, तो GST 12% है। (3/2022-CT(R), प्रविष्टि 3(x), से 18 जुलाई 2022)
  • 7.5% — जब कोई भवन निर्माता 1 अप्रैल 2019 से शुरू हुई आवासीय परियोजना में किफ़ायती मकानों के अलावा अन्य मकान बेचता है, तो GST 7.5% है और इनपुट कर क्रेडिट नहीं मिलता (शर्तें लागू)। (2/2021-CT(R), प्रविष्टि 3(ia), से 2 जून 2021)
  • 7.5% — जब कोई भवन निर्माता 1 अप्रैल 2019 से शुरू हुई आवासीय परियोजना में दुकानें, कार्यालय या गोदाम बेचता है, तो GST 7.5% है और इनपुट कर क्रेडिट नहीं मिलता (शर्तें लागू)। (2/2021-CT(R), प्रविष्टि 3(ib), से 2 जून 2021)
  • 7.5% — यह 1 अप्रैल 2019 से शुरू हुई ऐसी परियोजना पर लागू है जो मुख्य रूप से आवासीय नहीं है। जब कोई भवन निर्माता वहाँ किफ़ायती मकानों के अलावा अन्य मकान बेचता है, तो GST 7.5% है और इनपुट कर क्रेडिट नहीं मिलता (शर्तें लागू)। (2/2021-CT(R), प्रविष्टि 3(id), से 2 जून 2021)
  • 5% — यदि GST पंजीकरण के लिए बाध्य न होने वाला कोई व्यक्ति किसी ऐप या वेबसाइट के माध्यम से नलसाज़ी, बढ़ईगीरी या घर की देखभाल का अन्य काम उपलब्ध कराता है, तो GST 5% है और इनपुट कर प्रत्यय (ITC) नहीं मिलता। (1/2018-CT(R), प्रविष्टि 3(xi), से 25 जनवरी 2018)
  • 1.5% — जब कोई भवन निर्माता 1 अप्रैल 2019 से शुरू हुई आवासीय परियोजना में किफ़ायती मकान बेचता है, तो GST 1.5% है और इनपुट कर क्रेडिट नहीं मिलता (शर्तें लागू)। (2/2021-CT(R), प्रविष्टि 3(i), से 2 जून 2021)
  • 1.5% — जब कोई भवन निर्माता 1 अप्रैल 2019 से शुरू हुई ऐसी परियोजना में, जो मुख्य रूप से आवासीय नहीं है, किफ़ायती मकान बेचता है, तो GST 1.5% है और इनपुट कर क्रेडिट नहीं मिलता (शर्तें लागू)। (2/2021-CT(R), प्रविष्टि 3(ic), से 2 जून 2021)
  • शून्य — प्रधानमंत्री आवास योजना या सबके लिए आवास (शहरी) के तहत लाभार्थी के अपने घर के निर्माण, मरम्मत या नवीनीकरण के केवल श्रम वाले ठेकों पर कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 10, से 1 जुलाई 2017)
  • शून्य — जब कोई बिजली कंपनी खेती के लिए किसी किसान के नलकूप तक बिजली आपूर्ति पहुँचाने हेतु बिजली की लाइनें बनाती या लगाती है, तो कोई GST नहीं है। (14/2018-CT(R), प्रविष्टि 10A, से 27 जुलाई 2018)
  • शून्य — किसी आवासीय परिसर का हिस्सा न होने वाले एकल मकान के निर्माण के केवल श्रम वाले ठेकों पर कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 11, से 1 जुलाई 2017)

22 सितंबर 2025 – लागू

  • 18% — यदि कोई निर्माता किसी गैर-आवासीय अचल संपत्ति परियोजना में दुकानें या कार्यालय बेचता है, तो GST 18% है। यही दर उस चल रही परियोजना के फ़्लैटों पर भी लागू है, जिसमें निर्माता ने 20 मई 2019 तक पुरानी दरें चुनी थीं (शर्तें लागू)। (10/2019-CT(R), प्रविष्टि 3(if), से 10 मई 2019)
  • 18% — यदि सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण के लिए कार्य संविदा मुख्य रूप से मिट्टी का काम हो (उसके मूल्य का 75% से अधिक), तो GST 18% है। (15/2025-CT(R), प्रविष्टि 3(vii), से 22 सितंबर 2025)
  • 18% — तट से 12 समुद्री मील से आगे समुद्र में तेल और गैस की खोज और उत्पादन के लिए कार्य संविदाओं पर GST 18% है। (15/2025-CT(R), प्रविष्टि 3(viii), से 22 सितंबर 2025)
  • 18% — यदि कोई उप-ठेकेदार ऐसे मुख्य ठेकेदार के लिए कार्य संविदा करता है जो सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण के लिए मुख्य रूप से मिट्टी का काम कर रहा है, तो GST 18% है। (15/2025-CT(R), प्रविष्टि 3(x), से 22 सितंबर 2025)
  • 18% — जब निर्माण सेवाएँ किसी कम दर वाली प्रविष्टि में शामिल न हों, तो GST 18% है। (3/2022-CT(R), प्रविष्टि 3(xii), से 18 जुलाई 2022)
  • 18% — जैव गैस संयंत्र, सौर उपकरण या सौर बिजली प्रणालियाँ, पवनचक्कियाँ, कचरे से ऊर्जा या ज्वार/लहर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए निर्माण, स्थापना या तकनीकी सेवाओं पर GST 18% है। (15/2025-CT(R), प्रविष्टि 38, से 22 सितंबर 2025)
  • 12% — सरकारी योजना की चालू आवास परियोजना में फ़्लैट, जहाँ भवन निर्माता ने 20 मई 2019 तक यह दर चुनी थी (शर्तें लागू)। (6/2023-CT(R), प्रविष्टि 3(ie), से 27 जुलाई 2023)
  • 7.5% — जब कोई भवन निर्माता 1 अप्रैल 2019 से शुरू हुई आवासीय परियोजना में किफ़ायती मकानों के अलावा अन्य मकान बेचता है, तो GST 7.5% है और इनपुट कर क्रेडिट नहीं मिलता (शर्तें लागू)। (2/2021-CT(R), प्रविष्टि 3(ia), से 2 जून 2021)
  • 7.5% — जब कोई भवन निर्माता 1 अप्रैल 2019 से शुरू हुई आवासीय परियोजना में दुकानें, कार्यालय या गोदाम बेचता है, तो GST 7.5% है और इनपुट कर क्रेडिट नहीं मिलता (शर्तें लागू)। (2/2021-CT(R), प्रविष्टि 3(ib), से 2 जून 2021)
  • 7.5% — यह 1 अप्रैल 2019 से शुरू हुई ऐसी परियोजना पर लागू है जो मुख्य रूप से आवासीय नहीं है। जब कोई भवन निर्माता वहाँ किफ़ायती मकानों के अलावा अन्य मकान बेचता है, तो GST 7.5% है और इनपुट कर क्रेडिट नहीं मिलता (शर्तें लागू)। (2/2021-CT(R), प्रविष्टि 3(id), से 2 जून 2021)
  • 5% — यदि GST पंजीकरण के लिए बाध्य न होने वाला कोई व्यक्ति किसी ऐप या वेबसाइट के माध्यम से नलसाज़ी, बढ़ईगीरी या घर की देखभाल का अन्य काम उपलब्ध कराता है, तो GST 5% है और इनपुट कर प्रत्यय (ITC) नहीं मिलता। (1/2018-CT(R), प्रविष्टि 3(xi), से 25 जनवरी 2018)
  • 1.5% — जब कोई भवन निर्माता 1 अप्रैल 2019 से शुरू हुई आवासीय परियोजना में किफ़ायती मकान बेचता है, तो GST 1.5% है और इनपुट कर क्रेडिट नहीं मिलता (शर्तें लागू)। (2/2021-CT(R), प्रविष्टि 3(i), से 2 जून 2021)
  • 1.5% — जब कोई भवन निर्माता 1 अप्रैल 2019 से शुरू हुई ऐसी परियोजना में, जो मुख्य रूप से आवासीय नहीं है, किफ़ायती मकान बेचता है, तो GST 1.5% है और इनपुट कर क्रेडिट नहीं मिलता (शर्तें लागू)। (2/2021-CT(R), प्रविष्टि 3(ic), से 2 जून 2021)
  • शून्य — प्रधानमंत्री आवास योजना या सबके लिए आवास (शहरी) के तहत लाभार्थी के अपने घर के निर्माण, मरम्मत या नवीनीकरण के केवल श्रम वाले ठेकों पर कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 10, से 1 जुलाई 2017)
  • शून्य — जब कोई बिजली कंपनी खेती के लिए किसी किसान के नलकूप तक बिजली आपूर्ति पहुँचाने हेतु बिजली की लाइनें बनाती या लगाती है, तो कोई GST नहीं है। (14/2018-CT(R), प्रविष्टि 10A, से 27 जुलाई 2018)
  • शून्य — किसी आवासीय परिसर का हिस्सा न होने वाले एकल मकान के निर्माण के केवल श्रम वाले ठेकों पर कोई GST नहीं है। (12/2017-CT(R), प्रविष्टि 11, से 1 जुलाई 2017)

9954 के अंतर्गत SAC कोड

  • 995411 Construction services of single dwelling or multi dwelling or multi-storied residential buildings
  • 995412 Construction services of other residential buildings such as old age homes, homeless shelters, hostels and the like
  • 995413 Construction services of industrial buildings such as buildings used for production activities (used for assembly line activities), workshops, storage buildings and other similar industrial buildings
  • 995414 Construction services of commercial buildings such as office buildings, exhibition and marriage halls, malls, hotels, restaurants, airports, rail or road terminals, parking garages, petrol and service stations, theatres and other similar buildings
  • 995415 Construction services of other non-residential buildings such as educational institutions, hospitals, clinics including veterinary clinics, religious establishments, courts, prisons, museums and other similar buildings
  • 995416 Construction services of other buildings nowhere else classified
  • 995417 (i) Construction services of commercial buildings such as office buildings, exhibition and marriage halls, malls, hotels, restaurants, airports, rail or road terminals, parking garages, petrol and service stations, theatres and other similar buildings (i...
  • 995418 Services by way of house-keeping, such as plumbing, carpentering, etc. where the person supplying such service through electronic commerce operator is not liable for registration under sub-section (1) of section 22 of the Central Goods and Services Tax A...
  • 995419 Services involving repair, alterations, additions, replacements, renovation, maintenance or remodeling of the buildings covered above
  • 995421 General construction services of highways, streets, roads, railways and airfield runways, bridges and tunnels
  • 995422 General construction services of harbours, waterways, dams, water mains and lines, irrigation and other waterworks
  • 995423 General construction services of long-distance underground/ overland/ submarine pipelines, communication and electric power lines (cables); pumping stations and related works; transformer stations and related works
  • 995424 General construction services of local water and sewage pipelines, electricity and communication cables and related works
  • 995425 General construction services of mines and industrial plants
  • 995426 General Construction services of Power Plants and its related infrastructure
  • 995427 General construction services of outdoor sport and recreation facilities
  • 995428 General construction services of other civil engineering works nowhere else classified
  • 995429 Services involving repair, alterations, additions, replacements, renovation, maintenance or remodeling of the constructions covered above
  • 995431 Demolition services
  • 995432 Site formation and clearance services including preparation services to make sites ready for subsequent construction work, test drilling and boring and core extraction, digging of trenches
  • 995433 Excavating and earthmoving services
  • 995434 Water well drilling services and septic system installation services
  • 995435 Other site preparation services nowhere else classified
  • 995439 Services involving repair, alterations, additions, replacements, maintenance of the constructions covered above
  • 995441 Installation, assembly and erection services of prefabricated buildings
  • 995442 Installation, assembly and erection services of other prefabricated structures and constructions
  • 995443 Installation services of all types of street furniture (such as bus shelters, benches, telephone booths, public toilets, and the like)
  • 995444 Other assembly and erection services nowhere else classified
  • 995449 Services involving repair, alterations, additions, replacements, maintenance of the constructions covered above
  • 995451 Pile driving and foundation services
  • 995452 Building framing and roof framing services
  • 995453 Roofing and waterproofing services
  • 995454 Concrete services
  • 995455 Structural steel erection services
  • 995456 Masonry services
  • 995457 Scaffolding services
  • 995458 Other special trade construction services nowhere else classified
  • 995459 Services involving repair, alterations, additions, replacements, maintenance of the constructions covered above
  • 995461 Electrical installation services including Electrical wiring and fitting services, fire alarm installation services, burglar alarm system installation services
  • 995462 Water plumbing and drain laying services
  • 995463 Heating, ventilation and air conditioning equipment installation services
  • 995464 Gas fitting installation services
  • 995465 Insulation services
  • 995466 Lift and escalator installation services
  • 995468 Other installation services nowhere else classified
  • 995469 Services involving repair, alterations, additions, replacements, maintenance of the installations covered above
  • 995471 Glazing services
  • 995472 Plastering services
  • 995473 Painting services
  • 995474 Floor and wall tiling services
  • 995475 Other floor laying, wall covering and wall papering services
  • 995476 Joinery and carpentry services
  • 995477 Fencing and railing services
  • 995478 Other building completion and finishing services nowhere else classified
  • 995479 Services involving repair, alterations, additions, replacements, maintenance of the completion/finishing works covered above

दरों का पूरा इतिहास

सेतकGSTकिस पर लागूअधिसूचना
1 जुलाई 2017लागूशून्यप्रधानमंत्री आवास योजना या सबके लिए आवास (शहरी) के तहत लाभार्थी के अपने घर के निर्माण, मरम्मत या नवीनीकरण के केवल श्रम वाले ठेकों पर कोई GST नहीं है।12/2017-CT(R), प्रविष्टि 10
1 जुलाई 2017लागूशून्यकिसी आवासीय परिसर का हिस्सा न होने वाले एकल मकान के निर्माण के केवल श्रम वाले ठेकों पर कोई GST नहीं है।12/2017-CT(R), प्रविष्टि 11
1 जुलाई 201731 मार्च 201918%यदि आप कोई भवन, परिसर या ढाँचा बनाते हैं (बिक्री के लिए बनाया गया भी शामिल) और पूरा भुगतान पूर्णता प्रमाणपत्र मिलने या पहली बार कब्ज़ा होने के बाद नहीं आता, तो GST 18% है।11/2017-CT(R), प्रविष्टि 3(i)
1 जुलाई 201731 मार्च 201918%यदि आप कोई कार्य संविदा करते हैं (ऐसा निर्माण, मरम्मत या स्थापना का काम जिसमें सामग्री और श्रम दोनों दिए जाते हैं), तो GST 18% है।11/2017-CT(R), प्रविष्टि 3(ii)
1 जुलाई 201721 अगस्त 201718%ऊपर की मदों में शामिल न होने वाली अन्य निर्माण सेवाओं पर 18% GST है।11/2017-CT(R), प्रविष्टि 3(iii)
22 अगस्त 201712 अक्टूबर 201712%जब कोई ठेकेदार सरकार या स्थानीय निकाय के लिए ऐतिहासिक स्मारकों, नहरों, बाँधों, सिंचाई, या जल आपूर्ति और मल-जल शोधन संयंत्रों या पाइपलाइनों पर काम करता है, तो GST 12% है।20/2017-CT(R), प्रविष्टि 3(iii)
22 अगस्त 201724 जनवरी 201812%जब कोई ठेकेदार सार्वजनिक सड़कें, पुल या सुरंगें, सरकारी आवास योजना के कार्य, कारखानों के बाहर के अपशिष्ट जल शोधन संयंत्र या श्मशान बनाता है या उनकी मरम्मत करता है, तो GST 12% है (शर्तें लागू)।20/2017-CT(R), प्रविष्टि 3(iv)
22 अगस्त 201724 जनवरी 201812%जब कोई ठेकेदार नई रेल लाइनें (मेट्रो या मोनोरेल नहीं) या एक अकेला मकान बनाता है, तो GST 12% है। स्वीकृत योजनाओं के तहत 60 वर्ग मीटर तक के कम लागत वाले मकानों या कृषि उपज के शीत भंडारगृहों पर भी यही लागू है (शर्तें लागू)।20/2017-CT(R), प्रविष्टि 3(v)
22 अगस्त 201720 सितंबर 201718%ऊपर की मदों में शामिल न होने वाली अन्य निर्माण सेवाओं पर 18% GST है।20/2017-CT(R), प्रविष्टि 3(vi)
21 सितंबर 201712 अक्टूबर 201712%जब सरकार या स्थानीय निकाय को गैर-व्यावसायिक, शैक्षिक, चिकित्सा या सांस्कृतिक भवनों, या कर्मचारी आवास के निर्माण या मरम्मत के लिए सेवाएँ दी जाती हैं, तो GST 12% है (शर्तें लागू)।24/2017-CT(R), प्रविष्टि 3(vi)
21 सितंबर 201712 अक्टूबर 201718%ऊपर की मदों में शामिल न होने वाली अन्य निर्माण सेवाओं पर 18% GST है।24/2017-CT(R), प्रविष्टि 3(vii)
13 अक्टूबर 201731 दिसंबर 202112%सरकार या स्थानीय निकायों के लिए ऐतिहासिक स्मारकों, नहरों, बाँधों, सिंचाई, जल आपूर्ति या मल-जल शोधन संयंत्रों के निर्माण या मरम्मत का कार्य संविदा।31/2017-CT(R), प्रविष्टि 3(iii)
13 अक्टूबर 201724 जनवरी 201818%ऊपर की मदों में शामिल न होने वाली अन्य निर्माण सेवाओं पर 18% GST है।31/2017-CT(R), प्रविष्टि 3(ix)
13 अक्टूबर 201714 नवंबर 201712%सरकार या स्थानीय निकायों के लिए गैर-व्यावसायिक ढाँचों, विद्यालयों, अस्पतालों, सांस्कृतिक भवनों या कर्मचारी आवासों का निर्माण या मरम्मत (शर्तें लागू)।31/2017-CT(R), प्रविष्टि 3(vi)
13 अक्टूबर 201731 दिसंबर 20215%सरकार या स्थानीय निकायों के लिए ऐसा कार्य संविदा, जिसमें मिट्टी का काम अनुबंध मूल्य के 75% से अधिक हो।31/2017-CT(R), प्रविष्टि 3(vii)
13 अक्टूबर 201721 सितंबर 202512%तट से 12 समुद्री मील से अधिक दूरी पर अपतटीय तेल और गैस की खोज एवं उत्पादन के लिए कार्य संविदा और उससे जुड़ी सेवाएँ।31/2017-CT(R), प्रविष्टि 3(viii)
15 नवंबर 201726 जुलाई 201812%सरकार या स्थानीय निकायों के लिए गैर-व्यावसायिक ढाँचों, विद्यालयों, अस्पतालों, सांस्कृतिक भवनों या कर्मचारी आवासों का निर्माण या मरम्मत (शर्तें लागू)।46/2017-CT(R), प्रविष्टि 3(vi)
25 जनवरी 201831 मार्च 201912%यदि आप सार्वजनिक सड़कें, पुल, PMAY या JNNURM योजनाओं के अंतर्गत आवास, प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र या श्मशान बनाने या उनकी मरम्मत का संकर्म संविदा (वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट) करते हैं, तो GST 12% है (शर्तें लागू)।1/2018-CT(R), प्रविष्टि 3(iv)
25 जनवरी 201831 दिसंबर 202112%यदि कोई उप-ठेकेदार ऐसे मुख्य ठेकेदार के लिए संकर्म संविदा करता है, जो सरकार या किसी सरकारी निकाय के लिए मद (iii) या (vi) का काम कर रहा है, तो GST 12% है (शर्तें लागू)।1/2018-CT(R), प्रविष्टि 3(ix)
25 जनवरी 201831 मार्च 201912%नई रेल या मेट्रो, एक अकेला मकान, 60 वर्ग मीटर तक के कम लागत वाले मकान, कृषि उपज के लिए शीत भंडार या अनाज संभालने की प्रणालियों के संकर्म संविदा पर GST 12% है (शर्तें लागू)।1/2018-CT(R), प्रविष्टि 3(v)
25 जनवरी 201831 दिसंबर 20215%यदि कोई उप-ठेकेदार ऐसे मुख्य ठेकेदार के लिए संकर्म संविदा करता है, जो सरकार या किसी सरकारी निकाय के लिए मद (vii) का काम कर रहा है, तो GST 5% है (शर्तें लागू)।1/2018-CT(R), प्रविष्टि 3(x)
25 जनवरी 2018लागू5%यदि GST पंजीकरण के लिए बाध्य न होने वाला कोई व्यक्ति किसी ऐप या वेबसाइट के माध्यम से नलसाज़ी, बढ़ईगीरी या घर की देखभाल का अन्य काम उपलब्ध कराता है, तो GST 5% है और इनपुट कर प्रत्यय (ITC) नहीं मिलता।1/2018-CT(R), प्रविष्टि 3(xi)
25 जनवरी 201831 दिसंबर 201818%ऊपर की मदों में शामिल न होने वाली अन्य निर्माण सेवाओं पर 18% GST है।1/2018-CT(R), प्रविष्टि 3(xii)
27 जुलाई 2018लागूशून्यजब कोई बिजली कंपनी खेती के लिए किसी किसान के नलकूप तक बिजली आपूर्ति पहुँचाने हेतु बिजली की लाइनें बनाती या लगाती है, तो कोई GST नहीं है।14/2018-CT(R), प्रविष्टि 10A
27 जुलाई 201831 मार्च 201912%जब कोई ठेकेदार सरकार या स्थानीय निकाय के लिए गैर-व्यावसायिक भवन, विद्यालय, अस्पताल, सांस्कृतिक भवन या कर्मचारी आवास बनाता है या उनकी मरम्मत करता है, तो GST 12% है (शर्तें लागू)।17/2018-CT(R), प्रविष्टि 3(vi)
1 जनवरी 201931 मार्च 201918%जब निर्माण सेवाएँ किसी कम दर वाली प्रविष्टि में शामिल न हों, तो GST 18% है।27/2018-CT(R), प्रविष्टि 3(xii)
1 जनवरी 201930 सितंबर 202118%बायोगैस, सौर, पवन, कचरे से ऊर्जा, या समुद्री/ज्वारीय ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए निर्माण, स्थापना या तकनीकी कार्य करने पर GST 18% है।27/2018-CT(R), प्रविष्टि 38
1 अप्रैल 20191 जून 20211.5%जब कोई भवन निर्माता 1 अप्रैल 2019 से शुरू हुई आवासीय परियोजना में किफ़ायती मकान बेचता है, तो GST 1.5% है और इनपुट कर क्रेडिट नहीं मिलता (शर्तें लागू)।3/2019-CT(R), प्रविष्टि 3(i)
1 अप्रैल 20191 जून 20217.5%जब कोई भवन निर्माता 1 अप्रैल 2019 से शुरू हुई आवासीय परियोजना में किफ़ायती मकानों के अलावा अन्य मकान बेचता है, तो GST 7.5% है और इनपुट कर क्रेडिट नहीं मिलता (शर्तें लागू)।3/2019-CT(R), प्रविष्टि 3(ia)
1 अप्रैल 20191 जून 20217.5%जब कोई भवन निर्माता 1 अप्रैल 2019 से शुरू हुई आवासीय परियोजना में दुकानें, कार्यालय या गोदाम बेचता है, तो GST 7.5% है और इनपुट कर क्रेडिट नहीं मिलता (शर्तें लागू)।3/2019-CT(R), प्रविष्टि 3(ib)
1 अप्रैल 20191 जून 20211.5%जब कोई भवन निर्माता 1 अप्रैल 2019 से शुरू हुई ऐसी परियोजना में, जो मुख्य रूप से आवासीय नहीं है, किफ़ायती मकान बेचता है, तो GST 1.5% है और इनपुट कर क्रेडिट नहीं मिलता (शर्तें लागू)।3/2019-CT(R), प्रविष्टि 3(ic)
1 अप्रैल 20191 जून 20217.5%यह 1 अप्रैल 2019 से शुरू हुई ऐसी परियोजना पर लागू है जो मुख्य रूप से आवासीय नहीं है। जब कोई भवन निर्माता वहाँ किफ़ायती मकानों के अलावा अन्य मकान बेचता है, तो GST 7.5% है और इनपुट कर क्रेडिट नहीं मिलता (शर्तें लागू)।3/2019-CT(R), प्रविष्टि 3(id)
1 अप्रैल 20199 मई 201912%जब किसी चल रही आवास योजना परियोजना के भवन निर्माता ने 10 मई 2019 तक पुरानी दरें जारी रखने का विकल्प चुना हो, तो GST 12% है (शर्तें लागू)।3/2019-CT(R), प्रविष्टि 3(ie)
1 अप्रैल 20199 मई 201918%जब कोई भवन निर्माता ऐसी परियोजना में दुकानें या कार्यालय बेचता है जो मुख्य रूप से आवासीय नहीं है, तो GST 18% है। पुरानी दरें चुनने वाली चल रही परियोजना के अन्य मकानों पर भी यही लागू है (शर्तें लागू)।3/2019-CT(R), प्रविष्टि 3(if)
1 अप्रैल 201913 जून 202112%जब कोई ठेकेदार सार्वजनिक सड़कें, पुल या सुरंगें, सरकारी आवास योजना के कार्य, कारखानों के बाहर के अपशिष्ट जल शोधन संयंत्र या श्मशान बनाता है या उनकी मरम्मत करता है, तो GST 12% है (शर्तें लागू)।3/2019-CT(R), प्रविष्टि 3(iv)
1 अप्रैल 201917 जुलाई 202212%जब कोई ठेकेदार नई रेल लाइनें (मेट्रो और मोनोरेल सहित) या एक अकेला मकान बनाता है, तो GST 12% है। स्वीकृत योजनाओं के तहत 60 वर्ग मीटर तक के कम लागत वाले मकानों या कृषि उपज के शीत भंडारगृहों पर भी यही लागू है (शर्तें लागू)।3/2019-CT(R), प्रविष्टि 3(v)
1 अप्रैल 201917 जुलाई 202212%जब कोई ठेकेदार 1 अप्रैल 2019 से शुरू हुई परियोजना में किफ़ायती फ़्लैट बनाता है, और वे कुल कालीन क्षेत्र (कार्पेट एरिया) का कम से कम आधा हों, तो GST 12% है (शर्तें लागू)।3/2019-CT(R), प्रविष्टि 3(va)
1 अप्रैल 201931 दिसंबर 202112%जब कोई ठेकेदार सरकार या स्थानीय निकाय के लिए गैर-व्यावसायिक भवन, विद्यालय, अस्पताल, सांस्कृतिक भवन या कर्मचारी आवास बनाता है या उनकी मरम्मत करता है, तो GST 12% है (शर्तें लागू)।3/2019-CT(R), प्रविष्टि 3(vi)
1 अप्रैल 201917 जुलाई 202218%जब निर्माण सेवाएँ किसी कम दर वाली प्रविष्टि में शामिल न हों, तो GST 18% है।3/2019-CT(R), प्रविष्टि 3(xii)
10 मई 201926 जुलाई 202312%यह सूचीबद्ध किफ़ायती आवास योजनाओं के अंतर्गत चल रही परियोजना पर लागू होता है। यदि निर्माता ने 20 मई 2019 तक इन दरों पर GST चुकाने का विकल्प चुना था, तो फ़्लैटों पर GST 12% है (शर्तें लागू)।10/2019-CT(R), प्रविष्टि 3(ie)
10 मई 2019लागू18%यदि कोई निर्माता किसी गैर-आवासीय अचल संपत्ति परियोजना में दुकानें या कार्यालय बेचता है, तो GST 18% है। यही दर उस चल रही परियोजना के फ़्लैटों पर भी लागू है, जिसमें निर्माता ने 20 मई 2019 तक पुरानी दरें चुनी थीं (शर्तें लागू)।10/2019-CT(R), प्रविष्टि 3(if)
2 जून 2021लागू1.5%जब कोई भवन निर्माता 1 अप्रैल 2019 से शुरू हुई आवासीय परियोजना में किफ़ायती मकान बेचता है, तो GST 1.5% है और इनपुट कर क्रेडिट नहीं मिलता (शर्तें लागू)।2/2021-CT(R), प्रविष्टि 3(i)
2 जून 2021लागू7.5%जब कोई भवन निर्माता 1 अप्रैल 2019 से शुरू हुई आवासीय परियोजना में किफ़ायती मकानों के अलावा अन्य मकान बेचता है, तो GST 7.5% है और इनपुट कर क्रेडिट नहीं मिलता (शर्तें लागू)।2/2021-CT(R), प्रविष्टि 3(ia)
2 जून 2021लागू7.5%जब कोई भवन निर्माता 1 अप्रैल 2019 से शुरू हुई आवासीय परियोजना में दुकानें, कार्यालय या गोदाम बेचता है, तो GST 7.5% है और इनपुट कर क्रेडिट नहीं मिलता (शर्तें लागू)।2/2021-CT(R), प्रविष्टि 3(ib)
2 जून 2021लागू1.5%जब कोई भवन निर्माता 1 अप्रैल 2019 से शुरू हुई ऐसी परियोजना में, जो मुख्य रूप से आवासीय नहीं है, किफ़ायती मकान बेचता है, तो GST 1.5% है और इनपुट कर क्रेडिट नहीं मिलता (शर्तें लागू)।2/2021-CT(R), प्रविष्टि 3(ic)
2 जून 2021लागू7.5%यह 1 अप्रैल 2019 से शुरू हुई ऐसी परियोजना पर लागू है जो मुख्य रूप से आवासीय नहीं है। जब कोई भवन निर्माता वहाँ किफ़ायती मकानों के अलावा अन्य मकान बेचता है, तो GST 7.5% है और इनपुट कर क्रेडिट नहीं मिलता (शर्तें लागू)।2/2021-CT(R), प्रविष्टि 3(id)
14 जून 202130 सितंबर 202112%सार्वजनिक सड़कों, पुलों, सुरंगों, तथा PMAY और JNNURM जैसी सरकारी आवास एवं शहरी योजनाओं के अंतर्गत बनने वाले ढाँचों के लिए कार्य संविदा (शर्तें लागू)।4/2021-CT(R), प्रविष्टि 3(iv)
14 जून 202130 सितंबर 20215%अंतिम संस्कार, दफ़न या दाह-संस्कार के लिए उपयोग होने वाले ढाँचे के निर्माण या मरम्मत का कार्य संविदा।4/2021-CT(R), प्रविष्टि 3(iv)(f)
1 अक्टूबर 202117 जुलाई 202212%सार्वजनिक सड़कों, पुलों, सुरंगों, तथा PMAY और JNNURM जैसी सरकारी आवास एवं शहरी योजनाओं के अंतर्गत बनने वाले ढाँचों के लिए कार्य संविदा (शर्तें लागू)।6/2021-CT(R), प्रविष्टि 3(iv)
1 अक्टूबर 202121 सितंबर 202518%जैव गैस संयंत्र, सौर उपकरण और बिजली प्रणालियाँ, पवन चक्कियाँ, कचरे से ऊर्जा या ज्वारीय ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए निर्माण, स्थापना या तकनीकी सेवाएँ।6/2021-CT(R), प्रविष्टि 38
1 जनवरी 202217 जुलाई 202212%जब कोई ठेकेदार सरकार या स्थानीय निकाय के लिए ऐतिहासिक स्मारकों, नहरों, बाँधों, सिंचाई, या जल आपूर्ति और मल-जल शोधन संयंत्रों या पाइपलाइनों पर काम करता है, तो GST 12% है।22/2021-CT(R), प्रविष्टि 3(iii)
1 जनवरी 202217 जुलाई 202212%जब कोई उप-ठेकेदार मुख्य ठेकेदार के लिए सरकार या स्थानीय निकाय के ऐसे कार्यों पर कार्य अनुबंध करता है जो मद (iii) या (vi) में आते हैं, तो GST 12% है।22/2021-CT(R), प्रविष्टि 3(ix)
1 जनवरी 202217 जुलाई 202212%जब कोई ठेकेदार सरकार या स्थानीय निकाय के लिए गैर-व्यावसायिक भवन, विद्यालय, अस्पताल, सांस्कृतिक भवन या कर्मचारी आवास बनाता है या उनकी मरम्मत करता है, तो GST 12% है (शर्तें लागू)।22/2021-CT(R), प्रविष्टि 3(vi)
1 जनवरी 202217 जुलाई 20225%जब सरकार या स्थानीय निकाय के लिए कार्य अनुबंध में मुख्य रूप से मिट्टी का काम हो (मूल्य का 75% से अधिक), तो GST 5% है।22/2021-CT(R), प्रविष्टि 3(vii)
1 जनवरी 202217 जुलाई 20225%जब कोई उप-ठेकेदार मुख्य ठेकेदार के लिए सरकार या स्थानीय निकाय के कार्यों पर मुख्य रूप से मिट्टी का काम (मूल्य का 75% से अधिक) करता है, तो GST 5% है।22/2021-CT(R), प्रविष्टि 3(x)
18 जुलाई 202221 सितंबर 202512%जब सरकार या स्थानीय निकाय के लिए कार्य अनुबंध में मुख्य रूप से मिट्टी का काम हो (मूल्य का 75% से अधिक), तो GST 12% है।3/2022-CT(R), प्रविष्टि 3(vii)
18 जुलाई 202221 सितंबर 202512%जब कोई उप-ठेकेदार मुख्य ठेकेदार के लिए सरकार या स्थानीय निकाय के कार्यों पर मुख्य रूप से मिट्टी का काम (मूल्य का 75% से अधिक) करता है, तो GST 12% है।3/2022-CT(R), प्रविष्टि 3(x)
18 जुलाई 2022लागू18%जब निर्माण सेवाएँ किसी कम दर वाली प्रविष्टि में शामिल न हों, तो GST 18% है।3/2022-CT(R), प्रविष्टि 3(xii)
27 जुलाई 2023लागू12%सरकारी योजना की चालू आवास परियोजना में फ़्लैट, जहाँ भवन निर्माता ने 20 मई 2019 तक यह दर चुनी थी (शर्तें लागू)।6/2023-CT(R), प्रविष्टि 3(ie)
22 सितंबर 2025लागू18%यदि सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण के लिए कार्य संविदा मुख्य रूप से मिट्टी का काम हो (उसके मूल्य का 75% से अधिक), तो GST 18% है।15/2025-CT(R), प्रविष्टि 3(vii)
22 सितंबर 2025लागू18%तट से 12 समुद्री मील से आगे समुद्र में तेल और गैस की खोज और उत्पादन के लिए कार्य संविदाओं पर GST 18% है।15/2025-CT(R), प्रविष्टि 3(viii)
22 सितंबर 2025लागू18%यदि कोई उप-ठेकेदार ऐसे मुख्य ठेकेदार के लिए कार्य संविदा करता है जो सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण के लिए मुख्य रूप से मिट्टी का काम कर रहा है, तो GST 18% है।15/2025-CT(R), प्रविष्टि 3(x)
22 सितंबर 2025लागू18%जैव गैस संयंत्र, सौर उपकरण या सौर बिजली प्रणालियाँ, पवनचक्कियाँ, कचरे से ऊर्जा या ज्वार/लहर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए निर्माण, स्थापना या तकनीकी सेवाओं पर GST 18% है।15/2025-CT(R), प्रविष्टि 38

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